मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शनिवार , दिनांक 1 फरवरी 2020- माघ 12 , शक 1941
क्रमांक 36 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2020
क्र. 2056-27-इक्कीस-अ-(प्रा. ) .-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31 जनवरी 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव , अपर सचिव.
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १२ सन् २०२०
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०१ ९ [दिनांक ३१ जनवरी, २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई ; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ०१ फरवरी , २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम , १ ९९ १ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम , संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. २०१९ है.
( २ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
२. महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम , १ ९९ १ (क्रमांक ९ सन् १ ९९ १ ) की धारा २४ में, - धारा २४ का संशोधन.
(एक) उपधारा ( ३ ) में, खण्ड ( एक ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
" (एक ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति; ";
(दो ) उपधारा ( ३ -क ) में, शब्द " प्रबन्ध बोर्ड " के स्थान पर, शब्द " राज्य सरकार " स्थापित किए जाएं.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2020
भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2020
क्र. -27- इक्कीस-अ-( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक, 2019 ( क्रमांक 12 सन् 2020 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव , अपर सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 12 OF 2020
THE MAHATMA GANDHI CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019
[Received the assent of the Governor on the 31st January , 2020; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 01st February , 2020.
An Act further to amend the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1991 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows :-
Short title and commencement .
1. (1 ) This Act may be called the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam , 2019 .
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
Amendment of Section 24.
2. In Section 24 of the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1991 (No. 9 of 1991 ) ,—
(i) in sub -section (3 ) , for clause ( i ) , the following clause shall be substituted , namely :-
(!).. one person nominated by the State Government ; " ;
(ii) in sub - section (3 - A) , for the words " Board of Management " , the words " State Government " shall be substituted.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.