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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 07, Part Part 1, 14 February 2020

Published 14 February 2020

Type
Ordinary
Gazette no.
07
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2020-02-14.07.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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ध्य प्रदेश

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी 2020- माघ 25 , शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

भाग 3.-

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2020 क्र. ई - 1-514-2019-5- एक. श्रीमती वीरा राणा , भाप्रसे (1988 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवा कल्याण विभाग, को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा, प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधि रंजन मोहन्ती, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2020

क्र . एफ- 5-20-2018 - एक ( 1 ) . - उच्च न्यायालय , न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के

561

अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, माननीय न्यायाधिपति श्री बी. के. श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:-

अ. क्र.

अवकाश का अभियुक्ति प्रकार

अवकाश अवधि

कुल दिन

(2) (3) (4)

(5) (1)

01 दिनांक 30 नवम्बर 2019.

01 दिसम्बर 2019

एक पूर्ण वेतन अवकाश के तथा भत्तों पश्चात् में दिनांक सहित

अवकाश. के सार्वजनिक

अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रंजना पाटने , अवर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020 562

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2020

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2020

क्र. एफ 1-93-2019-ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे विशेष पुलिस महानिदेशक ( पुलिस सुधार) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 30 दिसम्बर से 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, छः दिवस आकस्मिक अवकाश अवधि में परिवार सहित कोलंबो, श्रीलंका की निजी विदेश यात्रा ( Ex - India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, विशेष पुलिस महानिदेशक ( पुलिस सुधार) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री मैथिलीशरण गुप्त को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 ( ए) 273-1986-ब- 2-दो. राज्य शासन, श्री महान भारत सागर, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, यातायात/पीटीआरआई, पु.मु. , भोपाल ने स्वयं के अस्वस्थता के कारण दिनांक 4 जून से 25 अगस्त 2019 तक, तिरासी दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

( 2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से एक सौ छियासठ दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री महान भारत सागर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महान भारत सागर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 393-1988 - ब- 2-दो - राज्य शासन द्वारा , डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (वित्तीय एवं सहकारिता अपराध ) लोसेगा एवं सू. का. अधि. पु. मु. , भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष 2019 में दिनांक 10 से 13 दिसम्बर 2019 तक, चार दिवस आकस्मिक अवकाश अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत अकेले गृह नगर भुवनेश्वर (उड़ीसा) जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( वित्तीय एवं सहकारिता अपराध ) लोसेगा एवं सू का. अधि. पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2020

क्र. एफ-1 (ए) 30-2018- ब- 2-दो. राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जुलाई 2018 को निरस्त करते हुए, श्री रजत सकलेचा, परि. भापुसे, तत्का. सहायक पुलिस अधीक्षक/ एसएचओ थाना, बिरला, उज्जैन वर्तमान में अति. पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को अखिल भारतीय सेवायें ( अवकाश ) नियम 1955 के नियम 15 सहपठित नियम 21 के अन्तर्गत निहित शर्तों के अध्याधीन दिनांक 14 मई से 5 दिसम्बर 2018 तक, दो सौ छः दिवस का असाधारण अवकाश की स्वीकृति इस शर्त के साथ स्वीकृत की जाती है कि असाधारण अवकाश ( EOL ) के लिये कोई छुट्टी वेतन नहीं दिया जावेगा.

क्र. एफ 1 (ए) 93-1999- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. (प्रशासन) पु.मु. , भोपाल को दिनांक 13 से 17 जनवरी 2020 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 11-12 जनवरी 2020 व दिनांक 18- 19 जनवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2) श्री डी. श्रीनिवास वर्मा , भापुसे. , के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, भाग 1 ]

अ.अ.वि. (प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री डी. श्रीनिवास वर्मा , भापुसे. , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास वर्मा , भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

संशोधित आदेश

क्र. एफ 1 (ए) 176-1997-ब- 2-दो. राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 21 नवम्बर 2019 व 24 दिसम्बर 2019 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन बालाघाट को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम ब्लाक वर्ष के विस्तार वर्ष 2019 के अन्तर्गत अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत गृह नगर जिला- हैदराबाद ( तेलंगाना ) जाने हेतु दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं 21-22 दिसम्बर 2019 व दिनांक 5 जनवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

स्वयं 1. श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव

पत्नी 2. श्रीमती के. मालती लता

3. श्री के . आदित्य प्रकाश

पुत्र 4. श्री के . अरूणाधीरेश्वर अम्रित

पुत्र (2) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 29 जनवरी 2020

क्र. एफ -1 (ए) 40-2009- ब-2-दो- राज्य शासन द्वारा श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, तत्का. पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर, वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक, एस.ए.एफ. रेन्ज, भोपाल को विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 5 दिसम्बर 2019 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त करता है.

563

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

क्र. एफ -1 (ए) 63-2012- ब-2-दो. राज्य शासन, श्री इन्दु प्रकाश अरजरिया , भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, ( अजाक ) पु. मु. , भोपाल का दिनांक 3 से 14 फरवरी 2020 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 2 फरवरी 2020 व दिनांक 15-16 फरवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2) श्री इन्दु प्रकाश अरजरिया, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री विजय खत्री, भापुसे, सहा. पुलिस महानिरीक्षक, ( अजाक ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री इन्दु प्रकाश अरजरिया भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, ( अजाक) पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री इन्दु प्रकाश अरजरिया , भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

( 5 ) अवकाशकाल में श्री इन्दु प्रकाश अरजरिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इन्दु प्रकाश अरजरिया, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ 1 ए- 152-1990- ब- 2- दो . राज्य शासन , द्वारा, श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, महानिदेशक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 10 से 12 फरवरी 2020 तक, तीन दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 08-09 फरवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में अकेले गृह नगर कोलकाता (पश्चिमबंगाल ) की अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है .

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न महानिदेशक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए) 169-1997- ब-2-दो. राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30 नवम्बर 2019 को निरस्त करते हुए 564

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

उसके स्थान पर श्री योगेश चौधरी , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, योजना, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 6 से 16 दिसम्बर 2019 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2) आदेश की शेष कंडिका यथावत् रहेगी.

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2020

क्र. एफ 1 ( ए) 32-2018- ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री अमित कुमार, भापुसे, नगर पुलिस अधीक्षक, गोविन्दपुरा , भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 4 से 9 जनवरी 2020 तक, कुल छः दिवस आकस्मिक अवकाश अवधि में परिवार सहित गृह जिले के स्थान पर भारत भ्रमण अन्तर्गत उदयपुर ( राजस्थान) की अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

स्वयं 1. अमित कुमार

पत्नी 2. डॉ. स्वर्णा सरस्वती

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अमित कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न नगर पुलिस अधीक्षक, गोविन्दपुरा, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल श्री अमित कुमार, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित कुमार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल , दिनांक 31 जनवरी 2020

क्र. एफ -1 ( ए ) 185-1991- ब- 2- दो.- राज्य शासन , श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक , ( रा.अ.अ.ब्यूरो ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 20 से 22 जनवरी 2020 तक, तीन दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 जनवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री योगेश चौधरी , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (रा.अ.अ.ब्यूरो ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ संपादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( रा.अ.अ. ब्यूरो ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

( 5) अवकाशकाल में श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गोविन्द प्रताप सिंह , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ -1 ( ए) 193-1991- ब- 2- दो.- राज्य शासन , श्री बी. बी. शर्मा , भापुसे -90 , अति. पुलिस महानिदेशक अनुसंधान एवं विकास/पुलिस मैन्यु./सतर्कता, पु. मु. , भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष 2019-20 में दिनांक 24 फरवरी से 28 मार्च 2020 तक, कुल चौंतीस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 23 फरवरी 2020 व 29 मार्च 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार सहित गृह नगर न्यू चण्डीगढ़ ( पंजाब ) की अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

स्वयं 1. श्री बी. बी. शर्मा

पत्नी 2. श्रीमती कांता शर्मा

3. श्री ईशान शर्मा

पुत्र (2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री बी. बी. शर्मा , भापुसे , का चालूकार्य श्री व्ही . के. माहेश्वरी , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, शिकायत, पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी . बी. शर्मा, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक अनुसंधान एवं विकास/पुलिस मैन्यु./सतर्कता, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

भाग 1 ]

565

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

(5) अवकाशकाल में श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

संशोधित आदेश भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2020

क्र. एफ-1 (ए) 81-2011- ब-2-दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 6 जनवरी 2020 को संशोधित करते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री पी . एस . उइके, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल को पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के साथ अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के सदस्यों के साथ दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. एफ 1-91-2019- ब- 2- दो . राज्य शासन, एतद्वारा श्री अमित तोलानी, परिवीक्षाधीन भापुसे नगर पुलिस अधीक्षक, गढ़ा, जबलपुर को दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं 21-22 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित Seychelles ( Africa ) की निजी विदेश यात्रा ( Ex - India Leave ) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अमित तोलानी, परिवीक्षाधीन भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से नगर पुलिस अधीक्षक, गढ़ा , जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्री अमित तोलानी, परिवीक्षाधीन भापुसे कोअवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित तोलानी , परिवीक्षाधीन भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2020

क्र. एफ 1 (ए) 256-1988- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री अनिल कुमार, भापुसे , महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय , मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 10 से 29 फरवरी 2020 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित प्रदान की जाती है.

(2) श्री अनिल कुमार, भापुसे अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री पवन कुमार जैन, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, ( पूर्व) , वि.पु.स्था. , लोकायुक्त संगठन , मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अनिल कुमार, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष भार्गव, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2020

फा. क्र. 746- इक्कीस- ब- ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग के आदेश क्रमांक 871 - इक्कीस- ब- ( दो ) , दिनांक 31 जनवरी 2019 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इन्दौर/ग्वालियर में एक वर्ष के लिये नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत शासकीय अधिवक्ताओं एवं उप शासकीय अधिवक्ताओं के कार्यकाल में एक माह अर्थात् 29 फरवरी 2020 तक की अभिवृद्धि करता है .

566

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

भोपाल , दिनांक 31 जनवरी 2020

फा. क्र. 436-2020- इक्कीस- ब- ( दो ) .-राज्य शासन, एतद्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SUO MOTO Writ Petition (Criminal ) No. 1/2019 में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना दिनांक 14 जनवरी 2019 एवं संचालक लोक अभियोजन के प्राप्त प्रस्ताव के अनुक्रम में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6769-इक्कीस- ब ( दो) , दिनांक 31 दिसम्बर 2019 को अतिष्ठित करते हुए नीचे दर्शित तालिका के कॉलम ( 3 ) में दर्शित अनन्यतः विशेष न्यायालयों के सामने उक्त तालिका के कॉलम क्रमांक (4) में दर्शित अभियोजन अधिकारियों को लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 केअधीन अपराधों के जांच/विचारण हेतु अनन्यतः विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है:-

स्थान

स. क्र.

तालिका

न्यायाधीश का नाम एवं पदस्थापना

(1)

(2)

1

श्री के. जी. सुरेखा, सत्र न्यायाधीश

अलीराजपुर

2

श्री भूपेन्द्र नकवाल, अपर सत्र न्यायाधीश

अनूपपुर

3 अशोकनगर

श्रीमती प्रिया शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश

4

बालाघाट

अनन्यतः विशेष लोक अभियोजक (4)

(3)

श्री पीरूसिंह अहोरिया, अति. डीपीओ श्री हेमंत अग्रवाल , एडीपीओ

श्री रोशनलाल छापरिया , डीपीओ

श्री रामजी लाल ताम्रकर, अपर सत्र न्यायाधीश

5

श्री अखिल कुशराम, एडीपीओ

श्रीमती रेखा आर. चन्द्रवंशी अपर सत्र न्यायाधीश

बैतूल

6 भोपाल

श्री ओमप्रकाश सूर्यवंशी, एडीपीओ

1. श्रीमती अनिता सिंह, डीपीओ

1. श्रीमती वंदना जैन, अपर सत्र न्यायाधीश

2. श्री त्रिभुवन प्रसाद गौतम, अति. डीपीओ

2. श्रीमती कुमुदिनी पटेल, अपर सत्र न्यायाधीश

7 भिण्ड

कु. श्वेता गोयल, अपर सत्र न्यायाधीश

8

श्रीमती नोरिन निगम, अपर सत्र न्यायाधीश

छतरपुर

9 बिजावर (छतरपुर ) श्री बनवारीलाल शर्मा , अति. डीपीओ श्री एस. के. चतुर्वेदी, डीपीओ

श्री अजय कुमार मिश्रा, एडीपीओ

श्रीमती बरखा दिनकर, अपर सत्र न्यायाधीश

10

श्री दिनेश कुमार उईके, एडीपीओ

श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव , अपर सत्र न्यायाधीश

छिन्दवाड़ा

11

श्री लोकेश घोरमारे, एडीपीओ

श्रीमती निशा विश्वकर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश

अमरवाड़ा

(छिन्दवाड़ा) 12 दमोह

श्रीमती उषा तिवारी , अपर सत्र न्यायाधीश

13 दतिया

श्री बी. एम . शर्मा, डीपीओ

श्री पुष्पेन्द्र गर्ग, डीपीओ

श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश

14 देवास

श्री विकास भटेले , अपर सत्र न्यायाधीश

15 धार

श्री राजेन्द्र खांडेकर, डीपीओ

श्रीमती आरती अग्रवाल, अति. डीपीओ

श्रीमती वंदना राज पाण्डेय , अपर सत्र न्यायाधीश

16

श्रीमती शशिकांता वैश्य, अपर सत्र न्यायाधीश

गुना

ग्वालियर

17

श्रीमती अर्चना सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश

18 होशंगाबाद

श्री आर. के. दुबे, डीपीओ

श्री ए. के. मिश्रा, अति. डीपीओ

श्री के. पी. अहिरवार, डीपीओ

श्री सुरेश कुमार चौबे, अपर सत्र न्यायाधीश

19 इन्दौर

1. श्री संजय कुमार मीणा , अति. डीपीओ

1. श्रीमती सविता सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश

2. श्रीमती नीलम शुक्ला, अपर सत्र न्यायाधीश

3. श्रीमती वर्षा शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश

20 जबलपुर

2. श्रीमती सुशीला राठौर, एडीपीओ

3. श्रीमती प्रीति अग्रवाल, एडीपीओ 1. श्रीमती स्मृतिलता बडकरे, अतिरिक्त डीपीओ

1. श्रीमती इन्द्रा सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश

2. श्री अजय जैन, डीपीओ

2. श्रीमती संगीता यादव, अपर सत्र न्यायाधीश

21 कटनी

श्री धर्मेन्द्र सिंह तारण, अति. डीपीओ

श्रीमती माधुरी राज लालजी, अपर सत्र न्यायाधीश

22 मण्डला

डॉ. प्रीति श्रीवास्तव, अपर सत्र न्यायाधीश

23 मंदसौर

श्रीमती निशा गुप्ता, अपर सत्र न्यायाधीश

श्री अरूण मिश्रा, डीपीओ

श्री नीतेश कृष्णन , एडीपीओ

श्रीमती प्रतिभा उमरिया, अति. डीपीओ

श्रीमती यतेश सिसोदिया, अपर सत्र न्यायाधीश

24 मुरैना

25

श्रीमती अनिता सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश

नरसिंहपुर

श्री विनोद परोहा, डीपीओ 567

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

भाग 1 ]

(3)

(1)

(2)

26 रायसेन

श्रीमती नीलम मिश्रा , अपर सत्र न्यायाधीश

27

श्रीमती अंजली पारे , अपर सत्र न्यायाधीश

राजगढ़ ( ब्यावरा )

28 रतलाम

(4)

श्रीमती भारती गेडाम , अति . डीपीओ श्री आलोक श्रीवास्तव, डीपीओ

श्रीमती सीमा शर्मा , एडीपीओ

1. श्री साबिर अहमद, अपर सत्र न्यायाधीश

29 रीवा

2. श्री तरूण सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश सुश्री महिमा कछवाहा, अपर सत्र न्यायाधीश

30 सागर

श्री गौतम परमार , एडीपीओ

श्री रविन्द्र सिंह, एडीपीओ

श्री राजीव रूसिया, डीपीओ

1. श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगरेशी , अपर सत्र न्यायाधीश

श्रीमती प्रियंका जैन , एडीपीओ

2. श्रीमती नीतू कांता वर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश

31. सतना

1. श्रीमती ज्योति जैन अति. डीपीओ

1. श्रीमती क्षिप्रा पटेल , अपर सत्र न्यायाधीश

32 सिवनी

2. श्रीमती दिपीका मालवीय , अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुमन उईके, अपर सत्र न्यायाधीश

33 शहडोल

2. श्री रामपाल सिंह, डीपीओ

श्रीमती दीपा मर्सकोले, डीपीओ

श्री विश्वजीत पटेल, डीपीओ

श्री अनुज कुमार मित्तल, अपर सत्र न्यायाधीश

श्रीमती रामा जयंत मित्तल, अपर सत्र न्यायाधीश

34 शाजापुर

35

श्रीमती सिद्धि मिश्रा, अपर सत्र न्यायाधीश

शिवपुरी

36 सीधी

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा, डीपीओ

श्री संजीव गुप्ता, डीपीओ

श्रीमती भारती शर्मा, डीपीओ

श्री योगिराज उपाध्याय , अपर सत्र न्यायाधीश

सिंगरौली

37

श्री आशुतोष गरवाल , अति. डीपीओ

श्री जितेन्द्र कुमार पाराशर, अपर सत्र न्यायाधीश

38 टीकमगढ़

श्रीमती ज्योति राजपूत, अपर सत्र न्यायाधीश

उज्जैन

39

1. श्रीतमी (डॉ. ) आरती शुक्ला पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश .

श्री आर. सी. चतुर्वेदी, डीपीओ

1. श्री सूरज बछेरिया, अति. डीपीओ 2. श्रीमती ईश्वर केलकर, अति. डीपीओ

2. श्री प्रेममाल सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश

40 विदिशा

कु. प्रतिष्ठा अवस्थी, अपर सत्र न्यायाधीश

41 बासौदा विदिशा श्री राजेश कुमार अग्रवाल , (जे.आर. ) अपर सत्र न्यायाधीश.

श्रीमती आरती शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश

42 पश्चिमनिमाड़ मण्डलेश्वर.

श्री हरिश भदौरिया, अपर सत्र न्यायाधीश

43 बडवाह पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर.

श्रीमती प्रतिभा गौतम, एडीपीओ

श्री दिनेश कुमार असैया, एडीपीओ श्री प्रदीप सिंह अलावा , एडीपीओ श्री चम्पालाल मुजाल्दा, एडीपीओ उपरोक्त तालिका के कॉलम ( 4 ) में दर्शित अनन्यतः विशेष लोक अभियोजकों की अनुपस्थिति में चाहे ऐसी अनुपस्थिति किसी भी कारण हो, उनके स्थान पर कार्य करने हेतु संबंधित जिला दण्डाधिकारी इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 2277 -इक्कीस- ब- ( दो ) 2019, दिनांक 1 मई 2019 द्वारा नियुक्त विशेष लोक अभियोजकों या उनमें से किसी को अधिकृत कर सकेंगे.

फा. क्र. 778 - इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर में श्री नरेन्दर सिंह हुड्डा, वरिष्ठ अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जो राज्य शासन द्वारा आगे निरन्तर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बतायं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, राज्य शासन द्वारा समय- समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त करते हुए, उन्हें आगामी आदेश तक अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , नई दिल्ली से समब्द्ध करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01-वेतन- 001- अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

568

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2020

पंजी क्र . 262-2019- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील- बेगमगंज, जिला रायसेन में विभागीय आदेश दिनांक 21 सितम्बर 2011 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री राजेन्द्र मुखरैया, का दिनांक 3 सितम्बर 2019 को निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. शुक्ल, अपर सचिव.

विमानन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2020

क्र. एफ- 9-11-2016- पैंतालीस.- भारत सरकार की नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी के तहत रीजनल कनेक्टिविटी हेतु मध्यप्रदेश शासन, भारत सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ( क्रियान्वयन एजेन्सी ) के मध्य निष्पादित करारनामा ( MOU ) दिनांक 11 नवम्बर 2016 की कंडिका 4.2.2 . अनुसार राज्य सरकार द्वारा आरसीएस हवाई अड्डों पर रियायती दर पर बिजली एवं पानी उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि आरसीएस हवाई अड्डों पर बिजली/ पानी के वास्तविक व्यय पर प्रथम 2 आरसीएस उड़ान हेतु 20% एवं इसके उपरान्त प्रति आरसीएस उड़ान 5% अतिरिक्त अनुदान प्रदाय किया जावेः अनुदान की अधिकतम सीमा 50% नियत की जाती है.

2. उक्त अनुदान की प्रतिपूर्ति विमानन संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा सीधे विद्युत्वितरण कम्पनी एवं पेयजल हेतु संबंधित निकाय को जा सकेगी.

3. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की यूओ टीप क्रमांक 43-716- ब-2-चार-2019, दिनांक 30 जनवरी 2020 द्वारा प्रदान किये गये परामर्श उपरान्त जारी की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रकान्त कश्यप, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश ,

ई-5 , अरेरा कालोनी , पर्यावरण परिसर, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2020

शुजालपुर विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 545- वि.यो. शुजालपुर - नग्रानि-2020.- एतद्वारा , सूचना दी जाती है कि शुजालपुर विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

1. आयुक्त, उज्जैन, संभाग उज्जैन

2. कलेक्टर , शाजापुर, जिला शाजापुर

3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , देवास , मध्यप्रदेश

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, शुजालपुर, मध्यप्रदेश 569

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

भाग 1 ]

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

अध्याय-6

शुजालपुर: उपयोग परिक्षेत्रों/उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

6-सा-8 सामने

अनु. उपयोग/ न्यूनतम

एफ.ए. आर.

पीछे

न्यूनतम एम.ओ.एस. ( सामने

क्र. गतिविधि भूमि या

मीटर में ) साईडस्

ऊंचाई (मीटर में)

न्यूनतम वाहन पार्किंगः एक कार भूखण्ड का क्षेत्रफल

भू- तल अधिकतम कव्हरेज (प्रतिशत में)

स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई

स्पेस प्रति ( मीटर में)

अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज (मीटर में) (हेक्टर में)

वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (4)

(6) (7) (8) (9)

(11) (12) (1) (2)

(3)

(5)

(10)

2.00

12.50

6.00

1:1.25

A= 100 ( 1 ) फ्रण्टेज = 59 भूखण्डीय विकास

30-60 एकल

लेआउट अनुसार

लेआउट अनुसार

लेआउट अनुसार

ले-आउट उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

अध्याय-6

शुजालपुर: उपयोग परिक्षेत्रों/उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

6-सा-8 उपयोग/

अनु.

पीछे

एफ.ए. आर.

न्यूनतम एम.ओ.एस. सामने

क्र. गतिविधि

( मीटर में ) साईडस्

नियंत्रण/ स्थित सामने मार्ग की

ऊंचाई (मीटर में)

न्यूनतम भूमि या भूखण्ड

न्यूनतम वाहन पार्किंगः का न्यूनतम

क्षेत्रफल

भू- तल अधिकतम कव्हरेज ( प्रतिशत में)

चौड़ाई

( मीटर में)

अन्य न्यूनतम एक कार फ्रण्टेज स्पेस (मीटर प्रति में) (हेक्टर में)

वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र

(5) (6)

(9)

( 11 ) ( 12 )

(7) (8)

(10)

12.50

1:1.25

A= 100 ( 1 ) फ्रण्टेज

=

30-60 एकल

लेआउट अनुसार

लेआउट अनुसार

लेआउट अनुसार

ले-आउट प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों , उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स्वतंत्र कुमार सिंह, संचालक.

570

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2020

[ भाग 1

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2020

क्र. 81-2 - फा. दो - 22-1- स्था.-2013.-मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण विनियम , 1985 के विनियम-34 ( 2 ) के अनुसरण में, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित वर्ष 2020 के कलैण्डर अनुसार उच्च न्यायालय के लिए अधिसूचित ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश अवधि के दौरान , मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण में दिनांक 26 मई से 6 जून 2020 तक की अवधि का ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश रहेगा.

तथापि उक्तविश्रामावकाश अवधि में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश दिवसों को छोड़कर, सामान्य कार्य दिवसों में अधिकरण का कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार, उपेन्द्र कुमार सिंह , रजिस्ट्रार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 25 जनवरी 2020

क्र. 1800- एस.सी.दो-2020.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999 - एक -4 , दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो के अनुक्रमांक 4 के नियम -8 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, निधि निवेदिता, कलेक्टर, राजगढ़ , एतद्वारा वर्ष 2020 में राजगढ़ जिले के लिये पूरे दिवस का निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-

त्यौहार का नाम (4)

दिनांक (2)

दिन (वार) (3)

क्र. (1)

उर्स बाबा बदखशानी

11 मार्च 2020

1

बुधवार

सोमवार

2

दशहरा मिलन

26अक्टूबर 2020

3

13 नवम्बर 2020

रूप चौदस

शुक्रवार

( कलेक्टर द्वारा अनुमोदित )

निधि निवेदिता, संयुक्त कलेक्टर वास्ते कलेक्टर.

571

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रा. प्र. क्रमांक 59 -अ- 82-2017-2018 - भू-अर्जन छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 दिसम्बर 2019

म०प्र ० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/ सात/ शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहतः सीताझिर जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म०प्र ० शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख " में सहमति ले ली गई है ।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में सीताझिर जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

1. भूमि का वर्णनः-

जिला

नगर/ ग्राम

तहसील

कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

3

4 1

2

छिन्दवाड़ा न्चौरई

-:अनुसूचीः-

खसरा नम्बर

योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है ।

कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

5

6

7

60/2

0.536

1.गुलाबवती स्व. पति

उमराब प्रसाद ब्राम्हण

निवासी ग्राम भूमि

स्वामी-सिमरियाकलां

ग्राम- सिमरियाकलां, प०हट 10-28 ब०न०-284, रा०नि०म०- चौरई

कुल योग

सीताझिर जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ।

1

0.536 हेक्टेयर

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसो जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।

रा. प्र. क्रमांक 630 - भू- अर्जन -2020

छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 जनवरी 2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । [भाग 1 572

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

2 मध्यप्रदेश शासन जेल विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक- 688 / 2795 / 2018 / तीन / जेल / भोपाल , दिनांक 19.03.2019 की छायाप्रति संलग्न है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " नवीन जेल कॉम्प्लेक्स निर्माण बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

4

5

2

3

1

मोहखेड ग्राम-पौनारी

छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी तहसील- सौंसर जिला छिन्दवाडा

नवीन जेल कॉम्प्लेक्स निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

रकबा-0.090

हेक्टेयर एवं

उपरोक्त भूमि

पर आने वाली

परिसंपत्तियां ।

प०ह०न-44 / 46 ब.न.-353 रा.नि.मं. -इकलबिहरी

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौंसर, जिला छिन्दवाडा (म०प्र ० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अधीक्षक , जिला जेल छिन्दवाडा, तहसील- छिन्दवाडा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सुक्रता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

573

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 2 जनवरी 2020 क्रमांक 25- भू-अर्जन -2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01 ) में छोटाउदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम काकड़वा तहसील कुक्षी जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्कता नही है । अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची (01)

तहसील कुक्षी ग्राम - काकड़वा

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर) क्र. विवरण

असिंचित

सिंचित

कुल 1

7.206

2.596

4.610

छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना हेतु

7.206

2.596

4.610

योग

अनुसूची (02)

छोटाउदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम काकड़वा की प्रभावित भूमि का विवरण

तहसील - कुक्षी ग्राम काकड़वा

भूमि का रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर) स.क्र. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

असिंचित

सिंचित

असिंचित कुल रकबा

सिंचित

कुल रकबा

खसरा क्रमांक

9

7

4

6

8

3

5

1

0.284

0.000

0.284

0.478

0.478

0.000

10/1

1

2 भूरसिंग पिता फुलसिग जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

1.074

0.000 1.074

1.518

0.000 1.518

10/2

2

निहालसिह पिता गुलाबसिह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.444

0.444

1.347 0.000

0.000 1.347

12/1

3

भुवानसिह पिता नाहला जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.250

0.250

0.000

1.610

0.000 1.610

12/2

4

दीपसिंह पिता नाहला जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.544

0.000 0.544

2.979

29 0.000 2.979

5

वालसिंह सदन पिता बदनसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.000

0.719 0.000

32

1.024

1.024

0.719 6

समरु बदन राजुबाई भंगडी ठाकुरबाई पिता बालू व भूरलीबाई बेवा बालू जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी [भाग 1 574

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

0.487΄

0.877 0.000 0.877 0.487 0.000

33/1

7

जस्सु पिता हेमरिया जाति भील पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

0.601

0.000 0.659 0.601 0.000 8

0.659

33/2

शेरसिह पिता नुरसिह जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

P

0.070 0.000 0.070

0.490 0.000 0.490

9

नानभू पिता हेमरिया जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.000 0.305

0.000 0.305 0.305

10

35/1/1 0.305

बनसिह पिता नुरसिह जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.282

0.054

0.000 0.282 0.054 0.000

35/1/2

11

नवलसिह पिता नुरसिह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

36/1&

0.046

0.000

0.046 0.000

0.428

0.428

12

36/2

दिनेश पिता नवलसिंह जाति भिल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000

1.239

1.239 0.000 13

2.528

2.528

37/1/1

केकु पिता तेरसिंह धुलीबाई बैवा तेरसिंह जाति भिल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.971 0.000

0.000 2.626

0.971 14

2.626

37/1/2

रमबाई पति नवलसिंह जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.000

0.118 0.000 0.118

1.138

1.138

15

37/1/3

सजुबाई पति शेरसिंह जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

7.206

7.932 18.289 4.610 2.596

10.357

योगः-

क्रमांक 27- भू- अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01) में छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम करचट तहसील कुक्षी जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्कता नही है ।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (01)

ग्राम करचट

तहसील - कुक्षी क्र. विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर)

सिंचित

असिंचित

कुल 1 छोटाउदगपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना

0.000

7.751

7.751 हेतु

0.000

7.751

7.751

योग

अनुसूची (02)

छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम करचट की प्रभावित भूमि का विवरण ग्राम करचट

तहसील - कुक्षी

भूमि का रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर) स.क्रं.

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

असिंचित

खसरा क्रं. सिंचित

असिंचित

सिंचित

कुल रकबा

कुल रकबा

5

1

2

3

6

4

7

9

8

0.000

1

1.045

1.045 0.081 0.000

64/2

0.081 दिनेश अलिप नाका कालीबाई गुडीबाई हतरी रीना रंजना पिता नवलसिंह व नानकीबाई बैवा नवलसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 575

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2020

भाग 1 ]

2

66

0.679 0.000 0.679 0.429 0.000 0.429 अक्रम पिता शंकर , अंगरी पति अक्रम जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

मलु केरमसिंह गंगा पिता मोतेसिंह व रमतू बैवा

3

70

1.724 0.000 1.724 0.069 0.000 0.069 मोतेसिंह अकरम राकेश प्रकाश दिलू केन्द्रा रमबाई संभुबाई पिता शंकर व राजली बैवा शंकर व अंतरबाई पिता दुलजी जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

4

91/2

1.150 0.000 1.150 0.620 0.000 0.620 5

91/1

1.504 0.000 1.504 0.994 0.000 0.994 रतन बातम बीरुबाई पिता बनसिंह व मनिबाई बैवा बनसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी दिनेश अलीप नाका काली गुडी हतरी रीना रंजना पिता नवलसिंह व नानकीबाई वैवा नवलसिंह व रतन बारम बीरुबाई पिता बनसिंह व मनीबाई बैवा बनसिंह नुरू पिता रामसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

6

92

0.115 0.000 0.115 0.115 0.000 0.115 दिनेश अलीप नाका काली गुडी हतरी रीना रंजना पिता नवलसिंह व नानकीबाई बैवा नवलसिंह व रतन बारम बीरुबाई पिता बनसिंह व मनीबाई बैवा बनसिंह नुरू पिता रामसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.178 0.000 0.178 0.178 0.000 0.178

93

7

दिनेश अलीप नाका काली गुडी हतरी रीना रंजना पिता नवलसिंह व नानकीबाई बैवा / नवलसिंह व रतन बारम बीरुबाई पिता बनसिंह व मनीबाई बैवा बनसिंह नुरू पिता रामसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

96

0.648 0.000 0.648 0.156 0.000 0.156 8

दितल्या पिता हटल्या जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

107

0.084 0.000 0.084 0.044 0.000 0.044 9

भंगु पिता भीक्या जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.500 0.203 0.000 0.203 10

108/2/1

केरु पिता भीक्याजाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.4600.000

0.0000.249

0.249 11

108/2/2 0.460

भंगु पिता भीक्याजाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.800 0.000 0.800 0.099 0.000 0.099

109/2/1

12

रतन बातम बीरुबाई पिता बनसिंह व मनिबाई बैवा बनसिंह जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी दिनेश अलीप नाका काली गुडी हतरी रीना

0.538 0.000 0.538 0.380 0.000 0.380 13

109/2/2

रंजना पिता नवलसिंह व नानकीबाई बैवा नवलसिंह व रतन बारम बीरुबाई पिता बनसिंह व मनीबाई बैवा बनसिंह नुरू पिता रामसिंह

0.627 0.000 0.627 0.084 0.000 0.084 14

119/1

जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भावसिंह पिता बदनसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.439 0.000 0.439 0.150 0.000 0.150 15

120

सिगदार पिता नानसिंग जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

0.899 0.408 0.000 0.408

121

0.899 0.000

16

प्रताप पिता सेकड़िया जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

1.348 0.129 0.000 0.129

136

1.348 0.000

17

पेरमसिंह पिता ठाकुरसिंह जाति भील पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

0.209 0.045 0.000 0.045

0.209 0.000

18

139/1

किशन पिता ठुटिया व ईन्दरसिंह पिता बदु जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

141/2

1.000 0.660 0.000 0.660 19

भंगु पिता भीक्या जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

1.030 0.000 1.030 0.629 0.000 0.629

143/1

20

समरु पिता नाहला व मुनेश पिता समरु जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.700 0.237 0.000 0.237

143/2

21

धुमजी पिता नाहला व भ्यानसिंह मेडासिंह पिता धूमजी जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

144

1.035 0.000 1.035 0.431 0.000 0.431 22

प्रताप पिता सेकड़िया जाति भील पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

0.690 0.267 0.000 0.267

145

0.690 0.000

23

आलु कमली गमती पिता घीसु रुखमाबाई बैवा घीसु व पारु छिबा ना.बा. पिता मडेसिह व शेलबाई बैवा मडेसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

0.600 0.246 0.000 0.246 24

146/1/1

राकेश जगदीश रमेश ना.बा. पिता शिवसिंह अ. पा. कर्ता माता अनबाई व अनबाई बैवा शिवसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.500 0.418 0.000 0.418 25

146/1/3

नवलसिंह पिता मालसिंह जाति भील पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

1.209 0.260 0.000 0.260

1.209 0.000

146/2/1

26

आपसिंह पिता लालसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

2.268 0.170 0.000 0.170

157

2.268 0.000

27

21.979 7.751 0.000 7.751

21.979 0.000

रतन सुमल हन्दुिबाई सहबाई शंकरबाई रेशम पिता रजु व पूनाबाई बेवा रजू जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी योगः-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

576

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग क्रमांक 36- भू-अर्जन ( अ-82 ) 2019-20-13

डिण्डौरी , दिनांक 14 जनवरी 2020

(अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11 (1 ))

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम - शहपुरा प.ह.न. 44 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।

खातेदार का नाम ग्राम का नाम स. क्र.

1

2

3

1 देवीप्रसाद पिता हरीलाल शहपुरा

2 कमलाबाई वेवा मिठीलाल, बसोरी पिता मिठ्ठीलाल, भागवती,गोमती पुत्री सोमती, वर्षा पुत्री मिठ्ठीलाल

3 चंदोबाई पति नान्हू

4 शिवप्रसाद, मंहतलाल , दासीप्रसाद पिता दुर्गाप्रसाद

योगः- कृषक 04

अनुसूची

सर्वे नंबर कुल रकवा

सार्वजनिक प्रयोजनका वर्णन

क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. मे)

6

4

5

7 0.94

0.15

857/5

बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतू 0.40

0.07

682/4

186

1.86

0.06

1.61

0.15

749/1

4.81

0.43

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमिओं के भूमि स्वामीयों को दावा/ आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे / आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी ।

क्रमांक 37- भू- अर्जन ( अ-82 ) 2019-20-18

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम- संग्रामपुर रैयत प.ह.न. 31 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।

खातेदार का नाम ग्राम का नाम स. क्र.

3 1

2

1 चमनी पति सेमलाल

संग्रामपुर रैयत

2 पुरुषोत्तम पिता मोतीलाल 3 केहरसिंह पिता मोतीलाल 4 कतकू पिता भल्लू

5 रोहणीप्रसाद पिता खुशीलाल

योगः- कृषक 05

अनुसूची

कुल रकवा

सर्वे नंबर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. में)

4

7 5

6

0.71

0.02

122/1

बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतू 0.23

0.04

98/2

0.23

0.04

98/1

0.04

101/1 0.29

0.41

0.03

29/2

0.17

1.87

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमिओं के भूमि स्वामीयों को दावा/ आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे / आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी । 577

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2020

भाग 1 ]

क्रमांक 38 - भू-अर्जन( अ -82 ) 2019-20-17

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम- बांकी प.ह.न. 42 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।

अनुसूची

खातेदार का नाम

ग्राम का नाम

सर्वे नंबर कुल रकवा

स. क्र.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. में)

5

6

3

4

7 1

2

0.05

0.03

1

बांकी

949/2

दुर्गाप्रसाद पिता रामकुमार साहू

बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतू

0.05

0.03

योगः- कृषक 01

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी को दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी ।

क्रमांक 39 - भू-अर्जन ( अ-82 ) 2019-20-16

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम-भीमपार प.ह.न. 25 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।

अनुसूची

स.

ग्राम का नाम

खातेदार का नाम

सर्वे नंबर कुल रकवा

क्र.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. में)

1

2

3

4

5

6

7 भीमपार

1 लक्ष्मीबाई पति बेबू

बिलगांव

0.41 0.41

0.41

845/1 845/2 845/3

0.02 0.03 0.03

जलाशय नहर कार्य हेतू योगः- कृषक 01

1.23

0.08

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी को दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

578

क्रमांक 40 - भू-अर्जन( अ -82 ) 2019-20-15

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम- कारीगढ़हरी रैयत प.ह.न. 61 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।

अनुसूची

खातेदार का नाम

कुल रकवा

सर्वे नंबर

ग्राम का नाम स. क्र.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. में)

6

7

5

4

3

2

1

0.15

2.14

50

1 कमलसिंह पिता रमाधीन

कारीगढ़हरी रैयत

विलगांव जलाशय नहर कार्य हेतू

0.15

2.14

योगः- कृषक 01

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी को दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी ।

क्रमांक 41 - भू-अर्जन( अ-82 ) 2019-20-15

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम- रनगांव प.ह.न. 43 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।

अनुसूची

ग्राम का नाम

खातेदार का नाम

सर्वे नंबर

कुल रकवा

स. क्र.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. मे)

1

2

3

4

5

6

7 रनगांव

1

394

चमरा पिता पुसौवा

0.13

0.06

बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतू 2

2.80

0.05

56/1

चिंता पिता आशाराम, सुशीलाबाई पति माखन विनोद, प्रमोद, रामकुमार, विदयाबाई पिता माखन लाल मिश्रीलाल,गोपाल, राधेप्रसाद व. आशाराम सुम्मीबाई लीलाबाई पु. आशाराम

योगः- कृषक 02

2.93

0.11

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमिओं के भूमि स्वामीयों को दावा/ आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी । भाग 1 ]

579

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2020

क्रमांक 42- भू-अर्जन ( अ -82 ) 2019-20-10

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम डुंडीसरई प.ह.न. 61 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भूधारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।

अनुसूची

ग्राम का नाम

खातेदार का नाम स. क्र.

1

2

3

1

डुंडीसरई

कलाबाई पिता हरीप्रसाद

योगः- कृषक 01 /

सर्वे नंबर कुल रकवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. मे)

4

5

6

7

0.05

0.03

236/2

बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतू 0.05

0.03

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी को दावा /आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी ।

क्रमांक 43- भू-अर्जन ( अ-82 ) 2019-20-12

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम- बरौदा प.ह.न. 27 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।

अनुसूची

ग्राम का नाम

खातेदार का नाम स . क्र.

1

2

3

बरौदा

1 श्यामा बाई पुत्री सुध्धूलाल

2 योगेश्वर पिता फूलसाय

3 कमलिया ध.प.स्व. श्री छोटेलाल,तेलीलाल सियाराम

मलाबाई, पन्नीबाई, नन्नीबाई, ननकीबाई, सतनबाई, मुनैयाबाई पिता छोटेलाल

4 देवदत्त,लवकुश पिता डुमारी

योगः- कृषक 04

सर्वे नंबर कुल रकवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. में)

4

5

6

7 208

1.13

0.20

बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतू 0.34

0.02

226/7

284

0.59

0.15

0.20

364/2

0,08

2.26

0.45

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमिओं के भूमि स्वामीयों को दावा/ आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी । 580

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

[ भाग 1 क्रमांक 44- भू-अर्जन ( अ -82 ) 2019-20-19

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम-बांकी प.ह.न. 42 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।

अनुसूची

ग्राम का नाम

खातेदार का नाम

सर्वे नंबर कुल रकवा

स . क्र.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. में)

2

1

3

4

6

5

बांकी

1 रमेश पिता मनीराम

1169

0.15

0.06

7 बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतू 2 संतराम पिता रोशमन

1.68

0.02

949/1

0.08

1.83

योगः- कृषक 02

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमिओं के भूमि स्वामीयों को दावा/ आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी ।

क्रमांक 45 - भू-अर्जन( अ-82 ) 2019-20-20

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम समनपुरा माल प.ह.न. 47 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।

अनुसूची

खातेदार का नाम

कुल रकवा

सर्वे नंबर

ग्राम का नाम स. क्र.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. में)

7

6

4

3

2

1

0.08

5 053

200/1

1 खुन्नीबाई पिता डुमारी

समनपुरा माल

बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतू

0.08

0.53

योगः- कृषक 01

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूगि के भूमि स्वामी को दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह ) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी । 581

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

भाग 1 ]

क्रमांक 47- भू-अर्जन( अ-82) 2019-20-21

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार मेंहदवानी विकासखण्ड में स्थित दनदना जलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम भोडासाज माल प.ह.नं. 112 रा.नि.म. राई विकासखण्ड मेहदवानी जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।

स.क्र.

ग्राम का नाम

कृषका का नाम व पिता का नाम

3

1

2

1

रौनू, रामसाय, सोमनाथ, जमुना, रवनी, सोमवती, सोमी पिता दुरूप सिंह

ग्राम भोडासाज माल प.ह.नं. 112 रा.नि.म. राई

कुल योग

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन कुल रकवा हे. में.

खसरा नम्बर

वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में

4

5

6

7

360/1 0.470 0.470 दनदना जलाशय के शीर्ष कार्य का पूरक प्रस्ताव

0.470

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित के संबंध में दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह ) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें, नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियों को मान्य नही की जावेगी ।

क्रमांक 46- भू-अर्जन( अ-82) 2019-20-27

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम- शक्तिभगदू रैयत प.ह.न. 47 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।

अनुसूची

ग्राम का नाम

खातेदार का नाम स. क्र.

1

2

1

शक्तिभगदू रैयत

3 कन्धी पिता जेठू सरमन रामकुमार पिता लुहरमेन सम्मो पु. लुहरमेन

2 फूफूलसिंह पिता तितरू

3 सुखलाल लखन गीराबाई कुन्दकली पिता डुमारी सुखमत पिता डुमारी

4 कृष्णबाई पिता चमरा

5 अर्जुन कुमार फग्गू पिता भदई मुन्नी पुत्र 6 छोटीबाई पति केहर सुमरन अंगद पिता केहर कुसुम मुंगिया बाई पुत्री केहर पिता चैतू चैतीबाई पति विजैया तीरथ पिता विजैया विश्नू पिता दशोरी शिवराज गुलबसिंह पिता भूता बलसिंह पंचम श्यामसिंह पिता तिवारी

7 शाहमेन पिता कुंवरसेन

8 रत्तूसिंह पिता मुलैया कतियाबाई पति बाबूलाल आशाराम शिवकुमार चम्मनबाई पिता बाबूलाल रूपसिंह पिता चूरामन सुचामत पति छोटेलाल कोदूलाल,धनीराम,खेतू पिता छोटेलाल 9 मीराबाई पति सम्हर संतोष संतकुमार पिता सम्हर

योगः- कृषक 09

कुल रकवा

सर्वे नंबर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. मे)

6

5

4

96

2.76

0.03

7 बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतू 1.93

0.02

97/3

1.20

0.13

98/1

1.20

0.14

98/2

99

4.88

0.02

0.13

102

0.68

103

0.13

1.95

104

0.85

0.03

0.03

2.00

105

0.66

17.45

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमिओं के भूमि स्वामीयों को दावा /आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी । [भाग 1 582

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

क्रमांक 48 - भू-अर्जन( अ -82 ) 2019-20-28

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम कारीगढहरी माल प.ह.नं. 61 रा.नि.मं. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषक की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारको की सहमति से भूमि क्रय करने विचार किया जा रहा है: -

क्र. ग्राम का नाम

खसरा नंबर

कृषक का नाम

कुल रकवा हे. में

वर्तमान में अर्जित रकवा है. में

सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन 2

1

3

4

5

6

7 01

259

1.00

0.09

तीरथ सिंह पिता हेमसिंह

कारीगढहरी माल

02

452/7

0.20

0.05

श्याम बाई पिता सखुवा

बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतु

0.40

456/5

0.15

योग-

1.60

0.29

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नही की जावेंगी।

क्रमांक 49- भू-अर्जन ( अ-82 ) 2019-20-26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड मे स्थित सारसडोली जलादाय के वेस्ट वियर निर्माण कार्य से प्रभावित ग्राम सारसडोली प.ह.न 22 रा.नि.म. कोहानी देवरी विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डोरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारको की आपसी सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है । ग्राम का नाम

खसरा नं. कुल रकवा है.

कृषक का नाम

स. क.

पूर्व में अर्जित रकवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

कुल अर्जित रकवा(6+7)

नये प्रस्ताव अनुसार अर्जित रकवा

9

8

7

6

5

4

3

1 2

0.76 हे.

0.18 हे.

0.58 हे.

2.78 हे.

490

हल्ली

सारसडोली

1

सारसडोली जलाशय के बेस्ट वियर निर्माण हेतु सिंह पिता सहजू

उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित से सम्बंधित दावा सूचना मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह ) दिवस के अन्दर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करे । नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे / आपत्तियाँ मान्य नही की जावेगी । 583

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2020

भाग 1 ]

क्रमांक 50 - भू-अर्जन ( अ-82 ) 2019-20-25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार समनापुर विकासखण्ड में स्थित बरगी जलाशय के अंतर्गत डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम बरगी रैयत प.ह.नं. 147 रा.नि.म. बम्हनी विकासखण्ड समनापुर जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है । स.क्र. ग्राम का नाम

कृषका का नाम व पिता का नाम

3

1

2

1

रामकुमार /सुमरा

बुधराम/ सुमरा

मंगल, बालरती पिता धनुवा

ग्राम बरगी रैयत प.ह.नं. 147 रा. नि.म. बम्हनी

जगनी, विजयकुमार, अमरबती / शेर सिंह

कुल योग

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

कुल रकवा हे. में.

खसरा नम्बर

वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में

6

7

4

5

1.150 1.150

196

बरगी जलाशय के शीर्ष कार्य का पूरक प्रस्ताव

1.150

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित के संबंध में दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें, नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों को मान्य नही की जावेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. कार्तिकेयन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 22 जनवरी 2020

क्रमांक36 /भू-अर्जन / 2019 , चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता. का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची"

1- भूमि का वर्णनः-

सीधी

(क) जिला

बहरी

(ख) तहसील

(ग) नगर/ग्राम

कुचवाही

निजी रकवा 1.376 हे .

(घ) लगभग क्षेत्रफल

स.क्र .

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा हेक्टेयर में

1

2

3

1293/ 1 /

0.030

1.

2.

0.006

1294

भूमि स्वामी का नाम

4

रामाश्रय पिता महादेव 1/4 विन्धेश्वरी गिता महादेव 1/4 कौशल प्रसाद रामकिशोर वेनीमाधव पिता मंगल वानी 1/2

सुदर्शन पिता रामा बानी

1236

3.

0,058/ सुदर्शन पिता रामा बानी

4.

1284/1524/

0.040 , बसंती पति सुदर्शन वानी

5.

1284/1

0.040,

1284/2

6.

0.040/

इन्द्रकुमार पिता लक्षिगन खसरा 1421 के साथ 0.660 में 0.165

पतली पुत्री चिन्तामणि 0.660 में 0.165 समयलाल जग्यभान सुक्खी पानकली पिता लहरी मोहन सौखीलाल गुलबिया पिता पियारे नन्दलाल लल्लू राजेन्द्र पिता जगन्नाथ 1/4 रामनरेश रामसुदर्शन राघो किदुनचंद रामकली छोटवा मुनिया बिट्टी पिता महादेव

नारायण दास पिता कुन्जबिहारी गुप्ता मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

584

[भाग 1 7.

0.075

1246,

गुलाब प्रसाद राजा राजलाल गोपी पिता बनारस मु. श्यामवती वेवा बनारस पिता विशेषर मु. दशोद्री वेवा काशी बाबूलाल हरिहर पिता काशी प्रसाद मु. शकुन्तला वेवा केशरीकंचन अर्चना पूनम सोनू मानसी पिता केशरी 1/2 जमुना सरनो अवध पिता गजाधर 1/2 8.

0.067

1238/

गुलाब प्रसाद राजा राजलाल गोपी पिता बनारस मु .श्यामवती वेवा बनारस पिता विशेषर मु. दशोद्री वेवा काशी बाबूलाल हरिहर पिता काशी प्रसाद मु. शकुन्तला वेवा केशरीकंचन अर्चना पूनम सोनू भानसी पिता केशरी 1/2 जमुना सरनो अवध पिता गजाधर 1/2 9.

1229

0.088

जग्यभान पिता विश्राम वानी

10.

0.044

1198

बृजभान छोटेलाल बाबूलाल वबनी चन्द्रवती कुसुम पिता जोखू प्रसाद बानी

11.

11.96/ 1

0.120- प्रसाद बानी बृजभान छोटेलाल बाबूलाल वबनी चन्द्रवती कुसुम पिता जोखू 12.

1196/2

लखपती प्रसाद पिता माधौ बानी

13.

1220/1

0.221

बृजभान छोटेलाल बाबूलाल वबनी चन्द्रवती कुसुम पिता जोखू प्रसाद बानी

14.

1220/2

लखपती प्रसाद पिता माधौ बानी

1219

15.

0.027

1469 SHALL 14 તા સત નાથ Hit मु.सन्तुआ वेवा शिवनाथ महेन्द्र राजेन्द्र तीरथ बाबा उर्मिला शेमयू 16.

1204/1

बृजभान छोटेलाल बाबूलाल वबनी चन्द्रवती कुसुम पिता जोखू प्रसाद बानी

0.030

17.

1204/2

लखपती प्रसाद पिता माधौ बानी

18.

0.013

1167/1

ददन पिता अवध वानी

1166

19.

0.042/ जगदीश पिता अवध वानी

20.

745/1

जगदीश पिता अवध वानी

0.015/

21.

745/2

ददन पिता अवध वानी

22.

746,

0.024, कैलाश प्रसाद उर्दमनि प्रसाद श्रीवती पिता भोला प्रसाद ठाकुरदीन पिता कैलाश प्रसाद यादव

23.

478

0.034 कैलाश प्रसाद उर्दमनि प्रसाद श्रीवती पिता भोला प्रसाद ठाकुरदीन पिता कैलाश प्रसाद यादव

24.

741

0.045 कैलाश प्रसाद उर्दमनि प्रसाद श्रीवती पिता भोला प्रसाद ठाकुरदीन पिता कैलाश प्रसाद यादव

25.

7501

0.002/ लखपति पिता माधौ बृजभान छोटेलाल बाबूलाल बवनी चन्द्रवती कुसुम पिता जोखू प्रसाद 1/4 जवाहर लाल ददन प्रसाद जगदीश प्रसाद उपेन्द्र प्रसाद पिता अवंध 1/2 सुदर्शन पिता रामा मु. गनेसिया वेवा महावीर कौशल इन्द्रजीत श्रीनिवास सियावती विद्यावती पिता महावीर 1/8 जग्यभान बुद्धसेन जग्यसेन सोनिया कमलेशिया धनोसिया पिता विश्राम 1/8

747

26.

0.020 शोभनाथ रघुवर पिता दुलुआ अजोरवा पिता अगतुआ अहिर

740

27.

0.005 शोभनाथ रघुवर पिता दुलुआ अजोरवा पिता अगतुआ अहिर

28.

749

0.020 मु.वेवा बुलसुआ पति अग्रनाथ केशव प्रसाद रामसजीवन पिता अग्रनाथ मु. सोनिया पति चन्द्रप्रताप पुष्पेन्द्र पिता चन्द्रप्रताप शिवकुमार सतीश चन्द्र विष्णु प्रसाद नारेन्द्र प्रसाद शेष प्रताप पिता सवाईलाल बगै .

29.

669

0.045/ मु.वेवा बुलसुआ पति अग्रनाथ केशव प्रसाद रामसजीवन पिता अग्रनाथ मु. सोनिया पति चन्द्रप्रताप पुष्पेन्द्र पिता चन्द्रप्रताप शिवकुमार सतीश चन्द्र विष्णु प्रसाद नारेन्द्र प्रसाद शेष प्रताप पिता सवाईलाल बगै .

30.

724/1/1

ददन पिता अवध बानी

0.150/

31.

724/1/2

रामभजन पिता पन्नालाल गुप्ता बानी

32.

0.030/

725/

ददन पिंता अवध बानी

33.

713/1/

जवाहर पिता अवध बानी

0.010

34.

713/2

जगदीश पिता अवध बानी

35.

0.035

696

जग्यभान ठाकुरदीन राजाराजभान पिता रघुनाथ दशोद्री समुदी इन्द्रवसुआ हरवसुआ चन्द्रवसुआ पिता रघुनाथ 1/2 लखपति तनय माधौ बृजभान छोटेलाल बाबूलाल ववनी चन्द्रवती कुसुम पिता जोखू प्रसाद 1/4 जवाहर लाल ददन प्रसाद जगदीश उपेन्द्र प्रसाद पिता अवध 1/4

Total

1.376 Ha.

35किता

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 3 के निर्माण हेतु ।

3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है । 585

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2020

भाग 1 ]

क्रमांक 38 /भू-अर्जन/2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवष्यकता है ।

"

अनुसूची"

1- भूमि का वर्णनः-

सीधी

(क)जिला

बहरी

(ख) तहसील

(ग) नगर/ग्राम

कुड़ैनिया

निजी रकवा 0.803 हे.

(घ) लगभग क्षेत्रफल

स.क्र.

खसरा नम्बर

भूमि स्वामी का नाम

अर्जित रकवा हेक्टेयर में

1

2

3

4

1.

229

0.120 रहमतुल्ला पिता अजमेरवक्स

2.

230

0.035 रहमतुल्ला पिता अजमेरवक्स

241

3.

0.071

रहमतुल्ला पिता अजमेरवक्स

4.

243

हिन्छलाल पिता रामनिहोर राम

Б.

242

0.037, रामानुज पिता मदन सोनी

6.

320

0.034

हिन्छलाल पिता रामनिहोर राम

7.

0.001

408,

मोतीलाल यज्ञसेन पिता अंगद श्रीनिवास पिता शिवप्रसाद ललती पिता शोभा मुडहा

8.

407/

0.017 मोतीलाल यज्ञसेन पिता अंगद श्रीनिवास पिता शिवप्रसाद ललती पिता शोभा मुडहा नंदलाल भरतलाल संतलाल अनंतलाल परमेश चुटटी सरोज मीना

9.

406

0.065/ मु. छोटी वेवा चित्रसेन रामप्रसाद पिता चित्रसेन मु. बाबुल राजकली पति मुन्नी लाल अजय कुमार पिता मुन्नी लाल राजबहादुर पिता हीरालाल

411

10.

0.021 मु.रामरती पति इन्द्रमणि बतसिया पिता मुखिया लालमणि पिता मुखिया रामप्रसाद शंकर चन्दवली सूर्यबली पिता राजपति मु. मुगिया वेवा राजपति हिन्छपति पिता शिवा रामकली मुलवी पिता शिवा फुलबसुआ वेवा वंशपति सुखलाल शिवप्रसाद छोटे राजकुमार पिता वंशपति मु. चन्द्रवती वेवा बिहारी काजल राधा सूरजं नीरज पिता बिहारी 11.

446

0.020 मु.रामरती पति इन्द्रमणि बतसिया पिता मुखिया लालमणि पिता मुखिया रामप्रसाद शंकर चन्दवली सूर्यबली पिता राजपति मु. मुगिया वेवा राजपति हिन्छपति पिता शिवा रामकली मुलवी पिता शिवा फुलबसुआ वेवा वंशपति सुखलाल शिवप्रसाद छोटे राजकुमार पिता वंशपति मु. चन्द्रवती वेवा बिहारी काजल राधा सूरज नीरज पिता बिहारी 12.

447/

0.012 मु.रामरती पति इन्द्रमणि बतसिया पिता मुखिया लालमणि पिता मुखिया रामप्रसाद शंकर चन्दवली सूर्यबली पिता राजपति मु. मुगिया वेवा राजपति हिन्छपति पिता शिवा रामकली मुलवी पिता शिवा फुलबसुआ वेवा वंशपति सुखलाल शिवप्रसाद छोटे राजकुमार पिता वंशपति मु. चन्द्रवती वेवा बिहारी काजल राधा सूरज नीरज पिता बिहारी 450

13.

0.044 / मु.रामरती पति इन्द्रमणि बतसिया पिता मुखिया लालमणि पिता मुखिया रामप्रसाद शंकर चन्दवली सूर्यबली पिता राजपति मु. मुगिया वेवा 586

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

राजपति हिन्छपति पिता शिवा रामकली मुलवी पिता शिवा फुलबसुआ वेवा वंशपति सुखलाल शिवप्रसाद छोटे राजकुमार पिता वंशपति मु. चन्द्रवती वेवा बिहारी काजल राधा सूरज नीरज पिता बिहारी 14.

451

0.091/ मु.रामरती पति इन्द्रमणि बतसिया पिता मुखिया लालमणि पिता मुखिया रामप्रसाद शंकर चन्दवली सूर्यबली पिता राजपति मु . मुगिया वेवा राजपति हिन्छंपति पिता शिवा रामकली मुलवी पिता शिवा फुलबसुआ वेवा वंशपति सुखलाल शिवप्रसाद छोटे राजकुमार पिता वंशपति मु. चन्द्रवती वेवा बिहारी काजल राधा सूरज नीरज पिता बिहारी 15.

452/

0.035/ इन्द्रपति जग्यभान जग्यलाल पिता विशेषर वेवा गुलाबवती पति हुब्बलाल रामबहोर गोविन्द अशोक पति हुब्बलाल

16.

404

0.037 बुद्धसेन पिता रामशरण राम

17.

454

0.002/ नंदलाल भरतलाल संतलाल अनंतलाल परमेश चुट्टी सरोज मीना 18.

495.

0.111

राजमन पिता सुकदेव रामकृपाल पिता ज्ञानेश्वर

19.

494

0.047/ राजमन पिता सुकदेव रामकृपाल पिता ज्ञानेश्वर

Total

19किता

0.803 Ha.(

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 5 के निर्माण हेतु। 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है ।

क्रमांक 4.0 /भू-अर्जन / 2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

"

अनुसूची"

1- भूमि का वर्णनः-

सीधी

(क) जिला

बहरी

(ख) तहसील

बेलहा

(ग) नगर/ग्राम

निजी रकवा 2.576 हे.

(घ) लगभग क्षेत्रफल

स.क्र.

खसरा नम्बर

भूमि स्वामी का नाम

अर्जित रकवा हेक्टेयर में

1

2

3

4

1.

18/

0.120 मोतीराम ददोल राम रामभुवन बृजबिहारी पिता शिवरतन राम 2.

0.015/ मोतीराम ददोल राम रामभुवन बृजबिहारी पिता शिवरतन राम 3.

43/

0.004 मोतीराम ददोल राम रामभुवन बृजबिहारी पिता शिवरतन राम 4.

44

0.050

मोतीराम ददोल राम रामभुवन बृजबिहारी पिता शिवरतन राम 5.

32/

0.160 अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल

6.

33

0.040

अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल

7.

35

0.072/ अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल

8.

37

0.064/ अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल

9.

38/

0.0010 अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल

10.

39

0.072 अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल

11.

40 .

0.0150 अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल

12.

77

0.036 अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल

13.

78 (

0.036 अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल

14.

85

0.030 अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल

42

15 .

0.070

हीरामणि पिता महाबली राम ब्रा.

16.

76/

0.115 शशिभूषण सिंह पिता महेश प्रताप सिंह

17.

101

0.070. शशिभूषण सिंह पिता महेश प्रताप सिंह

18.

102 .

0.050

शशिभूषण सिंह पिता महेश प्रताप सिंह 587

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

भाग 1 ]

106.

0.028/

19.

शशिभूषण सिंह पिता महेश प्रताप सिंह

20.

108

0.116 शशिभूषण सिंह पिता महेश प्रताप सिंह

21.

0.088,

114

शशिभूषण सिंह पिता महेश प्रताप सिंह

0.002

22.

115

सोनझ्या पिता जोखन कोल

116

0.032

23.

छोटवा पिता पंचम कोल

0.080

24.

119/1

शशिभूषण सिंह हरिकमल सिंह पिता महेश प्रताप सिंह मु. सीता देवी वेवा महेश प्रताप सिंह

0.120

119/2

25.

अमित कुमार सिंह अजय कुमार सिंह पिता हरिकमल सिंह 133/1

26.

मणिकंठ पिता श्रीराम

27 .

133/2

रमाशंकर पिता रामभद्र

0.232/

133/3

28.

संतोष कुमार बुद्धिमान पिता हरिशंकर मिश्रा

134

29.

सन्तोष कुमार बुद्धिमान पिता हरिशंकर मिश्रा

0.044

135/1

30 .

हीरामणि पिता श्रीराम मिश्रा

0.040

31.

135/24

सन्तोष कुमार बुद्धिमान पिता हरिशंकर मिश्रा

32.

136/1/

रमाशंकर पिता रामभद्र

0.210/

33.

136/2

सन्तोष कुमार बुद्धिमान पिता हरिशंकर मिश्रा

0.014

34.

137

चन्द्रप्रताप सिंह पिता मनराज सिंह रणबहादुर सिंह पिता मनराज सिंह संदीप सिंह पिता चन्द्रप्रताप सिंह

35.

0.040

1113

चन्द्रप्रताप सिंह पिता मनराज सिंह रणबहादुर सिंह पिता मनराज सिंह संदीप सिंह पिता चन्द्रप्रताप सिंह

36.

1114

0.015 चन्द्रप्रताप सिंह पिता मनराज सिंह रणबहादुर सिंह पिता मनराज सिंह संदीप सिंह पिता चन्द्रप्रताप सिंह

37.

0.435

1127

चन्द्रप्रताप सिंह पिता मनराज सिंह रणबहादुर सिंह पिता मनराज सिंह संदीप सिंह पिता चन्द्रप्रताप सिंह

38.

0.060/

1145/

चन्द्रप्रताप सिंह पिता मनराज सिंह रणबहादुर सिंह पिता मनराज सिंह संदीप सिंह पिता चन्द्रप्रताप सिंह

2.576 Ha.

Total

38किता

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 5 के निर्माण हेतु । 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है । 588

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 14 फरवरी 2020

[ भाग 1 क्रमांक...5.4.9 / भू-अर्जन/2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमिअर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची"

1- भूमि का वर्णनः-

सीधी

(क) जिला

बहरी

(ख) तहसील

मऊ

(ग) नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

निजी रकवा 1.672 हे .

स.क्र.

खसरा नम्बर

भूमि स्वामी का नाम

अर्जित रकवा हेक्टेयर में

1

2

3

4

1.

91/

0.100/ बुद्धसेन संजय पप्पू गुड्डी पिता रामजीत शीला वेवा मुद्रिका मोना पिता मुद्रिका

2.

60

0.075 बूटी देवी वेवा ललन राम विश्वनाथ मूलसजीवन संतोष कुमार बालमुकुन्द

कृष्णकुमार पिता ललनराम

3.

89.

0.075 मु.सन्तोषिया देवा विशाले हिन्छलाल बाबूलाल रामदयाल पिता विशाले 88

4.

0.136 मेवालाल मथुरा गोकुल जग्यसेन पिता रामावतार

64

5.

0.040 अवधेश कुमार पिता महेश सोनी

66

6.

0.090- रामसजीवन पिता देवता प्रसाद

223

7.

0.008, रामसजीवन पिता देवता प्रसाद सेन

2244

0.055

8.

रामसजीवन पिता देवता प्रसाद सेन

67

9.

0.016 केदार श्यामबिहारी पिता मुरारी लाल सोनी

68

10.

0.005

0.024

69

11.

मु.पार्वती देवी पति महेश सोनी मेवा सोनी सन्तोष पिता महेश सोनी मु.पार्वती देवी पति महेश सोनी मेवा सोनी सन्तोष पिता महेश सोनी 12.

0.070

72/1

मु. शशी वेवा शोभनाथ पंकज कुमार पिता शोभनाथ

13.

72/2

0.040

जगदीश प्रसाद रामप्रसाद मिथिला प्रसाद, हेमराज

14.

74/

0.085 श्रीभान अनिल अमित रंगनाथ पिता राममिलन 1/2 रामेश्वर पिता वंशपति 1/4 रामलाल पिता झल्लू नाई 1/4

75

15.

0.018 मु.रामकली वेवा मिठुआ 1/3 मिल्ला जमुना पिता अडवंगा 1/3 लगड़ा सुग्रीव पिता छ‌द्दारी मु. वेवा फूलकुमारी पति बृजमोहन गोविन्द दद्दे पिता बृजमोहन 1/3.

16.

169

0.002.

सुखसागर पिता गुलाबराम

17.

170

0.075/ राजराखन सुग्गेलाल पिता रामेश्वर

0.032

171

18.

सुखसागर पिता गुलाबराम

0.040

19.

268,

सुखसागर पिता गुलाबराम

269

20.

0.070, सुखसागर पिता गुलाबराम

262

0.050

21.

सुखसागर पिता गुलाबराम

196

0.010

22.

सुखसागर पिता गुलाबराम

23.

197/2

0:060 सुखसागर पिता गुलाबराम

24.

198

0.045 सुखसागर पिता गुलाबराम

263

0.030

25.

सुखसागर पिता गुलाबराम मु. रामरती वेवा गुलाबराम

0.002

26.

270/

गंगा प्रसाद कीर्तन प्रसाद पवन कुमार पिता चन्द्रिका प्रसाद

1991.

27.

0.036/

रामसागर तनय गुलाब राम शुक्ला

28.

0.010

195/

रामसागर तनय गुलाब राम शुक्ला

201

29.

0.028 रामसागर पिता गुलाब राम शुक्ला

30.

202

0.008 रामसागर पिता गुलाब राम शुक्ला

31.

227

0.057 रामसागर पिता गुलाब राम शुक्ला

32.

229.

0.035/ रामसागर पिता गुलाब राम शुक्ला

33.

226/

0.015/ बद्री प्रसाद रमाकान्त श्रीकान्त देवेन्द्र प्रसाद पिता देवराज 1/3 त्रिभुवन प्रसाद राजेश्वर प्रसाद बाबूलाल दादूलाल सावित्री कुसुमकली पिता राममणि मु. चिंरजिया वेवा राममणि

34.

228/

0.070/ बद्री प्रसाद रमाकान्त श्रीकान्त देवेन्द्र प्रसाद पिता देवराज 1/3 त्रिभुवन प्रसाद राजेश्वर प्रसाद बाबूलाल दादूलाल सावित्री कुसुमकली पिता राममणि मु. चिंरजिया वेवा राममणि

35.

222

0.048/ उर्मिला पत्नी रामसजीवन

211-

36.

0.027/ मु. सोनउ वेवा रामप्रसाद

37 .

212.

0.085

रामबहोर पिता सत्यनारायण

37किता

Total

1.672 Ha

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है

बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 5 के निर्माण हेतु ।

3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है । 589 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

क्रमांक ५८/भू-अर्जन/2019 , चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

"

अनुसूची"

1- भूमि का वर्णनः-

सीधी

(क) जिला

बहरी

(ख) तहसील

खैरा

(ग) नगर/ग्राम

निजी रकवा 1.289 हे.

(घ) लगभग क्षेत्रफल

स.क्र.

खसरा नम्बर

भूमि स्वामी का नाम

अर्जित रकवा हेक्टेयर में

1

2

3

4

1.

0.001

315/

मु.रामरती देवी वेवा परमेश्वराम चन्द्रशेखर तरूण कुमार पिता परमेश्वर राम बसंतेराम पिता रामलाल गुजेश्वरी प्रसाद ताकेश्वर प्रसाद द्वारिका प्रसाद हर्ष लाल पिता जानकी राम मु. जानकी वेवा सियाशरण अज्ञान जागेश्वर प्रसाद रामेश्वर प्रसाद पिता ववनराम पा.मा हिन्छरजुआ वेवा ववनराम

2.

321

0.002

बैजनाथ पिता रामबहोर 1/2 भगवत प्रसाद मिथिला प्रसाद पिता रामराज लालमणि राम पिता दर्शनराम 1/2

3.

319.

लालमणि राम पिता दर्शन राम ब्रा.

0.072,

344

4.

0.044 बद्री प्रसाद रमाकान्त श्रीकान्त देवेन्द्र प्रसाद पिता देवराज 1/3 त्रिभुवन प्रसाद राजेश्वर प्रसाद बाबूलाल दादूलाल सावित्री कुसुमकली पिता राममणिमु. चिरंजिया वेवा राममणि 2/3

356

5.

0.0121 बद्री प्रसाद रमाकान्त श्रीकान्त देवेन्द्र प्रसाद पिता देवराज 1/3 त्रिभुवन प्रसाद राजेश्वर प्रसाद बाबूलाल दादूलाल सावित्री कुसुमकली पिता राममणिमु. चिरंजिया वेवा राममणि 2/3

6.

353

0.060 बद्री प्रसाद रमाकान्त श्रीकान्त देवेन्द्र प्रसाद पिता देवराज 1/3 त्रिभुवन प्रसाद राजेश्वर प्रसाद बाबूलाल दादूलाल सावित्री कुसुमकली पिता राममणिमु. चिरंजिया वेवा राममणि 2/3

7.

318/

0.0521 देवानंन्द तनय हीरामणि 2/3 छविराम पिता अवधराम 1/3 8.

371

0.054/ ललन सिंह अमर बहादुर सिंह शाहदूल सिंह पिता फत्ते लाल सिंह मु. पार्वती पति फत्ते लाल सिंह

9.

0.061

398

चन्द्रप्रताप सिंह अर्जुन सिंह रणबहादुर सिंह मुन्नी पिता मणिराज सिंह मु. नेवाजू देवी पत्नी मणिराज सिंह

406

10.

0.0100 चन्द्रप्रताप सिंह अर्जुन सिंह रणबहादुर सिंह मुन्नी पिता मणिराज सिंह मु. नेवाजू देवी पत्नी मणिराज सिंह

11.

0.042

405

चन्द्रप्रताप सिंह अर्जुन सिंह रणबहादुर सिंह मुन्नी पिता मणिराज सिंह मु. नेवाजू देवी पत्नी भणिराज सिंह

12.

0.040

408

चन्द्रप्रताप सिंह अर्जुन सिंह रणबहादुर सिंह मुन्नी पिता मणिराज सिंह मु. नेवाजू देवी पत्नी मणिराज सिंह

13.

0.050

394

चन्द्रप्रताप सिंह अर्जुन सिंह रणबहादुर सिंह मुन्नी पिता मणिराज सिंह मु. नेवाजू देवी पत्नी मणिराज सिंह

14.

397

0.001 रामजियावन सिद्धिनाथ रामसजीवन सुग्रीव प्रसाद पिता देवतादीन नाई 1/3 रामगोपाल रामगरीब रामचन्द्र पिता तिलंगा नाई 1/3 जमालुद्दीन 590

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

तनय फड़जान वक्स 1/3

15.

0.008

422/

सावितरजा हामिदरजा उजीरवक्स समीर वक्स लाल मो. पिता रहमत मु. सखिनिया वेवा रहमत वक्स उजीर वक्स अब्दुल वक्स छोटा वक्स नजीर वक्स नसीर वक्स पिता अकबर

484/2

0.025

16.

मो. मुस्ताक पिता निजामुद्दीन

511

17.

0.033

मो. मुस्ताक अली पिता नजाबुद्दीन

485

18.

0.010 मो. मुस्ताक अली पिता नजाबुद्दीन

486

19.

कुसुम कली पत्नी भैयालाल शकुन्तला पत्नी राजराखन शकुन्तला पत्नी आनन्द मिश्रा

488

0.074

20.

पारसनाथ दूधनाथ रंगनाथ पिता दीनबन्धु मु. मोतिया वेवा दीनबन्धु 495

21.

0.013 उमेश ललऊ पिता अवधलाल मु. वीणा वेवा बब्बू माली लल्लू राजा पिता रामाऔतार शिवबहोर पिता विन्द्रा मु. पतिया वेवा बिन्द्रा छेदी मथुरा पिता छोटकैला उमेश कुमार पिता अवध प्रसाद मु. रजनी वेवा राजेश कुमार कु. रंजना कु. वंदना पुत्री राजेश कुमार संरक्षिका माता मु. रजनी वेवा राजेश कुमार

0.046

22.

492

उमेश ललऊ पिता अवधलाल मु. वीणा वेवा बब्बू माली लल्लू राजा पिता रामाऔतार शिवबहोर पिता विन्द्रा मु. पतिया वेवा बिन्द्रा छेदी मथुरा पिता छोटकैला उमेश कुमार पिता अवध प्रसाद मु. रजनी वेवा राजेश कुमार कु. रंजना कु. वंदना पुत्री राजेश कुमार संरक्षिका माता मु. रजनी वेवा राजेश कुमार

493

23.

0.123 भगवत निचकवा इन्द्रपतिया दद्दी पिता जागेश्वर छोटकैला पिता गप्पू 584

24.

0.008 विद्याकान्त देवेन्द्र प्रसाद पिता कैलाश राम मु. फूलमती वेवा कैलाश राम 25.

583

0.086

मोतीराम ददोल प्रसाद रामभुवन बृजबिहारी पिता शिवरतन राम रामकुमार कन्हैयालाल पिता सुदामा मु. चौरसिया वेवा सुदामा बैजनाथ पिता शिवधारी महेश सिद्धिमुनी चन्द्रिका रामायण पिता राजमणि सुरेश राजेश पिता संतकुमार

0.030

26.

585

देवानन्द पिता हीरामणि

27.

580/1

0.053

0.054

580/2

28.

बबन राम रामचन्द्र पिता रामरतनराम रामनेवाज राम बबनराम रामचन्द्र पिता रामरतन राम 1/2 बृजबिहारी कैलाश राम मोतीराम रामभुवन ददोल प्रसाद पिता शिवरतन राम मु. पार्वती वेवा शिवरतन राम 1/2 भरतलाल भीमसेन पिता रामनेवाज

410

29.

0.020/ कामता पिता सहाय नाई 1/2 धनरजुआ वेवा बैजनाथ सहदेव पिता बैजनाथ नाई 1/2

0.020

30.

413

कामता पिता सहाय नाई 1/2 धनरजुआ वेवा बैजनाथ सहदेव पिता बैजनाथ नाई 1/2

0.030

31.

414/

कामता पिता सहाय नाई 1/2 धनरजुआ वेवा बैजनाथ सहदेव पिता बैजनाथ नाई 1/2

0.020

415

32.

कामता पिता सहाय नाई 1/2 धनरजुआ वेवा बैजनाथ सहदेव पिता बैजनाथ नाई 1/2

0.020 .

33.

417/

कामता पिता सहाय नाई 1/2 धनरजुआ वेवा बैजनाथ सहदेव पिता बैजनाथ नाई 1/2

418/

34.

0.050 कामता पिता सहाय नाई 1/2 धनरजुआ वेवा बैजनाथ सहदेव पिता बैजनाथ नाई 1/2

34.किता

Total

1.289 Ha.

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 5 के निर्माण हेतु । 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है । 591

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2020

भाग 1 ]

क्रमांक 47 / भू-अर्जन/ 2020 , चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची"

1- भूमि कावर्णनः-

सीधी

(क) जिला

बहरी

(ख) तहसील

(ग) नगर/ग्राम

झुमरिया

निजी रकवा 1.323 हे .

(घ) लगभग क्षेत्रफल

स.क्र.

भूमि स्वामी का नाम

खसरा नम्बर

रकवा हेक्टेयर में

2

3

1

4

1

127/1

यशवंत सिंह पिता कालिका सिंह

0.120

2

127/2

बसन्तराज सिंह पिता कालिका सिंह

3

0.056.

118.

बसन्तराज सिंह पिता कालिका सिंह गहरवार

4

0.050 /

119/3/

यशवंत सिंह पिता कालिका सिंह

5

120/

0.025.

यशवंत सिंह पिता कालिका सिंह

6

199

0.025 .

अवधराज सिंह पिता गुलाब सिंह गहरवार

256-

7

0.170 समशेर बहादुर सिंह पिता बीर बहादुर सिंह गहरवार मु.सुधा सिंह वेवा राजेन्द्र प्रताप सिंह प्रदीप सिंह पिता राजेन्द्र प्रताप सिंह गहरवार 0.240

8

276/2

गुलाब सिंह पिता केमलीराम ब्रा.

9

28/1/

0.020 / गुलाब सिंह पिता केमलीराम ब्रा.

276/3/ 0.150/

10

ब्रा. चन्द्रप्रताप अंजनी कुमार पिता ज्ञानपतिराम सिरमनिया वेवा ज्ञानपति राम 0.016/

198/2/2/

11

बाबूलाल सिंह पिता गुलाब सिंह गहरवार

12

27/7

0.110/ राजेन्द्र प्रसाद पिता बृहस्पतिराम

13

117/

0.052/ दलवीर सभाजीत प्रभाकर बृजनायक उर्मिला विनोद पिता लाल बिहारी 14

23

0.030 दलवीर सभाजीत प्रभाकर बृजनायक उर्मिला विनोद पिता लाल बिहारी 14/2

15

0.090.

दशरथ सिंह दत्तक पुत्र श्रीपाल सिंह चौहान

16

12/

0.010

दशरथ सिंह दत्तक पुत्र श्रीपाल सिंह चौहान

17

119/2

0.035/ पुष्पराज सिंह प्रमोद सिंह पिता विष्णुप्रताप सिंह मु. चम्पा देवी वेवा विष्णुप्रताप 1/4 जैवेन्द्र सिंह दानबहादुर सिंह पिता जगत बहादुर सिंह 1/2 सुखराजू वेवा जगत बहादुर सिंह 1/4

18

0.014/

225/

पुष्पराज सिंह प्रमोद सिंह पिता विष्णुप्रताप सिंह मु . चम्पा देवी वेवा विष्णुप्रताप 1/4 जैवेन्द्र सिंह दानबहादुर सिंह पिता जगत बहादुर सिंह 1/2सुखराजू वेवा जगत बहादुर सिंह 1/4

226

19

0.060 पुष्पराज सिंह प्रमोद सिंह पिता विष्णुप्रताप सिंह मु. चम्पा देवी वेवा विष्णुप्रताप 1/4 जैवेन्द्र सिंह दानबहादुर सिंह पिता जगत बहादुर सिंह 1/2 सुखराजू वेवा जगत बहादुर सिंह 1/4

230/

20

0.020€ पुष्पराज सिंह प्रमोद सिंह पिता विष्णुप्रताप सिंह मु. चम्पा देवी वेवा

विष्णुप्रताप 1/4 जैवेन्द्र सिंह दानबहादुर सिंह पिता जगत बहादुर सिंह 1/2 सुखराजू वेवा जगत बहादुर सिंह 1/4

21

119/ 1/

0.020/ पुष्पराज सिंह पिता अवधराज सिंह गहरवार

22

10/

0.010/ रामलला पिता रामजी राम ब्रा.

योग 22किता

1.323 Ha./

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बहरी मुख्य नहर निर्माण हेतु

3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है । 592

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

क्रमांक 49 /भू-अर्जन / 2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची"

1- भूमि का वर्णनः-

सीधी

(क) जिला

बहरी

(ख) तहसील

पटेहरा कोठार

(ग) नगर/ग्राम

निजी रकवा 2.673 हे/

(घ) लगभग क्षेत्रफल

स.क्र.

खसरा नम्बर

भूमि स्वामी का नाम

अर्जित रकवा हेक्टेयर में

1

2

3

4

1.

4/1

0.030 / हनुमान सिंह पिता राजपति सिंह चौहान

4/2

2.

0.036, हनुमान सिंह पिता राजपति सिंह चौहान

3.

3/

0.034, महेश पिता बली गडेरी

4.

13/

0.158 विष्णु बहादुर सिंह पिता निरपति सिंह

5.

12/1 /

0.010 विष्णु बहादुर सिंह पिता निरपति सिं

6

12/2

0.070

प्रदीप सिंह पिता बलभद्र सिंह

17

7.

0.050

सुशीला सिंह पति प्रदीप सिंह चौहान 38/69 शिवनाथ सुखमन्ती पिता मूड़ी दशरथ पिता वंशधारी छन्गा पिता बुद्धी सम्पति पिता भागीरथी सुकाली पिता पन्ची मु. मुनिया वेवा तेजइ महावीर श्यामलाल लालमनि पिता तेजइ कल्लू कशिया मुन्नी पुत्री तेजई नारायण पिता मुन्ना कोरी 31/69

19/1/

8.

0.010

जलसेन पिता इन्द्रपाल सिंह चौहान

9.

21/3

0.025/ जलसेन पिता इन्द्रपाल सिंह चौहान

10.

20/1/

0.040

जलसेन पिता इन्द्रपाल सिंह चौहान

11.

20/2

0.020 राजेन्द्र बहादुर सिंह पिता इन्द्रपाल सिंह

12.

19/2

0.050 राजेन्द्र बहादुर सिंह पिता इन्द्रपाल सिंह

22/1

13.

0.010- धनंजय सिंह पिता बलभद्र सिंह

14.

0.025.

सचिन सिंह पिता बलभद्र सिंह

15.

21/1

0.040/ राजराखन सिंह माखन सिंह जलसेन सिंह राजेन्द्र बहादुर सिंह पिता इन्द्रपाल सिंह

16.

0.025

21/2/

राजराखन सिंह पिता बलभद्र सिंह

17.

0.002

95/

अवधराज सिंह पुष्पराज सिंह भागीरथ सिंह आनन्द बहादुर सिंह कुटिया पिता त्रिवेणी सिंह

96

18.

0.080/ अवधराज सिंह पुष्पराज सिंह भागीरथ सिंह आनन्द बहादुर सिंह कुटिया पिता त्रिवेणी सिंह

19.

0.070.

97/

अवधराज सिंह पुष्पराज सिंह भागीरथ सिंह आनन्द बहादुर सिंह कुटिया पिता त्रिवेणी सिंह

141

20.

0.130 अवधराज सिंह पुष्पराज सिंह भागीरथ सिंह आनन्द बहादुर सिंह कुटिया पिता त्रिवेणी सिंह

491

21.

0.040 अवधराज सिंह पुष्पराज सिंह भगीरथ सिंह आनन्द बहादुर सिंह कुटिया पिता त्रिवेणी सिंह

22.

102

0.008 रजबन्त सिंह राजबहोरन सिंह रामपाल सिंह पिता बालके सिंह मु.. अमरावती वेवा बालके सिंह

Do 10 भाग 1 ]

23.

110/ 24.

109 25.

113,

1.14 26.

27 .

121 28.

122 29.

123/1 30.

123/2 31.

140.

137. 32.

33.

136 34.

135

134. 35.

36.

191 37.

203/ 38.

445

469/3 39 .

40.

446/1

462/1 41.

465/1 42.

469/2 43.

464/1/ 44.

472 45.

469/1 46.

471 47 .

48 .

470/1 49.

474/1-

494 50.

51.

489/1.

485. 52.

53.

512, 54.

513/

529 55.

528/ 56.

56किता Total

593 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

0.170/ रजबन्त सिंह राजबहोरन सिंह रामपाल सिंह पिता बालके सिंह मु. अमरावती वेवा बालके सिंह

0.060/ रजबन्त सिंह राजबहोरन सिंह रामपाल सिंह पिता बालके सिंह मु. अमरावती वेवा बालके सिंह

0.020 रजबन्त सिंह राजबहोरन सिंह रामपाल सिंह पिता बालके सिंह मु. अमरावती वेवा बालके सिंह

0.020 रजबन्त सिंह राजबहोरन सिंह रामपाल सिंह पिता बालके सिंह मु. अमरावती वेवा बालके सिंह

रजबन्त सिंह राजबहोरन सिंह रामपाल सिंह पिता बालके सिंह 0.090/

रजबन्त सिंह राजबहोरन सिंह रामपाल सिंह पिता बालके सिंह 0.005,

0.020

रजबन्त सिंह राजबहोरन सिंह रामपाल सिंह पिता बालके सिंह 0.170.

श्रीमती रामरती पति रामकुमार 5/6 श्रीमती रजवन्ती पति लालमणि 1/5 0.008 . दलवीर सिंह पिता लालबिहारी सिंह ना.ब.सं. पिता लालजी बिहारी चौहान 0.080

दलवीर सिंह पिता लालबिहारी सिंह ना.ब.सं. पिता लालजी बिहारी चौहान 0.010

हीरालाल सिंह पिता राजीव लोचन सिंह परिहार

0.036 .

हीरालाल सिंह पिता राजीव लोचन सिंह परिहार

0.024. रघुराज सिंह पिता राजीव लोचन सिंह परिहार

0.096 मु. विमलेश कुमारी वेवा शत्रुधन सिंह जीवेन्द्र कुमार सिंह जैवेन्द्र कुमार सिंह पिता शत्रुधन सिंह भारत सिंह तुलसी कुमारी पिता इन्द्राज सिंह मु. सुशीला वेवा इन्द्राज सिंह

0.030 मु. विमलेश कुमारी वेवा शत्रुधन सिंह जीवेन्द्र कुमार सिंह जैवेन्द्र कुमार सिंह पिता शत्रुधन सिंह भारत सिंह तुलसी कुमारी पिता इन्द्राज सिंह मु. सुशीला वेवा इन्द्राज सिंह

0.095

मु. छोटी वेवा छठिलाल सूर्यभान सूर्यदीन रामदीन हीरा पिता छठिलाल कोरी 0.002 मु. छोटी वेवा छठिलाल सूर्यभान सूर्यदीन रामदीन हीरा पिता छठिलाल कोरी 0.010

हृदयलाल पिता शिवपतिया हृदयलाल समुद्री मनगिरिया पिता शिवपतिया कोरी 0.045

सुखलाल पिता चैता कोरी

0.010 सुखलाल पिता चैता कोरी

0.020. सुखलाल पिता चैता कोरी

0.064 अनन्दे पिता सखई कोरी

0.020

अनन्दे पिता सखई कोरी

0.065

अनन्दे पिता सखई कोरी

0.018 शोभई महावीर पिता रजई कोरी

0.025

शिवानन्दन पिता सखई कोरी

0.040- गिरीश कुमार सिंह पिता राघव प्रताप सिंह चौहान

0.002 गिरीश कुमार सिंह पिता राघव प्रताप सिंह चौहान

0.080

गिरीश कुमार सिंह पिता राघव प्रताप सिंह चौहान

0.060 गिरीश कुमार सिंह पिता राघव प्रताप सिंह चौहान

0.105 गिरीश कुमार सिंह पिता राघव प्रताप सिंह चौहान

0.070/ जगबन्दन सिंह पिता राघव प्रताप सिंह चौहान

0.010

जंगबन्दन सिंह पिता राघव प्रताप सिंह चौहान

0.130

जगबन्दन सिंह पिता राघव प्रताप सिंह चौहान

2.673 Ha.

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर के निर्माण हेतु । 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रवीन्द्रकुमार चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

594

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2020

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 25 जनवरी 2020 क्र. 1854- भू-अर्जन-2020

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समा धान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में उचावदा परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आव श्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्र योजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1 )

उचावदा सिंचाई परियोजना

तहसील - जीरापुर

विवरण

क्र

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है. मे) निजी भूमि उत्चावदा सिंचाई परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

0.597 1

ग्राम उचावदा की भूमि

0.597

योग

अनुसूची (2)

क्र

खसरा क्रमांक

कृषक का नाम मय पिता/ पति का नाम एवं

भूमि का कुल रकबा

जाति

अर्जित की जाने वाली भूमिका रकबा

4

5

3

2

1

0.597

3.149

124

1 हीरालाल, देवीलाल, पिता किशनलाल जाति सौंध्या पता नि. ग्राम

0.597

3.149

कुल योग

नोट : - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरिक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा

सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

595

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

भाग 1 ]

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 12 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 11-15/ 2016/तीस- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्र. एफ 11-15/16/तीस, दिनांक 24/05/2016 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था। !

2/ शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा निम्नालिखित प्राचीन स्मारकों को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :-

क्र. राज्य जिला तहसील स्थल

स्मारक का नाम

1

2

3

4

5

6 1 म.प्र. सतना मझगवां सरभंगा

स्थल मंदिरों

यज्ञवेदी प्राचीन अवशेष 2 म.प्र. सतना मझगवां सरभंगा शैलोत्कीर्ण गणेश प्रतिमा व ब्रम्हकुण्ड के समीप के मंदिर व छत्री 3 म.प्र. सतना

सरभंगा

मझगवां

क्षेत्रफल

स्वामित्व

राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है

धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं 7

8

9

10 51/1

नहीं के के

म.प्र. शासन, वन विभाग

18.736 में से 300x300 मी. क्षेत्र

:

45

0.198

नहीं

म.प्र. शासन, वन विभाग

46

0.129

नहीं

म.प्र. शासन, रास्ता

47

नहीं

म.प्र. शासन, पहाड़

18.896 में से मीटर क्षेत्र

29

0.352

नहीं

म.प्र. शासन, वन विभाग

महावीर पहाड़ी का

हनुमान मंदिर

30

0.858 म.प्र . शासन, नहीं वन विभाग [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2020

596

4 म.प्र. सतना

42

0.979 में से श्रीराम

हॉ सरभंगा वृद्धाश्रम के पीछे का

मझगवां

प्राचीन शिवमंदिर

जानकी

भगवान पुजारी श्री महन्त

रामशिरोमणी दास चेला लक्ष्मणदास प्रबंधक कलेक्टर

सतना म.प्र .

5

47

नहीं सरभंगा

सतना मझगवां

म.प्र. शासन, पहाड़

18.896 में से 50x50मी. क्षेत्र

शैलोत्कीर्ण चमुण्ड

सांवर पहाड़ी (खदान

क्षेत्र में स्थित)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पदमरेखा ढोले , अवर सचिव.

597 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2020

कुर्सीऐरिया

1

शिवपुरी,दिनांक11फरवरी2020

9

परिसंपत्तियोंकाब्यौरा

प्रकार

चवूतरापक्का

कुआपक्का

मकानकीकुर्सीपक्की

7

कृषककानामपिता/पतिकानामनिवासस्थान

महेशप्रसादओमप्रकाशपुत्रगणप्रेमनारायणउर्मिला

सूर्यकांतचन्द्रकांतपुत्रगणकैलाशप्रसादरचनारेखा

सुरेशकुमारब्रजेशकुमारअनीलकुमारनावा.पुत्रगण देवकीनन्दनसुनीतारस्मीगीतादेवीपुत्रीया देवकीनंदननावा.सरमातागोदावाईमु.गोदावाई अनिलहर्षबर्धनहरिरामपुत्रगणकेदारनाथमुन्नी

पुत्रियाकैलाशप्रसादमु.मायावेवाकैलाशप्रसादहि० 1/2मायावेवारामेश्वरद्वारकप्रसाद अम्बिकाप्रसादबेनीप्रसादराजेन्द्रप्रसादपुत्रगण रामेश्वर1/2

गीतापुत्रीकेदारनाथजातिब्रा.1/2

वेवादेवकीनंदनहि.1/4केशरदेवीवेवाकेदारनाथ

पुत्रीप्रेमनारायणहि.1/4संजीवकुमारराजीवकुमार

6

0.09-

0.35

0.15

अर्जनका क्षेत्रफल हेक्टेयरमें

0.45

5 0.42

0.19

कुलक्षेत्र(हे.)

4

कार्यालय,कलेक्टर,जिलाशिवपुरी,मध्यप्रदेशएवंपदेनउपसचिव,मध्यप्रदेशशासन,राजस्वविभाग

असिचित

सिचित

भूमिका प्रकार

3

स्वामित्व काप्रकार

भू-स्वामी

152भू-स्वामी

2 156

155

सर्वेक्षण संख्या

1

2

1

जहांसरकारकोऐसाप्रतीतहोताहैकिलोकप्रयोजनार्थकिशनपुराग्राम.पिछोरतालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक(यथालागू)शिवपुरीजिलामेंकुल.4.25 हेक्टेयरभूमिअपेक्षितहै,अर्थात,।

collects

इसलिएघोषणाकीजातीहैकिउपर्युक्तपरियोजनाकेलिएअर्जनकेअधीनएकभू-खंडहै,जो4.25हेक्टेयरहैजोग्रामकिशनपुरातालुक/उपखंड /तहसील/ब्लॉक(यथालागू)पिछोरजिलाशिवपुरीमेंहै,जिसकाविस्तृतब्यौरानिम्नलिखितहै:

सं29 598

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

पक्काकमरा चवूतरापक्का

कुआपक्का

देवकीनन्दनसुनीतारस्मीगीतादेवीपुत्रीया

देवकीनंदननावा.सरमातागोदावाईमु.गोदावाई

महेशप्रसादओमप्रकाशपुत्रगणप्रेमनारायणउर्मिला

सुरेशकुमारब्रजेशकुमारअनीलकुमारनावा.पुत्रगण

रामशरनसतीषकुमारविनोदकुमारदीपककुमार पुत्रगणमथुराप्रसादहि.6/16गौरवसौरभपुत्र राकेशरानीपुत्रीराकेशमु.नारायणीवेवाराकेश 1/16राखीरश्मिपुत्रीमिटटनलालनु.नंदिनीवेवा मिटटनलाल1/16

पुत्रीप्रेमनारायणहि.1/4संजीवकुमारराजीवकुमार

वेवादेवकीनंदनहि.1/4सीतारामहरीशंकर

0.02 0.02

0.06 0.07 0.03

0.11

0.19

0.16

0.22

0.16 0.14

0.13

0.15 0.02

0.18

0.19

सिचित

भू-स्वामी

124

134

127 157 136

135

133 137

3

कुआकच्चा

कुआकच्चा

दीपककुमारपुत्रगणमथुराप्रसाद5/8पुष्पापाठक

विमलावाईरामदेवीमीरावाईलज्यावईपुत्रीनाथूराम

सीतारामहरीशंकररामशरनशतीषकुमार

रामरतनओमप्रकाशरामवावूचतुर्जभुजपुत्रनाथूराम

श्रीमतीपुष्पापत्निनन्दकिशोरपाटक65/71 प्रागीलालपुत्ररामचरनजातिब्रा.6/7

मुल्लापुत्रसुन्ना

जातिब्रा,

रज्जूमनोजसलकूपुत्रगणधनुआरामवतीमुन्नी गीतापुत्रधनुआजातिसहरिया1/3भरतूपुत्र गनपाजातिसहरिया1/3रजकूवेवापुन्ना रामसिंहवारेलालबारेलालफूलसिंहपुत्रगणपुन्ना झुन्नूफूलापुत्रीगणपुन्नाजातिसहरिया1/3 पत्निनन्दकिशोरजातिब्राहाम्ण1/8राजीरश्मी पुत्रीमिटटनलालमु.नन्दनीवेवामिटटनलालहि. 1/8गौरवसौरभपुत्रराकेशरानीपुत्रीराकेशमु. नारायणीवेवाराकेशजातिब्रा.1/3

मु.नर्मदावाईवेवानाथूरामकमलावाईशैलावाई

0.02-

0.41 0.33

0.14

0.20 0.05

0.02

0.02-

0.12-

0.01-

0.12

0.20-

1.31

0.65

0.71

0.52

0.24

0.4 0.71

0.19 0.52

0.35

0.23

0.16

सिचित

सिचित

सिचित

असिचित

सिचित

भू-स्वामी

भू-स्वामी

19भू-स्वामी

129

166

173

123

125

120

119

128/भू-स्वामी

117

121

116भू-स्वामी

7

6

00 4

5 599

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

भाग 1.]

पी.अनुग्रह,कलेक्टर.एवंपदेनउपसचिव.

धनुआपुत्रजालमजातिसेहर

मानसिंहपुत्रकिशनलालजातिआदिवासी

रामकिशनसुशीलजितेन्द्रगोपीपुत्रबुध्दामु. कलियावेवाबुध्दाजातिआदि.

किशोरीपुत्रलघुआजातिआदिवासो

रवीकान्तपुत्रपागीलालश्यामवाईवेवाप्रगीलाल ममताशशिपुत्रप्रागीलालजातिब्रा

करनपुत्रवंशीजातिआदिवासी

चैनापुत्रमोहनाजातिआदिवासी

पूरनपुत्रवंशीप्रीतिबंसतीपुत्रीगणबंशीमु.बुदिया बेवाबंशीजातिसहरिया

-सीतारामपुत्रदुर्जनजातिआदिवसी

4.25

0.32-

0.14

0.2

0.01

0.37

0.01

0.06-

0.18

0.07,

0.50-

0.65

0.40

0.65

0.40

1.32 0.40

1.83

0.40

रकवा

सिचित

सिचित

सिचित

असिचित

असिचित

सिचित

सिचित

सिचित

सिचित

भू-स्वामी

भू-स्वामी

भू-स्वामी

भू-स्वामी

भू-स्वामी

भू-स्वामी

भू-स्वामी

भू-स्वामी

भू-स्वामी

कुलकिता32

9/5

9/4 9/6

6/2

6/1

9/7

159

21

7/1-

17

16

14 15

स्थान दिनांक

जिलाभूमिअर्जनअधिकारीएवअनुविभागीयअधिकारी(राजस्व),पिछोरकेकार्यालयमेंकिसीभीकार्यदिवसकोभूमियोजनाकानिरीक्षणकियाजासकताहै।

11 12 13

9

उक्तभूमिकेयाउक्तभूमिकेकिसीभीभागमेंपड़ेकोयला,लौहापत्थर,स्लेटयाअन्यखनिजोंकीखानेहै,खानऔरऔरखनिजकेऐसेभागों,मेंजिन्हेंउस प्रयोजनजिसकेलिएभूमिअर्जितकीजारहीहै,कीपरियोजनाकेनिर्माणचरणकेदौरानखोदेजानेयाहटायेयाउपयोगकिएजानेकीअपेक्षाहै,कोछोड़करआवश्यकनहीं है।

यहघोषणाहितबद्धव्यक्तियोंकेआक्षेपोंकोसुननेऔरभूमिअर्जन,पुनर्वासनएवंपुनर्व्यवस्थापनमेंउचितप्रतिकरएवंपारदर्शिताअधिकारअधिनियम,2013(2013 का30)कीधारा15मेंयथाउपबंधितसम्यकजांचकरनेकेपश्चातकीगयीहै।भूमिअर्जनकेकारणपुनर्व्यवस्थापनकेलिएसंभावितकुटुम्बकीसंख्यानिशून्यहै।

.10 600

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 6 जनवरी 2020

क्र. 128- भू-अर्जन.- 20-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित, प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

भूमि अर्जन , अधिनियम 2013 की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं.

(6) (1) (2)

(3)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (4)

(5)

11.21

भैसनवाही प.ह.नं. -99.

सिवनी तहसील/लखनादौन रा.नि.मं. /लखनादौन.

कार्यपालन यंत्री , जल. संसाधन विभाग संभाग क्रमांक -1 सिवनी जिला सिवनी.

अंतर्गत बांध , डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु. भैसनवाही जलाशय परियोजना के ( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सिवनी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे .

क्र. 129- भू-अर्जन.- 20- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथबा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 601

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

भाग 1 ]

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम/ प.ह.न. / ब. नं.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे . में )

(6)

(4)

(5)

(1) (2)

(3)

11.58

प.ह.नं. -100. जामुनपानी

रा.नि.मं./लखनादौन. सिवनी तहसील/लखनादौन

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक -1 सिवनी जिला सिवनी.

अंतर्गत बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु. भैसनवाही जलाशय परियोजना के (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे .

क्र. 130- भू- अर्जन.- 20-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/ रा.नि.मं.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे . में )

(6)

(4)

भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी (5)

ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं. (3)

(1) (2).

0.40

पायली प.ह.नं. - 109.

सिवनी तहसील/लखनादौन रा.नि.मं./लखनादौन.

भैसनवाही जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी लखनादौन , जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

602

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे .

क्र. 131 - भू- अर्जन. - 20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं. (3)

(2)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (4)

(1)

23.90

गुदर्श प.ह.नं. -99.

सिवनी तहसील/लखनादौन रा.नि.मं. /लखनादौन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी.

भैसनवाही जलाशय परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी लखनादौन , जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सिवनी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 132 - भू-अर्जन.- 20- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 603 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम/ प.ह.न. / ब. नं.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे . में )

(5)

(2)

(4)

(6) (1)

(3)

4.83

बाम्हनवाड़ा प.ह.नं. - 110.

सिवनी तहसील- लखनादौन रा.नि.मं. -लखनादौन.

भैसनवाही जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी.

( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी लखनादौन , जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे .

क्र. 133- भू-अर्जन.- 20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होगें:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

भूमि अर्जन , अधिनियम 2013 की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे . में)

(6) (2)

(4)

(5)

(1)

17.53

(3) सालीवाड़ा प.ह.नं. -109

सिवनी तहसील- लखनादौन रा.नि.मं. -लखनादौन

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक -1 सिवनी जिला सिवनी.

भैसनवाही जलाशय परियोजना के अंतर्गत बांध, डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , एवं भू- अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) 604

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे.

सिवनी , दिनांक 27 जनवरी 2020

क्र. 628- भू-अर्जन. - 2020.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होगें:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील/ रा.नि.मं.

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं. (3)

(6)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (4) 15.82

मुन्डरई

(1) (2) सिवनी तहसील-छपारा रा.नि.मं. - चमारी खुर्द. प.ह.नं. - 12.

मटामा ( मुँडरई ) जलाशय के बांध निर्माण व डूब क्षेत्र हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक -1 सिवनी जिला सिवनी.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी लखनादौन , जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग छपारा, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे .

पड़ने की संभावना क्र. 629 - भू- अर्जन. - 2020.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता

11 की उपधारा है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 605 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2020

( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

4.80

विजना

प.ह.नं.- 106.

सिवनी तहसील-लखनादौन रा.नि.मं.-लखनादौन .

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी.

मटामा ( मुँडरई ) जलाशय के पिक- अप वियर बंड, डूब क्षेत्र व बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 630- भू- अर्जन.- 2020.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(1)

ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं. (3)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (4)

(5)

0.45

गनेशगंज प.ह.नं. - 105.

सिवनी तहसील-लखनादौन रा.नि.मं. -लखनादौन .

(6) मटामा ( मुंडरई ) जलाशय की गुंगवारा मायनर नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक -1 सिवनी जिला सिवनी.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

606

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी लखनादौन , जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 631 - भू-अर्जन. - 2020.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में)

ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं.

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

2.99

गुंगवारा प.ह.नं.- 103.

सिवनी तहसील-लखनादौन रा.नि.मं.-लखनादौन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी.

मटामा ( मुँडरई ) जलाशय की बांयी तट मुख्य नहर एवं गुंगवारा माइनर नहर निर्माण हेतु. (6) (2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 632- भू-अर्जन. - 2020 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा 607 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

भूमि अर्जन , अधिनियम 2013

ग्राम/

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं. प.ह.न. /

की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी

ब. नं.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

7.58

मटामा ( मुंडरई) जलाशय के डूब क्षेत्र.

सुखारैयत प.ह.नं. - 12

सिवनी तहसील-छपारा रा.नि.मं. - चमारी खुर्द

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक -1 सिवनी जिला सिवनी .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन , जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग छपारा , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा -15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 27 जनवरी 2020

क्र. 0001 - अ -82-2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा. या कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलियम सृजित नहीं करेगा. राज्य इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के [भाग 1 608

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी. शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत खुली नहर निर्माण हेतु धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का संलग्न किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत

सर्वे नं.

रकबा (हे. में)

(6)

(7)

(5)

(3) (4)

(1) (2)

0.400

अशोकनगर चन्देरी

चकखानपुर 3/1

3/2

0.619

चन्देरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना नहर खुली निर्माण कार्य.

0.030

6

परियोजना प्रबंधक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौर शिवपुरी.

12

0.176

15

0.223

1.448

योग

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी जिला अशोकनगर ( म. प्र. ) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 0002 - अ- 82 - भू- अर्जन- 2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करेगा. अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलियम सृजित नहीं करेगा. राज्य इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत खुली नहर निर्माण हेतु धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का संलग्न किया जा रहा है:-

अनुसूची

एप्रोच चैनल पंप हाउस

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत

(6)

(7)

रकबा (हे. में) (5)

सर्वे नं. (4)

(2)

(3)

(1)

0.116

32

अशोकनगर चन्देरी खानपुर

0.250

10

चन्देरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना खुली नहर निर्माण कार्य.

0.182

11

परियोजना प्रबंधक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौर शिवपुरी.

0.175

12

0.203

13

0.225

14

15

0.096

16/2

0.294

0.268

17

18

0.010

0.107

3/2/1 609 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

(5)

(6)

(7) (3) (4)

(2)

(1)

3/2/2

0.107

3/2/3

0.107

3/2/4

0.107

0.071

3/3/1

3/3/2

0.071

0.071

71/2

0.154

0.039

71/3/1

0.039

71/3/2

71/3/3

0.039

0.039

71/3/4

72/1

0.464

72/2/1

0.116

72/2/2

0.116

72/2/3

0.116

0.117

72/2/4

0.007

112/1

73/1

0.159

73/2

0.160

73/3

0.160

0.160

73/4

109

1.264

176/2

0.755

315/1

0.491

0.491

315/मिन-2

311

0.697

312/2

1.577

313

0.474

303

0.068

0.010

310

10.172

योग ..

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी जिला अशोकनगर (म . प्र. ) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 0003- अ- 82 - भू-अर्जन वर्ष 2019-20 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन कि तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा. या कोई संव्यवहार नहीं करेगा. अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलियम सृजित नहीं करेगा. राज्य इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2020

610

को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी. शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत खुली नहर निर्माण हेतु धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का संलग्न किया जा रहा है:-

अनुसूची

एप्रोच चैनल पंप हाउस

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत

सर्वे नं.

रकबा (हे. में )

(7)

(6)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

4

0.501

अशोकनगर चन्देरी कुंअरपुर

0.188

10/1

चन्देरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना खुली नहर निर्माण कार्य.

10/2

0.188

परियोजना प्रबंधक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौर शिवपुरी.

0.073

11

12

0.136

0.045

13

0.084

30

0.069

38

0.070

39

0.087

40

0.080

41

0.195

29

0.156

26

0.062

50/1,

0.063

50/2

60

0.094

0.038

61

0.069

62

0.095

63

0.005

68

0.139

67

0.126

73

0.100

74

0.022

78/1

78/2

0.022

78/3

0.022

78/4

0.022

0.021

78/5

0.450

81

0.020

92/1

0.030

92/2 611

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

भाग 1 ]

(6)

(2)

(7) (1)

(3) (4)

(5)

94/1

0.075

144

0.092

0.003

145/1

145/2

0.002

146/1

0.034

146/2

0.033

147/1

0.024

0.024

147/2

0.023

147/3

149

0.016

150

0.104

151

0.078

152

0.038

153/1

0.004

153/2

0.002

153/3

0.002

154

0.091

155

0.052

0.005

187/1

187/2

0.005

0.020

188

189

0.036

196

0.043

0.008

194

0.054

190

191/1

0.031

0.063

191/2

0.005

192

193

0.146

0.007

211/1

0.007

211/2

212

0.042

213

0.073

0.094

214

215

0.105

0.090

251

0.037

250/1 [भाग 1 612

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

(6)

(7)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.037

250/2

253

0.042

0.070

246

0.040

245

0.115

275

0.008

274

0.245

276

0.057

282

0.040

283/1

0.040

283/2

0.087

279

0.264

278

0.003

307/1

0.003

307/2

0.003

307/3

0.063

308

309

0.084

0.104

310/1

310/2

0.105

311

0.094

330

0.340

329

0.491

325

0.031

0.483

313

0.050

322

323

0.105

327

1.045

0.511

659

0.230

666

9.705

योग ..

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी जिला अशोकनगर ( म. प्र. ) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 0004- अ - 82 - वर्ष 2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन कि तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा. या कोई संव्यवहार नहीं करेगा. अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलियम सृजित नहीं करेगा. राज्य इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 613

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2020

भाग 1 ]

के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी . शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत खुली नहर निर्माण हेतु धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का संलग्न किया जा रहा है:-

अनुसूची

एप्रोच चैनल पंप हाउस

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत

सर्वे नं.

रकबा (हे. में)

(7)

(4)

(5)

(1) (2)

496

0.196

अशोकनगर चन्देरी

(3) मुरादपुर

0.455

494

चन्देरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना खुली नहर निर्माण कार्य.

493

0.083

(6) परियोजना प्रबंधक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौर शिवपुरी.

0.138

495

0.872

योग ..

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी जिला अशोकनगर ( म. प्र. ) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मंजू शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

614

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व

विभाग

डिण्डौरी , दिनांक 14 जनवरी 2020

क्र. भू-अर्जन-01 ( अ-82 ) 2018-19-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस खरगहना जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- बजाग

(ग) ग्राम- खरगहना जलाशय योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.430 हे. , प.ह.नं. 161 , रा.नि.मं. , गाडासरई.

खसरा नं.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित

रकबा (हे . में)

(2)

(1)

0.270

1015/1

856

योग .. 0.160 0.430

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खरगहना जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. कार्तिकेयन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 21 जनवरी 2020

क्र. 505- भू.अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील-लखनादौन

(ग) नगर/ग्राम- मलखेड़ा, प.ह.नं. 89, रा.नि.मं-लखनादौन (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-3.11 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित

खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

47/1

(2) 0.23 2.88

90/7

योग . 3.11

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- मुंडा जलाशय के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लखनादौन, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

615

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2020

भाग 1 ]

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 5 फरवरी 2020

पत्र क्र. 87 - भू- अर्जन-प्रकाशन- 2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रघुराज नगर

(ग) ग्राम-फुटौंधा

(घ) क्षेत्रफल-1.106 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा ( हे . में)

शासकीय भूमि नम्बर निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

0.012

443/592/1/क

0.094

451/1

0.002

452/1

452/2

0.016

481

0.029

0.022

487/1/क/1

0.236

487/1/ख

0.131

497/1/क/1

0.322

556/1

0.242

556/10/ 1/क

0.000 कुल योग 1.106

1.106

महायोग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवां शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 89 - भू- अर्जन प्रकाशन-2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराज नगर

(ग) ग्राम- पोइंधा कला

(घ) क्षेत्रफल-0.624 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

शासकीय भूमि (3) अर्जित रकबा (हे . में ) निजी भूमि (1) (2)

0.057

178/2

0.200

262/3

0.030

263

268/1/3

0.120

299/2/2

0.081

0.106

303/314/2

0.030

305/2

कुल योग 0.624 0.000 महायोग 0.624

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवां शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 91 - भू-अर्जन-प्रकाशन- 2019-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील- रघुराज नगर [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

616

(ग) ग्राम- निरंजनपुर

(घ) क्षेत्रफल-0.277 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा ( हे. में)

नम्बर

शासकीय भूमि

निजी भूमि

(3)

(1)

(2)

0.202

18/78

0.075

32

कुल योग .. 0.277

0.000 0.277

महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवां शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 93 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम- पटना खुर्द

(घ) क्षेत्रफल-2.291 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा ( हे. में)

निजी भूमि शासकीय भूमि

(3)

नम्बर (1)

(2)

0.077 171

0.057 173

0.211

183

0.110

184

185

0.138

201

0.269

0.130

203

0.283

209

0.005

210

(3)

(1)

(2)

0.049 211

0.288

244

0.019

246

247

0.242

0.019

252

253

0.394

कुल योग महायोग 2.108 0.183 2.291

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवां शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 95 - भू-अर्जन-प्रकाशन- 2019-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रघुराज नगर

(ग ) ग्राम-शाहा

(घ) क्षेत्रफल-0.126 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा ( हे. में )

नम्बर

शासकीय भूमि

निजी भूमि

(3)

(1)

(2)

0.126

376/1/1/क

0.000 कुल योग . 0.126 महायोग 0.126

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवां शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

617

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2020

भाग 1 ]

पत्र क्र. 97 - भू-अर्जन- प्रकाशन- 2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रघुराज नगर

(ग) ग्राम-पासी

(घ) क्षेत्रफल-0.393 हेक्टेयर .

खसरा

अर्जित रकबा ( हे . में)

नम्बर

शासकीय भूमि (3)

(1)

निजी भूमि (2)

18

0.017

40

0.019

41

0.149

0.025

199

0.029

202

0.016

331

365

0.050

366

0.010

425

0.076

429 0.002 कुल योग .. 0.391 0.002 महायोग 0.393

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवां शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 99 - भू-अर्जन-प्रकाशन- 2019-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराज नगर

(ग) ग्राम- भरजुना कला

(घ) क्षेत्रफल-0.481 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा ( हे . में)

निजी भूमि

(2)

शासकीय भूमि (3)

(1)

414/3

0.112

0.200

461/1/क

0.080

800/2

869/1/1

नम्बर 0.089 कुल योग .. 0.481 0.000 महायोग 0.481

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवां शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 101 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2019-20.-- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराज नगर

(ग) ग्राम- बराज

(घ) क्षेत्रफल-0.171 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा ( हे . में )

नम्बर

निजी भूमि शासकीय भूमि (3)

(1)

(2)

103

0.008

107

0.038

0.060

140

235

0.055 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

618

(2)

(3)

(1)

0.010

244 कुल योग 0.171 0.000 महायोग 0.171

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवां शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

पत्र क्र. 103 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रघुराज नगर

(ग) ग्राम- करसरा

(घ) क्षेत्रफल-0.196 हेक्टेयर .

खसरा

(1)

0.120

0.196

शासकीय भूमि (3) अर्जित रकबा ( हे. में) नम्बर निजी भूमि (2) 526 0.076 656 कुलयोग .. महायोग.. 0.196 0.000 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवां शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

पत्र क्र. 105- भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाताहै कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराज नगर

(ग ) ग्राम- खम्हरिया

(घ) क्षेत्रफल-0.186 हेक्टेयर.

खसरा

0.026

0.160

शासकीय भूमि (3) अर्जित रकबा (हे. में ) नम्बर निजी भूमि (1) (2) 362 366 कुल योग .. 0.186 महायोग 0.000 0.186

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवां शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

पत्र क्र. 107- भू-अर्जन- प्रकाशन- 2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील - रघुराज नगर

(ग) ग्राम-मझगवां

(घ ) क्षेत्रफल-0.213 हेक्टेयर .

खसरा

नम्बर

शासकीय भूमि

निजी भूमि

(2)

(1)

0.213

अर्जित रकबा (हे . में ) (3) 50/2 0.213

कुल योग . 0.213 0.000 महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवां शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है .

619

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2020

भाग 1 ]

पत्र क्र. 109 - भू- अर्जन- प्रकाशन -2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर , माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(2)

(4)

2.500 (1) सतना

लिलौरी

रघुराजनगर

(

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर (5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग, क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.) . स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 111 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 5.500

(3) बरा

(1) सतना

(2) बिरसिंहपुर

अनुसूची

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का अर्जन एवं उस पर संभाग, क्रमांक-3 देवलोंद,

(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बाँध जिला शहडोल ( म. प्र. ) . स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

620

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 12 फरवरी 2020 पत्र क्रमांक 60 - भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार कराई गई थी, कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि मे भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण नही होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 23.04.19 से 23.04.20 तक के लिये बढ़ाई जाती है, संभी संबंधित व्यक्त्तियो को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मे उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ ।

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिवा

रकवा हे.

खसरा नं.

7

6

5

4

1

3

2

0.010

59

रीवा

खैरा नं0 3

हनुमना

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा

0.038

बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु

62

0.010

102

0.018

64

0.011

58

65

0.006

0.014

63

0.012

218/2

0.062

223

0.040

91

0.084

92/1, 92/2, 92/3 , 92/4

0.108

93

96/1,96/ 2 0.036

0.053

202

0.024

97

0.048

201

0.053

208

0.089

218/1

0.020

304

303

0.035

0.080

309

0.052

440/1

440/2

442

0.021

0.05-4

441

0.190

435/1,

435/2,

435/3

0.052

312

313/1 /क

313/ 1ख 313/1 ग

0.056

313/1 /घ/1 313/1 / घ/ 2

313/1/

313/2

0.022

432/1 432/2

433

0.032

0.010

434 621

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2020

भाग 1 ]

0.024

खैरा नं0 3

रीवा

209/1

हनुमना

225

0.010

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा

बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु

0.082

272/1

272/2

272/3

0.037

294/1

294/2

0.018

295

296

0.051

0.008

719/1

719/2

719/3

719/4

1.592

कुलयोग

1. भूमि के नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

पत्र क्रमांक 61 - भू-अर्जन -2019

चूँकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार कराई गई थी, कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण नही होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत खसरा नं० 134 दिनांक 05.07.19 से 05.07.2020 एवं शेष खसरों का दिनांक 19.04.19 से 19.04.20 तक के लिये बढ़ाई जाती है, संभी संबंधित व्यक्तियो को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खानें (6) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मे उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

भूमिका वर्णन

धारा-12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

खसरा नं. रकवा हे.

7

6

4

5

3

2

1

0.128

रहना

134/1

रीवा हनुमना

बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग रीवा

0.022

134/2

0.064

250

0.016

135

0.017

136

0.032

138

0.016

140/2

0.070

246

0.030

247

0.030

239

0.026

233

0.026

224

0.027

221

0.024

218

0.008

219

0.536

कुल योग

1. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

[भाग 1 622

पत्र क्रमांक 62 - भू- अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार कराई गई थी, कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि मे भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण नही होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 19.04.19 से 19.04.20 तक के लिये बढ़ाई जाती है , संभी संबंधित व्यक्तियो को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मे उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ ।

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा-12की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

जिला तहसील

ग्राम

खसरा नं. रकवा हे.

2

3

1

4

5

6

7

187

0.323

रीवा

चन्देह

हनुमना

194

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा

0.010

बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु

184

0.045

129

0.024

130

0.024

199

0,007

200

0.129

201

0.049

202

0.036

203

0.048

0.396

204

299

0.004

320

0.071

300

0.094

319

0.035

306

0.018

310

0.065

307

0.016

308

0.125

0.008

340

194

0.008

41

0.038

47

0.082

48

0.038

34

0.080

33

0.026

0.168

29

32

0.004

28

0.114

0.080

27

26

0.038

25

0.090

103

0.007

35

0.004

2.304

कुलयोग

1. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । 623

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

भाग 1 ]

पत्र क्रमांक 63 - भू-अर्जन -2019

चूँकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार कराई गई थी, कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि मे भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण नही होने से भू- अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 09.03.19 से 09.03.20 तक के लिये बढ़ाई जाती है, संभी संबंधित व्यक्तियो को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

भूमिका वर्णन

धारा-12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

रकंवा हे.

खसरा नं.

7

5

4

1

2

0.072

1723

3 पटेहरा

रीवा हनुमना

6 कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा

0.002

बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु

1725

1726

0.023

0.018

1728

0.064

1701

0.012

254

0.002

343

0.034

394

0.072

396

0.072

397

0.054

459

0.024

458

456

0.091

0.058

455

0.132

440.

444

0.017

445

0.044

420

0.048

0.024

484

0.028

245

1623

0.018

1627

0.054

1628

0.024

1629

0.024

0.079

1696

0.082

1316

0.059

1318

1321

0.033

0.018

1323

1324

0.016

1327

0.122

0.062

1351

0.052

1352

0.059

253

255

0.011

0.014

256

0.012

257

0,030

273

0.013

295

0.008

296

0.014

297

0.034

पटेहरा

298

रीवा हनुमना

0.004

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा

299

बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु

0.071

300

0.018

316

317

0.004

319

0.039

0.044

320

0.014

346

0.008

353

3183

0.006

2309/1 0.016

3210/2 0.004

0.020

2499

1.348

कुल योग

1. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2020

624

पत्र क्रमांक 64- भू- अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार कराई गई थी, कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन कार्यवाही पूर्ण नही होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 18.04.19 से 18.04.20 तक के लिये बढ़ाई जाती है, संभी संबंधित व्यक्तियो को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ ।

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा-12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

खसरा नं. रकवा हे.

1

2

3

4

5

6

7

रीवा

0.060

20/1

बहुती

हनुमना

51

0.090

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा

बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु

50

0.028

49

0.022

39

0.027

37

0.018

36

0.028

54

0.032

61

0.086

286

0.056

281

0.012

160

0.064

280

0.018

0.002

161

162

0.030

166

0.005

0.012

170/2

0.092

171/3

270

0,084

360

0.078

361

0.047

355

0.011

366

0.025

354

0.018

353

0.013

351

0.008

0.016

348

346

0.008

492

0.004

494

0.007

495

0.011

0.029

488

0.007

496

503

0.003

504

0.009

501

0.074

0.003

499/3

511

0.041

512

0.013

514

0.020

426

0.004

1.215

कुलयोग

1. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । 625 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

पत्र क्रमांक 65 - भू- अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार कराई गई थी. कतिपय कारणो से निर्धारितः अवधि मे भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण नही होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 19.04.19 से 19.04.20 तक के लिये बढ़ाई जाती है, संभी संबंधित व्यक्तियो को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

धारा-12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

खसरा नं. रकवा हे.

7 2

3

4

5

1

0.004

3/3

रीवा हनुमना

खजुरहन

6 कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा

0.064

बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु

9

0.134

10

0.174

68

0.017

74

75

0.034

76

0.013

0.032

77

0.013

79/ 1ख

61

0.018

83

0.020

0.010

85

57

0.352

0.048

93

0.115

154

158

0.017

159

0.020

163

0.004

168

0.112

0.048

166

174

0.014

0.012

180

181

0.068

0.078

178

0.110

179/1

182/1

0.114

117

0.125

0.048

113/1

114

0.056

0.066

198

196

0.040

197

0.004

0.045

210

0.064

211

216

0.020

220

0.062

221

0.003

218

0.084

2.262

योग

0.021

शास . 16/1

2.283

कुलयोग

1. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । [भाग 1 626

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020

पत्र क्रमांक 66 - भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार कराई गई थी, कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि मे भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण नही होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 19.04.19 से 19.04.20 तक के लिये बढ़ाई जाती है, संभी संबंधित व्यक्तियो को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मे उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

धारा-12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

रकवा हे.

खसरा नं.

7

6

5

4

3

1

2

351

0.038

रीवा

हनुमना

दुअरा

350

0.060

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा

बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु

0.042

349

0.020

348/2

0.022

348/1

347

0.030

311

0.020

310

0.082

0.022

309

0.024

153/1

0.004

153/2

158

0.074

159

0.020

0.066

359/1

0.024

360

0.038

361/1

0.018

361/2

0.004

362

363

0.028

377

0.036

0.036

378

0.008

146

0.716

कुल योग

1. भूमि के नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । 627

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2020

भाग 1 ]

पत्र क्रमांक 67 - भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5 ) में वर्णितः भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार कराई गई थी, कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि मे भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण नही होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 19.04.19 से 19.04.20 तक के लिये बढ़ाई जाती है, संभी संबंधित व्यक्तियो को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मे उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ ।

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

जिला

ग्राम

तहसील

खसरा नं. रकवा हे.

3

1

2

6

4

5

रीवा

0.004

टड़हर

151

हनुमना

136

0.020

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा

7 बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु

150

0.012

139

0.022

0.010

137

144

0.015

127

0.012

0.004

124

91

0.055

94

0.010

93

0.016

101

0.041

184

0.034

0.255

कुल योग

1. भूमि के नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत कुर्रे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 14 February 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-02-14.07.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-02-14.07.Ordinary.