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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 13]
भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 जनवरी 2020- पौष 23 , शक 1941
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2020
क्र. बी- 15-48-2019- चौदह- 2.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा , निम्नलिखित मण्डी समिति के मण्डी क्षेत्र में भी अधिसूचित फलों एवं सब्जियों पर कीमत के प्रत्येक एक रुपये पचास पैसे की दर से मण्डी फीस अधिरोपित करती है:-
मण्डी समिति का नाम
(2)
जिला (3)
क्रमांक (1)
01
इटारसी
होशंगाबाद
( 1 ) परन्तु यह भी कि उक्त पैरा क्रमांक -1 में विनिर्दिष्ट मण्डी फीस के स्थान पर केवल संतरे एवं केले के लिये मण्डी फीस प्रत्येक एक सौ रुपये पर एक रुपये की दर से अधिरोपित की जाती है .
2 ) यह अधिसूचना " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी .
(
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 13 जनवरी 2020
पृ. क्र. बी- 15-48-2019- चौदह- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 13 जनवरी 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत केसरी , प्रमुख सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2020
Bhopal , the 13th January 2020
No. B - 15-48-2019 - XIV- 2.-In exercise of the powers conferred under sub - section ( 1 ) of Section 19 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby levies market fee at the rate of one rupees fifty paisa for every one hundred rupee of the price on fruits and vegetables in the market area of the following market committee:-
Name of the market committee
S. No.
(2)
District (3) (1)
Itarsi
01
Hoshangabad 1. Notwithstanding what is stated in para ( 1 ) the levy of market fee in the case of only oranges and bananas shall be at the rate of rupee one for every one hundred rupee of the price .
2. This notification shall come into force with effect from the date of publication in the "Madhya Pradesh Gazette" .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJIT KESARI , Principal Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.