वध्यप्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 60]
भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 14 फरवरी 2020- माघ 25 , शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 14 फरवरी 2020
क्र. एफ ए- 3-29-2019-1- पांच ( 08 ) .- राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2019 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-29-2019-1- पांच ( 60 ) , दिनांक 07 अगस्त, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे , 1 अप्रैल, 2020 को उस तारीख के रूप में जिसको उक्त नियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे , नियत करती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2020
क्र. एफ ए- 3-29-2019-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए- 3-29-2019-1- पांच ( 08 ) , दिनांक 14 फरवरी 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा , उपसचिव.
Bhopal , the 14th February 2020
No. F A- 3-29-2019-1 - V(08 ) . In exercise of the powers conferred by Rule 5 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules , 2019 , made vide in this dapartment's notification No. F A-3-29-2019-1 - V ( 60) , State Tax , dated the 7th August, 2019 , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby appoints the 1st day of April , 2020 , as the date from which the provisions of the said rule , shall come into force .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RATNAKAR JHA , Dy . Secy.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.