मध्य प्र द श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 37 ]
भोपाल , शनिवार , दिनांक 1 फरवरी 2020- माघ 12 , शक 1941
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2020
क्र.-बी- 15-44-2019-चौदह -2 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 ( क्र. 24 सन् 1973 ) , की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक- बी-15-44-2019-चौदह-2 दिनांक 19 सितम्बर 2019 के द्वारा राज्य सरकार ने खण्डवा जिले की तहसील पुनासा की उपमंडी मूंदी को पृथक् मण्डी स्थापित किये जाने के अपने आशय को संज्ञापित किया था.
अतएव , मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) , की धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के संबंध में खण्डवा जिले की तहसील पुनासा, के सम्पूर्ण ग्राम मूंदी में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वनग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय का विनियमन करने के लिये मूंदी में एक पृथक् मण्डी स्थापित की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 1 फरवरी 2020
क्र.-बी- 15-44-2019 चौदह - 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत केसरी , प्रमुख सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2020
Bhopal , the 1st February , 2020
No. B - 15-44-2019 - XIV- 2.- WHEREAS vide this Department Notification No. D - 15-44-2019 - XIV- 2 Dated 19th September 2019 issued under the Provision of sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973) , the State Government hereby declare its intention to establish a separate Market at Mundi in Tehsil Punasa of Khandwa District for the purpose of the " said Act " for regulating the purchase and sale of Agricultural Produce mentioned in the schedule of the said Act in Revenue and Forest villages of the whole area of Gram Panchayat/Development Block Mundi , Tehsil Punasa in Khandwa district .
NOW THEREFORE in exercise of the power conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby establish a Seprate Market at Mundi , Tehsil Punasa in Khandwa district including all revenue and forest villages of the area of Gram Panchayat/Development Block Mundi for regulating the Purchase and Sale Agricultural Produce mentioned in the schedule of the said Act .
By order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh ,
AJIT KESARI , Principal Secy.
भोपाल , दिनांक 1 फरवरी 2020
क्र.-बी- 15-44-2019- चौदह -2.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973 ) , की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड ( क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना. दिनांक 1 फरवरी 2020 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति मूंदी के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान या परिक्षेत्र को मंडी प्रांगण घोषित करती है :-
स्थान
ग्राम मूंदी नगर परिषद् मूंदी, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा के निम्नलिखित खसरा क्रमांक 654 रकबा 8.074 एकड़ एवं खसरा क्रमांक 651 रकबा 10.665 एकड़ कुल रकबा 18.729 एकड़ निजी भूमि का क्षेत्र :-
भूमि का क्षेत्रः-
खसरा क्रमांक
क्रमांक
क्षेत्रफल ( एकड़ में )
08.074
खसरा क्रमांक 654
1
10.655
2
खसरा क्रमांक 651
18.729
योग
जिसकी सीमाएं.-
उत्तर में
निजी भूमि
बीड रोड
दक्षिण में
आम रास्ता
पूर्व में
आम रास्ता
पश्चिम में
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2020
क्र.-बी- 15-44-2019-चौदह -2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी , प्रमुख सचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2020
74(1)
Bhopal , the 1st February , 2020
No. B - 15-44-2019 - XIV- 2.- In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub- section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by declare the following areas for which a market at Mundi has been established by this Department's Notification even No. dated 1st February 2020 shall be the market yard namely :-
PLACE
An area of 18.729 Acres land of below mentioned Khasra number at Gram Panchayat Mundi in Tehsil Punasa of District Khandwa .
S. No.
Khasra No.
Area ( In Acres)
08.074
1
Gram Mundi Khasra No. 654
10.655
2
Gram Mundi Khasra No. 651
Total .. 18.729
BOUNDED BY
Private Land .
On the North by
Bead road
On the South by
Public road .
On the East by
Public road.
On the west by
By order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh ,
AJIT KESARI , Principal Secy .
भोपाल , दिनांक 1 फरवरी 2020
क्र.-बी- 15-44-2019-चौदह- 2.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973 ) , की धारा 5 की उपधारा (2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी 2020 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र मूंदी के निम्नलिखित क्षेत्र को मंडी प्रांगण घोषित करती है:-
क्षेत्र
( 1 ) नगर परिषद् मूंदी तहसील पुनासा, जिला खण्डवा की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
(2 ) मंडी प्रांगण से 5 किलो मीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ है.
(1 ) मूंदी ( 2 ) केनूद ( 3 ) चिचलीखुर्द (4 ) जामन्या ( 5 ) गुयड़ा ( 6 ) पलसूदमाल ( 7 ) दोहद ( 8 ) मोहद ( १ ) बीड (10) मीर्जापुर ( 11 ) फेफरिया ( 12 ) गोंदखेड़ा ( 13 ) सिवरिया ( 14 ) डोंगलिया ( 15 ) धारकबाड़ी ( 16 ) जलकुंआ ( 17 ) सातमोहनी ( 18 ) जामकोटा ( 19 ) गुलगांवरैयत ( 20 ) हेड़ई ( 21 ) पीपलकोटा ( 22 ) चीराखान ( 23 ) बोरानी ( 24 ) भसोरी (25 ) बावड़िया ( 26 ) दुधवास ( 27 ) काकरिया ( 28 ) खैगांव (29 ) अंधारी ( 30 ) गोदाड़िया ( 31 ) भिलाई ( 32) देवला ( 33 ) दिनकरपुरा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत केसरी , प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 1 फरवरी 2020
क्र. -बी- 15-44-2019- चौदह - 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी , प्रमुख सचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2020
74 (2)
Bhopal , the 1st February 2020
No. B - 15-44-2019 - XIV- 2.- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub - section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973) , the State Government here by declare that in relation to the market yard declared vide this Department's Notification even number dated 1 February 2020 the following area of Mundi shall be a market area namely :-
AREA
(1) In area within the limit of Municipal Council Mundi in Tehsil Punasa of District Khandwa.
(2) An area comprising of the folloiwng villages within the redious of 5 Kilometers from the market yard namely
(1) Mundi (2) Kenud ( 3 ) Chichlikhurd (4) Jamanya ( 5) Guida ( 6) Palsud Maal (7) Dohad (8) Mohad (9) Bead ( 10) Mirzapur ( 11 ) Fefaria ( 12) Gondkheda ( 13 ) Sigria ( 14) Dongali ( 15 ) Dharwadi (16) Water hyacinth ( 17) Satmohani ( 18) Jamkota ( 19) Gulgaon Raiyat ( 20) Hedayi (21) Peepalakota (22) Chirakhan ( 23 ) Borani (24) Bhasori (25) Bavdiya (26) Milking (27) Kakaria (28 ) Khaigaon (29) Andheri (30) Godadiya (31 ) Bhilai (32) Devla (33 ) Dinkarpura .
By order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh , AJIT KESARI , Principal Secy .
भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2020
क्र. -बी- 15-44-2019- चौदह - 2.- चूंकि राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 ( क्र. 24 सन् 1973 ) , की धारा 4 के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5645-5872 - चौदह-59 दिनांक 29 दिसम्बर 1959 द्वारा जिला खण्डवा की पुनासा तहसील के मंडी क्षेत्र में ( जो इसमें इसके पश्चात् उक्त मंडी क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है ) , उक्त अधूिसचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय - विक्रय को विनियमित किया था.
और, चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) , की धारा 70 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( तीन ) उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक- बी-15-44-2019- चौदह-2 दिनांक 7 दिसम्बर 2019 द्वारा खण्डवा जिले की पुनासा तहसील के विकासखण्ड/उपमंडी मूंदी में समाविष्ट क्षेत्र ( जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त क्षेत्र " के नाम से निर्दिष्ट है ) को विपाटित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित किया था.
अतएव, मध्यप्रदेश उपज मंडी अधिनियम 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) , की धारा 71 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा यह निर्देश देती है कि इस अधिसूचना का " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से " उक्त मंडी क्षेत्र " को खण्डवा जिले की पुनासा तहसील के ग्राम मांधाता, मोहना, पुनासा, मूंदी को विपाटित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत केसरी , प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 1 फरवरी 2020
क्र. -बी- 15-44-2019 चौदह - 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत केसरी , प्रमुख सचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2020
74(3)
Bhopal , the 1st February 2020
No. B - 15-44-2019 - XIV- 2.- WHEREAS by this Department Notification No. 5645/5872/14/59 Dated 29th December 1959 issued under the provisions of Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973) , the State Government hereby regulated the purchase and sale of the Agricultural Produce specified in the said Notification in the area of Mundi , Tehsil Punasa in Khandwa district (here - in - after referred to as the " said market area" ) .
AND WHERE as this Department Notification No. B - 15-44-2019 - XIV- 2 Dated 7 December 2019 issued under the Provisions of clause ( iii ) of sub - section ( 1 ) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government has signified its intention to alter the limit of the " said market area " by splitting up there from the area comprising of village Mandhata , Mohna , Punasa, Mundi of Tehsil Punasa in Khandwa district ( here - in - after referred to as the " said area ") .
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause ( c) of sub- section and (2) Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Govenment here by signifies its intention to alter the limits of the said marked area by spliting there from the area comprising of village Mandhata , Mohna , Punasa , Mundi of Tehsil Punasa in Khandwa district (here - in - after referred to as the " said area " ) .
By order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh , AJIT KESARI , Principal Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020 .