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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी 2020-फाल्गुन 2, शक 1941
क्रमांक 8 ]
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2020
क्र. ई . 1-447-2019-5- एक.- भारत सरकार, कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक No. 33/03 / 2020- EO ( SM - I) (9 ) , दिनांक 20 जनवरी 2020 के अनुक्रम में श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे (1994) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग की सेवाएं संयुक्त सचिव, भारत सरकार, दूरसंचार विभाग , नई दिल्ली के पद पर पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश तक, जो पहले हो नियुक्ति के लिए भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को सौंपी जाती है .
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क्र. ई.1-447-2019-5- एक. नीरज मण्डलोई, भाप्रसे ( 1993 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
क्र. ई- 5-462 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री ए. पी. श्रीवास्तव , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को दिनांक 7 मार्च से 31 जुलाई 2020 तक, एक सौ सैंतालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी . श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.
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(3 ) अवकाशकाल में श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी . श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-686 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) - श्री फैज अहमद किदवई, आयएएस. , सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन , पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को दिनांक 17 से 24 जनवरी 2020 तक Promotion ofDavos Switzerland Annual Meeting of World Economic Forum की बैठक में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 25 से 26 जनवरी 2020 तक, दो दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री फैज अहमद किदवई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मुख्यमंत्री तथा सचिव , मध्यप्रदेशशासन, पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री फैज अहमद किदवई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फैज अहमद किदवई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई-5-766- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री शोभित जैन , आयएएस . , सचिव, मानव अधिकार आयोग , मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 20 जनवरी से 1 फरवरी 2020 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19 जनवरी एवं 2 फरवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री शोभित जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मानव अधिकार आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री शोभित जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शोभित जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-769 - आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
विकास निगम, भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 1 फरवरी से 31 मार्च 2020 तक, साठ दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई- 5-841- आयएएस- लीव- 5 -एक. ( 1 ) श्रीमती जयश्री कियावत, आयएएस. , आयुक्त, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 19 से 24 जनवरी 2020 तक, छः दिन तक "Education World Forum and the British Educationl Training and Technology Show " सहभागिता हेतु यू. के. जाने के अनुक्रम में दिनांक 25 से 27 जनवरी 2020 तक, तीन दिन का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री कियावत को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती जयश्री कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जयश्री कियावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई- 5-911 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती अनुग्रह पी. , आयएएस. , कलेक्टर, जिला शिवपुरी को दिनांक 27 जनवरी से 7 फरवरी 2020 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08 , 09 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्रीमती अनुग्रह पी. , भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री एच. पी. वर्मा, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , शिवपुरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक, अस्थायी रूप से कलेक्टर, जिला शिवपुरी का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुग्रह पी. , भाप्रसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शिवपुरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
भाग 1 ]
(4) श्रीमती अनुग्रह पी. , भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एच. पी. वर्मा, राप्रसे , कलेक्टर, जिला शिवपुरी के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती अनुग्रह पी. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुग्रह पी. , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने के पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई - 5-916 - आयएएस- लीव - 5- एक.-( 1 ) श्रीमती रूचिका चौहान, आयएएस . , कलेक्टर, जिला रतलाम को दिनांक 3 से 5 फरवरी 2020 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही दिनांक 2 फरवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्रीमती रूचिका चौहान, भाप्रसे, की अवकाश अवधि में श्रीमती जमुना भिड़े, राप्रसे , अपर कलेक्टर, जिला रतलाम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला रतलाम का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिका चौहान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्रीमती रूचिका चौहान , भाप्रसे, द्वारा कलेक्टर, जिला रतलाम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती जमुना भिड़े, राप्रसे, कलेक्टर , जिला रतलाम के प्रभार से मुक्त होंगी.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिका चौहान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिका चौहान अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई- 5-1006- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती मंजू शर्मा, आयएएस. , कलेक्टर, जिला अशोकनगर को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 दिसम्बर 2019 द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2019 से 1 जनवरी 2020 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब , उन्हें दिनांक 3 से 7 फरवरी 2020 तक, पांच दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 फरवरी 2020 एवं दिनांक 08,09 फरवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है .
(2 ) श्रीमती मंजू शर्मा, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला अशोकनगर का प्रभार श्री अजय कटेसरिया, भाप्रसे, मुख्य
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , अशोकनगर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मंजू शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अशोकनगर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्रीमती मंजू शर्मा, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला अशोकनगर का कार्यभार गृहण करने पर श्री अजय कटेसरिया, भाप्रसे कलेक्टर, जिला अशोकनगर के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती मंजू शर्मा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मंजू शर्मा, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई- 5-1099 - आयएएस लीव -5 - एक.-( 1 ) सुश्री अंकिता धाकरे, भाप्रसे. , ( 2017 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सबलगढ़ , जिला मुरैना को दिनांक 10 से 14 फरवरी 2020 तक, पांच दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08, 09 एवं 15, 16 फरवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
( 2 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री अंकिता धाकरे , भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सबलगढ़, जिला मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में सुश्री अंकिता धाकरे, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री अंकिता धाकरे, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल , दिनांक 28 जनवरी 2020
क्र. ई. - 5-816 - आयएएस लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री संजीव सिंह, आयएएस. , संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को दिनांक 3 से 9 अप्रैल 2020 तक, सात दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 10, 11 , 12 अप्रैल 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
[ भाग 1
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(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. -5-826- आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्रीमती जी. व्ही . रश्मि, आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 3 से 9 अप्रैल 2020 तक, सात दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 10, 11 , 12 अप्रैल 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही . रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2020
क्र. ई- 1-13-2020-5- एक. डॉ. फटिंग राहुल हरिदास , भाप्रसे (2012) , अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी , रोजगार गारंटी, परिषद् को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई- 1-452-2019-5- एक. श्री पंकज राग, भाप्रसे , ( 1990 ) प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग तथा आयुक्त- सह- संचालक, स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव , भारत भवन तथा आयुक्त-सह- संचालक, संस्कृति, मध्यप्रदेश एवं आयुक्त-सह- संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय , मध्यप्रदेश भोपाल को संस्कृति एवं पुरातत्व संग्रहालय से संबंधित विषयों के संबंध में भारत सरकार से आवश्यक समन्वय करने हेतु अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय , आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली भी घोषित किया जाता है.
क्र. ई- 5-576- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) डॉ. राजेश राजौरा , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को दिनांक 18 से 24 जनवरी 2020 तक Promotion of Davos Switzerland Annual Meeting of World Economic Forum की बैठक में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 25 से 28 जनवरी 2020 तक, चार दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेश राजौरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में डॉ. राजेश राजौरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेश राजौरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2020
क्र. ई- 1-25-2020-5-एक. श्रीमती रेणु पंत , भाप्रसे (2000 ) , विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी- सह- सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय पदस्थ किया जाता है.
(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती रेणु पंत, द्वारा विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2016 के अन्तर्गत विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.
(3 ) श्री दिनेश जैन, भाप्रसे ( 2011 ) , अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई- 1-28-2020-5-एक. श्री रवीन्द्र सिंह , भाप्रसे ( 2004 ) नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन , मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
उपरोक्तानुसार श्री रवीन्द्र सिंह द्वारा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजीव चन्द्र दुबे , भाप्रसे ( 2002 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
क्र. ई- 1-451-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये आवंटन वर्ष 1996 के भाप्रसे अधिकारियों को भाप्रसे के प्रमुख सचिव, वेतनमान रुपये 1,82,200-2,24,100/- ( पे - मेट्रिक्स -15 ) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
प्रमुख सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना
अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है
(4)
(3)
(2)
(1)
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन 1
वि.क.अ- सह- आयुक्त, उच्च शिक्षा , मध्यप्रदेश भोपाल.
श्री डी. पी . आहूजा, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग .
2
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग .
श्री नीतेश कुमार व्यास , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग.
3
प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पर्यटन विभाग तथा वि.क.अ.- सह- आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल.
श्री फैज़ अहमद किदवई, सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड, तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल .
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन 4
वि.क.अ- सह-पंजीयन, महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश भोपाल.
श्री अमित राठौर, पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश भोपाल .
प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन 5
वि.क.अ- सह- अपर विकास आयुक्त एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग .
श्री उमाकांत उमराव/ अपर विकास आयुक्त एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.
प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन
वि.क.अ- सह- आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल .
6 श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख, आयुक्त गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल.
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संशोधन आदेश
भोपाल , दिनांक 31 जनवरी 2020
क्र. ई- 1-22-2020-5- एक.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 जनवरी 2020 द्वारा श्रीमती दीपाली रस्तोगी , भाप्रसे (1994) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग तथा वि.क.अ.- सह- आयुक्त, जनजातीय कार्य विकास , मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है , के स्थान पर संशोधन करते हुए उन्हें केवल प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.
क्र. ई - 5-764- आयएएस - लीव -5 - एक.- ( 1 ) श्री विवेक पोरवाल, आयएएस. , प्रबंध संचालक, राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिकी नीति एवं प्रोत्साहन विभाग को दिनांक 13 से 26 फरवरी 2020 तक, चौदह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक पोरवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक , राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिकी नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री विवेक पोरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक पोरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2020
क्र. ई- 1-6-2020-5 - एक.- श्री आलोक कुमार सिंह, भाप्रसे (2008 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रवासी भारतीय विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई- 5-570- आयएएस- लीव- एक-5.-( 1 ) श्री अजीत केसरी , भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा सहकारिता विभाग को दिनांक 6 से 13 फरवरी
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
2020 तक, आठ दिन का एक्स- इंडिया अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का प्रभार श्रीमती नीलम शमी राव, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग को तथा प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग का प्रभार श्री एम. के. अग्रवाल , आयुक्त- सह- पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग एवं आयुक्त- सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपेथी मध्यप्रदेश भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री अजीत केसरी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती नीलम शमी राव, भाप्रसे एवं श्री एम . के. अग्रवाल, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. -5-649 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती रश्मि अरूण शमी , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 4 से 14 फरवरी 2020 तक, ग्यारह दिनं का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्रीमती रश्मि अरूण शमी की अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग का प्रभार श्रीमती जयश्री कियावत, भाप्रसे, आयुक्त, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश, भोपाल अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी को आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी को प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती रश्मि अरूण शमी द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती जयश्री कियावत, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी.
भाग 1 ]
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती रश्मि अरूण शमी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रश्मि अरूण शमी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2020
क्र. ई - 1-29-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
तालिका
635
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
क्र. ई-5-831 - आयएएस - लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती स्वाती मीणा नायक, भाप्रसे, ( 2007 ) , प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश राज्य विपणन संघ मर्यादित, भोपाल को दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2019 तक, छः दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्वाती मीणा नायक अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
नवीन पदस्थापना
क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान
पदस्थापना
(3) (2)
(1)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सिहोरा , जिला जबलपुर.
1. श्री अंशुल गुप्ता ( 2016 ) , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , महू जिला इन्दौर.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , महिदपुर, जिला उज्जैन .
2. श्री गौरव बैनल (2016) , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सिहोरा जिला जबलपुर.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , महू, जिला इन्दौर.
3. श्री अभिलाष मिश्रा ( 2017 ) , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , महिदपुर,
जिला उज्जैन .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधि रंजन मोहंती , मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2020
क्र. ई- 5-685 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री डी. पी. आहूजा, आयएएस. , आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव , उच्च शिक्षा विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 3 जनवरी 2020 द्वारा दिनांक 13 से 25 जनवरी 2020 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 13 से 17 जनवरी 2020 तक, पांच दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 3 जनवरी 2020 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
क्र. ई. - 5-913 - आयएएस- लीव - 5- एक.-( 1 ) श्री हरजिंदर सिंह, परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डेपलपमेंट प्रोजेक्ट को दिनांक 27 जनवरी से 1 फरवरी 2020 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ 26 जनवरी एवं 2 फरवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री हरजिंदर सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डेपलपमेंट प्रोजेक्ट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री हरजिंदर सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरजिंदर सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-968 - आयएएस- लीव - 5- एक.-( 1 ) सुश्री सोनिया मीना, आयएएस. , अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को दिनांक 30 जनवरी से 4 फरवरी 2020 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री सोनिया मीना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में सुश्री सोनिया मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सोनिया मीना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई-5-986 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) सुश्री ऋजु बाफना, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सतना को समसंख्यक आदेश दिनांक 6 जनवरी 2020 द्वारा दिनांक 6 से 17 जनवरी 2020 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक करते हुए, अब , उन्हें दिनांक 6 से 14 636
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
जनवरी 2020 तक, नौ दिन का संशोधित पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाशकाल में सुश्री ऋजु बाफना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री ऋजु बाफना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2020
क्र. ई. - 5-1079 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री शिवपाल, भाप्रसे ( 2009 ) अपर आयुक्त, सागर संभाग , सागर को दिनांक 24 से 25 जून 2018 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री शिवपाल , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवपाल , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2020
क्र. ई. - 5-933 - आयएएस - लीव- 5- एक.- श्री दीपक आर्य , आयएएस. , कलेक्टर, जिला बालाघाट को समसंख्यक आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2019 द्वारा दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
क्र. ई- 5-985 - आयएएस- लीव -5 - एक.-( 1 ) सुश्री तन्वी हुड्डा आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, मण्डला को समसंख्यक आदेश दिनांक 21 जनवरी 2020 द्वारा दिनांक 3 से 22 फरवरी 2020 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में, अब , उन्हें दिनांक 23 से 29 फरवरी 2020 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री तन्वी हुड्डा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, मण्डला के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में सुश्री तन्वी हुड्डा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री तन्वी हुड्डा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2020
क्र. ई-5-892 - आयएएस - लीव- 5-एक. ( 1 ) श्री आशीष सिंह , आयएएस. , आयुक्त नगरपालिक निगम, इन्दौर को दिनांक 5 से 12 फरवरी 2020 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) श्री आशीष सिंह, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री एस. कृष्ण चैतन्य, भाप्रसे, अपर आयुक्त नगरपालिक निगम , इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आयुक्त नगरपालिक निगम , इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, आयुक्त नगरपालिक निगम, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री आशीष सिंह, भाप्रसे द्वारा आयुक्त नगरपालिक निगम, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. कृष्ण चैतन्य, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्री आशीष सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2020
क्र. ई- 5-865 - आयएएस - लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री व्ही. किरण गोपाल , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत्वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जनवरी 2020 द्वारा दिनांक 8 से 17 जनवरी 2020 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 8 से 21 जनवरी 2020 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जनवरी 2020 की शेष कंडिकाएं यथावत्.
क्र. ई- 5-829 - आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री नागरगोजे मदन विभीषण , आयएएस. , तत्कालीन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 14 अक्टूबर से 11 नवम्बर 2019 तक, उन्तीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाशकाल में श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नागरगोजे मदन विभीषण, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
637
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
क्र. ई. - 5-1053- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) सुश्री शैलबाला मार्टिन , आयएएस. , संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 17 से 22 फरवरी 2020 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री शैलबाला मार्टिन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक , आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में सुश्री शैलबाला मार्टिन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री शैलबाला मार्टिन अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव " कार्मिक ".
भोपाल , दिनांक 30 जनवरी 2020
क्र. ई- 1-317-2018-5- एक.- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जनवरी 2020 के अनुक्रम में, डॉ. श्रीनिवास शर्मा, भाप्रसे ( 2003 ) , कलेक्टर, छिन्दवाड़ा द्वारा धारित पद को दिनांक 1 जनवरी से 14 मई 2019 एवं 28 मई 2019 से आगामी आदेश तक , भाप्रसे की अधिसमय वेतनमान में करते हुए उक्त पद को असंवर्गीय होने से उसे भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान में शामिल सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .
(2) दिनांक 15 से 27 मई 2019 की अवधि पदग्रहण काल अवधि एवं सचिव, मध्यप्रदेश मंत्रालय के लिये मान्य होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अर्चना सोलंकी, उपसचिव " कार्मिक ".
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2020
क्र. एफ-1 (ए) 20-2006- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, समन्वय, अअवि, पु.मु. , भोपाल को दिनांक 27 जनवरी से 7 फरवरी 2020 तक , बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 26 जनवरी व 08-09 फरवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ , भापुसे , पु. मु. , भोपाल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, समन्वय, अअवि, पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ 1 (ए) -104-12016-ब-2- दो -राज्य शासन श्री कार्तिकेयन के. , भापुसे, पुलिस अधीक्षक, बैतूल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष 2019-20 में दिनांक 29 जनवरी से 7 फरवरी 2020 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08-09 फरवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार सहित गृह नगर मदुरै ( तमिलनाडु ) की अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1 श्री कार्तिकेयन के. स्वयं 2 श्रीमती सत्यभामा एन. माताजी (2) उक्त अवकाश अवधि में श्री कार्तिकेयन के. , भापुसे का चालू कार्य श्री रामस्नेही मिश्रा , रापुसे , अति. पुलिस अधीक्षक, बैतूल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री कार्तिकेयन के. , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री कार्तिकेयन के. , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री कार्तिकेयन के. , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कार्तिकेयन के. , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( ए) 167-1989- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ( महिला अपराध ) पु. मु. भोपाल को दिनांक 31 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
638
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे पु. मु. , भोपाल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( महिला अपराध ) पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्वेष मंगलम , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2020
क्र. एफ 1 (ए) 157-1995- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री संजीव शमी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, चयन/ भर्ती पु. मु. , भोपाल का दिनांक 3 से 14 फरवरी 2020 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 02 फरवरी 2020 व 15-16 फरवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव शमी, भापुसे, पु. मु. , भोपाल भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, चयन/ भर्ती पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री संजीव शमी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव शमी, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ-1 (ए) 190-1991- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री एस. एम. अफजल, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश भोपाल को स्वयं के अस्वस्थता के कारण दिनांक 4 दिसम्बर 2019 से 18 जनवरी 2020 तक, छियालीस दिवस लघुकृत/ परिवर्तित अवकाश, अवकाश के साथ मुम्बई (महाराष्ट्र) जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से बियानवे दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री एस. एम. अफजल, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एम. अफजल, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीदास , अवर सचिव
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2020
फा.क्रमांक 17(ई) 44 / 2013 / 21 - ब (एक) / 146/2020, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1 )3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर , 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 36 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थातः- 639
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
सारणी
विशेष न्यायाधीश का नाम
जिले का नाम
क्रमांक
"36 .
शाजापुर
श्री ब्रजेश गोयल , तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शाजापुर
2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें ।
F - No . 17 (E )/44/ 2013 /21 - B ( One )2554/2019, -In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of section 22 of the National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ) , the state Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this department's Notification F - No . B ( 1 ) 3476-2013 , dated 11th September , 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 20th September , 2013 , Namely : -
AMENDMENT
In the said notification , in the table , for serial numbers 36 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
Name of District
S.No.
Name and Designation of the Judge Shajapur
"36.
Shri Brajesh Goyal , IIIrd Additional Sessions Judge , Shajapur.
2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .
भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2020
फा .कमांक 516/ 2020/ 21-ब (एक) ,राज्य शासन , मध्यप्रदेश , धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय , जबलपुर में रजिस्ट्रार के पद पर पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री आन्नद कुमार तिवारी , रजिस्ट्रार , धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जबलपुर की प्रतिनियुक्ति अवधि में एक वर्ष की वृद्धि दिनांक 17.02.2021 तक करता है । 640
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
फा. क्रमांक 17 (ई)43 / 2009 / 21 - ब (एक) / 206/2020 ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17 (ई)43-2009-2251 - इक्कीस - ब (एक) / 13 , दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, 1 , 2, 7, 9, 12 , 15 , 16, 17, 25, 30 , 34 , 35, 37 , 38, 39, 43 , 46, 56, 57 , 58 , 60 , 62 , 64 , 68 , 69, 70, 71 , 73 , 74, 75 , 77 , 78 , 82, और 85 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अंनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
न्यायाधिकारी का नाम
अनु क्रमांक
पदस्थापनाः
का.
स्थल
(3)
(2)
(1)
ग्राम न्यायालय, के मुख्यालय का नाम सिविल जिले क़ा नाम
मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम
(9)
(5)
(4)
अलीराजपुर अलीराजपुर अलीराजपुर
अलीराजपुर
"1 . श्रीमती निकिता चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, अलीराजपुर:
जोबट 2. श्री चन्द्र शेखर राठौर , व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 के अतिरिक्त न्यायाधीश, जोबट
बालाघाट 7. सुश्री नन्दनी उइके, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 , बालाघाट
बैतूल 9. श्री दीनानाथ वाडिवा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1, बैतूल
लहार 12. श्रीमती संगप्रिया भद्रसेन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , लहार
जोबट
जोबट
अलीराजपुर
बालाघाट
बालाघाट
बालाघाट
बैतूल
बैतूल
बैतूल
लहार
लहार
भिंण्ड 641
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
बुरहारपुर बुरहारपुर
बुरहारपुर
बुरहारपुर
15. श्री रामसिंह बघेल, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बुरहारपुर
छतरपुर 16. कुमारी चेतना पालीवाल , चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, छतरपुर
बिजावर 17. श्री मनमोहन सिंह कौरव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बिजावर
कन्नौद 25
श्रीमती मीता जंडेल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 , कन्नौद
गुना 30. श्री तनवीर खान, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 , गुना
हरदा 34. श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2; हरदा
छतरपुर
छतरपुर
छतरपुर
बिजावर
बिजावर
छतरपुर
कन्नौद कन्नौद
देवास
गुना
गुना
गुना
हरदा
हरदा
हरदा
होशंगाबाद होशंगाबाद
होशंगाबाद
होशंगाबाद
35. श्री विजय कुमार पाठक, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1; होशंगाबाद
इन्दौर 37. श्री महेन्द्र पाल सिंह , बीसवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 、有 इन्दौर
जबलपुर 38. श्री हरीश वनंवंशी, दसवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , जबलपुर
पाटन 39. श्री धन कुमार कुडोपा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , पाटन
मंडला 43. श्री विनोद कुमार चौधरी , प्रथम व्यवहार. न्यायाधीश वर्ग -2, मंडला
इन्दौर
इन्दौर
इन्दौर
जबलपुर जबलपुर
जबलपुर
पाटन
पाटन
जबलपुर
मंडला
मंडला
मंडला [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
642
46.
मुरैना श्री सचेन्द्र कुंवर भदकारिया, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 , मुरैना
रतलाम 56. श्री अंजय सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , रतलाम
जावरा 57. श्रीमती नमीता बौरासी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , जावरा
रीवा 58. श्री महेन्द्र कुमार उइके, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, रीवा
सागर 60. श्री सिराज अली , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश , सागर
सतना 62. श्री पार्थ शंकर मिश्रा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , सतना
सीहोर 64. श्री रवि चौकसे, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , सीहोर
शहडोल 68. सुश्री रेनू खान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, शहडोल
मुरैना
मुरैना
मुरैना
रतलाम
रतलाम
रतलाम
जावरा
जावरा
रतलाम
रीवा
रीवा
रीवा
सागर
सागर
सागर
सतना
सतना
सतना
सीहोर
सीहोर
सीहोर
शहडोल
शहडोल
शहडोल
जयसिंहनगर जयसिंहनगर शहडोल
जयसिंहनगर
69. श्री जयदीप सोनबरसे, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश, जयसिंहनगर
70.
शाजापुर श्री संजीव कुमार पालीवाल, तृतीयः व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , शाजापुर .
आगर 71. श्री अमित नगाइच व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , आगर
शाजापुर शाजापुर
शाजापुर
ओगर
आगर
शाजापुर 643
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
73.
शिवपुरी श्री पवन कुमार शंखवार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश , शिवपुरी
74.
करेरा श्री विपेन्द्र सिंह यादव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, करेरा
75.
सीधी श्री मुकेश गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश सीधी
77.
बैठन श्री मृणाल मोहित, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , बैढन
78.
शिवपुरी शिवपुरी शिवपुरी
करेरा
शिवपुरी
करेरा सीधी
सीधी
सीधी
सिंगरौली
बैढ़न
बैढ़न
टीकमगढ़
श्री पंकज शर्मा, द्वितीयं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , टीकमगढ़
82.
उमरिया श्री अभिषेक कुमार, द्वितीय व्यवहार... न्यायाधीश वर्ग-2, उमरिया
टीकमगढ़ टीकमगढ़ टीकमगढ़ उमरिया उमरिया उमरिया
मण्डलेश्वर
85. श्रीमती संगीता डावर मौर्य , व्यवहारः न्यायाधीश वर्ग -1 , मण्डलेश्वर
मण्डलेश्वर मण्डलेश्वर मण्डलेश्वर" F.No. 17 (E ) 43 / 2009 / 21 - B ( 1 )/ 206/ 2020 , - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 ( No.4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby , makes the following further amendment in this department's Notification F.No. 17 (E) 43-2009-2251 - XXI - B ( I ) / 13 , dated 10th May , 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part - I , dated 24th May, 2013, Namely: -
AMENDMENT
In the said Notification , in the table , for serial number 1 , 2 , 7 , 9 , 12, 15, 16, 17, 25 , 30, 34, 35, 37, 38 , 39, 43, 46, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 68 , 69, 70, 71 , 73, 74, 75 , 77, 78, 82, and 85 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely : - [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
644
TABLE
Place of Posting S. No.
Name of Nyayadhikari
(3)
(2)
(1)
Alirajpur " 1 . Smt . Nikita Chouhan , Ist Civil Judge Class - II , Alirajpurl
Jobat 2. Shri Chandra Shekar Rathore, Additional Judge to Civil Judge Class -I , Jobat
7.
Balaghat Sushri Nandnee Uikc , Ist Civil Judge Class -II , Balaghat
Betul 9 . Shri Deenanath Wadiva , IInd Civil Judge Class -I , Betul
Lahar 12. Smt . Sangpriya Bhadrasen , IInd Civil Judge Class -I , Lahar
Burhanpur 15. Shri Ramsingh Baghel , IIIrd Civil; Judge Class -I , Burhanpur
Chhatarpur 16. Ku . Chetna Paliwal , IVth Civil Judge Class -1 Chhatarpur
Bijawar 17 Shri Manmohan Singh Kaurav, Ist CivilJudge Class -II , Bijawar
Kannod 25. Smt . Meeta Jandel , IInd Civil Judge Class- II , Kannod
Guna 30. Shri Tanveer Khan, IInd Civil Judge Class - II , Guna
Harda 34. Smt . Anuja Shrivastava, Ist Civil Judge Class - 11 . Harda
Name of Civil District
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level
(6)
(5)
(4)
Alirajpur Alirajpur
Alirajpur
Jobat
Jobat
Alirajpur
Balaghat Balaghat
Balaghat
111
Betul
Betul
Betul
Цаһад
Lahar
Bhind
Burhanpur Burhanpur
Burhanpur
Chhatarpur Chhatarpur
Chhatarpur
Bijawar
Bijawar
Chhatarpur
Kannod
Kannod
Dewas
Guna
Guna
Guna
Harda
Harda
Harda 645
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
Hoshangabad Hoshangabad
Hoshangabad
Hoshangabad 35. Shri Vijay Kumar Pathak , IInd Civil Judge Class - I, Hoshangabad
Indore 37. Shri Mahendra Pal Singh, XXth CJ - I , Indore
Jabalpur 38. Shri Harish Vanwanshi , Xth CivilJudge Class - I , Jabalpur
Patan 39. Shri Dhan Kumar Kudopa, IInd Civil Judge Class - I , Patan
Mandla 43. Shri Vinod Kumar Choudhary , Ist Civil Judge Class - II , Mandla
Morena 46. Shri Sachendra ! Kuamr Bhadkariya , IIIrd Civil Judge Class - II , Morena
Ratlam 56. Shri Anjay Singh , Ilnd Civil Judge Class- I , Ratlam
Jaora 57. Smt . Namita Borasi , CivilJudge Class - I , Jaora
Rewa 58. Shri Mahendra Kumar Uike , IVth Additional Judge to Ist Civil Judge Class- I, Rewa
Sagar 60. Shri Siraj Ali , IIIrd Additional Judge to IstCivil Judge: Class- 1, Sagar
Satna 62. Shri Partha Shankar Mishra, IInd Civil Judge Class -I, Satna
Sehore 64. Shri Ravi Chouksey , IInd Civil Judge Class- I , Sehore
Shahdol 68. Ms. Renu Khah, Ist Civil Judge Class - II , Shahdol
Indore Indore
Indore
Jabalpur Jabalpur
Jabalpur
Patan
Patan
Jabalpur
Mandla Mandla
Mandla
Morena Morena
Morena
Ratlam Ratlam
Ratlam
Jaora
Jaora
Ratlam
Rewa
Rewa Rewa
Sagar
Sagar
Sagar
Satna
Satna
Satna
Sehore
Sehore
Sehore
Shahdol
Shahdol
Shahdol [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
646
Jaisinghnagar
Jaisinghnagar
Shahdol
Jaisinghnagar
69. Shri Jaideep Sonbarse , Additional Judge to Civil Judge Class- 1 , Jaisinghnagar
Shajapur
Shajapur
Shajapur
Shajapur
70. Shri Sanjeev Kumar Paliwal , IIIrd Civil Judge Class -I, Shajapur
Agar
Agar
Shajapur
Agar
71. Shri Amit Nagaich , CivilJudge Class -I , Agar
Shivpuri
Shivpuri
Shivpuri
Shivpuri
73. Shri Pawan Kumar Shankhvar, Additional Judge to Ist Civil Judge Class I, Shivpuri
Karera
Karera
Shivpuri
Karera
74. Shri Vipendra Singh Yadav, IInd Çivil Judge Class -I, Karera
Sidhi
Sidhi
Sidhi
Sidhi
75. Shri Mukesh Gupta, Additional Judge to Ist Civil Judge Class - I, Sidhi
Waidhan
Waidhan
Waidhan Singrauli
77. Shri Mrinal Mohit, IIIrd Civil Judge Class -II , Waidhan
Tikamgarh
Tikamgarh
Tikamgarh
Tikamgarh
78. Shri Pankaj Sharma , IInd Civil Judge Class - I , Tikamgarh
Umaria
Umaria
Umaria
Umaria
82. Shri Abhishek 11 Kumar , IInd Civil Judge Class - II , Umaria
Mandleshwar "
Mandleshwar
Mandleshwar
Mandleshwar
85. Smt . Sangeetar , Dawar Mory , Civil Judge Class-I Mandleshwar
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
647
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 13 जनवरी 2020
क्र. B - 255.- रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक सी- 156-एक-7-3-2019 , भाग-1 जबलपुर दिनांक 13 जनवरी 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए बैशाखी पर्व के उपलक्ष्य में सोमवार दिनांक 13 अप्रैल 2020 को राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों हेतु अवकाश घोषित करते हुए उसके एवज में तृतीय शनिवार अवकाश दिवस दिनांक 18 अप्रैल 2020 को कार्यदिवस घोषित किया जाता है.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, राजेन्द्र कुमार वाणी , रजिस्ट्रार जनरल.
Jabalpur , the 13th January 2020
No.C- 156-1-7-3-2019 (Part - I) . The following list of Holidays and Vacations for the Subordinate Civil Courts during the Year 2020 prepared by the High Court and approved by the State Government as required by Section 21 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 , is hereby published for general information:-
Name of Holidays
Sr. No.
(2)
(1)
1 New Year's Day
2 Mahashivratri
3 Holi Holidays
4 Gudi Padwa/Chaiti Chand 5 Ramnavmi
6 Mahaveer Jayanti
7 Good Friday
8 Dr. Ambedkar Jayanti /Baisakhi Buddh Purnima
9
10
Id-Ul -Fitar
Days of Week
Dates as per Gregorian Calendar (3)
(4)
01-01-2020
Wednesday 21-02-2020
Friday
09-03-2020
Monday
10-03-2020
Tuesday
11-03-2020
Wednesday 25-03-2020
Wednesday 02-04-2020
Thursday
06-04-2020
Monday
10-04-2020
Friday
14-04-2020
Tuesday
07-05-2020
Thursday
25-05-2020
Monday 648
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
(2)
(1)
11
Id-Ul -Zuha
12
Raksha Bandhan
13 Janmashtmi
Ganesh Chaturthi
14
15 Sarv Pitra Moksha Amavasya 16 Gandhi Jayanti
17 Mahanavmi/ Mahaastmi Dussehra
(25-10-2020 Sunday)
18 Id-milad un -Nabi
19 Deepawali
(14-11-2020 Saturday) 20 Gurunanak Jayanti
21 Christmas Day
NOTES :-
(3)
(4)
01-08-2020
Saturday
03-08-2020
Monday
12-08-2020
Wednesday 22-08-2020
Saturday
17-09-2020
Thursday
02-10-2020
Friday
24-10-2020
Saturday
26-10-2020
Monday
27-10-2020
Tuesday
28-10-2020
Wednesday 29-10-2020
Thursday
30-10-2020
Friday
12-11-2020
Thursday
13-11-2020
Friday
14-11-2020
Saturday
16-11-2020
Monday
30-11-2020
Monday
25-12-2020
Friday
1. Republic Day dated 26-01-2020, Moharrum dated 30-08-2020 , falls on Sunday & Independence Day dated 15-08-2020 , fall on closed Saturday, therefore these holidays are not declared separately.
2. Saturdays, falling on 18th January , 15th February, 21st March, 18th April, 16th May, 20th June , 18th July, 15th August, 19th September , 17th October , 21st November , 19th December willbe closed Saturdays for Subordinate Court .
3. SummerVacation of Subordinate Court shall be from 18th May, 2020 to 12th June , 2020 and Winter Vacation from 23rd December 2020 to 31st December , 2020 .
4. Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/ Competent Authority without approval of High Court .
5. The District Judge of the concerned district shall declare three Local holidays declared by the Collector/ Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.
6. The holidays in respect of Id- ul - Fitar, Id- ul - Zuha , Moharrum and Id- milad un - Nabi are subject to change depending upon the visibility of moon.
RAJENDRA KUMAR VANI , Registrar General .
649
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2020
फा. क्र. 1 ( सी) 907- एट्रोसिटीज इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( क्र. 33 सन् 1989 ) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय , जिला रायसेन के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचर निवारण ) नियम , 1995 के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत श्री सनत कुमार पाण्डेय ( नामांकन क्र. एम . पी. /4/ 2005 ) को विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है. श्री सनत कुमार पाण्डेय की उक्त विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 8 सितम्बर 1967 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.
श्री सनत कुमार पाण्डेय को ऐसे विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी- इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 26 सितम्बर 2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29 - मुख्य शीर्ष- 2225 -अनुसूचित जातियां , अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण ( 01 ) अनुसूचित जातियों का कल्याण ( 800 ) -अन्य व्यय - 0703 - केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना ( सबस्कीम) योजना ( 5171 ) -विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद- 003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.
श्री सनत कुमार पाण्डेय, विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता, रायसेन को विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु कार्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवंटित किया जायेगा.
भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2020
फा. क्र. 1026-2020 - इक्कीस - ब ( दो ) .- न्यायालय शुल्क अधिनियम , 1870 ( क्रमांक 7 सन् 1870 ) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में किसी भी राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी या राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये आवेदन , अपील ज्ञापन या याचिका पर देय न्यायालय शुल्क से छूट प्रदान करती है.
F. No. 1026-2020- XXI - B ( II) . In exercise of the powers conferred by Section 35 of the Court Fees Act, 1870 (No. 7 of 1870) the State Government , hereby , remits in whole of the State of Madhya Pradesh , the Court Fees payable on an application , memorandum of appeal or petition made to any Revenue Court or any Revenue Officer or Board of Revenue .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2020
सूचना
क्र. एफ- 3-05-2020-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23-" क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 7281-टीसी- उपां-नग्रानि 2018 , दिनांक 6 दिसम्बर 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित देवास विकास योजना 2031 में एम आर-5 के alignment में उपांतरण की पुष्टि करती है.
2. उपरोक्त उपरांतरण देवास विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा.
[ भाग 1 650
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भोपाल , दिनांक 10 फरवरी 2020
अधिसूचना क्रमांक 52 एफ 1-36/2019/18-3 :: मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 19 की उप धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित नगर पालिका परिषद विदिशा , जिला विदिशा में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नाम निर्दिष्ट करता है : -
स.क्र.
क्र.
जिलेका क्रं. नाम
नगर पालिका परिषद का नाम
नाम निर्दिष्ट व्यकित का नाम, पिता/पति का नाम व पता 1.
1
विदिशा
विदिशा 1 श्री मनोज कुमार कुशवाह पिता श्री छोटेलाल कुशवाह , निवासी किले अंदर बैस दरवाजा, विदिशा ।
2 श्री मोनूपाल पिता श्री किशनपाल , निवासी चिरोल वाली माता मंदिर मार्ग विदिशा।
3 श्री जे.पी. चतुर्वेदी पिता श्री बी.पी. चतुर्वेदरी, निवासी 48 , दुर्गा चौक , तलैया विदिशा।
4 श्री बसीम खान पिता श्री रसीद खान , निवासी दुर्गा नगर, गली नम्बर 2 , विदिशा।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार सिंह , उपसचिव.
651
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
आयुष विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन क्रमांक -3 , चतुर्थ तल, भोपाल
भोपाल , दिनांक 11 फरवरी 2020
क्र. 404-139-2020-1- उनसठ. - चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 5-49-2009-1-उनसठ, दिनांक 24 नवम्बर 2009 द्वारा ड्रग एवं कास्मेटिक एक्ट, 1940 ( 1940 की केन्द्रीय अधिनियम संख्या 23 ) की धारा 33 जी द्वारा डॉ. प्रकाश चन्द्र शर्मा , आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ( विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी मध्यप्रदेश भोपाल को औषधि निरीक्षक, (आयुर्वेद) नियुक्त किया गया है.
2. राज्य शासन , एतद्वारा , डॉ. प्रकाश चन्द्र शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ( विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी मध्यप्रदेश भोपाल से संबंधित अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए उनके स्थान पर डॉ. राजकुमार पटेल, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी , संचालनालय, भोपाल को औषधि निरीक्षक, आयुर्वेद नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलावती उईके , अवर सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश
अशोकनगर, दिनांक 24 जनवरी 2020
क्र. क्यू- एस.सी. - 2-9-20-2020-120.-सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2-1999- एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 से जिले के भीतर 03 स्थानीय अवकाश घोषित करने के अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदाय किये गये हैं.
उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं , डॉ. मंजू शर्मा , कलेक्टर, जिला अशोकनगर वर्ष 2020 के लिए सम्पूर्ण जिला अशोकनगर में निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करती हूं:-
दिन
क्रमांक
त्यौहार
क्षेत्र (5)
(3)
दिनांक (4)
(2)
(1)
4-8-2020
मंगलवार
सम्पूर्ण जिला अशोकनगर 1.
भुजरिया
24-10-2020
शनिवार
2.
सम्पूर्ण जिला अशोकनगर दुर्गा अष्टमी
16-11-2020
सोमवार
3.
सम्पूर्ण जिला अशोकनगर भाईदूज
उक्त अवकाश जिले के कोषालय/उप कोषालयों के लिए लागू नहीं होंगे .
मंजू शर्मा, कलेक्टर कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश
भिण्ड, दिनांक 28 जनवरी 2020
क्र. क्यू- एस.सी.0-2-2020-1323.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2-1999- एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 से जिले के भीतर 03 स्थानीय अवकाश घोषित करने के अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदाय किये गये हैं.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
652
उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं , छोटे सिंह, कलेक्टर, जिला भिण्ड वर्ष 2020 के लिए सम्पूर्ण जिला भिण्ड में निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-
दिवस (3)
त्यौहार (2)
क्रमांक (1)
1.
बुधवार भाईदूज ( होली का दूसरा दिन )
मंगलवार
2.
भुजरिया मेला
सोमवार
3.
दीपावली ( भाईदूज)
उक्त अवकाश जिले के कोषालय /उप कोषालयों के लिए लागू नहीं होंगे.
क्षेत्र (5)
दिनांक (4)
11-3-2020
सम्पूर्ण जिला 4-8-2020
सम्पूर्ण जिला 16-11-2020
सम्पूर्ण जिला
छोटे सिंह, कलेक्टर
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश
बुरहानपुर, दिनांक 29 जनवरी 2020
क्र. क-व.लि. - 2020-766 .- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग के अनुक्रमांक 04 के पैरा 05 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एम-3-23-1999- एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजेश कुमार कौल , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर वर्ष 2020 के लिये बुरहानपुर जिले की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार दर्शाई गई तिथियों में 03 ( तीन ) स्थानीय अवकाश ( LOCAL HOLIDAY) घोषित करता हूं:-
दिनांक
क्रमांक
दिन (3)
(2)
(1)
मंगलवार
18-8-2020
1 .
2-9-2020
2.
बुधवार
सोमवार
16-11-2020
3.
यह अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लिए लागू नहीं होंगे .
विवरण
(5)
त्याहौर (4)
पोला
सम्पूर्ण जिले के लिए
सम्पूर्ण जिले के लिए अनंत चतुदर्शी का दूसरा दिन
सम्पूर्ण जिले के लिए भाईदूज
राजेश कुमार कौल, कलेक्टर
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश
छतरपुर, दिनांक 30 जनवरी 2020
क्र. 73 - एस.सी. - 2-2019.- मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग , मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्रमांक 256-446-अड़तीस-2-18, दिनांक 21 फरवरी 2018 के आधार पर एवं जिला स्तरीय समिति के प्रस्ताव अनुसार एतद्वारा शासकीय नवीन महाविद्यालय, नौगांव का नाम सूची के ( 3 ) में वर्णित अनुसार परिवर्तित किये जाने की अधिसूचना जारी की जाती है:-
स. क्रमांक
महाविद्यालय का वर्तमान नाम (2) (1)
1
शासकीय नवीन महाविद्यालय , नौगांव
महाविद्यालय का नया नाम
(3)
शास. बापू महाविद्यालय , नौगांव
मोहित बुंदस , कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग
झाबुआ, दिनांक 31 जनवरी 2020
मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ -2 ( क ) 15-99-बी-3- दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 प्रकाशन में दण्ड प्रक्रिया, 1973-1974 का स. 2 की धारा-2 के खण्ड- एस, द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व की अधिसूचना में आंशिक रूपान्तरण करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख सेः- 653
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
मैं, प्रबल सिपाहा, जिला दण्डाधिकारी , झाबुआ, दण्ड प्रक्रिया , 1973-1974 का स. 2 की धारा-2 के खण्ड - एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ग्राम उमरी को थाना कालीदेवी ( तहसील रामा ) से थाना झाबुआ ( तहसील झाबुआ ) में सम्मिलित करता हूं.
In exercise of the powers conferred by Section 2(s ) of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No.2 of 1974) as published in Government of Madhya Pradesh , Home Department's memorandum No. F- 2 (ka ) 15-99 -B -3- two, Bhopal , dated 11th October 2004 causing partial amendment in the prior notification from the date of publication of this notification in this Gazette of Madhya Pradesh by the State Government.-
I , PRABAL SEPAHA , District Magistrate Jhabua , in exercise of the powers conferred in Section 2 (s ) , Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) , hereby include village Umree in Police Station Jhabua (Tehsil Jhabua ) from Police Station Kalidevi (Tehsil Rama) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रबल सिपाहा, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, सहायक, श्रमायुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर 123, देवी अहिल्या मार्ग. जेलरोड, श्रम शिविर, इंदौर
इन्दौर, दिनांक 1 फरवरी 2020
क्र. बफा- प्रवर्तन- स.श्र.इं. - 2020.- मैं, आशीष पालीवाल, सहायक श्रमायुक्त, इंदौर संभाग , इंदौर, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 ( क्रमांक 25 सन् 1958 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4( ए) -5-2011- ए- सोलह, भोपाल , दिनांक 8 जुलाई, 2011 ( मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 जुलाई, 2011 में प्रकाशित ) द्वारा इंदौर जिले के स्थानीय क्षेत्रों में उक्त अधिनियम लागू किया गया है. जिसके अनुक्रम में निम्नानुसार साप्ताहिक अवकाश दिवस घोषित करता हूं:-
स्थानीय क्षेत्र (3)
साप्ताहिक अवकाश दिवस (4)
जिला (2)
क्रमांक (1)
सोमवार
इंदौर
1
देपालपुर नगर पंचायत
उपरोक्त क्षेत्र के हेअर कटिंग सेलून दुकानों के लिए साप्ताहिक अवकाश दिवस मंगलवार घोषित करता हूँ.
आशीष पालीवाल, सहायक श्रमायुक्त.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मुरैना , मध्यप्रदेश
मुरैना, दिनांक 5 फरवरी 2020
क्र. एस.सी. - 2 - स्था.अव.- 18-2019-20-1737.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-04 के नियम-08 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एम-3-2-1999- एक-4- भोपाल, दिनांक 30 मार्च , 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, प्रियंका दास ( आई.ए.एस. ) , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , मुरैना वर्ष 2020 के लिये निम्नानुसार मुरैना जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों/ संस्थाओं के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करती हूँ:-
दिन (3)
त्यौहार का नाम (4) दिनांक (2)
क्रमांक (1)
11 मार्च 2020
1.
होली की भाईदूज
बुधवार
महाअष्टमी/महानवमी
शनिवार
2.
24अक्टूबर 2020
सोमवार
दीपावली की भाईदूज 16 नवम्बर 2020
3.
यह आदेश कोषागारों एवं उप - कोषागारों के लिये प्रभावशील नहीं होगा .
प्रियंका दास , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
[ भाग 1 654
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश
विदिशा, दिनांक 9 जनवरी 2020
क्र. क्यू. - एएससी- 2019-343.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम- 3-2-1999 -एक -4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक -4 के नियम -8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर, जिला विदिशा वर्ष 2020 हेतु नीचे दर्शाई गई तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:-
अवकाश दिन (4)
विवरण (5)
स्थानीय दिनांक
(3)
त्यौहार का नाम (2)
क्र. (1)
15जनवरी 2020
मकर संक्रांतिपर्व
1.
सम्पूर्ण जिला
बुधवार
शनिवार
14मार्च 2020
2. रंगपंचमी
सम्पूर्णजिला
सोमवार
16 नवम्बर 2020
सम्पूर्णजिला 3. भाईदूज ( दीपावली )
उक्त अवकाश बैंक/कोषालय/उप - कोषालय पर लागू नहीं होंगे.
कौशलेन्द्र विक्रम सिंह , कलेक्टर.
कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश , भोपाल राजभवन , भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2020
क्र. एफ 49-1 - रास - यू.ए. - 5-2016 .- राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27 ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपतिजी ने अधिनियम की धारा 27 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड (आठ ) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 'नाम निर्देशित श्री राजीव चौधरी , संचालक कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल को राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध बोर्ड में सदस्य नामांकित किया है.
कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार, अभय वर्मा , राज्यपाल के अपर सचिव.
कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल राजभवन , भोपाल , दिनांक 14 फरवरी 2020
क्र. एफ 12-1 - रास- यू.ए. - 5-2012. - जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपतिजी अधिनियम की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( सात ) एवं ( आठ ) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा नामनिर्देशित निम्नांकित व्यक्तियों को जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय , जबलपुर के प्रबंध बोर्ड में सदस्य मनोनीत करते हैं:-
अधिनियम की धारा 25 ( 1 ) ( सात ) के अंतर्गत:-
श्री ब्रजेश दत्त अरजरिया , 53 , बल्देव बाग , चेरीटल वार्ड, जबलपुर ( म. प्र. ) .
अधिनियम की धारा 25( 1 ) ( आठ ) के अंतर्गत:-
श्री राजीव चौधरी, संचालक कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, भोपाल (म. प्र. ) .
कुलाधिपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय , जबलपुर के आदेशानुसार, अभय वर्मा , राज्यपाल के अपर सचिव.
655
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर , मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अशोकनगर, दिनांक 27 जनवरी 2020 प्र. क्र. 0001 -अ-82-2018-19
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है । जल संसाधन संभाग अशोकनगर के अन्तर्गत थूवोन तालाब निर्माण हेतु धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार संलग्न किया जा रहा है ।
अनुसूची
भूमि का विवराण
सर्वे नम्बर
तहसील
जिला
रकवा है०
नगर/ग्राम
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण 3
5
7
4
6
1
2
7.333
47/1/1
खिरिका
पिपरई
अशोकनगर
4.589
47/2/1
टांका
थूवोन लघु
1.254
47/2/2
सिंचाई
0.418
49/1
0.627
परियोजना के
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अशोकनगर
49/2
0.279
54/7/1
अर्न्तगत थवोन
0.243
58/1/2
तालाब का
0.586
54/7/2
0.418
निर्माण कार्य
58/4
0.627
50
0.407
54/5/2
52
0.794
0.106
53/1
0.035
53/2
0.141
53/3
0.141
53/4
0.141
53/5
4.306
54/1
0.243
54/7/3
0.063
54/11/1
0.004
54/11/2
0.016
54/11/3 [भाग 1 656
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
54/11/4 0.016
54/11/5 0.015
54/2
1.463
0.836
54/3
0.23
54/5/1
54/6
0.732
0.084
60/1
0.418
54/8/1
0.209
54/10
1.045
54/8/2
1.000
54/8/4
0.773
54/9
0.125
58/2/1
0.147
58/2/2
0.021
60/3
55/1
0.230
56
0.888
55/2
0.355
57
1.912
58/1/1/1 0.784
0.784
58/1/1/2
0.039
58/1/3
0.125
58/2/1
0.397
58/3
59
0.272
2.160
61/1/1
2.020
61/1/2
0.314
61/2
0.366
52/251/1/2
0.010
52/257/4
0.470
52/255/3
1.575
52/257/2
52/251/1/1 0.846
0.47
52/251/3
0.481
52/252
0.366
52/255/2
0.157
52/255/4
0.031
52/257/3
0.105
52/254/2
0.063
52/256/1
0.178
52/258
0.088
52/259/2/1
0.836
52/255/1
52/257/1
0.69
52/253/1 0.867
0.721
52/254/1
52/261/1 0.324
0.366
52/260
कुलयोग 49.418
टीपः - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड मुंगावली , जिला अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
657
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
प्र. क्र. 0002- अ-82-2018-19
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है । जल संसाधन संभाग अशोकनगर के अन्तर्गत थूवोन तालाब निर्माण हेतु धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार संलग्न किया जा रहा है ।
अनुसूची
भूमि का विवराण
जिला तहसील नगर / ग्राम सर्वे नम्बर रकवा है ०
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
4
1
2
3
5
6
7
0.241
26/1/1/2
बमनाई
पिपरई
अशोकनगर
0.366
58/3/1
कार्यपालन यंत्री थूवोन लघु
3.123
26/1/2/1
जल संसाधन सिंचाई
2.090
26/1/2/2/2
0.973 संभाग अशोकनगर परियोजना के
26/1/2/2/1
1.000
26/3/1
अर्न्तगत थवोन
0.700
26/3/2
तालाब का
0.095
27/1
निर्माण कार्य
0.295
32/1
0.689
32/2
55
1.068
0.325
56/1/1
0.912
56/1/2
0.650
56/2
0.390
56/3
0.294
56/4
2.561
58/3/2
1.686
59/2
0.843
59/1
0.773
61
0.149
62/1
0.050
62/2
0.413
63/1
0.413
63/2
57
2.491
21.893
कुल योग
टीप
: - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड मुंगावली , जिला अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
658
प्र. क्र . 0003- अ-82-2018-19
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगग सृजित नहीं करेगा । राज्य इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है । जल संसाधन संभाग अशोकनगर के अन्तर्गत थूवोन तालाब निर्माण हेतु धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार संलग्न किया जा रहा है ।
अनुसूची
भूमि का विवराण
जिला
नगर/ ग्राम
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
रकवा है०
सर्वे नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण 2
5
6
1
3
4
7
1.829
2/1
रामपुर मुहाल
पिपरई
अशोकनगर
1.097
2/2
0.366
2/3/1
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन
0.367
2/3/2
1.114
3/1/ क
संभाग अशोकनगर
0.349
3/1/ब
1.672
3/2/ख
थूवोन लघु सिंचाई परियोजना के अर्न्तगत थवोन तालाब का निर्माण कार्य
0.418
3/2/ग
0.185
3/3/1/1
0.627
3/3/2/1
0.141
3/3/1/2
0.627
3/3/2/2
0.200
3/3/1/3
0.627
0.563
3/4/1/1
0.241
3/4/1/2
1.247
3/4/1/3
1.503
3/4/2
0.356
4/1
0.240
4/2
0.239
6/1/1
2.020
6/1/2
0.302
6/1/3
2.561
6/2 659
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
7/2
1.432
14
0.115
15
0.021
20
0.334
0.258
21/2
21/1
0.087
22
0.126
कुल योग
21.264
टीपः - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड मुंगावली , जिला अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 0004-अ-82-2018-19
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है । जल संसाधन संभाग अशोकनगर के अन्तर्गत थूवोन तालाब निर्माण हेतु धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार संलग्न किया जा रहा है ।
अनुसूची
धारा 12 के
भूमि का विवराण
जिला तहसील
सर्वे नम्बर
नगर /ग्राम
रकवा है०
अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण 1
2
3
4
5
6
7
117
0.658
पिपरई
अशोकनगर
जियाजीपुर
0.23
140
0.836
119/1
119/2/2/क/1/1
0.094
119/2/2/क/1/2
0.094
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अशोकनगर
0.923
119/2/2/ख
0.658
1.993
130/1
1.16
थूवोन लघु सिंचाई परियोजना के अर्न्तगत थवोन तालाब का निर्माण कार्य
131/2
0.985
131/3
0.644
136/1
0.826
147/1
0.502
145/1
1.105
137/1
0.328
136/2
0.982
138
0.564
139
1.227
144/3
0.342
141/मिन-1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
660
141/मिन-2
142/1
142/2
144/1/मिन-1
144/1/मिन-2
144/2
137/2 .
145/2
कुल योग 0.343
0.780
0.390
1.463
0.327
1.791
0.368
0.167
19.780
टीप: - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड मुंगावली , जिला अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मंजू शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्र. 47-अ-82-19-20-1035
सागर, दिनांक 29 जनवरी 2020 मौजा पंजरा पट. ह.नं. - 65 तहसील देवरी चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर को मदनी जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से लगभग 370 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
: मदनी जलाशय योजना
(1) परियोजना का नाम
(2) भूमि का विवरण
सागर
:
1. जिला
देवरी
2. तहसील
पंजरा
:
3. ग्राम
65
:
4. पट.ह.नं.-
: 0.94हे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
खसरा क्रमांक
स्वामित्व का प्रकार स. क्र.
अभिलिखित धारक का नाम व पिता/ पति का नाम
3
2
1
भूमिस्वामी नारायणसिंह वल्द भगतराम
1
भूमिस्वामी 2 हेमचंद नन्हेलाल पिस. भुवानी सतीश ब्रजेन्द्र पिस. मानकचंद इन्द्रानी वेवा मानकचंद
भूमि का प्रकार
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
7
6
5
4
0.08
1.01
3
1.7
9/1 661
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
3 रामप्रसाद वल्द रविशंकर 4 चेतराम बल्द कुदऊ
5 चेतराम पिता रविशंकर
6 निष्कर्ष नावा. वल्द हर्षस्वरूप वली मां रंजना
हर्षस्वरूप वल्द बैनीप्रसाद
7
परमलाल पिता बारेलाल
8
नंदलाल पिता निरपत
9
तुलसीराम पिता बारेलाल
10
11 हरिराम पिता बारेलाल
कमलाबाई मीराबाई पुत्री बारेलाल 12
13. कन्छेदी भगवानदास भागीरथ छोटेलाल कमलेश द्रोपती पिस. गोपाल सियारानी वेवा गोपाल परमू वल्द बारेलाल
14
15 हरिराम वल्द छोटेलाल
16 नंदलाल वल्द निरपत
17 रामरानी पति करनसींग
संजय वल्द सत्यनारायण
18
19 सन्तोषरानी जोजे सत्यनाराण 20 सत्यनाराण वल्द सुदामाप्रसाद मुन्नीबाई प्रभाबाई साबित्रीबाई पुत्री सुदामा
योगः-किता
0.10
1.5
भूमिस्वामी
9/2
0.4
भूमिस्वामी
9/3
1.5
भूमिस्वामी
9/4
0.04
2.93
62
भूमिस्वामी
0.21
1.8
61
भूमिस्वामी
0.40
भूमिस्वामी 59/1
0.12
भूमिस्वामी 59/2
0.40
भूमिस्वामी 59/5
0.22
0.74
भूमिस्वामी
59/6
0.01
59/7
भूमिस्वामी
0.01
भूमिस्वामी
80/1
0.4
भूमिस्वामी
80/2
0.08
0.4
भूमिस्वामी
80/3
0.4
भूमिस्वामी
80/4
0.4
भूमिस्वामी
80/5
4.0
भूमिस्वामी 89/1
0.21
3.8
भूमिस्वामी
89/2
0.15
भूमिस्वामी
89/3
0.94
22.07
हे०
हे०
अनुसूची- 1
दिनांक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-17- (7 ) -2014- सात- शा, 2ए भोपाल दिनांक 29-9-2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र 3-10-14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
662
को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है. अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर, जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे.
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-17- (8 ) -2014 - सात- शा. 2 ए भोपाल, दिनांक 29-10-14 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3-10-14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है. अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे . इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर, जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे.
अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं होगा.
अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष [ कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) देवरी में ] आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , प्रीति मैथिल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
663
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) ढीमरखेड़ा, जिला कटनी मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) , अधिनियम 2012 की धारा 3 के अंतर्गत नर्मदा घाटी विकास विभाग
ढीमरखेड़ा । 7 जनवरी 2020
क्र.34 /भू.अ./ 2019- म.प्र. शासन , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाइन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात् ढंक दीगई पाइप लाइन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थाई अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3(4) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ढीमरखेड़ा जिला कटनी को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोइ हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ।
इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । 664
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
2. अनुसूची
कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
(हे. में)
कटनी ढीमरखेड़ा
0.187 हे.
हरदी प.ह.नं. 24 प्र.क्र.20/अ-82 /19-20
0.483हे.
कटनी ढीमरखेड़ा भनपुरा खुर्द प.ह.नं. 26 प्र.क्र.21/अ-82 /19-20
कटनी ढीमरखेड़ा
0.179हे.
भटगवां प.ह.नं. 27 प्र.क्र.22/ अ-82 /19-20
कटनी
0.137 हे.
ढीमरखेड़ा झुनकी प.ह.नं. 27 प्र.क्र.23/अ-82 /19-20
कटनी ढीमरखेड़ा
0.192हे.
बरेली प.ह.नं. 11 प्र.क्र.24/अ-82 /19-20
0.036हे.
कटनी ढीमरखेड़ा
धनगवां प.ह.नं. 20 प्र.क्र.25/अ-82 /19-20
0.089हे.
कटनी ढीमरखेड़ा
परसवारा प.ह.नं. 24 प्र.क्र.26/ अ-82 /19-20
0.031 हे.
कटनी ढीमरखेड़ा चंदोल (वीरान) प.ह.नं. 27 प्र.क्र.27/ अ-82 /19-20
अस्थाई अर्जन ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु जबलपुर कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा,
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन 665
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
कटनी ढीमरखेड़ा भनपुराकला प.ह.नं. 11 प्र.क्र.28/अ-82 /19-20 कटनी ढीमरखेड़ा गढ़वास प.ह.नं. 27 प्र.क्र.29/अ-82 /19-20 कटनी ढीमरखेड़ा
0.358 हे.
पिपरिया प.ह.नं. 25 प्र.क्र.30/अ-82 /19-20 कटनी ढीमरखेड़ा
0.039 हे.
सहजपुरी प.ह.नं. 26 प्र.क्र.31 /अ-82 /19-20
0.137 हे.
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा , जबलपुर
0.080 हे.
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा , जबलपुर
2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) ढीमरखेड़ा जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
कलेक्टर, कटनी एवं पदेन उपसचिव, म.प्र. शासन के अधिसूचना
क्र. 9965 / प्रवा. दिशंक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा प्राधिकृत
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
666
मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 की धारा 3 के अंतर्गत नर्मदा घाटी विकास विभाग
ढीमरखेड़ा 25 जनवरी 2020
क्र.५२ /भू.अ. /2019-म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाइन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात् ढंक दीगई पाइप लाइन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन , संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है , जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थाई अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि मं हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4 ) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ढीमरखेड़ा जिला कटनी को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोइ हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ।
इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे संक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । 667
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
2. अनुसूची
कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह , प्रचालन परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण
भूमि का विवरण
तहसील
ग्राम जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
(हे. में)
ढीमरखेड़ा
कटनी
बन्दोरी प.ह.नं. 28 प्र.क्र. 32/अ-83 /19-20
0.028 है.
कटनी ढीमरखेड़ा
बार प.ह.नं. 11 प्र.क्र.33/अ-82 /19-20
0.138 हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
भसेड़ा प.ह.नं. 27 प्र.क्र.34/अ-82 /19-20
0.019 हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
भितरीगढ़ प.ह.नं. 4 प्र.क्र.35/अ-82 /19-20
0.528 हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
भूला प.ह.नं. 06 प्र.क्र. 36/अ-82 /19-20
0.109 हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
बिजैया प.ह.नं. 07 प्र.क्र.37/अ-82 /19-20
0.345 हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
देवरी पाठक प.ह.नं. 26 प्र.क्र.38/अ-82 /19-20
0.016हे.
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जुन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा , जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा , जबलपुर [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
668
कटनी ढीमरखेड़ा
डूंड़ी प.ह.नं. 45 प्र.क्र.39/अ-82 /19-20
ढीमरखेड़ा
कटनी
घुघरी प.ह.नं. 01 प्र.क्र.40/अ-82 /19-20
0.102 हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
जजनगरा प.ह.नं. 06 प्र.क्र.41 /अ-82 /19-20
0.119हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
झिरिया प.ह.नं. 05 प्र.क्र.42/अ-82 /19-20
0.353 हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
कनौजा प.ह.नं. 05 प्र.क्र.43/अ-82 /19-20
0.075हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
करौंदी प.ह.नं. 23 प्र.क्र .44/अ-82 /19-20
0.058 हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
कारीपाथर प.ह.नं. 09 प्र.क्र.45/अ-82 /19-20
0.011 हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
कटरी प.ह.नं. 28 प्र.क्र .46/अ-82 /19-20
0.357 हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
खंदवारा प.ह.नं. 28 प्र.क्र.47/अ-82 /19-20
0.069
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
0.236 हे.
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा , जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा , जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर भाग 1 ]
ढीमरखेड़ा
कटनी
कुदवारी प.ह.नं. 23 प्र.क्र.48/अ-82 /19-20 कटनी ढीमरखेड़ा कुसेरा प.ह.नं. 10 प्र.क्र.49/अ-82 /19-20 कटनी ढीमरखेड़ा
मड़ेरा प.ह.नं. 23 प्र.क्र.50/अ-82 /19-20
0.151 हे.
कटनी ढीमरखेड़ा
महनेर प.ह.नं. 22 प्र.क्र.51/अ-82 /19-20
0.170 हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
परसेल प.ह.नं. 02 प्र.क्र.52/अ-82 /19-20
0.080 हे
ढीमरखेड़ा
कटनी
पिपरिया प.ह.नं. 04 प्र.क्र.53/अ-82 /19-20
0.061 हे
कटनी ढीमरखेड़ा सहलावन प.ह.नं. 25 प्र.क्र.54/अ-82 /19-20
0.370हे.
कटनी ढीमरखेड़ा सारंगपुर प.ह.नं. 28 प्र.क्र.55/अ-82 /19-20
0.515हे.
कटनी ढीमरखेड़ा सरसवाही प.ह.नं. 2 प्र.क्र.56/अ-82 /19-20
669
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
0.118 हे.
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
0.062 हे.
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा , जबलपुर
0.026 हे .
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
670
ढीमरखेड़ा
कटनी
शिवराजपुर प.ह.नं. 10 प्र.क्र.57/अ-82 /19-20 कटनी ढीमरखेड़ा
0.064 हे.
तिघरा प.ह.नं. 26 प्र.क्र.58/अ-82 /19-20 कटनी ढीमरखेड़ा
0.325 हे.
टिकरिया प.ह.नं. 05 प्र.क्र.59/अ-82 /19-20 कटनी ढीमरखेड़ा
0.378 हे.
उमरिया प.ह.नं. 05 प्र.क्र .60/अ-82 /19-20
0.081 हे.
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
2. भूमि के नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) ढीमरखेड़ा जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
कलेक्टर, कटनी एवं पदेन उपसचिव, म.प्र. शासन के अधिसूचना
क्र. 9965 / प्रवा. दिनांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा प्राधिकृत
671
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
ढीमरखेड़ा 28 जनवरी 2020
क्र.५१ / भू.अ. /2019- म.प्र. शासन , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील में म.प्र . शासन से स्वीकृत ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाइन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात् ढंक दीगई पाइप लाइन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन , संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थाई अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ढीमरखेड़ा जिला कटनी को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोइ हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ।
इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
672
2. अनुसूची
कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण (मरम्मत , प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण
भूमि का विवरण
ग्राम जिला तहसील
प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
(हे. में)
कटनी ढीमरखेड़ा
बांध प.ह.नं. 32 प्र.क्र. 61/3-83 /19-20
0.212हे.
कटनी ढीमरखेड़ा भैंसवाही प.ह.नं. 56 प्र.क्र.62/अ-82 /19-20
0.079हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
भमका , प.ह.नं. 30 प्र.क्र.63/अ-82 /19-20
0.201 हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
दिहरी प.ह.नं. 02 प्र.क्र.64/अ-82 /19-20
0.057 हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
दियागढ़ प.ह.नं. 31 प्र.क्र. 65/अ-82 /19-20
0.201 हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
हर्रई प.ह.नं. 33 प्र.क्र.66/अ-82 /19-20
0.025 हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
जामुनचुवा प.ह.नं. 30 प्र.क्र.67/अ-82 /19-20
0.177 हे.
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जुन कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर 673
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
कटनी ढीमरखेड़ा
0.236हे.
जिरीं प.ह.नं. 29 प्र.क्र.68/अ-82 /19-20
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
0.274
कटनी ढीमरखेड़ा
झिन्ना प.ह.नं. 31 प्र.क्र.69/अ-82 /19-20
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
0.369हे.
कटनी ढीमरखेड़ा केवलारी प.ह.नं. 31 प्र.क्र.70/अ-82 /19-20
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
कटनी ढीमरखेड़ा
0.047 हे.
खैरानी प.ह.नं. 68 प्र.क्र.71 /अ-82 /19-20
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
0.198 हे.
कटनी ढीमरखेड़ा मारसिहुड़ी प.ह.नं. 69 प्र.क्र.72/ अ-82 /19-20
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
0.136हे.
कटनी ढीमरखेड़ा
मेर प.ह.नं. 69 प्र.क्र.73/ अ-82 /19-20
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
0.003 हे.
कटनी ढीमरखेड़ा
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन मूड़ीखेरा प.ह.नं. 64 प्र.क्र.74/अ-82 /19-20
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
0.048
कटनी ढीमरखेड़ा
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन नाथूखेड़ा प.ह.नं. 30 प्र.क्र.75/ अ-82 /19-20
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
0.292हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन पहरूवा प.ह.नं. 69 प्र.क्र.76/अ-82 /19-20
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
0.427 हे.
कटनी ढीमरखेड़ा
पटना प.ह.नं. 30 प्र.क्र.77/अ-82 /19-20
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
674
ढीमरखेड़ा
कटनी
0.311 हे.
पिपरिया प.ह.नं. 31 प्र.क्र.78/अ-82 /19-20 कटनी ढीमरखेड़ा
0.222 हे.
रोझन प.ह.नं. 30 प्र.क्र.79/अ-82 /19-20
0.122 हे.
कटनी ढीमरखेड़ा सलैया प.ह.नं. 71 प्र.क्र.80/अ-82 /19-20 कटनी ढीमरखेड़ा
0.291 हे.
सिंघनपुरी प.ह.नं. 68 प्र.क्र .81/अ-82 /19-20 कटनी ढीमरखेड़ा
0.321 हे.
तिलमन प.ह.नं. 61 प्र.क्र.82/अ-82 /19-20 ढीमरखेड़ा
कटनी
0.079 हे.
बिजौरी प.ह.नं. 62 प्र.क्र.83/ अ-82 /19-20
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जुन कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा , जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
2. भूमि के नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) ढीमरखेड़ा जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
कलेक्टर, कटनी एवं पदेन उपसचिव, म.प्र. शासन के अधिसूचना क्र. 9965 / प्रवा. दिनांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा प्राधिकृत 675
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
क्र .५१.../भू.अ. /2019- म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाइन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात् ढंक दीगई पाइप लाइन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन , संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थाई अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि मं हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ढीमरखेड़ा जिला कटनी को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोइ हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ।
इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
676
2. अनुसूची
कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
(हे. में)
कटनी ढीमरखेड़ा
बांध प.ह.नं. 32 प्र.क्र. 61 /अ-83 /19-20
0.212 हे.
कटनी ढीमरखेड़ा भैंसवाही प.ह.नं. 56 प्र.क्र.62/अ-82 /19-20
0.079है.
कटनी ढीमरखेड़ा भमका , प.ह.नं. 30 प्र.क्र.63/अ-82 /19-20
0.201 हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
दिहरी प.ह.नं. 02 प्र.क्र.64/अ-82 /19-20
0.057 हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
दियागढ़ प.ह.नं. 31 प्र.क्र. 65/अ-82 /19-20
0.201 हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
हर्रई प.ह.नं. 33 प्र.क्र.66/अ-82 /19-20
0.025 हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
जामुनचुवा प.ह.नं. 30 प्र.क्र.67/अ-82 /19-20
0.177 हे .
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा , जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर भाग 1 ]
कटनी ढीमरखेड़ा
677
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
0.236हे.
जिरी
प.ह.नं. 29
प्र.क्र.68/अ-82
/19-20
कटनी ढीमरखेड़ा
झिन्ना प.ह.नं. 31 प्र.क्र.69/अ-82 /19-20 कटनी ढीमरखेड़ा केवलारी प.ह.नं. 31 प्र.क्र.70/अ-82 /19-20
0.047 हे.
कटनी ढीमरखेड़ा खैरानी प.ह.नं. 68 प्र.क्र.71/अ-82 /19-20
0.198 हे.
कटनी ढीमरखेड़ा मारसिहुड़ी प.ह.नं. 69 प्र.क्र.72/अ-82 /19-20
0.136हे.
कटनी ढीमरखेड़ा
मेर प.ह.नं. 69 प्र.क्र.73/अ-82 /19-20
0.003 हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
मूड़ीखेरा प.ह.नं. 64 प्र.क्र.74/अ-82 /19-20
0.048
कटनी ढीमरखेड़ा नाथूखेड़ा प.ह.नं. 30 प्र.क्र.75/अ-82 /19-20
0.292हे.
कटनी ढीमरखेड़ा
पहरूवा प.ह.नं. 69 प्र.क्र.76/अ-82 /19-20
0.427 हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
पटना प.ह.नं. 30 प्र.क्र.77/अ-82 /19-20
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
0.274
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
0.369हे.
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
678
कटनी ढीमरखेड़ा
पिपरिया प.ह.नं. 31 प्र.क्र.78/अ-82 /19-20 कटनी ढीमरखेड़ा
रोझन प.ह.नं. 30 प्र.क्र.79/अ-82 /19-20 कटनी ढीमरखेड़ा
सलैया प.ह.नं. 71 प्र.क्र.80/अ-82 /19-20 कटनी ढीमरखेड़ा सिंघनपुरी प.ह.नं. 68 प्र.क्र.81/3-82 /19-20 कटनी ढीमरखेड़ा तिलमन प.ह.नं. 61 प्र.क्र.82/अ-82 /19-20 कटनी ढीमरखेड़ा बिजौरी प.ह.नं. 62 प्र.क्र.83/अ-82 /19-20
0.311 हे. कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा , जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
0.222 हे.
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
0.122 हे.
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
0.291 हे.
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
0.321 हे.
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जुन कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
0.079 हे.
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
2. भूमि के नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) ढीमरखेड़ा जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
कलेक्टर, कटनी एवं पदेन उपसचिव , म.प्र. शासन के अधिसूचना क्र. 9965 / प्रवा. दिनांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा प्राधिकृत
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सपना त्रिपाठी, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ).
679
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
श्योपुर, दिनांक 28 जनवरी 2020 प्र. क्र. 0001-19-20-अ-82-1145
(1) (भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-- श्योपुर कला रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन ) ग्राम हारकुई प.ह.क. 24 राजस्व निरीक्षक वृत्त -01 वीरपुर तहसील- वीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला- श्योपुर मे कुल 0.836 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम हारकुई प.ह.क. 24 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 वीरपुर तहसील- वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला- श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर
ख. तहसील
वीरपुर
ग ग्राम
हारकुई
0.836 हेक्टेयर
घ लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है:-
सर्वे नंबर
भूमिका प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) क्र. स.
अर्जनका क्षेत्रफल हेक्टेयर में
6
4
5
3
1
2
भूमिस्वामी कृषि भूमि
0.108
167/2
हरिविलास पुत्र दौज्या जाति जाटव नि. ग्रा. 1/3 भाग, रामपति बेवा मुन्ना विजयसिंह उदयसिंह नावा. पुत्रनण मुन्ना सर मां खुद राजश्वरी नारायणी. बिन्दा पुत्रिया मुन्ना जाति जाटव नि. ग्रा. 1/3 समान भाग पातीराम पुत्र भैरू जाति जाटव नि जावरौल तहसील सदलगढ / 3 समाानभाग
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.182 मदनु पुत्र मुरली जाति जाटव नि. ग्रा.
2
168/2
कृषि भूमि
भूदान कृषक
0.133 रतनी पुत्री फौसू जाति जाटव नि ग्रा.
208/2
1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
680
कृषि भूमि
भूदान कृषक
4
207/2/2
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
5 210/1/2
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
6 210/2/2
7
कृषि भूमि
भूदान कृषक
235/1/3/ 1
8
कृषि भूमि
भूदान कृषक
235/3/1
9
कृषि भूमि
भूदान कृषक
235/2/2/ 1
10
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
236/1
11
कृषि भूमि
भूदान कृषक
241/1
किता-11
रतनी पुत्री फौसू जातिः जाटव नि. ग्रा.
0.112
बनवारी पुत्र मिश्रीलाल जाति जाटव नि. ग्रा.
0.017
बाबूलाल पुत्र मिश्रीलाल जाति जाटव नि. ग्रा.
0.017
0.028
महाराज रूपसिंह पुत्रगण मिश्री बैजन्ती बेबा मिश्री समानभाग जाति रावत नि ग्राम
0.010
दौजी,सीताराम ,मांगी, रोशन पुत्रगण श्यामलाल रामकटोरी, रामपति पुत्रियां श्यामलाल जाति जाटव नि. ग्रा.
0.006 सीताराम मांगीलाल पुत्रगण श्यामलाल जाति जाटव नि. ग्रा.
0.092 सुमनदेवी पत्नि पूरनसिंह जाति ठाकुर नि. ग्रा.
0.131 चिम्मन कुअरपाल पुत्रगण पन्ना जाति रावत नि. ग्रा.
0.836
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चातकी गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है । 4. कलेक्टर , जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष:- धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे । 681
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
प्र. क्र. 0002-19-20-अ-82-1147
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम बडागांव प.ह.क.24 राजस्व निरीक्षक वृत्त -01 वीरपुर तहसील -वीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला - श्योपुर मे कुल 0.017 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम बडागांव प.ह.क. 24 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 वीरपुर तहसील- वीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
2. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर
ख. तहसील
वीरपुर
ग. ग्राम
बडागांव
0.017 हेक्टेयर
घ लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है : -
सर्वे नंबर
भूमि का प्रकार
क्र. स.
स्वामित्व का प्रकार
हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
2
6
1
3
4
5
भूमिस्वामी कृषि भूमि
1 884/2
0.017 शिवचरन पुत्र गणपति जाति रावत नि ग्राम जाटौली 5. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
6. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
682
7. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खाने है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोडकर आवश्यकता नही है ।
8. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष:- धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे ।
प्र. क्र. 0003-19-20-अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत )
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम श्यारदा प.ह.क. 23 राजस्व निरीक्षक वृत्त -01 बीरपुर तहसील- बीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला- श्योपुर मे कुल 4.227 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम श्यारदा प.ह.क. 23 राजस्व निरीक्षक वृत्त --01 बीरपुर तहसील- बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला- श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर
ख. तहसील
बीरपुर
ग. ग्राम
श्यारदा
4.227 हेक्टर
घ लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-
क्र.स. सर्वे नंबर स्वामित्व का प्रकार भूमि का प्रकार अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6
4
1
2
5
3
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
739/2
0.612
1
गीतादेवी पत्नी अशोक कुमार जाति वैश्य पता निवासी ग्राम बीरपुर भूमि स्वामी भू -राजस्व 4.07 740
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
0.420
2
रामदास पुत्र तोफनिया जाति जाटव पता निवासी ग्राम भू स्वामी भू- राजस्व 2..50
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
741/2/1
0.350
3
अफताब पुत्र निसार जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी भू- राजस्व 2.18 1 683
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
758/2
1.040
4
शब्बीर पुत्र निसार जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी भू- राजस्व 7.50 भूमि स्वामी
763/2
कृषि भूमि
0.159
5
रतनी वेवा छुटटन कला बाबुली अजुद्धी रामपति प्रेम श्रीबाई उम्मेदी पुत्रियां छुटटन कैलाशी पुत्र छुटटन जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 69/136 स.भा. भूमिस्वामी जगदीश सियाराम नेकराम पुत्रगण रामहेत जाति जाटव नि. ग्राम हि. 7/136 स.भा. भूमिस्वामी नरोत्तम मनोज वीरेन्द्र पुत्रगण द्वारिका मु. सरूपी वेवा द्वारिका जाति जाटव नि.ग्राम हि 3/136 स.भा. भूमिस्वामी , उम्मेद रामलखन रूपसिंह बा. राजाराम नावा. पुत्रगण जस्सू सर. मां खुद कलावती रूमाली महादेवी पुत्रियां जस्सू कलावती वेवा जस्सू जाति जाटव नि. ग्राम हि. 52/136 स.भाग भूमिस्वामी तोफनिया पुत्र झींगुरिया जाति जाटव नि. ग्राम हि. 5/136 स.भाग भूमिस्वामी भू- राजस्व 1.60 भूमिस्वामी
कृषि भूमि
764/1/1
0.190
6
किशोरी पुत्र सुकुआ जाति जाटव नि.ग्राम भूमिस्वामी भू. राजस्व 1.90 भूमि स्वामी
7 764/2/1
कृषि भूमि
0.061
रतनी वेवा छुटटन कला बाबुली अजुद्धी रामपति प्रेम श्रीबाई उम्मेदी पुत्रियां छुटटन कैलाशी पुत्र छुटटन जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 69/136 स.भा. भूमिस्वामी जगदीश सियाराम नेकराम पुत्रगण रामहेत जाति जाटव नि. ग्राम हि. 7/136 स.भा. भूमिस्वामी नरोत्तम मनोज वीरेन्द्र पुत्रगण द्वारिका मु. सरूपी वेवा द्वारिका जाति जाटव नि.ग्राम हि 3/136 स.भा. भूमिस्वामी , उम्मेद [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
684
रामलखन रूपसिंह बा. राजाराम नावा. पुत्रगण जस्सू सर. मां खुद कलावती रूमाली महादेवी पुत्रियां जस्सू कलावती वेवा जस्सू जाति जाटव नि. ग्राम हि. 52/136 स.भाग भूमिस्वामी तोफनिया पुत्र झींगुरिया जाति जाटव नि. ग्राम हि. 5/136 स.भाग भूमिस्वामी बशरह नं. 763 भू-राजस्व 7.14 भूमिस्वामी
8 765/1/1
कृषि भूमि
रतनी वेवा छुटटन कला बाबुली अजुद्धी रामपति प्रेम श्रीबाई उम्मेदी पुत्रियां छुटटन कैलाशी पुत्र छुटटन जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 69/136 स.भा. भूमिस्वामी, जगदीश
सियाराम नेकराम पुत्रगण
रामहेत जाति जाटव नि.
ग्राम हि. 7/136 स.भा.
0.021
भूमिस्वामी नरोत्तम मनोज वीरेन्द्र पुत्रगण द्वारिका मु. सरूपी वेवा द्वारिका जाति जाटव नि.ग्राम हि 3/136 स.भा. भूमिस्वामी , उम्मेद रामलखन रूपसिंह बा. राजाराम नावा. पुत्रगण जस्सू सर. मां खुद कलावती रूमाली महादेवी
पुत्रियां जस्सू कलावती वेवा जस्सू जाति जाटव नि. ग्राम हि. 52/136 स.भाग भूमिस्वामी तोफनिया पुत्र झींगुरिया जाति जाटव नि. ग्राम हि. 5/136 स.भाग भूमिस्वामी बशरह नं. 763 भू-राजस्व 0.20 9 765/2/1 भूमि स्वामी
कृषि भूमि
0.011
किशोरी पुत्र सुकुआ जाति जाटव नि.ग्राम भूमिस्वामी भू. राजस्व 0.09 भूमि स्वामी
10 769/1/1
कृषि भूमि
0.446
रतनी वेवा छुटटन कला बाबुली अजुद्धी रामपति प्रेम श्रीबाई उम्मेदी पुत्रियां छुटटन कैलाषी पुत्र छुटटन जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 69/136 स.भा.
685
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
भूमिस्वामी, जगदीश सियाराम नेकराम पुत्रगण रामहेत जाति जाटव नि. ग्राम हि. 7/136 स.भा. भूमिस्वामी नरोत्तम मनोज वीरेन्द्र पुत्रगण द्वारिका मु. सरूपी वेवा द्वारिका जाति जाटव नि.ग्राम हि 3/136 स.भा. भूमिस्वामी , उम्मेद रामलखन रूपसिंह बा. राजाराम नावा. पुत्रगण जस्सू सर. मां खुद कलावती रूमाली महादेवी पुत्रियां जस्सू कलावती वेवा जस्सूजाति जाटव नि. ग्राम हि. 52/136 स.भाग भूमिस्वामी तोफनिया पुत्र झींगुरिया जाति जाटव नि. ग्राम हि. 5/136 स.भाग भूमिस्वामी बशरह नं. 763 भू-राजस्व 5.86 11
भूमिस्वामी
769/2/1
कृषि भूमि
0.003
पंचमसिंह पुत्र सरगासिंह बादामी पत्नि पंचमसिंह जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.02
भूमिस्वामी
12 792/4/1
कृषि भूमि
0.020
रामजीलाल पुत्र वालाराम जाति कोरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.12 13 792/1/1 भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.067
वनवारी पुत्र वालाराम जाति कोरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.43 14 792/2/1
0.040
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
रामदास पुत्र वालाराम जाति कोरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू. रा . 0.25 15 792/3/1
कृषि भूमि
0.020
भूमिस्वामी
रामचरण पुत्र वालाराम जाति कोरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू. रा. 0.13 16 794/2
कृषि भूमि
0.347
भूमि स्वामी
सुनीता पत्नि सुनील जाति वैश्य पता निवासी सबलगढ़ हि. 26/78 स.भाग भूमिस्वामी दीपक पुत्र पीतमसिंह जाति जाटव पता निवासी ग्राम सुनहरा तहसील सबलगढ़ हि. 52/310 भूमि स्वामी रामदेही पत्नि पीतमसिंह [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
686
दीपक पुत्र पीतमसिंह लीलाबाई पत्नि लालाराम जाति जाटव पता निवासी ग्राम सुनहरा तहसील सबलगढ़ हिस्सा 208/390 भू. स्वामी भू. रा . 1.96 17
कृषि भूमि
0.420
829/2/1 भूमि स्वामी
बद्रीप्रसाद पुत्र भगवती जाति कोरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 3 . 02
4.227
17
कुल
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला , लौह पत्थर , स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है , खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेषः - धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे । 687
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
प्र. क्र. 0004-19-20-अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत) राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम पाचौ प.ह.क. 22 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील-बीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला-श्योपुर मे कुल 2.380 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम पांचौ प.ह.क. 22 राजस्व निरीक्षक वृत्त -01 बीरपुर तहसील- बीरपुर उपखण्ड - विजयपुर जिला - श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची 3. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर ख. तहसील
बीरपुर
पांचौ ग. ग्राम
घ लगभग क्षेत्रफल
2.380 हेक्टर भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-
क्र.स. सर्वे नंबर स्वामित्व का प्रकार भूमि का प्रकार
1
2
3
4
भूमि स्वामी
कृषि भूमि 1
1190/2/2
भूमि स्वामी
कृषि भूमि 2
1194/2
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) 5
6
0.030
हरिचरण, रामचरण, शिवचरण, केदार, रामस्वरूप उमाचरण पुत्रगण रतनू जाति जाटव, प्रेम बाई पुत्री रतनू जाति जाटव पता नि. ग्राम हिस्सा समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व ० . 021
0.096
पवन कुमार पुत्र हरिचरण लाल चतुर्वेदी जाति ब्रा.नि. बीरपुर हिस्सा 0.564, मृदुल कुमार पुत्र हरिचरण हिस्सा 0.585 , राधेश्याम पुत्र [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
688
रामचरण हिस्सा 1.150 , बालस्वरूप पुत्र रामचरण हिस्सा 1.150 भाग जाति ब्रा. पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.70 भूमिस्वामी
कृषि भूमि
3
1195/2
0.184
पवन कुमार पुत्र हरिचरण लाल चतुर्वेदी जाति ब्रा.नि. बीरपुर हिस्सा 0.564 , मृदुल कुमार पुत्र हरिचरण हिस्सा 0.585, राधेश्याम पुत्र रामचरण हिस्सा 1.150 , बालस्वरूप पुत्र रामचरण हिस्सा 1.150 भाग जाति ब्रा. पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भूराजस्व 1.33 भूमि स्वामी
कृषि भूमि
0.226
1196/2
पवन कुमार पुत्र हरिचरण लाल चतुर्वेदी जाति ब्रा.नि. बीरपुर हिस्सा 0.564 , मृदुल कुमार पुत्र हरिचरण हिस्सा 0.585, राधेश्याम पुत्र रामचरण हिस्सा 1.150 , बालस्वरूप पुत्र रामचरण हिस्सा 1.150 भाग जाति ब्रा. पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भू राजस्व 1.64 मोतीलाल, जीवनलाल पुत्र गुलाब ,भगवती, रूमाली बिमला पुत्रियां गुलाब ,मु. किन्ती वेवा गुलाब हिस्सा 1/3समान भाग , मु. कम्पूरी वेवा गनपति व राजू वा. वीरेन्द्र जीतन्द्र ना.वा.
5
0.227
1197/1/2
सर.मॉ खुद, गीता, सुनीता, अनीता पुत्रियां गनपत हिस्सा 1/3 समान भाग ,रामहेत पुत्र ल्होरे हि. 1/3 समान भाग जाति जाटव निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू राजस्व 1.70 भूमि स्वामी
कृषि भूमि
6
1197/2/1
0.027
रामहेत पुत्र नकटू जाति जाटव नि. ग्राम सीखेडा भूमि स्वामी भूराजस्व 0.20 7
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
0.387
1200/1/2
छत्तू पुत्र सामलिया जाति जाटव नि.ग्राम भूमि स्वामी भूराजस्व 2.61
8
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
0.063 0.189
1112/8/2/2 1211/1/2
2
0.252
नैनू पुत्र श्यामा व शंतो, कमला पुत्रियां श्यामा जाति जाटव नि. ग्राम भूमि स्वामी 689
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
भू राजस्व 0.75 9
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.074
1112/8/3/1
0.573
0.199
1112/8/3/3 1211/3
3
0.846
चिम्मन सामंता पुत्रगण पन्ना त्रिवेणी, शीला पुत्रियां पन्ना जाति जाटव नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 2.45
10
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
0.105
1211/2/2
बसन्ती पत्नि नैनू जाति जाटव हिस्सा 1/2 , द्रोपति पत्नि गोर्बधन जाति ठाकुर हिस्सा 1/2 नि.ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.78 10
2.380
कुल
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला , लौह पत्थर, स्लेट , या अन्य खनिजों की खानें है , खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर , जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) विजयपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेषः - धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
690
प्र. क्र. 0005-19-20-अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत) राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है , कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम सीखेडा प.ह.क. 19 राजस्व निरीक्षक वृत्त -01 बीरपुर तहसील - बीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला- श्योपुर मे कुल 0.328 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम सीखे । ५.ह.क. 19 राजस्व निरीक्षक वृत्त -01 बीरपुर तहसील - बीरपुर उपखण्ड -विजयपुर जिला - श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची 4. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर ख. तहसील
बीरपुर ग. ग्राम
सीखेडा घ लगभग क्षेत्रफल
0.328 हेक्टर भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-
क्र.स. सर्वे नंबर
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
2
3
1
4
भूमिस्वामी
कृषि भूमि 335/2
अर्जनका क्षेत्रफल हेक्टेयर में
हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6
5
0.279
परिमाल पुत्र लल्लू हि. 1/2 मु. शांन्ति बेवा मांगी ब्रजमोहन, भरोषी , प्रकाश, वकील, सिटू, रिंकू, गोरे पुत्रगण मांगी , फूलवती दुलाई, सकुन्तला पुत्रियां मांगी हि. 11/24 समान भाग क्रान्ति बेवा बनवारी देवेन्द्र रामनरेश, सुनील पुत्रगण बनवारी पिस्ता पुत्री बनवारी हि. 1/24 समान भाग जाति कुम्हार पता नि. पांचो कॉलोनी भूमिस्वामी भू राजस्व 691
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
2
0.049
336/2
मु. लाडो वेवा मोती जाति मोधिया पता नि. पांचों आरामसिंह देवलाल , हरिसिंह , प्रभू, कमलसिंह , परमजीत, रूपसिंह , हंसराज , रामदयाल वा. जगमोहन ना. पुत्रगण मोती जाति मोधियां पता नि. पांचों समान भाग भूमि स्वामी रामदवी अलबेली शान्ति , ताराबाई पुत्रियों मोती जाति मोधिया पता नि. पांचों समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 02
कुल
0.328
1 यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेगो को सुनने एवं भूमि अर्जन , पुनर्वारान और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30 ) में उपबधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है , अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला , लौह पत्थर , स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर , जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेषः - धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
692
प्र. क्र. 0006-19-20 -अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है , कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर -श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन ) ग्राम गोहर प.ह.क. 19 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील- बीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला- श्योपुर मे कुल 2.139 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम सीखेडा प.ह.क. 19 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील - बीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला- श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
5. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर
ख. तहसील
बीरपुर
ग . ग्राम
गोहर
घ लगभग क्षेत्रफल
2.139 हेक्टर
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है:-
क्र.स. सर्वे नंबर स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1
4
2
3
5
6
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
1
0.017
816/2
भगवनलाल , मुन्ना, केदार, अशोक , सियाराम , गोपाल, पिस , गजा कमलाबाई कलावती पुत्रियां गजा हि. 8/10 समान भाग मु. काशी वेवा दिवारीलाल , ब्रह्ना सुमेर, राधेश्याम पुत्रगण दिवारीलाल लेखा विमला, लक्ष्मी पुत्रीयां दिवारीलाल हे. 1/10 समान भाग मे. फूला वेवा छोटे सन्ताराम पुत्र छोटे साना पुत्री छोटे हि. 1/10 समान भाग जाति गूर्जर नि. बन्डपुरा जाखेर स.भा.भू.रा. 0.74
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2
0.048
818/2
भगवनलाल मुन्ना केदार , अशोक सियाराम गोपाल पुत्रगण गजा बगैरह वश नं. 480 वशरह न. 816 693
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
अमरू, रोशन नेकराम , पतिराम , पिस. मूला मु. गुललों वेबा मूला रामपती पुत्री मूला जाति जाटव नि. बन्डपुरा भमिस्वामी भू राजस्व 1.17
3
819/2
0.182
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
4
820/2
0.151
बाबूलाल पुत्र रामस्वरूप जाति रावत नि. तेलीपुरा भू. आ. 2.21 भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
5
821/2
0.238
बाबूलाल पुत्र रामस्वरूप जाति रावत नि. तेलीपुरा भू. आ. 2.21 भूमिस्वामी
भूमिस्वामी कृषि भूमि
6
822/2
0.175
लक्ष्मीनारायण पुत्र सरवन धन्तूरी पुत्री सरवन जाति रावत नि. तेलीपुरा भू राजस्व 1.87
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
7
823/1
0.007
लक्ष्मीनारायण पुत्र सरवन धन्तूरी पुत्री सरवन जाति रावत नि. तेलीपुरा भू राजस्व 1.87
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
8
0.010
836/1/1
रमेश पुत्र चिम्मन जाति जाटव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भू.आ.शा.न. 780/1
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
9
0.040
836/2/1
अंगद पुत्र चिम्मन जाति जाटव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भू.आ.शा.न. 780/2
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
10
837/2
0.073
बनवारी, गिरधार, ब्रजमोहन पिस. लटूर व किशनबाई पुत्री लटूर हि. 1/2 स.भा. जसवंत, रोशन, गजराज पिस. अंगद हि. 3/10 समान भाग मु. नर्मदा वैवा भगवती देवेन्द्र, सुरेन्द्र, अरविन्द, उपेन्द्र, सत्येन्द्र पुत्रगण भगवती द्वारिका, मनीषा पुत्रियां भगवती हि. 1/10 समान भाग जाति रावत नि. तेलीपुरा (पाही) भूमिस्वामी कवरसिंह पुत्र ल्होरे , रामकिताबी पुत्री ल्होरे हि. 1/10 समान भाग जाति रावत पता नि. खोरियापुरा भूमिस्वामी भू.आ. 0.49 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
694
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
धनीराम रामलखन नरेश धर्मेन्द्र पुत्रगण टुण्डा रामहेती टुण्डा हि.
11
0.267
838/2
4/15 स.भा. भैरोसिंह पुत्र मुन्ना हि. 1/15 मुरारी शिवनारायण राजेश पुत्रगण किशोरीलाल किंती कमला गुडडी गीता पुत्रियां किशोरी हि.
1/3 समान भाग जाति जाटव पता नि. जाखेर भूमिस्वामी सुगन बा पिस. लोडू जाति जाटव नि. जाखेर हि. 1/3 भू. रा.3.77
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.031
12 839/2
मुकेश दिनेश , वा पुत्रगण दोज्या उम्मेदी पुत्री दोज्या जाति जाटव पता नि. ग्राम हि. 1/4 समान भाग भूमिस्वामी पूनया पुत्र सुन्दर जाति जाटव पता नि. ग्राम हि. 1/4 महेश , दिवारीलाल, श्रीलाल गजराज, रामफूल पुत्रगण चीमा भगवती पुत्री चीमा जाति जाटव नि. ग्राम हि. 1/4 जगमोहन मानसिंह वा पिस , गुलाब सर मा.हि. 1/4 स.मा. जाति जाटव नि. ग्राम भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
13
840
0.010
मुकेश दिनेश, वा पुत्रगण दोज्या उम्मेदी पुत्री दोज्या जाति जाटव पता नि. ग्राम हि. 1/4 समान भाग भूमिस्वामी पूनया पुत्र सुन्दर जाति जाटव पता नि. ग्राम हि. 1/4 महेश, दिवारीलाल, श्रीलाल गजराज, रामफूल पुत्रगण चीमा भगवती पुत्री चीमा जाति जाटव नि. ग्राम हि. 1/4 जगमोहन मानसिंह वा पिस , गुलाब सर मा.हि. 1/4 स.मा. जाति जाटव नि. ग्राम भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
14
841
0.010
किशोरी , रामलाल , हीरालाल प्रिंस नकटू हरेती पुत्र नकटू जाति नि. ग्राम हि.स.भा. भूमि स्वामी भू राजस्व 5. 60
कृषि भूमि
15
842
0.040
शासकीय पट्टा ग्रहीता
महेश वा. दिकीलाल श्रीलाल गजराज रामफूल वा. पुत्रगण चीमा भगवती पुत्री चीमा जाति जाटव नि. ग्राम समान भाग भू.आ.0 0.28 शा . पट्टा ग्रहीता
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
16
0.008
861/1
किशोरी , रामलाल , हीरालाल , पिस , नकटू हरेती पुत्री नकटू वशरह नं. 841
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
17
862/1
0.047
मुकेश दिनेश, वा पुत्रगण दोज्या उम्मेदी पुत्री दोज्या जाति जाटव पता नि. ग्राम हि. 1/4 समान भाग भूमिस्वामी पूनया पुत्र सुन्दर जाति जाटव पता नि. ग्राम हि. 1/4 महेश , दिवारीलाल, श्रीलाल गजराज, रामफूल पुत्रगण चीमा भगवती पुत्री चीमा जाति जाटव नि. ग्राम हि. 1/4 जगमोहन मानसिंह वा पिस, गुलाब सर मा.हि. 1/4 स.मा. जाति जाटव नि. ग्राम भूमिस्वामी 695
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
18 863/1
0.158
मुकेश दिनेश वा पुत्रगण दोज्या बगैरह वशरह नं. 839 भू.आ.शा.नं. 862 भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
19 865/1
0.077
मुकेश दिनेश वा पुत्रगण दोज्या बगैरह वशरह नं. 839 भू.आ.शा.नं. 862 भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
20 866/1
0.085
मुकेश दिनेश वा पुत्रगण दोज्या बगैरह वशरह नं. 839 भू.आ.शा.नं. 862 भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
21
867/1
0.110
मेहबूद खां पुत्र छीतारिया खां जाति मुसलमान नि. रघुनाथपुर भू.आ.वि.मु. 0.97 भूमिसवामी
भूमिस्वामी कृषि भूमि
22 918/1
0.002
नकटूराम पुत्र कुढेरी जाति जाटव नि. ग्राम भू.आ. 0.01 भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
23 920/2/1
0.063
दौजी पुत्र मुरली जाति जाटव नि. ग्राम भूमिस्वामी भू राजस्व 0.30
कृषि भूगि
भूमिस्वागी
24 920/1/1
0.122
भन्ता श्यामलाल पिस, मुरली, रामपती , रामेश्वरी लीला पुत्रयां मुरली जाति जाटव नि. ग्राम हि. सा.भा.भू.आ. 0.58
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
25 923/1
0.150
जीवन पुत्र मुल्ला जाति जाटव नि. ग्राम भूमिस्वामी भू राजस्व 1.00
भूमिस्वामी कृषि भूमि
26 926/1/1
0.018
मु.गंगो वेवा बाबूलाल लालाराम वनवारी रामनिवास श्रीनिवास होरीलाल अशोक पुत्रगण बाबूलालगुडडी मीरा पुःियाँ बाबूलाल जाति कुम्हार नि. ग्राम हि. समान भाग स. भा.भू.रा. 0.71
योग
2.139
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट , या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
696
4. कलेक्टर , जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेषः धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे ।
प्र. क्र . 0007-19-20- अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत ) राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम जाखेर प.ह.क. 26 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील- बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला- श्योपुर में कुल 2.553 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम जाखेर प.ह.क. 26 राजस्व निरीक्षक वृत्त -01 बीरपुर तहसील - बीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला- श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची 1. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर ख. तहसील
बीरपुर ग. ग्राम
जाखेर घ लगभग क्षेत्रफल
2.553 हेक्टर भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-
क्र.स. सर्वे नंबर स्वामित्व का प्रकार भूमि का प्रकार
3
1
2
4
भूमि स्वामी
कृषि भूमि 1
323/2
भूमिस्वामी
कृषि भूमि 2
324/2
भूमि स्वामी
कृषि भूमि 3
325/2
भूमि स्वामी
कृषि भूमि 4
326/2
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) 5
6
0.015
रामप्रसाद पुत्र बुद्धराम जाति रावत निवासी तेलीपुरा भूमिस्वामी भूराजस्व 0.10
0.167
रामप्रसाद पुत्र बुद्धराम जाति रावत निवासी तेलीपुरा भूमिस्वामी भूराजस्व 1.20
0.129
रामप्रसाद पुत्र बुद्धराम जाति रावत निवासी तेलीपुरा भूमिस्वामी भूराजस्व 0.60
0.146
मुरारी, शिवनारायण, राजेश पुत्रगण किशोरी, किंती, कमला, गुड्डी, गीता पुत्रियां किशोरी हि. 1/2 समान भाग जाति जाटव 697
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
भूमिस्वामी
कृषि भूमि 5
338/1
भूमिस्वामी
कृषि भूमि 6
339/2
भूमिस्वामी
कृषि भूमि 7
340/2
भूमिस्वामी
कृषि भूमि 8
341/2
भूमिस्वामी
कृषि भूमि 9
342/2
भूमिस्वामी
कृषि भूमि 10
349/1/1
भूमि स्वामी
कृषि भूमि 11
350/2
निवासी ग्राम भूमिस्वामी धनीराम, रामलखन, नरेश धर्मेन्द्र पुत्रगण टुण्डा, रामहेती पुत्री टुण्डा, सुखो वेवा टुण्डा जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 235/550 समान भाग भूमिस्वामी, भैरोंसिंह पुत्र मुन्ना जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 40/550 भूमिस्वामी भूराजस्व 1.06
0.034
बाबूलाल पुत्र रामस्वरूप जाति रावत निवासी तेलीपुरा भूमिस्वामी भू राजस्व 0.25
0.282
बाबूलाल पुत्र रामस्वरूप जाति रावत निवासी तेलीपुरा भूमिस्वामी भू राजस्व 204
बनवारी , गिरधारी , ब्रजमोहन पुत्रगण लटूर, किशनबाई, 0.117
रामेश्वरी पुत्रियां लटूर जाति रावत निवासी तेलीपुरा हि. 1/2समान भाग भूमिस्वामी जसवन्तसिंह, भगवतीप्रसाद, रोशन , गजराज पुत्रगण अंगद , मुल्लो वेवा अंगद जाति रावत निवासी तेलीपुरा हि 1/2समान भाग भूमिस्वामी भूराजस्व 1.33 0.154
रामप्रसाद पुत्र बुद्धराम जाति रावत निवासी तेलीपुरा भूमिस्वामी भूराजस्व 1.11
0.166
महेश पुत्र रामस्वरूप जाति रावत निवासी तेलीपुरा भूमिस्वामी भूराजस्व 1.18 0.120
केशवसिंह पुत्र मोतीलाल जाति रावत निवासी तेलीपुरा भूमिस्वामी भूराजस्व 0.86
0.280
बद्री पुत्र मुरली जाति रावत निवासी तेलीपुरा हि 1/4 भूमिस्वामी लक्ष्मीनारायण पुत्र सरवन, कल्याणी वेवा सरवन, धनतूरी पुत्री सरवन जाति रावत निवासी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
698
तेलीपुरा हि 1/2 समान भाग भूमिस्वामी रामनाथ, प्रहलाद पुत्रगण रघुनन्दन, रामनाथी, श्रीबाई पुत्रियां रघुनन्दन, मथुरो वेवा रघुनन्दन जाति रावत निवासी तेलीपुरा हि. 1/4 समान भाग भूमिस्वामी भूराजस्व 2.00
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
12
352/2
0.374
रामचरण पुत्र परिमाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम हि 30/98 भूमिस्वामी उम्मेद पुत्र इन्दर जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी कलावती पत्नी ल्होवा जाति गुर्जर निवासी हारकुई 49/98समान भाग भूमिस्वामी, रमेश, महेश पुत्रगण जीवनलाल जाति गुर्जर निवासी वंडपुरा हि 19/98 समान भाग भूमिस्वामी भूराजस्व 3.60 भूमि स्वामी
कृषि भूमि
13
0.061
353/1
प्रथ्वीराज पुत्र चिम्मन जाति रावत निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूराजस्व 0.36 भूमि स्वामी
कृषि भूमि
14
0.451
354/2
नरेश, गोरे, लालाराम, भरोषी, बंटी पुत्रगण लख्मी जाति रावत रूमाली पुत्री लख्मी जाति रावत कोसा बेवा . लख्मी जाति रावत नि.ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू.रा. 2.78
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
15
0.057
355/2
रामनाथ किशोर रामदयाल विनोद पुत्रगण चिम्मन रामपती रामेश्वरी नरेशी पुत्रीयाँ चिम्मन कला बेवा चिम्मन जाति जाटव निवासी ग्राम हिस्सा 1/5 समान भाग भूमिस्वामी करन कुंदन पुत्रगण सामलिया छुट्टो नीवो पुत्रीयाँ सामलिया जाति जाटव निवासी ग्राम हिस्सा4/5 समान भाग भूमिस्वामी भू.रा. 0.26 15
कुल
2.553 699
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है , अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता. नही है ।
4. कलेक्टर , जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष :- धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे ।
प्र. क्र. 0008-19-20-अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन ) ग्राम तेलीपुरा प.ह.क. 26 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील- बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला- श्योपुर मे कुल 1.345 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम तेलीपुरा प.ह.क. 26 राजस्व निरीक्षक वृत्त -01 बीरपुर तहसील - बीरपुर उपखण्ड -विजयपुर जिला-श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
2. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर
ख. तहसील
बीरपुर
ग. ग्राम
तेलीपुरा
घ लगभग क्षेत्रफल
1.345हेक्टर
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-
सर्वे नंबर
क्र.स.
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार )
4
5
6
3
1
2
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.317
1
3/2
जसवन्तसिंह, भगवती, रोशन, गजराज पुत्रगण अंगद जाति रावत निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भूराजस्व 1.83 [भाग 1 700
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
2
0.421
4/2
रामप्रकाश पुत्र लख्मी जाति रावत निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 2.51 भूमिस्वामी
कृषि भूमि
3
0.341
5/2
लालपति पुत्र शिवलाल जाति रावत निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू राजस्व 2.03
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
4
0.180
15/1
रामचरण पुत्र भौरू जाति रावत निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 1.07 भूमिस्वामी
कृषि भूमि
लक्ष्मीनारायण पुत्र सरबन धन्तूरी पुत्री सरवन मु. कल्याणी वेवा लखन जाति रावत निवासी ग्राम हि. 1/2समान भाग भूमि स्वामी
5
16/1
0.086
रामनारायण, शिवनारायण बलवीर, रघुवीर ना.बा. पुत्रगण पांच्या, कलावती वेवा पांच्या, रजनी, रेशा पुत्रियां पांच्या जाति रावत निवासी ग्राम हि. 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.17
5
कुल
1.345
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वारान और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला , लौह पत्थर, स्लेट , या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर , जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष:- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे । 701
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
प्र. क्र. 0009-19-20- अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है , कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर - श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम छावर प.ह.क. 26 राजस्व निरीक्षक वृत्त -01 बीरपुर तहसील - बीरपुर उपखण्ड - विजयपुर जिला - श्योपुर मे कुल 0.872 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम छावर प.ह.क. 26 राजस्व निरीक्षक वृत्त -01 बीरपुर तहसील - बीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला - श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
3. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर
ख. तहसील
बीरपुर
ग. ग्राम
छावर
घ लगभग क्षेत्रफल
0.872हेक्टर
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है:-
सर्वे नंबर
क्र.स.
स्वामित्व का प्रकार भूमि का प्रकार अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार ) 1
2
3
4
5
6 भूमि स्वामी
कृषि भूमि
1
142/2
0.317
जगमोहन पुत्र हरिविलास जाति रावत निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 2.36 भूमि स्वामी
कृषि भूमि
2
143/2
0.555
मुल्ला पुत्र गया जाति रावत पता निवासी छावर भूमि स्वामी भू राजस्व 2.41 2
0.872
कुल
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचितं प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चातकी गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन - संभावित कुटुबों की हे कारण विस्थापित होने वाले चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
702
3. उक्त भूमि के या उक्तं भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर , स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर , जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष:- धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे । प्र. क्र. 0010-19-20-अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन ) ग्राम श्यामपुर प.ह.क. 27 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील- बीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला- श्योपुर मे कुल 4.743 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम श्यामपुर प.ह.क. 27 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील- बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला- श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची 4. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर ख. तहसील
बीरपुर ग. ग्राम
श्यामपुर
4.743 हेक्टर घ लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-
क्र.स. सर्वे नंबर
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
1
2
3
4
कृषि भूमि
शासकीय पटटेदार से भूमिस्वामी
1
858/2
कृषि भूमि
शासकीय पटटेदार से भूमिस्वामी
2
859/2
भूमि स्वामी
कृषि भूमि 3
915
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
हितबद्ध व्यक्ति का नामः और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) 5
6
0.055
गुडडी बेवा श्यामलाल चंचल श्रीपति हरीपाल रामलखन पुत्रगण श्यामलाल जाति मोघिया पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.14
0.025
हरिफूल पुत्र सुखदेव जाति मोघिया पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.06
1.040
ब्रजमोहन पुत्र शिवनारायण जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.00 703
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
भूदान कृषक
कृषि भूमि
0.115
4
917/2
शंकर पुत्र छुट्टन विद्या अजुदी उर्मिला पुत्रियां छुटटन जाति जाटव पता निवासी ग्राम समान भाग भू-दान कृषक भू-राजस्व 0.90
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.173
5 1288/1
जमुनाप्रसाद पुत्र रामगोपाल विद्या पुष्पा पुत्रियां रामगोपाल जाति ब्राहम्ण पता निवासी ग्राम 3/5समान भाग भूमि स्वामी , सतीश पुत्र महावीर , रेखा पुत्री महावीर , हेमलता बेवा महावीर जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम 1/5समान भाग भूमि स्वामी संतोष कुमार, मुकेश कुमार पुत्रगण देवीप्रसाद लीला देवी वेवा देवीप्रसाद जाति ग्रहम्ण निवासी ग्राम 1/5 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.53 भूमिस्वामी
कृषि भूमि
6 1290/1
0.068
रामेश्वरी श्यामो पुत्रीयां रामगोपाल जाति ब्राहम्ण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.88
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
0.082
7
1291/1
हरीनिवास रामनिवास पुत्रगण राधाचरन ममता पुत्री राधाचरण जाति ब्राहम्ण पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू - राजस्व 0.46
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.028
8 1294/1
बंसती बेवा किशोरी जाति तेली निवासी ग्राम 1/4 भूमि स्वामी दुर्गा पुत्र किशोरी जाति तेली निवासी ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी रामनिवास पुत्र किशोरी 1/6 भाग भूमि स्वामी , गीता पुत्री किशोरी जाति तेली निवासी ग्राम 1/6 भाग भूमि स्वामी रामकेश पुत्र जगदीश जाति तेली निवासी ग्राम 1/6 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.22
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.100
9
1310/1
कम्पूरी बेवा सुआलाल हरीमोन द्वारिका प्रसाद पुत्रगण सुआलाल जाति ब्बग्रहम्ण पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भूराजस्व 0.90
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.081
10 1312/1
जगदीश द्वारिका मुकेश पुत्रगण ब्रम्हानंद लीलादेवी बेवा ब्रम्हानंद समाान भाग 3/4 भाग भूमि स्वामी कमला धनो पुत्रियां पुरूषोत्तम समान भाग 1/4जाति ब्राम्हण भूमि स्वामी पता निवासी ग्राम भू राजस्व ० . 073
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.105
1313/1
अमरलाल पुत्र झीगरियां हिस्सा 1/2रामश्वेरी पप्पी पुत्रियां गनपती दुलारी बेवा गनपती जाति बाडई पता निवासी ग्राम 1/2समान भाग भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
704
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
12 1314/1
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
13 1315/1
कृषि भूमि
भूमिस्वामी 14 1374/1
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
15 1375/1
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
16 1376/1
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
17 1521/2
कृषि भूमि
भूमि स्वामी 18 1536/1/1
कृषि भूमि
भूमि स्वामी 19 1536/2/1
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
20 1536/3/1
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
21
1387/3
योग
21
भू-राजस्व 0.94
0.104
देवीलाल रामजीलाल जगमोहन स्वराज मनफूल बल्लव बंशी पुत्रगण परमा रूकमणी पुत्री परमा जाति भोइ पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू -राजस्व 0.94
0.062
रामपति पत्नी मोहरसिंह जाति रावत पता निवासी ग्राम 1/2 भूमि स्वामी चटुआ पुत्र गन्नू जाति वेश्य पता निवासी ग्राम 1/2भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.58
0.064
गजानद पुत्र कल्याण चन्द्र जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू - राजस्व 0.47 0.046
दुर्गाप्रसाद पुत्र परसुराम जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.40
0.092
दुर्गाप्रसाद पुत्र परसुराम जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.80
0.020
शशिवाला बेवा महेश जाति सुनार निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.20
0.932
शारदा पत्नी चेतराम जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.44
0.902
रामदुलारी पत्नी ब्रजमोहन जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.55
0.502
बृजमोहन पुत्र शिवनारायण जाति वैश्य निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू राजस्व 2.39
0.147
रघुनन्दन पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.70
4.743
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है , खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है । 705
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
4. कलेक्टर , जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष:- धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे ।
प्र. क्र. 0011-19-20-अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है , कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम बसोना प.ह.क. 27 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील- बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला- श्योपुर मे कुल 0.429 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम बसोना प.ह.क. 27 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील- बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला - श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
5. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर
ख. तहसील
बीरपुर
बसोना
ग. ग्राम
0.429 हेक्टर
घ लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है:-
सर्वे नंबर
क्र.स.
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6
4
5
3
2
1
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.074
1
57/1
गनपति पुत्र पांच्या जाति कहार निवासी ग्राम श्यामपुर भूमिस्वामी भूराजस्व 0.69
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.023
2
59/1
गनपति पुत्र पांच्या जाति कहार निवासी ग्राम श्यामपुर भूमिस्वामी भूराजस्व 0.12
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.004
3
62/2
गनपति पुत्र पांच्या जाति कहार निवासी ग्राम श्यामपुर भूमिस्वामी भूराजस्व 0.07 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
706
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
4
0.084
65/1
मंदिर श्री दाऊजी महाराज स्थित ग्राम श्यामपुर शासन द्वारा धर्मादा विभाग पता निवासी श्यामपुर प्रबंधक कलेक्टर जिला श्योपुर म.प्र. भूमिस्वामी भूराजस्व 0.87
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
5
66
0.180
मंदिर श्री दाऊजी महाराज स्थित ग्राम श्यामपुर शासन द्वारा धर्मादा विभाग पता निवासी श्यामपुर प्रबंधक कलेक्टर जिला श्योपुर म.प्र. भूमिस्वामी भूराजस्व 0.70
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
6
0.064
69/1
मु . पन्नो बाई वेवा गोपी हिस्सा 1/8 जगदीश पुत्र गोपी हिस्सा 1/8 बद्री पुत्र गोपी हि. 1/4 सावित्री , कला, रामेश्वरी , छोटी पुत्रियां गोपी समान भाग 1/2 जाति कहार निवासी ग्राम श्यामपुर भूमिस्वामी भूराजस्व ० . 41
6
योग
0.429
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर , स्लेट , या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष :- धारा 40 (2 ). के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू - अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे । 707
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
प्र. क्र. 0012-19-20-अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत) राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम भैरोपुरा प.ह.क. 15 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील - बीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला- श्योपुर मे कुल 1.697 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम भैरोपुरा प.ह.क. 15 राजस्व निरीक्षक वृत्त -01 बीरपुर तहसील - बीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला- श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची 6. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर ख. तहसील
बीरपुर ग. ग्राम
भैरोंपुरा
1.697हेक्टर घ लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है:-
क्र.स. सर्वे नंबर स्वामित्व का प्रकार भूमि का प्रकार
1
2
3
4
भूदान कृषक
कृषि भूमि 1
137/2
भूदान कृषक
कृषि भूमि 2
150/1
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
5
6
0.012
प्रभू, सुरेश पुत्रगण बंशी समान भाग 2/5 दिनेष रामसिंह विजयसिंह हक्की पुत्रगण श्यामू बर्फी, अनीता पुत्रियां श्यामू समान भाग 1/5 संतो शांति पुत्रियां बंशी समान भाग 2/5 जाति सहरिया निवासी ग्राम भूदान कृषक भू राजस्व 0.07
0.046
ग्यायालय कलेक्टर
चरत भरत पप्पू ना.वा. पुत्रगण मेंडू सर. मॉ खुद केकई पुत्री मेडू जाति सहरिया नि.ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
708
भूदान कृषक
कृषि भूमि 3
151/1
भूदान कृषक
कृषि भूमि 154/1
कृषि भूमि
भूदान कृषक
5
155/1
भूदान कृषक
कृषि भूमि 6
156/1
7
कृषि भूमि
भूदान कृषक
158/1
8
भूदान कृषक
कृषि भूमि 159/1
9
भूदान कृषक
कृषि भूमि 160/1
09
कुल
राजस्व 0.27
0.186
कल्ला पुत्र जगनू कल्लो बूंदा पुत्रियां जगनू , सगुनी वेवा जगनू जाति सहरिया निवासी ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू राजस्व 1.11
0.390
रमेश मोती पुत्रगण मलखे रामपती सोमो पुत्रियां मलखे दुल्लो वेवा मलखे जाति सहरिया निवासी ग्राम भूदान कृषक भू राजस्व 2.32
0.279
गोपाल पुत्र गयाजीत रामहेती वेवा गयाजीत जाति सहरिया निवासी ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू राजस्व 1.66 0.193
जानकी वेवा मनका देवूराम, रघुनन्दन पुत्रगण मनका रामनाथी पुत्री मनका जाति सहरिया निवासी ग्राम भूदान कृषक भू राजस्व 1.10
0.161
जानकी वेवा मनका देवूराम, रघुनन्दन पुत्रगण मनका रामनाथी पुत्री मनका जाति सहरिया निवासी ग्राम भूदान कृषक भू राजस्व 0.95
0.097
जानकी वेवा मनका देवूराम, रघुनन्दन पुत्रगण मनका रामनाथी पुत्री मनका जाति सहरिया निवासी ग्राम भूदान कृषक भू राजस्व 0.57
0.333
कल्ला पुत्र जगनू कल्लो बूंदा पुत्रियां जगनू , सगुनी वेवा जगनू जाति सहरिया निवासी ग्राम समान भाग भूदान कृषक भूराजस्व 1.98
1.697
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की 709
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर , जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष:- धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे । प्र. क्र. 0013-19-20-अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है , कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम धोरीवावड़ी प.ह.क. 15 राजस्व निरीक्षक वृत्त -01 बीरपुर तहसील - बीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला- श्योपुर मे कुल 2.856 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम धोरीवावड़ी प.ह.क. 15 राजस्व निरीक्षक वृत्त -01 बीरपुर तहसील - बीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला- श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवष्यकता है ।
अनुसूची 7. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर ख. तहसील
बीरपुर ग. ग्राम
धोरीवावड़ी घ लगभग क्षेत्रफल
2.856 हेक्टर भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है:-
क्र.स. सर्वे नंबर
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
2
3
4 1
भूदान कृषक
कृषि भूमि 1
329/1
कृषि भूमि
भूदान भूमिस्वामी
2
332/1
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
5
6
0.044
हरी , बल्लू, गंगाराम पुत्रगण चिरोंजी, गीता, उर्मिला पुत्रियां चिरोंजी जाति कहार निवासी श्यामपुर भूदान कृषक भू राजस्व 0.25
0.027
यायालय कलेक्टर
कमला वेवा किशनलाल, रामप्रसाद , हाकिम वा. सीताराम ना.वा. पुत्रगण किशनलाल, शांती , इन्द्रा वा. बिन्ना नावा. पुत्रियां किशनलाल सर .मॉ कमला खुद जाति बंजारा निवासी ग्राम भूदान भूमि स्वामी भू राजस्व 0.15 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
710
कृषि भूमि
[ भाग 1
भूदान
भूमि स्वामी
3
333/1
कृषि भूमि 0.232
मंगल पुत्र रंजीत जाति बंजारा निवासी ग्राम भूदान भूमि स्वामी भू राजस्व 1.39
भूदान
भूमिस्वामी
4
335/1/1
0.077
गुलाव पुत्र रंजीत जाति बंजारा निवासी ग्राम भूदान भूमि स्वामी भूराजस्व 0.46
भूदान कृषक
कृषि भूमि 5
335/2/1
कृषि भूमि
भूदान भूमिस्वामी
6
336/1/1
7
0.024
सुरेश पुत्र लक्ष्मीचन्द, द्रोपती वेवा लक्ष्मीचन्द, सारदा, सुशीला पुत्रियां लक्ष्मीचन्द जाति ब्राम्हण निवासी श्यामपुर समान भाग भूदान कृषक भू राजस्व 0.15
0.393
गुलाव पुत्र रंजीत जाति बंजारा निवासी ग्राम भूदान भूमि स्वामी भू राजस्व 2.35
भूदान कृषक
कृषि भूमि 336/2/1
8
कृषि भूमि
भूदान भूमिस्वामी
337/1
9
कृषि भूमि
भूदान भूमिस्वामी
338/1/1
10
कृषि भूमि
भूदान भूमिस्वामी
338/2/1
11
कृषि भूमि
भूदान भूमिस्वामी
339/1
12
कृषि भूमि
भूदान भूमिस्वामी
340/1/1
न्यायालय कलेक्ट 0.100
सुरेश पुत्र लक्ष्मीचन्द, द्रोपती वेवा लक्ष्मीचन्द, सारदा, सुशीला पुत्रियां लक्ष्मीचन्द जाति ब्राम्हण निवासी श्यामपुर समान भाग भूदान कृषक भू राजस्व 0.60
0.356
भगवानसिंह, रमेश , लालसिंह वकील , लख्खू पुत्रगण तोताराम, रूमाली वेवा तोताराम , अंगूरी, मीरा , संतरा सोना, मंगली पुत्रियां तोताराम जाति बंजारा निवासी ग्राम समान भाग भूदान भूमि स्वामी कृषक भू राजस्व 2.13
0.129
भूलीबाई पत्नी जयसिंह जाति बंजारा निवासी ग्राम भूदान भूमि स्वामी भू राजस्व 0.77 0.192
रामदयाल पुत्र जसवंत जाति बंजारा निवासी ग्राम भूदान भूमिस्वामी भू राजस्व 1.15 0.286
शांती वेवा प्रभूलाल , लक्ष्मण वा. विजयसिंह, ओमप्रकाश, नेकराम, अशोक, मुकेश नावा. पुत्रगण प्रभूलाल सर . मॉ खूद बैजन्ती पुत्री प्रभूलाल जाति बंजारा निवासी ग्राम समान भाग भूदान भूमिस्वामी भू राजस्व 1.71
0.210
शांती वेवा प्रभूलाल , लक्ष्मण वा. विजयसिंह, ओमप्रकाश, नेकराम , अशोक, मुकेश नावा.
711
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
पुत्रगण प्रभूलाल सर. मॉ खूद बैजन्ती पुत्री प्रभूलाल जाति बंजारा निवासी ग्राम समान भाग भूदान भूमिस्वामी भू राजस्व 2.17
13
भूमि स्वामी कृषि भूमि
0.152
340/2/1
रामदयाल पुत्र गिरधारी जाति बंजारा निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.90 14
कृषि भूमि
भूदान कृषक
0.634
341/1
दाखो वेवा देवीलाल , रामसिह लक्ष्मण नावा. पुत्रगण देवीलाल सर . मॉ खुद जाति बंजारा निवासी ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू राजस्व 3.80 14
2.856
कुल
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है , अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर , स्लेट , या अन्य खनिजों की खानें है , खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष :- धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
712
प्र. क्र. 0014-19-20- अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत) राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम पराष्ठा प.ह.क. 11 राजस्व निरीक्षक वृत्त -02 रघुनाथपुर तहसील - वीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला -श्योपुर मे कुल 2.258 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम पराष्टा प.ह.क.11 राजस्व निरीक्षक वृत्त-002 रघुनाथपुर तहसील- वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला- श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची 8. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर ख. तहसील
वीरपुर ग. ग्राम
पराष्ठा घ लगभग क्षेत्रफल
2.258 हेक्टर भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-
क्र.स. सर्वे नंबर स्वामित्व का प्रकार भूमि का प्रकार
1
2
3
4
कृषि भूमि
भूदान कृषक
1
397/1
भूदान कृषक
कृषि भूमि 2
403/1
भूदान कृषक
कृषि भूमि 3
404/1
भूदान कृषक
कृषि भूमि 4
405/1
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) 5
6
0.356
चरनू पुत्र प्रहलाद जाति बंजारा नि. ग्राम
0.463
मु. रूमाली वेबा करनसिंह राजेन्द्र ना.बा. पुत्र करनसिंह इन्द्रा ना.बा. पुत्री करनसिंह जाति बंजारा नि. ग्राम
0.020
मु. रूमाली वेबा करनसिंह राजेन्द्र ना.बा. पुत्र करनसिंह इन्द्रा ना.बा. पुत्री करनसिंह जाति बंजारा नि. ग्राम
0.014
मु. रूमाली वेबा करनसिंह राजेन्द्र ना.बा. पुत्र करनसिंह इन्द्रा ना.बा. पुत्री करनसिंह जाति
बायालय कैले
713
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
कृषि भूमि
भूदान भूमिस्वामी
5
410/1
भूदान भूमिस्वामी कृषि भूमि 6
7
भूदान कृषक
कृषि भूमि 411/2/1
8
कृषि भूमि
भूदान भूमिस्वामी
411/3/1
9
भूदान भूमिस्वामी कृषि भूमि 418/1
10
भूदान भूमिस्वामी कृषि भूमि 419
11
भूदान भूमिस्वामी कृषि भूमि 420/1
12
भूदान भूमिस्वामी कृषि भूमि 421/1
13
कृषि भूमि
भूदान भूमिस्वामी
429/1
14
कृषि भूमि 430/1 भूदान भूमिस्वामी
15
भूमिस्वामी कृषि भूमि 431
16
कृषि भूमि
शासकीय पट्टे से भूमिस्वामी
432/1
17
भूमिस्वामी कृषि भूमि 433/1
18
भूमिस्वामी कृषि भूमि 434/1
किता-18
0.088
रामसिंह पुत्र भौंरू जाति रावत नि. ग्राम
0.040
रामसिंह पुत्र भौंरू जाति रावत नि. ग्राम
0.186
हल्लाराम उर्फ ब्रजमोहन रामजीलाल पुत्रगण बालकिशन जाति रावत नि. ग्राम
0.080
धनीराम मुकेश गोपाल केलाश पुत्रगण हरिज्ञान लीला पीपडी केडा पुत्रियां हरिज्ञान हि 0.315 समान भा. लाली पत्नि गुरूमुख दीपू जीतू नाबा. पुत्रगण
गुरूमुख मधु नाबा. पुत्री गुरूमुख सर. मां हिस्सा 0 . 045 स.भा. जाति बंजारा नि. ग्राम
0.091
मुन्नीबाई पत्नि जगदीश जाति गौड नि. वीरपुर
0.080
मुन्नीबाई पत्नि जगदीश जाति गौड नि. वीरपुर
0.035
जगदीश पुत्र रामजीलाल जाति गौड नि. वीरपुर
0.105
जगदीश पुत्र रामजीलाल जाति गौड नि. वीरपुर
0.034
0.171
जगदीश पुत्र रामजीलाल जाति गौड नि. वीरपुर मुन्नीबाई पत्नि जगदीश जाति गौड नि. वीरपुर
0.100
हरगोविंद उर्फ बल्ला पुत्र कमलसिंह जाति बंजारा नि. ग्राम
0.282
बतराम उर्फ देवीलाल पुत्र कमलसिंह जाति बंजारा नि. ग्राम
0.101
हरगोविंद उर्फ बल्ला पुत्र कमलसिंह जाति बंजारा नि. ग्राम
0.012
हरगोविंद उर्फ बल्ला पुत्र कमलसिंह जाति बंजारा नि. ग्राम
2.258 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
714
1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है , अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष:- धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे ।
प्र. क्र. 0015-19-20-अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है , कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम डोंगरपुर प.ह.न. 14 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील- बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला- श्योपुर मे कुल 1.678 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम डोंगरपुर प.ह.न .14 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील- बीरपुर उपखण्ड-विजयपुरं जिला- श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
9. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर
ख. तहसील
वीरपुर
ग. ग्राम
डोंगरपुर
1.678 हेक्टर
घ. लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-
सर्वे नंबर
क्र.स.
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6
5
2
3
4
1
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.237
178/2
1
चतूरा पुत्र छोटे जाति धोबी निवासी ग्राम रघुनाथपुर भूमि स्वामी भू.राज. 3.00
भूमि स्वामी कृषि भूमि
0.140
179/2
2
चतूरा पुत्र छोटे जाति धोबी निवासी ग्राम रघुनाथपुर भूमि स्वामी भू.राज. 2.00 भाग 1 ]
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
182/2
3
भूमिस्वामी कृषि भूमि
191/1
4
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
193/1/1
5
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
193/2/1
6
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
193/3/1
7
कृषि भूमि
भूमि स्वामी 8 193/4/1
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
9 193/4/2/1
कृषि भूमि
भूमि स्वामी 10 193/5/1
715
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
0.017
केदार पुत्र सुगन जाति ब्राहमण निवासी रघुनाथपुर भूमि स्वामी भू.राज. 0.72
0.485
नरेस मुकेश मनमोहन पुत्रगण गोपाल कमली मीरा पुत्रिया गोपाल जाति गूजर पिित निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूरा. 3.00
0.030
राजपाल सिंह पुत्र माधो सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 0.45
0.030
राजपाल सिंह पुत्र माधो सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 0.45
0.030
माधोसिंह पुत्र गजराज सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज . 0.20
0.030
माधोसिंह पुत्र गजराज सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज . 0.10
0.030
नरेन्द्र सिंह पुत्र माधोसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 0.10
0.030
माधोसिंह पुत्र गजराज सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमि स्वामी 716
भूमि स्वामी
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भू.राज. 0.10
कृषि भूमि
193/6/1
11
भूमि स्वामी 0.028
सिवकुमार पुत्र माधो सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 0.10
कृषि भूमि
194/1/1
12
0.034
सिवकुमार पुत्र माधो सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 0.10
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
194/2/1
13
भूमि स्वामी 0.034
सिवकुमार पुत्र माधो सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 0.10
कृषि भूमि
194/3/1
14
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
196/1
15
0.035
माधोसिंह पुत्र गजराज सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 0.10
0.268
जगदीश पुत्र रतन लाल जाति रावत पता निवासी रघुनाथपुर भूमि स्वामी भू.राज . 1.38
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
197/1
16
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
198/1
17
0.007
अमरलाल श्रीमपति पुत्रगण बुद्धा जाति रावत निवासी जावरोज पर सबलगढ़ समान भाग भूमि स्वामी भू.राज. 0.37
0.190
उम्मेद बाबू सुरेश पुत्रगण रघुनंदन जाति रावत पता निवासी रघुनाथपुपर 3/4 भाग भूमि स्वामी लोगो बेवा रामलखन मुकेस राजू 717
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
विनोद पुत्रगण रामलखन नि. रघुनाथपुर जाति रावत 1/4 भाग भूमि स्वामी भू.राज. 0.96 18
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.023
199/1
महेश माखन सूरज राजेन्द पुत्रगण फूलचंद जाति बैश्य पता निवासी रघुनाथपुर भूमि स्वमी रामवती भगवती विद्याबाई पुत्रियां फूलचंद जाति वैश्य पता निवासी रघुनाथपुर रामान भाग भूगि रवागी भू.राज. 0.20 कुल
{
1.678
18
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष:- धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे । 718
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
प्र. क्र. 0016-19-20-अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत) राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम रघुनाथपुर प.ह.न. 14 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील- बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला- श्योपुर मे कुल 10.972 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम रघुनाथपुर प.ह.न.14 राजस्व निरीक्षक वृत्त -02 रघुनाथपुरतहसील - बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला- श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची 10. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर ख. तहसील
वीरपुर ग. ग्राम
रघुनाथपुर
10.972हेक्टर घ. लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-
सर्वे नंबर स्वामित्व का प्रकार क्र.स.
भूमि का प्रकार
1
2
4
3
कृषि भूमि 139/1/2
भूमिस्वामी
कृषि भूमि 239/2/2
भूमिस्वामी
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6
5
0.080
भगवती प्रसाद पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति वैश्य निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.1.00 0.040
बाबूखां, मुंशीखां, मुन्ना खां पिता असरू खां जाति मुसलमान पता समान देह समान भाग भूमि स्वामी, रामसिंह पुत्र किशोरी जाति माली निवासी ग्गाम समा. देह. समान.भा. भूमि स्वगी , शारदा पत्नी कैलाश जाति तेली निवासी ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.40
न्यायालय कलेक्टर
719
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
0.030
कृषि भूमि
3 40/1/2
भूमि स्वामी
बाबू पुत्र लच्छी जाति कोरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू. राज. 0.60
0.031
कृषि भूमि
40/2/2
4
भूमिस्वामी
रम्मू पुत्र लच्छी जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 0.40
0.032
कृषि भूमि
5 41/1/2
भूमिस्वामी
भन्ता पुत्र सिब्बू जाति कौरी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वमी भू.राज .0.40
0.030
कृषि भूमि
6 41/2/2
भूमिस्वामी
मु.जीओ . बेवा सुक्का जाति कौरी पता निवासी ग्प्रम कोशिल्या, कम्मोदा, छोटी द्वारिका, काशी पुत्रिया सुक्का जाति कोरी निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भ. राज . 0.40
0.086
कृषि भूमि
7 51/1/2
भूमिस्वामी
बाबूलाल हरिशंकर सुरेश पुत्र गण ल्होरेराम विमला पुत्री ल्होरराम पत्नी रामहेत बगैरहा जाति ब्रहामण पता निवासी ग्राम 5/4 समान भाग भूमि स्वामी मु. लक्ष्मीबाई पत्नी जगदीश प्रसाद जाति ब्रहामण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी गुड्डी, रूकमणी, बल्लो पुत्रिया जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम 5/1 समान भाग भूमि स्वामी भूराज. 0.80
0.030
कृषि भूमि
8 51/2/2
भूमि स्वामी
विमला पुत्री ल्होरे पत्नी रामहेत जाति ब्राहमण निवासी ग्राम जमुर्दी भूमि स्वामी भू. राज .0.20
0.090
कृषि भूमि
9 52/2
भूमिस्वामी
बद्री दीवान शिक्षा समिति रघुनाथपुर अध्यक्ष बदीप्रसाद पुत्र भमरलाल जाति वैश भूिमि स्वामी भू राज. 0.30
0.010
10 114/1/2
भूमि स्वामी
कृषि भूमि न्यायालय कलेक्टर
मांगी पुत्र गटोली हि. 1/5 सुरेश पुत्र गटोलील हि. 1/5 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
720
रामस्वरूप पुत्र गटोली हि. 1/5रामस्वरूप्पुत्र गटोली हि. 1/5 भूभूमिया पुत्र गटोली हि. 1/5 जाति जाटव पता विासी सुमरेरा भूमि स्वामी भूराज.0.20
0.066
कृषि भूमि
11 114/2/2
भूमि स्वामी
देवेन्द्र सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व ०. 30
0.010
सुगन पुत्र जगनू हि. 1/6
कृषि भूमि
12114/3/2
भूमि स्वामी
भोरी बेवा हन्नू प्रहलाद जगदीश बनवारी मोहन पुत्रगण हन्नू मोहनबाई पुत्री हन्नूहि. 1/6 रामलख वा. महेश नाबा. पुत्रगण मन्नू रामवती गीता सुसीला कोसा बा. लीला लल्लो मीना नाबा. पुत्रिया मन्नू सुन्ती बेवा मन्नू सर.मा.हि .1 / 6 मुन्नी पुत्री जगनू कम्पूरी बेवा गंगाविसन फूलो पुत्री गंगाविसन बा. परसांदरराम औतार पुत्र गण गंगाविसन सर. मा. हि. 89/344 जाति पता निवासी भूमि स्वामी लालपति पुत्र हजारी जाति गूजर पता नि. ग्राम 25/344 भाग भूमि स्वामी माखन लाखन वा. हरिविलास नाबा. पुत्रगण रामलाल सर.भाई माखन जाति जाटव पता निवासी ग्राम 29/344 भाग भूमि स्वामी भवानीशंकर बाबूलाल नाबा. पुत्रगण हरीशंकर सर पिता जाति तेली पता निवासी ग्राम 28/344 भाग भूमि स्वामी भू. राज.0.20
0.089
कृषि भूमि
115/1/2
भूमि स्वामी
13
रामस्वरूप पुत्र देवीलाल जाति वैश्य निवासी ग्राम भूमि स्वामीर भू.राज. 0.70
न्यायालय कलेक्टर 721
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
0.092
कृषि भूमि
14 116/1/2
भूमिस्वामी
दाखा बाई बेवा दुर्गाप्रसाद जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वमी भू.राज.0.80
0.036
कृषि भूमि
119/1/2
15
भूमिस्वामी
हेमन्त पुत्र रामहेत लाल जाति ब्राहमण भूमि स्वामी भू.राज . ०. 20
0.036
कृषि भूमि
16 119/3/2
भूमि स्वामी
गोरीचरण पुत्र भैरालाल जाति बाहमण पता निवीस ग्राम भूमि स्वामी भू.राज . 0.40
0.036
कृषि भूमि
17 119/4/2
भूमि स्वामी
ओमप्रकाश पुत्र भैरोलाल जाति ब्राहमीण निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 0.40
0.094
कृषि भूमि
18 120/1/2
भूमिस्वामी
रामचरन पुत्र गंगाधर जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 2.00
0.044
कृषि भूमि
19 121/1/2
भूमिस्वामी
रामचरन पुत्र गंगाधर जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 2.00
0.269
कृषि भूमि
20160/2
भूमि स्वामी
न्यायालय कलेक्टर
मु. निति प्रभा वेवा राजेन्द्र प्रसाद कृण बिहारी उर्फ कुन्दन, अमित पुत्रगण राजेन्द्र प्रसाद जाति कायस्त पता निवासीश्योपुरहि31997 वर्गफुटरामजीलालपुत्र नानकाजाति राठौड़ निवासी ग्राम हीस्सा 2250 वर्गफुटगणपति पुत्र रतनलाल जाति माली हि. 1200 वर्गफुट अमरलाल पुत्र बुद्ध जाति रावत हि. 1000 वर्गफुट कैलाश पुत्र शंकरलाल राठौर हि.1800 वर्गफुट रामगोपाल पुत्र शंकर हि. 3228 वर्गफुट रघुवीर पुत्र दामोदर राठौर हि.800 वर्गफुट राजाराम लक्ष्मी शंकर पुत्र [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
722
गण रामा कृष्णा राठौर हि. 1600 वर्गफुट ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 1.14
0.209
कृषि भूमि
161/1
21
भूमि स्वामी
हरीशंकर , बद्री केदार पुत्रगण रतन जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी रामवती, चमेली पुत्रियां रतन जाति तेली पतानिवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वमी भू.राज. 1.31
0.125
कृषि भूमि
22161/2
भूमिस्वामी
हरीशंकर बद्री केदार पुत्रगण रतन रामपति चमेली पुत्रीयां रतन जाति तेली भूमि स्वामी भू.राज.0.78
0.020
कृषि भूमि
165/2
23
भूमि स्वामी
बाबूलाल पुत्र बिरान विानी बेवा विशन रामनाथी धप्पो बाबूली पुत्रियां बिसन जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 0.20
0.001
कृषि भूमि
24 166/2
भूमि स्वामी
रतन पुत्र पन्नू जाति नाई पता निवासी ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी भोरू, फूलचंद , रामस्वरूप पुत्रगण मोती जाति नाई पता निकीस ग्राम 1/3 अ.समान भाग भूमि स्वामी सुशला पुत्री मोती नाई पता निवासी ग्राम असमान भग भूमि स्वामी कंचन बेवा रामहेत जाति नाई पता निवासी ग्राम 1 / ज्ञ35 ब. भाग भूमि स्वामी ओमप्रकाश गिर्राज बा. अशोक नाबा. सर मां पुत्रगण रामहेत जाति नाई पता निवासी ग्राम ब-समान भाग भूमि स्वामी राधे, गीता, सीता पुत्रीगण रोमहेत जाति नाई पता निवासी ग्राम ब- समान भाग भूमिस्वामी भू.राज. 0.10
0.247
कृषि भूमि
187/2
25
भूमि स्वामी
न्यायालय कलेक्टर
जवारी पुत्र बिहारी जाति सुनार पता सबलगढ़ 31/2 भाग भूमि स्वामी भगवती 723
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
प्रसाद , राधेश्याम, दिलीप पि. रामस्वरूप्बृम्हा गुड्डी रेखा पुत्रिया रामस्वरूप्जाति सुनार पता निवासी सबलग 1/2 असमा नभाग भूमि स्वामी शकुन्तला बेवा रामस्वरूप् जाति सुनार पता निवासी सबलगढ़ असमान भाग भूमि स्वामी भू राज . 2.00
0.261
कृषि भूमि
26
188/2
भूमिस्वामी
गोविन्द प्रसाद पत्र कन्हैलयालाल जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 2.00
0.152
कृषि भूमि
27 189/2
भूमि स्वामी
गोविन्द प्रसाद पत्र कन्हैलयालाल जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 1.00
0.140
कृषि भूमि
28 191/1/2
भूमि स्वामी
मोती पुत्र रतन जाति माली निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू. राज. 0.50
0.143
कृषि भूमि
29 191/2/2
भूमि स्वामी
कन्या बेवा बल्ला ओमप्रकास सीताराम श्रीनिवासी राजकुमार पुत्रगण बल्ला जाति माली निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराजस्व 0.60
0.022
कृषि भूमि
30
195/2
भूमिस्वामी
मथुरो बेवा कलुआ जाति माली पता निवासी ग्प्रम समान भाग भूमि स्वमी सगुन रामदयाल पि. कलुआ जाति माली पता सा.देह भूमि स्वी कम्मो पुत्री कलुआ जाति माली पता सा. देह समान भाग भूमि स्वामी भू राज. 0.30
0.059
कृषि भूमि
31196/2
भूमिस्वामी
गनपति लाल पुत्र घीस्या जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वमी भू.राज. 0.40
0.309
कृषि भूमि
32197/2
भूमि स्वामी
रामप्रसाद पुत्र लल्लू जाति माली निकीस ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 2.00
धालय कले 724
33198
भूमिस्वामी 34199
भूमिस्वामी
200/1/2
35
भूमिस्वामी 36200/2/2
भूमिस्वामी 37 434/1
भूमिस्वामी 38435/1/1
भूमिस्वामी 39435/2/1
भूमि स्वामी 40436/1
भूमिस्वामी 41440/1
भूमि स्वामी
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
0.575
कृषि भूमि
नरेन्द्र सिंह देवेन्द्र सिंह अरूण कुमार सिंह राकेश सिंह शैलेन्द्र सिंह पुत्रगण छोटे सिंह राजावेटी बेवा छज्ञेटे सिंह स्नहेलता पुत्री छोटेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भूराज. 3.62
0.470
कृषि भूमि
मोहन पुत्र शिवनारायण जाति माली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूराज. 2.95 0.240
कृषि भूमि
सुरेश पुत्र शिवनारायण जाति माली निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 2.00
0.099
कृषि भूमि
मोहन पुत्र शिवनारायण जाति माली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूराज. 1.50 0.047
कृषि भूमि
श्रीमती शान्ती पत्नी रामचरन लाल हि. 1/2 नरेन्द्र पुरूषोत्तम अरविन्द हि. 1 / पिता रामचरन जाति ब्राहमण निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राज. 0.60
0.074
कृषि भूमि
मुरारीलाल पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 0.50 0.001
कृषि भूमि
सुरेश चंद पुत्र लोहरे राम जाति ब्रहामण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 0.01 0.489
कृषि भूमि
जगमोहन, हरिमोहन पुत्रगण प्रभू जाति माली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराजस्व 5. 00
0.190
कृषि भूमि
हरिबल्लभ पुत्र रामहेत जाति बढ़ाई पता निवासी ग्राम 3/4 भाग भूमि स्वामी शान्ती पुत्री रामहेत पत्नी गिरीस जाति बडई पता निवासी ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी भू.रजा.6.00 न्यायालय कलेक्टर भाग 1 ]
कृषि भूमि
42441
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
43
443
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
444/1
44
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
445/1
45
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
446/1
46
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
447
47
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
448
48
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
449
49
भूमि स्वामी
725
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
0.700
घनयशम सिंह पुत्र स्वरूप सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू. राज. 4. 39
0.606
शहीदवेग पुत्र मोहम्मद हुसेन जाति मुसलमान निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 6.00 0.300
हरिबल्लभ पुत्र रामहेत जाति बढ़ाई पता निवासी ग्राम 3/4 भाग भूमि स्वामी शान्ती पुत्री रामहेत पत्नी गिरीस जाति बडई पता निवासी ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी भू.रजा. बिलमुक्ता 4.00
0.079
ओमप्रकाश गोपाल पुत्रगण मदन जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू. राज. 0.90
0.534
कन्हैयालाल लालाराम प्रहलाद पुत्रगण भजना कम्पूरी बेवा भजना रामपती सावित्री सरवदी सरोज गोलो पुत्रिया भजना जाति जाटव पता निवासी ग्राम समान भग भाग भूमि स्वामी भू.राज . 3.00 0.366
महावीर प्रसाद पुत्र भगवती प्रसाद जाति सोनी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू. राज. 2.29
0.418
रतनी पुत्री परमा जाति चमार पता सुमरेरा समान भाग भूमि स्वमी नथुआ ना.सर . किसल्ली बाबा पुत्र परमा जाति चमार पता सुमरेरा समान भाग भूमि स्वामी भू. राज. 2.62
0.752
रामाकृष्णा पुत्र भोलाराम जाति ब्राहमण पता निवासी ग्ग्रम भूमि स्वामी भू.राज . 4.72 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
726
0.472
कृषि भूमि
50450/1
भूमिस्वामी
मिश्रीलाल पुत्र हनुमान चंद जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 3.00
0.523
कृषि भूमि
51451/1
भूमि स्वामी
श्रीमती कमलेस कुमारी पत्नी ईस्वरी प्रसाद जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राज. 2.00
0.481
कृषि भूमि
52452
भूमि स्वामी
महावीर पुसाद पुत्र भगवती प्रसाद जाति सुनार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू. राजस्व
2.62
0.637
कृषि भूमि
53453
भूमि स्वामी
किशोरी पुत्र मनीराम जाति चमार पता निकीस ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी सामलिया पुत्र धर्मा जाति चमार पता निवासी ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी भू.राज. 2.00
10.972
53
कुल
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष :- धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे । 727
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
प्र. क्र. 0017-19-20-अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम रावतपुरा प.ह.क.10 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील - वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला- श्योपुर मे कुल 4.354 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम रावतपुरा प.ह.क.10 राजस्व निरीक्षक वृत्त-002 रघुनाथपुर तहसील - वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला - श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
11. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर
ख. तहसील
वीरपुर
ग. ग्राम
रावतपुरा
4.354 हेक्टेयर
घं लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
सर्वे नंबर
क्र. स.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
6
5
3
4
1
2
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.046
1 27/2
रोशन, लाखन, माखन मिश्री, भूपसिंह पुत्रगण पांच्या लाडो, संजो, पुत्रियां पांच्या कंपूरी बेवा पांच्या जाति जाटव नि. सुमरेरा समान भाग
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2
0.074
31/2
भौरया पुत्र जनिक जाति जाटव नि. सुमरेरा [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
728
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
3
0.126
32/2
रघुवीरसिंह पुत्र गनपतिसिंह जाति राजपूत ठाकुर नि. ग्रा. रघुनाथपुर
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
4
0.380
36
रतनी बेवा गठोला भवूतिया मांगीलाल रामस्वरूप रामनारायण सुरेश सीताराम पुत्रगण गठोला जाति जाटव निवासी ग्राम सुमरेरा समान भाग
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.400
5
37
रतनी बेवा गठोला भवूतिया मांगीलाल रामस्वरूप रामनारायण सुरेश सीताराम पुत्रगण गठोला जाति जाटव निवासी ग्राम सुमरेरा समान भाग
कृषि भूमि
भन्ता पुत्र भजन जाति जाटव नि. ग्राम
भूमिस्वामी
0.400
6
38
7
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.683
39/1
विद्यादेवी पत्नि बनवारीलाल जाति वैश्य नि. रघुनाथपुर 8
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
40
0.610 बनवारी पुत्र मांगीलाल जाति वैश्य नि. रघुनाथपुर
9
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
41
0.510
देवेन्द्र प्रकाशचन्द्र, पुत्र सरूपचन्द्र जाति ठाकुर पता नि. रघुनाथपुर
10
भूमिस्वामी कृषि भूमि
0.165
43/1
सलीमबेग पुत्र मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान पता नि. रघुनाथपुर
11
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.026
44/1
बिलकेश रशीदन बानो पुत्रिया मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान पता नि. ग्रा. समान भाग
12
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.853
46/1
फोदा पुत्र भोला जाति तेली पता नि. सुमरेरा 1/2 भाग मु. रामकोरी बेवा दामोदर जाति तेली पता नि. ग्रा. रघुनाथपुर रामकृष्ण, रघुवीर , भागीरथ पुत्रगण दामोदर जाति तेली पता नि. ग्रा. रघुनाथपुर 1/2 समान भाग
13
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.015
53/1
बल्देवसिंह, गुरूवेलसिंह , रंजीतसिंह, मलकीतसिंह, पुत्रगण करमसिंह जाति सिक्ख गुरनाम कौर बेवा करमसिंह सुरेन्द्रकौर पुत्री करमसिंह जाति सिक्ख नि. ग्रा. सुमरेरा 1/2 समान भाग रामभरोसी पत्नि युवराज जाति जगा पता नि. सुमरेरा सम्पत पत्नि राममूर्ति जाति जगा नि. ग्रा. सुमरेरा 1/3 समान भाग
गुरूबक्ससिंह पुत्र साधु जाति सिक्ख पता नि. सुमरेरा 1/6 भाग 14
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.042
54/1
राजेशसिंह पुत्र भीमचन्द्र जादौन जाति ठाकुर पता नि. रघुनाथपुर 15
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
नथुआ तेसिंह पुत्रगण सुगन जाति गुर्जर नि. रघुनाथपुर 229/1388 समान भाग रामभरोसी पत्नि युवराज जाति नाथ नि. ग्रा. 229/1388 भाग शिवचरण पुत्र रतनलाल जाति रावत नि. ग्रा 61/1388 रामचरन पुत्र रामहेत जाति रावत नि. ग्रा. 23/1388 भाग रूमाली बेवा रामसिंह राहुल नावा. सर मां खुद रामा रामलता पुत्रिया रामंसिह जाति रावत नि. ग्रा. 78/1388
0.024
55/1
समानभाग रामसिंह पुत्र रतनलाल जाति रावत नि. ग्रा. 78/1388 रामचरन पुत्र रामहेत जाति रावत नि. ग्रा. 23/1388 भाग शिवचरण पुत्र रतनलाल जाति रावत नि. ग्रा. 61/1388 भाग रामभरोसी पत्नि युवराज जाति नाथ पता नि. सुमरेरा सम्पत पत्नि राममूर्ति जाति जगा पता नि. ग्रा. 116/1388 समानभाग कन्हैया पुत्र गोविन्दा ,राजंन्ती पुत्री गोविन्दा जाति जाटव नि. ग्रा.
मालय क 44/1388 समानभाग मु. गुरनाम कौर पत्नि करमसिंह जाति 729
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
पंजाबी नि. ग्रा. 10/1388 भाग रामलखन पुत्र रतनलाल जाति रावत नि. ग्रा. 150/1388 भाग मांगीलाल लालाराम पुत्रगण सुआ जाति जाटव नि. ग्रा. 210/1388 समानभाग शिवचरन , रामलखन पुत्रगण रतन जाति रावत नि. ग्रा. 24/1388 समानभाग अनीतादेवी पत्नि दीनदयाल जाति वैश्य नि. रघुनाथपुर 28/1388 भाग वृजमोहन पुत्र रामहेत जाति रावत नि. रघुनाथपुर 42/1388 भाग कृष्णलाल पुत्र चिम्मनलाल जाति वेश्य नि. रघुनाथपुर 85/1388 भाग ममता पत्नि फूलसिंह जाति गुर्जर नि. रघुनाथपुर 70/1388 भाग रामचरन पुत्र सुआ जाति जाटव नि. रघुनाथपुर 102/1388 भाग रघुवीर पुत्र मदन जाति रावत नि. रघुनाथपुर 16/1388 भाग
किता--
4.354
15
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चातकी गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है , अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर , जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष : - धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू - अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
730
प्र. क्र . 0018-19-20-अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम सुमरेरा प.ह.क. 09 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील- वीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला- श्योपुर मे कुल 10.490 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम सुमरेरा प.ह.क. 09 राजस्व निरीक्षक वृत्त -02 रघुनाथपुर तहसील- वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला -श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर
ख. तहसील
वीरपुर
ग. ग्राम
सुमरेरा
10.490 हेक्टेयर
घ लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है:-
सर्वे नम्वर
सक
हितवद्ध व्यक्ति का नाम व पता
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
राजस्व अभिलेख अनुसार
अर्जन का
क्षेत्रफल
हेक्टेयर में
भूमिस्वामी कृषि भूमि
0.111
1 224/1/2
भोरया रामनाथ सीताराम रामचरण पुत्रगण जनका सामन्ती भोरी पुत्रिया जनका मु मूलो बेवा जनका जाति जाटव निवासी ग्राम समान भाग
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2 225/1/2
0.147
कम्मोदा पत्नी भंता जाति जाटव निवासी ग्राम
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
3
0.021
411/2
अंगद पुत्र इंदर जाति रावत निवासी ग्राम 731 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
भूमिस्वामी 411/3
4
भूमिस्वामी 412
5
भूमिस्वामी 6 413/1/2
भूमिस्वामी 7 413/2/2
भूमिस्वामी 8 418/2
भूमिस्वामी 419
9
भूमिस्वामी 10 420/2
भूमिस्वामी 11 424/1/2
भूमिस्वामी 12 425/2/2
भूमिस्वामी 13 426/1
कृषि भूमि 0.021
हरनारायण रामलखन रामनारायण पुत्रगण सरवनलाल हिस्सा 3/4 समान भाग मुकेश पुत्र भरोषी हिस्सा 1/4 जाति रावत निवासी ग्राम
कृषि भूमि 0.073 अंगद पुत्र इंदर जाति रावत निवासी ग्राम
कृषि भूमि 0.008
हरनारायण रामलखन रामनारायण पुत्रगण सरवनलाल हिस्सा 3/4 समान भाग मुकेश पुत्र भरोषी हिस्सा 1/4 जाति रावत निवासी ग्राम
कृषि भूमि
0.007 अंगद पुत्र इंदर जाति रावत निवासी ग्राम
कृषि भूमि
0.025
ग्राम समान भाग कम्मोदा बेवा मटोला रामगिलाश रामजीलाल उम्मेद पुत्रगण मटोला इमरती पुत्री मटोला जाति रावत निवासी कृषि भूमि
0.073 कम्मोदा बेवा मटोला रामगिलाश रामजीलाल उम्मेद पुत्रगण मटोला इमरती पुत्री मटोला जाति रावत निवासी ग्राम समान भाग
कृषि भूमि
0.021 कम्मोदा बेवा मटोला रामगिलाश रामजीलाल उम्मेद पुत्रगण मटोला इमरती पुत्री मटोला जाति रावत निवासी ग्राम समान भाग
कृषि भूमि 0.007 हरेत पुत्र अंगद जाति रावत निवासी ग्राम
कृषि भूमि
0.080 गुरूनाम कौर बेवा करमसिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम कृषि भूमि
0.063 हरेत पुत्र अंगद जाति रावत निवासी ग्राम [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
732
भूमिस्वामी 430
14
भूमिस्वामी 15 431/1/1
भूमिस्वामी 16 431/2
भूमिस्वामी 433/2/1
17
भूमिस्वामी 18 434/1/1
भूमिस्वामी 19 434/2/1
भूमिस्वामी 20 437/1
भूमिस्वामी 21 437/2
भूमिस्वामी 22 438/1/1
कृषि भूमि
0.648 होरीलाल छोटे भबूतिया पुत्रगण विशन हिस्सा 3/4 समान भाग रामश्री बेवा पांच्या मुकेश बा हल्के नाबा पुत्रगण पांच्या खुहो पुत्री पांच्या सर मा हिस्सा1/4 जाति जाटव निवासी ग्राम
कृषि भूमि 0.389 हरेत रामदयाल पप्पू पुत्रगण जगनू भटूरी हाबो गुडडी उर्फ द्वारिका पुत्रिया जगनू जाति रावत निवासी ग्राम समान भाग
0.658
कृषि भूमि
कम्पूरी बेवा हाबूल्या रामकुमार नरेश गणेश सुरेश दिनेश हरीसिंह पुत्रगण हाबुल्या मुकेशी भूरो पुत्रिया हाबूल्या जाति रावत समान भाग निवासी ग्प्रम
कृषि भूमि 0.049 कोकसिंह पुत्र रमेश सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम कृषि भूमि 0.320 रामचरण पुत्र रतनलाल पाना पुत्री रतनलाल जाति जाटव समान भाग निवासी ग्राम कृषि भूमि 0.310 बत्तीलाल पुत्र रतनलाल गीता पुत्री रतनलाल जाति जाटव निवासी ग्राम समान भाग कृषि भूमि 0.105 रामचरण पुत्र रतनलाल पाना पुत्री रतनलाल जाति जाटव समान भाग निवासी ग्राम 0.115
कृषि भूमि
बत्तीलाल पुत्र रतनलाल गीता पुत्री रतनलाल जाति जाटव निवासी ग्राम समान भाग कृषि भूमि 1.000
रामचरण रामदयाल पि बल्लू कमला गीता पुत्रिया बल्लू हिस्सा 1/7 समान भाग मन्नू शिवनारायण पि जगनू नाथी बेवा जगनू हिस्सा 1/7 समान भाग मदन झींगुरिया छुट्टु पि सुन्दर पांची पुत्री सुंदर हिस्सा 4/7 समान भाग गीता बेवा हाबुल्या 733
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
भूमिस्वामी 23 439/1/1
भूमिस्वामी 440/1/1
24
भूमिस्वामी 25 442/1/1/1
भूमिस्वामी 26 442/1/2/1
भूमिस्वामी 27 454
भूमिस्वामी 28 455/1
भूमिस्वामी 29 457/1
भूमिस्वामी 30 460
भूमिस्वामी 31 463
भूमिस्वामी 32 464/1
दिवारी लाल नाबा बनवारी बा पुत्र हाबुल्या रानी नाबा पुत्री हाबुल्या सर मा खुद भटूली हिस्सा 1/14 समान भाग सुगनी बेवा किशोरी सुरेश पुत्र किशोरी हिस्सा 1/14 समान भाग जाति जाटव निवासी ग्राम
कृषि भूमि
0.454 फोसी केवल बाबू रामस्वरूप पुत्रगण सांमलिया हिस्सा 4/5 समान भाग सुकी बेवा देवीलाल हिस्सा1/5 जति जाटव निवासी ग्राम
कृषि भूमि 0.049 भोरया पुत्र जनक्या जाति जाटव निवासी ग्राम
कृषि भूमि 0.138 गुंल्ला पुत्र धनीराम सोमोती कम्मोदा पुत्रिया धनीराम जाति जाटव समान भाग निवासी ग्राम
कृषि भूमि
0.220 रामजीलाल भूरा बल्लू मुकेश पुत्रगण रामहेत हिस्सा 1/2 समान भाग सामंती पुत्री धनीराम हिस्सा1/2 जाति जाटव निवासी ग्गप्रम
कृषि भूमि 0.167 रामलखन पुत्र रतनलाल जाति रावत निवासी ग्राम कृषि भूमि 0.090 रामलखन पुत्र रतनलाल जाति रावत निवासी ग्राम कृषि भूमि 0.191 हरनारायण पुत्र रतनलाल ज़ाति रावत निवासी ग्राम कृषि भूमि
0.125 रामभरोषी पुत्र प्रभू जाति रावत निवासी ग्राम
कृषि भूमि 0.224 रम्मू उर्फ रामनारायण पुत्र नथूआ जाति रावत निवासी कृषि भूमि 0.030 रम्मू उर्फ रामनारायण पुत्र नथूआ जाति रावत निवासी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
734
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.184
3 465/1
रमेश पुत्र बुद्ध जाति रावत निवासी ग्राम
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.046
466/1/1
34
ग्ग्रम रम्मू उर्फ रामनारायण पुत्र नथूआ जाति रावत निवासी
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.359
35 592/1/1
बाबूलाल पुत्र रतन जाति रावत निवासी ग्राम
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.150
36 592/2/1
सुशीला देवी बेवा महेश सिंह गिरेन्द्र सिंह पुष्पेन्द्रसिंह जयेन्द्रसिंह पुत्रगण महेश सिंह प्रीती पुत्री महेशसिंह हिस्सा 1/6 समान भाग कैलाश सिंह पुत्र सोबरन सिंह हिस्सा 2/6 उदेश सिंह उमेशसिंह गणेशसिंह पुत्रगण सोबरनसिंह हिस्सा 3/6 समान भाग जाति ठाकुर निवासी रघुनाथपुर
भूमिस्वामी कृषि भूमि
0.426
37 593/1
सुशीला देवी बेवा महेश सिंह गिरेन्द्र सिंह पुष्पेन्द्रसिंह जयेन्द्रसिंह पुत्रगण महेश सिंह प्रीती पुत्री महेशसिंह हिस्सा 1/6 समान भाग कैलाश सिंह पुत्र सोबरन सिंह हिस्सा 2/6 उदेश सिंह उमेशसिंह गणेशसिंह पुत्रगण सोबरनसिंह हिस्सा 3/6 समान भाग जाति ठाकुर निवासी रघुनाथपुर
कृषि भूमि 0.140
38 601/1/1
शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
दिवारीलाल पुत्र हरगोविंद जाति रावत निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
कृषि भूमि 0.072
39 601/2/1
शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
रामनरेश पुत्र रामनारायण जाति रावत निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.200
40 612/1/1/1
जयप्रकाश पुत्र मुरारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम न्यालय कल शासकीय पट्टेदार से शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी 735
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
भूमिस्वामी
0.127
कृषि भूमि
41 612/1/2/1 शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
जयप्रकाश पुत्र मुरारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
कृषि भूमि 0.286
614/1/1
42
शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
जयप्रकाश पुत्र मुरारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.076
43
भूमिस्वामी
591/1010/1
रमेश पुत्र बुद्ध जाति रावत निवासी ग्प्रम
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.355
44 435/1
म किंचन बेवा सुगन रामलखन जगमोहन रामनरायण पुत्रगण सुगन छोटी कारी पुत्रिया सुगन हि 6/7 समान भाग सीमा नाबा पुत्री दल्लू सूआबाई बेवा दल्लू सर मो हि1/7 समान भाग निवासी ग्राम
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.387
436/1
45
हरेत पुत्र रतनलाल मुन्दो बाई पुत्री रतनलाल जाति जाटव निवासी ग्प्रम
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.246
46 602/1
गुलकंदी बेवा रामस्वरूप रामकेश भूपेंद्र पुत्रगण रामस्वरूपमीरा मुकेशी बरफी सेजो सरोज विनाद पुत्रिया रामस्वरूप जाति रावत निवासी ग्राम
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.189
47 603/1
शांती बेवा बद्री बीरेन्द्र पुत्र बद्री प्रेम मीरा सरूपी कल्लो नैना पुत्रिया बद्री जाति सहर निवासी ग्गाम समान भाग
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.577
48 610/1
शांती बेवा बद्री बीरेन्द्र पुत्र बद्री प्रेम मीरा सरूपी कल्लो नैना पुत्रिया बद्री जाति सहर निवासी ग्प्रम समान भाग
कृषि भूमि 0.013
49 611/1
शासकीय पट्टेदार
रामस्वरूप मुन्ना सूआलाल रामलखन पुत्रगण भौरैया रूमाली फूस्यो पुत्रिया भौरैया जाति सहर निवासी ग्राम
न्यायालय क [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
736
भूमिस्वामी 639/1
5
भूमिस्वामी 643/1/1
51
भूमिस्वामी 643/2/1
52
643/3/1
53
शासकीय पट्टेदार कृषि भूमि
0.395 कुलदीप पुत्र दारासिंह जाति पंजाबी निवासी ग्राम
कृषि भूमि
0.136
परमजीत कौर बेवा प्रेमसिंह हरपाल ना बा पुत्र प्रेमसिंह कमलजीत ना बा पुत्री प्रेमसिंह सर मा खुद जाति सिक्ख निवासी ग्राम
कृषि भूमि
0.107 हरजेन्द्र पुत्र गुरूवक्श सिंह जाति सिक्ख निवासी ग्प्रम कृषि भूमि 0.081 रामसेवक पुत्र नाथूराम जाति बग्रह्मण निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार
10.490
योग 53
1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जाच के पश्चातकी गयी है । 2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है । 4. कलेक्टर , जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयुपर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष:- धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे । 737
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
प्र. क्र. 0019-19-20-अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत )
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन ) ग्राम महुआमार प.ह.क .05 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसीरल- वीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला- श्योपुर मे कुल 10.435 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम महुआमार प.ह.क. 05 राजस्व निरीक्षक वृत्त -02 रघुनाथपुर तहसील- वीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला- श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
12.भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर
ख. तहसील
वीरपुर
ग. ग्राम
महुआमार
10.435 हेक्टेयर
घ लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है:-
सर्वे नंबर
भूमिका प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
क्र. स.
हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
6
5
4
3
2
1
भूदान कषक
केदार पुत्र मोहल्ली मूलो पुत्री मोहल्ली जाति माली
कृषि भूमि
0.196
1
2/1/1
भूदान कषक
केदार पुत्र मोहल्ली मूलो पुत्री मोहल्ली जाति माली
कृषि भूमि
0.973
2
2/1/3
भूमिस्वामी कृषि भूमि
0.227
3
3/2/1
केशरी वेवा भरतु कप्तान जगदीश हीरा पुत्रगण भरतु जाति बंजारा नि. ग्रा. 4/5 समान भाग शीला वेवा बाबूलाल सीताराम ना. वा. पुत्र बाबूलाल मिथलेश नीतू ना. वा. पुत्रियां बाबूलाल सर. मॉ जाति बंजारा हि. 1/5 समान भाग
भूमिस्वामी कृषि भूमि
जनवेद श्रीनिवास प्रीतम पुत्रगण रामकिशोर जाति रावत नि.ग्रा .
0.679
4
3/3/1
भूमिस्वामी कृषि भूमि
5
कल्लूवंशी भागीरथ मंगलदास मनोरी पुत्रगण चंदन दास जाति ओड नि.ग्रा.
0.233
3/4/1
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
6
0.418
3/5
बयालय कलेक श्रीनिवास पुत्र भगवानलाल जाति ब्राम्हण [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
738
भूमिस्वामी कृषि भूमि 7
5/3
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
8
5/4
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
9 6/3/2
भूदान कृषि भूमि 10
8/2
भूदान कृषि भूमि 11. 9/1/2
भूदान कृषि भूमि 12
10
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
13
11
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
14
12
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
15
13
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
16
14/2
भूदान कृषि भूमि 17 15/1/1
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
18
16
भूमिस्वामी कृषि भूमि 19 17/1/2
भूमिस्वामी कृषि भूमि 20 18/1/1
भूदान कृषि भूमि 21 18/1/2
भूदान कृषि भूमि 22 18/1/3
बबूलाल पुत्र किशोरीलाल जाति वेश्य नि. ग्रा.
0.328
रामचरन पुत्र हरदेव जाति बंजारा नि. ग्रा.
0.329
कमल सिंह पुत्र रतन सिंह जाति बंजारा नि. ग्रा.
0.142
0.025
हरजीत पुत्र किशना जाति सहर नि. लक्ष्मणपुरा रूपो वेवा किशना जाति सहर नि. लक्ष्मणपुरा समान भाग
0.506
हरजीत पुत्र किशना जाति सहर नि. लक्ष्मणपुरा रूपो वेवा किशना जाति सहर नि. लक्ष्मणपुरा समान भाग
0.502
हरजीत पुत्र किशना जाति सहर नि. लक्ष्मणपुरा रूपो वेवा विशना जाति सहर नि. लक्ष्मणपुरा समान भाग
0.408
किशन सिंह पुत्र शेर सिंह बंजारा नि. ग्रा. हि. 1/2 भाग मुन्नी वेवा परूषोतम जाति बंजारा नि. ग्रा. बलवंत ना. वा. पुत्र परूषोतम सर. मॉ मुन्नी जाति बंजारा शीला कान्ती ना. वा. पुत्रीया परूषोतम सर . मॉ मुन्नी जाति बंजारा नि. ग्रा. 1/2 समान भाग
0.209
31 किशन सिंह पुत्र शेर सिंह बंजारा नि. ग्रा. हि. 1/2 भाग मुन्नी वेवा परूषोतम जाति बंजारा नि. ग्रा. बलवंत ना. वा. पुत्र परूषोतम सर . मॉ मुन्नी जाति बंजारा शीला कान्ती ना. वा. पुत्रीया परूषोतम सर. मॉ मुन्नी जाति बंजारा नि. ग्रा. 1/2 समान भाग
0.648
3 किशन सिंह पुत्र शेर सिंह बंजारा नि. ग्रा. हि. 1/2 भाग मुन्नी वेवा परूषोतम जाति बंजारा नि. ग्रा. बलवंत ना. वा. पुत्र परूषोतम सर. मॉ मुन्नी जाति बंजारा शीला कान्ती ना. वा. पुत्रीया परूषोतम सर. मॉ मुन्नी जाति बंजारा नि. ग्रा. 1/2 समान भाग
0.054
किशन सिंह पुत्र शेर सिंह बंजारा नि. ग्रा. हि. 1/2 भाग मुन्नी वेवा परूषोतम जाति बंजारा नि. ग्रा. बलवंत ना. वा. पुत्र परूषोतम सर . मॉ मुन्नी जाति बंजारा शीला कान्ती ना. वा. पुत्रीया परूषोतम सर. मॉ मुन्नी जाति बंजारा नि . ग्रा. 1/2 समान भाग
0.048
रतन सिंह रोशनलाल प्रीतम गजिया काशी वा. धनिया मुन्ना पप्पूरामचरन ना. वा. पुत्रगण प्राग सर. मॉ लाडो लाडो सूआ वेवा प्राग किन्ती रतनी पुत्रियां प्राग नि. ग्रा. समान भाग शुशीला पत्नि श्रीनिवास जाति ब्राम्हण नि. टर्राकलॉ
0.794
मलिखान पुत्र सरदार जाति बंजारा नि. ग्रा.
0.071
मलिखान पुत्र सरदार जाति बंजारा नि. ग्रा.
0.376
हीरा पुत्र काशीराम जाति बंजारा नि. ग्रा.
0.627
कन्हैया पुत्र बुद्धा व जनको वेवा बुद्धा जाति माली नि.ग्रा. 1.296
न्यायालय कलेक्टर
739
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
भूदान कृषि भूमि
जयराम पुत्र किशनलाल जाति बंजारा नि. ग्रा.
23
0.627
19/1/1
गोविदा पुत्र भेरोलाल जाति माली नि. टर्राकलॉ भूदान कृषि भूमि
24
0.627
19/1/2
भूदान कृषि भूमि
25
0.014
21/1/2
पुष्पा वेवा रामदयाल रघुवीर रमवरन रामलखन सुग्रीव पुत्रगण रामदयाल मिथलेश पुत्री रामदयाल जाति बंजारा पता नि. ग्रा.
बाबू पुत्र शोमा मेवा पुत्री शोभा जाति बंजारा नि. ग्रा.
कृषि भूमि
26
0.052
23/3
शासकीय पटटेदार
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
27
0.026
23/1
सुखराम माखन अशोक पुत्रगण खुमान व कला वन्तो रामपति बादामी कल्लो पुत्रीयां खुमान परवो वेवा खुमान जाति बंजारा नि. ग्रा.
10.435
कुल 27
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चातकी गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष :- धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
740
प्र. क्र. 0020-19-20- अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन ) ग्राम टर्राकलॉ प.ह.क.05 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसीरल- वीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला- श्योपुर मे कुल 6.172 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम टर्राकलॉ प.ह.क्र. 05 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील- वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला- श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
13. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर
ख. तहसील
वीरपुर
टर्राकलॉ
ग. ग्राम
6.172 हेक्टेयर
घ लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है:-
सर्वे नंबर स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
क्र. स.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
6
4
5
1
2
1
बंशीधर पुत्र रतन जाति सहर नि.गा.
3 भूदान कृषि भूमि
0.030
27/1/1
2
अशोक पुंत्र छोटेलाल जाति कोली
कृषि भूमि
0.030
27/7/1
भूदान भूमिस्वामी
3
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.030
35/1/1
गजाधर श्रीधर मुन्ना पुत्रगण विहारी जाति रावत नि.ग्रा. समान भाग
लीलावती वेवा ब्रजमोहन जाति रावत नि.गा.
4
कृषि भूमि
0.046
37/1/1
भूदान भूमिस्वामी
5
कृषि भूमि
0.277
37/4/1
भूदान भूमिस्वामी
हरी सिंह पुत्र रामजीत हाबुली कौश्लया पुत्री रामजीत जाति रावत निमालय कलेक 741
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
6
कल्लूपुत्र चिम्मन जाति रावत नि.गा.
कृषि भूमि
शासकीय पट्टेदार
0.060
43/1
7
काशी पुत्र प्राग जाति बंजारा नि. ग्रा.
कृषि भूमि
शासकीय पट्टेदार
0.060
43/3
8
जगन्नाथ पुत्र रामगोपाल जाति रावत नि.ग्रा.
कृषि भूमि
शासकीय पट्टेदार
0.060
43/5
9
उमाशंकर पुत्र काशीराम जाति नाथ नि.ग्रा.
कृषि भूमि
43/7
शासकीय पट्टेदार
0.060
10
कृषि भूमि
शासकीय पट्टेदार
0.122
43/9
कमला देवा रामजीलाल सुनील ना.वा. पुत्र रामजीलाल ब्रजलता ना. वा. पुत्री रामजीलाल सर. मॉ कमला जाति रावत नि. ग्रा.
11
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
श्यामो वेवा भवन्या भैरोलाल किशनलाल पुत्रगण भवन्या जाति जाटव नि. मोरेका
0.082
55/1
12
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.272
56/1
मुन्नी पुत्री जयलाल नि. भूरेडी धप्पो पुत्री नि. टर्राखुर्द हि. 2/3 समान हभाग राममूर्ति वेवा हरिविलास राकेश डीडी कुमार पुत्रगण हरिविलास राहुल पुत्र हरिविलास जाति रावत हि. 1/3 समान भाग नि. ग्गप्र.
13
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.052
69/4/1
अंगद पुत्र विशना कोरी नाथी नीमो पार्वती रामो पुत्रीयां विशना जाति सहर नि. ग्रा.
14
कृषि भूमि
गोविन्दा पुत्र भौरोलाला भरोषी पुत्र भैरोलाल जाति माली समान भाग
0.186
भूदान भूमिस्वामी
84/7/1/1
15
कृषि भूमि
भूदान भूमिस्वामी
देवीप्रसाद माधौप्रसाद श्रीगणेश नरेश रामकेश पुत्रगण फूलचंद प्रकाशी भूरो पुत्रीयां फूलचंद जाति रावत नि. ग्रा.
0.840
84/6/1
16
किशोरी पुत्र हंसी जाति रावत नि. ग्रा
कृषि भूमि
0.115
86/1
भूमिस्वामी
17
कृषि भूमि
रामप्रसाद पुत्र वलबंत जाति रावत नि. ग्प्र. 1/3 परसादी रामप्यारी पुत्रीयां वलबंत जाति रावत नि. ग्रा. हि. 2/3
0.010
भूमिस्वामी
105/1
18
कृषि भूमि
भगवान लाल पुत्र गिरधारी लाल कौश्लया पुत्री गिरधारी लाल जाति रावत नि.ग्रा.
भूदान भूमिस्वामी
0.088
108/1/1
19
भूमिस्वामी कृषि भूमि
0.063
भगवानलाल पुत्र गिरधारीलाल कौश्लया पुत्री गिरधारीलाल जाति रावत नि.ग्रा.
110/1
20
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.049
130/1/1
राममूर्ति वेवा हरिविलास राकेश डीडी कुमार पुत्रगण हरिविलास राहुल पुत्र हरिविलास भूरी धापी कमलेश संतोष पुत्री पुत्रीयां हरिविलास हि. 1/3 समान भाग मुन्नी पुत्री जयलाल नि. भूरेडी धप्पो पुत्री जयलाल नि. टर्राखुर्द जाति 21
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.524
135/1/1
रामनिवासी वेवा रामकिशोर जगदीश प्रकाश हरिओम मनोज पुत्रगण रामकिशोर रचना मौसम गायत्री गुडडी पुत्रीयां रामकिशोर जाति ब्राम्हण हि. नि. ग्राम समान भाग लिय केले.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
742
22
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.127
भगवनलाल पुत्र गिरधारी लाल कौश्लया पुत्री गिरधारी लाल नि. ग्रा.जाति रावत
140/1
23
पूरन पुत्र लाल हंस जाति रावत नि.ग्रा.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.179
141/1
24
कृषि भूमि
ब्रजकिशोर सुरेश पुत्रगण ब्रम्हान्नद जाति ब्राम्हण नि. ग्रा.
भूमिस्वामी
0.075
145/1
25
रामकिशोर पुत्र लल्लू मुल्लो पुत्री लल्लू जाति रावत नि. ग्रा.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.133
146/1
26
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कल्लो बाई वेवा हरिप्रसाद हेमराज रामभरत पुत्रगण हरिप्रसाद जाति रावत नि.ग्रा. समान भाग
0.054
147/1
27
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.058
148/1
शिवचरन पुत्र बद्री जाति रावत रामलखन पुत्र शिवचरन 1/7 भाग कमला पत्नि रामजीलाल सुनील पुत्र रामजीलाल ब्रजलता पुत्री रामजीलाल 1/7 भाग अध्योया सरूीपी सोमोती दुआरिका गुडडी पुत्रीयां शिवचरन जाति रावत 5/7 सामान भाग नि. ग्रा.
28
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.105
149
रामलखन पुत्र शिवचरन हि. 1/7 भाग कमला पत्नि रामजीलाल सुनील पुत्र रामजीलाल ब्रजलता पुत्री रामजीलाल 1/7 भाग अध्योया सरूीपी सोमोती दुआरिका गुडी पुत्रीयां शिवचरन जाति रावत 5/7 सामान भाग नि. ग्रा.
29
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.127
159/1/1
रामकिशोर पुत्र लल्लू मुल्लो पुत्री लल्लू जाति रावत नि. ग्रा. समान भाग
30
कृषि भूमि
शासकीय पटटेदार
0.115
160/1
रामनिवासी वेवा रामकिशोर जगदीश प्रकाश हरिओम मनोज पुत्रगण रामकिशोर मौसम गायत्री गुडडो रचना जाति ब्राम्हण समान भाग नि.ग्रा.
31
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
हरी सिहं पुत्र रामजीत हाबुली कौश्लया पुत्रीयां रामजीत जाति रावत नि. ग्रा. समान भाग
0.348
161/2/1
32
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
लक्ष्मीनारायण ब्रजमोहन चिरोंजी वंशी कैलाश गौविदं गौतम कष्णगोपाल पुत्रगण बद्रीप्रसाद जाति ब्राम्हण नि. ग्रा.
0.233
162/1
33
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.015
163/1
कलावती वेवा ओमप्रकाश सूरज पुत्र ओमप्रकाश भूरो बंटी . मनीषा पुत्रियां ओमप्रकाश हि.1 /16 नि.ग्रा. मूली पुत्री जगनू पत्नि मदन नि. ढोढर हि. 1/6 भाग लालचंद काशीराम पुत्रगण मंगल कौश्लया रूकमणी ना.वा. सर लालचंद कमला पुत्री जगन पत्नि शिवचरन हि. 1/6 नि. बरोली फूलचंद उमाशकर पुत्रगण कलावती लक्ष्मी धप्पो सोमोती महेश्वरी पुत्रियां विशन हि. 7/16 नि. ग्रा.
34
पूरन पुत्र लाल हंस जाति रावत नि. गा.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.058
168/1
35
भूदान कृषि भूमि
सुरजन पुत्र ल्होरिया जाति सहर नि. ग्प्र.
0.573
346/1/1
36
भूदान
भरोषी पुत्र सरवन जाति सहर नि. ग्रा.
कृषि भूमि
0.105
346/2/1
न्यायालय कलेक्ट 743
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
37
रामनाथ पुत्र राधे जाति सहर नि. ग्रा.
भूदान कृषि भूमि
0.105
346/3/1
38
जीवन पुत्र गुल्ली जाति सहर नि. ग्प्र .
भूदान कृषि भूमि
0.105
346/4/1
39
भूदान कृषि भूमि
कैलाश पुत्र घमंडी काशी ओमवती पुत्रियां घंमडी सर. कैलाश भाई जाति सहर नि ग्रा.
346/5/1
0.125
40
कृषि भूमि
गुल्ला पुत्र किशनली जाति सहर नि. ग्रा.
0.013
शासकीय पटटेदार
373/3/1
41
कृषि भूमि
387/1
शासकीय पटटेदार
लालाराम पुत्र परमा हि. 1/2 लड्डू पुत्र मुन्दा भगोती पुत्री मुन्दा भजन जाति सहर नि.ग्रा.
0.306
42
कृषि भूमि
0.157
नाथ्या हल्के पुत्रगण खरंजा लोदरी वेवा खरंजा जाति सहर नि. ग्रा.
शासकीय पटटेदार
387/3
कुल
42
6.172
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है , अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर , जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष:- धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
744
प्र. क्र. 0021-19-20-अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत) राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है , कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम टर्राखुर्द प.ह.क. 03 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील - वीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला- श्योपुर मे कुल 0.128 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम टर्राखुर्द प.ह.क. 03 राजस्व निरीक्षक वृत्त -02 रघुनाथपुर तहसील- वीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला - श्योपुर उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची 17. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर ख. तहसील
वीरपुर ग. ग्राम
टर्राखुर्द
0.128 हेक्टर घ लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है:-
क्र.स.
स्वामित्व का प्रकार भूमि का प्रकार
सर्वे नंबर
3
4
2
1
भूमि स्वामी
कृषि भूमि 713/1
1
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
716/1
2
कृषि भूमि 760/1 भूमिस्वामी
3
3
कुल
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6
5
0.016
पून्या पुत्र धूरिया राजो पुत्री धूरिया ना.वा. सर. दुर्जन काका जाति सहर पता निवासी ग्राम भूदान कृषक भू. रा. 0.05
0.045
पून्या पुत्र धूरिया राजो पुत्री धूरिया ना.वा. सर. दुर्जन काका जाति सहर पता निवासी ग्राम भूदान कृषक भू. रा. 0.21
0.067
धीरज, भीकम पुत्रगण फूलचंद गीता , द्वारिका पुत्रियां फूलचंद जाति रावत पता निवासी ग्राम स.भा. भूदान कृषक भू. रा. ०. 76
0.128 745
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर , जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष:- धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे ।
प्र. क्र. 0022-19-20- अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन ) ग्राम बलावनी प.ह.क. 02 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील - वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर मे कुल 5.536 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम बलावनी प.ह.क. 02 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02रघुनाथपुर तहसील- वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला- श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
14. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर
ख. तहसील
वीरपुर
ग. ग्राम
बलावनी
5.536 हेक्टेयर
घ लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-
सर्वे नंबर
भूमिका प्रकार
क्र. स.
स्वामित्व का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
4
1
2
3
5
6
भूदान कृषि भूमि
1
0.598
371/1/1
फूलचन्द रामकरन पुत्रगण गोपी सुवेदी पुत्री गोपी नाबा. मु. चतुरी बेबा गोपी जाति सहर पता नि ग्राम
भूमिस्वामी कृषि भूमि
2
0.330
374/1/1
रत्ती पुत्र जमुना जाति सहर नि ग्राम [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
746
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
3
0.330
374/2/1
देवीलाल पुत्र शिवलाल जाति सहर नि ग्राम
गनपति पुत्र हरिचन्द जाति सहर नि ग्राम
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.329
4 374/3/1
नारायण पुत्र मदन जाति सहर नि ग्राम
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.628
5 404/1/1
प्रकाश पुत्र आनन्दा जाति सहर नि ग्राम
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.628
6 404/2/1
7
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.628
404/3/1
प्रकाश पुत्र आनन्दा रमेशी रेशमा वेश्की सीलो पुत्रियां आनन्दा जाति सहर नि ग्राम हि समान भाग
8
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
1.045
405/1
बाबू पुत्र मदन जाति सहर नि ग्राम
9
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
1.020
405/2/1
बद्री पुत्र सिरिया जाति सहर नि ग्राम
5.536
किता-09
1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्त्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) विजयपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष:- धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2. से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे । 747
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
प्र. क्र. 0023-19-20- अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन ) ग्राम चांदूपुरा प.ह.क. 04 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील- वीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला- श्योपुर मे कुल 0.202 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम चांदूपुरा प.ह.क. 04 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील- वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
15. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर
ख. तहसील
वीरपुर
ग. ग्राम
चांदूपुरा
0.202 हेक्टेयर
घ लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है: -
सर्वे नंबर स्वामित्व का
क्र.स.
भूमि का प्रकार
प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जनका क्षेत्रफल हेक्टेयर में
6
5
3
4
1
2
भूदान कृषि भूमि
0.130
1 250/1/1
नाथ्या पप्पू पुत्रगण किशोरी हि. 1/2 स.भा प्रेम रामपति रामनाथी नाबा. पुत्रियां किशोरी सर मां कस्तूरी बेबा किशोरी हि 1/2 स. भा अंगद पुत्र बालकिशन जाति सहर नि.ग्रांम हिस्सा 1/2 भूदान कृषि भूमि
0.069
2 253/1
सुरेश श्रीपाल रकजाराम राधेश्याम पुत्रगण गुलाब सर गजरी मां हि 1/5 उमलेखा मारूती पुत्रियां भेशा हि 1/5 समानभाग भज्जी रामकुमार पुत्रगण किशन पाना पुत्री किशन हि 3/5 स.भा. जाति सहर नि. ग्राम
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.003 जनका पुत्र भंवरिया जाति सहर नि. ग्राम
3 255/1/1
0.202
03
कुल [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
748
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष:- धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे ।
प्र. क्र. 0024-19-20-अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन , विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम हांसिलपुर खुर्द प.ह.क.04 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील- वीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला- श्योपुर मे कुल 1.693 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम हांसिलपुर खुर्द प.ह.क.04 राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 रघुनाथपुर तहसील- वीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला श्योपुर उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
16. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर
ख. तहसील
वीरपुर
ग. ग्राम
हांसिलपुर खुर्द
1.693 हेक्टर
घ लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-
क्र.स. सर्वे नंबर
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
4
1
2
3
5
6
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
137/1
1
0.012
कोशल्या पुत्री राधे जाति कुम्हार नि. ग्राम
धप्पोबाई पत्नि ग्यारसा
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
138/2
0.325
2
घनश्याम गणेश लक्ष्मीनारायण प्रेमनारायण दिलीप पुत्रगण ग्यारसा ष्षारदा लीला पुष्पा कल्पना पुत्रियां ग्यारसा स.भा. जाति कुम्हार नि ग्राम
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
142/2
3
0.215
जगदीश पुत्र रामप्रसाद कमला विमला शकुन्तला रूकमणी सुनीता रेखा चन्द्रकला द्वारिका पुत्रियां
कर्यलय कलेक्टर 749
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
भूमिस्वामी
कृषि भूमि 143/2
भूमिस्वामी
कृषि भूमि 157/2
5
भूमिस्वामी
कृषि भूमि 158/2
6
7
भूमि स्वामी
कृषि भूमि 160/2
8
ष्षासकीय पट्टेदार कृषि भूमि 163/1
9
भूमि स्वामी
कृषि भूमि 170/2
किता-9
रामप्रसाद हि 1/2 स.भा. जाति कुम्हार नि ग्राम गिर्राज लक्ष्मीनारायण मदनमोहन राजेन्द्र पुत्रगण मानिक रामलता मालती पुत्रियां मानिक मु. धप्पो बेबा मानिक हि ) स.भा. जाति कुम्हार नि. ग्राम
जगदीश पुत्र रामप्रसाद कमला विमला शकुन्तला रूकमणी सुनीता रेखा चन्द्रकला द्वारिका पुत्रियां रामप्रसाद हि 1/2 स.भा.
0.186
जाति कुम्हार नि ग्राम गिर्राज लक्ष्मीनारायण मदनमोहन राजेन्द्र पुत्रगण मानिक रामलता मालती पुत्रियां मानिक मु. धप्पो बेबा मानिक हि ) स.भा. जाति कुम्हार नि. ग्राम
0.088
रतन भजन पुत्रगण चुन्नी लता पुत्री चुन्नी मु. लाडो बेबा चुन्नी जाति सहर नि ग्राम चांदूपूरा हि सभा.
0.041
कौशल्या पुत्री राधे जाति कुम्हार नि. ग्राम
0.472
दौज्या देवा ओंकार रामसुखा पुत्रगण झन्डू जाति सहर नि ग्राम हि समानभाग
0.065
गोपाल पुत्र सुखदे जाति सहर नि ग्राम हि. 1/2 कुढेरी कन्नूघासी पुत्रगण मल्लू जाति सहर नि ग्राम हि 1/2 क समानभाग मु . भन्ती पत्नि रामहेत जाति सहर नि बलावनी क समानंभाग मूला बेबा मल्लू जाति सहर नि ग्राम क समानभाग
0.289
मुन्ना पुत्र धूरिया छाया ष्षान्ती बूंदा पुत्रियां धूरिया मु. नारायणी बेबा धूरिया जाति सहर नि ग्राम
1.693 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
750
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला , लौह पत्थर, स्लेट , या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर , जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष :- धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे ।
प्र. क्र. 0025-19-20-अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत )
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम हासिलपुर प.ह.क. 03. राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील- श्योपुर उपखण्ड- श्योपुर जिला श्योपुर मे कुल 4.900 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम हासिलपुर प.ह.क. 03 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील- श्योपुर उपखण्ड- श्योपुर जिला- श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर
ख. तहसील
श्योपुर 751
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
ग. ग्राम
हासिलपुर
4.900 हेक्टर
घ लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है:-
सर्वे नंबर
क्र.स.
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6
5
4
3
2
1
0.052
कृषि भूमि
1
भूमि स्वामी
106/4/2
रामसिंह लक्ष्मीनारायण पुत्रगण भगवानलाल जाति मीना पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
0.010
2
कृषि भूमि
106/6/10/2
शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
रामचरन हरी पुत्रगण छोटू जाति जाटव पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी
रामचरण पुत्र मुरली जाति जाटव पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी
0.052
कृषि भूमि
3
124/3/2/2
शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
4
कृषि भूमि
124/3/8/2
शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
रीना नावा. पुत्री रामप्रसाद सर. मौसी सरूपी जाति 'जाटव पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
न्यायालय 0:015 कलेक्
0.136
दाखा पुत्री रतन जाति मीना पता नि.ग्राम भूमिस्वामी 5
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
126/1/1/2
0.124
6
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
202/1/2/
महेन्द्र शशांक विनोद पुत्रगण कैलाश नारायण, मु. विमला बेवा कैलाश नारायण जाति ब्राम्हण नि. ढोढर समान भाग भूमिस्वामी
0.125
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
7
202/1/2/2
शिवशंकर पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राम्हण पता नि.ग्राम ढोढर भूमिस्वामी
0.030
8
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
208/1/1/2
महेन्द्र शशांक विनोद पुत्रगण कैलाश नारायण जाति ब्राम्हण नि. ढोढर समान भाग भूमिस्वामी
0.030
कृषि भूमि
9
भूमि स्वामी
208/1/2/2
शिवशंकर पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राम्हण पता नि.ग्राम ढोढर भूमिस्वामी
0.079
10
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
224/1/2
भंवरलाल बद्रीप्रसाद पुत्रगण भैरूलाल जानकी बेवा भैरोलाल, शांति पुत्री भैरोलाल जाति माली नि.ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
0.726
11
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
226/1/1/1/2
मदनमोहन रघुवीर मुकेश गोपाल पुत्रगण लक्खूहिस्सा 1/2 बादाम सम्पत गिलासी रेखा मौसमी बाइसा पुत्रीया लक्खू कस्तुरी बेवा लक्खू हिस्सा 1/2 जाति माली पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.727
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
12 226/1/2/1/2
रामनारायण पुत्र बजारी जाति माली नि.ग्राम भूमिस्वामी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
752
0.314
13
कृषि भूमि
226/1/1/2
शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
रामदयाल रमेश पुत्रगण रामगोपाल जाति मीना पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी
मदनी बेवा श्रीहरी जाति माली पता नि.ग्राम भूमिस्वामी 14
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.003 0.049
228/1/1 228/1/2/2
228/2
मोतीलाल पुत्र हीरीया जाति मीना पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.481
15
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
228/4
228/6
1.254
16
494/2
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
गंगाबाई पत्नी किशनलाल जाति माली पता नि.ग्राम भमिस्वामी
0.696
17
कृषि भूमि
510/1/2/2
शासकीय पट्टे से भूमि स्वामी
शान्ती पत्नी ओमप्रकाश जाति माली नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
4.900
17
कुल
1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट , या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष : - धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे । 753
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
प्र. क्र. 0026-19-20-अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम नसीरपुरा प.ह.क. 06 राजस्व निरीक्षक वृत्त -01 मानपुर तहसील- श्योपुर उपखण्ड- श्योपुर जिला श्योपुर मे कुल 1.312 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम नसीरपुरा प.ह.क. 06 राजस्व निरीक्षक वृत्त -01 मानपुर तहसील- श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला- श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर
ख. तहसील
श्योपुर
ग. ग्राम
नसीरपुरा
1.312 हेक्टर
घ लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-
क्र.स.
स्वामित्व का प्रकार भूमि का प्रकार
सर्वे नंबर
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6
5
4
3
2
1
0.314
1
183
कृषि भूमि
शा.प. से भूमिस्वामी
लक्ष्मीनारायण पुत्र श्योनारायण जाति गुर्जर पता नि. ग्राम
0.029
2
कृषि भूमि
184/2/1 भूमिस्वामी
छोटूलाल दत्तक पुत्र सोन्या जाति गुर्जर नि. ग्राम फूल्दा
0.093
3
कृषि भूमि
186/2
भूमिस्वामी
कमलेश , छोटे पुत्रगण पन्नू रमेशी बर्फी पुत्रीयां पन्नू रामनाथी वेवा पन्नू जाति सहर नि. ग्राम समान भाग
0.072
4
कृषि भूमि कृषि भूमि
187/1 188
लक्ष्मीनारायण पुत्र सोन्या धप्पो पुत्री सोन्या जाति भूमिस्वामी भूमिस्वामी
न्यायात 9:094 [ भाग 1 754
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
0.166
किता-2
गुर्जर निवासी ग्राम समान भाग
रमशु चरणा पुत्रगण इन्द्रा शांति हल्की पुत्रीयां इन्द्रा मोत्या वेवा इन्द्रा हि 5/12 समान भाग कला वेवा
0.310
5
कृषि भूमि
189/1
भूमिस्वामी
घनश्याम सूरज पुत्र घनश्याम दीपा रमा पुत्रीयां धनश्याम हि 1/12 समान भाग दौजी वेवा हजारी रामोतार पुत्र हजारी लीला पुत्री हजारी हि 1/12 समान भाग जाति सहर पता नि ग्राम 6
0.400
कृषि भूमि
253/3/1
रामपति पत्नी सनवेद सिंह जाति ठाकुर नि. ग्राम शास. पटटे से भूमिस्वामी
1.312
7
कुल
1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर , स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष :- धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे । 755
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
प्र. क्र. 0027-19-20-अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचिंत प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत )
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम फूल्दा प.ह.क. 7 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील - श्योपुर उपखण्ड- श्योपुर जिला- श्योपुर मे कुल 11.975 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम फूल्दा प. ह.क. 07 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील- श्योपुर उपखण्ड- श्योपुर जिला- श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
श्योपुर
क. जिला
ख. तहसील
श्योपुर
फूल्दा
ग. ग्राम
11.975 हेक्टर
घ लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-
सर्वे नंबर
भूमि का प्रकार
क्र.स.
स्वामित्व का प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6
5
4
3
2
1
0.900
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
64
1
कल्लू पुत्र ल्होरे हि 1/5 रामचरण पुत्र सोन्या बिल्लो रामपती गणेशी पुत्रीयां सोन्या ग्यारसी वेवा सोन्या हि1/5 समान भाग मुरली रामू लाल रामवीर पुत्रगण रामहेत चेती वेवा रामहेत हि 1/5 कैलाश सोराम रज्जू पुत्रगण मोती शांति वेवा मोती हि 1/5 समान भाग बैदजी वेवा भूरिया गोवर्धन पुत्र भंवरया हि 1/5 समान भाग महावीर 756
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
बा० विनोद नाबा० पुत्रगण श्योजी हि 1/5 सर० भाई महावीर समान भाग जाति सहर निवासी ग्राम भूमिस्वा
0.312
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
65/1
0.014
66/1
0.258
सग्गू गुलाम पुत्रगण चंदे तुल्सा कवरी गोरधनी पुत्रीयां चंदे हि 5/9 .
69/2
0.584
किता -3
2
काडू मुनेषया पुत्रगण मूला फातुरी कल्ली गुज्जा पुत्रीयां मूला नूरी वेवा मूला हि 1/9 समान भाग कैलाश प्रभू कमलेश विधया कश्मीर पुत्रगण नंदू कैलाशी कमला पुत्रीयां नंदू फग्नी वेवा नंदू हि 1/9 समान भाग सीताराम रामनाथ मनीराम ओमप्रकाश घनश्याम पुत्रगण भदई प्रेम पुत्री भदई हि 6/63 समान भाग रामपती वेवा रामदास लक्ष्मीनारायण बा० रामवीर श्रीराम नाबा० पुत्रगण रामदास कारी बा० रामधोरा नाबा० पुत्रीयां रामदास सर० मां रामपती हि 1/63 समान भाग दौज्यापुत्र सुगन कांती पप्पी पुत्रीयां सुगन अरजो वेवा सुगन हि 1/9 समान भाग जाति सहर नि० ग्राम
1.130
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
70
0.338
151/2
0.715
बद्री पुत्र रतन हि 3/10 आशिक श्योपुरू रामपत कलेश पुत्रगण देवकिशन 152/1
2.183
किता -3
3
कौशल्या रम्पो छोटी कलेशी पुत्रीयां देवकिशन शांति वेवा देव किशन जाति सहर हि 3/10 समान भाग इसो पुत्री रतन हिस्सा 1/5 काडू बा० मुरारी बाबू नाबा० पुत्रगण मनोहर सर० मा कल्ली मु. कल्ली वेवा मनोहर जाति सहर नि० ग्राम हि 1/5 समान भाग भूमिस्वामी
0.171
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
71/1
4
मुन्ना पुत्र भागा हि 1/3 रामकुमार प्रहलाद सीताराम पुत्रगण इन्दर हि 1/3 भाग 1 ]
कृषि भूमि
भूमिस्वामी 5
79/2
80/2
किता -2
6
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
81/1
82
83/1
किता-3
कृषि भूमि
7
भूमि स्वामी
89/1
कृषि भूमि
भूमिस्वामी 8
156/2
158
159/1
किता -3
कृषि भूमि
9
भूमिस्वामी
157
757
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
समान भाग गज्जू कल्लू पुत्रगण बंशी गुला बाई वेवा बंशी हि 1/3 जाति सहर निवासी ग्राम
0.873
0.284
1.157
फग्गूमोहन दुल्ली पुत्रगण जगन मुन्नी, सन्नी पुत्रीयां जगन हि 5/18 समान भाग कल्याणी वेवा बाबू प्रमोद राजाराम पुत्रगण बाबू छोटी धोडा पुत्रीयां बाबू हि 1/18 समान भाग कोरी निब्बो पुत्रीयां हरिया हि 2/3 समान भाग जाति सहर .िन ग्राम भूमिस्
0.304
0.810
परसु पुत्र हरदेवा रामकंवरी रामी पुत्रीयां हरदेवा जाति सहर नि.
0.113
1.227
ग्राम भूमिस्वामी
0.238
जग्गूरामजीलाल रामकल्याण पुत्रगण मांग्या शांति वेवा मांग्या हि 4/5 समान भाग महावीर रामलखन दिनेश बा० अनेज नाबा पुत्रगण सुरेश रामलेखा बा० रेशमा नाबा पुत्रीयां सूरेश सर० मा खुद रामश्री रामश्री वेवा सुरेश हि 1/5 समान भाग जाति सहर नि० ग्राम भूमिस्वामी
0.352
0.620
0.462
1.434
कैलाश प्रेमचंद विजय सिंह पुत्रगण बद्री रामपति सम्पोबाई मौसमी बाई पुत्रीयां बद्री लडो बेवा बद्री जाति गुजर नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
0.470
भवानीशंकर बृज बिहारी विष्णुशंकर महेन्द्र प्रसाद पुत्रगण रामनिवास प्रेमबाई सुशीला रूकमणी गायत्री निर्मला पुत्रीयां रामनिवास हि 1/3 रामकल्याणी रामकन्या पुत्रीयां जानकीलाल जाति ब्रा० पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी [भाग 1 758
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
10
170/2
0.517
रामलखन पुत्र किशनलाल हि 1/2 रमेश लेखराज नंदकिशोर शिवशंकर पुत्रगण रामचरण हि 1/2 समान भाग जाति गुर्जर नि० ग्राम भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
171
11
0.730
रामसिंह पुत्र रतन हि 1/2 सुमेर सिंह रोशन सिंह धर्म सिंह पुत्रगण प्रहलाद रामाबाई पुत्री प्रहलाद जगन्नाथी वेवा प्रहलाद जाति गुर्जर नि० ग्राम हि 1/2समान भाग भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
12
172
0.690
हरी सिंह हरगोविन्द पुत्रगण मोती गोविन्दी गुलाब शांति पुत्रीयां मोती जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
173
13
0.770
हरनारायण पुत्र सुरजन हि 1/2सम्पोबाई पुत्री रामनारायण हि 1/2 जाति गुर्जर नि० ग्राम भूमिस्वामी
0.222
कृषि भूमि
14
भूमिस्वामी
0.187
174/1 176/1
0.409
किता -2
रामलखन पुत्र किशनलाल रामकन्या रूपो विमला पुत्रीया किशनलाल हि 4/5 समान भाग रमेश लेखराज नंदकिशोर शिवशंकर पुत्रगण रामचरण हि 1/5 समान भाग जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
11.975
किता-24
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष:- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होगे । 759
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
प्र. क्र. 0028-19-20-अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम गोठरा प.ह.क. 07 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील- श्योपुर उपखण्ड- श्योपुर जिला- श्योपुर मे कुल 3.200 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम गोठरा प.ह.क. 07 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील- श्योपुर उपखण्ड- श्योपुर जिला- श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर
ख. तहसील
श्योपुर
गोठरा
ग. ग्राम
3.200 हेक्टर
घ लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-
सर्वे नंबर
क्र.स.
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6
5
4
3
2
1
0.480
भू-दान कृषक
नरेश पुत्र शिवनारायण जाति बा० निवासी गोठरा 1
कृषि भूमि
0.268 0.315 0.520
728 729/1 731/2 732
1.583
किता-4
0.435
भू-दान कृषक
0.183
जगदीश उर्फ बनवारी पुत्र शिवनाराण जाति ब्रा ० 2
कृषि भूमि
0.618
733/1 734/1 किता-2
निवासी गोठरा
0.131
740/2 भू-दान कृषक
3
कृषि भूमि
चिरौजी चतरू रामप्रसाद सावरिया धर्मराज पुत्रगण फूल्या पार्वती रामनाथी पुत्रियां फूल्या गुलाव बाइ 'बेवा फूल्या जाति सहर निवासी ग्राम गोठरा
0.159
भू-दान कृषक
0.133
4
741/2 742/1
सीताराम रमेश पुत्रगण हीरालाल प्रेमपुत्री हीरालाल
कृषि भूमि कृषि भूमि [भाग 1 760
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
0.292
किता-2
हिस्सा 3/4 समान भाग मु.कुन्ती वेवा लक्ष्मण गुडडी गणेशी पुत्रीयां लक्ष्मण हि 3/16 समान भाग रूकमा वेवा रामसिंह अनिकेत नाबा० पुत्र रामसिंह संज्या नाबा ० पुत्री रामसिंह नाबा० सर० मां रूकमा हि 1/16 समान भाग जाति सहर निवासी ग्राम गौठरा
0.252
743/1 भू-दान कृषक
5
कृषि भूमि
बीरबल पुत्र हवला जाति सहर निवासी ग्राम गौठरा
0.168
759/2 भू--दान कृषक
6
कृषि भूमि
मुरारी पुत्र रामहेत जाति सहर निवासी ग्राम गौठरा
0.156
7
760/1 भू-दान कृषक
राधे पुत्र रामहेत जाति सहर निवासी ग्राम गौठरा 7
3.200
कुल
1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष:- धारा 40(2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे । 761
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
प्र. क्र. 0029-19-20- अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत) राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम कोंकड़ प.ह.क. 07 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील- श्योपुर उपखण्ड- श्योपुर जिला- श्योपुर मे कुल 0.168 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम कोंकड़ प.ह.क. 07 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील- श्योपुर उपखण्ड-श्योपुर जिला- श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची 1. भूमि का वर्णन
श्योपुर क. जिला
ख. तहसील
श्योपुर
कोंकड़ ग. ग्राम
0.168 हेक्टर घ लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है:-
भूमि का प्रकार
सर्वे नंबर स्वामित्व का प्रकार क्र.स.
4
3
2
1
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
1
29/2
39/2
40 41
कृषि भूमि 2
भूमिस्वामी
42/2
किता-4
5
योग
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) 5
0.026
6 शिवराज सिंह, गिर्राज सिंह, शंकरसिंह, अशोकसिंह, कुलदीपसिंह, जयसिंह पुत्रगण रामस्वरूपसिंह जाति ठाकुर पता नि. ग्राम लाडपुरा हि. समान भाग
0.005
विसन पुत्र गेंदया जाति सहर
पता नि. ग्राम गोठरा
0.052
0.021
0.064
0.142
0168लघ [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
762
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष:- धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे ।
प्र. क्र. 30-19-20-अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम लाडपुरा प.ह.क. 07 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील- श्योपुर उपखण्ड- श्योपुर जिला- श्योपुर मे कुल 2.870 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम लाडपुरा प.ह.क. 07 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील - श्योपुर उपखण्ड- श्योपुर जिला-श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर
ख. तहसील
श्योपुर
ग. ग्राम
लाडपुरा
2.870 हेक्टर
घ लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-
स्वामित्व का प्रकार
सर्वे नंबर
क्र.स.
भूमि का प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6
5
4
3
2
1
रामनारायण पुत्र हीरालाल जानकी
0.007
0.063
15/2 16/1/2
पार्वती, लीला, छुटटो, छोटा, मनभर, पुत्रिया हीरालाल जाति गुर्जर समान भाग नि० लाडपुरा
भूमि स्वामी भूमिस्वामी
कृषि भूमि कृषि भूमि
1
0.070
किता-2 भाग 1 ]
भूमिस्वामी 2
18/2/2 19/2
भूमिस्वामी किता-2
3
21/2
भूमि स्वामी 4
22
भूमिस्वामी 5
23/1/2 29/1/2
भूमिस्वामी भूमि स्वामी
किता-2
भूमिस्वामी
23/2/2
6
7
30/2 32/2 31
भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी
किता-3
8
भूमिस्वामी
33/2
34/1
34/2/1
9
भूमिस्वामी भूमिस्वामी
किता- 2
763
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
0.054
0.090
कृषि भूमि कृषि भूमि
रंजीता रामनिवास पुत्रगण ग्यारस्या रामी निम्मो पुत्रीयां ग्यारस्या हि 4/6 समान भाग मनीष जम्मू पुत्रगण नंदू कांती सुघा पुत्रीयां नंदू रामी वेवा नंदू हि 1/6 समान भाग पप्पू पुत्र सुखी रामा पुत्री सुखी हि 1/6 समान भाग जाति सहर नि०ग्राम लाडपुरा
0.144
0.247
कृषि भूमि
रामकिशन पुत्र सुरजी जाति गुर्जर पता नि० ग्राम लाडपुरा
0.272
कृषि भूमि
न्यायालय कलेक्ट
भेरू पुत्र सुखचंद हिस्सा 1/8 भाग विजय लालराम पुत्रगण गन्नू कल्याणी बेबा गन्नू हिस्सा 1/8 समान भाग माखन पुत्र पप्पू भूरी पुत्री पप्पू हिस्सा 1/8 समान भाग जगदीश पुत्र मथुरा काडी पार्वती पुत्रीयां मथुरा हिस्सा 1/8 समानभाग जम्मो पुत्री भवरिया हिस्सा 1/8 बाबू पुत्र ग्यारसा
परसादी पुत्री ग्यारसा हिस्सा 1/8 समानभाग जीवजीवन रामचरण श्रीपाल पुत्र गण चतरू रामसिया दासी पुत्रिया चतरू राजो बेबा चतरू हिस्सा 1/8 समान भाग जाति सहर निवासी ग्राम लाडपुरा
0.099
कृषि भूमि
0.096
कृषि भूमि
गोपाल सिह मोहन सिह सम्भू सिह कैलाश पुत्र गण अमरसिह लाड बाई रूकमणि सकुन्तला पुत्रिया अमरसिह जसोद बेबा अमर सिह जाति ठाकुर नि० ग्राम लाडपुरा समान भाग 0.195
0.090
कृषि भूमि
शिवराज सिह गिर्राज सिह शंकर सिह अशोक सिह कुलदीप सिह जयसिह पुत्रगण रामसिह हिस्सा समान भाग जाति ठाकुर नि०ग्राम लाडपुरा
0.267
0.147
बसन्ती चंदन सोना पुत्रिया बंशी जाति सहर नि० ग्राम लाडपुरा समान भाग
0.105
भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी
0.519
0.297
कृषि भूमि
रामलाल उर्फ पप्पू पुत्र भंवर लाल जाति खटीक पता निवासी ग्राम लाडपुरा
0.209
0.209
कृषि भूमि
0.418
काडू पुत्र नाथ्या हि0 1/4 भाग कमलेश खेमराज जुगराज रामसनेही रामफूल पुत्रगण प्रहलाद सरूपी पुत्री प्रहलाद गजरी बेवा प्रहलाद हि० 1/4समान भाग गंगाराम गिर्राज दुर्गालाल कल्लाराम पुत्रगण बजरंगा कंचन रामचंदी राबूदी प्रेमो पुत्रिया बजरंगा हि० 1/4 समान भााग राजाराम हरिगोवन्द रघुनंदन पुत्रगण हजारी पार्वती पुत्री हजारी हि0 1/4 समानभाग जाति सहर पता नि० ग्राम भूमिस्वामी [ भाग 1 764
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
0.137
10
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
60/2
गनपत पुत्र अमरली हरबाई दुलारी रूमाली पुत्रिया अमरली हि० 4/30समान भाग रामरूप राकेश पुत्र गण रधवीर रामधोडा रसीदा बा० रबीना ना० पुत्रिया रघुवीर बाबूली बेबा रघुवीर हि० 1/30 समान भााग राधे पुत्र कमरिया हि0 1/6 उम्मेदी पुत्री कमरिया हि० 1/6 अर्जुन भवरिया मनफूल रघु पुत्रगण वाला हि० 1/2 समान भाग जाति सहर नि० लाडपुरा
0.178
0.303
11
62 63
0.481
सुरेन्द्र सिंह, जयवीर सिंह रामबाबू सिंह देशराज सिंह पुत्रगण मिश्री लाल मीराबाई पुत्री मिश्रीलाल जाति ठाकुर निवासी लाडपुरा किता-2
2.870
17
कुल
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चातकी गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला , लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।
विशेष:- धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे । 765
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
प्र. क्र. 31-19-20-अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम भसुन्दर का टपरा प.ह.क. 18 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील- श्योपुर उपखण्ड- श्योपुर जिला- श्योपुर मे कुल 7.210 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम भसुन्दर का टपरा प.ह.क. 18 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील - श्योपुर उपखण्ड- श्योपुर जिला - श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची 1. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर ख. तहसील
श्योपुर ग. ग्राम
भसुन्दर का टपरा
7.210 हेक्टर घ लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-
क्र.स. सर्वे नंबर स्वामित्व का प्रकार भूमि का प्रकार
1
2
3
4 1
441/2
कृषि भूमि
भूदान कृषक
2 442/2
कृषि भूमि
भूदान कृषक
शा.प. से भूमिस्वामी 443/2
शा.प. से भूमिस्वामी 450/2
3
कृषि भूमि
भूदान कृषक
भूदान कृषक
444 448
किता-4
4
445
भूदान कृषक
कृषि भूमि 5
446/2
कृषि भूमि
भूदान कृषक
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) 5
6
0.008
फल्लू पुत्र गोपाल हि0 1/2 रामस्वरूप पुत्र लडडू शांति पुत्री लडडू हि. 1/2 जाति जाटव नि. ग्राम
0.903
मलखान पुत्र हीरालाल जाति जाटव पता नि० ग्राम
0.187
0.060
0.742 0.888
अभिलाखसिंह, अनुज सिंह अनुरागसिंह नाबा० पुत्रगण महेशसिंह ममता पुत्री महेशसिंह मु. प्रेमलता वेवा महेश सिंह नाबा० सर०मां खुद जाति जादौन ठाकुर पता नि० ग्राम समान भाग
1.877
0.836
0.214
मांगीलाल पुत्र चम्पाराम जाति जाटव पता नि० ग्राम छोटे सिंह पुत्र खिच्चू सिंह जाति ठाकुर पता नि० ग्राम भूदान कृषक विक्रय से वर्जित [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
766
भू.रा. 2.00
1.555
6 447/2
कृषि भूमि
भूदान कृषक
नीरज पत्नी दिनेश सिंह जाति ठाकुर पता नि०
1.240
7
449/2
कृषि भूमि
भूदान कृषक
खिच्चू सिंह पुत्र फतहसिंह जाति ठाकूर नि. ग्राम
0.577
8
471/2
कृषि भूमि
अर्जुन सिंह पुत्र शिव प्रकाश जाति ठाकुर पता नि० ग्राम शास० पटटेदार से भूमिस्वामी
7.210
11
कुल
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर , जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष : - धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे । 767 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
प्र. क्र. 32-19-20-अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम चकबमूलिया प.ह.क. 19 राजस्व निरीक्षक वृत्त -01 मानपुर तहसील- श्योपुर उपखण्ड- श्योपुर जिला- श्योपुर मे कुल 0.301 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम चकबमूलिया प.ह.क. 19 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील-श्योपुर उपखण्ड- श्योपुर जिला श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर
ख. तहसील
श्योपुर
ग. ग्राम
चकबमूलिया
0.301 हेक्टर
घ लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-
सर्वे नंबर
क्र.स.
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
4
6 1
2
3
5
1
भूदान कृषक
कृषि भूमि
जुगराज पुत्र नाथू बैरवा नि.ग्राम
0.301 0.301
1
58/2 कुल
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचितं प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चातकी गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर , स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
768
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष:- धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे । प्र. क्र. 33-19-20-अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19(1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम शंकरपुर प.ह.क. 20 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील-श्योपुर उपखण्ड- श्योपुर जिला-श्योपुर मे कुल 2.598 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम शंकरपुर प.ह.क. 20 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील - श्योपुर उपखण्ड- श्योपुर जिला- श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची 1. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर ख. तहसील
श्योपुर ग. ग्राम
शंकरपुर
2.598 हेक्टर घ लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है:-
स्वामित्व का प्रकार सर्वे नंबर
क्र.स.
भूमि का प्रकार
4
3
2
1
1
भूमि स्वामी
कृषि भूमि 435/1/2
2
भूमिस्वामी
कृषि भूमि 435/2/1
3
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
435/2/2
4
भूमिस्वामी
कृषि भूमि 439/2
4
कुल
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6
5
1.004
लड्डू जेरू लख्खू भरतु पुत्रगण मनफूल मुन्नी हरमीला जम्फूबाई पुत्रियां मनफुल हिस्सा 1/2 रामनिवास पुत्र गोवर्धन हिस्सा 1/2जाति सहर नि. ग्राम
0.836
रामअवतार पुत्र गुलाब जाति बंजारा नि. रामबाडी
0.418
तनसी पुत्र माना जाति सहर नि. अजनोई तह. कराहल
0.340
हंसी पुत्र बीरबल हिस्सा 5/8 गुलाब फोदी द्रोपती पुत्रियां बीरबल हिस्सा 3/8 जाति सहर नि. ग्राम
2,598 769
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
1./यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर , जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष :- धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे ।
प्र. क्र. 34-19-20-अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन , विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम कोटरा प.ह.क. 20 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील- श्योपुर उपखण्ड- श्योपुर जिला- श्योपुर मे कुल 0.374 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम कोटरा प.ह.क. 20 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील - श्योपुर उपखण्ड- श्योपुर जिला- श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर
ख. तहसील
श्योपुर [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
770
कोटरा
ग. ग्राम
0.374 हेक्टर
घ लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-
सर्वे नंबर
क्र.स.
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6
5
4
3
2
1
कृषि भूमि
1
भूमि स्वामी
0.266
248/2
दुलजी पुत्र मांग्या जाति बंजारा पता नि. ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भूमिस्वामी
कृषि भूमि
2
नानकी पुत्री मोती जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.108
250/2
0.374
2
कुल
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष:- धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे । 771
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
प्र. क्र. 35- अ-82-2018-19
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत) राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम दोला का पुरा प.ह.क. 21 राजस्व निरीक्षक वृत्त -01 मानपुर तहसील- श्योपुर उपखण्ड- श्योपुर जिला- श्योपुर मे कुल 1.003 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम दोला का पुरा प.ह.क. 21 राजस्व निरीक्षक वृत्त -01 मानपुर तहसील - श्योपुर उपखण्ड- श्योपुर जिला - श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची 1. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर ख. तहसील
श्योपुर ग. ग्राम
दोला का पुरा
1.003 हेक्टर घ लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-
क्र.स.
स्वामित्व का प्रकार भूमि का प्रकार
सर्वे नंबर
4
3
1
2
भूमि स्वामी
कृषि भूमि 1
339/1/2
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
2
341/2
भूमिस्वामी
कृषि भूमि 3
343/2
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6
5
0.081
नारायण पुत्र नैना जाति बंजारा पता नि० ग्राम शास० पटटे से भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.00
0.177
घनश्याम दत्तक पुत्र शंकर जाति सहर पता नि. ग्राम भूदान भूमिस्वामी भू- राजस्व 2.30
0.058
न्यायालय कले
अरूण सिंह, अभिषेक सिंह पुत्रगण गजेन्द्र सिंह ठाकुर पता नि.श्योपुर भूमिस्वामी भू- राजस्व 2.50 772
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भूमिस्वामी
कृषि भूमि 4
346/2
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
5
347/2
भूमिस्वामी
कृषि भूमि 6
367/2
7
भूमिस्वामी
कृषि भूमि 368/2
8
भूमिस्वामी
कृषि भूमि 369/2
9
भूमि स्वामी
कृषि भूमि 376/4/2
10
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
377/2
11
भूमि स्वामी
कृषि भूमि 378/2
12
भूमिस्वामी
कृषि भूमि 384/2
13
भूमिस्वामी
कृषि भूमि 385/2
यायालय कलेक्टर
[भाग 1 0.088
गोपाल पुत्र पीस्या जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूदान कृषक भू राजस्व 1.87 0.087
पुष्पा पत्नी सुन्दरलाल जाति बंजारा पता नि. ग्राम शासकीय पटटे से भूमिस्वामी भू- राजस्व 3 . 000
0.121
गोपी पुत्र प्रेमा जाति बंजारा पता नि० ग्राम भूदान भूमिस्वामी भू- राजस्व 2.00 0.047
मानसिंह पुत्र बंजरगा जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूदान कृषक भू राजस्व 1.00
0.049
काडू भैरू, हरी भोगीराम पुत्रगण काना गौरा हरबो पुत्रीयां काना जाति बंजारा पता नि.ग्राम भूमिस्वामी समान भाग भू राजस्व
0.063
रमेशी वेवा घनश्याम राममोहन पुत्र घनश्याम टीना पपीता पुत्रीयां घनश्याम जाति बंजारा नि. ग्राम समान भाग भू राजस्व 2.25
0.049
गोपी पुत्र लालू जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूदान कृषक भू राजस्व 6.00
0.040
राधे वेवा पृथ्वी रामचरण बाला पुत्रगण पृथ्वी जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमिस्वामी समान भाग भू राजस्व 0.73
0.036
धोडी बेवा जगराम वीरसिंह धनपाल पुत्रगण जगराम जसोदा पुत्री जगराम जाति बंजारा नि ग्राम हि समान भाग भूदान कषक भूराजस्व 0.02
0.091
देवीराम शिशुपाल वीरम जी दुलीचंद राजेन्द्र पुत्रगण जगन्नाथ बनवासी उर्मिला पुत्रीयां जगन्नाथ कन्या वेवा जगन्नाथ जाति जाटव पता नि. ग्राम समान भाग भूदान 773
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
भूमिस्वामी भू राजस्व 1.28
14
कृषि भूमि
0.016
386/2 भूमि स्वाम्मी
लक्खा बजरंगा बाबूराम पुत्रगण मोती संतरा गुडडी पुत्रीयां मोती धन्नी वेवा मोती जाति बंजारा नि. ग्राम भूदान कृषक समान भाग भू राजस्व 0.30
14
1.003
कुल
नारायण पुत्र नैना जाति बंजारा पता नि० ग्राम शास ० पटटे से भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.00 1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है , अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) श्योपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष :- धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
774
प्र. क्र. 36-19-20-अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर - श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम रामबाड़ी प.ह.क. 21 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील - श्योपुर उपखण्ड - श्योपुर जिला-श्योपुर मे कुल 0.473 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम रामबाड़ी प.ह.क. 21 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 मानपुर तहसील - श्योपुर उपखण्ड- श्योपुर जिला - श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर ख. तहसील
श्योपुर ग. ग्राम
रामबाड़ी
0.473 हेक्टर घ लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है:-
क्र.स.
स्वामित्व का प्रकार भूमि का प्रकार
सर्वे नंबर
3
4 2
1
1
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
16/1
2
भूमि स्वामी
20/1/1
कृषि भूमि
3
भूमिस्वामी
20/2/1
कृषि भूमि
4
भूमि स्वामी
21/1
कृषि भूमि
5
भूमिस्वामी
44/1
कृषि भूमि
6
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
46/1
6
कुल
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) 5
6
0.119
इलियास पुत्र सेफुददीन जाति मुसलमान नि.ग्राम ज्वालापुर 0.101
हंसराज पुत्र धन्ना जाति जाटव 0.101
महावीर पुत्र धन्ना जाति जाटव 0.100
महावीर पुत्र मांगीलाल जाटव 0.039
बाला पुत्र आनंदया जाति जाटव 0.013
इलियास पुत्र सेफुददीन जाति मुसलमान नि. ग्राम ज्वालापुर 0.473
न्यायालय कलेक्टर
1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है । 775
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर , जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष:- धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे ।
श्योपुर, दिनांक 28 जनवरी 2020 प्र. क्र . 0037-19-20 - अ-82
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम न्यू भीखापुर प.ह.क. 32 राजस्व निरीक्षक व वृत्त-02 तहसील- श्योपुर उपखण्ड- श्योपुर जिला- श्योपुर मे कुल रकवा 0.980 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जोकि ग्राम न्यू भीखापुर प.ह.क. 32 राजस्व निरीक्षक व वृत्त -02 तहसील- श्योपुर उपखण्ड- श्योपुर जिला- श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
19. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर
ख. तहसील
श्योपुर
ग. ग्राम
न्यूभीखापुर
0.980
घ लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-
स्वामित्व का प्रकार
सर्वे नंबर
क्र.स.
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
भूमिका प्रकार
हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6 3
4
5
2
1
0.168
1
271/2
भूमिस्वामी
कृषि
हुसैन अहमद हसन उसमान वा. आजाद नावा. पुत्रगण नज्ज सर मु. अगरिया मॉ खुद जिन्नत. जैतून जैरा पुत्रियां नज्जा जाति मुसलमान निवासी ग्राम ज्वालापुर भूमिस्वामी [ भाग 1 776
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
0.166
2
272/2
भूमिस्वामी
कृषि
मु. तुरसा वैवा रतन सूरजन रामप्रसाद रामस्वरूप काशीराम रमेश हरविलास पुत्रगण रतन जाति सहर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.175
3
भूमिस्वामी
कृषि
309/2
सुगन गोपी मुन्ना कल्लू पुत्रगण रामचंद मु. पुन्नी वेवा रामचंद हि. 1/8 समान भाग भूमिस्ट.मी. हरदेव पुत्र विषन हि. 1/8 निर्मल पुत्र रामलाल सम्पति वेवा रामलाल हि. 1/4 धर्मेन्द्र कमल पुत्रगण रामकिशन मु. शान्ती वेवा रामकिशन जूगराज पुत्र कल्याण हि. 1/2 जाति सहर निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वाभो 4
0.391
310/2
कृषि
शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
ओमप्रकाश पुत्र रामहेत जाति सहर निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी विक्रय से वर्जित ।
0.080
5
313/2 शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
हीरालाल पुत्र गोन्दय जाति सहर निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी विकय से वर्जित ।
0.980
कुल 05
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रहे है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर , जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष :- धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे ।
प्र. क्र. 0038-19-20-अ-82
(भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर धारा 19 (1 ) एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन , विकास योजना ) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर - श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम रायपुरा प.ह.क. 38 राजस्व निरीक्षक व वृत्त-02 तहसील - श्योपुर उपखण्ड- श्योपुर जिला - श्योपुर मे कुल रकवा 2.394 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जोकि ग्राम रायपुरा प.ह.क. 38 राजस्व निरीक्षक व वृत्त -02 तहसील - श्योपुर उपखण्ड - श्योपुर जिला- श्योपुर मे उक्त परियोजन के लिए आवश्यकता है । 777
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
अनुसूची
18. भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर
ख. तहसील
श्योपुर
ग. ग्राम
रायपुरा
2.394
घ लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-
सर्वे नंबर
क्र.स.
स्वामित्व का प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
भूमि का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6
4
5
3
1
2
0.070
1 437/1/2 भूमिस्वामी कृषि
प्रभूलाल पुत्र गोरधन जाति कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.491
2
438
भूमिस्वामी कृषि
प्रभूलाल पुत्र गोरधन जाति कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.823
3
445/2
कृषि
भूमिस्वामी
गीता बाई खण्डेलवाल पत्नी मुकुटबिहारी खण्डेलवाल जाति वैश्य निवासी श्योपुर भूमिस्वामी
0.345
447
4
कृषि
भूमिस्वामी
शान्ती बाई पुत्री नारायण जाति ब्राहम्ण निवासी श्योपुर भूमिस्वामी
0.105
5
448/2
भूमिस्वामी कृषि
बाबूलाल पुत्र उंकार जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.105
449
6
भूमिस्वामी कृषि
बाबूलाल पुत्र उंकार जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वाभी
0.063
7
454/1
भूमिस्वामी कृषि
हरीसिंह पुत्र रामदयाल जाति मीना निवासी ग्राम बर्धाबुजुर्ग भूमिस्वामी
0.132
8
454/4
भूमिस्वामी कृषि
गीता बाई खण्डलवाल पत्नी मुकुटविहारी खण्डेलवाल जाति वैश्य निवासी श्योपुर भूमिस्वामी
0115
कषि
भमिस्वामी
9
464/1
हरीसिंह पुत्र रामदयाल जाति मीना निवासी ग्राम बर्धाबुजुर्ग भूमिस्वामी 10
464/4 465
हरीसिंह पुत्र रामदयाल जाति मीना निवासी ग्राम बर्धाबुजुर्ग भूमिस्वामी
शायालय कलेक्ट
035
11 466/1/2 भूमिस्वामी
प्रदीप कुमार पुत्र मुरारीलाल जाति मीना निवासी ग्राम भूमिरवामी
2.394
कुल 11
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है. की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष :- धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इरागे अधिनियग के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन सचिव.
778
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्र. 12- अ-82-19-20-कोलगांव-1330
बैतूल , दिनांक 1 फरवरी 2020 Cचूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
तहसील नगर/ग्राम
जिला
अर्जन का रकबा हे० में
4
5
3
2
1
18.029
कोलगांव
बैतूल
बैतूल (म०प्र०)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
चौंकी कोलगांव जलाशय हेतु भूमि का अर्जन
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क0 2 बैतूल
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
भूमिस्वामी कृषक का नाम
क्रमांक
2
1
प्रमोद व ० मोहनलाल जाति तेली सा ० देह 1
नितिन १० मोहनलाल जाति तेली सा० देह 2
3 लीलाबाई जौजे उद्वावराव जाति मराठा सा० देह 4 सोना बेवा टंटी, राजू व० टंटी जाति किराड सा० देह
5 मुन्नू व ० कुंवरलाल जाति अ० जा० सा० देह 6 धनराज व ० कुवंरलाल जाति अ० जा० सा० देह 7
अमरलाल व० भोदू रामकली सोमती, शिवकली, श्यामकली, पुत्री भोंदू , चन्द्रभागा बेवा भूरा , सुखनंदन, संतोष, सावन्या व० भूरा , सोमती, सुगन्ती, पुत्री भूरा, सतोका जौजे भभीचंद , रामरतन, मंगल, सुखदेव व ० सुखराम मैनाबाई बेवा तिलक, रविशंकर, शिवशंकर व० तिलक , तारा अंजीरा पुत्री तिलक, शिवरती बेवा बंशी, कमलेश, संजू मनोज, दिलीप पप्पू व ० बंशी जाति किराड सा० देह राजेन्द्र व ० मनीराम जाति किराड सा० देह 8
9 दिनेश , गणेश , व ० प्रेमलाल, प्रेमलाल व ० पूनाजी जाति तेली सा० देह.च
10 जनगुलाल व ० पूनाजी जाति तेली सा० देह 11 जमुना बेवा दमड़या, सोमा, गोमा , रामा पिता दमड़या, सरस्वती, सुग्रीव पिता दमड़या , जाति कोरकू सा० देह श्रावन व० वात्या अ० जा ० सा० देह 12
योग
खसरा नम्बर
भूमि का कुल रकबा हे० में
अर्जित भूमि का रकबा हे० में
5
3
4
1.914
1.914
211/18
0.959
1.728
211/4
0.999
0.999
211/3
0.230
0.685
211/7
0.631
1.619
211/6
0.696
1.718
211/17
3.024
4.618
342/1
0.444
1.828
342/2
2.039
3.448
343/1
2.762
3.035
343/2
1.376
6.475
344
1.057
1.720
346
0.029
0.109
347
1.869
2.582
349
18.029 32.478 779
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
1- चूंकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है , जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है । 2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 4-
क्र.19 अ-82-19-20-1327
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालग (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची-1
नगर / ग्राम
जिला तहसील
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है०में)
5
4
3
2
1
0.620
बासनेर खुर्द
भैसदेही
बैतूल (म०प्र०)
प्रयोजन
सार्वजनिक का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
बासनेरकला जलाशय
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कं. - 2 बैतूल जिला बैतूल (म०प्र०)
अनुसूची 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र. भूमि स्वामी का नाम
2
1
1 धर्मराज पुत्र महादेव , जाति कुन्बी , सा. देह 2 जगदीश पिता भगवन्तराव, जाति कुन्बी, सा.देह 3 ज्ञानदेव पुत्र शेषराव , जाति कुंन्बी, सा.देह कुल योग :-
अर्जित रकबा हे० में
कुल रकबा हे० में
खसरा नम्बर
8
5
4
0.200 0.537
81/1
0.280 0.541
81/2
0.140 0.290
81/3
0.620 1.368
03 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
.780
1- चूंकि बासनेर कला जलाशय हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा ) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
क्र. 20 अ-82-19-20-1332
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
नगर / ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है०में)
5.
4
3
2
1
1.274
बासनेरकला
भैसदेही
बैतूल (म०प्र०)
प्रयोजन
सार्वजनिक का वर्णन
धारा 12 के. अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
बासनेरकला जलाशय
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कं. -2 बैतूल जिला बैतूल (म ०प्र०)
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र. भूमि स्वामी का नाम
2
1
1 रामचन्द्र व. गेंदराव, मखु बेवा गेंदराव , जाति कुन्बी, सा.देह
2 सुखदेव व. गुलाबराव, जाति कुन्बी, सा. देह 3 प्रयाग व. सीताराम , रूखमा बेवा देवराव, मानीकरावदेवराव, सुशीला, कमला पिता. देवराव , राखी बेवा सीताराम , जाति कुन्बी, सा. देह कुल योग:-
अर्जित रकबा हे० में कुल रकबा हे० में
खसरा नम्बर
8
5
4
0.939 0.939
148
0.200 0.212
161/1 च
0.135 0.182
154
1.274 1.333
03 781
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
1- चूंकि बासनेर कला जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है .
3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा .
4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
[भाग 1 782
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बैतूल , दिनांक 1 फरवरी 2020
क्र. 32 अ- 82-17-18- लिहदा - 1325.- भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत लिहदा लघु जलाशय के निर्माण हेतु ग्राम लिहदा तहसील मुलताई स्थिति भूमि अर्जन हेतु अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 20 अगस्त 2018 / 7 सितम्बर 2018 से एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढ़ाई जाती है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
का विवरण
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(5)
(6)
(4)
(3)
(2)
(1)
113.728
लिहदा
लिहदा लघु जलाशय.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
मुलताई
बैतूल
संभाग, मुलताई.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है.
समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया.
(3 )
क्र. 33 अ- 82-17-18- जामगांव-1322.- भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत लिहदा लघु जलाशय के निर्माण हेतु ग्राम जामगांव तहसील मुलताई स्थिति भूमि अर्जन हेतु अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 20 अगस्त 2018 / 7 सितम्बर 2018 से एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढ़ाई जाती है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 12 के अन्तर्गत
नगर/ग्राम
जिला तहसील
का विवरण
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
68.609
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
जामगांव
लिहदा लघु जलाशय.
मुलताई
बैतूल
संभाग , मुलताई.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया.
क्र. 34 अ-82-17-18- सेमला- 1323.- भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत लिहदा लघु जलाशय के निर्माण हेतु ग्राम सेमला तहसील मुलताई स्थिति भूमि अर्जन हेतु अधिसूचना 783
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
का प्रकाशन दिनांक 20 अगस्त 2018 / 7 सितम्बर 2018 से एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 (2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढ़ाई जाती है:-
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.834
सेमला
मुलताई
बैतूल
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
लिहदा लघु जलाशय.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मुलताई.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है.
समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया.
(3)
क्र. 35 अ- 82-17-18- तावला- 1326.- भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत लिहदा लघु जलाशय के निर्माण हेतु ग्राम तावला तहसील मुलताई स्थिति भूमि अर्जन हेतु अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 20 अगस्त 2018 / 7 सितम्बर 2018 से एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढ़ाई जाती है:-
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(1) (2)
19.987
तावला
मुलताई
बैतूल
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
लिहदा लघु जलाशय.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मुलताई.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तेजस्वी एस. नायक , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 5 फरवरी 2020
पत्र क्र. 113 - प्रशा.- भू-अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित [भाग 1 784
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी परियोजना में कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.700
(3) खर्रा 180
(1) रीवा
(2) नईगढ़ी
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
(6) बी. पी. टी. पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु. ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत ) .
पत्र क्र. 115 - प्रशा. - भू- अर्जन-20. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी परियोजना में कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 1.200
(3) खर्रा 190
(1) रीवा
(2) नईगढ़ी
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
बी. पी. टी. पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु. ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत ) .
पत्र क्र. 117 - प्रशा. - भू-अर्जन- 20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है . अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी परियोजना में कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
नगर/ग्राम
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.700
(1) रीवा
(3) हडिया 1039
(2) नईगढ़ी
(6) बी. पी. टी. पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु. ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र. ) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
785
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 23 नवम्बर 2019
पत्र क्र. 1118 -प्रका. - भू- अर्जन-2019 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवाँ,
(ग) ग्राम- करौंदा
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.072 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में) नम्बर निजी भूमि (1) (2) शासकीय भूमि (3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि
निरंक 146/31 0.072 योग .. 0.072 महायोग . 0.072 (ब) शासकीय भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली तिवनी माइनर एवं सबमाइनर करौंदा के निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 29 जनवरी 2020
पत्र क्र. 81 - प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवाँ,
(ग ) ग्राम- गोंदरी नं. 2
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.162 हेक्टेयर .
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में) निजी भूमि (2) शासकीय भूमि (3)
नम्बर (1)
( अ) निजी पट्टे की भूमि
54
0.016
0.018
6
5
0.128
योग 0.162 ( ब) शासकीय भूमि महायोग निरंक 0.162
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योंटी मुख्य नहर की पिपरवार वितरक नहर की गोंदरी माइनर नं. 3 के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 16 जनवरी 2020
क्र. 09 - भू-अर्जन-2020.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
786
द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम- देवरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.963 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा खसरा नं .
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.040
92/2/2
92/2/3
0.040
0.040
92/2/4
0.040
92/2/5
0.040
92/2/6
0.012
92/2/7
0.012
92/2/8
0.002
92/2/9
0.002
92/2/10
0.002
92/2/11
0.008
92/2/12
0.002
92/2/13
0.004
92/2/14
0.004
92/2/15
0.005
93/1/1
0.044
93/1/2
0.044
93/1/4
0.050
93/1/5
0.050
93/1/6
0.008
93/1/10
0.008
93/1/11
21/1/2/2
नलकूप ( 1 )
0.043
94/1 /ब/1/ 1
0.048
94/1 /ब/1/3
0.048
94/1 /ब/1/4
0.048
94/1 /ब/1 /5
0.048
94/1 /ब/1/6
0.009
94/1 /ब/1/7
0.048
94/1 /ब/1/8
0.008
20/1/5
0.045
82/1/क/2/2
0.045
82/1/क/2/ 1
0.033
16/3/क/1
0.033
16/3/ख/ 1
0.025
16/4/ख/ 1
0.032
17/4/च
0.029
16/4/ग
(2)
(1)
0.028
16/4/घ
16/1/1
0.032
17/3
0.041
0.008
17/4/छ/1
0.008
17/4/छ/ 2
0.008
17/4/छ/3
0.008
17/4/छ/4
0.031
17/4/ग
0.008
17/4/ङ/ 1
0.008
17/4/5/2
0.008
17/4/5/3
0.008
17/4/5/4
0.040
19/1
0.024
19/2/ख
0.024
19/2/क
20/1/1
0.006
0.008
20/1/5
0.008
20/2
21/2
0.025
0.006
21/1/1/2/1
0.008
21/1/1/3/1
0.008
21/1/1/4/1
0.008
21/1/1/5/1
0.006
21/1/2/1/1
0.020
22/3/क
0.024
22/3/ख
32/4/1/1
0.073
32/1/1
0.016
32/2/1/2
0.040
0.012
32/2/1/3
0.008
32/2/1/4
0.008
32/2/1/5
0.008
32/4/1/2
0.040
30/1
0.095
29/1/2/1
0.030
34/1/1/1
0.042
33/1/क/1 / 1
0.024
33/1/क/2/1/1
0.020
33/1/क/2/2/1
0.042
33/1 /ख
0.095
29/1/1/1
1.963
कुल रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सहायक कार्यकारी अभियंता ( निर्माण- III) सतना पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा ललितपुर - सतना- रीवा- सिंगरौली- महोबा-खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.
787
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 जनवरी 2020
क्र. 931 - भू- अर्जन-2020.-चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- सांख , प.ह.नं. -73, ब. नं. -544, रा. नि. मं . - छिन्दवाड़ा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-
कुल रकबा 0.357 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.021
313/1
0.018
313/5
313/15
0.060
0.160
313/16
0.080
268/3
0.012
313/3
0.006
313/28
कुल रकबा.. 0.357 हेक्टयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र . शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: / /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक -1 चौरई, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
क्र. 934- भू- अर्जन-2020 .-चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- झंझरिया उर्फ खुटिया, प.ह.नं. - 57, ब. नं. -207, रा. नि. मं.- छिन्दवाड़ा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-
कुल रकबा 0.206 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1) 525/7
(2) 0.069 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
788
(1) 525/5
(2) 0.137 कुल रकबा.. 0.206 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर की खुटियां माईनर -1 निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: / /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना , बांध जल संभाग क्रमांक 1 चौरई , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
क्र. 935- भू- अर्जन-2020. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम- खमरा , प.ह.नं. -90, ब. नं. - 57 , रा. नि. मं. - छिन्दवाड़ा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 0.136 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
0.114
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1) 198 74/1
0.022 कुल रकबा.. 0.136 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर से निकलने वाली 5 एल माईनर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी, तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक 1 चौरई, तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1 , चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
क्र. 936 - भू- अर्जन-2020. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि 789
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- भाजीपानीकलां, प.ह.नं. -68, ब. नं. -427, रा. नि. मं.- छिन्दवाड़ा-1 .
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-
कुल रकबा 0.063 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
240/1
242/1
0.016 0.020 0.027
86/3
योग.. 0.063 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक -1 चौरई , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
क्र. 937-भू- अर्जन-2020. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-उमरहर, प.ह.नं. -70, ब. नं. -23 , रा. नि. मं.-छिन्दवाड़ा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-
कुल रकबा 0.146 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2) 0.036 0.081 0.029
(1) 554/4 247 307
योग .. 0.146 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
790
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
क्र. 938- भू- अर्जन-2020.-चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील - छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम उभेगांव, प.ह.नं.-43, ब. नं. - 19, रा. नि. मं.-छिन्दवाड़ा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -
कुल रकबा 0.692 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
0.200
2/1, 3/1
0.119
0.048
0.149
0.176
(1) 4/1 10/1 14/1 15/1
योग .. 0.692 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: / /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक -1 चौरई, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1 , चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
क्र. 939 - भू- अर्जन-2020 .-चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- चौरई
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- झिलमिली, प.ह.नं. - 21 /39, ब. नं. - 110, रा. नि. मं.-चौरई.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-
कुल रकबा 0.105 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
138/3 ,
0.037
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1) 135, 136/1 , 137, 139/11-12 791
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
(1)
372/1
(2) 0.068 योग.. 0.105 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र . शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: / /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक -1 चौरई, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1 , चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
क्र. 940 - भू- अर्जन -2020.- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील-चौरई
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- आमटा, प.ह.नं.-21/40, ब. नं. - 05, रा. नि. मं.-चौरई.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 0.052 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
(1)
52/8
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2) 0.052
योग.. 0.052 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक -1 चौरई, तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1 , चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 फरवरी 2020
क्र. 1064 - प्रस्तु. - भू-अर्जन-2020 .- कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 चौरई, तहसील - चौरई के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा- ग्राम तितरी की 792
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा -11 के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 में दिनांक 01 दिसम्बर 2017 को किया गया है.
" भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 (7 ) उपधारा ( 1 ) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत बारह मास की अवधि बढ़ाये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र भाग - एक में दिनांक 18 जनवरी 2019 को पृष्ठ क्रमांक -318 में हो चुका है. अधिनियम की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 17 जनवरी 2020 को होना था, किंतु उक्त अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र भाग - एक में दिनांक 24 जनवरी 2020 को पृष्ठ क्रमांक- 222 से 223 में हुआ है . फलस्वरूप कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 चौरई, द्वारा पत्र क्रमांक 186- कार्य-2020 दिनांक 31 जनवरी 2020 में नहर के एलाइमेंट में परिवर्तन होने के कारण धारा -19 की कार्यवाही समयावधि में पूर्ण नहीं किये जाने से पुनः अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है.
कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 चौरई, के पत्र क्रमांक 186- कार्य-2020 चौरई दिनांक 31 जनवरी 2020 के परिप्रेक्ष्य में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा-19 ( 7 ) उपधारा -1 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत , अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है.
भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है.
क्र. 1065 - भू-अर्जन-2020 . चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-खापाकलां, प.ह.नं. - 69, ब. नं. -94, रा. नि. मं.-छिन्दवाड़ा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 0.080 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.
[भाग 1 प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
0.032
(1) 199/3 199/4
(2) 0.018
270/6
0.030
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
योग.. 0.080 हेक्टयर एवं आने वाली
संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http :/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक 1 चौरई, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1 , चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन सचिव.
793
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रु. - 14- अ- 82-2019-20- मौजा- ब्राहम्णवाड़ा-1912.-
बैतूल, दिनांक 13 फरवरी 2020 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा
क्षेत्रफल (हे. में)
1
2
3
4
आमला
ब्राहम्णवाड़ा
8.243 बैतूल (म.प्र.)
5
ब्राहम्णवाड़ा लघु जलाशय
अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)
क्र.
खसरा नं.
धारक का नाम
कुल अर्जित रकबा हे
कुल रकबा
2
3
4
0.484
319
0.664
1 1
324
0.833
0.833
0.154
325
0.154 2
342
3.112
2.512 3
2.266
349
2.266
355
1.408
0.550 4
523/3
1.619
0.622
5
भादू व. छित्तु संगोनी ओमवती सोमवती पिता छित्तु सुकिया बे. साबु सुरेश गुन्ता प्रेमा मुन्नी पिता साबु विजय प्रमोद व. अम्मीलाल अनिता ममता पिता अम्मीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी हसली मनोती धनोती पिता मानसिंग दिवरलाल गुल्लू व. बिसराम हिरा देवना तमुना पिता बिसराम सुमली बे. हंसा पब्बुसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी पुरनी बुटकी रेखा रविना पिता हंसा विकास आकाश व. नारायण जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी दिनेश प्रेम व. शिवलाल दिपीका पिता शिवलाल भूमि स्वामी
नैपाल व. फुलसिंग बटनी बे. फुलसिंग मैना चुनिया पिता फुलसिंग मैना बेवा सुन्दरलाल पता सा. देह भूमिस्वामी दिनेश शिवकांत संतोष व. सुन्दरलाल रेखा उर्फ बुरी पिता सुन्दरलाल जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
मुन्ना बेवा झुलन धांधु अनिल सतीष व. झुलनकंला भोली इमला पिता झुलन कारसिंग मुन्नालाल व. भोंदू रक्खा बे. भोंदू सुनिता पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अनिता सरिता पिता भोंदू सुखराम व. सुकलू गोधा राधा तानी रामप्यारी पिता खुड़लू समलो बे. पुन्नू पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी चेपा किशोरीलाल व. पुन्नू रामकली पिता फुन्दू पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
राजेन्द्र सिंह व. चन्द्रचुड़ सिंह जाति राजपूत पता सा. देह भूमिस्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
794
[ भाग 1
0.077
0.077
360
5
बलीराम युवराज व. रामाकंला कलस पिता रामा भगदू व. गिरधारी सुखदेव शंकर व. ठुन्नू जाति मेहरा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.227
0.227
316/14
6
शिवलाल वल्द ढोंडू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.382
0.482
323/1
7
मनीष व. नन्दलाल कायस्थ पता सा. तिरूपति नगर महाराष्ट्र भूमि स्वामी
0.136
0.809
318
8
दिनेश पिता मंशाराम जाति पंवार सा. देह भूमि स्वामी
8.243
11.651
महायोग
1. चूंकि ब्राहम्णवाड़ा लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
क्र.-15-3-82-2019-20- मौजा सावंगा (नहर) -1933.-
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की लम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की ायों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( शांक 30सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित रकबा
क्षेत्रफल (हे. में)
4
5
2
3
1
सावंगा
3.051
घाटबिरोली लघु जलाशय
मुलताई
बैतूल (म.प्र.)
अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)
धारक का नाम
खसरा नं.
क्र.
कुल रकबा कुल अर्जित रकबा है.
4
3
2
1
1.675
0.112
1
318
5 बुधराव अग्निवन व. मंचितराव सकुन बे . मंचितराव वंदना अर्चना कल्या पिता मंचितराव रामजी व. केशो गंगाधर व. मारोती पंजाबराव अजाबराव नारायण व. गुलाबराव गोपी बे. मारोती गंगा बे. नत्थू चन्द्रकला कमला सिन्धु गुन्ता प्रर्मिला उमा पि. नत्थू सुरत व. मयाराम गुलाबराव व. शिवजी तेजी व. रघु पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.167
2.667
2
319
रामप्रसाद व. चेपा अनुसया पि. चेपा लहया व. पारन्या मैना कला पि. पारन्या फगनू सुधिर सुभाष सुरेन्द्र व. सावन्या कंला बे. सावन्या लता पि. सावन्या नवल किशोर शंकर कमलेश व. छोटेलाल जाति पंवार पता सा. देह
0.065
1.060
3
321/1
रामप्रसाद व. चेपा अनुसया पि. चेपा जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 795
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
1.061
321/2
4
0.400
322/2
5
1.412
322/4
6
322/7
0.512
1.080 7
324/1
2.100 8
434
420/1
1.170 9
0.429 10
421/1
0.180
365/1
0.563
431
11
0.150
415/2
12
1.800
415/1
13
0.613
415/3
3.194
327/1
14
5.181
312/5
6.723
312/1
15
0.332
330/1
16
0.274 17
330/3
0.273
330/2
0.273
330/4
18
0.809
555/2
19
0.340
355/3
0.460
356/1
20
0.890
361/6
21
0.108
384/4
22
0.235
383
23
35.964
महायोग
0.028 लहया व. पारन्या कला पि. पारन्या हेमराज भीमराज व. रफूजी प्रमिला निर्मला पिता पिता रफूजी जाति पंवार पता सा. देह
0.102 सुधाबाई जौ. सुरजु पंता सा. मुलताई
0.070 बाया बेवा सालक श्यामलाल गुलाब व. चैतराम मैना कुशमा पिता चैतराम कंला बेवा अंधु रामजी सरजू चिरोजी व. लोटन धाराश्याम गोकुल व. इंदल ऊषा आशा रूशिया पिता इंदल जाति भोयर सा. देह
0.046 बारक्या व. गजमल बाजेराव व. नन्दराम कलां बे . अन्धु कारी उजरी पिता अन्धु जाति भोयर पता सा. देह
0.167
बसन्तराव व. नन्दराम सा. देह
0.051 लक्ष्मण मारोती व. किसन जुगना सामनू पिता किसन जाति भोयर पता सा. देह
0.232 श्यामु व. छुट्टन जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 0.102
0.158 जैतूल बे. मारोती दशरथ कैलाश सुरेश अमर व. मारोती सुमन सैदो संशीला नान्ही पिता मारोती नुगना सायन पिता किसन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.074
नारायण व. रामा जाति पंवार पता सा. देह
0.042
0.065
मारोती रतन व. साजू हीरालाल साहेबलाल सुन्दरलाल प्यारेलाल बिहारीलाल व. मना पुनिया पिता मना पता सा. देह
0.172
0.348
मंचितराव व. मारोती पंजाबराव अजाबराव नारायण व. गुलाबराव निर्मला पिता गुलाबराव गोपी बे. मारोती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.218
भीमराव शंकर आनंदराव सुधाकर व. रामजी जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.069
जैना बेवा नान्हू पता सा. देह
0.116
0.032
तुरती उर्फ लुखी जौ. बोन्या रूखमी बे. किसन मारोति परसराम लखन गुलाब संजय व. बोस्या पूर्णा पिता बोल्या कौशल्या बे. बोल्या जाति पंवार पता सा. देह
0.116
भैया शेषरावै व. रामराव लक्ष्मी बेवा रामराव टेमरी व. भैया कारी जौ. मनीराम नत्थूव. घनश्याम देवकी बे. भैया सा. देह
0.028.
बोल्या व. किसन जाति पंवार पंता सा. देह भूमि स्वामी 0.023
0.042
बसन्तराव बाजीराव व. नन्दराम देवना पूर्णा पिता नन्दराम लहया छोटे व. पारन्या कंला मैना पिता पारन्या सा. देह भूमि स्वामी
0.139
गंगाधर व. मारोती पंजाबराव अजाबराव नारायण व. गुलाबराव बुधराव अश्विन व. मंचितराव वंदना अर्चना कल्पना पिता मंचितराव शकुन बे. मंचितराव जाति कुन्ची 0.032
रतन लखन व. रामलाल शांता जया रखिया पिता रामलाल जाति भोयर पता राा. देह
0.235
सुन्दरलाल व. भीलू जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
3.051
1. चूंकि घाटबिरोली लघु जलाशय योजना के बांध , हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है । 2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (1 ) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
[ भाग 1 796
5.- 16- अ-82-2019-20- मौजा पोहर- 1929.-
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित रकबा
क्षेत्रफल (हे. में)
4
5
2
3
1
पोहर
0.879
देहगुड़ लघु जलाशय
मुलताई
बैतूल (म.प्र.)
अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)
धारक का नाम
खसरा नं.
क्र.
कुल रकबा कुल अर्जित रकबा हे.
3 0.890
4 0.116
2 449/3
1 1
5 कुंडलिकराव वल्द गोविंदा सा. देह भूमि स्वामी
0.568
5.650
449/1
2
सैवंती बेवा फकिरया बबी, कंचना पिता फकिरया सा. मोहरखेड़ा
0.195
450/2
0.804
3
योगेश वल्द वामनराव, मोरेश्वर ना.बा. वल्द वामनराव वली मां जैवंती जौ. वामनराव कुन्बी सा. देह महायोग
0.879
7.344
1. चूंकि देहगुड़ लघु जलाशय योजना के बांध , हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www . betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
क्र.-17-3-82-2019-20- मौजा निम्बोटी (नहर)-1915.-
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित रकबा
क्षेत्रफल (हे. मे)
4
3
5
2
1
निम्बोटी
5.366
घाटबिरोली लघु जलाशय
मुलताई
बैतूल (म.प्र.) 797
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)
खसरा नं.
क्र.
कुल रकबा
2
3 1
2.023 1
77/3
0.650 2
3
77/2
1.445
0.809
80/4
4
1.300 5
80/13
3.363
98
1.214 6
99/2
1.869 7
99/1
0.625
99/4
8
1.377
86
9
0.850
114/6
10
0.500
114/3
11
0.567
114/5
12
0.520
142/2
13
142/3
0.316
146
0.481 14
0.162
145
15
धारक का नाम
कुलं अर्जित रकबा हे.
5
4
0.084 पुन्नी चुन्नी व. मैजू मथुरा चतुरा पिता मैजू जाति गोंड पता निवासी ग्राम
0.046 आनन्दराव व . डुकरिया पता निवासी ग्राम
0.097 मुशाराम, घन्साराम परसराम नरसिंगराव व. ओझा कौशल्या सुमित्रा पिता ओझा बुलकी बेवा ओझा जाति गोंड पता निवासी ग्राम भुमिस्वामी
0.809 नान्ही पिता हरी पता निवासी ग्राम भू- राजस्व
0.065
0.033
महादेव व. पुनु बन्नी बेवा पुनु सीता पिता पुनु जाति गोंड पता निवासी ग्राम कविता बेवा नेहरू रोहित वैशाली ना.बा. पिता नेहरू वली मां कविता जाति गोंड पता निवासी ग्राम 0.185 हरी पिता भदया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.139
रामरती जौ. रतन जाति पंवार पता निवासी ग्राम सांवगा भूमिस्वामी
0.163 पारबती बेबा महादेव रामदयाल कैलाश व. महादेव इन्दू बाया पिता महादेव पता नि. ग्राम
0.162 पुनु व. चिन्धु हिरया बेवा चिन्धु पता निवासी ग्राम
0.102 नत्थू बालाजी गेन्दराव व. जैराम जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी
0.065 हरिभाऊ अनिक व. दुन्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.069 सुभाष व. अजाबराव पुष्पा तुलसी बेवी सुरेखा पिता अजाबराव जाति कुन्बी पता सा. देह
0.055 कमला पिता केशोराव कौशी बेवा केशोराव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.125
0.135 मुन्नी बेवा चिरोंजी बजुलाल गौगड़ व. चिरांजी तुलसा गोले पिता चिरोंजी रामरती बेवा वामन हेमराज सुदामा व. वामन भोमा व. चैतराम रामकली पिता मिश्री ओझा कैलाश जगदीश सदया व. अमीलाल गोडन पिता अम्मीलाल बन्ती पिता अमीलाल नत्थू व. हिदय पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.032 मोहनलाल गुलबू विपत व. गर्जन इमरती यशोदा दुल्लर पिता गर्जन तुलस बेवा रतन एकनाथ , शिवनाथ व. रतन लता पिता रतन पता सा. देह मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
798
खसरा नं.
क्र.
कुल रकबा
2
3 1
0.121 16
144
0.190 17
140/2
0.094
140/1
0.454
135
18
130
0.271 19
0.283 20
131
0.247
222/1
21
0.040 22
255/5
1.032 23
251/1
249
0.138
246/1
0.204
0.202
248
24
0.202
247
25
0.175 26
243/8
243/7
0.161
0.304
243/6
0.250
243/5
27
0.236
243/2
28
0.175
243/4
0.475
9./26
29
10./6
30
0.700
0.364
142/2
31
0.162 32
145
0.202
247
0.800 33
140/1
222/1
1.121 34
0.202 35
248
[ भाग 1
धारक का नाम
कुल अर्जित रकबा है.
4
0.067
5 लीलावती पिता बापू जाति गोंड़ पता सा. देह
0.056: रामप्रसाद व. दमड्या जाति गौली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.060
0.102
रामनाथ व. नन्दलाल सतीः कला पिता नन्दलाल पता निवासी
0.010
यामराव पिता पेंगू, शांता बे. पंजाबराव रविन्द्र, राजेन्द्र जितेन्द्र व. पंजाबराव जितेन्द्र व. पंजाबराव बाती पिता विजय , बलवंतराव हरि श्रीराम व. भीमराव निर्मला सुनिता पुष्पा पिता भीमराव सरस्वती बे. भीमराव सोनू व. दौलत शीतल पिता दौलत सावित्री बे. दौलत अजय विजय व. गुलाबराव इन्दू बेवा गुलाबरावं गीता जौ. कृष्णा जाति कुन्बी 0.023
शांता बेवा पंजाबराव कृष्णा व. श्यामा जाति कुन्बी सा. देह 0.140 अरूण कुमार विजय कुमार व. अंगद जाति गौली 0.040 सदू व. बाबू जाति कुन्बी सा. देह
0.223
रमली दवना दुल्लो बेलो गुजरी पिता डोमा बंशीलाल व. नौखे भागा लुन्गा पिता नौखे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 0.032
0.032
0.046
धर्मराज व. भारत सा. देह
0.084 मोहनलाल गुलबू विपत व. गर्जन इमरती यशोदा दुल्लर पिता गर्जन तुलस बेवा रतन एकनाथ शिवनाथ व. रतन लता पिता रतन
0.051
राम किशोर पि. छोटेलाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 0.042
0.097
0.065
मन्ना व. राधे पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.070 नत्थू व. छोटेलाल जाति गौली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 0.028
0.475
सुरजू व. लोटन सा. देह
1 मकान
गणपति व. जैराम सा. देह
0.070
प्रेमलाल व. नानक पता सा. देह भूमि स्वामी
0.032
0.048
मोहनलाल गुलबू विपत व. गर्जन इमरती यशोदा दुल्लर पिता गर्जन तुलस बेवा रतन एकनाथ शिवनाथ व . रतन लता पिता रतन
0.060
मुन्ना शंकर अमरलाल परसराम व मोहनू नान्ही पिता मोहन् मोहनलाल गुलबू विपत व. गरजन तुलस बेवा रतन एकनाथ शिवनाथ व. रतन लता पिता रतन इमरती यशोदा दुल्लर पिता गरजन हीरा मीरा पिता दमड्या बंशीलाल व. नौखे भागा सुग्गा पिता नौखे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 0.153
अजाबराव व. बैनी मानिकराव व. उदोबा अमृत नामदेव सहादेव व. पैगू गजानन्द व. बाबू कैलाश सुभाष व. रामराव शिवशंकर व. लुन्गा आलोखी पिता लुन्गा हदारका बेवा रामराव रामजी व. सिन्धू आशा विद्या चन्द्रकंला पिता रामराव रामजी व. झिंगू शांता पिता झिंगू अरूण कुमार संजय कुमार व. गुलाबराव सुशिला अनिता सुनिता पिता गुलाबराव मैना बे. गुलाबराव रामराव गुलाब किसन शिवशंकर अलोखी पिता लूंगा भूमि स्वामी निवासी ग्राम 0.046 नारायण व. गोहू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 799 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
धारक का नाम
खसरा नं.
कुल अर्जित रकबा है.
क्र.
कुल रकबा
5
4
3
2
1
0.070
0.250
36
243/12
बलराम बलवंत श्रावण व. धन्नु शिवकली चंपा पिता धन्नु जाति गौली सा. देह
0.321
3.462
95/1
37
अजाबराव व. बेनी भोजराव व. उदोबा अमृत नामदेव साहदेव व. पेगू गजानंद व. बापू कैलाश सुभाष व. रामराव चंद्रकला आशा सिन्धू मीना पिता भैया रामजी व. झिंगू शांता पिता झिंगू जाति कुन्बी सा. देह
0.500
0.237
95/6
38
पंजाबराव कुंडलिकराव साहेबराव व. अमृतराव सा. देह
0.144
0.405
95/5
39
सिंधुबाई बेवा पंजाबराव हितेश राजेश व. पंजाबराव हेमलता सरिता पिता पंजाबराव सा. देह
0.076
0.841
95/2
40
सुभाष व. अजाबराव पुष्पा तुलसी बेबी सुरेखा पिता अजाबराव जाति कुन्बी सा. देह
महायोग
5.366
32.334
1. चूंकि घाटबिरोली लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है । 2. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है । 3. समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
क्र.- 18-अ-82-2019-20- मौजा- मल्हारा (नहर)-1916.-
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित रकबा
क्षेत्रफल (हे . में)
5
4
2
3
1
मल्हारा
1.934
घाटबिरोली लघु जलाशय
मुलताई
बैतूल (म.प्र.)
अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)
धारक का नाम
खसरा नं.
क्र.
कुल अर्जित रकबा हे.
कुल रकबा
4
5
3
2
1
0.069
0.567
65
रामचरण व. चैतराम पता सा. देह निम्बोटी
1
0.042
0.161
2
61
लंगी व.र्करू बातड़ पुत्री कुरू रामवती बेवा र्करू कारू व. काशीराम गोडू भूरिया पिता गेन्दया शिवलाल बुद्ध सदाराम कलीराम व. चुन्टी सा. देह दुल्लर कला सुखवंती पिता चुन्टी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.199
3.047
3
60
धनराज व. अमृतराव जाति मेंहरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.100
0.100
61/3 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
800
4
63
4.112 5
53/1
1.433
61/1
0.320 6
1.142
53/2
0.072
61/2
2.094 7
53/5
8
1.940
51/1
51/4
0.270
51/7
0.079 9
51/3
1.590
51/6
0.130 10
51/2
1.188 11
51/5
0.190 12
51/10
1.189 13
61/4
0.100
53/4
1.518 महायोग
21.242
[ भाग 1 0.139
देवीराम भागीरथ प्रवीण व. किसनलाल प्रमिला लक्ष्मी उर्मिला कौशल्या पिता किसनलाल पता सा. देह भूमि स्वामी 0.081
विलासराव उर्फ धनराज व. संपतराव पारबती उर्फ बिरजो बेवा संपतराव जाति मेहरा पत्ता सा. आमला
0.051
0.051 लीलावती बाई जौ . रामप्रसाद यादव गौली पता सा. निम्बोटी
0.046
0.330 भीमराव व. प्रहलाद जाति मेहरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.088
0.051
शीला बेवा रामदयाल सतीष उत्तम पिता रामदयाल सरस्वती पिता रामदयाल जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.046
0.162
0.051
मुशाराम आशाराम व. मंगलू कला पिता जंगली निर्मला पिता मंगलू सुनिल विजय व. पंछी लामी पन्दू माया पिता पंछी वच्छला बेवा पंछी रविन्द्र रामदीन व. हरि रेखा पूजा पिता हरि संगीता बेवा हरि जाति गोंड
0.098
तुकाराम व. गंगलू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 4
5
0.079 मनोता पिता गंगलू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.105 नानक पिताँ गंगलू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.100 सहदेव व. चन्द्रभान जाति मेहरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.046
1.934
1. चूंकि घाटबिरोली लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सारै प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है । 2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 801 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
क्र. -19-3-82-2019-20- मौजा खारी- 1913.-
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची-1
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
नगर/ग्राम
अर्जित रकबा
क्षेत्रफल (हे. में)
4
1
2
3
5
खारी
आमला
0.420
बादलडोह लघु जलाशय
बैतूल (म.प्र.)
अनुसूची- 2
(प्रभावित धारको की सूची)
खसरा नं.
धारक का नाम
क्र.
कुल अर्जित रकबा हे.
कुल रकबा
2
3
5
1
4
0.809
1
334/4
0.121
प्रकाश धनराज व. शेषराव भोयर सा. देह
2
1.282
334/5
0.160 देवना जौ किशोरी शांती जौजे मनोहर सरिता जौ सुभाष सुरेन्द्र सेवकराम व. दर्शनलाल जाति भोयर
3
170
0.139
1.052
कलां पिता चिरोंजी सा० देह
0.420
3.143
महायोग
1. चूंकि बादलडोह लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है । 2. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
क्र.- 20- अ-82-2019-20-मौजा अंभोरी -1914.-
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची-1
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम-
अर्जित रकबा
क्षेत्रफल (हे. में)
2
3
4
1
5
अंभोरी
2.979
प्रभात पट्टन
अंभोरी (स्टोरेज) लघु जलाशय बैतूल (म.प्र .) 802
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
[ भाग 1
अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)
धारक का नाम
खसरा नं.
क़.
कुल रकबा कुल अर्जित रकबा है.
2
3
5
4
1
0.100
0.509
1
509
बाबूराव व कुसना लूहार पता सा. देह नरखेड़ भूमि स्वामी 510
0.150
0.660
0.648
511
0.200
0.241
512
0.511
3.291
2
499
1.405 गन्नी बेवा फागू जाति मेहरा पत्ता अम्भोरी मुलताई बेतूल मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी रामभऊ पिता फागू जाति मेहरा पता अम्भोरी मुलताई बेतूल मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी लखन पिता पिता फागू जाति मेहरा पता अम्भोरी मुलताई बेतूल मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी 0.165
0.165
539/2
3
मखनी बाई पति मिट्ठु जाति गायकी सा. देह नरखेड़ भूमि स्वामी
0.080
4
2.084
508
रखिया पिता बक्सू रैनी बे बक्सू एन्सू व भिक्कू मनोता पिता भिक्कूभूमि स्वामी
5
515/1
0.907
0.300
कारी बेवा गंन्दराव हेमराज रमेश अनिल अजित हरी वल्द गेन्दराव अनुसया अजनी पिता गेन्दराव जैवन्ती बेवा बाजीलाल मदन वल्द बाजीलाल उर्मिला पिता बाजीलाल भूमि स्वामी
2.525
6
0.180
497
दामोदर रामू गुलाब व. रामाराव भूमि स्वामी
0.158
0.478
7
513
लालमन व. तेजी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
महायोग
11.778
2.979
1. चूंकि अम्भोरी लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भीअपलोड किया गया है ।
क्र.-21- अ-82-2019-20- मौजा- पस्तालई- 1911.-
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची-1
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
अर्जित रकबा
क्षेत्रफल (हे. में)
4
1
2
3
5
14.977
आमला पस्तलाई
पस्तलाई लघु जलाशय
बैतूल (म.प्र.) 803
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
अनुसूत्नी - 2
(प्रभावित धारको की सूची)
खसरा नं.
क्र.
कुल रकबा
2
3 1
2.000 1
149/11
2
9,010
149/1
1.619
149/5
3
4
144/2
0.364
1.716
144/6
0.364 5
144/3
1.744
144/5
2.084 6
140
7
70/1
1.750
70/5
8
0.738 9
0.574
149/13
0.574
149/16
10
0.575
149/17
11
0.574
149/18
12
0.574
149/19
13
0.575
149/20
14
0.575
149/21
15
महायोग
25.410
धारक का नाम
कुल अर्जित रकबा हे.
4
5
0.180 मिठू व. सावन्या
4.340 पुरनलाल जगदीश जयपाल पिता भादू अनिकेत ना. बा. पिता भादू वली मॉ रामरती जाति चम्हार
0.800 गंगा जौ. रामचन्द्र जाति भोयर
0.364 कंलाबाई पति कपूरचंद जाति पंवार
1.716
0.364 कपूरचंद व टन्टी जाति पंवार
1.564
0.690 बाबूलाल छोटेलाल पुत्रगण दमडू
0.200 फुलवंती बेवा शिवचरन मधु सुंदरलाल अशोक चिन्ध्या दुर्गी पिता शिवचनण
0.738 तुलसा पिता केवजी बसंत आनंद पिता जंगल्या 0.574 शांता जौ. अंतु जाति भोयर पता सा. देह भूमि 0.574 नन्हा जौ. अशोक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 0.575 दिलिप वल्द श्रीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 0.574 भूरीबाई जौ. पुन्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 0.574 फुलमा जौ. चैतराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 0.575 जोगी वलद धुड़ल्या पता निवासी भूमि स्वामी
0.575 अंजु जौ. नान्हु पता निवासी ग्राम भूमि स्वाामी
14.977
1. चूंकि पसतलई लघु जलाशय योजना के बांध , हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www . betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 804
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
क्र.-22-3-82-2019-20- मौजा- दुनई-1930.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा
क्षेत्रफल (हे. में)
1
3
2
दुनई
मुलताई
बैतूल (म.प्र.)
5
4
9.257
काठी लघु जलाशय
अनुसूची- 2
(प्रभावित धारको की सूची)
खसरा नं.
क्र.
कुल रकचा
2
3 1
1
0.470
18/2
0.419
280/2
282
0.271 2
0.809
18/6
3
0.121
18/11
0.121
18/16
4
0.569
20/1
5
0.275
275/1
6
0.288
281/1
0.223
286
7
0.242
305/4
0.121
307/1
309/4
0.106
0.140
298/9
298/7
0.160 8
0.232
300/1
9
0.657
300/2
0.127
306/2
10
0.043
306/1
11
0.117
281/4
0,263
285
0.093
287/1
12
2.792
290
0.906
292
13
0.622
281/5
धारक का नाम
कुल अर्जित रकबा हे .
4
5
0.470
0.083
पुष्पलता बेवा पुनाजी प्रतेश व. पुनाजी विक्षा पिता पुनाजी देवाजी गणेश व. शंकरलाल जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
0.271
नाही पिता इठोबा जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी 0.809
0.121
रजनी जौ . देवाजी जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी
0.121
हीरा जौ. भीवजी पंवार
0.104
सुन्दर जौ. शंकर पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
0.275
0.288 रामा व. कलीराम पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
0.223
0.100
0.121
0.106
पांची बे. विहारी मधु विपत व. बिहारी सकून बे. मानिकराव अशोक अनिल पप्पू गब्बर व. मानिकराव संतोषी पिता मानिकराव सारजी माहो मीरा मुन्नी पिता बिहारी जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू- स्वामी
0.140
0.076
0.232
सिरी व. रावजी शंकर व. दमड़या जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी
0.200
शंकर दमड़या सिरी सिरपत गणपत दलपत व. रावजी उर्मिला कमला परवत देवना पिता रावजी मुनिया पिता भूमि स्वामी
0.120
0.043
झुनिया पिता काशीराम जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी
0.117
राम गणपति शिवशंकर व. कलीराम जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी
0.263
0.093
2.00
राम गणपति शिवशंकर व. कलीराम, पैकी पुत्री कली जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू- स्वामी
0.906
शिवराम व. भिकारी पता निवासी सा. देह भू- स्वामी 0.542 805
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
2
3 1
14
281/11
0.131
0.081
281/12
15
0.770
18/10
18/15
0.224 16
0.120
305/2
17
0.230
305/3
0.224
295/4
309/1
0.406
0.141
307/2
0.358
298/8
18
309/3
0.082 19
0.225
298/11
13.179 महायोग
5
4
0.131
राम प्रसाद व. भिकारी जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी
0.081
0.121 कन्हैया व. भोलू जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू- स्वामी 0.168
नान्हू व. लल्लू जाति पंवार
0.120
0.073
जियालाल व. अर्जुन बायजा बे. अर्जुन शांती मगी जैना पिता अर्जुन जाति पंवार
0,224
0.025
0.135
0.089
लक्ष्मण व. लल्लु सा. देह जाति पंवार भुमि स्वामि
0.041
0.225
नान्हु व. लल्लु
9.257
1. चूंकि काती लघु जलाशय योजना के बांध , हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्गतस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
क्र.-23-अ-82-2019-20- मौजा-काठी- 1931.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
जिला तहसील नगर/ग्राम अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा
क्षेत्रफल (हे. में)
3 1
2
काठी
आमला
बैतूल (म.प्र.)
4
5
4.442
काठी लघु जलाशय
अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)
खसरा नं.
क्र.
कुल रकबा
2
3 1
228/4
0.347 1
243/3
2
0.142
0.562
243/4
243/1
0.142 3
243/7
0.363
0.182
237/4
4
धारक का नाम
कुल अर्जित रकबा हे .
4
5
0.080 पंजाबराव व. राधेलाल जाति भोयर पता सा. देह भू- स्वामी 0.142
0.562
कचरा बेवा सुदरलाल बाबूलाल साहबलाल दयाल लयराम व. सुन्दरलाल सूनिता कमला पिता सुन्दरलाल केकई बेवा दयाराम वली मा केकई रोगनी ना.बा. पिता दयाराम वली मा केकई पता पता निवासी ग्राम भू- स्वामी
0.142
0.263
कमल पिता भगन कल्लू व. घुड़न दनाजी मनाजी गनाजी व. कुन्दन सीता चम्पा सुनिता पिता कुन्दन माहो बेवा कुन्दन जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
0.182 चेनौ जौ. मदनलाल पता निवासी ग्राम भू-स्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
806
[भाग 1
0.338
0.338
239/1
7
प्रेमलाल रेवजी व . डोमा हिरा मुन्नी व. डोमा जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू- स्वामी
0.615
8
0.615
241
1.141
242
1.141
बाया बे. हिराजी नान्ही नन्हिया पिता हिराजी मनोज उमेश व. बाबुलाल ममता पिता बाबुलाल नान्ही बेवा बाबुलाल संरेश सुरेन्द्र मोनू रमेश व. ओझा वलीमां देवकी लता पिता ओझा वाजी मा. देवकी जुगनी देवकी बेवा ओझा जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी
0.263
243/2
0.160
9
मुन्नी जौ. कैलाश जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
0.365
243/5
0.565
10
मदन शिवशंकर शिवपाल व. दसरया जुगना उर्मिला जानकी पिता दसरया प्रहलाद कैलाश प्रकाश दयानंद व. बिहारी अनिता पिता बिहारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 0.502
0.302
11
249/4
चेनी जौ. मदनलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 254/1
0.930
0.150
12
रेवजी व. लहया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
4.442
महायोग
6.092
1. चूंकि काठी लघु जलाशय योजना के बांध , हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है । 3. समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
क्र.-24-3-82-2019-20- मौजा- काठी (नहर) -1927.-
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित रकबा
क्षेत्रफल (हे. में)
4
5
1
2
3
काठी
0.984
आमला
काठी लघु जलाशय
बैतूल (म.प्र.)
अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)
धारक का नाम
खसरा नं.
क्र.
कुल रकबा कुल अर्जित रकबा है.
3
4
1
2
0.039
0.347
1
228/4
5 पंजाबराव वल्द राधेलाल जाति भोयर
0.045
0.502
2
210
मौजी सावन्या व. दमड़या दया लालजी व. धनजी
0.064
3
196/1
2.008
भावजी व. भिलू बटनी पिता भिलू तेजी छोटे नान्हू राधाई बेवा बिरजू दशिया जौजे विनोदी धोगी बेवा बाजी बाला रामा भिकारी व. बाजी जैतूल
0.623
4
0.035
199
रावजी सुतारी हिराजी व. किसन
0.042
0.158
198
0.029
0.288
197/2 807
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
1.307 5
135/1
0.87 6
135/2
7
1.287
141
0.243 8
145
9
147
1.125 10
1.071
149/1
11
78
1.716
79/1
12
0.126 13
79/2
0.125
107
3.939 14
0.607 15
142
16
144
0.174
0.425 17
148/1
148/4
0.064 18
महायोग
17.005 0.056
फकीर व. शोभ मैना बेवा शोभ देवना सूमन इमल पिता शोभा सिगली देवाली मुन्ना जगदीश व. घुड़िया कारी पिता घुड़िया 0.056 रामजी रामबाल देवलाल नानकराम प्रहलाद व. धून्दूशांता दुर्गा पिता धुन्दू
0.047
रतन बलराम बाबू कंला कचरा बकू पिता सुरजा
0.070 शिवराम चैतराम व. परसू
0.042
सुकी पिता गोपाल पन्ना व. गणेश मैतूल पिता धना जाति पंवार 0.098 रावजी पिता किशन भिकारी सुड़क्या व. नान्हु
0.103
सुदर अंधी बैवा गनाजी सुकी मंजीरा निर्मला लल्ली मीरा पिता गनाजी
0.015 नत्थिया वल्द बाजीलाल पारनी पुरनी सुका करखा पिता बाजीलाल
0.015 विरज पुत्र कोन्दु
भागरती जौजे पन्नालाल
0.124
0.037
2 पुनाजी मनाजी धनराज वल्द शिवराम कविता सरिता अनीता वल्द नानकराम सावनी बेवा नानकराम मीरा नाजो कौतिका लीला जानकी अनु पिता शिवराम मनी झनि मोती कैलाश वल्द चैतराम कचरा कांति पिता चैतराम जाति पंवार पता बैतूल मध्यप्रदेश
0.015
रामदेवी लाल नानकराम प्रहलाद व. धुन्धु शांता दुर्गा पिता धुन्धु जीतेन्द्र वल्द रामलाल बबली मंजू बाली पिता रामलाल कमल बेवा रामलाल जाति पंवार पता बैतूल मध्यप्रदेश
0.026
कली व. गुन्डू फुन्दा पुनी पिता गुन्डू जाति पंवार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.026
भारत मानिक दशरथ वल्द काशीराम पता सा. देह भूमि स्वामी 0.984
1. चूंकि घाटबिरोली लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है । 2. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
808
क्र.-25-3-82-2019-20 - मौजा टुराबोरगांव- 1933.-
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित रकंबा
क्षेत्रफल (हे. मे)
2
3
4
5
1
आमला
1.485
दुराबोरगांव
ब्राहम्णवाड़ा लघु जलाशय
बैतूल (म.प्र.)
अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)
खसरा नं .
क्र.
धारक का नाम
कुल अर्जित रकबा है.
कुल रकबा
1
2
4
3
5
1
418
1.072
0.200 सुक्कु पुत्र भूरा पता सा. देह भूमि स्वामी, ओझा पूत्र भिवजी पता सा. देह भूमि स्वामी मना पुत्र रावजी पता सा. देह भूमि स्वामी चैतराम पुत्र रामू पता सा. देह भूमि स्वामी , गिरधर पूत्र शिवजी पता सा. देह भूमिस्वामी
2
419
0.607
0.405 ओझा पुत्र भिवजी पता सा. देह भूमि स्वामी 3
420
0.526
0.430 भुरा पुत्र संगा पता बैतूल मध्य प्रदंश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी
427
4
1.032
0.450 मुन्ना जियालाल कृष्णा ना.बा. पिता ओझा व. भिवजी जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी महायोग
3.237
1.485
1. चूंकि ब्राहम्णवाड़ा लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है । 3. समुचित सरकार की वेबसाइट www . betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 809 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
क्र.-34-अ-82-2019-20- मौजा देहगुड़- 1932.-
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित रकबा
क्षेत्रफल (हे. में)
5
4
3
1
2
4.499
देहगुड़
देहगुड़ लघु जलाशय
मुलताई
बैतूल (म.प्र.)
अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)
धारक का नाम
क्र.
खसरा नं. कुल रकबा कुल अर्जित रकबा हे.
3
4
5
2
1
322
0.480
1.335
1
भागरती जौ. काशीराम अनुसया जी हिराजी सोनी जौ जैराम जाति मेहरा सा. देह भूमि स्वामी
521
0.134
0.134
0.240
1.134
2
325/1
रामदास गुलाबराव वल्द चम्पत जैवन्ती चिन्धी पिता चम्पत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी लक्खू बे. रामदास अशोक अजाब अनिल सुनिल सुरेश व. रामदास आशा पिता रामदास ईमला बेवा रामदास राजेश व. रामदास उषा पिता रामदास भूमि स्वामी 0.283
0.110
3
325/2
कला पिता चम्पत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.170
1.035
509/1
4
0.045
0.045
510/3
आत्माराम अर्जुन मिटठु व. भूजंगा अंजू सकू पिता भूजंगा इतू धर्मराज व. तुकाराम सुमन चन्द्रकला शकुन्तला भूमिस्वामी पिता तुकाराम पता सा. देह
0.240
0.729
554
0.150
571
1.064
0.220
0.844
509/2
5
बसंतराव लक्ष्मण व. इठ्ठोलराव पता सा. देह भूमि स्वामी
0.160
6
1.344
509/4
सोनी बेवा जैराम काशीराम हिराजी व. पंचम जाति मेहरा सा. देह
0.050
0.073
510/1
0.282
0.200
510/2
7
1.218
0.390
518
भीमराव श्यामराव व. घुड़िया सारजा गिरजा पिता घुड़िया सा. देह भमि स्वामी
0.020
0.820
8
520/2
श्रीराम व. लक्ष्मण जाति कुन्बी सा. सारणी भूमि स्वामी
0.050
0.528
520/3
9
लखनलाल व. राधेलाल चिन्धी पिता राधेलाल फत्तू व सूरजू मैना पिता सूरजू जाति बढ़ई सा. देह भमि स्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
810
खसरा नं.
क्र.
कुल रकबा
3
2
1
0.259
522
10
0.304
544/2
11
0.350
546/1
0.350
546/2
12
0.344
547/1
13
1.311
550
14
0.340
551
0.804
552/1
15
0.284
552/2
16
0.458
552/3
17
0.202
553
18
15.874 महायोग
[ भाग 1
धारक का नाम
कुल अर्जित रकबा हे.
4
0.160
5 धनराज रामचन्द्र धनाराम मनीराम व. तेजी मिट्ठन बेवा तेजी सया फुलवन्ती भूमि स्वामी कुसुम मुन्नी सुबेदिया पिता तेजी सा. देह भूमि स्वामी
0.050 मोरश्वर व. नत्थू रेखा माया पिता नत्थू सया पिता तेजू जाति कुन्बी सा. मुलताई भूमि स्वाामी 0.300
0.300 चन्द्राभागा यशोदा बेवा रघुनाथ कृष्णा ना.बा. पिता रघुनाथ वली मां चन्द्रभागा गीता वन्दना पिता रघुनाथ मीरा दुर्गा पदमा ना.बा.पि. रघुनाथ वली मां चन्द्रभागा ताई पिता तेजू जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी 0.140 अजाबराव किसना जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी
0.080 साहेबराव रमेश व . गोदिया बेबी चन्द्रकला निर्मला गुन्ता पिता गोंदिया पार्वती बेवा गोंदिया मनाबाई पिता दाजीबा भूमिस्वामी भोला मानिकराव उत्तम संतोष व. 0.320
0.150 रघुनाथ चन्दू रामा व. काशीराम बुग्गा बाया पिता काशीराम जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी 0.050 भोजराज व. गेन्दू जाति कुन्बी भूमि स्वामी 0.120 कमला बेवा राजू कविता पिता राजू नामदेव व. राजू जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी
0.170 गुलाबराव व. गणपतराव शान्ता पिता गणपतराव जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी
4.499
1. चूंकि देहगुड़ लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www . betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार 811 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्र.क्र.-35- अ-82-2019-20- मौजा लिहदा- 1919.-
बैतूल , दिनांक 13 फरवरी 2020 चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों 'का, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल (है०में)
3
4
2
5 1
लिहदा
0.311
मुलताई
बैतूल (म०प्र०)
पारसडोह मध्यम सिंचाई उद्वहन परियोजना के सूक्ष्म सिंवाई प्रणाली मे बी.पी. टी. एवं एप्रोच रोड निर्माण हेतु
अनुसूची-2
प्रभावित धारको की सूची
धारक का नाम
खसरा नम्बर
अ० क ०
रकबा हे ० में से
अर्जन की भूमि का रकबा हे० में
3
5
4
1
2
0.200
1.619
283
1 बाबूराव ज्ञानराव प्रयागराव वल्द गुणवन्तराव, अन्जू, मंदा, सुनिता पिता गुणवंता सा० पौनी भूमिस्वामी
284/4
1.578
0.111 2 राजेन्द्र सत्यप्रकाश ओमप्रकाश व. काशीनाथ उषाबाई पिता काशीनाथ रकू बकू पिमा चिंध्या सा. पौनी
3.197
0.311 योग
(2) चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हित बद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
812
प्र.क्र. -36-अ-82-2019-20- मौजा बोरगांव उर्फ शेरगढ़ -1928.-
[ भाग 1 चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
तहसील
जिला
2
1
मुलताई
बैतूल (म०प्र०)
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का
लगभग क्षेत्रफल (है०में
3
4
5
22.332
बोरगांव उर्फ शेरगढ़
वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना
अनुसूची- 2
( प्रभावित धारको की सूची )
धारक का नाम अ०क्र०
2
1
1 डोमा व. दसरू मनोती पिता दसरू परसू श्याम व. मुंशी जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
2 दच्चू व. लालजी जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी 3 कचरू व. बाजीलाल सा. देह भूमिस्वामी , -
सोमा व. बाजीलाल जाति गोंड सा. देह 4
5 नत्थू व. चैत्या जाति पवार सा. देह भूमिस्वामी झेलो पत्नि सीताराम जाति गोंड सा. देह 6
पन्नालाल व. चैत्या जाति पवार सा. देह भूमिस्वामी 7
8 हिरू व. गरीब्या सावित्री जगोती मुन्नी पार्वती पिता गरीब्या शान्ता फगना बेवा साहेबलाल राजू दिनेश सुभाष गोलू व. साहबलाल आशा राजो सपना ज्योती पिता साहबलाल जाति गोंड सा. देह
ढिमढा, ढीमर व. गरजन जाति गोंड सा. देह 9
10 गंगाप्रसाद व. फूस्या जाति पवार सा. देह खसरा नंबर
अर्जन की भूमि का रकबा हे० में रकबा हे ० में से
3
4
5
0.050
1.216
474/1
1.040
1.620
474/2
0.809
0.709 474/3
0.136
0.136 474/5
0.135
0.135
474/4
0.356
0.556
564/2
0.150
1.618
614/2
0.200
0.405
564/4
2.679 1.549 559
0.900 555 1.279
0.470 554 0.672
2.100
1.800 557
1.214 1.214
565 813
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
धारक का नाम अ०क्र०
2
1
11 भगवतराव शंकरराव व. बाबूराव महादेव मारोती दौलत बसन्त व. नारायण शान्ता सिन्धू पिता नारायण पारबती बेवा नारायण पान्डुरंग विट्ठल व. कुसना सा. देह भूमिस्वामी
नन्दकिशोर व. राधेलाल जाति पवार सा .देह भूमिस्वामी
12
कौशल्या जौ. सुरत पवार सा. देह भूमिस्वामी 13
मनिराम पुत्र मलकू जाति गोंड सा. देह 14
15 रागू श्यागू च . परसू मैना बेवा परतू मीरा जौ. पांडू सा. देह भूमिस्वामी
16 सुमेलाल झनक व. पतिराम अमरलाल व. पतिराम जाति गोंड सा. देह
मुन्ना व. रामू सा. देह भूमिस्वामी 17
18 अमृत्य महदू श्रीधर व. धरम्या कसिया दसिया ककू पूर्णा रहसूल पिता धरम्या मीरा जौ. पांडू सा. देह भूमिस्वामी
राखड्या व. भूरा सा. देह भूमिस्वामी 19
20 चिरोंती भीमराव चुरू व. सकडू विमला जुग्गा पिता सकडू ममोना हसलो पिता रामजी सा. देह 21 बाजी दाजी दशऱ्या व. सूरजा जैदो मैदो सुरजा सा. देह
योग
?
खसरा नंबर
में से रकबा हे ० अर्जन की भूमि का रकबा हे ० में
4
5
3
0.020
0.020 574/1
2.063
1.602 574/2
2.084 2.084
574/3
0.100 1.800
615/1/2
1.030 1.030
473/1
0.809 0.809 478/1
1.153 0.403 473/3
1.080 0.733 473/2
477
2.582
0.210
0.030 1.234
479
2.306
1.106 472
2.220
1.540 468/2
2.840 609 7.916
0.039 4.071
551
0.555 0.555
566
0.210 0.275
562
0.166 0.166
561
0.146 0.146
560
22.332 45.949
(2) चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हित बद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 814
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
प्र.क्र.- 37-3-82-2019-20- मौजा गरव्हा- 1926.-
[ भाग 1 चूक समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों 'का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
तहसील
जिला
2
1
मुलताई
बैतूल (म०प्र०)
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग क्षेत्रफल(है ०में)
5
3
4
20.614
गरव्हा
मध्यम सिंचाई
पारसडोह उद्वहन परियोजना निर्माण हेतु
अनुसूची -2
प्रभावित धारको की सूची
धारक का नाम
अ० क०
2
1
1 गुलाबराव व. मारोती जाति कुन्बी सा. पचधार भूमिस्वामी
2 मानिकराव व. मारोती जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
3 सन्तोषराव व. मारोती जाति कुन्बी पता नि. पचधार भूमिस्वामी
4 पंजू व. शेषू जाति कुन्बी सा. पचधार भूमिस्वामी 5 अजाबराव व. शेष जाति कुन्बी सा. पचधार भूमिस्वामी
6 सन्तोषराव व. महादेव जाति कुन्बी सा. पचधार भूमिस्वामी
7 बहना बेवा मानिकराव सुधाकर बोंदरू उर्फ काशीनाथ पिता मानिकरांव जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी
8 हरि व. हिम्मत जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी खसरा नम्बर
अर्जन की भूमि का रकबा हे० में रकबा हे ० में से
4
5
3
0.095 0.290
197/11
0.030 0.300
197/12
0.264 0.264
197/6
0.020 0.466
197/13
0.890 1.050
197/10
1.020
1.020 197/9
0.405 0.405
197/7
1.034 1.214
197/8
0.050 1.084
236/1
0.115 0.215
208/1
0.066 0.736
187
0.547 0.947
171
0.285 0.392
196/2
0.165 0.214
208/2
0.911 0.911
186/2
0.041 0.041
207 815 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
खसरा नम्बर
धारक का नाम
अ० क०
अर्जन की भूषि का रकबा हे० में
रकबा हे० में से
5
4
3
2
1
0.237
0.237
195/1
9 जगन व. सुड़कया जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी
0.245
0.245
194/1
0.152
0.152
170/1
0.748
0.748
193/1
10
0.050
212
0.971
कचर्या उर्फ कचरू व. अन्ता जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी
0.020
215
0.352
11 कला पिता मिठू जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी
0.380
0.429
209
12
0.738
1.008
रेखाबाई पति राजेश जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी
185/2
0.089
0.089
210
13
0.927
0.927
173
गणेश व. नारायण पता सा. देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी
0.550
0.550
175
0.380
0.380
172
0.070
0.510
177
0.460
2.622
211
14
0.220
0.866
249
सम्पत्ति लक्ष्मण व. भूरा कला पिता भूरा जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी
0.700
1.502
167/1
0.050
0.526
248
15 रामा, गोरेलाल,नामदेव सुदामा व . श्यामलाल दुन्नो जमना रामप्यारी रामरती पिता श्यामलाल रूपराम तुलजी रामजी चन्द्रशेखर कम्फु व. दरियाव कस्तुरी बेवा दरियाव फगनी मनेबी मिरा पिता दरियाव रामदास रामचंद्र रामचरण रमेश उदेराम व. डोमा गुंता सुरपती रामदुलारी पिता डोमा बतस बेवा डोमा जाति किराड़ पता नि. देवडोंगरी
0.106
0.106
184/2
16 नामदेव व. भभुत्या किराड़ सा. देवडोंगरी भूमिस्वामी
0.999
176
1.149
17 सुखदेव व. भभुत्या किराड़ सा. देवडोंगरी भूमिस्वामी
0.381
0.381
174
18 ज्ञानदेव वासुदेव पिता पुजाबराव रेखा आशा पिता पंजाबराव उर्मिला उर्फ यशोदा मीरा पिता हिम्मत कविता निर्मला पिता मानिकराव जाति कुन्बी पता नि० ग्राम भुमिस्वामी
0.390
1.377
60/4
19 बेनीराम व. गणपती जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी
0.123
0.333
59/3 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
816
धारक का नाम अ० क०
2
1
20 रघुनाथ व. नारायण जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
21 यमुनाबाई जौ. श्यामू जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
22 वामनराव व. अमृतराव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
23. अजाबराव पंजाबराव व. गुलाबराव मालता पिता गुलाबराव कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी 24 सुमति बेवा रामचन्द्र जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
25 मनोहर व. बाबूराव जाति कुन्त्री पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
26 गोंमा व. गंगाराम जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
27 सरू पिता गेंदू जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
28 दुर्गा बेवा ओमकार विजयकुमार प्रेमकुमार व. ओमकार ममता पिता ओंमकार जाति कुन्बी पता नि.
29 गोविंदराव भैया श्यामराव व. गेंदू पता सा. देह भूमिस्वामी
30 गुलाबराव पिता फोलू पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मारोती श्यामू पिता सरजेराव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
31 भारत व. टीकाराम लता पिता टिकाराम तुलसीराम व. मोतीराम पता नि. ग्राम भूमिस्वामी 32 रूपा बेवा श्यामराव मेंदरो सया सुखजी बाया पिता श्यामराव मेहरा पता नि. ग्राम भूमिस्वामी 33 भगवान पिता रामजी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी 34 नत्थू व. देवराव सकु उर्फ सकुन्तला पिता देवराव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
35 तुलसीराम व. सहादेव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
36 बैना बेवा रामप्रसाद पता नि. ग्राम भूमिस्वामी 37 धनराज व. रामराव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
38 धनराज व. रामराव अंजनी उर्फ अंजू बेवा रामराव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
[ भाग 1 खसरा नम्बर
अर्जन की भूमि का रकबा हे० में रकबा हे० में से
5
4
3
0.400 2.591
130/3
0.100 0.243
130/5
0.115 0.115
58/1
0,242 0.382
58/2
0.907
0.607 45/4
0.140 0.942
44/1
0.121 0.121
88/7
0.688 0.688
123/3
0.190 5.261
494/2
0.160 2.832
494/5
0.110 5.310
494/3
0.460 2.120
494/6
0.350 0.819
490/2
0.220 3.484
465/1
0.340 1.756
449/1
0.150 2.015
450/1
0.110 1.752
481
0,220 0.709
480/2
0.650 1.537
480/1
0.170 4.687
487
17 817
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
धारक का नाम
अ० क०
2
1
39 बतस बेवा डोमा रामदास रामचंद्र रामचरण उर्फ मुन्ना रमेश उदेराम व. डोमा गुन्ता सुरपती रामदुलारी पिता डोमा पता सा . देवडोंगरी भूमिस्वामी
40 प्रकाश व . परसराम जाति कुन्बी पता सा. पचधार भूमिस्वामी
41 पुंजी बेवा सम्पती सुखदेव वासुदेव व. सम्पती गुन्ता द्वारका पिता सम्पती अंजनी बेवा रघुनाथ ज्ञानदेव नामदेव इन्द्रदेव व. रघुनाथ नासिका पिता रघुनाथ पता सा. पचधार भूमिस्वामी
42 महादेव व. वामनाराव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
43 कुण्डलिकराव व. भैया जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
44 भोजराज व. हेमराज कुन्बी सा. देह
45 सिंधू पिता भोजू लक्ष्मण वामन मधू व. भोजू कुन्बी सा. देह
योग
खसरा नम्बर
अर्जन की भूमिका रकबा हे में रकबा हे० में से
5
4
3
0.050 0.592
197/2
0.180 0.293
424/1
0.080 3.336
423
0.180 0.607
130/1
0.353 0.353
58/3
0.015 0.295
59/2
0.260 0.405
130/4
20.614 68.891
65
(2 ) चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हित बद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
क्र.-38-3-82-2019-20- मौजा बिसनूर - 1918.- चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
818
तहसील जिला
2
1
मुलताई बैतूल (म०प्र०)
[ भाग 1
अनुसूची-1
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (है०में)
4
3
5 0.630
बिसनूर
पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली मे बी पी. टी. एवं एप्रोच रोड निर्माण हेतु
अनुसूची -2
प्रभावित धारको की सूची
धारक का नाम अ० क०
2
1
धनराज वल्द नत्थ्या, कुंबी सा० देह 1A
जया पिता नथ्या कुन्बी सा० देह 1B
2 नामदेव कुंडलीक उर्फ ब्रम्हदेव व० मारोती, तुकाराम व० गणपती कुंबी सा० देह
3 सोनबा व . आतमाराम बोंदर्या झिगू अम्बू व. मारोती भागरती बेवा मारोती पारबती पिता मारोती मिट्ठू व नत्थ्याकुन्बी सम देह
4 मारोती व. शिवराम जाति कुन्बी सा. देह
योग
खसरा नम्बर
अर्जन की भूमि का रकबा हे० में रकबा हे० में से
5
4
3
0.035 0.279
779/3
0.015 0.279
779/4
0.222 0.607
784/2
0.142 0.607
783/2
0.006 0.446
768
0.210 2.115
796/2
0.630 4.333
(2) चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हित बद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
प्र.क्र.- 39-अ-82-2019-20- मौजा बोरगांव-1921.- चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों 'का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
819
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
अनुसूची-1
तहसील
जिला
2
1
मुलताई
बैतूल (म०प्र०)
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल(है ०में)
3
4
5
3.445
बोरगांव
पारसडोह मध्यम सिंचाई उद्वहन परियोजना निर्माण हेतु
अनुसूची -2
प्रभावित धारको की सूची
धारक का नाम
अ० क०
1
2
1 पूंजी बेवा मोहनलाल आनंदराव मुकुंदराव उर्फ मुकिंदराव मंहेगीलाल तानी तापी पिता मोहनलाल, पुशमा चिंधी बेवा खुश्याल मेहरा
2 नामदेव सुखदेव डोमू उर्फ रामकिशोर व. गोंदू उर्फ गेंदू चिंधी उर्फ चिंदा सकुन उर्फ गुन्ता अंजू उर्फ अंजना पिता गोंदू उर्फ गेंदू जाति लोहार 3 छोटेलाल गुलाबराव पंजाबराव व. दयाराम जाति किराड़ सा. देवडोंगरी
4 गब्बू व. सुखचंद जाति किराड़ सा. देह 5 हीराचंद व. रूपचंद जाति किराड़ सा. देह तिलक व. बली बटनी बेवा बिरजु नामदेव सदा सकु व. बिरजू लाहो गुंता मुन्नी पिता बिरजू ठुन्नू व. आत्माराम नर्मदी शान्ता गोदावरी चैती चन्द्रकला पिता आत्माराम रामदयाल रामदीन वासूदेव व. आत्माराम इमला हैबती पिता आत्मांराम गजरा बेवा आतमाराम सुदर्शन व. गीरधर गोदावरी पिता गीरधर सा. देह
7 निरोज पिता द्वारकाप्रसाद जाति तेली सा. देह नाल व . कचर्या सा. देह
9 देवराव पिता माखन जाति किराड़
10 हरीलाल व. चंदूलाल सा. देह
योग
खसरा नम्बर
अर्जन की भूमि का रकबा हे० में रकबा हे० में से
5
3
4
0.227
0.227 170
0.502 0.502
179
0.237 172/1
0.237
0.492
0.080 164/1
172/3
0.237
0.237
0.081 166/1
0.081
167/1
0.728
0.728
0.553
12
0.615
0.364 368/2
0.364
0.405 368/1
0.405
44/1
0.031 0.505
64
मकान 1 1.307
3.445 5.700
(2) चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हित बद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
820
[ भाग 1 5.- 40- अ- 82-2019-20- मौजा पचधार. -
चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों 'का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
लगभग
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
क्षेत्रफल (है०में)
5
3
4
2
1
1.198
पचधार
मुलताई
बैतूल (म०प्र०)
पारसडोह मध्यम सिंचाई उद्वहन परियोजना के सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली मे इंटेक वेल एवं एप्रोच रोड निर्माण हेतु
अनुसूची-2
प्रभावित धारको की सूची
खसरा नम्बर
धारक का नाम
अ० क ०
अर्जन की भूमि का रकबा हे ० में
रकबा हे० में से
5
4
3
2
1
0.004
0.381
39/2
1 अमरू पिता झुम्मकलाल जाति धोबी सा. देह
0.004
0.385
39/3
2 जयवंती पिता दीपक जाति किराड़ सा. देह
0.004
0.405
39/4
3 दीपक पिता उदेराम जाति किराड़ सा. देह
0.004
0.283
39/5
4 रामकिशोर पिता उनंतराम जाति किराड़ सा. देह
0.004
0.208
39/6
5 कांतीबाई पिता रामकिशोर सा. देह
0.018
1.056
245
6 शिवदयाल पिता श्रीराम जाति किरोड़ सा. देह
0.060
0.174
246/3
0.013
0.628
244
7 गोलू उर्फ रामदयाल पुत्र रूपचन्द किराड़ सा. देह
0.010
0.417
243
8 मल्लू दल्लू कल्लू पिता कुलपत जाति किराड़ सा.
देह
0.010
0.178
242/1
9 सुखचंद पिता फत्या जाति किराड़ सा. देह
0.009
0.375
241/1/1
10 गेंदू पिता सखाराम किराड़ सा. देह
0.014
0.377
241/1/4
11 भभीचंद मुन्नी पिता भदू जाति किराड़ सा. देह 51 821 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
खसरा नम्बर
धारक का नाम
अ० क ०
अर्जन की भूमि का रकबा हे० में
रकबा हे ० में से
5
4
3
2
1
0.012
0.376
241/1/5
12 रामदयाल कमला पिता मारोती जाति किराड़ सा. देह
0.015
0.375
241/2
13
0.015
0.4
258/2
रामरति बेवा ईठोबा देविलाल पिता ईठोबा मनोज कमला उर्फ विमला, संगीता उर्फ वन्दना पिता ईठोबा सा. देह
0.032
0.375
14
241/1/2
तारा बेवा मिट्ठू नागोराव गोपाल फूला पिता मिट्टू जाति किराड़ सा. देह-
0.008
0.376
241/1/3
15 जोगीराम गाोधी पिता सदू किराड़ सा. देह
0.008
0.109
258/1
0.047
0.405
261/4
16 करो बेवा घुडू रामकिशोर प्रकाश शिवरती पिता घुडू नरबदी बेवा सुक्या किराड़ सा. देह
0.090
2.185
261/6
17 सुरजलाल पिता गेंदू किराड़ सा. देह
0.113
2.117
261/7
18 शिवकिशोर अनीता रेखा पिता मारोती जाति किराड़ सा. देह
0.018
0.687
260/3
19 फत्तू पिता सुक्या नरबदी बेवा सुक्या किराड़ सा. देह
0.042
0.688
260/2
20 नंदकिशोर पिता मददती ईमला उर्फ विमला देवकी पिता मददती किराड़ सा. देह
0.015
0.648
260/1
21 सुरजलाल, भूता उर्फ शास्त्री किशोरी, अंजीरा पिता गेंदू ईश्वरी उर्फ प्रमिला कविता पिता अमरलाल कला बेवा अमरलाल किराड़ सा. देह
0.006
0.203
257/1
22 देवीलाल मनोज पिता ईठोबा सा. देह
0.006
0.202
257/2
23 समप्यारी पत्नि भभीचंद सा. देह
0.009
0.38-
256/3
24 नामदेव पिता रामचरण किराड़ सा. देह
0.009
0.38
256/2
25 जीवनलाल पिता रामचरण किराड़ सा. देह
0.009
0.497
256/1
26 कैलाश लवलेश उर्फ लवकेश मुकेश पिता मुन्नालाल किराड़ सा. देह
0.020
0.202
286/10
27 वामन व. लाहनू जाति रज्झड़ सा. देह
0.014
0.061
286/6
0.020
0.081
286/9
28 मना बेवा रामराव पांडुरंग गोविंदराव भीमा मुन्नी सुनीता पिता रामराव सा. देह
0.023
0.595
286/11
0.034
0.405
286/8
29 सोना बेवा श्यामराव पंजु अजाबराव संजीव व. श्यामराव सुशिला पिता श्यामराव जाति रज्झड़ सा. देह 822
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
खसरा नम्बर
धारक का नाम
क०
रकबा हे० में से
अर्जन की भूमि का रकबा हे० में
5
3
4
2
1
0.030
0.364
286/5
30 वासुदेव व. सम्पती कुन्बी सा. देह
0.024
0.405
286/4
0.020
0.466
31 पूंजी बेवा सम्पती सुखदेव वासुदेव वं. सम्पती गुन्ता 286/3 द्वारका पिता सम्पती कुन्बी सा. देह
32
0.097 झेंगो पिता भोम्या सा. देह
1.113
286/2
33
0.020
0.020
भीमराव उमराव व. श्यामराव कुन्बी सा. देह
294/6
34
0.026
0.026
बीपक व. उदेराम किराड़ सा. देह
294/4
0.250
2.572
294/1
35
0.012
1.855
39/1
सुखदेव नामदेव मुन्नालाल चैतराम व. अमरचंद रामकला पिता अमरचंद कमलू बेवा उदेराम चटर दीपक गुरुदास नारायणदास देवीदास व. उदेराम अंजीरा सत्रुपा कुसुम पिता उदेराम गुलजार बेवा राजेराम अमरलाल मोपू मुन्नालाल व. राजेराम भुजलो गोदावरी मालती पिता राजेराम सा. देह
1.198
42
23.435
(2) चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हित बद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लांन) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
क्र.-41- अ-82-2019-20- मौजा- घाटबिरोली -1917.-
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ ग्राम
अर्जित रकबा
क्षेत्रफल (हे. में)
4
5
3
1
2
घाटविरोली
0.250
मुलताई
धाटबिरोली लघु जलाशय
बैतूल (म.प्र.)
अनुसूची-2
(प्रभावित धारको की सूची)
धारक का नाम
क्र
खसरा नं
कुल रकवा
कुल अर्जित रकबा है.
5
2
4 0.250
3 1.428
59
रुख्मी भवा जन्या मधु पिता जन्या धनराज पुत्र आपा निर्मला, मैनू पुत्री आपा दिन्या पिता ठुन्या सा. देह
0.250
महायोग
1.428
1. चूंकि घाटबिरोली लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
2. भूभि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 823 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
क्र.-42-अ-82-2019-20-1924.-
चूँकि, समुचित सङ्कक्कार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
केसार्वजनिक प्रयोजन वर्णन का
धारा 12 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है०में)
4
5
6
3
1
2
देवडोंगरी
5.618
मुलताई
बैतूल (म०प्र०)
पारसडोह परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
खसरा नं.
क्र.
कुल रकबा
भूमिस्वामी का नाम
कुल अर्जित रकबा हे.
5
4
3
2
1
1.200
1.869
156/1
1 कलीराम शोभाराम व. अमरेलाल सा. नांदकुड़ी
4.162
12/1
4.532
2 श्रीराम किशोरी हरिराम दिनू व. नत्थू अन्जी पूरमा प्रमिला पिता नत्थू मंगली कला पिता अंछाराम सुखदेव हेमराज धनराज उर्फ सिही बिसन किसनलाल व. तुलसीराम मीरा सुगन्ती रामरती फूलवती कलावती निर्मला पिता तुलसीराम पूंजी बेवा बालाराम शान्ता बेवा विजय शंक्र सुदन अभीराम व. बालाराम पता निवासी ग्राम इम्ला लीला उर्मिला रमल सुनीता पिता बालाराम उर्फ प्यारेलाल किराड़ भजनलाल व. विजयशंकर मीना रमा पिता विजयशंकर पता निवासी ग्राम नांदकुड़ी रामकिशन मनोहर जवाहरलाल चन्द्रभान व. फत्या रामप्यारी अनुसया निर्मला पिता फत्या सावजी व. परसराम सुनीता जौ. गुलाबराव निवासी बोरड़ा महाराष्ट्र जाति किराड़
St 824
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
[भाग 1
खसरा नं. कुल रकबा
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
कुल अर्जित रकबा है.
5
4
3
2
1
0.256
0.256
28/2
3 जयवंती बेवा भोम्या जाति मेहरा सा. देह
5.618 योग
1- चूंकि पारसडोह जलाशय के डूब क्षेत्र एवं पुनर्विस्थापन हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है । 2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
क्र.-49-अ-82-2019-20-1922.-
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1) से (4 ) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
जिला तहसील
रकबा धारा 12 के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन नगर/ग्राम
का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित
लगभग
क्षेत्रफल (है०में)
3
1
2
4
5
6 मल्हारा
2.986
मुलताई
बैतूल (म०प्र०)
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई
मल्हारा परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु 825 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
भाग 1 ]
Iri
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
खसरा नं.
क्र.
कुल रकबा
भूमिस्वामी का नाम
कुल अर्जित रकबा हे.
3
4
5 1
2
2.622
235/2
0.100 1 बुधिया. पति हिरालाल सा. देह
0.083
239/1
0.183
4.668
0.430
214/1
2 हिरालाल पिता काशीराम गुंजन ज्योती डाली पिता नत्थू सा. देह
0.245
0.150
214/2
3 मधुबाला पिता गोकुलप्रसाद जाति कलार सा. देह
235/3
0.100
1.198
0.133
0.783
240/4
0.050
0.850
240/3
4 रामदिन पिता रामाधार हिरालाल पिता काशीराम रेखा बेवा नत्थू रामदयाल शंकर शिवकुमार पिता नत्थू बेबी पिता नत्थूसा. देह
0.876
0.276
241/1
5 शान्ताबाइ पति फुस्या सा. देह
60 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
826
खसरा नं.
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
3
2
1
237/3
6 फुस्या पिता सुरत सा. देह
241/2
242/2
7 ओझा पिता सुग्गन रासु पिता सुग्गन सा. देह
237/2
धनजी पिता शंकर सा. देह 8
215/2
9 कला पिता श्यामू भागा पिता श्यामू गया पिता रामजी विजय सुरेन्द्र पिता रामजी संगीता प्रमिला पिता रामजी सा. देह
239/2
10 हिरालाल पिता काशीराम सा. देह
246/3
योग
[ भाग 1 कुल रकबा कुल अर्जित रकब । हे.
5
4
0.550 0.640
0.327 0.877
0.046 0.093
0.200 2.629
0.077 1.077
0.064 0.364
0.400 1.820
2.986 18.925
1- चूंकि मल्हारा लघु जलाशय के डूब क्षेत्र एवं पुनर्विस्थापन हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
827
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2020
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2018
क्र. 386- स्था. सैट-2018 .- श्री प्रशांत बागजिलेवाले, निजी सहायक, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) मुख्यपीठ जबलपुर को मुख्यपीठ जबलपुर में रिक्त निजी सचिव के पद के वेतन बैंड- 9300-34800+ ग्रेड पे रु. 4800 ( 7वें वेतनमान में लेवल 11 पे मेट्रीक्स 49100-155800 ) में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत कर पदस्थ किया जाता है .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अरविन्द कुमार शुक्ला, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 31 जनवरी 2020
क्र. D-834-दो- 2-37-2019.- श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 6 से 10 जनवरी 2020 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत पी. गाड़े , डिप्टी रजिस्ट्रार (एम. ) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत पी. गाड़े उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D-836- दो-2-28-2017.- श्री चन्द्रशेखर गुप्ता , उप नियंत्रक (लेखा) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 16 से 19 दिसम्बर 2019 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 दिसम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 से 22 दिसम्बर 2019 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रशेखर गुप्ता , उप नियंत्रक ( लेखा ) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो उप नियंत्रक ( लेखा ) के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 6 फरवरी 2020
क्र. B-863-दो- 2-35-2019.- श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव , डिप्टी रजिस्ट्रार ( M) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 17 फरवरी से 31 मार्च 2020 तक चवालीस दिन का संतान पालन अवकाश ( Child Care Leave ) स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
संतान पालन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M) के पद पर कार्यरत रहतीं .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 27 जनवरी 2020
क्र. D-639-दो- 2-3-2018 .- श्री राजवर्धन गुप्ता , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 13 से 16 जनवरी 2020 तक चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2020
क्र. D-718-दो- 2-69-2017.- श्री राजीव कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , दमोह को दिनांक 27 जनवरी से 828
1 फरवरी 2020 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में 2 फरवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 720-दो- 2-50-2017.-श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिंगरौली को दिनांक 13 से 17 जनवरी 2020 तक पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 722- दो- 2-18-2016.- श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 23 नवम्बर 2019 का, दिनांक 4 दिसम्बर 2019 का, दिनांक 7 दिसम्बर 2019 का, दिनांक 11 दिसम्बर 2019 का, दिनांक 14 दिसम्बर 2019 का तथा दिनांक 18 दिसम्बर 2019 का कुल छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 3 फरवरी 2020
क्र. D- 1152-दो- 2-50-2017.- श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिंगरौली को दिनांक 10 से 12 फरवरी
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
2020 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 फरवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 1154-दो- 2-24-2014 .- श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-
1. दिनांक 20 जनवरी 2020 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है .
2. दिनांक 20 से 21 जनवरी 2020 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D - 1156-दो-2-63-2017 .- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 17 से 20 फरवरी 2020 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 फरवरी 2020 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 फरवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 1158-दो-2-32-2014.- श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 27 से 29 जनवरी 2020 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
भाग 1 ]
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 1161-दो- 2-34-2018 .- सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सीहोर को दिनांक 23 से 24 जनवरी 2020 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D - 1163- दो-2-49-2013 .- श्री के. के. शर्मा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , दतिया को दिनांक 9 से 10 जनवरी 2020 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री के. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 6 फरवरी 2020
क्र. B - 873- दो - 2-23-2018 .- श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , नरसिंहपुर को दिनांक 6 से 11 जनवरी 2020 तक छः दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 9 से 11 जनवरी 2020 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .
क्र. D - 1253- दो-2-7-2019.- श्री आर. पी. सोनी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , कटनी को दिनांक 24 से 29 फरवरी 2020 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 मार्च 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. सोनी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
829
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2020
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी . सोनी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 1255-दो-2-42-2014 .- श्री आर. के. सोनी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 16 से 22 जनवरी 2020 तक, सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सोनी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सोनी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 1257- दो- 2-21-2018.-श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बुरहानपुर को दिनांक 10 से 14 फरवरी 2020 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 1259- दो - 2-11-18.- श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए ) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D- 1261-दो- 2-46-2017. श्री वीरेन्द्र एस . पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 3 से 5 फरवरी 2020 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 फरवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.