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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 04, Part Part 1, 24 January 2020

Published 24 January 2020

Type
Ordinary
Gazette no.
04
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2020-01-24.04.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जनवरी 2020- माघ 4 , शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समितिके प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2020

शुद्धि-पत्र

फाईल क्र. 127-2020- इक्कीस- ब ( एक ) .- सुश्री लघुता मरकाम पुत्री श्री जवाहर सिंह मरकाम को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्ति संबंधी इस विभाग के आदेश क्रमांक 6878-2019- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 18 दिसम्बर 2019 के द्वितीय पैरा अनुसार पुलिस वेरिफिकेशन में सुश्री लघुता मरकाम के विरुद्ध प्रतिकूल तथ्य नहीं पाया जाने के कारण आदेश में से द्वितीय पैरा समाप्त करता है. केवल प्रथम एवं तृतीय पैरा पढ़ा जावे.

भोपाल , दिनांक 14 जनवरी 2020

फाईल क्र. 128-2020- इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना पर प्रतिनियुक्ति पर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, इन्दौर की हैसियत से उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अनिल कुमार सोहाने, सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन की सेवाएं, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.

175

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.

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फा. क्र. 145- इक्कीस ब( एक ) 2020.- राज्य शासन , श्री नितिन अग्रवाल, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) ( मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5,000/- ( रुपये पाँच हजार मात्र ) प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 19 अक्टूबर 2019 से 18 अक्टूबर 2020 तक, एक वर्ष के लिये अथवा नवीन नियुक्ति होने तक ( जो भी पहले हो) नियुक्त करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन ( 102 ) उच्च न्यायालय ( 0573 ) उच्च न्यायालय भारित (01 ) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र . 145 -इक्कीस ब( एक ) 2020. - राज्य शासन, श्री संजय सेठ, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर ( ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिए मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5,000/- ( रुपये पाँच हजार मात्र ) प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 19 अक्टूबर 2019 से 18 अक्टूबर 2020 तक, एक वर्ष के लिये अथवा नवीन नियुक्ति होने तक ( जो भी पहले हो ) नियुक्त करता है .

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन ( 102 ) उच्च न्यायालय ( 0573 ) उच्च न्यायालय भारित (01 ) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र . 145- इक्कीस - ब ( एक ) 2020.- राज्य शासन , श्री अंकित सक्सेना, अधिवक्ता, ग्वालियर को इंडियन लॉ रिपोर्टर ( ILR) ( मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5,000/ - ( रुपये पाँच हजार मात्र ) प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 20 अक्टूबर 2019 से 19 अक्टूबर 2020 तक, एक वर्ष के लिये अथवा नवीन नियुक्ति होने तक ( जो भी पहले हो) नियुक्त करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014- न्याय प्रशासन ( 102 ) उच्च न्यायालय ( 0573 ) उच्च न्यायालय भारित (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 145 - इक्कीस - ब ( एक ) 2020.- राज्य शासन , श्री समीर सक्सेना, अधिवक्ता , इन्दौर को इंडियन लॉ रिपोर्टर ( ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5,000/ - ( रुपये पाँच हजार मात्र ) प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 20 अक्टूबर 2019 से 19 अक्टूबर 2020 तक, एक वर्ष के लिए अथवा नवीन नियुक्ति होने तक ( जो भी पहले हो ) नियुक्त करता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन ( 102 ) उच्च न्यायालय ( 0573 ) उच्च न्यायालय भारित (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 123-2020-इक्कीस ब( एक) .- राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार मंगलानी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , सीहोर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) , सीहोर का त्याग - पत्र एक माह पूर्व दिये गए उनके आवेदन दिनांक 19 दिसम्बर 2019 के आधार पर दिनांक 18 जनवरी 2020 को शासकीय अवकाश होने के कारण दिनांक 17 जनवरी 2020 को दोपहर पश्चात् से स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 14 जनवरी 2020

क्र. 01 - इक्कीस-अ- वि.स. - 2020 .- राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 677-क-इक्कीस-अ ( वि.स. ) दिनांक 9 फरवरी , 2005 के अधीन पुनर्गठित मध्यप्रदेश शासन, हिन्दी विधायी समिति में विधान सभा के दो सदस्य-

1. श्री नीलांशु चतुर्वेदी, विधायक, चित्रकूट 2. श्री कुणाल चौधरी , विधायक, कालापीपल को सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2020

क्र. एफ- 11-5 ( 10-1 ) -2006- उन्तीस-2.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 ( ए) ( सी) ( डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक के पद पर श्री श्रीमन शुक्ला, तत्कालीन संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, संचालनालय , भोपाल के स्थान पर श्री अविनाश लवानिया, संचालक, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल को संचालक मण्डल में संचालक मनोनीत करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमाकांत पाण्डेय , उपसचिव.

177

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

भाग 1 ]

चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 2 जनवरी 2020

क्र. एफ-2-25-2019-1-पचपन.- राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश, राज्य दन्त परिषद्, इन्दौर में डेन्टिस्ट एक्ट, 1948 की धारा 21 (ई) के अन्तर्गत निम्नानुसार सदस्य मनोनीत करता है:-

1. उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग , मंत्रालय, भोपाल .

2. डॉ. रत्नेश बग्गा, सीनियर डेंटल सर्जन, जिला- चिकित्सालय, छिन्दवाड़ा.

3. डॉ. विप्लव जोशी , बी.डी.एस. , पुलिस चिकित्सालय, भोपाल.

2. डेन्टिस्ट एक्ट, 1948 की धारा 27 ( 1 ) के प्रावधान अन्तर्गत उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा राज्य शासन के प्रसाद तक जो भी पहले हो, निर्धारित रहेगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शर्मिलाठाकुर, अवर सचिव.

पर्यटन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2020

क्र. एफ- 10-02-2018- तैंतीस.- राज्य शासन, एतद्वारा , साधिकार समिति- पर्यटन नीति ( 2016 ) संशोधित 2019 के संबंध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 4 दिसम्बर 2019 के एजेण्डा क्रमांक 03 में संशोधन एवं स्पष्टीकरण निम्नानुसार किया जाता है:-

एजेण्डा क्र. 3 - वेसले ग्रुप (LLC) USA द्वारा पर्यटन विभाग के आधिपत्य की नीनोद, जिला रायसेन की भूमियों का अल्ट्रा मेगा पर्यटन परियोजना की स्थापना हेतु भूमि आवंटन आवेदन.

समिति, वेस्ले ग्रुप अमेरिका के प्रस्ताव नीनोद स्थित पर्यटन विभाग को भूमि पर गोल्फ कोर्स - सह - होटल/रिसोर्ट/कन्वेंशन सेंटर एवं अन्य पर्यटन गतिविधियों की स्थापना का सैद्धांतिक अनुमोदन करती है.

समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि जिन स्थानों , टापू इत्यादि के कलेक्टर गाइडलाईन के आधार पर निर्धारित नहीं है उन स्थानों के भूमियों का विभाग द्वारा प्रचलित नीति की कंडिका 9.4 ( नगरीय निकायों एवं प्लान एरिया में भूमि का आरक्षित मूल्य रुपये 10 लाख प्रति हेक्टेयर एवं उपरोक्त के अलावा अन्य क्षेत्रों में रुपये 5 लाख प्रति हेक्टेयर ) के अनुसार प्रति हेक्टेयर से निवेश हेतु निवेशकों के लिए भूमि उपलब्ध कराने पर विचार किया जाए, निवेशक द्वारा रुपये 100 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त होने पर न्यूनतम एक माह समयावधि की विज्ञप्ति प्रकाशित की जाये. उक्त भूमि के लिए अन्य निवेशकों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने पर अल्ट्रा मेगा परियोजना का प्रस्ताव साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पदमरेखा ढोले , अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 16 जनवरी 2020

क्र. 136-261-2017-पचास-2 (ए.एन.) .-विभागीय पत्र क्रमांक 1261-261-2017 - पचास-2, दिनांक 30 मई 2017 के द्वारा जारी अधिसूचना के क्रमांक 4 , 5, 6 एवं 7 पर उल्लेखित नामों को अधिक्रमित करते हुए किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) आदर्श नियम, 2016 के नियम 87 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के सदस्यों के चयन हेतु राज्यस्तरीय चयन समिति में निम्नानुसार सदस्यों का नामांकन करती है:-

नाम

स. क्र.

(1)

(2)

पद (3)

सदस्य श्री विपिन खुजनेरी , इन्दौर 1

सदस्य 2 श्री मनीष राजपूत , भिण्ड

सदस्य 3 श्री दीपक कुमार वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी महू, जिला इन्दौर.

4 श्री राजीव कुमार मिश्रा, डिप्टी रजिस्ट्रॉर, जीवाजी विद्यालय , ग्वालियर. सदस्य मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. के ठाकुर, उपसचिव.

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, विंध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2019

" शीत कालीन अवकाश बावत् अधिसूचना "

क्र. सह.अधि. स्था. - 2019-1897.-मान. मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा वर्ष 2019 में दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2019 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है.

2. अतः उक्त अनुक्रम में एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम 24 के प्रावधानों के अनुसार अधिकरण के अध्यक्ष को शीतकालीन अवकाश दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2019 तक में " सात " दिन का लाभ उठाने की पात्रता है .

3. तद्नुसार इस अधिकरण के मान. अध्यक्ष दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2019 तक (छः दिवस ) शीतकालीन अवकाश पर रहेंगे , जिसके फलस्वरूप अधिकरण में उक्त अवधि में शीतकालीन अवकाश रहेगा.

4. तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार, विमल कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला- खण्डवा, मध्यप्रदेश भाग 3 विविध आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

खण्डवा, दिनांक 2 जनवरी 2020

क्र. क-न्या.लि.- बंधक- 2019-19-30.- बंधक श्रमिक तथा समाप्ति अधिनियम, 1976 की धारा 13 (2 ) एवं 13 ( 3 ) के प्रावधानों के अनुसार जिला-खण्डवा में जिला स्तरीय सतर्कता समिति एवं उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियों का पुनर्गठन वर्ष 2019 में नामित तिथि से दो वर्ष के लिये निम्नानुसार किया जाता है:-

जिला स्तरीय सतर्कता समिति धारा 13 ( 2) , जिला खण्डवा

जिला दण्डाधिकारी , जिला खण्डवा

(अ) एक सभापति

01. श्री रूपसिंह पिता मुकुटसिंह दरबार ( अ.ज.जा. ) ग्राम माथनी बुर्जुग , तह. जिला खण्डवा

(ब) तीन अशासकीय सदस्य अनु. जाति/ अनु.ज.जा. जो खण्डवा जिले के निवासी है (एक महिला सदस्य) .

02. श्री प्रेमलाल पिता मोजीलाल गोयल ( अ.जा. ) संत रैदास वार्ड , गुरूद्वारा के पीछे , खण्डवा

03. श्रीमती सावित्री बाई पति बिसेन इन्दौरे ग्राम सैयदपुर, ब्लॉक छेगांवमाखन , जिला खण्डवा (स) दो सामाजिक कार्यकर्ता जो खण्डवा जिले के निवासी हैं.

01. श्री आशीष पिता दशरथ पटेल , ब्लॉक 26, चीराखदान मल्टी रामपुरा , जिला खण्डवा.

02. श्री मनोज पिता नारायणदास वर्मा, क्रिश ज्वेलर्स सराफा बाजार, खण्डवा.

(द) तीन शासकीय सदस्य

01. पुलिस अधीक्षक, खण्डवा

02. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, खण्डवा

03. सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण , खण्डवा.

भाग 1 ]

179

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2020

(इ) एक वित्तीय संस्था प्रतिनिधि

(अ) एक सभापति

(ब) तीन अशासकीय सदस्य अनु. जाति/ अनु.ज.जा. जो अनुविभाग के निवासी हैं (एक महिला सदस्य) .

(स) दो सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुविभाग के निवासी हैं.

(द) तीन शासकीय अथवा अशासकीय संस्थाओं का काम करने वाले व्यक्ति, जो ग्रामीण विकास से संबंधित हैं .

(इ) एक सदस्य जो अनुविभाग के अन्तर्गत वित्तीय साख संस्था का प्रतिनिधित्व करता है.

01. अग्रणी जिला प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया , आनंद नगर, खण्डवा.

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति धारा 13 ( 3 ) उप खण्ड, खण्डवा

श्री इंदु पंवार-9406664900 इन्दौर नाके के पास इन्दौर रोड खण्डवा

01. श्री सदाशिव भवरिया-9131498877 एस साई नगर , माता चौक-खण्डवा.

02. श्री रामप्रसाद चौधरी- 9827665388 पड़ावा, इन्दौर रोड खण्डवा.

03. श्री मोहन ढाकसे-7999493194 ग्राम रोशनाई , जिला खण्डवा.

01 . श्री रियाज हुसैन-8770108129 गुलशन नगर, खण्डवा.

02. श्री देवेन्द्र थीटे -9977354818 , भवानी माता रोड, खण्डवा.

01. श्री कैलाश हरि पटेल , ग्राम नाहल्दा, तह. खण्डवा 02 . श्री बलराम वर्मा, नाकोड़ा नगर, खण्डवा

03. श्री भाईराम छगन, ग्राम जसवाड़ी, जिला खण्डवा श्री माणिकराव आव्हाड, दुबे कॉलोनी खण्डवा

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति धारा 13 ( 3 ) उपखण्ड, नया हरसूद (छनेरा )

(अ) एक सभापति

(ब) तीन अशासकीय सदस्य अनु. जाति/ अनु.ज.जा. जो अनुविभाग के निवासी है (एक महिला सदस्य) .

(स) दो सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुविभाग के निवासी हैं .

(द) तीन शासकीय अथवा अशासकीय संस्थाओं का काम करने वाले व्यक्ति, जो ग्रामीण विकास से संबंधित हैं .

(इ) एक सदस्य जो अनुविभाग के अन्तर्गत वित्तीय साख संस्था का प्रतिनिधित्व करता है .

(अ) एक सभापति

(ब) तीन अशासकीय सदस्य अनु. जाति/ अनु.ज.जा. जो अनुविभाग के निवासी है (एक महिला सदस्य) .

अनुविभागीय दण्डाधिकारी ( राजस्व ) , हरसूद

01. श्री नारायण पिता भवानीराम मांडले ( अजा ) , नि. ग्राम देवल्दी, तह. हरसूद.

02. श्री सुखराम पिता सखाराम साल्वे ( अजजा ) नि. ग्राम ढाकना तह. खालवा.

03. सुश्री अनिता पिता बालाराम सिलाले अजज नि. उदियापुर तह. खालवा .

01 . श्री सुरजी पिता मोतीसिंह मिनहास, नि. खालवा, तह. खालवा 02. श्री कमलकांत पिता गौरीशंकर भारद्वाज , निवासी छनेरा , तह. हरसूद .

01 . अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) , हरसूद

02. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ज.प. खालवा

03. तहसीलदार हरसूद

प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा, खालवा

उपखण्डीय सतर्कता समिति धारा 13 ( 3 ) उपखण्ड, पंधाना

अनुविभागीय दण्डाधिकारी ( राजस्व ) पंधाना

01. श्री प्रकाश पिता ताराचंद एकले ( अजजा) वार्ड क्रमांक 8 पंधाना, जिला खण्डवा.

02. श्री विपिन पिता पप्पु बोरसे, ( अजा) वार्ड क्रमांक 1 पंधाना जिला खण्डवा.

03. श्रीमती सुनीता पति भीकारीराम ( अजा ) वार्ड क्रमांक 15 पंधाना, जिला खण्डवा.

180

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

(स) दो सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुविभाग के निवासी हैं.

(द) तीन शासकीय अथवा अशासकीय संस्थाओं का काम करने वाले व्यक्ति, जो ग्रामीण विकास से संबंधित हैं.

(इ) एक सदस्य जो अनुविभाग के अन्तर्गत वित्तीय साख संस्था का प्रतिनिधित्व करता है.

एक सभापति

(अ)

(ब) तीन अशासकीय सदस्य अनु. जाति/ अनु.ज.जा. जो अनुविभाग के निवासी है (एक महिला सदस्य) .

(स) दो सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुविभाग के निवासी हैं.

(द) तीन शासकीय अथवा अशासकीय संस्थाओं का काम करने वाले व्यक्ति, जो ग्रामीण विकास से संबंधित हैं.

(इ) एक सदस्य जो अनुविभाग के अन्तर्गत वित्तीय साख संस्था का प्रतिनिधित्व करता है .

01 . श्री पलाश पिता लोकेन्द्र जैन, वार्ड क्रमांक 10 पंधाना, जिला खण्डवा.

02. श्री सुबोध पिता मधुसूदन शर्मा , वार्ड क्रमांक 06 पंधाना, जिला खण्डवा.

01 . अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) पंधाना

02. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ज.प. पंधाना

03 . तहसीलदार पंधाना.

प्रबंधक, सहकारी संस्था पंधाना , जिला खण्डवा

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति धारा 13 ( 3 ) उपखण्ड, पुनासा

अनुविभागीय दण्डाधिकारी ( राजस्व) पुनासा

01 . श्री जव्हारीलाल पिता मनोहर, ग्राम केलवाबुजुर्ग, जिला खण्डवा 02. श्री सुखराम निबोले , निवासी मुंदी.

03 . श्रीमती रजनी पति राजेश जायसवाल, पुनासा, जिला खण्डवा 01 . श्री दिपक वर्मा, तह. , पुनासा, जिला खण्डवा

02. श्री राजेन्द्र पिता ओंकारलाल ढेपड़ा, तह. पुनासा, जिला खण्डवा तहसीलदार, पुनासा

अनुविभागीय अधिकारी ( रा . ) , पुनासा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, पुनासा शाखा प्रबंधक, एस.बी.आई. शाखा, पुनासा.

तन्वी सुन्द्रियाल, कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश

रीवा, दिनांक 6 जनवरी 2020

क्र. 319- व.लि.2-2020.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एस 3-2-99-1-4, दिनांक 30 मार्च 2009 द्वारा जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाशों की घोषणा करने के लिए अधिकृत करने के फलस्वरूप सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , बंसत कुर्रे , कलेक्टर, रीवा निम्नलिखित दिनांक/दिन/त्यौहार के लिये वर्ष 2020 के लिए रीवा में स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-

क्रमांक

दिनांक (2) (1)

11 मार्च 2020 1

2

04 अगस्त 2020 3

16 नवम्बर 2020 उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय/उपकोषालय तथा बैंकों में लागू नहीं होंगे.

दिन (3)

त्यौहार अवकाश का नाम (4)

बुधवार

होली का दूसरा दिन

मंगलवार

रक्षाबंधन का दूसरा दिन

सोमवार

दीपावली का दूसरा दिन

बसंत कुर्रे , कलेक्टर.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

181 कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 7 जनवरी 2020

क्र. 208- व. लि.1-2020.- सामान्य पुस्तक के परिपत्र 02 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , भोपाल की अधिसूचना एफ3-2-1999-1 , भोपाल , दिनांक 30 मार्च 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, प्रबल सिपाहा, कलेक्टर, जिला- झाबुआ वर्ष 2020 के लिए संपूर्ण जिला झाबुआ की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नांकित तिथियों को निम्नानुसार तीन स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:-

क्र.

जिला

दिनांक

पर्व अथवा त्यौहार

दिन

संपूर्ण विवरण

(4)

(1)

(2)

(3)

(5)

(6) मकर संक्राति

1

15-1-2020

झाबुआ संपूर्ण जिला

बुधवार

सम्पूर्ण जिला 2

शीतला सप्तमी

16-3-2020

सोमवार

3

22-8-2020

शनिवार

गणेश चतुर्थी

(1) टीप.-यह स्थानीय अवकाश कोषालय/उप- कोषालय तथा बैंकों के लिये प्रभावशील नहीं रहेगा .

(2) जिन शैक्षणिक संस्थाओं की इन दिनांकों में परीक्षाएँ नियत हैं. इन पर भी यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा . परीक्षाएँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत् रहेंगी.

प्रबल सिपाहा, कलेक्टर.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन , भोपाल , दिनांक 14 जनवरी 2020

क्र. एफ- 1-7-19 - रा.स. यू.ए. 1-59- नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 ( क्र. 16 सन् 2009 ) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति गठित की गई है :-

1.

समितिके अध्यक्ष

कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित श्री ओ. पी. रावत, (पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त) ,

भोपाल ( म. प्र. ) .

2.

समितिके सदस्य

श्री मनोज श्रीवास्तव,

राज्य सरकार, पशुपालन विभाग द्वारा नामांकित.

अपर मुख्य सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

पशुपालन विभाग,

मंत्रालय , भोपाल ( म. प्र.) .

3.

समितिके सदस्य

विश्वविद्यालय के बोर्ड द्वारा नामांकित डॉ. नारायण पुरुषोत्तम दक्षिणकर,

कुलपति,

छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय,

अंजोरा , दुर्ग ( छत्तीसगढ़ ).

(2) कुलाधिपतिजी के द्वारा श्री ओ . पी. रावत, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

(3) समिति इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के आदेशानुसार, अभय वर्मा, राज्यपाल के अपर सचिव .

[ भाग 1 182

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 6 जनवरी 2020

कमांक/ 728 /भू-अर्जन/ 2019 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक / अ-82 / 2018-19 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में ब्यावरा- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में प्रभावित भूमि तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम पीपलहेला के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा-19 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-(1)

ब्यावरा से भोपाल रेल लाईन निर्माण में तहसील ब्यावरा की प्रभावित भूमि

क. विवरण

प्रयोजन

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.में.

1

3

4

2 ग्राम पीपलहेला (निजी भूमि)

1

ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण

17.618

अनुसूची (2)

रामगंज मंडी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना " के अंतर्गत ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण में प्रभावित तहसील ब्यावरा की निजी भूमि का विवरण क्र. सर्वे नं.

भूमि स्वामित्व धारी का नाम

कुल रकबा प्रभावित भूमि 1

2

3

4

5 1

0.569

100/1

0.060 जगन्नाथ पिता देव्या जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

2

100/2

0.250

0.285

भगीरथ पिता रामलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

3

100/3

0.284

0.240 कमल सिंह पिता प्रेमनारायण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

4

2.188

105/2

0.269 केशर सिंह पिता गिरधारी जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

5

101/3

0.107

0.107 कमल सिंह पिता प्रेमनारायण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

6

0.108

101/2

0.013 भगीरथ पिता रामलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

7

0.354

102/6

0.009 जगन्नाथ पिता देव्या जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

8

0.222

0.180 102/3

भगीरथ पिता रामलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

9

0.184

104/1

0.041 भगीरथ पिता रामलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी 183

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

भाग 1 ]

क्र. सर्वे नं.

भूमि स्वामित्व धारी का नाम

1

2

3 10 104/3

कुल रकबा प्रभावित भूमि 4

5

0.184

0.141

प्रेमनारायण पिता रामलाल जाति धाकड़ ग्रा

नि भूस्वामी

11 103/1

0.071

0.060

भगीरथ पिता रामलाल जाति धाकड़ ग्रा नि

भूस्वामी

12 103/2

0.101

0.096

कमल सिंह पिता प्रेमनारायण जाति धाकड़

ग्रा नि भूस्वामी

13

103/3

घीसालाल सुरेश सुनीता पिता भागचंद देवबाई बेवा भागचंदै जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

14 103/4

0.101

0.063 0.102

0.102

जगन्नाथ पिता देव्या जाति धाकड़ ग्रा नि

भूस्वामी

15 103/5

रमलाल पिता देव्या प्रेमसिंघ पिता बलदेव घीसालाल सुरेश पिता भागचंद देवबाई पिता भागचंद जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी 16 129/1/2

प्रभु लाल पिता हजारीलाल गुलाबबाई बेवा हजारीलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

17 129/1/1

रामभरोरो पिता हजारीलाल गुलाबबाई बेवा हजारीलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

18

127

भगवतीबाई पत्नी बद्रीलाल चंद्रशेखर पिता बद्रीलाल नाथू पिता घीसालाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

19 128/1

घीसा पिता ओंकार जाति धाकड़ ग्रानि भूस्वामी

20 125/1

0.025

0.025 0.783

0.246 0.784

0.438 1.212

0.493 0.195

0.112

0.447

0.115

लक्ष्मीचंद पिता खेमचंद जाति धाकड़ ग्रा नि

भूस्वामी

21

125/2

पंकज पिता बद्रीलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

22

125/3

बालकिशन पिता लक्षमण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

23

125/4

गुलाब चन्द पिता लक्षमण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

24 125/5

रामनारायण पिता लक्षमण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

25 125/6

दौलतराम पिता लक्षमण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

26 124/1

मांगीलाल पिता मनीराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

27 148/1/2

शंकरलाल पिता भगीरथ जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

0.447

0.363

0.112

0.095

0.075

0.112

0.112

0.062

0.038

0.111

0.173

0.025

0.151

0.005 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2020

184

सर्वे नं.

प्रभावित भूमि कुल रकबा

भूमि स्वामित्व धारी का नाम

क्र.

3 1

2

28 148/1/3

4

5

0.035

0.171

शंकरलाल पिता भगीरथ जाति धाकड़ ग्रा नि

भूस्वामी

29 148/1/4

हीरालाल पिता भगीरथ जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

30 122/1/1

हीरालाल पिता भगीरथ जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

31 122/1/2

0.106

0.171

0.047

0.139

0.139

0.018

शंकरलाल पिता भगीरथ जाति धाकड़ ग्रा नि

भूस्वामी

32

122/2

देवीलाल रणचरण पिता गणपति कृष्णाबाई पिता गणपत जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

33 149/1

रामचद्र पिता श्रीलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

34 149/2/1

पूनमचंद पिता जयसिंह जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

35 149/2/2

कैलाशनारायण पिता जयसिंह जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

36 150/1/3

0.278

0.001

0.184

0.392

0.323

0.240

0.182

0.322

0.031

0.357

राधेश्याम पिता ईशवर जाति धाकड़ ग्रा नि

भूस्वामी

37 150/2

पुरुषोत्तम घीसीबाई पिता जसा जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

38 150/3

लक्ष्मी नारायण कंचनबाई पिता जसा जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी 39 151/1

बालकिशन पिता लक्षमण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

40

151/2

कमलचंद पिता खेमचंद जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

41 151/3

रामनारायण पिता लक्षमण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

42 151/4

जगदीश पिता बद्रीलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

43

152/2

दौलतराम पिता लक्षमण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

44 808/5

रामनारायण पिता लक्षमण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

806

45

गिरधारी पिता छिता जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

46 805/2

मथरालाल पिता शिवलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

47 805/3

0.537

0.158

0.356

0.537

0.040

0.203

0.040

0.298

0.169

0.169

0.188

0.595

0.030

0.105

0.285

0.249

0.019

0.253

0.250

0.116

0.670

0.213

जागेशवर पिता बद्रीलाल जाति धाकड़ ग्रा नि

भूस्वामी

48 803/1

मथरालाल पिता शिवलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

0.229

0.420 185

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

भाग 1 ]

सर्वे नं.

क्र.

प्रभावित भूमि कुल रकबा

भूमि स्वामित्व धारी का नाम

3 2

1

49 803/2

महेश पिता रामचंद्र जाति धाकड़ ग्रानि भूस्वामी

50 800/1/1

बलराम पिता हजारीलाल रामस्वरूप पिता प्रेम नारायण लीलाबाई बेवा प्रेमनारायण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी 51 804/1

4

5

0.645

0.341

0.226 0.452

0.270 0.300

जागेशवर पिता बद्रीलाल जाति धाकड़ ग्रा नि

भूस्वामी

52

804/2

रमेश पिता मथरालाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

53 797/1/1

मोहनलाल आ लक्ष्मी चन्द धापूबाई बेवा लक्ष्मीचंद जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

54 797/1/2

0.017 0.257

0.038 0.038

0.038 0.038

मनिष पिता बालकिशन जाति धाकड़ ग्रा नि

भूस्वामी

55 797/1/3

रंगलाल पिता बलराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

56

797/2

रामचंद्र रामकरण पिता मनीराम उमराबाई बेवा मनीराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

57

0.038 0.038

0.070 0.114

0.227

0.014

भस्वामी

राधेशयाम पिता प्रभुलाल जाति धाकड़ ग्रा नि

798/3/2/2

58 798/4/2

फूलसिंह पिता नंदराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

59 798/4/3

दुलीचंद पिता नंदराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

60 798/5/1/1

0.153

0.033

0.153

0.016

0.060

0.080

बद्रीलाल पिता अमरसिंह जाति धाकड़ ग्रा नि

भूस्वामी

61 798/5/2

गिरधारी पिता पुन्य जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

62

मोहनलाल पिता लक्ष्मीचंद धापूबाई बेवा लक्ष्मीचंद जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

798/5/3/1

63

795

रुख्माबाई बेवा अमर सिंह जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

64 796/1

0.071

0.240

0.120

0.184

0.077

0.151

0.124

0.139

मनीष पिता बालकिशन जाति धाकड़ ग्रा नि

भूस्वामी

65

796/2

रामचंद्र रामकरण पिता मनीराम उमराबाई बेवा मनीराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

0.100

0.164

सुरेंद्र कुमार आ फूलसिंह जाति धाकड़ ग्रानि

66

794

67

793

0.491

1.189

0.209

0.378

फूल सिंह पिता मनीराम जाति धाकड़ ग्रा नि

भूस्वामी

68 792/1/2

जय सिंह पिता अमरसिंह जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

0.002

0.126 186

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2020

क्र. सर्वे नं.

भूमि स्वामित्व धारी का नाम

1

2 69 792/1/3 कुल रकबा प्रभावित भूमि 4

5

0.126

0.031

3

बद्रीलाल पिता अमरसिंह जाति धाकड़ ग्रा नि

भूस्वामी

70 792/1/4

रामनारायण पिता अमरसिंह जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी 71 889/2

कवरलाल पिता शंकरलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी 72

1050

राम बगस दौलतराम कवरलाल लक्षमण पिता देवचंद हि २५ पैसा पे रामनारायण मोती पिता गंगाधर म भूली बेवा गंगाधर हि २५ पैसा पे भगीरथ बापूलाल बद्रीलाल रामलाल राम प्रसाद पिता जगन्नाथ हि ०८ पैसा गोपीलाल हरिराम

पिता हजारी हि १७ पैसा पन्नालाल पिता शिवलाल श्रीराम बगमल पिता चिमना हि २५ पैसा 73 1038/1

लीलावती पति शिवनारायण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी 74 1039/1

चम्पा बाई बेवा देवीराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी 75 803/3

जोगेशवर पिला बद्रीलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी 76 1039/2

दिनेश पिता अनोख सिंह कमलाबाई बेवा अनोखसिंह कन्हैया रमेश पिता गंगाधर मणिबाई बेवा गंगाधर ही ५० पैसा बक्स् पिता पना ही ५० पैसा जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामौ 77 1039/3

लक्ष्मी चन्द बने सिंह फूलसिंह पिता काशीराम पुराबाई जशोदाबाई सुमित्राबाई पुत्री काशीराम विकाश पुत्र राम सिंह मांगीबाई बेवा रामसिंह जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

78

1041

रंगलाल पिता पन्नालाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी 79 1040/1

मानसिंह पिता जगन्नाथ जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी 80

कन्हैया लाल पिता गोरेलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

1040/2/2 81

प्रेम सिंह पिता लक्षमण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

1040/2/1 82 1040/3

रामचंद्र रामकरण पिता मनीराम उमराबाई बेवा मनीराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

83

मोहन पिता लक्ष्मीचंद धापूबाई बेवा लक्ष्मीचंद

1040/4/1 0.126

0.083

0.398

0.006

0.708

0.001

0.323

0.050

0.203

0.193

0.399

0.025

0.202

0.195

0.202

0.139

0.253

0.052

0.223

0.228

0.107

0.107

0.099

0.108

0.070

0.215

0.072

0.001 187

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

भाग 1 ]

सर्वे नं.

क्र.

कुल रकबा

भूमि स्वामित्व धारी का नाम

3 1

2

84

1032/1/1

प्रभावित भूमि 4

5

0.095

0.073

हीरालाल पिता हरिराम जाति धाकड़ ग्रा नि

भूस्वामी

85

0.060

0.095

दरियाव सिंह पिता शंकरलाल जाति धाकड़ ग्रा

नि भूस्वामी

1032/1/2

86 1032/1/3

0.049

0.189

रामचंद्र पिता शंकरलाल जाति धाकड़ ग्रा नि

भूस्वामी

87 1032/2

0.189

0.159

प्रेम सिंह पिता मनीराम जाति धाकड़ ग्रा नि

भूस्वामी

88 1031/3

भावरीबाई बेवा हरिराम केशर सिंह हीरालाल पिता हरिराम जाति धाकड़ ग्रा नि भू स्वामी

89

1033

खेमचंद पिता मदनलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

90

1028/1/1

रामनारायण पिता गंगाधर जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

91 1028/1/2

0.190

0.001

1.151

0.047

0.114

0.114

0.040

0.040

मोतीलाल पिता गंगाधर जाति धाकड़ ग्रा नि

भस्वामी

92 1028/2

बालकिशन पिता लक्षमण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

93 1029/2

बालकिशन पिता लक्षमण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

94 1028/3

95 1029/3

मांगीलाल प्रालाल होकम सिंह उमरावसिंह गोरधन काशीबाई डालूबाई कमला बाई पिता रामबगस गोबिंद जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

सिद्धनाथ शंकरलाल म् लीलाबाई बेवा कैलाशा

1028/4

96

97 1029/4

नारायण प्रियंका हिमांशी पिता कैलाश नारायण मृदुल पुत्र कैलाश नारायण भगवत सिंह पिता कॅवरलाल म. भवरीबाई बेवा कवरलाल जाति धाकड़ ग्रा निं भूस्वामी 98 1029/5

श्रीलाल पिता दौलतराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

99 1030/1

रंगलाल पिता पन्नालाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

100 1030/2

राम सिंह पिता पन्नालाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

101 1030/3

रामचंद्र पिता शिवलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

102 1030/4

बापू पिता माधुलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

103 1030/5

देवीलाल पिता भागमल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

104 1199/1

बालकिशन पिता अमरसिंह जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

0.155

0.036

0.073

0.043

0.155

0.063

0.073

0.073

0.154

0.007

0.074

0.074

0.073

0.063

0.104

0.013

0.035

0.029

0.130

0.090

0.139

0.120

0.139

0.139

0.126

0.034 188

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

सर्वे नं.

प्रभावित भूमि

भूमि स्वामित्व धारी का नाम

क्र.

3 1

2

105 1199/2

कन्हैयालाल पिता अमरसिंह जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

106 1198/1

देवी सिंह पिता गंगाधर जाति चमार ग्रा नि भूस्वामी

107 1101/1

108

मांगीलाल पप्पू विजयसिंह पिता वलदेव 1100/1/3

109

शांतिबाई दरियाबाई राजबाई पुत्रिया बलदेव

1100/1/5

गीताबाई बेवा बलदेव जाति राव ग्रानि

110 1102/1

भूस्वामी

111 1102/4

112 1103/1

113 1100/1/2

114

ओम प्रकाश बबलू माधू त्रिलोक जीतेन्द्र विष्णु

115

पिता अमर सिंह पुष्पा बाई बेवा अमर सिंह

1100/1/1 1100/1/4

116 1102/2 जाति राव ग्रा नि भूस्वामी 117 1102/3

118 1105/4

कमलाबाई पति कवरलाल जाती धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

119

गीता बाई पति गंगाधर जाति धाकड़ ग्रानि

1103/2/1

120

भूस्वामी

1103/2/3

121 1181/2

सुनील पिता चुन्नीलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

122 1181/1

मथरालाल पिता गिरधारी जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

123

1183

शिव सोरमबाई पिता मनीराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

124

1184

शिव सोरमबाई पिता मनीराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

125

1185

शिव सोरमबाई पिता मनीराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

देवी सिंह पिता गंगाधर जाति चमार ग्रा नि भूस्वामी

126 1182/3/1/1

उमराव बाई पत्नी नाथूलाल जाति चमार ग्रा नि भूस्वामी

127 1182/3/1/2

128 1198/2

दीनदयाल ना बा पि भावसिंह स प पिता खुद भावसिंह जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी 129 1197/1

देवी सिंह पिता गंगाधर जाति चमार ग्रा नि भूस्वामी

130 1197/2

देवी सिंह पिता गंगाधर जाति चमार ग्रा नि भूस्वामी

कुल रकबा

4

5

0.009

0.608

0.152

0.148

0.228

0.233

0.015

0.030

0.029

0.110

0.294

0.033

0.367

0.340

0.253

0.149

0.012

0.012

0.376

0.376

0.130

0.105

0.293

0.025

0.020

0.020

0.113

0.013

0.253

0.062

0.102

0.002

1.175

0.542

1.175

0.176

0.472

1.303

0.696

0.450

1.972

0.256

0.138

0.100

0.506

0.037

0.034

0.152

0.400

0.675

0.264

0.337 189

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2020

भाग 1 ]

क्र. सर्वे नं.

भूमि स्वामित्व धारी का नाम

3 1

2

131 1099/1/4

ओम प्रकाश बबलू माधू त्रिलोक जितेंद्र विष्णु पिता अमर सिंह पुस्पा बाई बेवा अमर सिंह जाती राव ग्रा नि भूस्वामी 132 1099/1/1

ओम प्रकाश बबलू माधू त्रिलोक जीतेन्द्र विष्णु पिता अमर सिंह पुष्पा बाई बेवा अमर सिंह जाति राव ग्रा नि भूस्वामी 1311/1098/1

133

पिता अमर सिंह पुस्पा बाई बेवा अमर सिंह ओम प्रकाश बबलू माधू त्रिलोक जितेंद्र विष्णु जाती राव ग्रा नि भूस्वामी 1313/1098/1

134

ओम प्रकाश बबलू माधू त्रिलोक जितेंद्र विष्णु पिता अमर सिंह पुस्पा बाई संह पुस्पा बाई बेवा अमर सिंह जाती राव ग्रा नि भूस्वामी 135 1101/2

ओम प्रकाश बबलू माधू त्रिलोक जितेंद्र विष्णु पिता अमर सिंह पुस्पा बाई बेवा अमर सिंह जाती राव ग्रा नि भूस्वामी 1361310/1097

ओम प्रकाश बबलू माधू त्रिलोक जितेंद्र विष्णु पिता अमर सिंह पुस्पा बाई बेवा अमर सिंह जाती राव ग्रा नि भूस्वामी 137 1097

1311//1098/

138

मांगीलाल पप्पू विजयसिंह पिता वलदेव शांतिबाई दरियोबाई राजबाई पुत्रिया बलदेव गीताबाई बेवा बलदेव जाति राव ग्रा नि भूस्वामी

2

139 102/4

भगीरथ पिता रामलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

140 102/15

भगीरथ पिता रामलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

141 102/12

जगन्नाथ पिता देव्या जाति धाकड़ ग्रानि भूस्वामी

142 108/1

143

भावरीबाई पति भरतसिंह जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी

109/1/2/2

109/1/2/1

144

नन्द लाल पिता हरिप्रसाद ही ३७ पैसे पुरसोतम कमलाबाई पितापता अमृतलाल मांगीबाई

109/1/2/6

145

बैवा अमृतलाल ही ५७ पैसे जाति सुतार घीसालाले पिता बालकिशन जाति धाकड़ ही ६ पैसे नि ग्रा भूस्वामी 146 110/1

109/1/2/5

मुंशीबाई पति सरजनसिंघ जाति धाकड़ नि ग्रा भूस्वामी

147

109/1/2/3

148

149 109/2

दुर्गाप्रसाद पिता गंगाधर जाति सुतार नि ग्रा भूस्वामी

150 110/2

151 1032/3

प्रेमसिह पिता मनीराम जाति धाकड़ नि ग्रा भूस्वामी

111

152

गीताबाई पुत्री हजारीलाल रामचंदर दुर्गा प्रसाद गंगाधर प्रताप पिता कनीराम सुतार 153 1196

गीताबाई पुत्री हरल्या ही 50 पैसे भगीरथ पिता प्यारा ही 50 पैसे जाति चमार ग्रा नि भूस्वामी

154 1182/1

देव सिंह पिता गंगाधर जाति चमार ग्रा नि भूस्वामी

155 1182/2

देव सिंह पिता गंगाधर जाति चमार ग्रा नि भूस्वामी

कुलयोगः-

प्रभावित भूमि

कुल रकबा

4

5

0.018

0.014

0.001

0.103

0.038

0.012

0.050

0.025

0.080

0.374

0.114

0.114

0.089

0.008

0.038

0.038

0.017

0.367

0.018

0.014

0.019

0.019

0.092

0.001

0.020

0.059

0.239

0.230

0.095

0.13

0.443

0.170

0.018

0.221

0.049

0.049

0.253

0.208

0.139

0.130

0.19

0.190

2.338

0.155

0.002

0.392

0.822

0.380

46.437

17.618

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी

तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निधिनिवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1 190

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2020

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल , दिनांक 6 जनवरी 2020 क्रमांक 11 अ- 82-19-20- खटहढ़ -211

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ ग्राम अर्जन का रकबा हे० में

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

4

0.664

3 खटगढ़

2 आठनेर

5 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई

6 निरगुड मध्यम परियोजना के पहुंचमार्ग हेतु भूमि का अर्जन 1 बैतूल (म०प्र०)

( प्रभावित धारको की सूची )

अनुसूची - 2

क्रमांक भूमिस्वामी कृषक का नाम

खसरा नम्बर

भूमि का कुल रकबा

अर्जित भूमि का रकबा 2

1

3

4

5 1

0.068

59 0.745

हुकुम पिता लक्ष्मण जाति कुन्बी नि० जावरा

शैलेन्द्र पिता दशरथ जाति किराड निवासी माण्डवी

2

0.049

62 2.128

3

0.175

57 2.553

चिन्धु, फन्दया पिता आनंदराव जाति कुन्बी निवासी जावरा

4

2.023

0.114

56/2

वमनराव पिता डोमा, सखु, सीता, कुसुम पिता डोमा, गया बेवा डोमा, सिन्धु बेवा पाण्डूरंग , दुर्गादास पिता पाण्डूरंग , संध्या, जयश्री पिता पाण्डूरंग जाति कुन्बी सा० देह

5

2.023

56/6

0.129 वच्छला बेवा नाथुराम , गणपतराव, मंगलमूर्ति पिता नाथुराम, ईमला, कमला , मंगला पिता नाथुराम जाति कुन्बी सा० देह

7

2.363 0.129

56/4

नर्मदा पिता यादोराव, रामू पिता यादोराव, रेणुगा पतिा यादोराव, हरि पिता यादोराव, पार्वती बेवा शंकर, बुधराव, गुलाब, अशोक पिता शंकर, तारा , मीरा , पिता शंकर, कान्ता बेवा युवराज, उज्जवल पिता युवराज, कविता, सरिता, भावना, वन्दना, दिपिका पिता युवराज जाति कुन्बी सा० देह

0.664

11.835

1- चूंकि ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधि० (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 191

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

भाग 1 ]

क्रमांक 12- अ-82-19-20- टिपनापुर-210

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 )के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैः-

अनुसूची-1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

का अर्जन रकबा हे० में

6

2

3

5

1

4

1.052

आठनेर टिपनापुर

बैतूल (म०प्र०)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग मुलताई

निरगुड मध्यम परियोजना के पहुंचमार्ग हेतु भूमि का अर्जन

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

भूमिस्वामी कृषक का नाम

क्रमांक

खसरा नम्बर

भूमि का कुल रकबा

3

अर्जित भूमि का रकबा 5

4

1

2

0.086

2.000

8

1 विठ्ठलराव पिता भैया जाति कुन्बी नि० जावरा

0.157

70 2.315

मारोती पिता गंगाराम जाति कुन्बी नि०जावरा

2

3 चिन्धी बेवा शेषराव जाति कुन्बी निवासी जावरा

1.943

71

0.132 4

0.061

2.339

72

खट्या पिता पुन्ज्या, मीरू पिता पुन्ज्या, काशी बेवा नत्थ्या, केशोराव, गुलाबराव पिता नत्थ्या जाति कुन्बी नि० जावरा

0.242

76 5.492

5

1.740 0.060

73

सुखदेव , जगन , निलेश , रमेश पिता घुस्या, सरू मुन्नी , गीता पिता धुस्या जाति कुन्बी निवासी जावरा

6

0.060

1.619

74

ललिता जौजा जगन जाति कुन्बी निवासी जावरा

7

0.254

75/1 4.702

यशवन्तराव पिता नत्थ्या जाति कुन्बी निवासी जावरा

योग

22.150

1.052 1- चूंकि , हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है । 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betui.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

192

कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी , तहसील - सिलवानी जिला रायसेन मध्यप्रदेश शासन

क्र 1621- भू- अर्जन-2019

रायसेन, दिनांक 7 जनवरी 2020 प्रकरण क्रमांक 05 - अ- 82-19-20-भू-अर्जन/ सिलवानी चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची क खान (1 ) स (6) म वाणत भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र कमाक एफ 12-2 2014 सात 2 ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि कय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति पस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमिधारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियंत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

ग्राम का नाम- बम्होरी वर्धा, रिमझा

स.क.

भूमि स्वामी का नाम

ग्राम का नाम

अर्जित किये जाने वाले खसरा न.

4 2

88/2 1

बम्होरी वर्धा

3 मनमोदसिंह आ. प्यारेलाल जाति केवट नि. रिमझा

89

88/1 2 बम्होरी वर्धा

लालसिंह आ. प्यारेलाल जाति केवट नि. रिमझा

86 3

बम्होरी वर्धा

मानसिंह आ. नारायणसिंह जाति किरार नि. रिमझा

4

68 70/1 बम्होरी वर्धा

शिब्बूलाल बारेलाल! बिहारीलाल लक्ष्मण बलू आ. वंशीलाल जाति केवट नि. रिमझा

39/1 5

सुभाषचंद्र आ. शंकरलाल जाति ब्राहमण नि. रमपुरा

39/2

प्रकाशनारायण आ. शंकरलाल जाति ब्राहमण नि. रमपुरा

7 रिमझा

39/3 37/3

कैलाशनारायण आ. शंकरलाल जाति ब्राहमण नि. रमपुरा

41 रिमझा

8

हाकमसिंह आ. तुलसीराम जाति. रघुवंशी नि. रमपुरा

तहसीलः- सिलवानी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा हेक्टेयर मे

कुल रकबा हेक्टयर

8

7

6

5

0.12

0.263

लो० नि०वि० सेतु संभाग भोपाल द्वारा ग्राम सुनचाहा से रमपुरा

कार्यपालन यंत्री लो०नि०वि० सेतु संभाग भोपाल दाखली-रिमझा मार्ग पर गराजू नदी पर पुल मय पहुँच मार्ग

हेतु तदैव

तदैव

0.03 0.03

0.269 0.938

तदैव

तदैव

0.035

0.526

तदैव

तदैव

0.03 0.005

0.405 0.373

तदैव

तदैव

0.04

0.178

तदैव

तदैव

0.09

0.178

तदैव

तदैव

0.02 0.09

0.174 0.356

तदैव

तदैव

0.03

0.943 193

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

भाग 1 ]

दिनांक 12 दिसम्बर 2019 क्र1494- भू-अर्जन -2019

प्रकरण क्रमांक 04 - अ-82भू- अर्जन/सिलवानी चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अली के खान (1 ) स (७) म'वार्गत भूमि की अनुसूची के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनि प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 12-2 2014 सात 2 ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि कय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमिधारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

तहसीलः- सिलवानी

ग्राम का नाम- परासिया प्रतापढ, मरहेंटी

स.क.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

कुल रकबा

हेक्टेयर

भूमि स्वामी का नाम

ग्राम का नाम

अर्जित रकबा हेक्टेयर में

अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.

8

6

7

5

4

3

1

0.324

1.152

1

375, 376, 374/1

2 परासिया प्रतापगढ़

कार्यपालन यत्र। लो०नि०वि० सेतु संभाग भोपाल

रामबाबू आ. हाकम सिंह जाति- राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी

० सेतु सभाग भोपाल द्वारा ग्राम प्रतापगढ़-सियरमऊ मार्ग परवा नी पर पुल व पहुंच मार्ग निर्माण हेतु

तदैव

तदैव

0.619

0.324

373/2

2 परासिया प्रतापगढ़

अख्तर खान , फैसल खान आ. फरहत उल्लाहखान जाति-

तदैव

तदैव

3

372, 373/1 कि.ता.

परासिया प्रतापगढ़

0.214 0.129 0.343

0.259 0.405 0.664

मुस्लिमनि.ग्रा. रहमान नईम शाह आ. सुल्तान शाह नि.ग्रा

83

तदेव

0.182

1.991

4 मरहेंटी प्रतापगढ़

श्री. द्वारका प्रसाद मोकम सिंह आ. चुन्नीलाल जाति राठौर नि.ग्रा प्रतापगढ 194

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2020

क्र1496- भू-अर्जन -2019

[ भाग 1 प्रकरण क्रमांक 004 - अ - 82 - भू-अर्जन. सिलवानी चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1 ) से (6) में वर्णित भूमि का अनुसूची के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि कय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमिधारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/ उपक्रम के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ! नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

ग्राम का नाम- प्रतापगढ़

स.क.

भूमि स्वामी का नाम

ग्राम का नाम

अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.

4

3

2

1

110 प्रतापगढ

1

सुंदरलाल आ. खुशीलाल व खुशीलाल आ. छोटेलाल जाति- लोधी नि.ग्रा.भूमि स्वामी

111 प्रतापगढ

2

लक्ष्मीनारायण आ. छोटेलाल जाति- कलार नि.ग्रा.

तहसीलः- सिलवानी

प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकवा हेक्टेयर में

कुल रकबा हेक्टेयर

8

7

6

5

0.19

0.926

कार्यपालन यंत्री लो०नि०वि० सेतु संभाग भोपाल

लो०नि०वि० सेतु संभाग भोपाल द्वारा ग्राम डुंगरिया से प्रतापगढ़ मार्ग पर पुल मय पहुँच मार्ग हेतु

तदैव

तदैव

0.08

0.555 195

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

भाग 1 ]

क्र 1497- भू-अर्जन-2019

प्रकरण क्रमांक 001 - अ - 82-19-20 -भू- अर्जन /सिलवानी चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1 ) से (6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि कय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख ) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भमिधारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में कय किये जाने पर 19 जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अभ.. (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

ग्राम का नाम- उमरझिर

स.क. ग्राम का नाम

भूमि स्वामी का नाम

अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.

4

3

1

2

91 प्रतापगढ

1

मंदिर-श्री राम जानकी मंदिर संरक्षक जिला अध्यक्ष महोदय रायसेन

तहसील- शिलवानी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा हेक्टेयर में

कुल रकबा हेक्टेयर

7

6

5

0.27

0.729

8 लो०नि०वि० सेतु संभाग भोपाल द्वारा ग्राम

कार्यपालन यंत्री लो०नि०वि० सेतु संभाग भोपाल

साईखेड़ा- उमरझिर- केवटपिपलिया पर बेगम नदी पर पुल मय पहुँच मार्ग हेतु । विशाल सिंह चौहान , अनुविभागीय अधिकारी.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

196

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2020

क्रमांक एफ. 01-01/2019/सात-7 विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ. 01-01/2019/सात-7 दिनांक 17/10/2019, जो कि राजपत्र में दिनांक 25/10/2019 में प्रकाशित हुई है, में संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक में निहित उपबंधों के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन द्वारा जबलपुर जिले की तहसील जबलपुर एवं शहपुरा तहसील से नवीन तहसील बरगी सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान तहसील शहपुरा व तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2 ) में दर्शाई तहसील को कॉलम (4) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएँ निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है ।

2/ मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 30 दिन समाप्त होने पर विचार किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियाँ या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगें -

अभियुक्तियाँ क्र०

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चाततहसील की सीमाएँ

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चाततहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों के विवरण

विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात्तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों का विवरण

(6)

(7)

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम (4)

(5)

(3)

(1)

(2)

शहपुरा

1. शहपुरा

पूर्व में- तहसील

वर्तमान तहसील शहपुरा के रा.नि.मं. चरगवां के प.ह.नं. 66, 67 , 69 लगायत 81 एवं 85 कुल 16 प.ह.ने. अपवर्जित होंगे

वर्तमान तहसील शहपुरा के रा. नि. मं . पिपरिया कलां के प.ह.नं. 01 लगायत 29, रा.नि.मं. शहपुरा के कुल प.ह.नं. 30 लगायत 55 एवं रा.नि.मं. चरगवां के कुल प.ह.नं. 56 लगायत 65, 68 एवं 82 लगायत 84 इस प्रकार कुल 69 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे

उत्तर में- तहसील पाटन जिला जबलपुर जबलपुर एवं प्रस्तावित तहसील बरगी जिला जबलपुर दक्षिण में तहसील , गोटेगांव जिला नरसिंहपुर एवं तहसील लखनादौन जिला सिवनी पश्चिम में तहसील तेंदूखेड़ा एवं नरसिंहपुर जिला नरसिंहपु 197 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

तहसील जबलपुर के जबलपुर

2. जबलपुर

रा.नि.मं. जबलपुर-2

प.ह.नं. 25 लगायत 30

रा.नि.मं. बरगी के प.ह.नं.

वर्तमान तहसील जबलपुर के रा.नि.मं. खमरिया उत्तर में तहसील रांझी एवं कुंडम जिला जबलपुर पूर्व में तहसील कुंडम

मुख्यालय बरेला के प.ह.नं. 67 लगायत 100 कुल 33 प.ह.न. समाविष्ट होंगे

लगायत 103 इस प्रकार

31 लगायत 66 एवं 101 कुल 45 प.ह.न.

अपवर्जित होंगे

जिला जबलपुर दक्षिण में तहसील नारायणगंज मण्डला जिला पश्चिम में प्रस्तावित तहसील बरगी जिला जबलपुर

3.

तहसील बरगी

मुख्यालय घाना

उत्तर में तहसील शहपुरा एवं गोरखपुर जिला जबलपुर

पूर्व में- तहसील मारायणगंज जिला मण्डला एवं तहसील रांझी जिला जबलपुर दक्षिण में तहसील घनसौर, लखनादौन जिला सिवनी

पश्चिम में तहसील शहपुरा जिला जबलपुर

वर्तमान तहसील शहपुरा के रा.नि.मं. चरगवां के प.ह.नं. 66, 67, 69 लगायत 81 एवं 85 तथा वर्तमान. तहसील जबलपुर के रा.नि.मं.जबलपुर-2 प.ह.नं. 25 लगायत लगायत 30 रा.नि.मं. बरगी के प.ह.न. 31 लगायत 66 एवं 101 लगायत 103 कुल प.ह.नं. 61 अपवर्जित होकर प्रस्तावित तहसील बरगी में समाविष्ट होंगे

3/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है ताकि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके ।.

मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2020

198

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 12 सितम्बर 2019

क्र. 4613- भू- अर्जन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा मॉयनर नहर निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में )

(6)

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -12 अंतर्गत प्रधिकृत अधिकारी (5)

(4)

(2) खैरलांजी

(3) दैतबर्रा

(1) बालाघाट

भू- अर्जन अधिकारी , वारासिवनी जिला बालाघाट.

मॉयनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

रकबा 0.341 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियाँ.

(2 ) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [email protected] एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt//www.mprevenue.nic.in/ पर भी देख सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) वारासिवनी , जिला बालाघाट के कार्यालय में भी देख सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर, बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

बालाघाट, दिनांक 27 सितम्बर 2019

क्र. 7340- भू-अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 199

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

भाग 1 ]

संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ब्राडगेज अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में )

भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -12 के अंतर्गत प्रधिकृत अधिकारी

(4)

कटंगी (2)

(1) बालाघाट

(5) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील कटंगी, जिला- बालाघाट.

(6) कटंगी से तिरोडी ब्राडगेज अमान परिवर्तन निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.

(3) अर्जुननाला प.ह.नं. 26 रा.नि.म. कटंगी.

ख. नं. 327/7 रकबा 0.051 हे. में से रकबा 0.016 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [email protected] एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt//www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील कटंगी , जिला बालाघाट (म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) द.पू.म. रेल्वे नागपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 200

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 7 नवम्बर 2019

क्र. 2461 - भू-अर्जन- 2019-प्र. क्र. अ-82-2019-20.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित रतलाम - खण्डवा अकोला अमान परिवर्तन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत विद्युतिकरण में प्रस्तावित " उप विद्युत कर्षण केन्द्र " के कार्य की प्रकृति लोक हित में अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है . अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है. इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्रधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.892

भूमि का वर्णन ग्राम का नाम (3) नेउगुराडिया

(1) इन्दौर

(5) उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इन्दौर .

(2) डॉ. अम्बेडकर नगर, महू.

(6) रतलाम -खण्डवाअकोला अमान परिवर्तन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत विद्युतिकरण में प्रस्तावित " उप विद्युत कर्षण केन्द्र".

नोट:-

1 उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

2 उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व भू- अर्जन अधिकारी, डॉ अम्बेडकर नगर महू जिला इन्दौर/ उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

3 प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रस्तावित परिवार का विस्थापन निहीत नहीं है.

4 प्रस्तावित प्रयोजन लोक प्रयोजन होने से भू- अर्जन के लिए सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट प्राप्त है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 25 नवम्बर 2019

क्र. 353 - भू-अर्जन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची 201

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2020

भाग 1 ]

के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.

चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम , 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है , और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

0.159 सेमरिया करमई

रीवा

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग रीवा.

रीवा- बीडा- सेमरिया मार्ग में जलमोहरा नाला पर पुल निर्माण.

रीवा , दिनांक 7 दिसम्बर 2019

क्र. 374- भू-अर्जन- 2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.

चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.061 सेमरिया लटियार

रीवा

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग रीवा.

रीवा- बीडा- सेमरिया मार्ग में जलमोहरा नाला पर पुल निर्माण.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ओमप्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

202

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2020

रीवा, दिनांक 8 जनवरी 2020

क्र. 09 - भू- अर्जन -2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.

चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.064 रीवा

गुढ़ गुढ़ वार्ड नं. 1

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग रीवा.

रीवा जिले के गुढ़ चंदेहरी मार्ग में बिछिया नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग का निर्माण कार्य.

क्र. 10- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.

चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम , 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(1)

(2)

0.177

देवरी

रीवा

जवा

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग रीवा.

रीवा जिले के खरपटा भनिगवां मार्ग में महाना नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग का निर्माण कार्य.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत कुर्रे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

203

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 24 दिसम्बर 2019

प्र. क्र. 07 - अ - 82 - वर्ष 2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

पन्ना पवई कुडगवां निजी भूमि रकबा 0.32 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है. कुल रकबा 0.32 है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पटना तालाब योजना के अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 08 - अ- 82 - वर्ष 2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1) पन्ना शाहनगर रामपुरखजुरी निजी भूमि रकबा 15.88 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.05 है. कुल रकबा 15.93 है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

उमेही नाला तालाब योजना हेतु नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 26 दिसम्बर 2019

क्र. 8660- जि.भू- अर्जन.- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2020

204

संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

भूमि अर्जन , पुनर्वास , पुनर्व्यवस्थापन

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम/ प.ह.न.

तहसील/ रा.नि.मं.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में)

में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(3)

(4)

(1) (2)

अपर तिलवारा नहर.

0.80

धनौरा/ धनौरा

सिवनी

कार्यालय , कार्यपालन यंत्री,

धनोरा खुर्द

प.ह.नं.-31

तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी (म. प्र. ) .

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला- सिवनी ( म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 8661 -जि.भू- अर्जन . - 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

भूमि अर्जन अधिनियम, 2013

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम/ प.ह.न./ ब. न.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का लगभग क्षेत्रफल ( हे . में )

(6)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

धनौरा/ धनौरा

सिवनी

कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग , केवलारी जिला सिवनी.

अपर तिलवारा नहर. की टेल मायनर का निर्माण कार्य.

रावठान प.ह.नं. - 30

निजी रकबा शासकीय रकबा 1.17 0.06 कुल योग- 1.23 205

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

भाग 1 ]

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी ( म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 8662 - जि.भू- अर्जन.-2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे: -

अनुसूची

भूमिअर्जन अधिनियम, 2013

भूमि का विवरण

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम/ प.ह.न./ ब. न.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(6)

(5)

(3)

(4)

(1) (2)

धनौरा/ धनौरा

सिवनी

अपर तिलवारा नहर. की टेल मायनर का निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग , केवलारी , जिला सिवनी.

धनौरा खुर्द प.ह.नं. - 24

निजी रकबा शासकीय रकबा 1.87 0.28 कुल योग- 2.15

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला- सिबनी ( म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी , भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

206

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

सिवनी, दिनांक 28 दिसम्बर 2019

क्र. 8745- जि.भू-अ. - 2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित में प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

के सार्वजनिक प्रयोजन का अर्जित की जाने वाली भूमि वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का लगभग क्षेत्रफल ( हे . में)

(4)

(6)

(5)

(2)

(3)

(1)

सिवनी तहसील - केवलारी ग्राम - केवलारी 0.01 हेक्टेयर एवं उस रा.नि.मं. -केवलारी. प.ह.नं. -41 . पर स्थित संपत्तियां.

उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा.

छिंदवाड़ा- नैनपुर-मंडला फोर्ट के मध्य छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तन हेतु.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , केवलारी , जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 15( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे .

सिवनी दिनांक 6 जनवरी 2020

क्र. 126- भू- अर्जन. - 2020 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश 207

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2020

भाग 1 ]

देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

जिला तहसील/ रा.नि.मं.

ग्राम/ प.ह.न./ ब. न.

(5)

(6)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (4)

(2)

(3)

(1)

सिवनी केवलारी/ केवलारी

अपर तिलवारा नहर की टेल मायनर नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग , केवलारी , जिला सिवनी .

खापा प.ह.नं. - 21

निजी भूमि- 8.79 कुल भूमि- 9.45 शास. भूमि-0.66

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी केवलारी , जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी, भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी केवलारी, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 127- भू- अर्जन. - 2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/ रा.नि.मं.

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

ग्राम/ प.ह.न./ ब. न.

(6)

(5)

(3)

(4)

(1) (2)

सिवनी केवलारी/ केवलारी

कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग, केवलारी , जिला सिवनी .

अपर तिलवारा नहर की टेल मायनर नहर निर्माण हेतु.

मोहगॉव प.ह.नं. - 20.

निजी भूमि- 0.35 शासकीय भूमि-0.01 कुल भूमि- 0.36

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी केवलारी , जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

208

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी केवलारी , जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 135- भू-अर्जन. - 2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

(6)

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

जिला भूमि का विवरण ग्राम/ प.ह.न./ ब. न. (2) (3) (4)

(1)

मायनर नहर निर्माण हेतु. कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट अपर तिलवारा नहर की टेल नहर संभाग, केवलारी , जिला सिवनी .

सिवनी केवलारी/ केवलारी

खरसारू प.ह.नं. - 20. शास. भूमि-

निजी भूमि- 0.99 1.45 कुल भूमि- 2.44

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी केवलारी , जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 136- भू-अर्जन. - 2020.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के 209

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

भाग 1 ]

लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होगें:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा.नि.मं.

ग्राम/ प.ह.न./ ब. न.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

(3)

(5)

(6) (2)

(4)

(1)

सिवनी केवलारी/ केवलारी

कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग, केवलारी , जिला सिवनी .

अपर तिलवारा नहर की टेल मायनर नहर निर्माण हेतु.

घरगोंदी प.ह.नं. - 21 .

निजी भूमि- 4.82 शासकीय भूमि-0.23 कुल भूमि- 5.05

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी केवलारी, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी केवलारी , जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , प्रवीण सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 6 जनवरी 2020

प्र. क्र. 01 - अ-82-2014-2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) के दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2020

210

का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं

भूमि का वर्णन

का वर्णन ग्राम

12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(4)

(2) (3)

(1)

1.360

सरसेड़

नौगांव

छतरपुर

कृषि उपज मण्डी, हरपालपुर के प्रांगण विस्तार हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी , ( रा. )/ भू-अर्जन अधिकारी, नौगांव.

भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी नौगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहित बुंदस , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 14 जनवरी 2020

प्र. क्र. जा. क्र. 915-16 -ए.

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया सिंचाई परियोजना के ग्राम मुण्डी तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया दांयी तट नहर के निर्माणे क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे सुची कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1 )

जिला राजगढ़

तहसील - जीरापुर

ग्राम -मुण्डी

विवरण

क्रं.

अर्जित रकबा

कुल रकबा

निजी भूमि

3.484

24.797

1. कुण्डलिया सिचाई परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि

3.484

24.797 211

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

भाग 1 ]

अनुसूची(2)

(1) कुण्डलिया सिचाई परियोजना में प्रभावित होने से

भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

खसरा क.

स. क

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

0.145

1.670

98/2

गोरीलाल आ. गंगाराम जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

0.145

1.670

योग

0.100

0.430

98/3/1

फूलसिंह पिता हीरालाल जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

2

0.100

0.430

0.050

0.215

98/3/2

सुजानसिंह पिता विजयसिंह जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

3

0.050

0.215

0.050

0.215

98/3/3

जोरावरसिंह आ. विजेसिंह जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

4

0.050

0.215

0.128

1.770

98/6

रतन पिता गोपाल जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

5

0.128

1.770

0.093

3.793

150/2

नारायण पिता बापु जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

6

0.093

3.793

0.129

1.264

150/3/1

गोकुल पिता प्रभूलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

7

0.129

1.264

योग

0.028

1.264

150/3/2

दर्याव पिता प्रभूलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

8

0.028

1.264

योग

0.085

0.110

105/2/2

0.160

0.337

नारायणसिंह पिता पन्नालाल जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

106/1/2

9

0.245

0.447 [भाग 1 212

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

0.144

0.358

106/2/1

10

कालूसिंह पिता हजारीलाल कालीबाई बैवा हजारीलाल जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.144

0.358

0.040

0.080

105/2/1

रायसिंह पिता हजारीलाल कालीबाई बैवा 11 हजारीलाल जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.040

0.080

0.050

0.100

105/2/3

बद्वीलाल आत्मज पन्नालाल जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

12

0.050

0.100

0.120

0.190

105/1

केसरीलाल आ. पन्नालाल जाति गुजर नि.ग्राम भूमि स्वामी

13

0.250

1.201

106/4

0.370

1.391

0.256

0.948

108/1

दयानन्द हीरानन्द पिता करणसिंह कजाति गुर्जर पता मुण्डीग्राम भूमि स्वामी

14

0.080

0.253

108/2

0.336

1.841

योग

0.160

1.000

108/5/2

निर्मल कुमार देवकरण आ. विजयसिंह जाति गुजर पता नि. ग्रामं भूमि स्वामी

15

0.160

1.000

0.080

1.250

133/2/2

16

मुमताजखा सरताजखा निजामखां पिता बाबूखा रेहाना बी पिता बाबूखा रहमतबी बैवा बाबूखां जाति पिंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.080

1.250

0.150

0.729

133/1/1

दयानंद पिता करणसिंह जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

17

0.150

0.729

0.150

0.730

133/1/2

हिरांनन्द पिता करणसिंह जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

18

0.150

0.730

योग

0.156

0.638

130/1/2/4

19

भगवानसिंह पिता रतनसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम बांसखेडी भूमि स्वामी

0.156

0,638

योग

0.170

0.638

130/1/2/3

प्रेमसिंहपिता तरवरसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम बांसखेडी भूमि स्वामी

20

0.170

0.638

योग 213

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

भाग 1 ]

0.040

130/1/2/2 0.093

21

सुल्तानसिंह पिता तरवरसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम बांसखेडी भूमि स्वामी

0.040

0.093

योग

0.280

1.152

117/1

लक्ष्मीनारायण पिता तरवरसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम बांसखेडी भूमि स्वामी

22

0.280

1.152

योग

0.050

117/2

2.199

23

प्रेमसिंह पिता तरवरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम बांसखेडी भूमि स्वामी

0.050

2.199

योग

0.090

0.580

118/1

भागीरथ पिता बापू जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी

24

0.090

0.580

0.125

118/2

0.475

हीराबाई पति पनालाल जाति चमार नि.ग्राम भूमि स्वामी

25

0.125

0.475

योग

0.125

0.475

118/4

कालु आत्मज बापु जाति चमार नि.ग्राम भूमि स्वामी

26

0.125

0.475

योग

3.484

24.797

कुल योग

नोटः- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण , अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

214

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2020

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

क्र. 549 - भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग ) नगर/ग्राम- सरिसताल

(घ) क्षेत्रफल-0.086 हेक्टर.

अर्जित रकबा (3)

कुल रकबा (2)

खसरा नं. (1)

0.040

0.040

228/4/2

0.510

232/2/ख

0.046

0.086

कुल

निजी खाता भूमि योग रकबा 0.086 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सहायक कार्यकारी अभियंता ( निर्माण- III ) सतना पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा ललितपुर - सतना -रीवा- सिंगरौली- महोबा-खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 2 जनवरी 2020

प्र. क्र. 01 - अ-82-2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 3 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (4 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषणा किया जाता है, की उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- छतरपुर

(ग ) ग्राम-रामपुर ( पूरक)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.908 हेक्टर.

अर्जित रकबा स. क्र.

भूमि खसरा

नं.

भूमिस्वामी का नाम

(हे. में. )

(4) (1)

(2)

(3)

934/2

1

0.908 श्रीमती रामदेवी

पत्नि श्री द्वारका

प्रसाद पटैरिया.

योग 0.908 (2) ललितपुर सिंगरौली ( खजुराहो) नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) , भू- अर्जन अधिकारी , छतरपुर के न्यायालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहित बुंदस , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 6 जनवरी 2020

क्र. 134 - भू.अर्जन-2020.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता 215

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

भाग 1 ]

नहीं है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- धनौरा

(ग) नगर/ग्राम- आमानाला प.ह.नं. 32, रा.नि.मं- धनौरा (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.06 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित

खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.06

343/1

योग 0.06

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) घंसौर, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , अपर तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 जनवरी 2020

क्र. 231 - भू- अर्जन-2020.- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चांद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- नौलाझिर, प.ह.नं.-32, ब. नं.- 146 , रा. नि. मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 0.612 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.088

69/1 , 69/3 , 70/2

61/4

0.165

200/1

0.026

200/2

0.028

197/1-2, 198/2 , 199/1-2 0.159

72/1

0.099

82, 83

0.047 योग.. 0.612 हेक्टयर एवं प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर की टेल वितरक निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

216

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक 1 चौरई, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 232 - भू-अर्जन-2020. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चांद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम मुडियाखेडा, प.ह.नं. -90/32, ब. नं. -230, रा. नि. मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 0.601 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) नम्बर

(2)

(1)

0.121

39/2, 86/4

0.184

85/10 , 86/6 , 87/8

0.202

69/3

0.037

67/1-2 , 68/1-2, 69/1-2

0.020

180/4

0.034

180/10

0.003

91/7, 185/9

योग.. 0.601 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर एवं 14 एल माईनर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक 1 चौरई, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 233- भू- अर्जन-2020.-चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-चांद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- हिवराजैसिंग , प.ह.नं. - 41 , ब. नं. -324, रा. नि. मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 0.072 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित खसरा

(हेक्टेयर में) नम्बर (1)

(2) 0.072

2/1-2, 3/ 1-2

योग .. 0.072 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली

संपत्तियां.

217

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

भाग 1 ]

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर की टेल वितरक माईनर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक -1 चौरई, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तनं परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1 , चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

क्र. 234- भू- अर्जन-2020. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चांद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- बम्हनीतुरा, प.ह.नं. -48 , ब. नं. - 112, रा . नि. मं.-चांद.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 01.341 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

52/3

0.030

0.020

52/2, 52/7-8

0.012

127/2, 154/2-3

0.323

61/7

0.160

61/5, 61/10

152/5

0.066

0.060

152/12

151/3

0.036

0.040

151/6

0.074

151/14

0.102

66/13

0.046

66/5

0.088

66/2

0.148

65, 66/9

66/10

0.136

योग.. 01.341 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर एवं 13 एल माईनर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

218

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2020

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक -1 चौरई, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 जनवरी 2020

क्र. 322- भू- अर्जन-2020. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चांद

(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम- नीलकंठीकलां, प.ह.नं. - 32/26, ब. नं.- 151 , रा. नि. मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 01.255 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1) .

0.098

319/12

0.028

402, 403, 404 , 405, 406, 407

0.110

311, 312/1

0.009

358/7

0.035

358/8

0.072

214/2

0.316

319/4, 319/10 , 319/11

0.336

120/6 , 121/15

(1)

(2)

0.166

120/3 , 121/10

20

0.075

0.010

393/1 , 394

योग.. 01.255 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली

संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दायीं तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक 1 चौरई, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 323- भू- अर्जन-2020. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के भाग 1 ]

लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चांद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- परसगांवसर्रा, प.ह.नं. - 32, ब. नं. - 268, रा. नि. मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 0.812 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

21/2

0.017

21/1

0.016

21/3

0.016

0.026

44/1

0.015

15/11 , 17/8 , 20/7

44/3

0.030

0.021

15/13 , 17/10 , 20/9

0.032

49/1

102/6

0.012

0.003

48/4-5

0.048

63/2

0.018

47/19 , 47/20

0.018

47/17, 47/18

0.032

41, 42, 43/2

0.127

93/13

0.020

215/11 , 216/16

68/7

0.029

102/1

0.037

0.031

15/12 , 17/9 , 20/7

0.031

15/3 , 17/2 , 20/3

0.018

15/7, 17/4

0.050

217/5

0.064

294/3

0.048

215/1 , 216/1

0.053

86/1

योग .. 0.812 हेक्टयर एवं

प्रस्तावित

219

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीं तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर एवं 11 एल माईनर तथा 12 एल माईनर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: / /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक 1 चौरई, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1 , चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 334- भू-अर्जन-2020. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

क्षेत्रफल पर

आने वाली

संपत्तियां.

(क) जिला- छिन्दवाड़ा (ख) तहसील- चांद 220

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2020

(ग) नगर/ग्राम- गुमगांव, दावाझिर, प.ह.नं. -31 , ब. नं. -64, रा. नि. मं .-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

कुल रकबा 0.791 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

नम्बर (1)

241/1

0.116

0.245

310, 350/2, 351/1 , 351/1, 352, 353/1

0.059

364/1

0.147

237/1

0.144

0.010

351/3

420/3

0.070

क्षेत्रफल पर आने वाली

योग .. 0.791 हेक्टयर एवं प्रस्तावित संपत्तियां.

( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र . शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक -1 चौरई, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय

[भाग 1 अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 15 जनवरी 2020

क्र. 353 - भू- अर्जन-2020. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चांद

(ग) नगर/ग्राम-निशान जानूजी, प.ह.नं. -49, ब. नं. - 150, रा. नि. मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 0.459 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) नम्बर (1) 48 8/10, 8/11 35/1 , 41 , 24/1 , 43/1 28/2 45/1

(2) 0.055 0.128 0.147 0.081 0.048

योग .. 0.459 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

221

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

भाग 1 ]

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक -1 चौरई , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1 , चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 354- भू- अर्जन-2020.-चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चांद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम खैरीरानी, प.ह.नं. - 36, ब. नं. -56 , रा. नि. मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 0.058 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.058

57/4, 58/2

योग .. 0.058 हेक्टयर एवं

प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली

संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म . प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: / /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक 1 चौरई, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1 , चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 355 - भू- अर्जन-2020.- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-चांद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम बांकानागनपुर, प.ह.नं. - 22, ब. नं. - 195, रा. नि. मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 0.165 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

759

0.035

0.032

137/5/1 , 199/2/1

46/7

0.038 222

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

(1)

(2)

0.008

490/14

768/3

0.016

536/11

0.028

490/20

0.008

योग .. 0.165 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: / /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक 1 चौरई, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

( 6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 356- भू- अर्जन-2020.- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के

[भाग 1 लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील - चांद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-तितरी , प.ह.नं. - 35, ब. नं. - 119, रा. नि. मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 03.525 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.270

55/8, 66/11

50/14

0.180

0.180

55/5, 62/6

50/12

0.208

0.140

55/9 , 62/12

102/4

0.054

0.120

50/15, 63/4

45/2

0.120

45/1

0.090

38/3/7

0.126

0.324

26, 34/1 , 38/4

0.065

0.090

31/3 , 64/8 , 64/9 , 64/14, 64/17, 64/28 , 65/2 64/12, 64/15 , 65/3 , 66

0.090

113, 115/1

125/3

0.180

0.140

124/3 , 128/1

126/7

0.150

0.080

102/5 , 102/3

0.214

131/2, 133/1

134/6

0.300

135/2

0.380

0.024

55/6 , 62/7

योग.. 03.525 हेक्टयर एवं

प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

भाग 1 ]

223

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर की अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक 1 चौरई, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1 , चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- 224

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2020

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 8 जनवरी 2020

क्र. A- 25-2-दो- 16-2010.- श्री रामकुमार चौबे , डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 13 से 28 दिसम्बर 2019 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे , डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A- 27-दो-2-17-2015.- श्री बी. आर. पाटिल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पश्चिम निमाड़ , मण्डलेश्वर को दिनांक 6 से 14 अक्टूबर 2019 तक के सार्वजनिक/ अर्जित अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666- इक्कीस - ब ( ए) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. A- 29-दो- 2-46-2019.- श्री जयंत शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर, एम. पी. एस. जे. ए. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जयंत शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर, एम. पी. एस. जे . ए. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जयंत शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 56-दो- 2-70-2015.- श्री मुकेश द्विवेदी, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 1 से 3 जनवरी 2020 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश द्विवेदी, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश द्विवेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-60-दो- 2-59-2006.- श्री ऋषभ कुमार सिंघई, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण ) , जबलपुर को दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 दिसम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 से 3 जनवरी 2020 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार सिंघई, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार सिंघई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C -62-दो- 2-62-2013 .- श्री ओंकार नाथ, मेंबर सेक्रेटरी (एस. सी. एम . एस. ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 21 से 25 सितम्बर 2019 तक के आकस्मिक/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2017 से 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्र.-3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 9 जनवरी 2020

क्र. B- 152-दो- 2-49-2019 .- श्री महेश कुमार चौरसिया, डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) ( J - II ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 7 से 13 दिसम्बर 2019 तक सात दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 7 से 10 दिसम्बर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 24 January 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-01-24.04.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-01-24.04.Ordinary.