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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 जनवरी 2020- पौष 30 , शक 1941
क्रमांक 18]
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2020
क्र. एफ- 22-15-2019- एक- 10.- क्रिमिनल लॉ ( संशोधन ) अध्यादेश, 1944 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा उनके आपराधिक मामलों में जब्त/लिप्त धन एवं अन्य संपत्ति जिसका कि राज्य सरकार विश्वास करती है कि ऐसे धन या अन्य संपत्ति को उक्त अध्यादेश की अनुसूची में वर्णित अपराध/अपराधों के द्वारा अर्जित किया गया है, की कुर्की की कार्यवाही के लिये सक्षम न्यायालय में आवेदन मय दस्तावेज के प्रस्तुत करने के लिये एतद्वारा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल में पदस्थ सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) को पदेन अधिकारी अधिकृत करती है.
No. F - 22-15-2019-1-10 . In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Criminal Law Amendment Ordinance , 1944, the State Government , hereby , authorises Assistant Inspector General of Police (Administration) posted at Economic Offence Wing , Bhopal ex- officio officer to submit application along with documents before the competent court to take action for attachment of money or other property seized/ involved in criminal cases of Economic Offence Wing , which the State Government believes that such money or other property has been earned/ acquired by committing offence/ offences mentioned in the Schedule of the said Ordinance .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.