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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 जनवरी 2020-पौष 23, शक 1941
क्रमांक 11 ]
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 10 जनवरी 2020
क्र. एफ 22-49-2018- पी- 1 - इकतीस.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा , मध्यप्रदेश जल संसाधन अभियांत्रिकी तथा भौमिकी सेवा ( अराजपत्रित ) तृतीय श्रेणी ( लिपिकवर्गीय ) भरती नियम, 1969 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, अनुसूची- दो में , कॉलम (6) में, अनुकंमाक -2 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाए , अर्थात्: -
(एक) जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित वरिष्ठ लिपिकीय परीक्षा उत्तीर्ण सहायक ग्रेड- दो ।
(दो)
25 % पद ऐसे सहायक ग्रेड दो से भरे जाने चाहिए , जिन्होंने जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित वरिष्ठ लिपिकीय परीक्षा के न्यूनतम 4 विषय उत्तीर्ण किये हों तथा 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों ।
(तीन) ऐसे सहायक वर्ग- एक एवं सहायक वर्ग- दो, जिन्होंने 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग की वरिष्ठ लिपिकीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो, किन्तु पात्र सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, उन्हें केवल उच्चतर समयमान वेतनमान प्रदान करने के लिए वरिष्ठ लिपिकीय परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी जाएगी ।
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2020
No. F - 22-49-2018 - P- 1 - XXXI . In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh, hereby , makes the following amendment in the Madhya Pradesh Water Resources Engineering and Geological Service (Non- Gazetted) Class - III (Ministerial ) Recruitment Rules , 1969 namely :-
AMENDMENTS
: In the said rules , in schedule - II , in column no . (6) against Seriol no 2 , for the existing entries , the following entries shall be substituted , namely , : -
(i) Superior Clerkship examination conducted by Water Resource Department passed Assistant Grade - II .
(ii ) 25 % of the post shuld be filled by Assistant Grade - II who have passed minimum 4 subjects of Superior Clerkship examination conducted by Water Resources Department and crossed 45 years of age
(iii ) Such Assisatant Grade - II & Assisatant Grade - I , Who have completed 45 years of age and not passed superior Clerkship examination of Madhya Pradesh Water Resources department but completed the eligible service period shall be exempted from passing the super Clerkship examination for granting them higher time scale only .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. टेकाम, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.