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मध्यप्रदेश शा HY
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 53 ]
भोपाल, मंगलवार , दिनांक 11 फरवरी 2020- माघ 22, शक 1941
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2020
क्र. 2684-37- इक्कीस-अ-(प्रा.).- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31 जनवरी 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2020
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १३ सन् २०२०
मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम, २०१ ९ [दिनांक ३१ जनवरी , २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ११ फरवरी , २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १ ९ ८७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- १. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम , २०१ ९ है.
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
(२ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
अनुसूची का संशोधन.
२. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १ ९ ८७ ( क्रमांक ११ सन् १ ९९ ० ) की अनुसूची में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:-
डी. ए.
( १ ) डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया
डी. जी. एम.
( २ ) डिप्लोमा इन जनरल मेडिसिन
" कॉलेज ऑफ फिजिशियन एण्ड सर्जन, मुंबई
(३ ) डिल्लोमा इन साइकोलॉजिकल मेडिसिन
डी. पी. एम.
डी. जी. एस .
(४) डिप्लोमा इन जनरल सर्जरी
डी. एम. आर. ई.
(५) डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी एण्ड इलेक्ट्रोलॉजी.
डी. ई. एम. ई. " .
(६ ) डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिसिन
भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2020
क्र. 2684-37-इक्कीस-अ-( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (द्वितीय संशोधन ) अधिनियम, 2019 ( क्रमांक 13 सन् 2020 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 13 of 2020
THE MADHYA PRADESH AYURVIGYAN PARISHAD ( DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM , 2019
[Received the assent of the Governor on the 31st January , 2020 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette ( Extra - ordinary) " , dated the 11th February , 2020 .
AnAct further to amend the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam , 1987 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows :-
1. ( 1 ) This Act may be called the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad ( Dwitiya Short title and commencement . Sanshodhan ) Adhiniyam , 2019.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2020
106(1) (2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.
Amendment of Schedule.
2. In Schedule to the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam , 1987 (No. 11 of 1990) , after the existing entries , the following entries shall be added , namely:-
D.A.
( 1 ) Diploma in Anesthesia
"College of Physician and Surgeon , Mumbai
D.G.M.
(2) Diploma in General Medicine
D.P.M.
(3) Diploma in Psychological Medicine
D.G.S.
(4) Diploma in General Surgery
D.M.R.E.
(5) Diploma in Medical Radiology and Electrology
D.E.M.E. " .
(6) Diploma in Emergency Medicine
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.