Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2019

Published 23 January 2020

Department
विधि और विधायी कार्य
Type
Extraordinary
Gazette no.
24
Identifier
in.gazette.madhya.2020-01-23.24.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश

शासन•

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] भोपाल, गुरुवार , दिनांक 23 जनवरी 2020- माघ 3 , शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2020

क्र. 1315-20-इक्कीस-अ ( प्रा. ) .- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22 जनवरी , 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2020

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ६ सन् २०२०

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम , २०१ ९ [दिनांक २२ जनवरी , २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक २३ जनवरी , २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गई ].

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , १ ९७३ को और संशोधित करने हेतु अधिमियम भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम, २०१ ९ है.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

( २ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९ ७३ ( क्रमांक २२ सन् १९ ७३ ) की धारा १३ में, - धारा १३ का संशोधन.

(एक) उपधारा ( २ ) में, खण्ड ( एक) के स्थान पर , निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

" ( एक) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति;" ;

(दो) उपधारा ( ३ ) में, शब्द " कार्य परिषद्" के स्थान पर , शब्द " राज्य सरकार " स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2020

क्र. 1315-20- इक्कीस-अ ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन ) अधिनियम, 2019 ( क्रमांक 6 सन् 2020 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 6 OF 2020

THE MADHYA PRADESH VISHWAVIDYALAYA (DWITIYA SANSHODHAN)

ADHINIYAM, 2019

[Received the assent of the Governor on the 22nd January, 2020; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazettee (Extra - ordinary ) " , dated the 23rd January , 2020 ] .

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 .

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows : -

1. (1 ) This Act may be called the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya ( Dwitiya Sanshodhan) Short title and commencement . Adhiniyam , 2019 .

(2) It shall come into force from the dtae of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .

2. In Section 13 of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973. (No. 22 1973 ),- Amendment of Section 13 .

(i) in sub - section (2) , for clause ( i) , the following clause shall be substituted , namely :-

"(i) one person nominated by the State Government ; " ;

(ii ) in sub- section (3 ) , for the words "Executive Council " , the words " State Government " shall be substituted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 23 January 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-01-23.24.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-01-23.24.Extraordinary.