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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 22]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 जनवरी 2020 माघ 3 , शक 1941
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2020
क्र. एफ 10-1-2020- बाईस पं. 1.- राज्य सरकार एतद्वारा यह स्पष्ट करती है कि मध्यप्रदेश पंचायत सेवा ( ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्ते ) नियम, 2011 के नियम 7 के अंतर्गत अनुशासन तथा नियंत्रण बनाये रखने के लिए यदि आवश्यक हो, तो मध्यप्रदेश पंचायत सेवा ( अनुशासन तथा अपील ) नियम, 1999 के अधीन निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है, और जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित करने हेतु सक्षम है.
यह स्पष्टीकरण मध्यप्रदेश पंचायत सेवा ( ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्ते ) नियम, 2011 के लागू होने की दिनांक से प्रवर्तनीय होगा.
No. F. 10-1-2020 - XXII - P - 1.- The State Government hereby makes the clarification that if it is necessary for maintaining discipline and control under rule 7 of the Madhya Pradesh Panchayat Service (Gram Panchayat Secretary Recruitment and Conditions of Service ) Rules , 2011. The Action of suspension under the Madhya Pradesh Panchayat Service (Descipline and Appeal ) Rules , 1999 may be taken and Chief Executive Officer of Zila Panchayat is compentent to suspend the Secretary of the Gram Panchayat .
This explanation shall be applicable from the date of enforcement of the Madhya Pradesh Panchayat Service (Gram Panchayat Secretary Recruitment and Conditions of Service ) Rules , 2011 .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एस. आर. चौधरी, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.