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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 03, Part Part 1, 17 January 2020

Published 17 January 2020

Type
Ordinary
Gazette no.
03
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2020-01-17.03.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्यप्रदेश

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी 2020- पौष 27 , शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2019

क्र. ई- 1-514-2019-5- एक.- श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे (1988 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा, प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2019

क्र. ई - 1-331-2019-5-एक.- भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017-29-2019-AIS- (I) , दिनांक 17 दिसम्बर 2019 द्वारा श्री मदन विभीषण नागरगोजे, भाप्रसे ( MP: 2007 ) की सेवाएं 3 वर्ष के लिए अंतः संवर्गीय प्रतिनियुक्तिपर मध्यप्रदेश संवर्ग से महाराष्ट्र संवर्ग को सौंपी गई हैं .

(2 ) अतः , राज्य शासन, एतद्वारा, श्री मदन विभीषण नागरगोजे, भाप्रसे (MP : 2007 ) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को महाराष्ट्र संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त करता है.

क्र. ई- 5-1030- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री दिलीप कुमार, भाप्रसे. , कार्यपालक संचालक, राज्य खनिज निगम, भोपाल को दिनांक 23से 28 दिसम्बर 2019 तक, छः दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 22 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

93

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.

94

(2) अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कार्यपालक संचालक, राज्य खनिज निगम , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री दिलीप कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिलीप कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

क्र. ई- 5-685 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री डी. पी. आहूजा, आयएएस. , आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव , उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 26 दिसम्बर 2019 से 10 जनवरी 2020 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री डी. पी . आहूजा, भाप्रसे की अवकाश अवधि में आयुक्त, उच्च शिक्षा , मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव , उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. आहूजा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री डी. पी. आहूजा , भाप्रसे द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे , सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री डी. पी. आहूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. आहूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-573 - आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री मलय श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग तथा प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक, एप्को को दिनांक 23 से 26 दिसम्बर 2019 तक, चार दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जनवरी 2020

( 2) श्री मलय श्रीवास्तव , भाप्रसे की अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग तथा प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक, एप्को का प्रभार श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग प्रवासी भारतीय विभाग तथा योजना, आर्थिक सांख्यिकी विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मलय श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग तथा प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक, एप्को के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री मलय श्रीवास्तव, भाप्रसे , द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग तथा प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक, एप्को का कार्यभार ग्रहण कर श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री मलय श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मलय श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-768- आयएएस-लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री संदीप यादव, आयएएस. , आयुक्त, पंचायत राज मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 दिसम्बर 2019 एवं 5 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री संदीप यादव, भाप्रसे की अवकाश अवधि में आयुक्त, पंचायत राज मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार श्री उमाकांत उमराव , भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री संदीप यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, पंचायत राज मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संदीप यादव, भाप्रसे, द्वारा आयुक्त, पंचायत राज मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री उमाकांत उमराव , भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

95

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

(5 ) अवकाशकाल में श्री संदीप यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संदीप यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2019

एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को ई- आफिस द्वारा जारी आदेश दिनांक 30 नवम्बर 2019 द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2019 से दिनांक 4 जनवरी 2020 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 24 दिसम्बर 2019 से, 4 जनवरी 2020 तक, बारह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जानी है .

क्र. ई- 1-464-2019-5- एक. श्री राजीव शर्मा, भाप्रसे ( 2003 ) , आयुक्त हस्तशिल्प एवं हाथकरघा , मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, विमानन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

( 2) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री प्रतीक हजेला, भाप्रसे, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(2) उपरोक्तानुसार श्री राजीव शर्मा द्वारा आयुक्त विमानन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिरूद्ध मुकर्जी भाप्रसे ( 1993 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विमानन तथा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग एवं वि.क.अ. - सह- आयुक्त, विमानन ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल वि.क.अ. - सह- आयुक्त विमानन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रतीक हजेला, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

क्र. ई- 1-505-2019-5- एक.- श्री राजेश कुमार जैन भाप्रसे (2004) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(2 ) श्री रत्नाकर झा भाप्रसे ( 2012 ) मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क विकास निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , उपसचिव, वाणिज्यिक कर विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पल्लवी जैन गोविल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-683- आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल , भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2019

क्र. ई- 1-508-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान

पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है (4)

(3)

(1)

(2)

संचालक,

1 सुश्री शैलबाला अंजना, मार्टिन ( 2009 )

आदिम जाति क्षेत्रीय

उप सचिव,

विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं

भोपाल.

बाल विकास विभाग .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

96

(2)

(1)

2 श्री ऋषि गर्ग (2013 ) , अपर आयुक्त, जनजातीय कार्य विकास , मध्यप्रदेश भोपाल .

(3)

(4)

उप सचिव मध्यप्रदेश शासन

आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन.

(2 ) श्री अभिषेक सिंह, भाप्रसे ( 2009 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश , अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास , भोपाल तथा पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जनजातीय कार्य विभाग तथा संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) को केवल संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए उन्हें अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर आयुक्त, जनजातीय कार्य विकास , मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3 ) उपरोक्तानुसार श्री ऋषि गर्ग द्वारा आयुक्त नगरपालिक निगम, उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री क्षितिज सिंघल , भाप्रसे (2014) , अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन तथा आयुक्त नगरपालिक निगम , उज्जैन ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल आयुक्त नगरपालिक निगम , उज्जैन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2019

क्र. ई- 1-497-2019-5- एक. श्री वीरेन्द्र कुमार, भाप्रसे ( 2011 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ग्वालियर विकास प्राधिकरण , ग्वालियर को जिला निवाड़ी में आयोजित ओरछा महोत्सव की व्यवस्थाओं हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से 31 मार्च, 2020 तक के लिये अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी , ओरछा महोत्सव पदस्थ किया जाता है.

(2) श्री वीरेन्द्र कुमार, द्वारा कलेक्टर, जिला निवाड़ी के निर्देशन में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी , ओरछा महोत्सव का कार्य संपादित किया जाएगा.

भोपाल , दिनांक 31 दिसम्बर 2019

क्र. ई- 1-456-2019-5-एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये आवंटन वर्ष 2004 के भाप्रसे अधिकारियों को भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान रुपये 1,44,200-2,18,200/-(पे- मैट्रिक्स -14 ) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(2)

(1) 1 श्री लोकेश कुमार जाटव,

कलेक्टर, जिला इंदौर.

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है

(4) सचिव, मध्यप्रदेश शासन (पद अधिसमय वेतनमान असंवर्गीय होने के कारण ) (3) कलेक्टर, जिला इंदौर (पद का उन्नयन दिनांक 01-01-2020 से आगामी आदेश तक भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत करते हुए ) में

सदस्य राजस्व मंडल

वि.क.अ.- सह- सचिव, मध्यप्रदेश

राज्य सूचना आयोग , भोपाल

2 श्री दुर्ग विजय सिंह, सचिव , मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग , भोपाल.

3 श्री अजय सिंह गंगवार , कलेक्टर, जिला नीमच.

सचिव, मध्यप्रदेश शासन (पद अधिसमय वेतनमान में असंवर्गीय होने के कारण)

कलेक्टर, जिला नीमच (पद का उन्नयन दिनांक 01-01-2020 से आगामी आदेश तक भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत करते हुए ) 97

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

(1)

(2)

4 श्री राजेश कुमार जैन , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .

(4)

(3)

सचिव, मध्यप्रदेश शासन

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, (अतिरिक्त प्रभार) .

नियंत्रक खाद्य एवं औषधि

प्रशासन, भोपाल

5 श्री रविन्द्र सिंह, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल

6 श्री पतिराम कतरौलिया, अपर आयुक्त ( राजस्व) , उज्जैन संभाग, उज्जैन.

7 श्री अमर सिंह बघेल, अपर आयुक्त ( राजस्व ) , शहडोल संभाग, शहडोल.

सदस्य राजस्व मंडल

वि.क.अ. - सह- अपर आयुक्त (राजस्व ) , उज्जैन संभाग, उज्जैन.

सदस्य राजस्व मंडल

वि.क.अ.-सह- अपर आयुक्त (राजस्व) , शहडोल संभाग , शहडोल.

(2 ) उपरोक्तानुसार भाप्रसे, अधिकारियों में से जिन अधिकारियों द्वारा मिड कैरियर फेस -4 प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है , को छोड़कर शेष अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जा रहा है कि वे आगामी मिड कैरियर फेस -4 प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर उक्त प्रशिक्षण अनिवार्यतः पूर्ण करेंगे.

(3 ) उक्त पदोन्नति आदेश दिनांक 1 जनवरी 2020 से प्रभावशील होंगे.

क्र. ई- 1-463-2019-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये आवंटन वर्ष 2007 के भाप्रसे अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2020 से भाप्रसे के प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 1,23,100-2,15,900/- ( पे- मैट्रिक्स -13 ) स्वीकृत किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शित पद पर आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(2)

(1)

1 श्री श्रीमन शुक्ला, प्रबंध संचालक, कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल .

2 श्रीमती स्वाति मीणा नायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन, संघ, भोपाल.

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है (3)

(4) अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन

प्रबंध संचालक, कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल.

अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन, संघ, भोपाल.

[ भाग 1 98

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

(4) (2)

(3)

(1)

कलेक्टर, जिला उज्जैन.

3 श्री शशांक मिश्रा, कलेक्टर, जिला उज्जैन.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग.

4 डॉ. रामराव भोंसले उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग .

कलेक्टर, जिला बुरहानपुर.

5 श्री राजेश कुमार कौल, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर.

अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन

संचालक,

जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल

6 श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव , संचालक, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश , भोपाल.

राज्यपाल के अपर सचिव, राजभवन, भोपाल.

7. श्री अभय कुमार वर्मा, राज्यपाल के उप सचिव, राजभवन, भोपाल.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , स्मार्ट सिटी परियोजना, भोपाल.

8 श्री दीपक सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी परियोजना, भोपाल.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग.

9 श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग.

संचालक ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल.

10 श्री संजय गुप्ता, संचालक (पुनर्वास) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल.

कलेक्टर , जिला अशोकनगर

11 डॉ. मंजू शर्मा, कलेक्टर, जिला अशोकनगर.

कलेक्टर, जिला देवास

12 डॉ. श्रीकांत पाण्डेय, कलेक्टर, जिला देवास .

(2 ) यह आदेश दिनांक 1 जनवरी 2020 से प्रभावशील होगा.

भाग 1 ]

क्र. ई-5-933- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री दीपक आर्य , आयएएस. , ( 2012 ) , कलेक्टर, जिला बालाघाट को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री दीपक आर्य, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर , जिला बालाघाट का प्रभार श्रीमती रजनी सिंह, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बालाघाट को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक आर्य को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री दीपक आर्य, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर , जिला बालाघाट का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रजनी सिंह, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी.

(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक आर्य , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(6) अवकाशकाल में श्री दीपक आर्य को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भोपाल , दिनांक 1 जनवरी 2020

क्र. ई- 1-513-2019-5- एक.- श्री दुर्ग विजय सिंह, भाप्रसे (2004) विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी- सह- सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव , मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई- 1-515-2019-5-एक. श्रीमती सूफिया फारूकी वली , भाप्रसे ( 2009 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश , राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई- 5-889 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, आयएएस. , कलेक्टर, जिला विदिशा को दिनांक 30 दिसम्बर 2019 से 6 जनवरी 2020 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री बृन्दाबन सिंह राप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला विदिशा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , कलेक्टर, जिला विदिशा का प्रभार सौंपा जाता है.

99

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला विदिशा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह , भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला विदिशा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बृन्दाबन सिंह , राप्रसे कलेक्टर, जिला विदिशा के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-890 - आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री अनुराग चौधरी , भाप्रसे ( 2010 ) , कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 30 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 दिसम्बर 2019 एवं 5 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री अनुराग चौधरी , भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, ग्वालियर का प्रभार श्री शिवम वर्मा, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री अनुराग चौधरी , भाप्रसे द्वारा कलेक्टर , जिला ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवम वर्मा, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्तहोंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-1044- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) सुश्री प्रीति यादव, भाप्रसे. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 10 अक्टूबर 2019 से 7 अप्रैल 2020 तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रीति यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

100

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

(3) अवकाशकाल में सुश्री प्रीति यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री प्रीति यादव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2020

क्र. ई- 5-732- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री आकाश त्रिपाठी , आयएएस. , आयुक्त, इन्दौर संभाग, इंदौर को दिनांक 13 से 17 जनवरी 2020 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री आकाश त्रिपाठी की अवकाश अवधि में श्री लोकेश कुमार जाटव, भाप्रसे , कलेक्टर, जिला इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, आयुक्त, इन्दौर संभाग , इंदौर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आकाश त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त , इन्दौर संभाग , इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री आकाश त्रिपाठी, द्वारा आयुक्त, इन्दौर संभाग , इंदौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री लोकेश कुमार जाटव, भाप्रसे, आयुक्त, इन्दौर संभाग , इंदौर के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री आकाश त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आकाश त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2020

क्र. ई- 5-685- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री डी. पी. आहूजा, आयएएस . , आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2019 द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2019 से 10 जनवरी 2020 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 13 से 25 जनवरी 2020 तक, तेरह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 एवं 26 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे की अवकाश अवधि में आयुक्त, उच्च शिक्षा , मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार श्री हरिरंजन राव , भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. आहूजा को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव , उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा , मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव , उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री हरिरंजन राव , भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री डी. पी. आहूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी . आहूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सुधि रंजन मोहंती , मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2019

क्र. ई- 5-816- आयएएस लीव - 5- एक.- श्री संजीव सिंह, आयएएस. , तत्कालीन संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल ( वर्तमान में संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास ) को समसंख्यक आदेश दिनांक 21 अगस्त 2019 द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई- 5-961 - आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री मयंक अग्रवाल , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , विदिशा को दिनांक 1 से 9 जनवरी 2020 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मयंक अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, विदिशा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री मयंक अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मयंक अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भाग 1 ]

101

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

क्र. ई- 5-479- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री प्रभांशु कमल, आयएएस . , कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2019 द्वारा दिनांक 2 से 13 दिसम्बर 2019 कुल, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 4 से 13 दिसम्बर 2019 कुल, दस दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. ई. -5-1040- आयएएस-लीव-5- एक.-( 1 ) श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) डॉ. अम्बेडकर नगर जिला इन्दौर को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2019 तक , नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डॉ. अम्बेडकर नगर जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अंशुल गुप्ता , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंशुल गुप्ता , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2019

क्र. ई- 5-858- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री विकास नरवाल, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी, लिमिटेड, इन्दौर को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 एवं 29 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विकास नरवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी , लिमिटेड, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विकास नरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास नरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2020

क्र. ई- 5-869- आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री अजय गुप्ता , आयएएस. , कलेक्टर जिला सीहोर को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 दिसम्बर 2019 द्वारा दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

क्र. ई-5-865- आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री व्ही . किरण गोपाल , आयएएस . , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को दिनांक 8 से 17 जनवरी 2020 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 18 , 19 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश सहित स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. किरण गोपाल को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत्वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री व्ही. किरण गोपाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. किरण गोपाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई-5-992- आयएएस- लीव-5-एक. ( 1 ) श्री रवि डफरिया, आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को दिनांक 21 नवम्बर से 18 दिसम्बर 2019 तक, अट्ठाईस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाशकाल में श्री रवि डफरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि डफरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई . - 5-1010- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री क्षितिज सिंघल , आयएएस . , अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन को दिनांक 13 से 17 जनवरी 2020 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 एवं 18, 19 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

102

(2) अवकाश से लौटने पर श्री क्षितिज सिंघल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री क्षितिज सिंघल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री क्षितिज सिंघल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2020

क्र. ई. - 5-671- आयएएस लीव एक 5.- श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग तथा विकअ- सह- आयुक्त, जनजातीय कार्य विकास मध्यप्रदेश , भोपाल को ई- आफिस द्वारा जारी आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2019 द्वारा दिनांक 16 से 24 दिसम्बर 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

क्र. ई. - 5-871- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री धनराजू एस . , भाप्रसे, ( 2009 ) संचालक, कौशल विकास मध्यप्रदेश तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन एवं संचालक, रोजगार को दिनांक 3 से 10 जनवरी 2020 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री धनराजू एस. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, कौशल विकास मध्यप्रदेश तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन एवं संचालक, रोजगार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री धनराजू एस. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धनराजू एस. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-984- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्रीमती शीतला पटले , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, देवास को दिनांक 13 से 17 जनवरी 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 एवं 18 , 19 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जनवरी 2020

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शीतला पटले को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती शीतला पटले को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शीतला पटले , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं

क्र. ई- 5-986- आयएएस - लीव-5- एक.-( 1 ) सुश्री ऋजु बाफना , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , सतना को समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जनवरी 2020 द्वारा दिनांक 3 से 10 जनवरी 2020 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 6 से 17 जनवरी 2020 तक, बारह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री ऋजु बाफना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सतना के पद पर पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में सुश्री ऋजु बाफना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री ऋजु बाफना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

ई-5-1051- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री उमेश कुमार, आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 15 नवम्बर 2019 द्वारा दिनांक 27 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2019 तक़, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 10 से 14फरवरी 2020 तक, पांच दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री उमेश कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीप्तिगौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव ( कार्मिक) .

103

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2019

क्र. ई- 5-867- आयएएस- लीव - 5- एक. श्री तरूण कुमार पिथौड़े, भाप्रसे, कलेक्टर , जिला भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 दिसम्बर 2019 द्वारा दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

क्र. ई. - 5-873 - आयएएस- लीव- 5 - एक. - ( 1 ) श्री अभिषेक सिंह, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा उपसचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 6 दिसम्बर 2019 द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 1 जनवरी 2020 तक, दस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 1 जनवरी 2020 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 6 दिसम्बर 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक ".

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 4 जनवरी 2020

क्र. एफ-1 ( ए) 92-1999- ब-2-दो.- राज्य शासन , द्वारा श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 6 से 20 जनवरी 2020 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 5 जनवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे , के अवकाश अवधि में इनका चालूकार्य श्री मनोज शर्मा , भापुसे , पुलिस उपमहानिरीक्षक, (कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा ) , पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2020

संशोधित आदेश

क्र. एफ -1 (ए) 168-1989- ब- 2- दो. राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18 नवम्बर 2019 को निरस्त करते हुए, श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 6 से 25 जनवरी 2020 तक, कुल बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 05 व 26 जनवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत अण्डमान निकोबार के भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1 श्री कैलाश मकवाणा स्वयं

पत्नी 2 श्रीमती सीमा मकवाणा

3 श्री ऋषभ

पुत्र

पुत्री 4 कु. श्रुति

5 श्री रोहित

पुत्र (2) श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका चालूकार्य श्री राजीव कुमार टण्डन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, अअवि, पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री कैलाश मकवाणा , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कैलाश मकवाणा , भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. भोंसले, अपर सचिव.

104

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भोपाल , दिनांक 2 जनवरी 2020

क्र. एफ-1 (ए) 04-2002- ब-2- दो. राज्य शासन , श्री संतोष कुमार सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक , विसबल, ग्वालियर रेंज ग्वालियर को दिनांक 26 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 25 दिसम्बर 2019 व 05 जनवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री संतोष कुमार सिंह , भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ला, भापुसे, सेनानी दूसरी वाहिनी, विसबल, ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री संतोष कुमार सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर रेंज ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री संतोष कुमार सिंह, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री संतोष कुमार सिंह , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संतोष कुमार सिंह , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2020

क्र. एफ-1 ( ए) 22-1993-ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री के. टी. वाइफे, भापुसे, निदेशक/ अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, पुलिस अकादमी, भोपाल को गृह नगर इम्फाल जाने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक दस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2 ) श्री के. टी. वाइफे, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. टी. वाइफे, भापुसे को अस्थायी रूपसे, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न निदेशक/अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री के. टी. वाइफे, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. टी. वाइफे, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. टी . वाइफे , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ-1 (ए) 29-2018- ब- 2- दो. राज्य शासन, द्वारा श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे , नगर पुलिस अधीक्षक, विश्वविद्यालय , ग्वालियर को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम ब्लाक वर्ष के विस्तार वर्ष 2019 के अंतर्गत अकेले गृह नगर तिरुपति जाने हेतु दिनांक 18 से 22 दिसम्बर 2019 तक कुल पाँच दिवस आकस्मिक अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न नगर पुलिस अधीक्षक, विश्वविद्यालय , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

संशोधित आदेश

क्र. एफ 1-81-2019- ब- 2- दो. राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2019 को निरस्त करते हुए श्री तुषारकांत विद्यार्थी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, पीटीसी, इन्दौर को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2019 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति के साथ दुबई की निजी विदेश यात्रा (Ex - India - Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री तुषारकांत विद्यार्थी , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पुलिस अधीक्षक, पीटीसी इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री तुषारकांत विद्यार्थी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणितकिया जाता है कि यदि श्री तुषारकांत विद्यार्थी, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भाग 1 ]

105

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जनवरी 2020

संशोधित आदेश

क्र. एफ 1 ( ए) -81-2011 - ब- 2-दो. राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27 नवम्बर 2019 को निरस्त करते हुए श्री पी. एस. उइके , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल को खण्ड वर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष 2020-21 में दिनांक 13 से 22 जनवरी 2020 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 11-12 जनवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत अण्डमान निकोबार के भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री पी. एस. उइके स्वंय 2. श्रीमती आशा उइके पत्नी

पुत्री

3. कु. रूपाली उइके

4. मोहित उइके

पुत्र

(2) श्री पी. एस. उइके, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालूकार्य पुलिस अधीक्षक, शहडोल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. उइके, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल रेंज , शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पी . एस . उइके, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री पी. एस. उइके, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी . एस. उइके, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

संशोधित आदेश

क्र. एफ-1 (ए) 107-2008-ब- 2- दो. राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 9 दिसम्बर 2019 को निरस्त करते हुए श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण , पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 9 से 22 दिसम्बर 2019 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 8 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालूकार्य श्री हरिनारायणचारी मिश्रा, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (प्रबंध ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, कोअस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने परकंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास , अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 2 जनवरी 2020

फा. क्र. 7057-2020- इक्कीस ब( एक) .- राज्य शासन, श्री विधान महेश्वरी वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में पदस्थ मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी की अतिरिक्त सेवाएं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , एक वर्ष के लिये उच्चतम न्यायालय , नई दिल्ली को सौंपता है .

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2020

पंजी क्र. 58-2020- इक्कीस ब ( एक).- राज्य शासन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ( एन. जी. टी. ) , प्रधान न्यायापीठ, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर रजिस्ट्रार जनरल के पद पर पदस्थ श्री कपिल कुमार मेहता की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.

शुद्धि पत्र

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2020

फाईल क्र. 33-2019 - इक्कीस- ब( एक) . सुश्री निशा कुरील पुत्री श्री रजनीकांत कुरील को मध्यप्रदेश न्यायकि सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्ति संबंधी इस विभाग के आदेश क्रमांक 6590-2019 - इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 106 ) , दिनांक 7 दिसम्बर 2019 के में द्वितीय पैरा के साथ " मध्यप्रदेश शासन, गृह ( सी- अनुभाग ) विभाग, मंत्रालय के चरित्र सत्यापन के दिशा-निर्देश क्रमांक एफ 17/ 01 /2017/ दो/सी-2 , दिनांक 24 जुलाई, 2018 का पैरा-7 के अनुसार अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत शपथ - पत्र में दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ) " भी पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

106

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2020

फा. नं. 6749-इक्कीस- ब ( दो ) .-विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ( 1987 का संख्याक 39 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड (ख ) एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 के नियम 14 ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ( संशोधन ) अधिनियम, 1994 (क्र. 1994 का संख्याक 59 ) द्वारा यथा संशोधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्याक 39 ) की धारा 11 - क की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्न अनुसूची के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट तालुक/तहसील विधिक सेवा समिति के लिये , राज्य शासन एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से उक्त अनुसूची के कॉलम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 2 वर्ष के लिये सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है :-

अनुसूची

तहसील क्र.

जिला

(3) (1)

(2)

01

अलीराजपुर अलीराजपुर

जोबट

02

अनूपपुर अनूपपुर

1. कोतमा

2. राजेन्द्रग्राम

अशोनकनगर 03 अशोनगर

1. मुंगावली

2. चंदेरी

बडवानी 04

बड़वानी

सेंधवा

1.

2. राजपुर

3. अंजड़

खेतिया

4.

बालाघाट बालाघाट

05

1. वारासिवनी

2. बैहर

3. कंटगी 06

बैतूल

बैतूल

1. मुलताई

2. भैंसदेही

आमला

3.

भिण्ड 07

भिण्ड

मेहगांव नामनिर्देशित सदस्य का नाम व पता

(4)

1. श्री राजेन्द्र सिंह परिहार, अधिवक्ता

2. श्री सुरेश चन्द्र महेश्वरी , अधिवक्ता

1. श्री लक्ष्मीनारायण वाणी , अधिवक्ता

1. श्री अनंत केदास जौहरी , सामा. कार्यकर्ता 2. श्री कृष्णदेव मिश्र , सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री जितेन्द्र रजक, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री श्याम लाल जायसवाल, सामा. कार्यकर्ता 1. श्री मनेन्द्र सिंह यादव, सामाजिक कार्यकर्ता 2. श्री महावीर प्रसाद लोधी, अधिवक्ता

1. श्री हरिओम त्रिवेदी, अधिवक्ता

1. श्री अंशुल श्रीवास्तव , अधिवक्ता

1. श्री शिव नारायण यादव, सामा. कार्यकर्ता 2. सुश्री अंजना जैन , अधिवक्ता/सामा. कार्यकर्ता 1. श्री कालूराम शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री राजेश कुमार सत्संगी , अधिवक्ता/सामा . कार्यकर्ता 1. श्री हुकुम चन्द्र बंसल, अधिवक्ता/सामा. कार्यकर्ता 1. श्री राजेश नाहर, सामाजिक कार्यकर्ता

1. श्री आर. पी. सिंह, अधिवक्ता, बालाघाट 2. श्रीमती आशा वेदी, सामा. कार्यकर्ता

1. श्री रीतेश शुक्ला, अधिवक्ता, वारासिवनी 1. सुश्री कमरून्निशा सिद्धिकी, अधिवक्ता 1. श्री लकेश कुमार गौतम, अधिवक्ता, कटंगी 1. श्री शिव प्रसाद पाटिल, अधिवक्ता

2. श्रीमती शिखा भौरासे, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री रवि यादव, अधिवक्ता

1. श्री वासूदेव कोसे , अधिवक्ता

1. श्री रमेश नागपुरे, अधिवक्ता

1. श्री जुगल किशोर दीक्षित, अधिवक्ता

2. श्री रामवीर सिंह भदौरिया , अधिवक्ता

1. श्री सर्वेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता 107

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

गोहद

लहार

भोपाल

08

भोपाल

1. बैरसिया 09

बुरहानपुर

बुरहानपुर 10

छतरपुर

छतरपुर

1. नौगांव

2. राजनगर

3. लवकुश नगर

4. बड़ामलहरा

5. बिजावर 11

छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा

1. अमरवाड़ा

2. चौरई

3. जुन्नारदेव

4. पांढुर्ना

5. परासिया

सौंसर

6.

12

दमोह

दमोह

1. हटा

2. पथरिया

3. तेन्दूखेड़ा 13

दतिया

दतिया

1. सेवढ़ा

2. भाण्डेर

देवास

14

देवास

1. टोंकखुर्द

सोनकच्छ

2.

3. कन्नौद

4. बागली

खातेगांव

5.

15

धार

धार

1. मनावर

2. बदनावर

3. धरमपुरी (4)

1. श्री केसी उपाध्याय , सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री कन्छेदीलाल बघेल , अधिवक्ता

1. श्री प्रशान्त पाठक, सामाजिक कार्यकर्ता 2. श्री निरन्जना चौरसिया, अधिवक्ता

1. श्री मिथिलेश वर्मा, अधिवक्ता

1. श्री रविन्द्र गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता

2. श्री अनिल मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्रीमती निशि सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री हेमंत कुमार दीक्षित , सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्रीमती मेहरून सिद्दकी, सामा. कार्यकर्ता 1. श्री पुरूषोत्तम अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री धनप्रसाद असाटी , समाजसेवी, बड़ामलहरा 1. श्री सौरभ भट्नागर, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री श्यामल राव

2. सुश्री शबनम खान

1. श्री एस. एस. एच. रिजवी

1. श्री आर. के. मिश्रा

1. श्री धर्मेन्द्र राव

1. श्री ए. के. भगत

1. श्री अनुराग निगोतिया

1. श्रीमती ज्योत्सना पात्रीकार

1. श्री बी. पी. श्रीवास्तव , अधिवक्ता

2. श्री कैलाश शैलार, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री अनुराग बर्धन हजारी , अधिवक्ता

1. श्री राजेश खरे , अधिवक्ता

1. श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर

1. श्री बी. के . जाटव, सेवानिवृत्त न्यायाधीश 1. श्री रवि शंकर शर्मा, अधिवक्ता

1. श्री अरुण गुबरेले , सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्रीमती सीमा यादव, सामाजिक कार्यकर्ता 2. श्री सैयद मकसूद अली , सामा. कार्यकर्ता 1. श्री रविन्द्र सिंह गोर, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री अमर सिंह मालवीय, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री पुरुषोत्तम गौरानी, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री नाथू सिंह सैंधव, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्रीमती चंदा श्रीवास, सामाजिक कार्यकर्ता 1. . श्री सुरेश भुवेल , सामाजिक कार्यकर्ता

2. श्री दुर्गेश नागर, सामाजिक कार्यकर्ता

1. श्री रमेश कुशवाहा

1. श्री जयेश राजपुरोहित, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री हीरा चन्द्र सेठी, 108

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

(2)

(3) (1)

4. सरदारपुर

5. कुक्षी 16

डिण्डौरी

डिण्डौरी

1. शहपुरा 17

गुना

गुना

1. चाचौड़ा

2. राघौगढ़

3 . आरोन ग्वालियर

18

ग्वालियर

1. डबरा

2. भितरवार

हरदा

19

हरदा

1. खिरकिया 20

होशंगाबाद होशंगाबाद

1. इटारसी

2. पिपरिया

3. सोहागपुर

4. सिवनी मालवा

इन्दौर

21

इन्दौर

1. डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू)

2. देपालपुर

3. सांवेर

4. हातौद 22

जबलपुर

जबलपुर

1. सिहोरा

2. पाटन 23

झाबुआ

झाबुआ

1. थांदला

2. पेटलावद

कटनी

कटनी

24

1. विजयराघवगढ़ (4)

1. श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव , सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री धन्नालाल बर्फा, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री शान्ति कुमार कनौजे, अधिवक्ता

2. श्री विरेन्द्र सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता

1. श्री राजेश पाल , अधिवक्ता

1. श्री शकील अफरोज खान , अधिवक्ता, 2. श्री नागेन्द्र गौड़, अधिवक्ता

1. डॉ. आशा कटारिया, सामा. कार्य

1. श्रीमती राजकुमारी गुर्जर, अधि/समाजसेविका 1. श्री इफतखार हुसैन, अधिवक्ता

1. श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त न्यायाधीश 2. श्री बी. एस . रघुवंशी, सेवानिवृत्त अवर सचिव.

1. श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी, अधिवक्ता 1. श्री लक्ष्मन सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री आर . एस. साकल्ले, अधिवक्ता

2. श्रीमती कमला सोनी, सामाजिक कार्यकर्ता 1. पदेन सदस्यों के साथ नवगठन

1. श्री एल. एल. शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता 2. सुश्री विजया कदम, अधिवक्ता

1. श्री जिनेन्द्र जैन , अधिवक्ता

1. श्री जे. एन. ढिमोले, अधिवक्ता

1. श्री शंकर लाल मालवीय, अधिवक्ता

1. श्री एन. एस. यादव

1. श्री सुरेश रणविदे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश 2. श्री रविन्द्र सिंह गौड़, अधिवक्ता

1. सुश्री गीता लखवानी, अधिवक्ता

1. सुश्री मालती जोशी , अधिवक्ता

1. श्री राधेश्याम पटेल , अधिवक्ता

1. श्री घनश्याम सिंह सोलंकी, अधिवक्ता 1. श्री राकेश पाण्डेय अधिवक्ता, जबलपुर 2. श्रीमती सोनल पंडित, सामा. कार्य. जबलपुर 1. श्री रमेश पटेल, अधिवक्ता,

1. श्री रणवीर सिंह

1 . श्री मोहनलाल गामड, अधिवक्ता

2. श्री जयेन्द्र बैरागी सामा. कार्यकर्ता

1. श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता, सामा . कार्यकर्ता 1. श्री अविनाश उपाध्याय , अधिवक्ता

1. श्री अश्विनी बड़गैया, अधिवक्ता

2. श्रीमती आभा गुमास्ता, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री रमाकान्त तिवारी , अधिवक्ता 109

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

खण्डवा खण्डवा

25

1. हरसूद

2. पुनासा 26 मण्डलेश्वर

मण्डलेश्वर

1. बड़वाहा

2. सनावद

3. भीकनगांव

खरगौन

4.

5. कसरावद

6. महेश्वर 27

मण्डला

मण्डला

निवास

नैनपुर मंदसौर

मंदसौर 28

1. गरोठ

2. भानपुरा

3. सीतामऊ

4. नारायणगढ़ 29

मुरैना

मुरैना

1. अम्बाह

2. जौरा

3. सबलगढ़ 30

नरसिंहपुर नरसिंहपुर

गाडरवारा

नीमच नीमच

31

1. मनासा

2. जावद

पन्ना

32

पन्ना

1 . पवई

2. अजयगढ़

रायसेन रायसेन

33

(4)

1. श्री जगदीश चन्द्र चौरे, अधिवक्ता

2. श्रीमती अनीता सिंह , सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री मकसूद पटेल, अधिवक्ता

1. श्री सालगराम अधिवक्ता

1. श्री संतोष मोयदे, सामा . कार्यकर्ता

2 . श्री विजय कुमार बड़ोले , सामा. कार्य .

1. श्री हीरालाल जी सोनी, सामा. कार्यकर्ता 1. श्री कृष्णराव सोनाने , अधिवक्ता

1. श्री संजय बोर्डिया, समाज सेवी

1. श्री रेवल सिंह डॉवर, अधिवक्ता

1. श्री निलेश कुमार व्यास, अधिवक्ता

1. श्री हंसराज सोनी, अधिवक्ता

1. श्रीमती मुक्ता जोशी , सामाजिक कार्यकर्ता 2. श्रीमती राधा गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता 1. कुमारी निधि खरे, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री फूलदास धुर्वे, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री राव विजय सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता 2. डॉ. श्रीमती चन्दा कोठारी , सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री दिवाकर उपाध्याय , सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री एस. सी. जोशी, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्रीमती अंगूरबाला, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री आर. एस. नागदा, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा , अधिवक्ता

2. डॉ. एकता डण्डौतिया, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री अनिल तिवारी , अधिवक्ता

1. श्री रामहेत धाकड़ अधिवक्ता

1. श्री कुलदीप दीक्षित, अधिवक्ता

1. श्री अजय ताम्रकार, अधिवक्ता

2. श्रीमती संध्या कोठारी , समाजसेवी

1. श्री एच. बी. रफिक, अधिवक्ता

1. श्री राजकुमार रामनानी , सेवानिवृत्त अधिकारी 2. डॉ. हर नारायण गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री वीरम धनगर, अधिवक्ता

1. श्री मोहन लाल पर्टिदार , अधिवक्ता

1. श्री धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय

2. कुमारी सीता रैदास

1. श्री मैयादीन अहिरवार

1. श्री ए. के. कश्यप

1. श्री यू. पी . एन. सक्सेना , सामाजिक कार्यकर्ता 2. श्री पी. एन. साहू, सामाजिक कार्यकर्ता 110

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

(2)

(3) (1)

1. गौहरगंज

2. बेगमगंज

3. गैरतगंज

बरेली

4.

5. उदयपुरा

6. सिलवानी 34

राजगढ़

राजगढ़

1. ब्यावरा

2. नरसिंहगढ़

3. सारंगपुर

4. खिलचीपुर

5. जीरापुर 35

रतलाम

रतलाम

1. जावरा

2. सैलाना

3. आलोट

रीवा

रीवा

36

1. मऊगंज

2. त्योंथर

3. सिरमौर

4. हनुमना 37

सागर

सागर

1. रहली

2. खुरई

3. देवरी

4. बीना

5. बण्डा

6. गढ़ाकोटा सतना

38 सतना

1. मैहर

2. अमरपाटन

3. नागौद

4. उचेहरा

5. चित्रकूट

6 . रामपुर बघेलान सीहोर

सीहोर

39

(4)

1. श्री नोमान खान, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री राकेश भार्गव, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री बलीराम राय, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री तरुण भावसार, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री गोपाल सिंह वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री अक्षय रघुवंशी , सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्रीमती स्मिता शुक्ला, सामाजिक कार्यकर्ता 2. श्री रमेश चन्द्र शर्मा , सामाजिक कार्यकर्ता 1. सुश्री चित्रा खेमजी , अधिवक्ता

1. डॉ. ओ . पी. साहू, समाजसेवी

1. श्री लक्ष्मी नारायण त्रिकार, समाजसेवी 1. श्री ललित शर्मा, समाजसेवी

1. श्री मनोज उपाध्याय , अधिवक्ता

1. श्री विजय शर्मा

श्रीमती आभा निमावत

2.

1. श्री राहुल पहाड़िया

1. श्री ओ. पी. रजक

1. श्री सईद खान

1. श्री घनश्याम सिंह, अधिवक्ता

2. श्री अजय पाण्डेय , अधिवक्ता

1. श्री गोविन्द्र प्रसाद मिश्रा, अधिवक्ता

1. श्री मोहन प्रसाद पाठक, अधिवक्ता

1. श्री हेमराज पाण्डेय, अधिवक्ता

1. श्री नीरज कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

1. श्रीमती रश्मि ऋतु जैन, अधिवक्ता

2. श्री सतीश चन्द्र रावत, अधिवक्ता

1. श्री प्रकाश चन्द्र मिश्रा

1. श्री शिवचरण लाल मेसन

1. श्री अनिल सोनी, समाजसेवी

1. श्री सतीश पाठक, अधिवक्ता

पदेन सदस्यों के साथ नवगठन

पदेन सदस्यों के साथ नवगठन

1. श्री राजेश प्रसाद चतुर्वेदी, अधिवक्ता

2. श्री विनीत कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

1. श्री शंकरदत्त पाण्डेय , अधिवक्ता

1. श्री ब्रज भूषन मिश्रा, अधिवक्ता

1. श्री लवकेश सिंह, अधिवक्ता

1. श्री ए. पी. तिवारी, अधिवक्ता

1. श्री विमलेश त्रिपाठी , अधिवक्ता

1. श्री लालमणी सिंह बघेल , अधिवक्ता

1. श्री ओ. पी. चौरसिया , अधिवक्ता

2. श्री याद मोहम्मद, अधिवक्ता 111

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

(3) (2)

(1)

1. आष्टा

2. नसरूल्लागंज

3. बुदनी

4. इछाव

सिवनी

40

सिवनी

1. लखनादौन 41

शहडोल

शहडोल

1. ब्योहारी

2. जयसिंहनगर

3. बुढ़ार 42

शाजापुर

शाजापुर

1. शुजालपुर

2. आगर

3 . सुसनेर

4. नलखेड़ा 43

श्योपुर

श्योपुर

विजयपुर 44

शिवपुरी

शिवपुरी

1. करैरा

2. पिछोर

3. कोलारस

4. पोहरी

5. खनियाधाना

सीधी

45

सीधी

1. चुरहट

2. मझौली

3. रामपुर नैकिन

सिंगरौली सिंगरौली

46

1. देवसर 47

टीकमगढ़ टीकमगढ़

1. निवाड़ी

2. जतारा

3. ओरछा (4)

1. श्री पल्लव जैन, अधिवक्ता

1 . श्री करण सिंह सोलंकी, सामा. कार्यकर्ता 1. श्री बी. आर. अहिरवार , अधिवक्ता

1. श्री अमित गुप्ता, अधिवक्ता

1. श्री प्रवीण शाह, सेवानिवृत्त न्यायाधीश 2. श्री छिद्दीलाल श्रीवास, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री देवेन्द्र रजक, अधिवक्ता

1. श्री राजेन्द्र सराफ, अधिवक्ता

2. सुश्री आशा पाण्डेय , अधिवक्ता

1. श्री संतोष कुमार शुक्ल, अधिवक्ता

1. श्रीमती निशा शुक्ला, अधिवक्ता

1. श्री दीपक सिंघल, अधिवक्ता

1. श्री अनिल आचार्य, अधिवक्ता

2. श्रीमती लाडकुवर ठाकुर, अधिवक्ता

1. श्री जितेन्द्र गुरेनिया, अधिवक्ता

1. श्री प्रेमनारायण चतुर्वेदी

1. श्री गजेन्द्र बजारिया, अधिवक्ता

1. श्री जी. एस. फागना, अधिवक्ता

1. श्री कैलाश पराशर, सामाजिक कार्यकर्ता 2. श्री राम प्रसाद पारेता

1. श्री आशाराम सोनी

1. श्री शैलेन्द्र गुप्ता , सामाजिक कार्यकर्ता

2. कु. श्रद्धा जादौन, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री निलेश लोधी, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री कोमल प्रसाद पंसारी

1. श्री महेन्द्र कुमार सराफ, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री कृष्णकुमार जैमिनी

1. श्री जितेन्द्र खरे, सामाजिक कार्यकर्ता

1. श्रीमती मीरा गौतम, सामाजिक कार्यकर्ता 2. श्रीमती श्रृद्धा सिंह सेंगर, अधिवक्ता

1. श्री अजय पाण्डेय , सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री उमेन्द्र तिवारी , अधिवक्ता

1. प्रभाकर सिंह, अधिवक्ता

1. श्री रविन्द्र पाण्डेय

2. श्री रमाकर प्रताप सिंह

1. श्री राकेश प्रताप सिंह, अधिवक्ता

1. श्रीमती प्रीति परमार, सदस्य उपभोक्ता फोरम 2. श्री विनोद कुमार खरे, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री वृंदावन सूत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री भगवान दास यादव , सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री रविन्द्र कुमार तिवारी , सामाजिक कार्यकर्ता [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

112

(3)

(2)

(1)

उज्जैन

उज्जैन

48

1. खाचरौद

2. बड़नगर

3. महिदपुर

4. तराना

5. नागदा

उमरिया

उमरिया

49

1. विरसिंहपुर पाली

2. मानपुर

विदिशा

50

विदिशा

1. गंजबासौदा

2. सिरोंज

3. लटेरी

4. कुरवाई भोपाल , दिनांक 3 जनवरी 2020

पंजी. क्र. 6716-2019-इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , जिला मुख्यालय , होशंगाबाद में विभागीय आदेश दिनांक 11 मार्च 1999 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री एम. एल . चौरे , का दिनांक 2 जून 2018 को निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. शुक्ल, अपर सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 27 दिसम्बर 2019

क्र. बी- 18-14-2019 चौदह- 2.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 ( क्रमांक 1 सन् 1959 ) की धारा 9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री संजीव सिंह, भाप्रसे ( 2005 ) संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को प्रशासकीय अनुमोदन के क्रम में आगामी आदेश तक " गन्ना आयुक्त " घोषित किया जाता है यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(4)

1. श्री योगेश चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त न्यायाधीश 2. श्री प्रताप मेहता, अधिवक्ता

1. श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता

1. श्री डी. एस. पण्डया, अधिवक्ता

1. श्री के. एल. राठी, अधिवक्ता

1. श्री डी. के. नागर, अधिवक्ता

1. श्री मदन लाल मौर्य, अधिवक्ता

1. श्री तरूण पाण्डेय, अधिवक्ता

2. श्रीमती उमा महोबिया, समाजसेवी

1. श्री सुदामा विश्वकर्मा, अधिवक्ता

1. श्री विकास गुप्ता

1. श्री दिनेश मिश्रा , अधिवक्ता

2. श्री अतुल शाह , सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री शिवदीप सचान, अधिवक्ता

1. श्री अरविन्द सोनी, अधिवक्ता

1. श्री गिरजा प्रसाद शर्मा, सामा. कार्यकर्ता 1. श्री हरनाम सिंह राजपूत , अधिवक्ता

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव , सचिव.

क्र. बी-18-14-2019 चौदह- 2.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 ( क्रमांक 1 सन् 1959 ) की धारा 10 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री के. एस. टेकाम , भाप्रसे , अपर संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को प्रशासकीय अनुमोदन के क्रम में आगामी आदेश तक " अपर गन्ना आयुक्त " घोषित किया जाता है यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

भोपाल , दिनांक 30 दिसम्बर 2019 संशोधित आदेश

क्र. बी- 18-14-2019 चौदह- 2.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 ( क्रमांक 1 सन् 1959) की धारा 10 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री के. एस. टेकाम, अपर संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को प्रशासकीय अनुमोदन के क्रम में आगामी आदेश तक " अपर गन्ना आयुक्त " घोषित किया जाता है यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रकाश कुमार माखीजा, अवर सचिव.

113

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 30 दिसम्बर 2019

क्र. एफ- 11-07-2019 -तीस .- राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने , क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने , तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

2. अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आक्र्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :-

अनुसूची

स्थानीय क्षेत्र

तहसील

जिला

राज्य

स्मारक का नाम

का नाम

(3)

(4)

(5) (1) (2)

डबरा

ग्राम

ग्वालियर

म. प्र.

गढ़ी

लोहगढ़

लोहगढ़

क्षेत्रफल स्वामित्व धार्मिक पूजा

के अधीन है

अथवा नहीं राजस्व का क्षेत्र जो संरक्षण के अधीन है

(6)

(7)

(8)

(9)

नहीं सर्वे नं.

म. प्र.

0.679 हे.

1116

शासन

चट्टान..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पदमरेखा ढोले , अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 30 दिसम्बर 2019

क्र. 4511-3305-2019- पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देख-रेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2015 (2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्:-

अनुसूची

जिला का नाम

क्र.

किशोर न्याय बोर्ड और

उसका मुख्यालय

(3) (2)

(1)

1

श्योपुर श्योपुर

2

झाबुआ झाबुआ

प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम

(4)

श्री अनुराग खरे , ICJ - II & JMFC श्री राजकुमार चौहान , JMFC & CJ - I 114

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

No. 4511-3305-2019 - L - 2.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column. no . (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-

S.No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter SCHEDULE

Name of the Principal Magistrate &Designation (4)

Name of the

District

(3)

(2)

(1)

1

Sheopur

2

Jhabua

Sheopur

Shri Anurag Khare , ICJ - II & JMFC Jhabua

Shri Rajkumar Chouhan , JMFC & CJ - I भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2020

क्र. 15-13-2020- पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देख- रेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2015 ( 2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्:-

अनुसूची

जिले का नाम

क्र.

किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय (1)

(2)

1

अलीराजपुर

2

अनूपपुर

3

दतिया

4

ग्वालियर

5

पन्ना

6

सतना

सिवनी

7

प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम (3)

(4)

सुश्री निकिता चौहान, JMFC(Offi ) अलीराजपुर

अनूपपुर

सुश्री आरती रतोनिया, JMFC

दतिया

सुश्री ऋचा गोयल , JMFC(Offi ) ग्वालियर

श्रीमती शबनम कादिर मंसूरी , JMFC पन्ना

श्रीमती वंदना सिंह , JMFC

सतना

सुश्री रोहिणी तिवारी JMFC

सिवनी

श्रीमती कल्पना मरावी, JMFC

No. 15-13-2020 - L - 2.- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and (2 ) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no . (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2 ) of the Schedule below for the District as specified in column ( 3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-

S.No.

SCHEDULE

Name of the

District

(3)

Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter (2)

(1)

1 2

Alirazpur Anoppur

Name of the Principal Magistrate &Designation (4)

Sushree Nikita Chouhan, JMFC ( Offi ) Sushree Arti Ratonia , JMFC

Alirazpur Anoppur मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

Datia Datia

Gwalior

Gwalior

Panna Panna

Satna Satna

134567

Seoni Seoni

$115

(4)

Shushree Richa Goyal , JMFC ( Offi ) Smt . Shabnam Kadir Mansoori , JMFC Smt. Vandna Singh , JMFC

Sushree Rohini Tiwari , JMFC

Smt. Kalpna Maravi , JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

आयुष विभाग वल्लभ भवन क्रमांक-3 , चतुर्थ तल, मंत्रालय , भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2019

क्र. 3958-2777-2019-1- उनसठ. चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-14-2005-3- पचपन दिनांक 1 दिसम्बर 2006 द्वारा ड्रग एवं कास्मेटिक एक्ट, 1940 ( 1940 की केन्द्रीय अधिनियम संख्या 23 ) की धारा 33 जी की उपधारा ( 4 ) एवं ड्रग एवं कास्मेटिक रूल 1945 के नियम, 152 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 3008-4697- 17- मेडि-4 , भोपाल दिनांक 23 जुलाई 73 को अधिक्रमित करते हुए एतद्वारा संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी को पदेन ड्रग कन्ट्रोलर ( भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी ) नियुक्त किया गया है.

2. राज्य शासन एतद्वारा ड्रग कन्ट्रोलर, संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के स्थान पर आयुक्त/ संचालक, संचालनालय आयुष, भोपाल को पदेन ड्रग कन्ट्रोलर ( आयुष ) नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलावती उईके , अवर सचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 1 जनवरी 2020

क्र. एफ-1 ( ए) -1-2020- बी- ग्यारह. - राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 44 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा 2 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अजय खरे , असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, इंदौर संभाग, इंदौर की अवकाश अवधि में , सारणी के कॉलम ( 2 ) में दर्शित अधिकारी को, सारणी के कॉलम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर उसके कॉलम ( 3 ) में यथा विनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है :-

अधिकारी का नाम (2)

अनुक्रमांक (1) 01

श्री बी. डी. कुबेर

असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं

संस्थाएं,

ग्वालियर संभाग ग्वालियर अधिनियम की धाराएं (3)

क्षेत्र (4) इंदौर संभाग इंदौर

6, 7, 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 25 (2 ) , 26, 27, 28, 29, 30 31 , 32, 34, 37, 38 एवं 39

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

[ भाग 1 116

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2020

क्र. एफ 14-3-2006-ए- सोलह ( पार्ट-1 ) .- मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार ( नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन ) अधिनियम , 2002 के नियम 251 के साथ पठित भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार ( नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियमन ) अधिनियम, 1996 (1996 का सं. 27) की धारा 18 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से आगामी आदेश तक मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का पुनर्गठन करती है.

नियम 252 ( 1 ) , में उल्लेखित है कि नियम 251 उपनियम ( iv ) ( v ) ( vi ) में नियुक्ति/मनोनीत सदस्य राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे एवं उपनियम ( 2 ) 3 वर्ष कार्यकाल का प्रावधान है. अतएव बोर्ड के पुनर्गठन किए जाने हेतु निम्नानुसार शासकीय सदस्य होंगे :-

अध्यक्ष

मध्यप्रदेश शासन के मंत्री, श्रम विभाग

(एक)

सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा नाम निर्देशित (दो) कल्याण आयुक्त, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय , जबलपुर.

पदेन सदस्य

(तीन) अधिनियम की धारा 42 की उपधारा ( 2 ) के अधीन नियुक्त मुख्य निरीक्षक श्रमायुक्त, इन्दौर.

(चार) राज्य सरकार के विभागों को प्रतिनिधित्व करने वाले चार सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हों:-

सदस्य पदेन

( 1 ) प्रमुख सचिव , श्रम विभाग

सदस्य पदेन

(2) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग

सदस्य पदेन

(3) प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (भवन या अन्य संनिर्माण कार्यों में संलिप्त विभाग के प्रतिनिधि) .

सदस्य पदेन

(4) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग ( भवन या अन्य संनिर्माण कार्यों में संलिप्त विभाग के प्रतिनिधि) .

2. नियम 251 के उपनियम ( 5 ) तथा ( 6 ) के तहत क्रमशः भवन कर्मकारों के प्रतिनिधिनियों और नियोजकों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति पृथक् से अधिसूचित की जावेगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वंदना मेहरा अटूट , अवर सचिव.

117

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 10 जनवरी 2020

क्रमांक: एफ-13-27/ 2016 / तेरह यतः, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-16-2018- ए- ग्यारह, दिनांक 29 अगस्त, 2018 के द्वारा मेसर्स वर्धमान यार्न लिमिटेड की सतलापुर, जिला रायसेन स्थित यूनिट क्रमांक 6 की विस्तार एवं आधुनिकीकरण परियोजना को विद्युत शुल्क से छूट को सम्मिलित करते हुए , विभिन्न विशेष सुविधायें इस शर्त के साथ प्रदान की हैं कि परियोजना तीन वर्ष में अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगी ;

और यतः, एम.पी. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के द्वारा सूचित किया है कि इकाई से 1 सितम्बर, 2019 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है ;

अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012 ) की धारा 5 की उप-धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतद्वारा , मेसर्स वर्धमान यार्न लिमिटेड की सतलापुर, जिला रायसेन स्थित इकाई कमांक 6 के विद्यमान उच्चदाब संयोजन को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत पर 1 सितम्बर, 2019 से शुरू होने वाली सात वर्षों की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है :

परन्तु विद्युत शुल्क के संदाय से ऐसी छूट इकाई क्रमांक 6 के कारण विद्यमान उच्चदाब संयोजन पर केवल अतिरिक्त विद्युत भार पर ही उपलब्ध होगी :

परन्तु यह और कि मेसर्स वर्धमान यार्न लिमिटेड को विद्यमान 132 के.व्ही. के संयोजन से अपनी इकाई कमांक 6 को विद्युत के प्रदाय पर विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्राप्त करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप- धारा (2 ) के खंड (ख) तथा मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क नियम, 1949 के नियम 10 के उप-नियम (1 ) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए एक पृथक सब- मीटर स्थापित करना अपेक्षित होगा ।

यह अधिसूचना दिनांक 1 सितम्बर, 2019 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा 7 वर्षों तक प्रवृत्त रहेगी । [ भाग 1 118

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जनवरी 2020

No. F - 13-27-2016 -XIII Whereas , the Industrial Policy and Investment Promotion Department vide its order No. F - 16-16-2018 - A- XI , dated 29th August, 2018 has granted various special facilities , including exemption from electricity duty for the expansion and modernization project of unit No. 6 of M/ s Vardhaman Yarn Limited in Satlapur, District Raisen with the condition that the project shall start its Commercial production in three years;

And, whereas , M.P. Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 12th December, 2019 has intimated that commercial production from the unit has been started on 1st September 2019 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section (1 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012) , the State Government, hereby, exempts unit No. 6 of M/ s Vardhaman Yarn Limited in Satlapur, District Raisen from payment of electricity duty on the Electricity sold or supplied by the Distribution Licensee to the existing high- tension connection for a period of seven years starting from 1st September , 2019:

Provided that such exemption from payment of electricity duty shall be available only on additional electrical load on the existing high tension connection due to unit No. 6:

Provided further that M/ s Vardhaman Yarn Limited shall be required to install a separate sub- meter to avail exemption from payment of electricity duty on supply of power to its unit No. 6 from existing 132 KV connection in view of the provisions of clause (b ) of sub- section (2) of Section 15 of the said Act and sub- rule (1 ) of Rule 10 of Madhya Pradesh Electricity Duty Rules , 1949.

This notification shall be deemed to have come into force from 1st September, 2019 and shall remain in force for 7 years .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. के. चतुर्वेदी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

119

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 18 दिसम्बर 2019

क्र. 8163 - एस.सी.शाखा- 223-2019.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-2-1999- एक -4 , भोपाल , दिनांक 30 मार्च 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2020 हेतु जिला रायसेन के लिये निम्नांकित तिथियों का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है:-

दिन

अवकाश का नाम

स. क्र.

दिनांक

(3)

(4)

(2)

(1)

महाष्टमी

1

शनिवार

24 अक्टूबर 2020

2

16 नवम्बर 2020

सोमवार

भाई दूज (दीपावली )

उर्स

27 नवम्बर 2020

3

शुक्रवार

उक्त अवकाश जिले के कोषालय/उप कोषालयों के लिए लागू नहीं होंगे.

उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर .

कार्यालय , कुलाधिपति, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर ( मध्यप्रदेश )

आदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2020

क्र. एफ- 1-5-19 - रा.स. यू.ए. 1-21 .- मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 ( क्रमांक 19 सन् 2011 ) की धारा 12 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , लाल जी टंडन, कुलाधिपति, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर एतद्वारा डॉ. त्रिभुवन नाथ दुबे, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष , मेडीसिन विभाग , गांधी मेडीकल कालेज, भोपाल ( म. प्र. ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से.चार वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो के लिए मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर का कुलपति नियुक्त करता हूं.

(2 ) इनकी सेवा की शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम 1 के अनुसार शासित होंगी.

लाल जी टंडन, कुलाधिपति.

120

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जनवरी 2020

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्र. 08- अ-82-2017-18

सीहोर, दिनांक 23 दिसम्बर 2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचें दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में घोघरा परियोजना के निजी भूमि घोघरा परियोजना के बचगांव सरसोदिया उप नहर निमार्ण हेतु तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर के लियें आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लियें आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची

ग्राम बचगांव, तहसील नसरुल्लागंज ,जिला

खसरा क्रमांक कमाक कृषक का नाम व पिता /पति का नाम

1

17/1/2/1/1/2 लक्ष्मण आ० जगन्नाथ जातिखाती

2

17/1/2/2/2/3/2 मनोहर आ० जगन्नाथ जातिखाती

3

17/1/2/2/2/4/1 मनुबाई पत्नि मांगीलाल जाति खाती

4

17/1/2/2/2/4/2 ईश्वरसिंह आ० बद्रीलाल जाति खाती

17/1/2/2/2/5

तदैव तदैव

17/1/3/2/2/1

17/1/3/2/1 5

पुष्पाबाई पत्नि ईश्वरसिंह जाति खाती

17/1/3/2/2/2 6

कौशल्याबाई पत्नि रामनारायण जाति खात्ती

17/1/3/2/3 7

रामनारायण आ० बद्रीलाल जाति खाती

17/1/3/2/4

तदैव

8 रमेश पुत्र रामअवतार जाति जाट

17/1/1/2 9

जगदीश पुत्र रामअवतार जाति जाट

10

17/1/1/3 बलराम पुत्र रामअवतार जाति जाट

17/1/1/4 11 इन्द्रा बेवा रामअवतार जाति जाट

12

17/3/ग लखनलाल पुत्र श्रीराम जाति कलौता

13

17/3/4 हरिओम आ० सीताराम जाति खाती

17/3/1/2 14 सीताराम आ० झब्बू जाति कलौता

17/3/1/1 15 हरिशंकर आ० सीताराम जाति कलौता

भूमि की कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा

सिंचित असिंचित कुल असिंचित

सिंचित

कुल

0.089 0.866 0.089

0.866

0.036

0.036

1.315 1.315

0.060 0.060 0.820

0.820

0.065

0.065

0.812

0.812

0.044 0.397 0.044

0.397

0.016

0.016

0.397

0.397

0.044 0.044 1.234 1.234

0.060

0.060

1.238

1.238

0.073 0.073 1.635 1.635

0.053 0.829

0.053

0.829

0.263 4.047 0.263

4.047

0.146

0.146

4.047

4.047

0.154

4.047

4.047 0.154

0.194 0.194 4.047 4.047

0.020

0.020

0.773

0.773

0.056

0.056

1.619

1.619

0.073

0.073

1.498

1:498

0.081 0.081 1.619 1.619 121

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

16

17/4/2/ख महेश आ० सुन्दरलाल जाति कलौता

17/4/2/ग 17 सुरेश आ० सुन्दरलाल जाति कलौता

138 , 139, 140/1/1 18 मणीबाई पत्नि बाबालाल जाति जाट

तदैव

138,139,140/2/1 19

138,139,140/1/2/2 हेमराज आ० हिन्दूजी जाति जाट

20

138 , 139, 140/2/2 रामलाल आ० हिन्दूजी जाति जाट

21

146/1/ 2/ख धापूबाई पत्नि शंकरलाल जाति बढ़ई

146/1/1/3 22

राधेश्यामआ० रामप्रसाद जाति खाती

146/2/3/1/1/1 23 अनुराधा पत्नि राधेश्याम जाति खाती

146/1/1/2

तदैव

146/1/1/1

तदैव

146/2/3/2/1 24 दीपक आ० श्यामलाल जाति बढ़ई

0.101

0.101

1.214

1.314

0.040

0.040

1.214

1.214

0.081

0.081

0.454

0.454

0.162

0.162

1.343

1.343

0.060

0.060

0.713

0.713

0.231

0.231

3.597

3.597

0.142

0.142

2.023

2.023

0.016

0.016

0.236

0.236

0.056

0.056

0.210

0.210

0.060

0.060

1.517

1.517

0.053

0.053

1.517

1.517

0:145

0.145

1.011

1.011

2.674

1.288

1.386

46.289

28.605 17.684

योग:-

(1 ) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) व कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सीहोर के 2 कार्यालय में किया जा सकता है ।

(2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाही के पूरा हो जाने के समय प्रांरभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू-अर्जन) सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेंगा /कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

3. चूकि सिंचाई परियोजना उप नहर निमार्ण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है । जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उप धारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) समुचित सरकार की बेबसाइ www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

(4) घोघरा सिंचाई परियोजना की बचगाँव, सरसोदिया उप नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियो की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से पुनर्व्यवस्थान की आवश्यकता नही है । अतः धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश निरंक है । मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय गुप्ता , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

122

कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्र. 0001 -अ-82-19-20

कटनी, दिनांक 23 दिसम्बर 2019 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं की नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि के कॉलम नंबर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं । इस हेतु अनुसूची(2) मेंवर्णित भूमिवासियों का भूमि का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रंमाक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अर्न्तगतयह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं:-

अनुसूची -1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

रा०नि०म० नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित रकबा लगभग

क्षेत्रफल

6

4

1

2

3

5

0.64

कटनी कटनी

हिरवारा

पहाडी

कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाइन परियोजना बनाने हेतु भू-अर्जन

अनुसूची- 2

(प्रभावित धारको की सूची)

खसरा

क्रमांक कृषक का नाम पिता/ पति का नाम

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण

सिचिंत

कुल

भूमि का कुल रकबा

असिंचि त

भवन का प्रकार

3

4

6

7

8 1

5

2

0.24

1003/1

A. कल्पना पुत्री श्यामकरण शर्मा सुमन पत्नी हरिशंकर

1003/2 0.33

विजय सिंह वल्द बैनी सिंह चौहान

2.

0.01

1003/3

جھر निखिल वल्द नवल किशोर गटटानी

020

10.20

0.24

1003/4

A. संजय नारायण वल्द भगवानदास जायसवाल

0.02

1003/5

5. मंयक वल्द सुशील कुमार गुप्ता

0.17

0.17

0.38

1005/2

रामकिंकर वल्द मोहन सा० खमरिया

0.02

0.02

1095 0.02

7. शकुन बाई पत्नी काशीराम चंदेल सिंह ठाकुर

0.02 0.02

1096 0.02

किरण ध.प.माधव प्रसाद शर्मा

0.02

0.02

1097 0.02

१. सुनील कुमार सतीश कुमार संजय कुमार वल्द रोहिणी प्रसाद शर्मा

2 भाग 1 ]

1

2

10. 10. शेख वहीद वल्द शेख वजीर उमा पत्नि शिवकुमार शिवांश शिशिर वल्द शिवकुमार शिप्रा पुत्री शिवकुमार जायसवाल

11. शाहरूख वल्द अब्दुलगफफार सिददकी

शेख सरीफ वल्द शेखवजीर 12.

अब्दुल गनी वल्द शेख गुलाम 13.

मो जमील वल्द मो हनीफ 14.

15. शेख आदिलना॰बां ०वल्द वल्द शेख आबिद शेख वल्द शेख रज्जाक / 16. मालती पत्नी वेदप्रकाश कुशवाहा 17. भगवनिया देवी पत्नी बलराम नोनिया

18. नवीन कुमार वल्द तपेश्वरदयाल सीमा पुत्री तपेश्वरदयाल वीरेन्द्रीबाई पत्नी तपेश्वरदयाल सक्सेना कुनाल वल्द प्रवीण कुमार 19.

ममता बाई पत्नी शैलेन्द्र

20. 20.

21. ऋषि वल्द सुचीन्द्र कुमार 22. कृति वल्द प्रवीण कुमार

23. हितेन्द्र सिंहवल्द सुरेन्द्रबहादुर सिंह

24. कार्तिक वल्द नबल

123

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

3

4

5

67

356 0.01

0.01

0.01

मकान एवं दुकाने

0.01

361/1

0.01

361/2

0.01 मौके पर सडक हिरवारा की ओर

362/1 0.01

0.01

0.01

मकान एवं दुकाने [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जनवरी 2020

124

1

3

4

6

5

7

8

0.01

0.01 0.01 25.

362/2

शैलेन्द्र प्रवीण सुचीन्द्र वल्द तापेश्वर दयाल सक्सेना

26. राजीवकुमार वल्द शंकरलाल शर्मा

1098/1 0.09

27. रामप्रसादवल्द सीतारामपाठक

28.

मकान

1098/2 0.01

दीपाली पत्नी शैलेन्द्र जैन...

0.03

1098/3

29. रामकिशोर वल्द बैजूलाल रामधनी वल्द बैजूलाल कुडार

0.01

1098/4

30. लवकुश वल्द रमेश कुमार सोनी

31.

0.01

श्यामसुन्दर वल्द सरजूप्रसाद यादव 1098/5

1098/6 0.01

32. जीवनलाल वल्द मोहनलाल चौधरी

33.

1098/7 0.07

राजकुमार सविता पिता रामदौर पाल

34.

0.02

1098/8

चन्द्रशेखर वल्द रामरतन मेहरा

0.20 0.20 - 35.

0.02

रामेश्वर प्रसाद वल्द शिवराम पाठक 1098/9

36.

1098/10 0.01

मकान पुरुषोत्तम गोपाल वल्द गोपाल रांव

1098/11

37.

0.01

रामसिंह वल्द बाबूलाल पटेल

38.

1098/12 0.02

भूरेलाल वल्द जियालाल नाई

1098/13 0.02

39. गौरीशंकर वल्द श्यामलाल

1098/14

40.

0.01

मधु पत्नी सतीश कुमार

1098/15

41.

0.01

माधवप्रसाद वल्द रामेश्वर प्रसाद जोशी

42.

1098/16 0.01

अब्दुल मतीन वल्दअब्दुल सलाम

43.

1098/17

0.01

रियाज अहमद वल्द गुलाम हबीब

44.

1098/18 0.01.

रतनलाल वल्द नन्हेलाल राय

1098/19 0.03

45. सी.एल.वल्द सतैया अभिनय वल्द अम्बिका प्रसाद सूर्यवंशी

1098/20

46. छगन सिंह वल्द फालेन्द्र सिंह परिहार

0.01

1098/21 0.01

47. सुनील कुमार सतीशकुमार संजय कुमार वल्द रोहिणी प्रसाद शर्मा

1098/22 0.01

सुशीला ध.प. जीवनलाल चौधरी

48.

0.02

1098/23

49. मोहनलाल वल्द बेनी माधव त्रिपाठी ए.एन.वल्द टी.एन. मिश्रा

1098/24

50.

0.03

गुडडीबाई पत्नी रविशंकर चौरसिया

1098/25

51.

0.03

अनीता पत्नी नीलकंठ बर्डे

52.

1098/26 0.01

अज्जूअंसारी वल्द गुलाम अंसारी रीनूअंसारी पुत्री गुलाम अंसारी 125

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

3

34

5

1. 2

1,098/27

53.

0.01 .

मनीशेंद्रमणि वल्द मनीराम शर्मा

54.

1098/28 001

शुभम वल्द रामअवतार विश्वकर्मा

1098/29

55.

0.01

संजय वल्द ओमप्रकाश शर्मा

56.

0.01

सर्वव्यापी वल्द प्रताप बारसकर 1098/30

1098/31 0.01

वीरेन्द्र वल्द रामप्यारे शर्मा

57.

58.

1098/32 0.01

अन्नपूर्णा पत्नी मनोज कुमार शर्मा

1098/33

59.

0.01

संदीप वल्द सुन्दरलाल विश्वकर्मा

0.64 0.64

योग

2- चूँकि कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाइन परियोजना बनाने हेतु भू-अर्जन किए जाने हेतू हितबद्ध व्यक्तियो की भूमि का अर्जन प्रस्तावित हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं हैं।

3. भूमि का नक्शा(प्लॉन) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी कटनी के न्यायालय में किया जा सकता हैं ।

4- समुचित सरकार की बेबसाइट [email protected] पर भी अपलोड किया गया हैं ।

5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है को अधिनिर्णय की तारीख से 1 वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार की समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। 6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो भी विस्थापित हुआ है को कुटुंब भवन सामग्री , घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के

लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की सहायता दी जाएगी।

7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवलं पच्चास हजार रूपये का एक बार पुर्नव्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा।

8. प्रभावित कुटुंब को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रेशन के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन

अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।

9. प्रभावित कुटुंब को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।

10. जनसमुदाय आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

11. जन समुदाय की पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित और रचनात्मक सहूलियत और मूलभूत नियम सुविधाएं यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कॉलोनी में पुनव्यवस्था पर जनसमुदाय स्वयं के लिए एक युक्ति युक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

(11.1) युक्तियुक्त वासियों और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित साहू लिए थे और संसाधन उपलब्ध कर जाएंगी।

(11.2) सभी पुनर्व्यवस्था कुटुंब के लिए पुनर व्यवस्था पित ग्रामों की भीतर सड़क और पक्की सड़क मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

(11.3 ) बास्तविक पुनर्व्यवस्थापन की पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं भारत सरकार द्वारा

वित्त मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन (11.4 ) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुम्ब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

(11.5) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था

(11.6) राज्य की स्वीकार अनुपात के अनुसार चारागा

(11.7) उचित मूल्य की दुकान की युक्ति युक्त संख्या

(11.8) यथोचित पंचायत घर

(11.9) जाति, समुदायों और उनके प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(11.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु

( 11.11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन ( या सौर ऊर्जा के गैर -परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(11.12) शिशु और माता को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी

(11.13 ) निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ( 2209 का 35) के अनुसार विद्यालय बंधुओं के अनुसार विद्यालय

(11.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केंद्र

(11.15) भारत सरकार द्वारा यथावत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

(11.16) बच्चों के लिए क्रीडा क्षेत्र

(11.17) प्रत्येक 100 कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केंद्र ( 11.18 ) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक 50 पदों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/ वृक्ष चौतरा [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

126

(11.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(11.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केंद्र

12. विस्थापित कुटुंब को 30x30 वर्गफुट का शासकीय आवासीय पट्टा दिया जाएगा

प्रभावित कुटुंब द्वारा प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक को प्रभावित मकानों में निवास करने एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन स्कीम के तहत अनुदान सहायता एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिसथापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भूमि अर्जन अधिकारी कंटनी जिला कटनी के कार्यालय में दिनांक .... को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ताद्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने -अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विष्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी कटनी जिला कटनी तथा परियोजना प्रबंधक कटनी पी.एम.यू जल संसाधन विभाग कटनी जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं।

क्र. 0001 -अ-82-19-20

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं की नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कॉलम नंबर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं । इस हेतु अनुसूची(2 )मेंवर्णित भूमिवासियों का भूमि का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रंमाक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्र्तगतयह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं:-

अनुसूची - 1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

नगर/ग्राम

रा०नि०म०

जिला तहसील

अर्जित रकबा लगभग

क्षेत्रफल हेक्टेयर

6

5

3

4

1

2

1.50

पड़रिया

पहाडी

कटनी

कटनी

कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाइन परियोजना बनाने हेतु भू-अर्जन

अनुसूची- 2

(प्रभावित धारको की सूची)

खसरा

क्रमांक कृषक का नाम पिता/ पति का नाम

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण

भूमि काकुल रकबा सिचिंत असिंचित कुल

6

7

4

5

3

1

21

0.12

956/2

1. रामप्रताप. सुदामाप्रसाद राजकुमार वल्द रामलोचन तारादेवी रानीदेवी ऊर्फ उर्मिला पुत्री रामलोचन चतुर्वेदी

0.12

956/3

2. जुगराज वल्द रामचरण साहू

0.03

956/4

3. विपिनकुमार वल्द राजकुमार चतुर्वेदी

0.01

956/5

4. प्रेमशंकर वल्द ब्रम्हदेव प्रसाद गुप्ता

0.02

0.02

956/6 0.09

5. संजय बारस्कर वल्द रामभाउ बारस्कर

0.02 :

956/7

6. मनीष वल्द मनभरन कचेर

956/8 0.01

7. अशोक कुमार वल्द सीताराम साव

0.02

956/9

8.. श्रीमति शालिनी पत्नी जयन्तकुमार श्रीवास्तव

0.02

956/10

9. मयंक वल्द कृष्णकुमार श्रीवास्तव

0.02

956/11

10. अमिता पत्नि सचिन्द्र सक्सेना

0.02

956/12

11. पूजा पत्नि बलवंतराव कापसे

0.02

956/13

12. प्रमोदकुमार वल्द गणेश प्रसाद सोनी

0.01

956/14

13. संतोष कुमार वल्द फूलचंद साहू

0.02

956/15

14. शोभित वल्द अनिल कुमार पाण्डेय 127

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

1

2

15. भरतप्रसाद वल्द अजय कुमार साह 16. श्रवण कुमार वल्द जीवराखन साहू 17. दीपक कुमार वल्द राजकुमार चतुर्वेदी 18. विकासकुमार वल्दराजकुमार चतुर्वेदी 19. राजेन्द्र वल्द रामभाऊ बारस्कर 20. रितेशकुमार वल्द कृष्णराम

21. किरणलता पत्नि रामचरण चौंधरी 22. शशिकान्त वल्द बलराम तेली 23. चंदन कुमार वल्दरामजनम मेहता 24. महेन्द्र प्रसादवल्द महावीरा साव 25. आकाश सिंह वल्द मोले सिंह 26. सीमांत मौर्य वल्दजगदीश प्रसाद मौर्य 27. हरजीत सिंह वल्द राजेन्द्र सिंह राना 28. संजीत वल्द राजेन्द्र सिंह

29. नितिर वल्द डोमन नाग

30. प्रमोदसिंह वल्द रामअवतार राणा :

31. राजू कुमार वल्द देवनारायण प्रसाद 32. रामप्रताप सुदामा प्रसाद राजकुमार वल्दरामलोचन चतुर्वेदी

33. संतोष कुमार वल्द नारायण कुर्मी 34. सरस्वती पुत्री भगवानदास कुर्मी 35. भरतलाल गिरवर प्रसाद दुबे

36. सुभानी वल्द स्व. मार्टिन भँगरा 37. विक्रमसिंह वल्द एच. सिंह राजपूत 38. प्रकाश वल्द भरतलाल दुबे

39. दीक्षा वल्द भरतलाल दुबे

40. विकास वल्द भरतलाल दुबे

41. आशा पत्नि वामनराव लोखंडे

42. पूनम पत्नि राजकुमार भनोत्रा

43. अनीता फलोर देशमुख पत्नी फलोर देशमुख

44. मनीषवल्द भादूराम आरसे

3

4

5

67 956/16 0.01

0.01

956/17

956/18 0.03

0.03

956/19

956/20 0.02

956/21 0.01

956/220,01

956/23 0.01.

956/24 0.01

956/25 0.01

956/26 0.01:

956/27 0.01

0.01

956/28

956/29 0.01

956/30 0.01

956/31 0.01

956/32 0.01

955

0.11 0.11 0.47

953

0.01 0.01 0.06.

951

0.05 0.05 0.08

972/1 0.26

972/2 0.01

972/3 0.01

0.20

972/4 0.01

0.20 972/5 0.01

972/6 0.01

972/7 0.01

972/8 0.01

972/9 0.01.

972/10 0.01.

[भाग 1 128

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

972/11 0.01

45. नरेश कुमार वल्द रामफल तिवारी

972/12 0.01

46. महेश कुमार वल्द मंशाराम भनारिया

972/13 0.01

47. आदित्य कुमार वल्द हीरामन चक्रवर्ती

972/14 0.01

48. आदर्श कुमार कुंजबिहारी तिवारी

0.01

0.01

973/1

0.01

49. राकेश ऊर्फ राजू वल्द भूरा साहू

0.01

973/2

0.01 0.01 50. रोहित वल्द वंदना चडार

0.39

0.02 0.02

974

51. फत्तू छोटेलाल वल्द रामदास कोल

975/1 0.42

52. मंतीबाई लछियाबाई फल्लोबाई पुत्री भारत मोहन वल्दरामस्वरूप दस्सो गीता गुल्लू चुटुदानी पुत्री रामस्वरूप नरबद वल्द भारत बर्मन

0.06:

975/2 0.04

0.06 53. मिथलेश वल्द नरबद बर्मन

975/3 0.04

54. अंजली वल्द नरबद बर्मन

975/4 0.04

55. विनोदकुमार वल्द मोहनलाल बर्मन

975/5 0.04

मनोजकुमार वल्द मोहनलाल बर्मन

56.

संगीता पत्नि किशन बर्मन

975/6 0.04

57.

975/7 0.04

58. राकेश कुमार वल्द नरबद प्रसाद बर्मन

976/1

59.

0.42

0.04 0.04 घनश्याम कृष्णकुमार जयराम वल्द किशोरीलाल सरोज पुत्री किशोरीलाल बसन्तीबाई पत्नि किशोरीललाल रजक

0.04

976/2

60. अजयकुमार वल्द कृष्णकुमार रजक

0.16

758/1

भूरीबाई चन्द्रकली पत्नी स्व. मोहन कुर्मी

61.

758/2 0.02

सुनील वल्द नारायण पटेल

62.

0.06

0.06

0.02:

+758/3

रघुवीर वल्द अंबिका पटेल

63.

758/4 0.09

64. अनुसुईया बा० अंकित ना०बा॰वल्द दादूराम बली मॉ श्यामबाई पत्नी दादूराम

0.40

0.02 0.02 65.

970

ब्रजभूषण वल्द कोदूलाल शशि सीमा वल्द कोदूलाल दुबे

760/1 0.22

66. कुंवरलाल ऊर्फ रामसहाय वल्द चुनबद्धी

0.18

760/2

67. शारदा प्रसाद वल्द रामसहाय ऊर्फ कुंवरलाल बर्मन

760/3 0.17

0.12

68.

0.12 अशोक कुमार वल्द कुंवरलाल ऊर्फ रामसहाय बर्मन

0.17

760/4

69. सुनील ऊर्फ प्रदीप वल्द कुंवरलाल ऊर्फ रामसहाय

0.17

70. जितेंन्द्र कुमार वल्द कुंवरलाल ऊर्फ रामसहाय 760/5 129

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

2

1

4

5 6 7

3

760/6 0:16

71. अनिल कुमार वल्द कुंवरलाल ऊर्फ रामसहाय

760/7 0.15

72. स्वतंत्र वल्द कुंवरलाल ऊर्फ रामसहाय

760/8 0.01

73. प्रभश प्रकाश वल्द प्रकाशचंद गढ़वाल

760/9 0.01

74. अभिषेककुमार नाबा० वल्द बली शारदा प्रसाद वल्द कुंवरलाल ऊर्फ रामसहाय

760/10 0.04

75. पुष्पराज नाबा॰वल्द बी अशोक कुमार बर्मन

760/11 0.01

76. उमासिंह पत्नी राकेश सिंह चौहान

760/12 0.01

77. सरिता सिंह पत्नि अवधेशसिंह

760/13 0.01

78. धनजयसिंह वल्द जगदीशसिंह

760/14 0.01

79. संजयकुमार वल्द जगदीश सिंह

0.01

760/15

1 .

80. प्रतीक दुबे वल्द श्रीराम दुबे

0:01

760/16

81. प्रमोद सिंह वल्द राजकरण सिंह

760/17 0.01

82. राजकुमार वल्द नाथूराम खम्परिया

760/18 0.01

83. उमेशकुमार वल्द विजयकुमार

0.01

84.

760/19

दुष्यंतप्रताप सिंह नाबा ० वल्द शैलेन्द्रसिंह गौर बली मॉ सुनीतासिंह गौर

0.01

760/20

85. योग्या सिंह वल्द शैलेन्द्र सिंह गौर

760/21 0.01

86. अन्दीप वल्द जगदीश बर्मन

760/22 0.01

87. आदित्य नाबा॰वल्द बली विजय कुमार बर्मन

0.01

760/23

88. अरमान नाबा॰वल्द विनोद कुमार वल्द राजकुमार वर्मन

0.01

760/24

89. अमन नाबा॰वल्द संतोषकुमार बर्मन वल्द रामकुमार बर्मन

760/25 0.01

90. प्रशांत नाबा० वल्द बली प्रदीपकुमार वल्द रामकुमार बर्मन

0.01

760/26

91. श्वेता वल्द बैजनाथ साहू

791

92.

0.04

0.04

हीरामणी वल्द भगवानदास दिवाकर ना०बा ०वल्द धरमदास अनीता राजश्री ना०बा० पुत्री धरमदास वली व खुद करूणा ध० प ०धर्मदास सरस्वती पुत्री भगवानदास नारायण सुग्रीव वल्द शम्भू

0.06

0.01

790

सरोजबाई पत्नी संतोषकुमार पटेल

93.

0.08

0.04

792

लखनकुमार वल्द गौरीशंकर तिवारी

94.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जनवरी 2020

130

12

95. गौरीशंकर वल्द अंगद प्रसाद तिवारी 96. सुखलाल ब्रजलाल राजाराम वल्द गनपत गौरीबाई बेबा गनपत रजक

5

6

4

3

17

0.06 0.06 0.06

793

0.65

(1024 /1148)

0.11 0.11 1148/1

(1024/1148)

रामलाल वल्द मारू रजक

97.

कोदू वल्द कंदू कोल

98.

99. राजा रेखा नाबा ० वल्द बुद्धलाल बली मॉ व खुद श्यामाबाई बेबा बुद्ध‌लाल मुन्ना भदंदी वल्द अवसेरी कोल

गौरीबाई पति गनपत रजक

100

101 रामलाल वल्द मारू रजक

विनय कुमार वल्द रामकुमार पटेल 102

103 सिपाही वल्द बुधई नाई

योग

0.65

1148/2

0.04

0.82

0.04 1124

0.01 0.01 0.87

1125

0.20 0.20 0.40

945

0.15

946/1

0.17

0.17 0.15

946/2

0.22

0.09 0.09 948

1.50

1.50

2- चूँकि कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाइन परियोजना बनाने हेतु भू- अर्जन किए जाने हेतू हितबद्ध व्यक्तियो की भूमि का अर्जन प्रस्तावित हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं हैं ।

3. भूमि का नक्शा(प्लॉन) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कटनी के न्यायालय में किया जा सकता हैं ।

4 - समुचित सरकार की बेबसाइट [email protected] पर भी अपलोड किया गया हैं । 131

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है को अधिनिर्णय की तारीख से 1 वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार की समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

6. लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की सहायता दी जाएगी। ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो भी विस्थापित हुआ है को कुटुंब भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के

7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पच्चास हजार रूपये का एक बार पुर्नव्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा।

8. प्रभावित कुटुंब को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रेशन के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहनः अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।

9. प्रभावित कुटुंब को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी ।

10. जनसमुदाय आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

11. जन समुदाय की पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित और रचनात्मक सहूलियत और मूलभूत नियम सुविधाएं यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कॉलोनी में पुनव्यवस्था पर जनसमुदाय स्वयं के लिए एक युक्ति युक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

(11.1 ) युक्तियुक्त वासियों और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित साहू लिए थे और संसाधन उपलब्ध कर जाएंगी।

(11.2) सभी पुनर्व्यवस्था कुटुंब के लिए पुनर व्यवस्था पित ग्रामों की भीतर सड़क और पक्की सड़क मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था कीजाए।

(11.3 ) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन की पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं भारत सरकार द्वारा वित्त मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेगजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन

(11.4) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुम्ब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

(11.5) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था

(11.6) राज्य की स्वीकार अनुपात के अनुसार चारागा

(11.7) उचित मूल्य की दुकान की युक्ति युक्त संख्या

(11.8) यथोचित पंचायत घर

11.9) जाति, समुदायों और उनके प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

( (11.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु

(11.11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन ( या सौर ऊर्जा के गैर -परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

शिशु और माता को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी

(11.12) 11.13) निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ( 2209 का 35) के अनुसार वि‌द्यालय बंधुओं के

(

अनुसार विद्यालय

11.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केंद्र

(

(11.15) भारत सरकार द्वारा यथावत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

(11.16) बच्चों के लिए क्रीडा क्षेत्र

(11.17) प्रत्येक 100 कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केंद्र

(11.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक 50 पदों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए

चौपाल/ वृक्ष चौतरा

( 11.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(11.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केंद्र

12. विस्थापित कुटुंब को 30x30 वर्गफुट का शासकीय आवासीय पट्टा दिया जाएगा

प्रभावित कुटुंब ‌द्वारा प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक को प्रभावित मकानों में निवास करने एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन स्कीम के तहत अनुदान सहायता एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिसथापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भूमि अर्जन अधिकारी कटनी जिला कटनी के कार्यालय में दिनांक....... को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी कटनी जिला कटनी तथा परियोजना प्रबंधक कटनी पी.एम.यू जल संसाधन विभाग कटनी जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं। [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जनवरी 2020

132

क्र. 0001 - अ-82-19-20

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं की नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि के कॉलम नंबर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं । इस हेतु अनुसूची (2) मेंवर्णित भूमिवासियों का भूमि का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013( क्रंमाक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्र्तगत यह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं:-:

अनुसूची -1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

नगर/ग्राम

रा०नि०म०

तहसील

जिला

अर्जित रकबा लगभग

क्षेत्रफल

6

5

4

3

2

1

0.022.

कटनी

मुडवारा

मुडवारा-01

कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाइन परियोजना बनाने हेतु भू-अर्जन कटनी नगर

अनुसूची- 2

(प्रभावित धारको की सूची)

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण

खसरा

कृषक का नाम पिता/ पति का नाम

क्रमांक

भवन का प्रकार

असिंचित

सिचिंत

कुल

भूमि का कुल रकबा

8

7

6

5

4

3

2

1

0.022

0.022

0.441

404/1

1.

नागपुर डायोसीयन ट्रस्ट एशोशियेशन कमीशन हाऊस नागपुर सेवा खातेदार

बॉडस्ले स्कूल की भवन का अंश भाग एवं बाउण्ड्रीवॉल के अंदरकी भूमि

0.022

0.022

योग

2- चूँकि कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाइन परियोजना बनाने हेतु भू-अर्जन किए जाने हेतू हितबद्ध व्यक्तियो की भूमि का अर्जन प्रस्तावित हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं हैं।

3. भूमि का नक्शा(प्लॉन ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी कटनी के न्यायालय में किया जा सकता हैं।

4 - समुचित सरकार की बेबसाइट [email protected]पर भी अपलोड किया गया हैं । 133

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है को अधिनिर्णय की तारीख से 1 वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार की समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो भी विस्थापित हुआ है को कुटुंब भवन सामग्री , घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की सहायता दी जाएगी।

7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवलं पच्चास हजार रूपये का एक बार पुर्नव्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा।

8. प्रभावित कुटुंब को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रेशन के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।

9. प्रभावित कुटुंब को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।

10. जनसमुदाय आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

11. जन समुदाय की पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित और रचनात्मक सहूलियत और मूलभूत नियम सुविधाएं यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कॉलोनी में पुनव्यवस्था पर जनसमुदाय स्वयं के लिए एक युक्ति युक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

(11.1 ) युक्तियुक्त वासियों और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित साहू लिए थे और संसाधन उपलब्ध कर

जाएंगी।

(11.2) सभी पुनर्व्यवस्था कुटुंब के लिए पुनर व्यवस्था पित ग्रामों की भीतर सड़क और पक्की सड़क मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

(11.3) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन की पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं भारत सरकार द्वारा वित्त मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन

(11.4) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुम्ब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

(11.5) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था

(11.6) राज्य की स्वीकार अनुपात के अनुसार चारागा

(11.7) उचित मूल्य की दुकान की युक्ति युक्त संख्या

(11.8) यथोचित पंचायत घर

11.9 ) जाति, समुदायों और उनके प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

( (11.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु

(11.11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा के गैर -परंपरागत

संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

शिशु और माता को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी

(11.12) (11.13) निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2209 का 35 ) के अनुसार विद्यालय बंधुओं के

अनुसार विद्यालय

(11.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केंद्र

(11.15) भारत सरकार द्वारा यथावत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

(11.16) बच्चों के लिए क्रीडा क्षेत्र

(11.17) प्रत्येक 100 कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केंद्र

(11.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक 50 पदों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए

चौपाल/ वृक्ष चौतरा

(11.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(11.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केंद्र

12. विस्थापित कुटुंब को 30x30 वर्गफुट का शासकीय आवासीय पट्टा दिया जाएगा

प्रभावित कुटुंब द्वारा प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक को प्रभावित मकानों में निवास करने एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन स्कीम के तहत अनुदान सहायता एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिसथापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भूमि अर्जन अधिकारी कटनी जिला कटनी के कार्यालय में दिनांक..... को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विष्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी कटनी जिला कटनी तथा परियोजना प्रबंधक कटनी पी.एम.यू जल संसाधन विभाग कटनी जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जनवरी 2020

134

क्र. 0001 -अ- 82-19-20

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं की नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि के कॉलम नंबर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं । इस हेतु अनुसूची(2 )मेंवर्णित भूमिवासियों का भूमि का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013( क्रंमाक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अर्न्तगतयह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं:-

अनुसूची- 1

जिला

नगर/ग्राम

रा०नि०म०

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल

1

2

4

3

कटनी कटनी मुडवारा-02 कैलवाराखुर्द

अनुसूची- 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्रमांक कृषक का नाम पिता/ पति का नाम 1

2

1. रामकुमार वल्द जुगुरुवा साहू 2. आशीष वल्द एडवर्ड ज्वेल पॉल 3. डेनियल दास वल्द हरलदास ईसाई 4. रमा पत्नी मनीष गुप्ता

5. अनीता पत्नी रजनीश नायक 6. मंजु देवी पत्नी प्रमोद गौतम 7. अजय कुमार वल्द बाबूलाल 8. नीलेश कुमार वल्द उमाशंकर पाण्डेय 9. जवाहर वल्द श्री कृष्ण सुहाने 10. कपिल वल्द रामकिशोर तिवारी 11. कमलेश वल्द रामजी पांडे

12. शत्रुघ्न वल्द सूर्यादीन गुप्ता 13. लवकेश वल्द बंसत कुमार नामदेव नितिन वल्द ओमप्रकाश तपा, रूपा, पत्नी अमित श्रेयस ना०पुत्र अमित बलीमाँ रूपाः कस्तोर

14. विनोद कुमार लोकराम सोनी

6

5

0.100

कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाइन परियोजना बनाने हेतु भू-अर्जन

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण खसरा भूमि काकुल रकबा

असिंचित

कुल

सिचिंत

7

6

4

5

3

0.132

199/1

0.007.

199/2

0.007

199/3

0.008

199/4

0.008

199/5

0.010

199/6

199/7 0.094

0.100

0.100 199/8 0.036

199/9 $0.030

199/10 0.024

199/11 0.027

199/12 0.018

199/13 0.022

199/14 0.041 135

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

0.010

199/15

15. सरला पत्नी नीलाम्बर त्रिपाठी

0.029

199/16

विनीता पत्नी अखिलेश बडगैया

16.

0.046.

199/17

संजय वल्द सुरेशचंद पुरवार

17.

0.011

199/18

मनोज वल्द सुरेशचंद पुरवार

18.

0.007

199/19

अरविन्द वल्द हीराचंद अवस्थी

19.

0.100

0.100

योग

2- चूँकि कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाइन परियोजना बनाने हेतु भू-अर्जन किए जाने हेतू हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं हैं।

3. भूमि का नक्शा(प्लॉन) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी कटनी के न्यायालय में किया जा सकता हैं ।

4- समुचित सरकार की बेबसाइट [email protected]पर पर भी अपलोड किया गया हैं।

5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है को अधिनिर्णय की तारीख से 1 वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार की समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो भी विस्थापित हुआ है को कुटुंब भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के

लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की सहायता दी जाएगी।

7 . प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पच्चास हजार रूपये का एक बार पुर्नव्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा।

8. प्रभावित कुटुंब को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रेशन के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन

अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।

9. प्रभावित कुटुंब को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।

10. जनसमुदाय आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

11. जन समुदाय की पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित और रचनात्मक सहूलियत और मूनभूत नियम सुविधाएं यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कॉलोनी में पुनव्यवस्था पर जनसमुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जौवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें ।

(11.1 ) युक्तियुक्त वासियों और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित साहू लिए थे और संसाधन उपलब्ध कर जाएंगी।

(11.2) सभी पुनर्व्यवस्था कुटुंब के लिए पुनर व्यवस्था पित ग्रामों की भीतर सड़क और पक्की सड़क मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

(11.3 ) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन की पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं भारत सरकारद्वारा वित्त मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन

(11.4) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुम्ब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

(11.5) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था

(11.6) राज्य की स्वीकार अनुपात के अनुसार चारागा

(11.7) उचित मूल्य की दुकान की युक्ति युक्त संख्या

(11.8) यथोचित पंचायत धर

(11.9) जाति, समुदायों और उनके प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(11.10 ) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु

(11.11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा के गैर -परंपरागत

संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(11.12) शिशु और माता को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी

(11.13 ) निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2209 का 35) के अनुसार वि‌द्यालय बंधुओं के

अनुसार विद्यालय

(11.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केंद्र

(11.15) भारत सरकार द्वारा यथावत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

(11.16) बच्चों के लिए क्रीडा क्षेत्र

(11.17) प्रत्येक 100 कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केंद्र

(11.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक 50 पदों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए : चौपाल/ वृक्ष चौतरा

(11.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(11.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केंद्र

12. विस्थापित कुटुंब को 30x30 वर्गफुट का शासकीय आवासीय पट्टा दिया जाएगा

प्रभावित कुटुंब द्वारा प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक को प्रभावित मकानों में निवास करने एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन स्कीम के तहत अनुदान सहायता एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिसथापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भूमि अर्जन अधिकारी कटनी जिला कटनी के कार्यालय में दिनांक को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी कटनी जिला कटनी तथा परियोजना प्रबंधक कटनी पी.एम.यू जल संसाधन विभाग कटनी जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

136

क्र. 0001 - अ-82-19-20

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं की नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि के कॉलम नंबर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं। इस हेतु अनुसूची(2) मेंवर्णित भूमिवासियों का भूमि का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रंमाक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्र्तगतयह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं: -

* अनुसूची- 1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

रा०नि०म०

तहसील

अर्जित रकबा लगभग

क्षेत्रफल हेक्टेयर

6

4

3

1

2

51

0.82

कटनी

कटनी

पहाडी

झलवारा

कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाइन परियोजना बनाने हेतु भू-अर्जन ::

अनुसूची- 2 (प्रभावित धारको की सूची)

खसरा

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण क्रमांक कृषक का नाम पिता/ पति का नाम

भूमि का कुल रकबा सिचिंत असिंचित

कुल

7

6

4

5

3

1

2

0.24

0.24

355,24

1. भुक्कीबाई पत्नी स्व० भोला कवि रोशन नाबा0 आशाबाई शकुन्तलाबाई नाबा ० वल्द भोला बली मॉ भुक्कीबाई चमार

0.20

0.20

357 0.20

2. बिसरती बेवा राममिलन गोड

0.28

0.28

0.28

358

3. जयवीर वल्द बंसधारी सिंह

0.01

0.01

362 1.00

4. सुरेशसिंह सुखचैनसिंह पप्पू सिंह वल्द शिवपाल सिंह सावित्रीबाई पुत्री शिवपाल सिंह बिसरती पत्नी स्व० शिवपाल सिंह गोंड

0.01

360/1

5. सुभद्रा दहिया पत्नी अजय दाहिया

0.21

360/2

6. रामबाई पत्नी रमेश दाहिया

0.01

360/3

7. ओमप्रकाश वल्द रामबहादुर दुबे

0.04

360/4

8.

0.09

0.09 राजकली पत्नी रविकुमार दाहिया चन्द्रकली पत्नी ओमकार दाहिया

0.01

360/5

9. जितेन्द्र चौधरी वल्द डब्बल प्रसाद चौधरी

0.01

360/6

सुरेन्द्र कुमार वल्द छोटेलाल

10.

0.01 :

360/7

11. रंजीत सिंह वल्द भिकारी सिंह

0.82

0.82

योग

2- चूँकि कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाइन परियोजना बनाने हेतु भू-अर्जन किए जाने हेतू हितबद्ध व्यक्तियो की भूमि का अर्जन प्रस्तावित हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं हैं।

3. भूमि का नक्शा(प्लॉन ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी कटनी के न्यायालय में किया जा सकता हैं ।

4- समुचित सरकार की बेबसाइट [email protected] पर भी अपलोड किया गया हैं। 137

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है को अधिनिर्णय की तारीख से 1 वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार की समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। :

6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो भी विस्थापित हुआ है को कुटुंब भवन सामग्री , घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की सहायता दी जाएगी।

7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पच्चास हजार रूपये का एक बार पुर्नव्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा।

8. प्रभावित कुटुंब को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रेशन के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा। i

9. प्रभावित कुटुंब को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।

10. जनसमुदाय आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

11. जन समुदाय की पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित और रचनात्मक सहूलियत और मूलभूत नियम सुविधाएं यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कॉलोनी में पुनव्यवस्था पर जनसमुदाय स्वयं के लिए एक युक्ति युक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें ।

(11.1 ) युक्तियुक्त वासियों और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित साहू लिए थे और संसाधन उपलब्ध कर जाएंगी।

(11.2) सभी पुनर्व्यवस्था कुटुंब के लिए पुनर व्यवस्था पित ग्रामों की भीतर सड़क और पक्की सड़क मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

(11.3) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन की पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं भारत सरकार द्वारा वित्त मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन

(11.4) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुम्ब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन। (11.5) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था

(11.6) राज्य की स्वीकार अनुपात के अनुसार चारागा

(11.7) उचित मूल्य की दुकान की युक्ति युक्त संख्या

(11.8) यथोचित पंचायत घर

(11.9 ) जाति, समुदायों और उनके प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(11.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु

( 11.11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(11.12) शिशु और माता को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी

(11.13) निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2209 का 35) के अनुसार विद्यालय बंधुओं के अनुसार विद्यालय

(11.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केंद्र

(11:15) भारत सरकार द्वारा यथावतं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

(11.16) बच्चों के लिए क्रीडा क्षेत्र

(11.17) प्रत्येक 100 कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केंद्र

(11.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक 50 पदों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/ वृक्ष चौतरा

(11.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(11.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केंद्र

12. विस्थापित कुटुंब को 30x30 वर्गफुट का शासकीय आवासीय पट्टा दिया जाएगा

प्रभावित कुटुंब द्वारा प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक को प्रभावित मकानों में निवास् करने एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन स्कीम के तहत अनुदान सहायता एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिसथापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भूमि अर्जन अधिकारी कटर्न जिला कटनी के कार्यालय में दिनांक को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वार उपस्थितहोकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी कटनी जिला कटनी तथा परियोजना प्रबंधन कटनी पी.एम.यू जल संसाधन विभाग कटनी जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शशिभूषण सिंह , कलेक्टर/ समुचित सरकार एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

138

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग क्र. 94-अ-82-17-18-47

सागर, दिनांक 2 जनवरी 2020

मौजा मुडियामेड़ा पटवारी हल्का नं. 29 तहसील राहतगढ चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू. - 2) क्रमांक 2 राहतगढ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउ‌द्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई. यू. 2) क्रमांक 2 राहतगढ जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J - 12011/31/2014-1A- 1 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाधात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितका का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है , वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 है, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार मकानों की भूमि का अर्जन किया जाता है ।

परियोजना का नाम:-

(1)

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध (2) भूमिका विवरण:-

1.जिला

सागर

2. तहसील

राहतगढ

3. ग्राम

मुडियामेडा

4. पटवारी हल्का नं.

29

3256.350

वर्गमीटर

5. अर्जित भवन/ परिसम्पतित्यों का विवरण कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर

::अनुसूची -01::

ग्राम मुडियामेडा

स.क्र.

स्वामित्व का प्रकार

मकान धारक का विवरण

खसरा नं.

प्रभावित मकान का विवरण

कुल रकवा (हे.मे.)

प्रभावित मकान का क्षेत्रफल (वर्गमी. में)

3

2

4

6

5

54

0.060

54.900

आबादी गांवठान

कच्चा

1 1 तुलसीराम यादव पिता गनेश ग्राम मुडियामेडा

0.060

54

आबादी गांवठान

54.320、

कच्चा

2 सूरतसींग यादव पिता रामलाल यादव ग्राम मुडियामेडा

54

0.060 आबादी गांवठान

64.320

कच्चा

3 सूरतसींग यादव पिता रामलाल यादव ग्राम मुडियामेडा

54

0.060 आबादी गांवठान

63.520

कच्चा

4 सुरेशराम पिता सूरजसींग यादव ग्राम मुडियामेडा

53

0.120

72.000

शास. चरनोई

कच्चा

5 सीताबाई पत्नि सरदार सींग यादव ग्राम मुडियामेडा

53

0.120

64.000 6 हरीसींग पिता सरदासींग ग्राम मुडियामेंडा

शास. चरनोई

कच्चा

53

0.120 शास. चरनोई

44.000

कच्चा

7 दीना पिता सरदारसींग ग्राम मुडियामेंडा

56 0.330 आबादी गांवठान

94.020

कच्चा

8 बलराम सींग पिता कुदऊ पटैल कुर्मी ग्राम मुडियामेडा

56 0.330 आबादी गांवठान

48.040

कच्चा

9 प्रेमसींग पटैल कुर्मी पिता कुदऊ पटैल कुर्मी ग्राम मुडियामेडा 139

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

56 0.330 आबादी गांवठान

73.770 10 हनुमान जी का मंदिर ग्राम मुडियामेडा

पक्का

56

0.330 आबादी गांवठान

83.000

कच्चा

गुडिया भेडा रामप्यारे यादव पिता हरलाल यादव ग्राम

12

56

0.330 आबादी गांवठान

76.760

कच्चा

नर्मदा पिता निरपत सींग यादव ग्राम मुडियामेडा

56

0.330 आबादी गांवठान

72.720

कच्चा

13 निरपत सिंह यादव पिता परसराम यादव ग्राम मुडियामेडा

56

0.330

14

आबादी गांवठान

38.600

कच्चा

प्रेमसींग पिता कुंजीलाल यादव ग्राम मुडियामेडा

15 राजेन्द्रसिंह पिता प्रेमसींग यादव ग्राम

56

0.330 आबादी गांवठान

145.900

कच्चा

मुडियामेडा

58

4.540 शास. चरनोई

42.500

कच्चा

16 राकेश सिंह यादव पिता प्रेमसींग यादव ग्राम मुडियामेडा

58

4.540

17 रामबाबू पिता प्रेम सींग यादव ग्राम मुडियामेडा

43.000

शास. चरनोई

कच्चा

58

4.540

18

शास. चरनोई

78.000

कच्चा

सुखदेव पिता पन्नालाल यादव ग्राम मुडियामेडा

58

4.540

19

शास. चरनोई

53.390

कच्चा

सुखदेव पिता पन्नालाल यादव ग्राम मुडियामेडा

58

4.540 शास. चरनोई

41.660 20 सुनील पिता नंदराम कुशवाहा ग्राम मुडियामेडा

कच्चा

58

4.540 शास. चरनोई

21

41.640

कच्चा

गोविन्द्र पिता नंदराम कुशवाहा ग्राम मुडियामेडा

58

4.540

22 जानकी पिता नंदराम ग्राम मुडियामेडा

शास. चरनोई

41.640

कच्चा

58

4.540

23

33.600 शिवराज पिता हरलाल यादव ग्राम मुडियामेडा

शास. चरनोई

कच्चा

58

4.540 शास. चरनोई

59.400 24 महेश पिता पन्नालाल यादव ग्राम मुडियामेडा

कच्चा

4.540

58

25

शास. चरनोई

दौलतसींग पिता मोहनलाल ग्राम मुडियामेडा

63.250

कच्चा

58

4.540

26

शास. चरनोई

63.820

कच्चा

रामबाबू यादव पिता शोभाराम यादव ग्राम मुडियामेडा

58

4.540

27

शास. चरनोई

कच्चा

93.280 कुंदनसींग पिता राजाराम यादव ग्राम मुडियामेडा

56

0.330

वल्देव सींग ग्राम मुडियामेडा

आबादी गांवठान

28

29.920

कच्चा

29

56

0.330 आबादी गांवठान

कच्चा

115.200 भगवान सींग पिता दौलतसींग यादव ग्राम मुडियामेडा

56

0.330

30

आबादी गांवठान

115.150

कच्चा

राजेश सींग पिता दौलतसींग यादव ग्राम मुडियामेडा

56

0.330 .

31

आबादी गांवठान

100.680

पक्काकच्चा

गोकुल पिता दौलत सींग यादव ग्राम मुडियामेडा

56

0.330 आबादी गांवठान

64.610

कच्चा

32 हरीनारायण पिता लालचंद यादव एवं लक्ष्मी नारायणपिता लालचंद यादव ग्राम मुडियामेडा

56

33

0.330 आबादी गांवठान

94.490

कच्चा

बल्देव पिता मोहनलाल एवं अमरसींग पिता मोहनलाल यादव ग्राम मुडियामेडा [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

140

56 0.330 आबादी गांवठान

40.480 34 सुदर्शन पिता भीकमसींग ग्राम मुडियामेडा

कच्चा

56

0.330 आबादी गांवठान

40.480 35 लीलाकिशन पिता भीकमसींग ग्राम मुडियामेडा

कच्चा

56

0.330 आबादी गांवठान

36 हरिओम पिता भीकमसींग ग्राम मुडियामेडा

40.480

कच्चा

56

0.330 आबादी गांवठान

49.000

कच्चा

37 राधेश्याम यादव पिता फुलसीग यादव ग्राम मुडियामेडा

56

0.330 आबादी गांवठान

कच्चा

33.600 38 हरलाल यादव पिता फुलसींग यादव ग्राम मुडियामेडा

56

0.330 आबादी गांवठान

43.320

कच्चा

39 सरवन सींग यादव पिता फुलसीग यादव ग्राम मुडियामेडा

56

0.330 आबादी गांवठान

40

76.500

कच्चा

चंद्रभान सींग यादव पिता फुलसीग यादव ग्राम मुडियामेडा

0.330 आबादी गांवठान

41 भरतसीग यादव पिता हरलाल ग्राम मुडियामेडा 56

30.500

कच्चा

56 0.330 आबादी गांवठान

54.050 42 चंद्रेश पिता राधेश्याम यादव ग्राम मुडियामेडा

कच्चा

56

0.330 आबादी गांवठान

74.240

कच्चा

43 गोवर्धन पिता सरवन सींग यादव ग्राम मुडियामेडा

56

44

0.330 आबादी गांवठान

60.680

कच्चा

क्रांन्तिबाई पिता भीकमसींग यादव ग्राम मुडियामेडा

56

0.330

45

आबादी गांवठान

105.000

कच्चा

नारायणसींग पिता रामलाल यादव ग्राम मुडियामेडा

56

0.330 आबादी गांवठान

42.840 46 महेश पिता नारायण प्रसाद ग्राम मुडियामेडा

कच्चा

56

0.330 आबादी गांवठान

47 अवधरानी कुर्मी ग्राम मुडियामेडा

46.500

कच्चा

56

0.330

48 वीरसिंह कुर्मी ग्राम मुडियामेडा

आबादी गांवठान

कच्चा

117.340

56

0.330 आबादी गांवठान

49 भगवानसींग कुर्मी ग्राम मुडियामेडा

104.040

कच्चा

56

0.330 आबादी गांवठान

50

36.100

कच्चा

महेश पिता कुदऊ प्रसाद कुर्मी ग्राम मुडियामेडा

0.330 आबादी गांवठान

51

36.100

कच्चा

रामकेश पटेल कुर्मी पिता कुदऊ कुर्मी ग्राम 56 मुडियामेडा

कुल योगः- 4 किता 5.050

3256.350 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15-(7) 2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू. -2) क्रमांक 2 राहतगढ जिला-सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निद्रेशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014: जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रधारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुर्नव्र्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.-2) क्रमांक 2 राहतगढ जिला-सागर समुचित सहयोग करंगें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.-2 ) क्रमांक 2 राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रशासक बेतव्र परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू. - 2) क्रमांक 2 राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 141

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

क्र. 95 -अ-82-2017-18-46

मौजा सेमरामेडा पटवारी हल्का नं. 28 तहसील राहतगढ चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.- 2) क्रमांक 2 राहतगढ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाइ एवं बहुउ‌द्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी. आई.यू.-2) क्रमांक 2 राहतगढ जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J- 12011/31/2014-1A-1 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितका का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 है, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार मकानों का अर्जन किया जाता है ।

परियोजना का नाम :-

(1)

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर

बांध

भूमि का विवरण:-

(2)

सागर

1. जिला

राहतगढ

2. तहसील

सेमरामेडा

3. ग्राम

28

4. पटवारी हल्का नं.

वर्गमीटर

5179.290

5. अर्जित भवन/ परिसम्पतित्यों का विवरण कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर

: अनुसूची -01::

ग्राम सेमरा मेडा

खसरा नं.

स.क्र .

मकान धारक का विवरण

स्वामित्व का प्रकार

कुल रकवा

प्रभावित मकान काविवरण

प्रभावित मकान का क्षेत्रफल (वर्गमी. में)

4

3

6

7

5

1

2

शास. आबादी गॉवठान कच्चा

0.200

142.870

140/2

1 सूरेश बंसल पिता गुलाब बंसल ग्राम सेमरामेडा

कच्चा

51.600

शास. चरनोई

148

54.570

2 राजाराम पिता रामदयाल यादव ग्राम सेमरामेडा

शास. आबादी गॉवठान कच्चा

79.330

0.200

140/2

3 मुन्नालाल सेन पिता गजासेन ग्राम सेमरामेडा

शास. आबादी गॉवठान कच्चा

42.860

0.200

140/2

4 भागबाई पति स्वं. राजू ग्राम सेमरामेडा

कच्चा

0.200 शास. आबादी गॉवठान

131.930

140/2

5 रम्मा पिता कल्लू बंसल ग्राम सेमरामेडा

कच्चा

शास. आबादी गॉवठान

0.200

23.600

140/2

6 गोर्वधन पिता रामचरण कुर्मी ग्राम सेमरामेडा

कच्चा

शास . आबादी गॉवठान

0.200

183.270

140/2

7 जगत सींग पिता मिंगे कुर्मी ग्राम सेमरामेडा [भाग 1 142

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जनवरी 2020

शास. आबादी गॉवठान

0.200

कच्चा

चन्दवती यादव पति ग्राम सेमरामेडा

238.260 8

140/2

शास. आबादी गाँवठान कच्चा

0.200

9 अर्जन सिंह यादव पिता ग्राम सेमरामेडा

177.710

140/2

कच्चा

शास . आबादी गॉवठान

0.200

108.560

140/2

10 मुंशी सेन पिता भैयालाल सेन ग्राम सेमरामेडा

0.200 शास. आबादी गॉवठान कच्चा

156.470 11

140/2

वीरेन्द्र सिंह सेन पिता गोपाल सेन ग्राम सेमरामेडा

शास . आबादी गॉवठान पक्का

0.200

25.370

140/2

12 मोतीलाल सेन पिता गोपाल सेन ग्राम सेमरामेडा

0.200 शास . आबादी गॉवठान कच्चा

47.520 13

140/2

गोपाल सेन पिता ग्याप्रसाद सेन ग्राम सेमरामेडा

0.200 शास. आबादी गॉवठान कच्चा

33.970 14 रामबाबू सेन पिता पूरन सेन ग्राम सेमरामेडा 140/2

शास. आबादी गॉवठान

0.200

कच्चा

15

140/2

47.550 खिलान यादव पिता पंचम यादव ग्राम सेमरामेडा

शास. आबादी गाँवठान कच्चा

0.200

57.750

140/2

16 विनोद तिवारी पिता तीरथ प्रसाद तिवारी ग्राम सेमरामेडा

शास . आबादी गॉवठान

0.200

कच्चा

17

140.540

140/2

बलराम यादव पिता कन्छेदीलाल यादव ग्राम सेमरामेडा

शास. आबादी गॉवठान कच्चा

0.200

93.750

140/2

18 कन्छेदीलाल यादव पिता पंचे यादव ग्राम सेमरामेडा

शास . आबादी गॉवठान

0.200

कच्चा

97.480

140/2

19 वीरसिंह ठाकुर पिता मेहताब ठाकुर ग्राम सेमरामेडा

शास. आबादी गॉवठान कच्चा

0.200

140/2

20

137.740 नंदराम सेन पिता ग्याप्रसाद सेन ग्राम सेमरामेडा

पक्का

0.200 शास. आबादी गाँवठान

96.000 21

140/2

रामलाल सेन पिता ग्या प्रसाद सेन ग्राम सेमरामेडा

0.200 शास. आबादी गॉवठान पक्का कच्चा

27.000

140/2

22 रामभरौसी सेन पिता सरवन कुर्मी ग्राम सेमरामेडा

0.200 शास. आबादी गॉवठान कच्चा

41.460

140/2

23 रामअवतार कुर्मी पिता सरवन कुर्मी ग्राम सेमरामेडा

180

0.550 शास. आबादी गॉवठान कच्चा

135.230 24 खेमचंद पिता गफलू सौर ग्राम सेमरामेडा

कच्चा

0.550 शास. आबादी गॉवठान

180

135.170 25 प्रेमबाई पति मोहन सौर ग्राम सेमरामेडा

शास. आबादी गॉवठान कच्चा

0.570

97/1

157.800 26 अमानुबाई अहिरवार पति स्वं चैनसींग ग्राम सेमरामेडा

0.570 शास. आबादी गॉवठान कच्चा

30.920

97/1

27 बलराम अहिरवार पिता अमरसिंह अहिरवार ग्राम सेमरामेडा

शास. आबादी गॉवठान

0.570

कच्चा

97/1

106.360 28 अमरसिंह अहिरवार पिता लक्ष्मण अहिरवार ग्राम सेमरामेडा

पक्का

0.570 शास. आबादी गॉवठान

97/1

30.450 29 श्री राम अहिरवार पिता हल्कई ग्राम सेमरामेडा

0.570 शास. आबादी गॉवठान कच्चा

97/1

30

155.700 हल्कई पिता लक्ष्मन अहिरवार ग्राम सेमरामेडा 143

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

कच्चा

शास. आबादी गॉवठान

132.200

0.570

97/1

31 बाबूलाल सौर पिता गौरेलाल सौर ग्राम

कच्चा

शास. आबादी गॉवठान

202.340

0.570

97/1

32 रामसिंह सौर पिता नंदलाल सौर ग्राम सेमरामेडा

शास. आबादी गॉवठान कच्चा

0.570

111.800

97/1

हरप्रसाद पिता परम सौर ग्राम सेमरामेडा

33

कच्चा

शास. चरनोई

95.700

0.090

181

नन्हीबाई पति स्व परम सौर ग्राम सेमरामेडा

34

शास. चरनोई

कच्चा

109.180

0.090

181

35 पूरनलाल सौर पिता बल्लेसौर ग्राम सेमरामेडा

शास. आबादी गॉवठान कच्चा

25.830

0.550

180

बाबूलाल सौर पिता तिजैन ग्राम सेमरामेडा

36

कच्चा

शास. चरनोई

24.140

181

0.090

नन्हे सौर पिता तिजैन सौर ग्राम सेमरामेडा

37

कच्चा

शास. आबादी गॉवठान

107.86

182

0.500

38 लीलाधर सौर पिता हल्कई सौर ग्राम सेमरामेडा

कच्चा

शास. आबादी गॉवठान

108.85

182

0.500

39 रामकिशन सौर पिता पूरन सौर ग्राम सेमरामेडा

कच्चा

शास. आबादी गॉवठान

0.500

93.48

182

40 रामचरण सौर पिता बुद्देराम सौर ग्राम सेमरामेडा

शास. आबादी गॉवठान कच्चा

77.4

182

0.500

रामगोपाल पिता भगुंत सौर ग्राम सेमरामेडा

41

कच्चा

शास. आबादी गाँवठान

80.64

0.500

182

42 मुरथ सौर पिता करनसिंह सौर ग्राम रोगरामेडा

कच्चा

शास . आबादी गॉवठान

98.37

0.500

182

43 धनीराम सौर पिता फदाली सौर ग्राम सेमरामेडा

कच्चा

शास. आबादी गॉवठान

0.500

15.89

182

44 नंदराम पिता फदाली सौर ग्राम सेमरामेडा

शास. आबादी गाँवठान कच्चा

0.500

15.89

182

कमलेश पिता फदाली सौर ग्राम सेमरामेडा

45

शास. आबादी गॉवठान कच्चा

95.96

0.500

182

46 काशीराम पिता देवी प्रसाद सौर ग्राम सेमरामेडा

शास. आबादी गॉवठान कच्चा

96.04

182

0.500

47 शंतिबाई पति स्वं. माखन सौर ग्राम सेमरामेडा

कच्चा

शास. आबादी गाँवठान

186.94

0.550

180

तुलसीराम पिता बुद्दे सौर ग्राम सेमरामेडा

48

शास. आबादी गॉवठान कच्चा

79.34

0.550

180

प्रेमबाई पति शंकर सौर ग्राम सेमरामेडा

49

शास. आबादी गाँवठान कच्चा

26.62

182

0.500

अंतबाई पति गोकुल सौर ग्राम सेमरामेडा

50

शास. आबादी गॉवठान कच्चा

82.43

0.500

182

फुलाबाई पति पंचे सौर ग्राम सेमरामेडा

51

कच्चा

शास. आबादी गॉवठान

0.500

107.33

182

रामप्रसाद पिता पंचे सौर ग्राम सेमरामेडा

52

कच्चा

शास . आबादी गॉवठान

68.6

0.140

123

53 दिपोबाई पति माखनलाल सौर ग्राम सेमरामेडा [भाग 1 144

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

कच्चा

शास. आबादी गॉवठान

77.72

123

0.140

इदरीश खान ग्राम सेमरामेडा

54

पक्का

शास . आबादी गॉवठान

35.24

0.080

110

कारसदेव का स्थान

55

कच्चा

शास. आबादी गॉवठान

123

89.28

0.140

केशरबाई पति स्व. रख्खे

56

56.700

5179.290

8 किता

कुल योगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) 2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू. -2) क्रमांक 2 राहतगढ, प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निद्रेशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुर्नर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.- 2) क्रमांक 2 राहतगढ, जिला-सागर समुचित सहयोग करंगें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें । अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रशासक बेतग परियोजना क्रियान्वर इकाई, (बी.पी.आई.यू.-2 ) क्रमांक 2 राहतगढ़, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू. -2) क्रमांक 2 राहतगढ, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 145

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

क्र. 35- अ-82-2019-20-257

सागर, दिनांक 9 जनवरी 2020 मौजा परासरी खुर्द पटवारी हल्का नं. 10 तहसील राहतगढ चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग परियोजना प्रशासक बेतवा पी.आई. यू क -2 राहतगढ़ सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध निमाण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिय आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित की दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियो का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि परियोजना प्रशासक, वेतवा पी.आई.यू. क. -2 राहतंगढ़ साग द्वारा प्रमाणित किया गया हैं कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव कमाक J -12011/31/ 2014- IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6 (2 ) के परंतुक पुर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलाब्ध लागु नही होगे भूमी अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितका का आधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहा पर्यावारण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन अपेक्षित है वहा इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नही होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 है, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार मकानों की भूमि का अर्जन किया जाम्रा है ।

.. (1) परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

2. तहसील

3. ग्राम

4. पटवारी हल्का नं.

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध

सागर

राहतगढ

परासरी खुर्द

10

5. अर्जित भवन / परिसम्पतित्यों का विवरण कुल क्षेत्रफल बर्गमीटर 4466.77 वर्गमीटर

::अनुसूची -01::

ग्ग्रम - परासरी खुर्द

खसरा नं.

मकान धारक का विवरण

स.क्र.

3

2

1

71 1 श्यामलाल पिता बालचंद अहिरवार

71 2 शिवप्रसाद पिता बालचंद अहिरवार

71 3. सुमत्रा पति गोविन्द्र अहिरवार

71 4 परमानंद पिता गोविंद अहिरवार

71 5 रम्मू पिता गोविंद अहिरवार

71 6 'शेर सींग पिता गोविंद अहिरवार

71 7 विशाल पिता गोविंद अहिरवार

71 8 मुकेश पिता गोविंद अहिरवार

71 9 काशीराम पिता श्यामलाल अहिरवार

71 रामदीन पिता शिवप्रसाद

10

71 11 मुलायमसिंह पिता हजारी लाल

71 12 पन्नालाल कुर्मी

71 13 महाराजसींग पिता रामप्रसाद

71 अशोक पिता रामप्रसाद

14

71 रामप्रसाद पिता मूलचंद

15

प्रभावित मकान कां क्षेत्रफल वर्गमी. में

प्रभावित मकान का विवरण

स्वामित्वका प्रकार

कुल रकवा (हे.मे.)

7

6

5

4

71.00 आबादी गॉवठांन कच्चा मकान

0.900

35.28 आबादी गॉवठांन कच्चा मकान

0.900

42.397

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.900

42.397

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.900

42.397 आबादी गॉवठांन कच्चा मकान

0.900

42.400

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.900

42.397 आबादी गॉवठांन कच्चा मकान

0.900

कच्चा मकान

42.397 आबादी गॉवठांन

0.900

94.96

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.900

124.35

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.900

410.42

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.900

345.09.

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.900

167.27

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.900

167.27

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.900

167.27

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.900 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

146

114.07

आबादी गॉवठांन कच्चा मकान

71 0.900

16 महेश पिता हरिसिंह

93.52

आबादी गॉवठांन कच्चा मकान

0.900

71

27 भगवान सिंह पिता हरिसिंह

158.07

आबादी गॉवठांन कच्चा मकान

71 0.900

18 मलखान पिता प्यारेलाल

129.84

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.900

71

19 'शैतान सींग पिता जमना प्रसाद

21:78

आबादी गॉवठांन कच्चा मकान

0.900

71

20 अंगूरी बाई वेबा / करोडी लाल

21.78

आबादी गॉवठांन कच्चा मकान

0.900

71

21 रामसींग पिता करोडी लाल

21.78

आबादी गॉवठांन कच्या मकान

71 0.900

22 विनोद पिता करोडी लाल

21.78

आबादी गॉवठांन कच्चा मकान

0.900

71

23 प्रेम पिता करोडी लाल

21.78

आबादी गॉवठांन कच्चा मकान

71 0.900

24 प्रेमनारायण पिता करोडी लाल

187.53 .

आबादी गॉवठांन कच्चा मकान

71 0:900

25 बद्री प्रसाद पिता खिलान सींग

187.53

आबादी गॉवठांन कच्चा मकान

71 0.900

26 विष्णु प्रसाद पिता खिलान सींग

66.29

आबादी गॉवठांन कच्चा मकान

71 0.900

27 खूबसींग पिता शोभाराम

64.50

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

71 0.900

28 रामकृष्ण पिता शोभाराम

78.65

आबादी गॉवठांन कच्चा मकान

71 0.900

29 नर्मदा प्रसाद पिता शोभाराम

62.65

आबादी गॉवठांन कच्चा मकान

0.900

71

30 अरविन्द पिता मुंशी लाल

62.65

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.900

71

31 राजेश पिता मुंशी लाल

62.65

आबादी गॉवठांन कच्चा मकान

71 0.900

32 गजराज पिता मुंशी लाल

240.95.

आबादी गॉवठांन कच्चा मकान

0.900

71

33 मुशीलाल पिता तातीराम

27.35

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

71 0.900

34 रमेश पिता आनन्दी

23.29

आबादी गाँवठांन कच्चा मकान

0.900

71

35 कन्हैयालाल पिता आनंन्दी

23.29

आबादी गाँवठांन कच्चा मकान

0.900

71

36 मोकम पिता आनंन्दी

10.35

आबादी गॉवठांन कच्चा मकान

0.900

71

37 गोविंद पिता गोरी

124.78

आबादी गॉवठांन कच्चा मकान

71 0.900

38 ऋषिराज पिता सुखलाल कुर्मी

124.78

आबादी गॉवठांन कच्चा मकान

71 0.900.

39 राहुल पिता ऋषिराज

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

124.78

0.900

71

40 रोहित पिंता, ऋषिराज

143.56

आबादी गॉवठांन कच्चा मकान

71. 0.900

41 भरतसींग पिता बद्रीप्रसाद कुर्मी

135.77

आबादी गॉवठांन कच्चा मकान

0.900

71

42 कुबेर सींग पिता बद्रीप्रसाद

60.18

आबादी गॉवठांन कच्चा मकान

0.900

71

43दामोदर पिता अजुद्दी प्रसाद कुशवाहा

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

59.54

0.900

71

44 बाबूलाल पिता अजुद्दी प्रसाद कुशवाहा

46.04

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

71 0.900

45 दिनेश पिता कम्बोद कुशवाहा

46.04

आबादी गॉवठांन कच्चा मकान

71 0.900

46 गोलू पिता कम्बोद कुशवाहा

61.92

आंबादी गॉवठांन कच्चा मकान

0.900

71

47 प्रेमरानी स्व. कम्बोद कुशवाहा

4466.77

0.900

1 किता

योग

राज्य सरकार की अधिकसूचना कमांक एफ 16-15- (7)2014- सात शा, 2. ए भोपाल दिनाकः 29. 09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाकः 03.10.2014 के पृष्ठ कमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकां, कर्मकारों या उसके निर्देशो के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिलें के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को क्रियान्वित करने के लिय प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक वेतवा पी.आई.यू.क.-2 राहतगढ़ सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवशयक सहयोग प्रदान करेगे

राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 16-15-(7)2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनाकः 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाकः 03.10.2014 के पृष्ठ कमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुंनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भु-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुर्नर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.आई.यू. क. 2 राहतगढ़ सागरं समुचित सहयोग करेंगें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधीत इस सूचना के प्रकशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्याक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालयं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में )आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.आई.यू.क.- 2 राहतगढ़ सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.आई.यू.क.- 2 राहतगढ़ सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार । 147

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

क्र. 36 -अ-82-19-20-258

: मौजा गावरी पटवारी हल्का नं. 10 तहसील राहतगढ चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग परियोजना प्रशासक बेतवा पी. आई.यू क -2 राहतगढ़ सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउ‌द्देशीय परियोजना मडिया बांध निमाण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित की दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियो का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि परियोजना प्रशासक, वेतवा पी.आई.यू. क.- 2 राहतगढ़ सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव कमाक J - 12011 / 31 /2014- IA- I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6 (2 ) के परंतुक पुर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागु नही होगे भूमी अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितका का आधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहा पर्यावारण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन अपेक्षित है वहा इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नही होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 है, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्र्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतुः निम्नानुसार मकानों की भूमि का अर्जन किया जाना है । (1) परियोजना का नाम:-

(2) भूमि का विवरण :-

1. जिला

2. तहसील

3. ग्राम

4. पटवारी हल्का नं.

5. अर्जित भवन/ परिसम्पतित्यों का विवरण कुल क्षेत्रफल बर्गमीटर

स.क्र .

मकान धारक का विवरण

खसरा नं.

3

2

1

32 1 राजू कोरी पिता मन्नूलाल कोरी

32 2 नर्मदा प्रसाद कोरी पिता मन्नूलाल

32 3 खेतसींग कोरी पिता मन्नूलाल कोरी

32 4 बाबूलाल कोरी पिता मन्नूलाल कोरी

32 5 सुहागरानी पति मून्नूलाल कोरी

32 6 गायत्रीबाई पति श्रीराम चौबे

36 7 बलराम गौड पिता धीरज गौड़

36 8 बाबूलाल गौड़ पिता बालचंद

36 9 खलील पिता पीर मोहम्मद

36 10 सागीर पिता पीर मुहम्मद

36 11 कबीर पिता पीर मोहम्मद

36 12 इसरार पिता पीर मोहम्मद

36 13अमीन पिता पीर मोहम्मद

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध

सागर

राहतगढ

गावरी

10

6675.580 वर्गमीटर

::अनुसूची -01:

ग्गाम गावरी

स्वामित्व का प्रकार प्रभावित मकान काविवरण

कुल रकवा (हे.मे.)

प्रभावित मकान कां क्षेत्रफल वर्गमी. में

7 5

6

4

0.250

103.84 आबादी गॉवठांन

कच्चा मकान

0.250

126.33 आबादी गॉवठांन

कच्चा मकान

0.250

कच्चा मकान

142.93 आबादी गॉवठांन

0.250

162.99 आबादी गॉवठांन

कच्चा मकान

0.250

कच्चा मकान

81.05 आबादी गॉवठांन

46.27 0.250 आबादी गॉवठांन

कच्चा मकान

152.92 आबादी गॉवठांन

0.370

कच्चा एवं पक्का मकान

कच्चा मकान

46.00 आबादी गॉवठांन

0.370

27.79 आबादी गॉवठांन

कच्चा मकान

0.370

27.79

कच्चा मकान

0.370 आबादी गॉवठांन

27.79 आबादी गॉवठांन

कच्चा मकान

0.370

27.79 0.370 आबादी गॉवठांन

कच्चा मकान

27.79 आबादी गॉवठांन

कच्चा मकान

0.370 148

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जनवरी 2020

36 समीम पिता पीर मोहम्मद

14

37 16 लीलाधर पिता बंसत

36 16 मि‌ठलाल पिता गोरेलाल

36 17 रनजीत पिता मोहरसींग

43 मुकेश पिता ढिलनसींग

18

43 19 संजय सींग पिता ढिलनसींग

43. 20 ढिलनसींग

43 विद्रावन पिता ढिलनसींग

21

43 राजेश लोधी पिता हरनाम लोधी

22

43 23 हरनाम पिता ऊद्यम

43 उद्यम पिता

24

43 श्री हाफिज जी पिता रसीद

25

43 26 अब्दुल सालम पिता रसीद

36 27 केदारनाथ पिता द्वारकानाथ

36 द्वारकानाथ

28

36 कमोदसींग पिता प्रतापसींग लोधी

29

36 30 परमलाल पिता प्रताप सींग लोधी

36 31 प्रतापसींग पिता फदाली सींग लोधी

44 32 भारतसींग लोधी पिता रामचरन

44 33टुण्डीलाल लोधी

44 34 परषोत्तम पिता जालम सींग

36 35 जालम पिता प्यारेलाल सींग

36 36 रामप्रसाद लोधी पिता रामचरण

36 37 प्रशांत लोधी पिता जालमसींग

36 38 सरमन पिता जालमसींग

36 टुण्डीलाल पिता प्यारेलाल

39

36 कुसुमरानी पिता टुण्डीलाल

40

36 41 फूलसींग पिता टुण्डीलाल

36 रामरतन पिता टुण्डीलाल

42

36 43थानसिंह पिता टुण्डीलाल

36 हीरालाल पिता टुण्डीलाल

44

36 45 शौतान पिता टुण्डीलाल

36 संतोषी पिता टुण्डीलाल

46

36 47 गोविन्द्र सींग पिता प्रहलाद

36 48 जसवंत पिता प्रहलाद

36 49 निर्भय पिता प्रहलाद

36 50 सगीर पिता वीर मुहम्मद

36 51 बसंत सींग पिता

52

36 रामकली पति मोहर सींग

36 53आजादरानी पति प्रेमसींग

59 दिलीप पिता काशीराम

54

62/1 55 श्रीराम पिता काशीराम

59 56 राजेश पिता सिंधा

62/2 57 तुलसीराम अहिरवार पिता मिहीलाल

[भाग 1

27.79

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.370

229.58

कच्चा मकान

0.050 आबादी गॉवठांन.

155.36

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.370

42.24

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.370

39.04:

कच्चा मकान

0.100 आबादी गॉवठांन

53.04

कच्चा मकान

0.100 आबादी गॉवठांन

39.04

कच्चा मकान

0.100 आबादी गॉवठांन

53.04

कच्चा मकान

0.100 आबादी गॉवठांन

46.87

कच्चा मकान

0.100 आबादी गॉवठांन

46.87

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.100

46:87

कच्चा मकान

0.100 आबादी गॉवठांन

63.02

कच्चा मकान

0.100 आबादी गॉवठांन

63.02

कच्चा मकान

0.100 आबादी गॉवठांन

49.44

कच्चा मकान

0.370 आबादी गॉवठांन

56.40

कच्चा मकान

0.370 आबादी गॉवठांन

165.00

कच्चा मकान

0.370 आबादी गॉवठांन

476.8

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.370

259.88

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.370

218.94

कच्चा मकान

0.250

चरनोई

66.12

कच्चा मकान

0.250

चरनोई

79.12

कच्चा मकान

0.250

चरनोई

177.09 आबादी गॉवठांन

0.370

कच्चा एवं पक्का मकान

143.07

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.370

82.05

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.370

82.05

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.370

61.35

कच्चा मकान

0.370 आबादी गॉवठांन

61.35 0.370

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

61.35

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.370

61.35

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.370

61.35

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.370

61.35

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.370

61.35

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.370

61.35

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.370

357.98 आबादी गॉवठांन कच्चा मकान

0.370

357.98

कच्चा मकान

0.370 आबादी गॉवठांन

357.98

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.370

120.77

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.370

27.72

कच्चा मकान

0.370 आबादी गॉवठांन

63.18 आबादी गॉवठांन

0.370

कच्चा एवं पक्का मकान

57.00

कच्चा मकान

आबादी गॉवठांन

0.370

168.02

कच्चा मकान

0.520

शासकीय

90.26 आबादी गॉवठांन

0.150

कच्चा एवं पक्का मकान

कच्चा मकान

56.73 0.520

शासकीय

35.48

कच्चा मकान

चरनोई

0.150 भाग 1 ]

149

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

62/2 वीरसिंह पिता तुलसीराम अहिरवार

58

62/2 राजू अहिरवार पिता तुलसीराम अहिरवार

59

62/2 60 भगवान पिता तुलसीराम अहिरवार

62/2 61 घिराबाई पति उत्तमसींग

62/2 62रामकली पति रूपसींग

59 नाथूराम पति रामसींग अहिरवार

63

59 64 प्रकाश पिता रामसींग अहिरवार

59 65 अरविन्द्र पिता रामसींग अहिरवार

8 किता

कुल योगः-

35.48

कच्चा मकान

चरनोई

0.150

35.48

कच्चा मकान

चरनोई

0.150

35.48

कच्चा मकान

चरनोई

0.150

196.70

कच्चा मकान

चरनोई

0.150

72.00

कच्चा मकान

चरनोई

0.150

117.84

कच्चा मकान

0.520

शासकीय

117.84

कच्चा मकान

0.520

शासकीय

117.84

कच्चा मकान

0.520

शासकीय

6675.580

1.840

कुल योगः-

राज्य सरकार की अधिकसूचना कंमाक एफ 16-15- (7)2014- सात शा, 2 ए भोपाल दिनाकः 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाकः 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकां, कर्मकारों या उसके निर्देशो के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिलें के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को कियान्वित करने के लिय प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक वेतवा पी.आई.यू.क. - 2 राहतगढ़ सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवशयक सहयोग प्रदान करेगे

राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ16-15- (7 ) 2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनाकः 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाकः 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भु-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुर्नर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, वेतवा पी.आई.यू., क.- 2 राहतगढ़ सागर समुचित सहयोग करेंगें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा । या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधीत इस सूचना के प्रकशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्याक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में )आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.आई.यू.क.- 2 राहतगढ़ सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.आई.यू.क.- 2 राहतगढ़ सागर के कार्यालय में क्रिया जा सकता है । मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार । मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

150

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

क्र. 116-2018 - एलए-19686 .- कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) साधारण संभाग - एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगालिया द्वारा का पत्र क्रमांक 515-7200/ श्री सिंगा जी/511 से श्री सिंगाजी थर्मल पावर की राखड बांध से भूमि प्रभावित होने के कारण भूमि स्वामी की मांग के राखड बांध के उपयोग में आने वाली निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) के अध्याय-2 ( अ ) धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है .

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ- 16-15( 1 ) /2014- सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं तन्वी सुंद्रियाल , कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु, 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय -2 ( अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूँ: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन तहसील

ग्राम का नाम

प.ह.नं.

जिला

अ. क्र.

प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में. )

(6)

(7)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

खण्डवा

0.27

1

टप्पा-मूंदी, 54

जलकुआ

तहसील-पुनासा

0.27

श्री सिंगाजी थर्मल पावर की राखड बांध से भूमि प्रभावित होने के कारण भूमि स्वामी की मांग के राखड बांध के उपयोग में आने वाली निजी भूमि के अधिग्रहण के संबंध में.

योग

नोट:-( 1 ) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2 ) उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी , पुनासा एवं कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) साधारण संभाग- एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगालिया के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तन्वी सुंद्रियाल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार .

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 17 दिसम्बर 2019

क्र. 8471 - जि.भू-अर्जन.- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के 151 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जनवरी 2020

उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम/ प.ह.न.

तहसील/ रा.नि.मं.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(4)

(6) (3)

(1) (2)

0.16

अपर तिलवारा नहर.

सिवनी धनौरा/ धनौरा सुकवाह प.ह.नं. -31

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी (म. प्र. ) .

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला- सिवनी ( म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 8472 - भू-अर्जन. - 2019 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

नगर/ग्राम/ प.ह.न.

भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(3)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(1) (2)

धनौरा/ धनौरा

सिवनी

कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी

अपर तिलवारा नहर की टेल मायनर का निर्माण कार्य.

बरेली प.ह.नं. -46

निजी रकबा 1.95 शासकीय रकबा 0.13 कुल योग ..2.08

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, सिवनी जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

152

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

[ भाग 1 (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन " पुनर्वासन और पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 8473 - जि.भू-अर्जन.- 2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम/ प.ह.न.

जिला तहसील/ रा.नि.मं.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में )

भूमि अर्जन, पुनर्वास , पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (3)

(5)

(1) (2)

(4)

सिवनी

निजी भूमि 1.49

अपर तिलवारा नहर की टेल मायनर का निर्माण कार्य.

केवलारी/ केवलारी.

सुनवारा प.ह.नं. -34.

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी (म. प्र.) .

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू-अर्जन अधिकारी केवलारी , जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला- सिवनी ( म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर , सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 8474 - जि.भू-अर्जन. - 2019 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये 153

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(4)

(5)

(6) (2)

(3)

(1)

सिवनी छपारा रा.नि.म. छपारा.

ग्राम सिमरिया ब. न. - 723 प.ह.नं. - 38.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र. ) .

कुल रकबा 1.43 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-4 टेल नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 8475- जि.भू-अर्जन.- 2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(6)

(4)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(3)

(1) . (2)

सिवनी छपारा रा.नि.म. छपारा .

ग्राम गोहना ब. न. - प.ह.नं. - 38.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा ( म. प्र. ).

कुल रकबा 0.89 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-4 टेल नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी लखनादौन , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1 154

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जनवरी 2020

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 8476- जि.भू- अ. - 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए) -101-2016 - एमपीएस- 31- कार्य-1875 भोपाल दिनांक14-09-2016 के तहत 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है. परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. आवेदक विभाग के द्वारा स्वीकृति आदेश की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गई है. अतः अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(5)

(6) (3)

(4)

(1) (2)

सिवनी तहसील- सिवनी रा.नि.म. -भोमा.

1.92 हेक्टेयर एवं एवं उस पर स्थित सम्पत्तियां.

ग्राम-कांचना ब. न. -62 प.ह.नं. -45.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की जोगीवाड़ा मा. नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि - अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे .

155

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

क्र. 8477- जि.भू- अ. - 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्र. 22(ए) -101-2016 - एमपीएस- 31- कार्य-1875 भोपाल दिनांक 14-09-2016 के तहत 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है. परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. आवेदक विभाग के द्वारा स्वीकृति आदेश की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गई है. अतः अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील/

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन रा.नि.मं.

भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में )

(6) (3)

(4)

(2)

(1)

सिवनी तहसील - सिवनी रा.नि.म. - भोमा.

4.30 हेक्टेयर एवं एवं उस पर स्थित सम्पत्तियां.

ग्राम - भाटीवाड़ा ब. न. -452 प.ह.नं. -42.

(5) कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की बजरवाड़ा मा. नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी , जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है..

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय ( राजस्व ) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 8478-जि.भू- अ.- 2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके [भाग 1 156

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

सिवनी छपारा

ग्राम- झिलमिली ब.न.-

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना

रा.नि.म. - छपारा .

कुल रकबा 1.30 हेक्टेयर एवं उपरोक्त

प.ह.नं. -37.

तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-3 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने (म. प्र. ) . वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी लखनादौन , जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन ििजला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 8479- जि.भू-अ. - 2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्र. 22(ए) -101-2016- एमपीएस- 31- कार्य-1875 भोपाल दिनांक14-09-2016 के तहत 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57. करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है. परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. आवेदक विभाग के द्वारा स्वीकृति आदेश की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गई है. अतः अधिनियम 157 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

की धारा 11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

भूमि अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में )

(6)

(5)

(2)

(4)

(1)

(3)

सिवनी तहसील- सिवनी रा.नि.मं. - बंडोल.

2.38 हेक्टेयर एवं एवं उस पर स्थित सम्पत्तियां.

ग्राम- उमरिया ब. न. - 27 प.ह.नं. -26.

कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-3 वितरक नहर की मा. नं. -5 के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 8480-जि.भू- अ.- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्र. 22(ए) -101-2016 - एमपीएस - 31- कार्य-1875 भोपाल दिनांक 14 सितम्बर 2016 के तहत 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है. परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. आवेदक विभाग के द्वारा स्वीकृति आदेश की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गई है. अतः अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में )

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

सिवनी

ग्राम-खापा ब . न. -110

तहसील- सिवनी रा.नि.मं. - भोमा.

प.ह.नं. -42.

0.75 हेक्टेयर एवं एवं उस पर स्थित सम्पत्तियां.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर एवं माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) [भाग 1 158

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जनवरी 2020

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 15( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि - अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 8481 - जि.भू- अ. - 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्र. 22(ए) -101-2016 - एमपीएस - 31- कार्य-1875 भोपाल दिनांक 14 सितम्बर 2016 के तहत 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है . परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. आवेदक विभाग के द्वारा स्वीकृति आदेश की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गई है. अतः अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में )

(5)

(6) (3)

(4)

(1) (2)

ग्राम- सरगापुर ब. न.-537

सिवनी तहसील-सिवनी रा.नि.मं. - भोमा.

प.ह.नं. -42.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.

3.62 हेक्टेयर एवं एवं उस पर स्थित सम्पत्तियां.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की बजरवाड़ा मा. नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी , जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना , तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

159 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

क्र. 8482 - जि.भू- अ.- 2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्र. 22(ए) -101-2016 - एमपीएस- 31- कार्य -1875 भोपाल दिनांक 14 सितम्बर 2016 के तहत 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है. परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. आवेदक विभाग के द्वारा स्वीकृति आदेश की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गई है. अतः अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में)

(5)

(6) (1) (2)

(3)

सिवनी तहसील- सिवनी रा.नि.मं. - भोमा.

(4) 3.28 हेक्टेयर एवं एवं उस पर स्थित सम्पत्तियां.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.

ग्राम- मुआरी रैयत ब. नं.-479 प.ह.नं.-42.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की बजरवाड़ा मा. नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना , तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे .

क्र. 8483-जि.भू- अ. - 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्र. 22(ए) -101-2016 - एमपीएस - 31 - कार्य -1 भोपाल दिनांक 14 सितम्बर 2016 के तहत 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है. परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 160

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

[भाग 1 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है . आवेदक विभाग के द्वारा स्वीकृति आदेश की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गई है . अतः अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) (1)

सिवनी तहसील- सिवनी

रा.नि.मं. - बंड़ोल.

4.35 हेक्टेयर एवं एवं उस पर स्थित सम्पत्तियां.

कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-3 वितरक नहर की मा. नं. -4 एवं 5 के निर्माण हेतु.

ग्राम - गोरखपुर- कला ब. नं. - 143 प.ह.नं. -26.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी , जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि- अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 8484- जि.भू- अ. - 2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्र. 22(ए) -101-2016- एमपीएस - 31- कार्य -1875 भोपाल दिनांक 14 सितम्बर 2016 के तहत 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है. परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. आवेदक विभाग के द्वारा स्वीकृति आदेश की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गई है . अतः अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी भूमि अर्जन अधिनियम, 2013

(5)

(2)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (4)

(6) (1)

(3)

सिवनी

1.36 हेक्टेयर एवं एवं उस पर स्थित सम्पत्तियां.

ग्राम- बम्होड़ी ब. नं.-397 प.ह.नं. - 115 .

तहसील- सिवनी रा.नि.मं. - सिवनी . भाग -1

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की सिवनी शाखा नहर की मा. नं.- 26के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी , जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है. नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) 161 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 15( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 8485- जि.भू- अ.- 2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्र. 22(ए) -101-2016 - एमपीएस- 31- कार्य -1875 भोपाल दिनांक 14 सितम्बर 2016 के तहत 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है. परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है . आवेदक विभाग के द्वारा स्वीकृति आदेश की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गई है. अतः अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(1) (2)

(4)

(5)

(6) (3)

सिवनी तहसील- सिवनी रा.नि.मं. - भोमा.

ग्राम - मगरकठा ब. नं. -470 प.ह.नं. -42.

5.50 हेक्टेयर एवं एवं उस पर स्थित सम्पत्तियां.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की बजरवाड़ा मा. नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि- अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे.

162

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जनवरी 2020

क्र. 8486-जि.भू- अ. - 2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्र. 22(ए) -101-2016 - एमपीएस - 31- कार्य-1875 भोपाल दिनांक 14 सितम्बर 2016 के तहत 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है . परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है . आवेदक विभाग के द्वारा स्वीकृति आदेश की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गई है. अतः अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.मं.

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(1) (2)

(3)

(5)

(4)

(6) सिवनी तहसील- सिवनी रा.नि.मं. - बंड़ोल.

ग्राम- भोगाखेड़ा ब. नं. -463 प.ह.नं. -36.

1.07 हेक्टेयर एवं एवं उस पर स्थित सम्पत्तियां.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-3 वितरक नहर की मा. नं. -1 के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना , तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि- अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीणसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

163

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बालाघाट, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

क्र. 5365- भू-अर्जन- 2019.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन केलिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील-कटंगी

(ग) नगर/ग्राम- चिकमारा , प.ह.नं. - 24, रा.नि.मं. कटंगी (घ) ब्राडगेज रेल्वे लाईन के निर्माण में अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.036 हे. एवं उसमें आने वाली सम्पत्यिॉ.

प्रस्तावित खसरा नंबर

(1)

496/1

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2) 0.036 योग .. 0.036

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कटंगी से तिरोडी ब्राडगेज अमान परिवर्तन निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईड [email protected] एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील कटंगी, जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , उपअभियंता ( निर्माण ) द.पू.म. रेल्वे नागपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर , दिनांक 8 नवम्बर 2019

प्र. क्र. 04- अ-82-2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 04 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अलीराजपुर

(ख) तहसील- जोबट

(ग) ग्राम- कन्दा

(घ) अर्जित रकबा-हेक्टेयर में.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में )

असिंचित

सिंचित

कुल रकबा

0.591 0.000

0.591

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में )

(4)

(3)

(2)

(1)

असिंचित

सिंचित

खसरा क्र.

कुल रकबा

0.275

0.275 0.000

1179 650/2

0.316 0.591 0.000 0.000

0.316 0.591

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" छोटाउदयपुर - धार नई बड़ी रेल्वे लाईन कार्य हेतु " पूरक मुआवजा प्रकरण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़दोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर - धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरभि गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

164

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 दिसम्बर 2019

क्र. 10122- भू- अर्जन-2019. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ग्राम- मरकाहांडी, प.ह.नं.-38, ब. नं. - 225 , रा. नि. मं.-चौरई.

(

घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 02.364 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

0.025

381/2, 391/3

0.012

(1) 148/5 , 148/7 , 149 , 150, 151 , ( 152/3 , 4, 5) 5 )

0.048

402

0.008

403/4, 404/3

0.022

403/2

0.072

403/9

0.030

403/3

0.026

403/6

0.068

403/8

0.029

381/1 , 391/1

0.048

380/1 , 382/3 , 383/3

0.060

386/6

0.032

380/8 , 382/9 , 383/5

0.122

382/2क, 383/1 ख

0.068

387/3

0.068

384/4, 388/1

0.030

384/3

0.025

384/5, 384/8

0.030

384/6, 385/2 , 387/5

0.030

384/7 , 385/3 , 387/3

0.080

386/13

(2)

(1)

0.092

386/1

0.090

152/2, 154, 155 , 156

0.064

147/1

0.025

146

0.085

143/4

0.012.

143/1

0.112

236/1

0.026

241/1 , 242/1 , 245/1

0.066

236/5

0.115

236/6

0.016

236/2

0.015

241/2, 242/2 , 245/2

0.039

237/1

0.096

238

0.96

237/2, 239/2 , 240

0.032

235/6

234/5

0.036

0.023

188/2

235/11

0.031

0.086

228/2

0.012

224

0.035

188/3, 189/1

0.065

188/4

0.036

186/1 , 2, 3

योग.. 02.364

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर की 4 आर, 5 आर माईनर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

165

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 10123 - भू- अर्जन-2019. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- छिन्दवाड़ा

(क)

(ख) तहसील- चौरई

नगर/ ग्राम- पलटवाडा, प.ह.नं. -36,

(ग)

ब. नं. - 160, रा . नि. मं.-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला

प्रस्तावित क्षेत्रफल-

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने

कुल रकबा 0.928 वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

157/1

0.058

0.008

157/5

0.040

155/3, 157/4

0.028

155/2, 157/3

0.020

155/1 , 157/2

0.074

154, 159/5

0.032

153

0.084

151/2

0.060

151/3

0.024

174/7

0.090

174/8

0.180

173/2

0.008

967/2

0.060

165/1

0.032

166/1

0.060

165/2

0.070

166/2

योग.. 0.928

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर की 6 आर, 7 आर, 8 आर माईनर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

क्र. 10124- भू-अर्जन-2019 . चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम हरदुआ रैयत, प.ह.नं. - 29, ब. नं. - 282, रा. नि. मं.-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 01.234 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित खसरा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.330

43/1/क , 44/1/क

0.058

3/11

0.016

3/12

3/14

0.036 166

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

(1)

(2)

0.192

3/10

0.084

2/1

0.018

3/1/ख

0.032

3/3/क

0.034

3/3/ख

0.134

4/1/ख

0.300

5

योग.. 01.234

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत हरदुआ वितरक नहर की 1 एल माईनर, 3 एल सबमाईनर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र . शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना , नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 दिसम्बर 2019

क्र. 10192 - भू- अर्जन-2019. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि कावर्णन-

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- सौंसर

(ग) नगर/ग्राम- घोघरीखापा, प.ह.नं. - 14, ब. नं. - 113, रा. नि. मं. - सौंसर

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 0.170 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित रकबा नम्बर

(हेक्टेयर में) (1)

34/1

34/2

(2) 0.140 0.030 योग.. 0.170

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मोहगांव जलाशय के नहर निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, उपसंभाग , सौंसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 दिसम्बर 2019

क्र. 10233 - भू-अर्जन-2019. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 167

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

काअधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम उदादौन, प.ह.नं. -38, ब. नं. - 08 , रा . नि. मं.-चौरई

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 01.613 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.090

362/6 , 362/10 , 378

0.066

379 , 380, 381/1

366/2 , 367/1 , 367/2,

0.030

381/2

0.020

389

0.120

382/1, 383/1

0.014

385/3

0.056

385/2 , 386/3 , 390/5

0.028

386/6 , 390/7

0.100

140/1, 141/4

0.104

388/1

386/7, 390/1 ,

0.013

386/8 , 390/11

0.192

387/3 , 390/4 .

0.024

139/2

0.024

139/4

0.048

138 , 139/1 , 140/1

0.112

167/3

0.020

137/1/2

0.020

167/1 , 168/1

0.036

135/4, 136/2

0.020

135/3 , 136/1

0.020

133/12

0.020

133/2

0.020

133/4

0.032

133/7

0.014

171/1

(1)

(2)

0.118

175/4क

0.110

171/2

0.004

175/5/1/2

175/1 , 176/1 , 177/2 , 177/2,

0.050

178/2

177/3, 178/3 ,

0.036

179/4, 176/5

0.052

134/2, 135/5

योग.. 01.613

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की 5 आर माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

168

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग उज्जैन, दिनांक 24 दिसम्बर 2019

क्र. 5436-11 - अ-82-2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- उज्जैन

(ख) तहसील-उज्जैन

(ग) ग्राम- चैनपुर हंसखेड़ी

(घ) अर्जित रकबा 0.510 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.030

28

50

0.120

0.090

59/6 , 59/7

0.080

61

0.040

79/1/2

0.030

79/2

0.080

80

0.040

85, 86

योग .. 0.510

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है:-इंदौर- देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन तथा उपमुख्य इंजीनियर, निर्माण- पश्चिम रेलवे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 5437-10- अ-82-2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- उज्जैन

(ख) तहसील- उज्जैन

(ग) ग्राम-नौगांवा

(घ) अर्जित रकबा 0.02 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

541/1/2

0.02 योग . 0.02

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है:- इंदौर- देवास- उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट के अंतर्गत.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन तथा उपमुख्य इंजीनियर, निर्माण- पश्चिम रेलवे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 5438-09- अ- 82-2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- उज्जैन

(ख) तहसील- उज्जैन 169

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

(ग) ग्राम-कड़छा

(घ) अर्जित रकबा-0.340 हेक्टर

खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2) (1)

0.050 387, 386/1

386/2

0.050

0.100 385 , 383 , 382

0.020 377/1/1

0.020 377/1/2

0.050 377/2, 376

0.020 343

(2)

(1)

0.030

338/3

योग .. 0.340

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है:-इंदौर- देवास- उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट के अंतर्गत.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन तथा उपमुख्य इंजीनियर, निर्माण- पश्चिम रेलवे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 27 दिसम्बर 2019

पत्र क्र. 757 - भू- अर्जन -2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

( 1 ) भूमि का विवरण:-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम का नाम- सरदा

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 4.215 हेक्टेयर. (घ)

खसरा नम्बर

स. क्र.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(3)

(1)

(2)

0.083

1

997

998

0.041

2

0.050

3

994

0.030

4

995

(4)

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी जिला-सीधी ( म . प्र.) .

(5) महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना ( द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की माइनर नम्बर 7 के निर्माण हेतु.

170

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जनवरी 2020

(1)

(2) 5

992 6

991

863 7

860/1 8

860/2 9

860/3 10

860/4 11

860/5 12

860/6 13

851 14

850 15

849 16

848 17

18

847

845 19

20

844 21

718 22

717

706 23

24

704

703 25

700 26

701 27

666 28

665 29

664 30

667 31

663 32

653 33

655 34

35

644

631 36

630 37

38

633

632 39

620 40

41

621

618 42

(5) (3).

(4)

0.050

0.007

0.015

0.420

0.066

0.025

0.033

0.030

0.049

0.052

0.040

0.114

0.102

0.102

0.070

0.008

0.004

0.060

0.045

0.048

0.044

0.055

0.009

0.102

0.048

0.066

0.079

0.036

0.072

0.012

0.060

0.002

0.031 171 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

भाग 1 ]

(2) (1)

603 43

44

617 45

601 46

607

606 47

48

605

588 49

50

589 51

582 52

581 53

578 54

577 55

576 56

574 57

573 58

572 59

570

568 60

564 61

563 62

63

562

657 64

65

990/1 66

990/2 67

988 68

987

924 69

920/Min- 1 70

71 920/Min-2 72

915 73

916 74

911

575 75

76

567

708 77

78

565

561 79

योग ..

(4)

(5) (3)

0.040

0.018

0.001

0.022

0.044

0.003

0.069

0.020

0.159

0.076

0.083

0.037

0.020

0.112

0.050

0.013

0.170

0.080

0.040

0.012

0.040

0.036

0.150

0.060

0.070

0.040

0.035

0.020

0.040

0.070

0.025

0.080

0.105

0.055

0.160

4.215 है.

[भाग 1 172

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जनवरी 2020

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है.

(3 ) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5 ) यह सूचना सर्व- सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है .

पत्र क्र. 759 - भू- अर्जन-2019 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संवय्वहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

(1 ) भूमि का विवरण:-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम का नाम- हनुमानगढ़

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 2.263 हेक्टेयर .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

स. क्र.

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित (रकबा हे. में)

(5)

(2)

(3)

(1)

1

2152

0.052

2153

2

0.140

(4) जिला-सीधी ( म. प्र. ) . कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी जग सीधी महान मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु. महान मुख्य नहरशाखा नहर निर्माण 0.072

3

2165

4

2168

0.026

2167/2

5

0.073

2187

0.016

6

0.120

7

2188/1

2189/2

0.009

8

2210

9

0.140

10

2214

0.060

11

2246

0.050

12

0.022

2264

2278

0.004

13

14

0.032

1213

1296/2/2

0.060

15 173 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

0.030

16

1296/2/3

1297/2

0.020

17

0.030

18

1300/1

1263

19

0.110

20

0.005

1274

21

953

0.030

0.060

1406/2

22

0.160

23

767/1

24

466

0.100

25

0.010

465

26

1671/3

0.020

1672

0.010

27

28

0.192

1683

0.040

29

1417/3

0.050

30

2411

0.040

755/1

31

32

756

0.050

0.070

33

2274

34

737/1

0.120

737/2

35

738/1

36

0.130

37

738/2

38

2266

0.070

39

0.040

1365

2.263

योग .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन में देखा जा सकता है.

(3 ) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है .

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5 ) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 17 January 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-01-17.03.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-01-17.03.Ordinary.