Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश विधुत प्रदाय उपक्रम (अर्जन) निरसन अधिनियम 2019

Published 24 January 2020

Department
विधि और विधायी कार्य
Type
Extraordinary
Gazette no.
26
Identifier
in.gazette.madhya.2020-01-24.26.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 24 जनवरी 2020- माघ 4 , शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2020

क्र. 1364-21 - इक्कीस अ (प्रा. ) .- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21 जनवरी, 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2020

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ८ सन् २०२०

मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय उपक्रम ( अर्जन ) निरसन अधिनियम , २०१ ९ [दिनांक २१ जनवरी , २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई , अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक २४ जनवरी , २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गई ].

मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय उपक्रम ( अर्जन ) अधिनियम , १ ९ ७४ का निरसन करने हेतु अधिनियम भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय उपक्रम ( अर्जन ) निरसन अधिनियम, २०१ ९ है.

अधिनियमिति का निरसन.

२. मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय उपक्रम (अर्जन ) अधिनियम, 1974 ( क्रमांक ३८ सन् १ ९७४ ) एतद्वारा संपूर्ण रूप से निरसित किया जाता है.

भोपाल , दिनांक 24 जनवरी 2020

क्र. 1364-21 - इक्कीस अ ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय उपक्रम ( अर्जन ) निरसन अधिनियम , 2019 ( क्रमांक 8 सन् 2020) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 8 OF 2020

THE MADHYA PRADESH VIDYUT PRADAYA UPAKRAM (ARJAN) NIRSAN ADHINIYAM, 2019

[Received the assent of the Governor on the 21st January , 2020 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazettee (Extra - ordinary ) " , dated the 24th January , 2020] .

An Act to repeal the Madhya Pradesh Vidyut Pradaya Upakram (Arjan) Adhiniyam , 1974 .

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows : -

Short title .

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vidyut Pradaya Upakram ( Arjan) Nirsan Adhiniyam , 2019 .

Repeal of enactment .

2. The Madhya Pradesh Vidyut Pradaya Upakram (Arjan ) Adhiniyam 1974 ( No. 38 of 1974) is hereby repealed in its entirety.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 24 January 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-01-24.26.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-01-24.26.Extraordinary.