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ध्य प्र
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 29 ]
भोपाल, सोमवार , दिनांक 27 जनवरी 2020- माघ 7, शक 1941
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2020
क्र. 1614-25- इक्कीस-अ-( प्रा.) .-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 27 जनवरी 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १० सन् २०२०
मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण ( निर्वाचन अपराध ) संशोधन अधिनियम, २०१ ९
[दिनांक २७ जनवरी, २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक २७ जनवरी , २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण ( निर्वाचन अपराध ) अधिनियम, १ ९ ६४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो;-
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण ( निर्वाचन अपराध ) संशोधन अधिनियम, संक्षिप्त नाम. २०१ ९ है.
२. मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण ( निर्वाचन अपराध ) अधिनियम, १ ९ ६४ ( क्रमांक १३ सन् १ ९ ६४ ) की धारा २ धारा २ क का
अन्तःस्थापन.
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के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्ः-
" रक.
नामांकन पत्र में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करने पर शास्ति.
तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई उम्मीदवार स्वयं या अपने प्रस्थापक के माध्यम से किसी निर्वाचन में निर्वाचित होने के आशय से, नामांकन पत्र में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करता है , जिसके बारे में वह जानता है या यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा.".
तथा
३. ( १ ) मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण ( निर्वाचन अपराध ) अध्यादेश, २०१ ९ ( क्रमांक ६ सन् २०१ ९ ) एतद्वारा निरसित किया जाता है .
निरसन व्यावृत्ति.
( २ ) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी , उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गयी समझी जाएगी .
भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2020
क्र. 1614-25-इक्कीस- अ ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध ) संशोधन अधिनियम, 2019 (क्रमांक 10 सन् 2020 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
NO. 10 OF 2020
THE MADHYA PRADESH LOCAL AUTHORITIES (ELECTORAL OFFENCES ) AMENDMENT ACT , 2019
[Received the assent of the Governor on the 27th January, 2020 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary) " , dated the 27th January , 2020. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Local Authorities (Electoral Offences) Act, 1964.
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of Inadia as follows :-
Short title.
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Local Authorities ( Electoral Offences ) Amendment Act , 2019 .
2. After section 2 of the Madhya Pradesh Local Authorities (Electoral Offences) Act, 1964 Insertion of Section 2A .
( No. 13 of 1964) , the following section shall be inserted, namely :-
" 2A .
Penalty for giving false information in nomination paper.
Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force , a candidate himself or through his proposer , with an intent to be elected in an election, gives false information in nomination paper , which he knows or has rea- son to believe to be false , shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months , or with fine which may extend to twenty five thou- sand rupees or with both. " .
and
Repeal saving.
3. ( 1 ) The Madhya Pradesh Local Authorities (Electoral Offences ) Amendment Ordinance , 2019 (No. 6 of 2019 ) is hereby repealed.
(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance , anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.