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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 8 ]
भोपाल , बुधवार , दिनांक 8 जनवरी 2020- पौष 18, शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2020
कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल , ग्वालियर देशी /विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों / एकल समूहों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2019-20
क्रमांक सात- ठेका-2019-20-SL- मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 125 , दिनांक 16 मार्च 2019 में प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक 7-ठेका-2019-20-147 में देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/ एकल समूहों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2019-20 की कण्डिका 58 के पश्चात् कण्डिका क्रमांक 59 निम्नानुसार स्थापित किया जाता है -
"प्रदेश में संचालित मदिरा दुकानों के समूहों को शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं अतिरिक्त वार्षिक मूल्य के भुगतान पर उप दुकान (Sub Shop ) खोलने की अनुमति दी जाती है । इन दुकानों की प्रकृति ऑन श्रेणी की रहेगी । किसी मुख्य दुकान हेतु एक या एक से अधिक उप- दुकानें भी स्वीकृत की जा सकेंगी । "
उप- दुकानों के लिये अतिरिक्त वार्षिक मूल्य निम्नानुसार रहेगा:-
उप - दुकान का अतिरिक्त वार्षिक मूल्य मूल दुकान का वार्षिक मूल्य
वार्षिक मूल्य का 15 प्रतिशत
रूपये 2 करोड़ तक
रूपये 2 करोड़ से रूपये 5 करोड़ तक
रूपये 2 करोड़ के वार्षिक मूल्य का 15 प्रतिशत + शेष मूल्य का 10 प्रतिशत
रूपये 5 करोड़ से अधिक
रूपये 2 करोड़ के वार्षिक मूल्य का 15 प्रतिशत + रूपये 2 करोड़ से अधिक एवं रूपये 5 करोड़ तक 10 प्रतिशत + शेष मूल्य का 5 प्रतिशत उक्त अतिरिक्त वार्षिक मूल्य के विरूद्ध मदिरा प्रदाय की पात्रता होगी और उससे लायसेंस फीस में कोई वृद्धि नहीं होगी ।
उप दुकान (Sub Shop ) खोलने के संबंध में सामान्य प्रयुक्ति नियमों के नियम-1 " मदिरा दुकानों के अवस्थिति" संबंधी प्रावधान प्रभावशील रहेंगे ।
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जनवरी 2020
उप दुकान (Sub Shop) खोलने हेतु मापदंड निम्नानुसार रहेंगे: -
(1) यह अनुमति केवल ऐसे दुकानरहित क्षेत्रों के लिये दी जा सकेंगी, जहां मदिरा के अवैध विक्रय की सम्भावना हो एवं ऐसे क्षेत्रों में मदिरा की वास्तविक खपत / मांग हो । राज्य में किसी मदिरा दुकान की उप- दुकान तभी खोली जा सकेगी यदि उक्त दुकान से निम्नानुसार उल्लेखित सड़क दूरी तक राज्य की उसी श्रेणी (देशी / विदेशी मंदिरा) की दुकान न हो
नगरीय क्षेत्र की दुकान 5 किलोमीटर
ग्रामीण क्षेत्र की दुकान 10 किलोमीटर
(2) दो समीपस्थ दुकानों में प्रतियोगिता को विनियमित करने के लिये उप- दुकान की अवस्थिति निम्नानुसार निर्धारित होगी
समान वार्षिक मूल्य की दो निकटस्थ समान प्रकृति की मदिरा दुकानों के लिये निकटस्थ सड़क दूरी की एक तिहाई दूरी तक ही किसी मुख्य दुकान की उप- दुकान स्थापित की जा सकेगी। दोनों दुकानों के बीच की एक तिहाई दूरी में कोई भी उप- दुकान स्थापित नहीं की जा सकेगी , ताकि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा न हो ।
असमान वार्षिक मूल्य की दो निकटस्थ समान प्रकृति की मदिरा दुकानों के लिये यह आवश्यक है कि अधिक मूल्य की दुकान के Market Potential को कम मूल्य की दुकान नुकसान न पहुंचाये । अतः ऐसी स्थिति में उप - दुकान की अवस्थिति का अधिकार दोनों मूल दुकानों के वार्षिक मूल्यों के अनुपात में पूर्ववत् एक तिहाई तक कोई उप- दुकान स्थापित नहीं की जायेगी ।
(3) उपरोक्तानुसार प्रगणित दूरी व 1/3 दूरी तक उप- दुकान न होने की शर्त एक समूह या एक ही लायसेंसी के भौगोलिक निरंतरता वाले समूहों की दुकानों के बीच लागू नहीं होगी । यह शर्त निकटस्थ दुकान के लायसेंसी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने पर भी लागू नहीं होगी।
राजेश बहुगुणा, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.