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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 25 ]
भोपाल, गुरुवार , दिनांक 23 जनवरी 2020- माघ 3 , शक 1941
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 23 जनवरी 2020
क्र. 1320-19 - इक्कीस अ( प्रा. ) .-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22 जनवरी 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2020
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ७ सन् २०२०
महर्षिपाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०१ ९ [ दिनांक २२ जनवरी, २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक २३ जनवरी, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान -मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०१९ है.
( २ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
२. महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ ( क्रमांक १५ सन् २००८ ) की धारा २८ में, - धारा २८ का संशोधन.
(एक) उपधारा ( २ ) में, खण्ड ( एक ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्: - " ( एक) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति; ";
(दो) उपधारा ( ३ ) में , शब्द " कार्य परिषद्" के स्थान पर, शब्द " राज्य सरकार " स्थापित किए जाएं.
भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2020
क्र. 1320-19- इक्कीस अ( प्रा. ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( ३ ) के अनुसरण में, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०१ ९ ( क्रमांक ७ सन् २०२० ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव , अपर सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 7 OF 2020
THE MAHARSHI PANINI SANSKRIT VISHWAVIDYALAYA ( SANSHODHAN) ADHINIYAM,
2019
[Received the assent of the Governor on the 22nd Janyary , 2020 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 23rd January , 2020. ]
An Act further to amend the Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya Adhiniyam , 2006 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows
Short title and commencement .
1. (1) This Act may be called the Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam , 2019.
50 ( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2020
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
Amendment of Section 28 .
2. In Section 28 of the Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya Adhiniyam , 2006 (No. 15 of 2008 ) ,-
(i) in sub - section (2) , for clause ( i ) , the following clause shall be substituted , namely:-
one person nominated by the State Government; " ; "(i)
(ii) in sub - section (3 ) , for the words " Executive Council " , the words " State Government " shall be substituted .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.