Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश अत्‍यावश्‍यक सेवा संधारण तथा विछिन्‍नता निवारण अधिनियम 1979....

Published 08 January 2020

Department
गृह (सी- अनुभाग)
Type
Extraordinary
Gazette no.
09
Identifier
in.gazette.madhya.2020-01-08.09.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, बुधवार , दिनांक 8 जनवरी 2020-पौष 18, शक 1941

गृह ( सी- अनुभाग ) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 7 जनवरी 2020

क्र. एफ - 35-97-2009- दो- सी-1.- चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षकों, जूनियर डाक्टर्स एवं स्टाफ नर्सेस को उनकी विनिर्दिष्ट सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने तथा सामूहिक अवकाश लिये जाने का प्रतिषेध किया जाए;

अतएव , मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम , 1979 ( क्रमांक 10 सन् 1979 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त विनिर्दिष्ट की गई, अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का, दिनांक 7 जनवरी , 2020 से तीन माह की अवधि के लिए प्रतिषेध करती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऊषा परमार, उपसचिव.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 08 January 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-01-08.09.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-01-08.09.Extraordinary.