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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 62]
भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 14 फरवरी 2020- माघ 25, शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2020
क्र. एफ ए-3-48-2019-1- पांच ( 09 ) .- राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) के नियम 46 के छठे परंतुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित करती है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका एक वित्तीय वर्ष में आवर्त पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक हो, द्वारा किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को जारी किए गए किसी बीजक ( जिसे इसमें इसके पश्चात् बी2सी बीजक कहा गया है ) पर त्वरित प्रतिउत्तर ( क्यू आर ) कोड होगाः परंतु जहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से प्रापक को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर ( क्यूआर ) कोड उपलब्ध कराता है, जिस गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर में भुगतान का प्रतिसंदर्भ अंतर्विष्ट हैं, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी ऐसा बी 2 सी बीजक, को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर रखने वाला समझा जाएगा.
2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 को प्रवृत्त होगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 14 फरवरी 2020
क्र. एफ ए- 3-48-2019-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए- 3-48-2019-1- पांच ( 09 ) , दिनांक 14 फरवरी 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा , उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2020
Bhopal , the 14th February 2020
No. F A- 3-48-2019-1 - V(09) . In exercise of the powers conferred by the sixth proviso to Rule 46 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules , 2017 ( hereinafter referred to as the said rules ) , the State Government, on the recommendations of the Council , hereby notifies that an invoice issued by a registered person , whose aggregate turnover in a financial year exceeds five hundred crore rupees , to an unregistered person (hereinafter referred to as B2C invoice ) , shall have Quick Response (QR ) code:
Provided that where such registered person makes , a Dynamic Quick Response ( QR) code available to the recipient through a digital display, such B2C invoice issued by such registered person containing cross - reference of the payment using a Dynamic Quick Response ( QR) code , shall be deemed to be having Quick Response (QR) code.
2. This notification shall come into force from the 1st day of April , 2020.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RATNAKAR JHA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.