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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 02, Part Part 1, 10 January 2020

Published 10 January 2020

Type
Ordinary
Gazette no.
02
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2020-01-10.02.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदेश शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी 2020- पौष 20 , शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, (2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

भाग 3.-

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2019

क्र. ई- 1-335-2014-5- एक. संघ लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 4 फरवरी 2019 से माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, खण्डपीठ जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 200/00789/2014 श्री आशीष सक्सेना विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 6 सितम्बर 2018 के आलोक में भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश दिनांक 29 अगस्त 2019 द्वारा श्री आशीष सक्सेना को चयन वर्ष 2011 की रिक्तियों के आधार पर उन्हें राप्रसे से भाप्रसे में पदोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें भाप्रसे में आवंटन वर्ष 2003 आवंटित किया गया है .

45

( 2) भारत सरकार द्वारा श्री आशीष सक्सेना का उपरोक्तानुसार 2005. के स्थान पर आवंटन वर्ष 2003 आवंटित किये जाने के फलस्वरूप भारत सरकार के मार्गदर्शी दिशा- निर्देश दिनांक 28 मार्च 2000 के अनुसार आवंटन वर्ष 2003 से गणना की जाकर श्री आशीष सक्सेना, भाप्रसे ( 2003 ) को प्रशासकीय अनुमोदन उपरान्त आदेश दिनांक 26 सितम्बर 2019 से 09 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के फलस्वरूप उनसे कनिष्ठ अधिकारी श्रीमती अलका श्रीवास्तव , भाप्रसे को स्वीकृत कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड दिनांक 1 जनवरी 2012 से काल्पनिक रूप से स्वीकृत किया गया तथा छानबीन समिति की बैठक दिनांक 2 नवम्बर 2019 में की गई अनुशंसा एवं प्रशासकीय अनुमोदन उपरान्त श्री आशीष सक्सेना को आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2019 से उनसे कनिष्ठ श्रीमती अलका श्रीवास्तव, भाप्रसे (2003 ) दिनांक 1 जनवरी 2016 से काल्पनिक रूप से प्रवर श्रेणी वेतनमान भी स्वीकृत किया जा चुका है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2020

46

(3 ) श्री आशीष सक्सेना को पुनरीक्षित आवंटन वर्ष 2003 के अनुसार दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति में 16 वर्ष की निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण कर लेने से अधिसमय वेतनमान में उपयुक्तता निर्धारण हेतु दिनांक 7 दिसम्बर 2019 को रिव्यू बैठक का आयोजन किया गया. छानबीन समिति की रिव्यू बैठक दिनांक 7 दिसम्बर 2019 में श्री आशीष सक्सेना को अधिसमय वेतनमान के लिए उपयुक्त पाया गया. अतः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि श्री आशीष सक्सेना, भाप्रसे ( 2003 ) को उनसे कनिष्ठ भाप्रसे अधिकारी श्रीमति अलका श्रीवास्तव भाप्रसे ( 2003 ) को स्वीकृत अधिसमय वेतनमान की तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2019 से भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान रुपये 1,44,200-2,18,200/- ( पे मेट्रिक्स- 14) में काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion) प्रदान की जावे .

(4) आवंटन वर्ष 2003 के भाप्रसे अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान दिए जाने के संबंध में दिनांक 7 दिसम्बर 2018 की बैठक में की गई अनुशंसा अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2019 से अधिसमय वेतनमान विभागीय आदेश क्रमांक ई - 1-317-2018-5- एक, दिनांक 29 दिसम्बर 2018 द्वारा स्वीकृत किया गया है.

(5 ) उपरोक्त के आलोक में राज्य शासन एतद्वारा श्री आशीष सक्सेना, भाप्रसे ( 2003 ) को उनसे कनिष्ठ भाप्रसे अधिकारी श्रीमती अलका श्रीवास्तव , भाप्रसे ( 2003 ) को स्वीकृत अधिसमय वेतनमान की तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2019 से भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान रुपये 1,44,200-2,18,200/ - (पे मेट्रिक्स -14 ) में काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion ) प्रदान करता है. अधिसमय वेतनमान में श्री आशीष सक्सेना को वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति की तिथि अर्थात् 1 जनवरी 2019 से निर्धारित होंगे , किन्तु काल्पनिक पदोन्नति की तिथि से लेकर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक की अवधि के वेतन/ भत्तों एवं एरियर्स की राशि की पात्रता " कार्य नहीं वेतन नहीं " के सिद्धांत पर देय नहीं होगी.

(6) अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति उपरांत श्री आशीष सक्सेना, भाप्रसे ( 2003 ) को वि.क.अ. सह-अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास पदस्थ किया जाता है.

(7) उपरोक्तानुसार श्री आशीष सक्सेना द्वारा वि.क.अ.- सह- अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2016 के नियमों के अंतर्गत वि.क.अ. सह- अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित संभागीय कमिश्नर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019

क्र. ई- 1-493-2019-5-एक.- श्री एम. गोपाल रेड्डी, भाप्रसे (1985 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ. सह- सदस्य ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल तथा उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ( अतिरिक्त प्रभार ) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ. सह- सदस्य ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई- 1-490-2019-5- एक. श्री मनोज खत्री, भाप्रसे ( 2008 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर आईएएस आफिसर्स ( फेज -3 राउन्ड- 15 ) में दिनांक 2 दिसम्बर 2019 से 27 दिसम्बर 2019 तक आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने की अवधि में श्री कवीन्द्र कियावत, भाप्रसे ( 2000 ) , सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश खाद्य आयोग , भोपाल तथा आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2019

क्र. ई- 5-532- आयएएस-लीव-5- एक. श्रीमती सलीना सिंह , आयएएस. , अध्यक्ष , माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 14 नवम्बर 2019 द्वारा दिनांक 25 से 30 नवम्बर 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , निरस्त करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 25 से 27 नवम्बर 2019 तक, तीन दिन का आकस्मिक अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

क्र. ई- 5-832- आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री अश्विनी कुमार राय , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग को दिनांक 13 से 25 नवम्बर 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ 12 नवम्बर 2019 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) अवकाशकाल में श्री अश्विनी कुमार राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अश्विनी कुमार राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-867 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री तरूण कुमार पिथौड़े, भाप्रसे , कलेक्टर, जिला भोपाल को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2019 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

भाग 1 ]

(2) श्री तरूण कुमार पिथौड़े, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री सतीश कुमार एस , भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण कुमार पिथौड़े , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री तरूण कुमार पिथौड़े, द्वारा कलेक्टर, जिला भोपाल का कार्यभार गृहण करने पर श्री सतीश कुमार एस. , कलेक्टर, जिला भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री तरूण कुमार पिथौड़े. को अवकाश एवं वेतन भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण कुमार पिथौड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-869 - आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री अजय गुप्ता, आयएएस. , कलेक्टर, जिला सीहोर को दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 एवं 29 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) श्री अजय गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, जिला सीहोर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला सीहोर का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजय गुप्ता , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री अजय गुप्ता द्वारा कलेक्टर, जिला सीहोर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा, कलेक्टर, जिला सीहोर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अजय गुप्ता तो अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-888 - आयएएस - लीव-5-एक. ( 1 ) श्री कर्मवीर शर्मा , भाप्रसे कलेक्टर, जिला पन्ना को दिनांक 13 से 17 जनवरी 2020 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12 एवं 18, 19 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

(2) श्री कर्मवीर शर्मा की अवकाश अवधि में श्री बाला गुरू के. भाप्रसे , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, पन्ना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला पन्ना का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कर्मवीर शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला पन्ना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री कर्मवीर शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला पन्ना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बाला गुरू के. भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री कर्मवीर शर्मा तो अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कर्मवीर शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-889- आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह आयएएस . , कलेक्टर, जिला विदिशा को दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 22 एवं 29 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

( 2) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह , भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री मयंक अग्रवाल , भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, विदिशा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला विदिशा का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला विदिशा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला विदिशा का कार्यभार गृहण करने पर श्री मयंक अग्रवाल, भाप्रसे कलेक्टर, जिला विदिशा के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-916 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्रीमती रूचिका चौहान, आयएएस. , कलेक्टर, जिला रतलाम को दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 22 एवं दिनांक 29 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

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(2 ) श्रीमती रूचिका चौहान, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्रीमती जमुना भिड़े राप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला रतलाम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रतलाम का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिका चौहान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्रीमती रूचिका चौहान, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, रतलाम का कार्यभारं गृहण करने पर श्रीमती जमुना भिड़े राप्रसे कलेक्टर, जिला रतलाम के प्रभार से मुक्त होंगी.

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिका चौहान को अवकाश एवं वेतन भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिका चौहान , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-1006- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्रीमती मंजू शर्मा , आयएएस. , कलेक्टर, जिला अशोकनगर को दिनांक 26 दिसम्बर 2019 से 1 जनवरी 2020 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्रीमती मंजू शर्मा, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला अशोकनगर का प्रभार श्री अजय कटेसरिया, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, अशोकनगर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मंजू शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अशोकनगर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती मंजू शर्मा , भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला अशोकनगर का कार्यभार गृहण करने पर श्री अजय कटेसरिया , भाप्रसे कलेक्टर, जिला अशोकनगर के प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5) अवकाशकाल में श्रीमती मंजू शर्मा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मंजू शर्मा, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई - 5-1056 - आयएएस- लीव -5 - एक.-( 1 ) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव , भाप्रसे, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 3 से 10 जनवरी 2020 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2019

क्र. ई- 1-182-2019-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000/- निश्चित वेतन ( पे - मैट्रिक्स-17 ) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

मुख्य सचिव वेतनमान में

पदोन्नति पर पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(1) 1 (2) श्री विनोद कुमार ( 1989 ) , प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम , भोपाल तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है

(4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल (3) प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) .

49

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

भाग 1 ]

(1)

(2)

2 जे. एन. कांसौटिया ( 1989 ) प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग .

(3)

(4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल

अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग.

क्र. ई- 1-306-2018-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है: -

तालिका

क्र.

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(2)

(1)

1

श्री उमाकांत उमराव ( 1996) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.

2

श्रीमती अरूणा गुप्ता ( 2004 ) , संचालक, एम. पी. स्टेट, एड्स कंट्रोल सोसाइटी , भोपाल तथा संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास ( अतिरिक्त प्रभार ) .

क्र. ई- 1-488-2019-5- एक. श्री राकेश सिंह . भाप्रसे ( 2009 ) , संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश , भोपाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास पदस्थ किया जाता है.

(2) श्री अभिषेक सिंह, भाप्रसे ( 2009 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश , अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास , भोपाल तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

क्र. ई- 1-494-2019-5- एक.- सुश्री मिशा सिंह, भाप्रसे ( 2016) , सहायक कलेक्टर, जिला रायसेन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , रायसेन, जिला रायसेन पदस्थ किया जाता है .

क्र. ई- 1-498-2019-5- एक.-डॉ. पंकज जैन, भाप्रसे (2012 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल तथा संचालक, विमानन ( अतिरिक्त प्रभार ) को संचालक विमानन के अतिरिक्त नवीन पदस्थापना

(3)

अतिरिक्त, विकास आयुक्त एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.

संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास एवं संचालक, एम. पी. स्टेट, एड्स कंट्रोल सोसाइटी , भोपाल.

प्रभार से मुक्त करते हुए उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी तक, स्थानापन्न संचालक, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधि रंजन मोहन्ती, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2019

क्र. ई- 5-882- आयएएस लीव -5- एक.-( 1 ) श्रीमती शिल्पा गुप्ता, आयएएस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, भोपाल को दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2019 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिल्पा गुप्ता, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन 50

अधिकारी , ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती शिल्पा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिल्पा गुप्ता, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-951 - आयएएस लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री रवीन्द्र सिंह, आयएएस , नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2019 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रवीन्द्र सिंह, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रवीन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवीन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-1053 - आयएएस- लीव- 5-एक. ( 1 ) सुश्री शैलबाला मार्टिन , आयएएस. , उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री शैलबाला मार्टिन , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री शैलबाला मार्टिन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री शैलबाला मार्टिन अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-1094- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री शिवराज सिंह वर्मा, आयएएस, अपर आयुक्त आबकारी , ग्वालियर मध्यप्रदेश को दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2019 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 21 , 22 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शिवराज सिंह वर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त आबकारी, ग्वालियर मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री शिवराज सिंह वर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवराज सिंह वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव ( कार्मिक) .

सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2019

क्र. एफ-11-146-2019- सूअप्र-1-9-938 .- राज्य शासन , एतद्वारा, माननीय श्री ए. के. शुक्ला, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग , भोपाल को दिनांक 22 से 26 नवम्बर 2019 तक, पांच दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं उक्त अवधि की एल.टी.सी. [ भोपाल से तिरुपति एवं श्रीसेलम ( आन्ध्रप्रदेश ) वाया हैदराबाद यात्रा ] की स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019

क्र. एफ 1 (ए) 192-1991- ब- 2- दो . राज्य शासन श्री व्ही. के. माहेश्वरी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ( शिकायत ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल, को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2019 तक तीन दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25-29 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. माहेश्वरी , भापुसे, पु. मु. भोपाल, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( शिकायत ) , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री व्ही . के. माहेश्वरी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

51

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2020

भाग 1 ]

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. के. माहेश्वरी , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2019

क्र. एफ 1 ( ए) 28-2016- ब-2-दो. राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23 नवम्बर 2019 द्वारा श्री सांई कृष्ण एस. थोटा, भापुसे, सहा. पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 22 दिसम्बर 2019 को विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में अकेले जौबरी ( सिक्किम) की भ्रमण यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की गई थी.

(2 ) उक्त आदेश के अनुक्रम में अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(3 ) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी .

क्र. एफ 1 (ए) 59-2003- ब- 2 - दो. राज्य शासन, श्री व्ही . के. सूर्यवंशी , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल , इन्दौर को स्वयं के अस्वस्थता के कारण दिनांक 5 से 8 नवम्बर 2019 तक चार दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 08 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री व्ही. के. सूर्यवंशी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री व्ही. के. सूर्यवंशी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 176-1997- ब- 2- दो. राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 21 नवम्बर 2019 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव , भापुसे -95 पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन, बालाघाट को दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं 21-22 दिसम्बर 2019 व दिनांक 5 जनवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी.

क्र. एफ 1 ( ए) 389-1988 - ब- 2-दो.- राज्य शासन श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, विपुस्था. ( पूर्व ) लोकायुक्त कार्यालय , भोपाल को स्वयं के अस्वस्थ्यता के कारण दिनांक 18 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2019 तक पन्द्रह दिवस लघुकृत/ परिवर्तित अवकाश की कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

( 2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 30 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल , दिनांक 26 दिसम्बर, 2019

क्र. एफ 1 (ए) 148-1995- ब- 2-दो. राज्य शासन श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, चंबल जोन को दिनांक 27 दिसम्बर 2019 से 1 जनवरी 2020 तक छह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

( 2 ) श्री डी. पी . गुप्ता , भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य पुलिस उप महानिरीक्षक, चम्बल रेन्ज द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे , को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, चंबल जोन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर, 2019

क्र. एफ 1 (ए) 66-2013- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेन्ज होशंगाबाद को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2019 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री एम. एल. छारी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

52

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री रामाश्रय चौबे , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपमहानिरीक्षक, होशंगाबाद रेन्ज, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री रामाश्रय चौबे भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ 1 (ए) 163-1989- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री राजीव कुमार टंडन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 17 फरवरी से 7 मार्च 2020 तक, बीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री राजीव कुमार टंडन, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार टंडन, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राजीव कुमार टंडन, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राजीव कुमार टंडन, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव कुमार टंडन , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2019

फा. क्र.-6602- इक्कीस- ब ( दो ) 2019.- राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( क्र . 33 सन् 1989 ) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय , जिला शिवपुरी के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री शैलेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता, शिवपुरी ( नामांकन क्र. एम. पी./1297/1990, दिनांक 16 जुलाई 1995 ) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. श्री शैलेन्द्र शर्मा , अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्मतिथि दिनांक 2 नवम्बर 1964 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

श्री शैलेन्द्र शर्मा , अधिवक्ता, शिवपुरी को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी) एट्रोसिटी-इक्कीस- ब( दो) , दिनांक 26 सितम्बर 2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29 - मुख्य शीर्ष- 2225- अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण ( 01 ) अनुसूचित जातियों का कल्याण ( 800 ) -अन्य व्यय- 0703 -केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना ( सबस्कीम) योजना ( 5171 ) -विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद - 003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

भोपाल , दिनांक 26 दिसम्बर, 2019

फा. क्र.- 6591 - इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग के आदेश क्रमांक 6370 -इक्कीस - ब ( दो ) दिनांक 10 दिसम्बर 2019 जिसके द्वारा , इस विभाग के आदेश क्रमांक 3464 A- इक्कीस - ब (दो ) दिनांक 29 जून 2019 के माध्यम से अपर लोक अभियोजक के रूप में पदाभिहित किये गये 7 वर्ष या उससे अधिक सेवा के प्रदेश के समस्त सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्य से विरत् किया गया था , को निरस्त करता है.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

फा. क्र.- 6388- इक्कीस- ब(दो ) .- राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 (क्र. 33 सन् 1989 ) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय , जिला ग्वालियर के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री ओमप्रकाश शर्मा, अधिवक्ता, ग्वालियर ( नामांकन क्र. एम. पी./ 1119/2011 , दिनांक 11 जून 2011 ) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. श्री ओमप्रकाश शर्मा , अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 1 जनवरी 1982 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

53

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2020

भाग 1 ]

श्री ओमप्रकाश शर्मा, अधिवक्ता, ग्वालियर को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी-इक्कीस- ब ( दो) , दिनांक 26 सितम्बर 2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29- मुख्य शीर्ष- 2225- अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण ( 01 ) अनुसूचित जातियों का कल्याण ( 800 ) -अन्य व्यय - 0703 - केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना (सबस्कीम ) योजना ( 5171 ) - विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31- व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद- 003 - अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2019

अधिसूचना क्र. 35 एफ 1-38-2019-अठारह -3 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा , निम्नलिखित नगर परिषद बण्डा, जिला सागर में वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक के लिए उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को पार्षद के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:-

क्रं. (1)

नगर परिषद का नाम (2)

स. क्र. (1)

नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता चरित्र सत्यापन (3) (2)

1. जिला बुरहानपुर

1

1

2

नगर परिषद् बण्डा, जिला सागर.

पात्र पात्र

श्री कोमल चन्द्र सिंघई पता- वार्ड क्र. 04 बण्डा श्री पवन मिश्रा, पता- वार्ड क्र. 10 बण्डा.

अधिसूचना क्र. 34 एफ 1-38-2019-अठारह-3 .- मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित नगर परिषद शाहपुर, जिला बुरहानपुर में वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक के लिए उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को पार्षद के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है :-

क्र. (1)

स. क्र. (1)

नगर परिषद का नाम (2)

चरित्र सत्यापन (3)

नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता (2)

1. जिला बुरहानपुर

1

शाहपुर, जिला बुरहानपुर 1

2

पात्र

श्री सफी कुरैशी पिता श्री शेख यासीन कुरैशी पता- बड़ा बाजार, वार्ड नं. 12 शाहपुर, जिला बुरहानपुर.

पात्र

श्री किशोर ( बंडू) देशमुख पिता श्री प्रभाकर राव देशमुख , पता-वार्ड नं. 4 शाहपुर, जिला बुरहानपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव निगम, उपसचिव.

सूचना

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2019

क्र. -एफ- 3-68-2019- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक1 सन् 2012 ) , की धारा 23-" क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 3033 - टीसी- 63- उपां- नग्रानि-2018, दिनांक 27 मई 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित रीवा विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

54

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

अनुसूची

विकास योजना में निर्दिष्ट

क्र.

ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

खसरा क्रमांक

भू-उपयोग

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग

(5)

(6) (3)

(4)

(1)

(2)

0.474

1

6 का अंश भाग

वर्तमान आवासीय सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक

आवासीय ( प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ) चिरहुला-183 तहसील हुजूर जिला-रीवा.

4.858

185/2

आवासीय ( प्रधानमंत्री आवास

योजना)

वर्तमान आवासीय , आमोद- प्रमोद (उद्यान ) प्रस्तावित आवासीय.

2.914

162

आवासीय एवं मार्ग ( प्रधानमंत्री आवास योजना)

आमोद- प्रमोद ( वृक्षारोपण ) एवं मार्ग प्रस्तावित आवासीय,

294

0.166 आमोद- प्रमोद (उद्यान )

आवासीय ( प्रधानमंत्री आवास योजना)

योग .. 8.412

उपरोक्त उपांतरण रीवा विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2019

क्र. एफ 6-3-2019- चौवन-2 .- राज्य शासन एतद्वारा मान . प्रधानमंत्रीजी के नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु आदेश क्रमांक एफ 6-4-2008-चौवन-2, दिनांक 29 मई 2013 , 16 मार्च 2015 से जारी दिशा- निर्देशों की कण्डिका 5 बी ( 1 ) के प्रावधान अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के स्थान पर निम्नलिखित सदस्यों की समिति को पुनर्गठित किया जाता है:-

क्र.

नाम (2)

पद (3)

(1)

अध्यक्ष

1

मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन

सदस्य

2

श्री नंद कुमार सिंह चौहान मान . सांसद (भारत सरकार द्वारा नामांकित) .

सदस्य

3

श्री राकेश सिंह मान. सांसद (भारत सरकार द्वारा नामांकित ) .

सदस्य

4

श्रीमती सम्पतिया उइके, मान सांसद (भारत सरकार द्वारा नामांकित) .

विधायक

5

अल्पसंख्यक बाहूल्य विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान

1. श्री आरिफ मसूद, मान. विधायक, भोपाल

सदस्य सदस्य

2. श्री हरदीप सिंह डंग, मान. विधायक सुवासरा , मन्दसौर.

55

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2020

भाग 1 ]

(2)

(3)

(1)

सदस्य

6

अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

सदस्य

7

अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , औद्योगिकी नीति एवं निवेश प्रोत्साहन.

8

सदस्य

अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.

सदस्य

9

अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.

सदस्य

10

सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

11

सदस्य

अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

सदस्य

12 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग

सदस्य

13

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय प्रशासन एवं आवास पर्यावरण

सदस्य

14 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग

सदस्य

15

आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण

16

सदस्य

प्रबंध संचालक, पिछड़ा वर्ग एवं वित्त विकास निगम

17

पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि ( जिला पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य) .

सदस्य

1. श्री रमजान पिता श्री गफ्‌फूर खान, ग्राम पिपलदा तह. कन्नोद, जिला देवास.

सदस्य

2. श्री ताहिर मोहम्मद पिता श्री फूलमियां ग्राम झागर, तह. सिरोंज, जिला विदिशा.

सदस्य

3. श्रीमती आशिया खां, पत्नी श्री सैयद जाफर ग्राम पंचायत, जाटाछापा तह. परासिया, जिला छिन्दवाड़ा.

18

अशासकीय अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रतिनिधि

सदस्य

1. श्री हाजी अब्दुल कादिर पिता मरहूम शेख रूस्तम, स्टेशन रोड कटनी

2.

सदस्य

श्री इफ्तखार अहमद पिता श्री निसार अहमद, सनराईज कालोनी ईदगाह भोपाल.

सदस्य

3. श्री नफीज मंशा खान पिता स्व. श्री अखतर परवेज खानका वार्ड बुरहानपुर.

19 अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि

सदस्य

1. श्री बशीर बेग , पिता श्री अमजद बेग आष्टा सीहोर

सदस्य

2. श्री काजी खलिक उर रहमान पिता श्री अताउर्रहमान , 34 मिर्जा नईम

रोड काजी हाउस देवास.

सदस्य

3. श्री आजम खा पिता श्री सिकन्दर खां तिलकगंज, सागर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश एस. थेटे , सचिव.

[ भाग 1 56

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 28 दिसम्बर 2019

क्र. 1775-2019- ए- ग्यारह.- बॉयलर एक्ट 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बरगवॉ, जिला- सिंगरौली , मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/5080 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के प्रवर्तन से दिनांक 3 जनवरी 2020 से 2 जनवरी 2021 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है :-

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी .

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने ( रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385 - क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. के. बरोनिया , उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 18 दिसम्बर 2019

क्र. 9940- स.अ. ( का. ) 2019.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम- 3-2-1999-एक- 4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , भरत यादव, आई.ए.एस. कलेक्टर, जबलपुर, कैलेण्डर वर्ष 2020 में जिला जबलपुर के लिये निम्नलिखित तिथियों में पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-

क्र. (1)

त्यौहार का नाम (2)

स्थानीय अवकाश की तारीख

(3)

दिन (4)

रिमार्क (5) 1

होली भाईदोज

11 मार्च, 2020

संपूर्ण जिला

बुधवार

शनिवार

2

दशहरा दुर्गा महाष्टमी

24 अक्टूबर 2020

संपूर्ण जिला

सोमवार

दीपावली भाईदोज

3

16 नवम्बर , 2020

संपूर्ण जिला 2. उपरोक्त स्थानीय अवकाश, कोषालय/उप कोषालयों तथा बैंकों पर प्रभावशील नहीं होगा.

भरत यादव , कलेक्टर.

57

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

भाग 1 ]

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

मानव संसाधन विकास, प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ

भोपाल , दिनांक 20 दिसम्बर 2019

सामान्य प्रशासनविभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015- एक-9, दिनांक 27 मार्च 2015 के परिप्रेक्ष्य में सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिए विभागीय परीक्षा दिनांक 29 , 30 , 31 जुलाई 2019 एवं 01 अगस्त 2019 की अवधि में आयोजित की गई, जिसमें सहायक वन संरक्षक के लिए 29 जुलाई 2019 को प्रथम-वन विधि, दिनांक 30 जुलाई 2019 को द्वितीय- सामान्य विधि तथा दिनांक 31 जुलाई 2019 को तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा विषयों पर सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

सहायक वन संरक्षक परीक्षा परिणाम

क्र.

परीक्षार्थी का नाम

पद

(2)

(3) (1)

परीक्षा विषय (जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं )

(4)

भोपाल संभाग

वनक्षेत्रपाल 1 श्री दीपक श्रीवास्तव

प्रथम- वन विधि

वनक्षेत्रपाल 2 श्री प्रीति काकोड़िया

3

सहायक वन संरक्षक श्री गौरव कुमार काबरा

4

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा

प्रथम-वन विधि

सहायक वन संरक्षक श्रीमती रूही हक

प्रथम-वन विधि

सहायक वन संरक्षक 5 श्री दिनेश कुमार यादव

6

वनक्षेत्रपाल

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय - सामान्य विधि

प्रथम-वन विधि

श्री दीपक तिरपुड़े

वनक्षेत्रपाल 7 श्रीमती विद्या गिनारे

8

वनक्षेत्रपाल

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा

प्रथम-वन विधि

श्री अमित कुमार आर्य

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय - सामान्य विधि

प्रथम-वन विधि

9 श्रीमती रचना शर्मा

सहायक वन संरक्षक

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय - सामान्य विधि

प्रथम-वन विधि

10

वनक्षेत्रपाल श्री लोचन प्रसाद शुक्ला

11

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय - सामान्य विधि

प्रथम-वन विधि

श्री अरुण कुमार रायकुंवर वनक्षेत्रपाल 12 श्री विजय कुमार बारस्कर वनक्षेत्रपाल

वनक्षेत्रपाल 13 श्री रामस्वरूप उईके

14

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय - सामान्य विधि

प्रथम-वन विधि

श्री मोहित सूद

भा.व.से. प्रशिक्षु

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय - सामान्य विधि

प्रथम-वन विधि

15 श्री आशीष कुमार पाण्डेय सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय - सामान्य विधि

प्रथम-वन विधि

16 श्री बसंत कुमार पिछोड़े

17 श्री विनय कुमार मेश्राम वनक्षेत्रपाल द्वितीय-सामान्य विधि

द्वितीय- सामान्य विधि

प्रथम-वन विधि

18 श्री पुनीत सोनकर

भा.व.से. प्रशिक्षु

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय - सामान्य विधि

प्रथम-वन विधि

19 श्री विजय मोरे

सहायक वन संरक्षक 20

सहायक वन संरक्षक श्री अंकित जामोद

वनक्षेत्रपाल 21 श्री हीरालाल पटेल

वनक्षेत्रपाल 22 श्री बिसन सिंह मौर्य

द्वितीय-सामान्य विधि

प्रथम-वन विधि

वनक्षेत्रपाल 23 श्री मनोज कुमार जाटव

24 श्री विजयेन्द्र सिंह जावरिया वनक्षेत्रपाल 25

द्वितीय -सामान्य विधि

प्रथम-वन विधि

सहायक वन संरक्षक श्री दिनेश सिंह गौर

26

द्वितीय-सामान्य विधि

प्रथम-वन विधि

सहायक वन संरक्षक श्री संजीव कुमार

प्रथम-वन विधि

वनक्षेत्रपाल 27 श्री मुकेश डूडवे

वनक्षेत्रपाल 28

प्रथम-वन विधि

श्री डी. के. मराठा

द्वितीय - सामान्य विधि

प्रथम-वन विधि

29

वनक्षेत्रपाल श्री नितिन कुमार निगम

प्रथम-वन विधि

30 श्री नरेन्द्र पण्डवा

भा.व.से. प्रशिक्षु द्वितीय - सामान्य विधि तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा

प्रथम-वन विधि

31, श्री अधर गुप्ता

भा.व.से. प्रशिक्षु द्वितीय-सामान्य विधि 58

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

(2)

(3) (1)

ग्वालियर संभाग

32 श्री स्वामी कार्तिक नायक भा.व.से. प्रशिक्षु 33

सहायक वन संरक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह धाकड़

34

सहायक वन संरक्षक श्री अनिल कुमार सोनी

35 श्री अमित राठौर

सहायक वन संरक्षक 36

वनक्षेत्रपाल श्री सुधीर शर्मा

वनक्षेत्रपाल 37 श्री राहुल कुमार घारु

वनक्षेत्रपाल 38 श्री हरिओम शर्मा

39

वनक्षेत्रपाल श्रीमती दीपमाला शिवहरे

वनक्षेत्रपाल सुश्री सुचिता मेश्राम

40

इन्दौर संभाग

41

वनक्षेत्रपाल श्री आफताब अहमद खान

42 श्री दिनेश वास्केल

स.व.सं. प्रशिक्षु

वनक्षेत्रपाल 43 श्री विजय कुमार वर्मा

वनक्षेत्रपाल 44 श्रीमती माया मुजाल्दे

वनक्षेत्रपाल 45 श्री कैलाशचन्द्र पुरोहित

वनक्षेत्रपाल 46 श्री ओमप्रकाश शर्मा

वनक्षेत्रपाल 47 श्री दिनेश निगम

सहायक वन संरक्षक 48 श्री तेज सिंह चौहान

वनक्षेत्रपाल 49 श्री धमेन्द्र सिंह राठौड़

50 श्री महेश कुमार अहिरवार वनक्षेत्रपाल

वनक्षेत्रपाल 51 श्री इदेश अचाले

जबलपुर संभाग

52 श्री वेणी प्रसाद डौतानिया भा.व.से. प्रशिक्षु 53 श्री राजा खरे

सहायक वन संरक्षक

वनक्षेत्रपाल 54 श्रीमती विनीता ब्रम्हे

55 श्री राम भरोस पाठक वनक्षेत्रपाल

वनक्षेत्रपाल 56 श्री शरद सिंह

सहायक वन संरक्षक 57 श्री बादशाह रावत

वनक्षेत्रपाल 58 श्री नितेश कुमार गंगेले

59

सहायक वन संरक्षक श्री अभिषेक कुमार तिवारी

60

सहायक वन संरक्षक श्री प्रशांत कुमार साकरे

वनक्षेत्रपाल 61 श्री हृदयलाल सिंह

62 श्री अंकित पाण्डेय

भा.व.से. प्रशिक्षु 63

सहायक वन संरक्षक श्री अमित सोलंकी

वनक्षेत्रपाल सुश्री संध्या देशकर

64

सहायक वन संरक्षक 65 श्री कलुआ कुम्हार

66 श्री समरजीत सिंह चंदेल वनक्षेत्रपाल

वनक्षेत्रपाल 67 श्री विवेक सिंह पटेल

[ भाग 1 (4)

प्रथम- वन विधि द्वितीय- सामान्य विधि

प्रथम- वन विधि

प्रथम- वन विधि द्वितीय- सामान्य विधि

प्रथम-वन विधि

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय - सामान्य विधि

तृतीय -प्रक्रिया तथा लेखा

प्रथम-वन विधि

प्रथम-वन विधि

द्वितीय -सामान्य विधि

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा

प्रथम-वन विधि

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय - सामान्य विधि

द्वितीय - सामान्य विधि

प्रथम-वन विधि द्वितीय - सामान्य विधि तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा

प्रथम-वन विधि द्वितीय -सामान्य विधि

प्रथम- वन विधि द्वितीय - सामान्य विधि तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा

प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि

प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि

द्वितीय-सामान्य विधि

प्रथम-वन विधि

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय - सामान्य विधि

प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा

प्रथम-वन विधि

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय- सामान्य विधि

प्रथम -वन विधि

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय- सामान्य विधि

प्रथम -वन विधि

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय- सामान्य विधि

प्रथम -वन विधि

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय- सामान्य विधि

प्रथम-वन विधि

प्रथम-वन विधि

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय - सामान्य विधि

प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि

द्वितीय-सामान्य विधि

प्रथम-वन विधि

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय - सामान्य विधि

प्रथम-वन विधि

प्रथम-वन विधि

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय - सामान्य विधि

प्रथम-वन विधि

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय - सामान्य विधि

प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि

प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि

प्रथम- वन विधि

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय - सामान्य विधि

महेन्द्र यादुवेन्दु, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( मानव संसाधन विकास ) .

59

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला- विदिशा , मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 28 दिसम्बर 2019

क्र. 2072-7-जागीर- 2019.- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा 13 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला विदिशा, जिला विदिशा के लिये जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन निम्नानुसार करता हूँ.

जिला स्तरीय सतर्कता, समितिविदिशा

धारा 13 की उपधारा 2 ( क) के अधीन

अध्यक्ष

जिला दण्डाधिकारी , विदिशा

धारा 13 की उपधारा 2 ( ख) के अधीन

सदस्य

1 .

श्री कोमल जाटव

2.

श्री मनोज जाटव

3.

श्रीमती अंजना चिढ़ार

धारा 13 की उपधारा 2 ( ग ) के अधीन

सदस्य

1 .

श्री उमेश चुतर्वेदी

2.

श्री रूपेन्द्र सिंह राजपूत

धारा 13 की उपधारा 2 ( घ ) के अधीन

सदस्य

1.

पुलिस अधीक्षक, विदिशा

2. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग , विदिशा

3.

जिला खनिज अधिकारी , विदिशा

धारा 13 की उपधारा 2 (ड) के अधीन

सदस्य

लीड बैंक ऑफिसर, विदिशा

कौशलेन्द्र विक्रम सिंह , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी .

60

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

कार्यालय , जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, उज्जैन मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 3 जनवरी 2020 क्र. कले. - उज्जैन- एस.डब्ल्यू. - 41-2020

दण्ड प्रकिया संहिता 1973, 1974 का सरल क्रमांक -2 की धारा 2 खण्ड एस. एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ-2 (क)-10/2015 / बी-3 / दो भोपाल , दिनांक 06.09.2018 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गई सारणी मे विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपातंरण करते हुये राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:-

एक नीचे दी सारणी के कालम ( 1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम नंबर (2) मे विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो का अपवर्जित करती है ।

दो- सारणी के कालम नंबर (2) मे विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को सारणी के कालम नंबर (3) मे उल्लेखित पुलिस थाने मे सम्मिलित करती है ।

:

सारणी

ग्रामो एवं कालोनीयाँ क्षेत्रो के नाम

पुलिस थाने का नाम

सहित किया

वार्ड नंबर

नाम

पुलिस थाने का नाम /तहसील जिला सहित जिसमे से सम्मिलित किया गया है

तहसील तथा जिला जिससे अपवर्जित गया है

बंदोबस्त नंबर

3

2

1

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन

पंचायत

चिंतामन गणेश

99

थाना महाकाल जिला उज्जैन से

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन

पंचायत

जवासिया

99

थाना महाकाल जिला उज्जैन से

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन

पंचायत

मंगरोला

214

थाना महाकाल जिला उज्जैन से

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन

पंचायत

रत्नाखेडी

232

थाना महाकाल जिला उज्जैन से

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन

पंचायत

224

थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से मुण्डला सुलेमान

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन

पंचायत

नीलकंठ

थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से

149

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन

पंचायत

172

फतियाबाद

थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन

पंचायत

बादलखेडी

थाना भेरूगढ जिला उज्जैन से

189

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन

पंचायत

टंकारिया

109

थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन

पंचायत

35

कांकरिया चीराखान

थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन

पंचायत

248

लेकोडा

थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन

पंचायत

167

थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से

लिम्बा पिपलिया

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन

पंचायत

राणाबड

239

थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन

पंचायत

थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से

282

हासामपुरा

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन

पंचायत

196

थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से

ब्रजराजखेडी

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन

पंचायत

170

पालखेडी

थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से भाग 1 ]

थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से

चांदमुख थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से

गंगेडी थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से

गोंदिया थाना महाकाल जिला उज्जैन से

तालोद थाना महाकाल जिला उज्जैन से

बामोरा थाना महांकाल जिला उज्जैन से

चंदूखेडी थाना महाकाल जिला उज्जैन से

नलवा थाना भेरूगढ जिला उज्जैन से

उमरिया जागीर थाना भेरूगढ जिला उज्जैन से

भेरूखेडा थाना महाकाल जिला उज्जैन से

टकवासा थाना महाकाल जिला उज्जैन से

पारदीखेडा थाना महाकाल जिला उज्जैन से

आकासोदा थाना भेरूगढ जिला उज्जैन से

हमीरखेडी थाना भेरूगढ जिला उज्जैन से

अजराना थाना भेरूगढ जिला उज्जैन से

खेमासा थाना महाकाल जिला उज्जैन से

कंण्डारिया थाना भेरूगढ जिला उज्जैन से

झिरोलिया थाना भेरूगढ जिला उज्जैन से

रमजानखेडी थाना भेरूगढ जिला उज्जैन से

बुचाखेडी थाना भेरूगढ जिला उज्जैन से

देवराखेडी थाना भेरूगढ जिला उज्जैन से

सेमदिया नसर थाना भेरूगढ जिला उज्जैन से

असलाना थाना भेरूगढ जिला उज्जैन से

ऐरवास

61

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2020

पंचायत थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन 83

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन पंचायत

64

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन पंचायत

72

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन पंचायत

115

पंचायत थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन 177

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन पंचायत

80

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन पंचायत

136

पंचायत थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन 22

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन पंचायत

107

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन पंचायत

107

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन पंचायत

25

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन पंचायत

9

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन पंचायत

277

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन पंचायत

7

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन पंचायत

60

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन पंचायत

25

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन 104 पंचायत

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन पंचायत

236

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन पंचायत

252

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन 123 पंचायत

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन पंचायत

279

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन पंचायत

5

थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन पंचायत

23 [ भाग 1 62

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

No. F -2 (K) 2-08 -B - 3 -Two In exercise of the powers conferred by clause (s) section -2 of the code of criminal procedure 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police ) Department Order No. -F2-( K) -10/2015 /B -3 /two,Bhopal, Dated 06-09-2018 in partial modification of the pervious Notification affecting the local areas specified in the Table below the state government, hereby with effect from date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette" :-

1. Excludes from the Police Station mentioned in the column (1 ) of the table below the Local areas specified in the column (2) there of and

2. Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the police Station mentioned in column(3 ) of the said Table :

Table

Name of village/ Local Areas

(2)

Ward No.

Nameofvillage

Name of Police Station (with tehsil and the district) from which included (3) Name of the Police Station (With tehsil and the District) from which excluded (1)

Settlement

No.

Local

Areas

Chintaman Ganesh

99

Panchayat

Police Station Mahakal Dist Ujjain

Police Station Chintaman Ganesh Dist. Ujjain

99 Panchayat

Jawasiya

Police Station Mahakal Dist Ujjain

Police Station Chintaman Ganesh Dist. Ujjain

214

Mangrola

Panchayat

Station Ganesh Police Station Mahakal Dist Ujjain

Police Chintaman Dist. Ujjain

Ratnakhedi

232 Panchayat

Station Ganesh Police Station Mahakal Dist Ujjain

Police Chintaman Dist. Ujjain

Mundla Suleman

224

Panchayat Police Station Chintaman Ganesh Dist. Ujjain

Police Station Neelganga Dist Ujjain

Neelkhant

149 Panchayat

Station Ganesh

Police Chintaman Dist. Ujjain

Police Station Neelganga Dist Ujjain

Fatehabad

172 Panchayat Police Station Chintaman Ganesh Dist. Ujjain

Police Station Neelganga Dist Ujjain

Badalkhedi

Station

189 Panchayat Police Chintaman Ganesh Dist. Ujjain

Police Station Bheravgarh Dist Ujjain 63

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

भाग 1 ]

Tankariya Police Station Neelganga Dist Ujjain

Kankriya Chirakhan Police Station Neelganga Dist Ujjain

Lekoda

Police Station NeelgangaDist Ujjain

LimbaPipliya Police Station Neelganga Dist Ujjain

Ranabad

Police Station NeelgangaDist Ujjain

Hasampura Police Station Neelganga Dist Ujjain

Brajrajkhedi Police Station Neelganga Dist Ujjain

Paalkhedi

Police Station NeelgangaDist Ujjain

Chandmukh Police Station Neelganga Dist Ujjain

Gangedi

Police Station Neelganga Dist Ujjain

Gondiya

Police Station Neelganga Dist Ujjain

Talod

Police Station Mahakal Dist Ujjain

Bamora

Police Station Mahakal Dist Ujjain

Chandukhedi Police Station

109

Station Ganesh Panchayat Police Chintaman Dist.Ujjain

35 Panchayat Police Station Chintaman Ganesh Dist . Ujjain

248 Panchayat Police Station Chintaman Ganesh Dist. Ujjain

167 Panchayat Police Station Chintaman Ganesh Dist. Ujjain

239 Panchayat

Station Ganesh

Police Chintaman Dist. Ujjain

282 Panchayat

Station Ganesh

Police Chintaman Dist. Ujjain

196 Panchayat

Station Ganesh

Police Chintaman Dist. Ujjain

170 Panchayat Police Station Chintaman Ganesh Dist. Ujjain

83 Panchayat Police Station Chintaman Ganesh Dist. Ujjain

64 Panchayat Police Station Chintaman Ganesh Dist. Ujjain

72 Panchayat Police Station Chintaman Ganesh Dist. Ujjain

115 Panchayat

Station Ganesh

Police Chintaman Dist. Ujjain

177 Panchayat Police Station Chintaman Ganesh Dist. Ujjain

80

Panchayat Police Chintaman

Station Ganesh 64

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

Mahakal Dist Ujjain

Nalwa

Police Station Mahakal Dist Ujjain

Umariya Jagir

Police Station Bheravgarh Dist Ujjain

Bherukheda

Police Station BheravgarhDist Ujjain

Takvasa

Police Station Mahakal Dist Ujjain

Pardikheda

Police Station Mahakal Dist Ujjain

Akasoda

Police Station Mahakal Dist Ujjain

Hamirkhedi

Police Station Bheravgarh Dist Ujjain

Ajrana

Police Station Bheravgarh Dist Ujjain

Khemasa

Police Station Bheravgarh Dist Ujjain

Kandariya

Police Station Mahakal Dist Ujjain

Jhiroliya

Police Station BheravgarhDist Ujjain

Ramjankhedi

Police Station Bheravgarh Dist Ujjain

Buchakhedi

Police Station Bheravgarh Dist Ujjain

Devrakhedi Police Station BheravgarhDist Ujjain

SemdiyaNasar Police Station BheravgarhDist Ujjain

Aslana Police Station Bheravgarh Dist Ujjain

Ervas

Police Station Bheravgarh Dist Ujjain

Dist . Ujjain

Panchayat

136

Police Station Chintaman Ganesh Dist . Ujjain

Station

22 Panchayat Police Chintaman Ganesh Dist. Ujjain

107 Panchayat Police Station Chintaman Ganesh Dist. Ujjain

Panchayat

107

Police Station Chintaman Ganesh Dist.Ujjain

25 Panchayat Police Station Chintaman Ganesh Dist. Ujjain

9 Panchayat Police Station Chintaman Ganesh Dist.Ujjain

Station

277 Panchayat Police Chintaman Ganesh Dist. Ujjain

7 Panchayat Police Station Chintaman Ganesh Dist. Ujjain

60 Panchayat Police Station Chintaman Ganesh Dist. Ujjain

25 Panchayat Police Station Chintaman Ganesh Dist. Ujjain

104 Panchayat Police Station Chintaman Ganesh Dist . Ujjain

236 Panchayat Police Station Chintaman Ganesh Dist.Ujjain

Panchayat

252

Police Station Chintaman Ganesh Dist.Ujjain

123 Panchayat Police Station Chintaman Ganesh Dist. Ujjain

279 Panchayat Police Station Chintaman Ganesh Dist. Ujjain

5 Panchayat Police Station Chintaman Ganesh Dist. Ujjain

23 Panchayat

Station Ganesh

Police Chintaman Dist. Ujjain 65 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

क्र. कले. उज्जैन- एस.डब्ल्यू. - 42-2020

दण्ड प्रकिया संहिता 1973, 1974 का सरल क्रमांक -2 की धारा 2 खण्ड एस. एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ-2 (क) -10 / 2015 / बी-3 / दो भोपाल, दिनांक 06.09.2018 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गई सारणी मे विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना मे आंशिक उपातंरण करते हुये राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-

एक- नीचे दी सारणी के कालम ( 1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम नंबर (2) मे विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो का अपवर्जित करती है ।

दो- सारणी के कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को सारणी के कालम नंबर (3) मे उल्लेखित पुलिस थाने मे सम्मिलित करती है ।

सारणी

ग्रामो एवं कालोनीयाँ क्षेत्रो के नाम

वार्ड नंबर

नाम

पुलिस थाने का नाम /तहसील जिला सहित जिसमे से सम्मिलित किया गया है

पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है

बंदोबस्त नंबर

3

2

1

थाना पंवासा जिला उज्जैन

41

168

थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से पाण्ड्याखेडी

थाना पंवासा जिला उज्जैन

41

168

थानां चिमनगंज जिला उज्जैन से डालडा फैक्ट्री क्वार्टर

थाना पंवासा जिला उज्जैन

41

168

थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से शिवनगर

थाना पंवासा जिला उज्जैन

40

156

थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से पंवासा अमृत नगर

थाना पंवासा जिला उज्जैन

41

156

थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से बैकुण्ठधाम कॉलोनी

थाना पंवासा जिला उज्जैन

41

148

थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से नीमनवासा

थाना पंवासा जिला उज्जैन

41

148

थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से गलपुरा

थाना पंवासा जिला उज्जैन

40

148

थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से संगम नगर

थाना पंवासा जिला उज्जैन

40

148

बजरंग कॉलोनी

थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से

थाना पंवासा जिला उज्जैन

40

148

गौरी नगर

थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से

थाना पंवासा जिला उज्जैन

40

148

थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से वर्मा जी का कुंआ

थाना पंवासा जिला उज्जैन

40

257

थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से शंकरपुर

थाना पंतासा जिला उज्जैन

40

219

थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से माधौपुर

40

थाना पंवासा जिला उज्जैन

219

केशरबाग

थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से

40 थाना पंवासा जिला उज्जैन

219

थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से मैत्री निकुंज

40 थाना पंवासा जिला उज्जैन

219

परदी मोहल्ला

थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से 66

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2020

थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से

219

40

थाना पंवासा जिला उज्जैन माधौपुरा तिराहा

थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से

40

क्षिप्रा विहार

219

थाना पंवासा जिला उज्जैन थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से

219

40

थाना पंवासा जिला उज्जैन पंचकुंआ

थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से

40

219

बजारा

थाना पंवासा जिला उज्जैन थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से

ग्राम पंचायत थाना पंवासा जिला उज्जैन

114

ताजपुर

थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से

124 ग्राम पंचायत थाना पंवासा जिला उज्जैन दरखेडी

थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से

ग्राम पंचायत

52

थाना पंवासा जिला उज्जैन खजुरिया कुमावत

ग्राम पंचायत

थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से

211

थाना पंवासा जिला उज्जैन मौला खेडी भैसोदा

ग्राम पंचायत

थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से

194

ब्यावरा

थाना पंवासा जिला उज्जैन

ग्राम पंचायत

थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से

281

थाना पंवासा जिला उज्जैन हरसोदन

ग्राम पंचायत

थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से

114

थाना पंवासा जिला उज्जैन भेरूपुरा

No. F-2 (K) 2-08 - B - 3 - Two In exercise of the powers conferred by clause (s) section - 2 of the code of criminal procedure 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department Order No. -F2- ( K)-10/2015/B -3/two, Bhopal , Dated 06-09-2018 in partial modification of the pervious Notification affecting the local areas specified in the Table below the state government, hereby with effect from date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette" :-

1. Excludes from the Police Station mentioned in the column ( 1 ) of the table below the Local areas specified in the column (2) there of and

2. Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the police Station mentioned in column (3) of the said Table :

Table

Name of village/ Local Areas

(2)

Ward No.

Name of village

Name of the Police Station (With tehsil and the District) from which excluded (1)

Name of Police Station (with tehsil and the district) from which included (3)

Settlement

No.

Local

Areas

168

Station Pandiyakheri

41

Police Station Panvasa Dist . Ujjain Police Chimanganj Dist Ujjain

168

41

Factory

Dalda Quarter

Police Station Panvasa Dist . Ujjain Police Station Chimanganj Dist Ujjain

Shivnagar

168

41 Police Station Panvasa Dist . Ujjain Police Station Chimanganj Dist Ujjain 67

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

भाग 1 ]

156

40

Panvasa Amrut nagar

Police Station Panvasa Dist . Ujjain Police Station Chimanganj Dist Ujjain

156

41

Baikunthdham Colony

Police Station Panvasa Dist . Ujjain Police Station Chimanganj Dist Ujjain

Nimanvasa

148

41 Police Station Panvasa Dist . Ujjain Police Station Chimanganj Dist Ujjain

41

148

Galpura

Police Station Panvasa Dist . Ujjain Police Station Chimanganj Dist Ujjain

148

40

Sangam Nagar

Police Station Panvasa Dist. Ujjain Police Station Chimanganj Dist Ujjain

40

148

Bajrang Colony

Police Station Panvasa Dist . Ujjain Police Station Chimanganj Dist Ujjain

40

148

Gauri Nagar

Police Station Panvasa Dist . Ujjain Police Station Chimanganj Dist Ujjain

40

148

Vermaji ka kua

Police Station Panvasa Dist . Ujjain PoliceStation Chimanganj Dist Ujjain

257

40

Shankarpur

Police Station Panvasa Dist . Ujjain Police Station Chimanganj Dist Ujjain

40

219

Madhopur

Police Station Panvasa Dist . Ujjain Police Station Chimanganj Dist Ujjain

40

219

Kesarbag

Police Station Panvasa Dist . Ujjain Police Station Chimanganj Dist Ujjain

40

219

Maitri Nikunj

Ponce Station Panvasa Dist. Ujjain Police Station Chimanganj Dist Ujjain

Pardi Mohalla

219

40 Police Station Panvasa Dist. Ujjain Police Station Chimanganj Dist Ujjain 68

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2020

Madhopura Tiraha Police Station Chimanganj Dist Ujjain

Kshipra Vihar

:

Police Station Chimanganj Dist Ujjain

Panchkua

Police Station Chimanganj Dist Ujjain

Bajara

Police Station Chimanganj Dist Ujjain

Tajpur

Police Station Chimanganj Dist Ujjain

Darkhedi

Police Station Chimanganj Dist Ujjain

Khajuriya Kumawat Police Station Chimanganj Dist Ujjain

Moula Khedi Bhensoda

Police Station Chimanganj Dist Ujjain

Biora

Police Station Chimanganj Dist Ujjain

Harsodan

Police Station Chimanganj Dist Ujjain

Bheupura

Police Station Chimanganj Dist Ujjain

219

40

Police Station Panvasa Dist . Ujjain 219

40 Police Station Panvasa Dist . Ujjain 219

40

Police Station Panvasa Dist . Ujjain 219

40

Police Station Panvasa Dist. Ujjain Panchayat

114

Police Station Panvasa Dist . Ujjain 124 Panchayat Police Station Panvasa Dist . Ujjain Panchayat

52

Po Station Panvasa Dist . Ujjain 211 Panchayat Polic Station Panvasa Dist . Ujjain 194 Panchayat Police Station Parvasa Dist . Ujjain 281 Panchayat Po Station Panvasa Dist . Ujjain 114 Panchayat Polic Station Panvasa Dist . Ujjain मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर.

69

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्र. 06

शिवपुरी, दिनांक 6 जनवरी 2020 जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम सलैया तहसील पिछोर जिला - शिवपुरी में कुल 3.84 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । जिसका विवरण निम्नानुसार है ।

अनुसूची

अनुसूची

धारा 12 के

भूमि का विवरण

सर्वे नम्वर रकवा हे.

जिला

तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लोअर ओर

परियोजना

0.53

1894

सलैया

पिछोर

शिवपुरी

संचालक ओर

0.14

1893

नदी परियोजना

0.84

1844

प्रबंधन इकाई

0.04

1833

बामौर कलां

0.53

वृहद सिचांई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य

1834

जिला शिवपुरी

0.31

1832

0.42

1831

0.73

1828

0.27

1829

1899

0.01

0.01

1895

0.01

1843

कुल किता 12 कुल रकवा 3.84

यह. अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) और धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई हैं ।

भूमि से सबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट जल संसाधन विभाग के अधीन परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 66 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे । 70

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

क्र. 07

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम जराय तहसील पिछोर जिला - शिवपुरी में कुल 7.81 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । जिसका विवरण निम्नानुसार है ।

अनुसूची

अनुसूची

भूमि का विवरण

सर्वे नम्वर

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

367

जराय

पिछोर

शिवपुरी

365

359

360

353

352

312

313

319

41

317

44

61

46

59

75

74

71

76

127

125

77

123

78

122

93

94

92

96

11 रकवा हे.

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लोअर ओर 0.09

0.49

0.06

0.04

0.05

वृहद सिचांई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य

परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौर कलां जिला शिवपुरी

0.01

0.09

0.50

0.60

0.07

0.27

0.38

0.04

0.06

0.11

0.06

0.28

0.01

0.24

0.05

0.22

0.13

0.15

0.02

0.32

0.54

0.01

0.17

0.10

0.10 71 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

2.00

7

9

0.26

2

0.13

358

0.01

45

0.15

कुल किता 35 कुल रकवा 7.81

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) और धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई हैं ।

भूमि से सबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट जल संसाधन विभाग के अधीन परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे ।

संलग्नक:- यथोक्त

क्र. 08

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम लभेडा तहसील पिछोर जिला - शिवपुरी में कुल 5.93 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । जिसका विवरण निम्नानुसार है ।

अनुसूची

अनुसूची

भूमि का विवरण

रकवा हे.

सर्वे नम्वर

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

0.09

1626

लभेडा

पिछोर

शिवपुरी

1628/1868 0.28

0.10

1628

0.25

1629

0.02

लोअरओर वृहद सिचांई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य

1630

परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौर कलां जिलाशिवपुरी

0.23

1631

0.13

1632 72

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

0.12

1802

0.29

1794

0.35

1792

0.51

1793

0.05

1788

0.38

1769

0.09

1791

0.07

1770

0.43

1768

0.05

1709

0.44

1714

0.13

1716

0.06

1715

0.49

1597

0.26

1607

0.21

1609

0.53

1608

0.01

1611

0.18

824

0.10

829

1784

0.04

0.04

826

5.93

29

कुल किता एंव रकवा

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) और धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई हैं ।

भूमि से सबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट जल संसाधन विभाग के अधीन परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे ।

संलग्नक:- यथोक्त 73

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

भाग 1 ]

क्र. 09

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम बाचरौन तहसील पिछोर जिला - शिवपुरी में कुल 13.20 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । जिसका विवरण निम्नानुसार है ।

अनुसूची

अनुसूची

भूमि का विवरण

रकवा हे.

सर्वे नम्वर

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

0.03

61

वाचरोन

पिछोर

शिवपुरी

0.36

76

0.07

75

0.14

77

लोअर ओर वृहद सिचांई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य

0.87

1541

परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौर कलां जिला शिवपुरी

0.71

92

0.10

91

0.55

93

0.05

94

0.21

99

0.03

347

0.08

352

0.31

348

0.03

351

0.38

349

0.13

343

0.05

329

0.04

420

328

0.18

0.12

327

0.01

423

425

0.01

0.01

426

0.10

326

0.14

325

0.26

322

0.20

439

0.16

455

0.16

456

0.19

465 74

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

599

598

600

601

602

603

608

605

607

606

762

763

760

775

764

765

774

767

773

772

770

771

1353

1277

1276

1275

1270

1269

1266

1264

1242

1241

1240

1239

1228

1229

1230

1227

1226

1232

1224

1220

1221

1207

1204

1203

1222

1188

1189

[ भाग 1 0.13

0.07

0.12

0.03

0.04

0.08

0.02

0.02

0.05

0.06

0.11

0.12

0.12.

0.02

0.05

0.01

0.07

0.10

0.06

0.05

0.04

0.09

0.98

0.06

0.11

0.11

0.18

0.21

0.11

0.34

0.31

0.02

0.07

0.01

0.05

0.08

0.09

0.04

0.03

0.02

0.12

0.11

0.32

0.28

0.57

0.03

0.15

0.07

0.10 75 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

0.32

1190

0.03

1203

0.52

1184

1185

0.44

0.07

1195

0.11

1191

13.20

85

कुल किता एंव रकवा

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) और धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई हैं ।

भूमि से सबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट जल संसाधन विभाग के अधीन परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे ।

संलग्नक:- यथोक्त 76

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

क्र. 10

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम कालीपहाडी तहसील पिछोर जिला- शिवपुरी में कुल 7.78 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । जिसका विवरण निम्नानुसार है ।

अनुसूची

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

सर्वे नम्वर रकवा हे.

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

पिछोर

0.10

कालीपहाडी 452

शिवपुरी

444

0.01

441

0.09

440

0.05

0.16

429/2

लोअर ओर वृहद सिचांई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य

परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौर कलां जिला शिवपुरी

0.10

438/2

435

0.01

434

0.22

328

0.15

327

0.52

325

0.33

324

0.29

0.34

299

297

0.15

0.16

295/3

0.26

295/2

237

0.45

234

0.01

236

0.11

229

0.04

228

0.21

0.48

221

216

0.01

218

0.13

219

0.02

199

0.48

0.40

193

190

0.01

189

0.39

25

0.47 77

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

भाग 1 ]

23

0.01

12

0.23

7

0.19

10

0.43

425

0.20

443

0.09

426

0.07

442

0.01

427

0.01

0.17

428/2

0.02

428/3

428/1

0.03

0.10

429/1

430

0.01

431

0.02

0.03

438/1

432

0.01

कुल किता 47 कुल रकवा 7.78

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) और धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई हैं ।

भूमि से सबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट जल संसाधन विभाग के अधीन परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे ।

संलग्नक:- यथोक्त [ भाग 1 78

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

क्र. 11

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम बदरवास तहसील पिछोर जिला- शिवपुरी में कुल 6.22 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । जिसका विवरण निम्नानुसार है ।

अनुसूची

अनुसूची

भूमिका विवरण

सर्वे नम्वर रकवा हे.

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी परियोजना

1420

0.57

बदरवास

पिछोर

शिवपुरी

0.27

1417

0.22

1413

0.68

1412

0.08

लोअर ओर वृहद सिचांई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य

1407

संचालक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौर कलां जिलाशिवपुरी

0.35

1406

0.06

1389

1388

0.43

0.62

1382

0.04

1351

0.40

1380

0.06

1372

0.43

1378

0.05

1377

0.66

1376

0.01

2114

0.16

1428

0.48

1427

1419

0.14

0.31

1387

0.20

1381

कुल रकवा 6.22

कुल किता 21

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) और धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई हैं ।

भूमि से सबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट जल संसाधन विभाग के अधीन परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां , जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे । संलग्नक:- यथोक्त भाग 1 ]

79

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

क्र. 12

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम नांद तहसील पिछोर जिला - शिवपुरी में कुल 12.20 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । जिसका विवरण निम्नानुसार है ।

अनुसूची

अनुसूची

भूमि का विवरण जिला

तहसील

सर्वे नम्वर

नगर/ग्राम

984 पिछोर

नांद

शिवपुरी

985

969

968

970

961

973

122

112

114

116

115

117

111

110

138

107

108

109

106

104

90

89

85

73

72

63

62

44

58

61 रकवा हे.

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

0.20

0.28

0.21

0.03

0.42

लोअर ओर वृहद सिचांई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य

परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौर कलां जिला शिवपुरी

0.06

0.44

0.02

0.21

0.22

0.22

0.09

0.09

0.08

0.20

0.04

0.13

0.40

0.41

0.08

0.47

0.26

0.06

0.15

0.10

0.32

0.52

0.33

0.06

0.13

0.01 80

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

59

56

57

46

47

49

48

50

30

382

384

386

[ भाग 1 0.01

0.12

0.23

0.18

0.17

0.01

0.10

0.01

0.29

0.15

0.01

0.34

0.17

389/3512

390

391

393

392

414

418

416

438

444

436

437

445

446

443

442

544

541

495 0.08

0.19

0.01

0.18

0.01

0.14

0.36

0.11

0.05

0.06

0.07

0.18

0.01

0.12

0.30

0.01

0.35

0.03

0.21

497/3550

496

498

497 0.08

0.22

0.19

0.19

499

490

489

488

28

27

20

19

कुल किता 74 कुल रकवा 12.20

0.09

0.50

0.30

0.02

0.01

0.09

0.01 81

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

भाग 1 ]

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) और धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई हैं ।

भूमि से सबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट जल संसाधन विभाग के अधीन परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे ।

संलग्नक:- यथोक्त

क्र. 13

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम वीरपुर तहसील पिछोर जिला - शिवपुरी में कुल 18.10 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । जिसका विवरण निम्नानुसार है ।

अनुसूची

अनुसूची

रकवा हे.

सर्वे नम्वर

तहसील

जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

0.01

982/2

पिछोर

शिवपुरी

वीरपुर

0.07

982/3

0.02

990

1.77

985

0.10

982/4

लोअरओर वृहद सिचांई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य

परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौर कलां जिला शिवपुरी

0.07

982/5

0.14

984

0.86

971

0.98

979

0.08

975/1

0.47

975/2

921

1.17

0.63

485

0.72

486

491

0.07 82

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

495

729

732

730

731

734

733

722

721

682

720

719

684

683

681

679

667

687

678

671

670

672

661

592

591

589

588

595

594

597

596

584

599

600

608

601

602

603

606

607

605

604

583

394

397

392

393

395

395/1014

393/1013 0.16

112

100

99

96

67

70

[ भाग 1 0.83

0.19

0.04

0.17

0.02

0.06

0.01

0.01

0.05

0.07

0.02

0.02

0.01

0.08

0.05

0.06

0.05

0.01

0.10

0.08

0.09

0.04

0.06

0.46

0.06

0.06

0.01

0.04

0.04

0.03

0.12

0.11

0.07

0.01

0.01

0.07

0.04

0.10

0.05

0.04

0.02

0.03

0.17

0.06

0.03

0.16

0.20

0.06

0.08

0.37

0.23

0.01

0.21

0.02

0.02 83

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

भाग 1 ]

74

0.01

71

0.04

0.16

68

72

0.24

69

0.12

0.02

59/1028

59

0.20

58

0.38

57

0.02

53

0.24

0.64

49

0.08

50

0.06

48

46

0.20

44

0.03

0.24

241

239

0.13

A

237

0.01

238

0.25

0.10.

258/1

0.12

251

0.20

256

0.21

254

0.12

817/2

0.16

818

0.26

820

0.16

995

0.40

986

0.06

972

920

0.01

0.65

492

0.02

739

662

0.13

कुल किता 104 कुल रकवा 18.10

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) और धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई हैं ।

भूमि से सबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट जल संसाधन विभाग के अधीन परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे । संलग्नक:- यथोक्त

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुग्रहा पी. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

84

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2020

राजस्व विभाग

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 23 नवम्बर 2019

क्र. 1120- प्रशा. - भू-अर्जन-2019 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग) ग्राम- लूक न . 1

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.029 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.029

1229/2

योग . 0.029

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " महाना वितरक नहर की माइनर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा , दिनांक 5 दिसम्बर 2019

पत्र क्र. 1156- प्रशा.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग ) ग्राम- खम्हरिया

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.086 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1)

37/2/ख

0.086 योग . 0.086

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " घुघचिहाई माइनर के छूटे रकबे " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1158- भू-अर्जन- प्रकाशन-2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- त्योंथर

(ग) ग्राम- अतरैला 11

(घ ) क्षेत्रफल-0.052 हेक्टेयर .

खसरा

अर्जित रकबा ( हे. में)

नम्बर

निजी भूमि शासकीय भूमि (3)

(2)

(1)

265/2

0.052

योग .. 0.052 भाग 1 ]

85

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन योजना नहर निर्माण" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 1160- भू-अर्जन प्रकाशन- 2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- त्योंथर

(ग) ग्राम- खटखरी कला

(घ) क्षेत्रफल-2.425 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा ( हे . में)

खसरा नम्बर

निजी भूमि

(1)

(2)

32

शासकीय भूमि (3) 0.020

0.400

36

38

0.048

0.520

41

44

0.020

0.016

45

46

0.030

0.280

47

48

0.264

63

0.072

64

0.048

0.003

65

0.024

66

79 योग . 1.725 महायोग 2.425 0.680 0.700 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा , दिनांक 2 दिसम्बर 2019

पत्र क्र. 1164-प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:- अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-जवा

(ग) ग्राम- गुढ़ पवाई

(घ) क्षेत्रफल-0.045 हेक्टेयर.

खसरा अर्जित रकबा ( हे . में ) नम्बर निजी भूमि शासकीय भूमि (1) (2) (3) (अ ) निजी पट्टे की भूमि 53/2 0.045

निरंक योग . 0.045 (ब ) शासकीय भूमि

महायोग . 0.045

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1166-प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया 86

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2020

जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-जवा

(ग ) ग्राम- शिवपुर कोठार

(घ) क्षेत्रफल-0.045 हेक्टेयर.

खसरा

निजी भूमि

नम्बर (1)

अर्जित रकबा (हे . में) (2)

शासकीय भूमि (3)

236

(अ) निजी पट्टे की भूमि 0.045

योग .. 0.045

निरंक महायोग ..

(ब) शासकीय भूमि 0.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है..

पत्र क्र. 1168- प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग ) ग्राम-तिकेतन पुरवा

(घ) क्षेत्रफल-0.271 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा ( हे . में) निजी भूमि (2) शासकीय भूमि (3)

खसरा नम्बर (1)

52/2

(अ ) निजी पट्टे की भूमि 0.047

276 0.224

निरंक योग .. 0.271 (ब) शासकीय भूमि 0.271

महायोग .

[भाग 1 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1170- प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग ) ग्राम- गड़ेहरा

(घ) क्षेत्रफल-0.561 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हे. में) निजी भूमि (1) (2) शासकीय भूमि (3)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

9 0.049 11 0.090 25 0.096 28 0.128 29 0.032 योग.. 0.395

(ब) शासकीय भूमि

27 योग 0.168 0.168 महायोग 0.561

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

87

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

भाग 1 ]

रीवा, दिनांक 9 दिसम्बर 2019

पत्र क्र. 1086 - प्रका. - भू-अर्जन- 2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

जिला-रीवा

(क)

तहसील- नईगढ़ी

(ख)

ग्राम-खर्रा-190 दीनदयाल नं. 3

(ग)

क्षेत्रफल लगभग-0.270 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

कुल रकबा ( हेक्टेयर में )

(3)

रिमार्क (4)

(2)

(1)

0.026

8

0.393

0.227

0.021

9

0.045

7/2

0.032

7/1

0.182

0.235

10/1

0.214

10/2

0.064

10/3

0.024

0.239

10/4

0.052

6

0.619

0.421

0.075

0.219

11/2

11/2

0.020

0.270

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बी.पी.टी. पहुंच मार्ग में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1088 - प्रका.- भू-अर्जन- 2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निज़ी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- नईगढ़ी

(ग) ग्राम-खर्रा-170

क्षेत्रफल लगभग-0.025 हेक्टेयर .

(घ)

खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

रिमार्क (4)

(3)

कुल रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)

0741

0.025

(1) 02

0.025

योग ..

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2020

88

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बी.पी.टी. पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

पत्र क्र. 1090-प्रका.- भू-अर्जन- 2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

जिला-रीवा

(क)

तहसील- नईगढ़ी

(ख)

ग्राम-बेलहा 742

(ग)

क्षेत्रफल लगभग- 1.030 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

कुल रकबा ( हेक्टेयर में)

(3)

(1)

(2)

रिमार्क (4)

0.042

0.166

230

0.057

205/1

0.032

205/2

0.255

0.202

204/1

0.030

204/2

0.069

0.110

1.635

249

0.040

250

0.243

251/1

0.194

0.050

0.069

251/2

256/1

0.140

0.056

0.214

256/2

0.005

0.024

257

0.223

258/1

0.051

0.157

258/2

0.008

0.040

259

0.050

260

0.251

0.031

261

0.267

0.034

0.166

286

0.247

0.059

287

0.059

288

0.255

0.021

0.223

290

0.243

0.021

291

0.027

0.263

292

0.023

0.178

293

0.123

0.405

297

0.038

0.073

296

0.012

277

0.061

0.016

0.178

278

0.010

0.049

276

0.050

275

0.239

0.239

0.031

273

1.030

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बाणसागर बी.पी.टी. पहुंच मार्ग में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

जबलपुर , दिनांक 26 दिसम्बर 2019

क्र. B -6384-दो- 2-65-2018.- श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सीधी को दिनांक 6 से 9 जनवरी 2020 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार ,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2019

क्र. C- 5419-दो-2-16-2019.- श्री वाचस्पति मिश्र , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2019 तक तीन दिन की शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2019 तक तीन दिन का अर्जित स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात में दिनांक 1 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री वाचस्पति मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वाचस्पति मिश्र , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-5421- दो-2-32-2019.- श्री मो . शकील खान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , श्योपुर को दिनांक 19 से 25 दिसम्बर 2019 तक सात दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2019 तक तीन दिन का शीतकालीन स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री मो. शकील खान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

89

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2020

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो . शकील खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-5423-दो-2-80-2017 .- श्री जी. पी . अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 2 से 7 दिसम्बर 2019 तक छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी . अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. पी. अग्रवाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 5426- दो- 2-63-2017 .- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 3 से 5 दिसम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 5428- दो -2-24-2014.- श्री अरूण कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 3 से 5 दिसम्बर 2019 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 5430- दो- 2-17-2016 .- श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 6 से 7 दिसम्बर 2019 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

90

अवकाश से लौटने पर श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-5432-दो-2-32-2014.- श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 6 से 7 दिसम्बर 2019 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 8 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-8312-दो - 2-86-2018 .- श्री प्रेम कुमार सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2019 तक तीन दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रेम कुमार सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है . अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रेम कुमार सिन्हा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D-8314-दो- 2-36-2018 .- श्रीमती अनुराधा शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 12 से 13 दिसम्बर 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020

[ भाग 1 प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अनुराधा शुक्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D-8316-दो- 2-18-2015 .- श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को दिनांक 23 से 26 दिसम्बर 2019 तक, चार दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2019 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2019के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D-8318-दो - 3-32-2006.- श्री एस. एस. रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 10 से 11 दिसम्बर 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस . एस . रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D-8320- दो - 2-71-2018.- श्री श्यामाचरण उपाध्याय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को दिनांक 7 दिसम्बर 2019 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री श्यामाचरण उपाध्याय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्यामाचरण उपाध्याय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D-8322- दो-2-53-2014.-श्री के. पी . सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2019 तक चार दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 30 दिसम्बर 2019 से 2 जनवरी 2020 तक चार दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर भाग 1 ]

2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन/ अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 8324-दो- 2-8-2012 .- श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2019 तक तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात में दिनांक 1 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता यादव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुनीता यादव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D-8327-चार-8-42-77 भाग- सोलह.- श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को दिनांक 7 से 10 दिसम्बर 2019 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-8329- दो -2-18-2016.-श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 30 अक्टूबर 2019 का, दिनांक 6 नवम्बर 2019 का, दिनांक 9 नवम्बर 2019 का, दिनांक 13 नवम्बर 2019 का तथा दिनांक 20 नवम्बर 2019 का कुल पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2020

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस . सलुजा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-8331-दो- 2- इक्कीस- 2019.- श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 4 से 5 दिसम्बर 2019 तक दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 6 दिसम्बर 2019 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D-8333-दो-2-45-2019. श्री बी. के. द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2019 तक चार दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. द्विवेदी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन/ अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी . के. द्विवेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अजय पवार , रजिस्ट्रार..

जबलपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2019 शुद्धि-पत्र

क्र. B-6376-दो-2-50-18.- रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-5766 , दिनांक 25 नवम्बर 2019 के पृष्ठांकन की कंडिका क्रमांक ( 4 ) में डॉ. रमेश कुमार साहू, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, शहडोल पढ़ा एवं समझा जावे.

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 10 January 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-01-10.02.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-01-10.02.Ordinary.