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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 44]
भोपाल, बुधवार , दिनांक 5 फरवरी 2020- माघ 16 , शक 1941
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 5 फरवरी 2020
शुद्धि- पत्र
क्र. 2359-29- इक्कीस अ ( प्रा. ) .- मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) क्रमांक 28 , दिनांक 25 जनवरी , 2020 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, 2019 ( क्रमांक 9 सन् 2020 ) में नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 1 ) में वर्णित उन शब्दों, अंकों तथा चिन्हों के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कॉलम ( 2 ) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द, अंक तथा चिन्ह पढ़े जाएं:-
अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द, अंक तथा चिन्ह (1)
(1) अपर मुख्य सचिव अथवा
(2) मध्यप्रदेश के एक विश्वविद्यालय का कुलपति जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;".
(3) विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित
जाएगा.
(4)
सारणी
शुद्ध शब्द, अंक तथा चिन्ह जो कि पढ़े जाएं (3)
राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द, अंक तथा चिन्ह आए हैं (2)
पृष्ठ 56
पंक्ति 20
अपर मुख्य सचिव, वित्त अथवा
33
56
मध्यप्रदेश के किसी एक विश्वविद्यालय का कुलपति, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;
56
34
विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित 35
56
जाएगा. ".
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.