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ध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी 2020- फाल्गुन 6, शक 1941
क्रमांक 78]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश मोतीमहल , ग्वालियर
निविदा सूचना
ग्वालियर, दिनांक 25-02.2020
मध्यप्रदेश के 51 जिलों (आपूर्ति क्षेत्रों) में सीलबन्द बोतलों में देशी मदिरा ( स्पिरिट) की आपूर्ति के लिए निविदा सूचना
कमांक / 5 (1 )2019-20/1348 ,दिनांक 25-2: 2020- दिनांक 01 अप्रैल 2020 से दिनांक 31 मार्च 2021 की अवधि हेतु मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम 1995 के प्रावधानों के अन्तर्गत भंडारण भाण्डागारों से देशी मदिरा के फुटकर ठेकेदारों को देशी मदिरा की सीलबंद बोतलों में आपूर्ति के लिये अनुज्ञप्ति /अनुज्ञप्तियों हेतु मध्यप्रदेश के आसवकों से निविदा सूचना में उल्लेखित प्रत्येक जिले/ आपूर्ति क्षेत्र के लिये पृथक- पृथक सीलबंद निविदायें आमंत्रित हैं ।
2 (1) निविदादाता को मध्यप्रदेश का आसवक (डिस्टलर) होना चाहिए, जिसके पास अनिवार्यतः आसवनी (डिस्टलरी) लायसेंस (डी-1 ) हो ।
(ii) प्रत्येक इच्छुक आसवक एक या एक से अधिक जिलों/ (आपूर्ति क्षेत्रों) हेतु निविदा प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है । प्रत्येक जिला एक आपूर्ति क्षेत्र होगा ।
आपूर्ति जिला / जिलों (आपूर्ति क्षेत्र / क्षेत्रों) के लिए निविदा /निविदाओं पर निम्नांकित कण्डिकाओं के आधार पर विचार किया जावेगा:- 3
(1) आपूर्ति हेतु निविदा में उल्लेखित दर
(अ) निविदादाता द्वारा उल्लेखित (Quoted ) दर की अन्य निविदादाताओं द्वारा उल्लेखित (Quoted ) दरों से तुलना की जाएगी । एक से अधिक निविदादाताओं द्वारा उल्लेखित (Quoted ) की गयी न्यूनतम दरों में समानता पाये जाने पर इनमें किसी एक निविदा पर विचार करने का निर्णय लॉटरी (Draw of lots ) द्वारा किया जाएगा । इस संबंध में कोई वार्ता (Negotiation ) नहीं की जाएगी ।
155 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2020
156
(ब) वर्ष 2019-20 के लिये कांच एवं पैट बोतलों में देशी मदिरा की किस्म मसाला एवं प्लेन मदिरा के लिये प्रति पेटी प्रदाय दर निर्धारित है :-
किस्म मदिरा
प्रति पेटी प्रदाय दर ( रूपये में) क.
पैट-
कांच
489
523
मसाला
1
415
449
प्लेन
2
(स)
वर्ष 2020-21 के लिये वर्ष 2019-20 में प्रचलित / निर्धारित प्रदाय 'दर को यथावत् आधार मूल्य रखते हुये प्रदेश के आसवकों / देशी मदिरा प्रदाय संविदाकारों से प्रदाय क्षेत्रवार देशी मदिरा मसाला एवं प्लेन की औसत प्रति प्रदाय दर के टेण्डर आमंत्रित किये जाते है ।
(द) यदि निविदादाता द्वारा उल्लेखित दरें, उपर्युक्त निर्धारित दरों से कम हैं तो अनुमोदित उल्लेखित दरों एवं उपर्युक्त वर्णित आधार दरों (बेस रेट्स) के मध्य के अंतर की राशि सफल निविदादाता द्वारा आबकारी राजस्व मुख्य शीर्ष 0039 में जमा करायी जायेगी ।
(ii)
निविदादाता के पास अतीत में भी समान लायसेंस रहने की स्थिति में उसके कार्य सम्पादन अथवा आचरण पर विचार निविदा के माध्यम से निष्पादन प्रक्रिया के समय आसवक को पूर्व में आवंटित क्षेत्र / क्षेत्रों में उसके द्वारा की गई देशी मदिरा की आपूर्ति की नियमितता एवं कार्य सम्पादन / आचरण को ध्यान में रखा जायेगा । उत्पादन क्षमता
(iii)
आसवनी की उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए निविदादाता को जिले /जिलों में (जिसके लिए निविदा/ निविदायें प्रस्तुत की गयी है) आवश्यक मात्रा में देशी मदिरा की आपूर्ति करने में सक्षम होना चाहिए ।
निविदादाता राज्य के आपूर्ति क्षेत्र जिला/ जिलों में ( जिनके लिए वह निविदा प्रस्तुत कर रहा है) वॉछित मात्रा में बोतलबंद देशी मदिरा के प्रदाय हेतु आसवनी की उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुये निविदा (Tender) प्रस्तुत कर सकेगा ।
इच्छुक निविदादाताओं द्वारा बोतलबंद देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु प्रस्तुत की गई निविदा/ निविदाओं में उसके द्वारा अंकित बोतलबंद देशी मदिरा की मात्रा तीन करोड़ प्रूफ लीटर या आसवनी की वार्षिक उत्पादन क्षमता का 80 प्रतिशत जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी ।
यहां यह अधिसूचित किया जाता है कि देशी मदिरा की मांग 3 (तीन ) करोड़ प्रूफ लीटर अथवा आसवनी की उत्पादन क्षमता का 80 प्रतिशत में से जो भी कम हो, का अर्थ सफल निविदादाता द्वारा वर्ष 2019-20 में किये गये देशी मदिरा के प्रदाय से न होकर यह सिर्फ निविदा हेतु पात्रता की शर्त है ।
आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही सफल निविदादाता . /निविदादाताओं को परिशोधित स्पिरिट या देशी मदिरा का राज्य के बाहर निर्यात करने की अनुमति होगी । सफल निविदादाता को यह अनुमति तभी दी जाएगी जब इस निर्यात से राज्य में देशी मदिरा की आपूर्ति की निरन्तरता बाधित न हो एवं मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम, 1995 में वर्णित अनुसार परिशोधित स्पिरिट और बोतलबंद देशी मदिरा का न्यूनतम स्कंध उनके द्वारा यथावत बनाये रखा जाए ।
किसी निविदा को स्वीकार या रद्द करने का निर्णय उपर्युक्त वर्णित शर्तों एवं अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा ।
4. निविदा हेतु निबंधन एवं शर्तें-
प्रत्येक निविदादाता को उर्पयुक्त शर्तों के साथ निम्नलिखित शर्तों का भी पालन करना होगा- (i)
समस्त निविदादाताओं को निविदा दस्तावेज़ इस कार्यालय से क्रय करने होंगे एवं संलग्न प्रपत्र में अपनी दरें प्रस्तुत करनी होंगी । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2020
156(1) (ii) निविदादाता को निविदा दस्तावेज़ के साथ प्रत्येक आपूर्ति जिलें के लिए रूपये तीन लाख प्रति निविदा अर्नेस्टमनी की राशि अथवा सुरक्षा राशि मध्यप्रदेश राज्य कोषागार के मुख्य मद " 8443 नागरिक जमा' लघु मद " राजस्व जमा, सुरक्षा जमा' में जमा करानी होगी तथा निविदा के साथ साईबर कोषालय चालान संलग्न करना होगा । किसी भी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक (केनरा बैंक को छोडकर) की किसी भी शाखा से आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के पक्ष में ग्वालियर में . देय बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार्य होगा । जिस निविदा दस्तावेज़ के साथ रूपये तीन लाख का साईबर कोषालय चालान अथवा बैंक ड्राफ्ट संलग्न नहीं होगा, उसे तत्काल रद्द कर दिया जाएगा । यदि निविदादाता निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सुरक्षा राशि जमा करने में अथवा उसके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को मानने में असमर्थता सूचित करता है अथवा ठेके की अन्य शर्तों/ निबन्धनों अथवा निविदा की शर्त क्रमांक 10 का पालन करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्टमनी राशि राजसात कर ली जाएगी। निविदा स्वीकृत न होने की स्थिति में, अर्नेस्टमनी की राशि, यदि उसे राजसात करना आवश्यक नहीं है, वापस कर दी जाएगी ।
(iii) निविदादाता भागीदार फर्म होने की दशा में फर्म के पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ- साथ पार्टनरशिप - डीड एवं रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल (एब्स्ट्रैक्ट) अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा । यदि निविदादाता कंपनी की ओर से निविदा देना चाहता है, तो निविदा देने के पूर्व उसे संबंधित कंपनी का निगमन प्रमाण पत्र अथवा उसकी विधिवत अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी के संचालक मण्डल की सूची तथा संचालक मण्डल की ओर से निविदादाता के पक्ष में निष्पादित/ जारी अधिकार पत्र भी उक्त आशय के Resolution के साथ स्वप्रमाणित ( Self Attested ) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । (iv) अनुज्ञप्तिधारक सी.एस.1 एवं/ अथवा सी.एस.1 - बी में अपनी अनुज्ञप्ति का विक्रय, बंधक, स्थानांतरण या उप - लीज वितरण , आबकारी आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना नहीं करेगा । यदि इस आशय की अनुमति प्राप्त की गई है तो उसे अनुज्ञप्ति पर दर्ज किया जाएगा ।
5. (1) 31 दिसंबर 2019 की स्थिति में निविदादाता के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य में देशी मदिरा के उत्पादन और आपूर्ति से संबंधित कोई वसूली योग्य बकाया राशि नहीं होना चाहिए ।
(2) निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए:-
(1) वर्ष 2019-20 हेतु आसवनी लाइसेंस की प्रमाणित प्रति ।
(ii) पूर्ववर्ती वर्षों (2014-15 से 2018-19 तक) एवं चालू वर्ष के मदिरा के अद्यतन वास्तविक उत्पादन के संबंध में आसवनी के प्रभारी अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र । (iii) निविदाकर्ता द्वारा इस आशय का शपथ- पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि, उनकी कंपनी के विरूद्ध राज्य में देशी मदिरा के उत्पादन एवं आपूर्ति से संबंधित कोई वसूली योग्य बकाया राशि लंबित नहीं है तथा आसवक ने आसवनी में अपशिष्ट उपचार संयंत्र (Effluent treatment Plant) स्थापित कर लिया है/ के बारे में समुचित उपाय कर लिए हैं एवं अनुबंध अवधि के दौरान अपशिष्ट उपचार (Effluent treatment ) उपायों की अनुपस्थिति अथवा अपर्याप्तता के आधार पर आसवनी के बंद होने की संभावना नहीं है ।
निविदादाता द्वारा शपथ पत्र में अपना सही मोबाइल नम्बर एवं ई - मेल एड्रेस भी अनिवार्यतः उल्लेखित करना होगा । जिससे आवश्यकता की स्थिति में संबंधित से सम्पर्क किया जा सके अथवा किसी भी सूचना/ कारण बताओ सूचना पत्र आदि का निर्वहन ई - मेल के माध्यम से किया जा सके । ई- मेल से दी गई सूचना पर्याप्त मानी जायेगी ।
टीप:- निविदा दस्तावेज के साथ शपथ पत्र का निर्धारित प्रारूप संलग्न है । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2020
156(2)
6. (i ) सफल निविदादाता परिशोधित स्पिरिट का परिवहन अपनी आसवनी से बॉटलिंग संयंत्र में करेगा एवं संलग्नक । में सूचीबद्ध भण्डारण भाण्डागारों से देशी मदिरा की आपूर्ति उसे आवंटित जिले / जिलों में करेगा । सफल निविदादाता को नवीन देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई (सी.एस.1 - बी) स्वीकृत किया जा सकेगा । देशी मदिरा का निर्माण एवं उसकी बॉटलिंग निविदादाता की बॉटलिंग इकाई / इकाईयों में की जाएगी, जो कि प्राथमिकता के साथ (Preferably) आसवनी परिसर में एवं / अथवा मध्यप्रदेश में कहीं भी अवस्थित होगी ।
(ii) सफल निविदादाता देशी मदिरा के निर्माण और उसकी बॉटलिंग के लिए समस्त आवश्यक प्रबंध करेगा क्योंकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वह फुटकर अनुज्ञप्तिधारी की पूर्ण मांग के अनुसार जिले / जिलों में देशी मदिरा की आपूर्ति करने में सक्षम है ।
(iii)
सफल निविदादाता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अनुबंध अवधि हेतु उसे आवंटित आपूर्ति जिले / जिलों के भाण्डागारों से जिले / जिलों के फुटकर लाइसेंसियों को मानक अनुसार परिशोधित स्प्रिट के उपयोग से निर्मित देशी मदिरा की आपूर्ति का प्रबंध करें ।
(iv) देशी मदिरा , बोतलें, लेबिल एवं बोतल के ढक्कन ऐसी अच्छी गुणवत्ता, मानक स्वरूप एवं विशिष्टताऐं (Specifications) वाले होने चाहिए , जैसा कि समय- समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया गया हो ।
देशी मदिरा का निर्माण, परिशोधित स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए उसे न्यूनीकृत (Reducing ) , सम्मिश्रित (Blending ), सुगंधीकृत (Essencing), रंगीकृत (Colouring ) , स्वाद ( Flavouring ) , परिपक्व (Maturing ) , बोतलबंद (Bottling) लेबल लगाकर (Labeling) , सीलिंग (Sealing ) इत्यादि कार्यों के साथ किया जाएगा । सफल निविदादाता परिशोधित स्पिरिट का परेषण अपनी आसवनी से अपने बॉटलिंग संयंत्र तक करेगा । उपर्युक्त प्रक्रिया को अपनाते हुए परिशोधित स्पिरिट को देशी मदिरा में परिवर्तित किया जाएगा । वह केवल स्वच्छ व पीने योग्य (Hygienic and Potable ) बोतलबंद देशी मदिरा को फुटकर अनुज्ञप्तिधरियों को बेचेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि वह मानव उपभोग हेतु उपयुक्त हो । (V)
देशी मदिरा को 750 मिलीलीटर, 375 मिलीलीटर एवं 200 मिलीलीटर क्षमता की ग्लास तथा पैट बोतलों में भरा जाएगा । सफल निविदादाता को देशी मदिरा आपूर्ति फुटकर लायसेंसी की मांग के अनुसार ग्लास या पैट बोतलों में करनी होगी, जिसका निर्धारण जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा ।
750 मिलीलीटर , 375 मिलीलीटर की काँच की बोतलें आकार में गोल होंगी , जैसा कि पूर्व में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया गया है । वर्ष 2020-21 में कॉच / पैट में 200 मिलीलीटर की बोतल देशी मदिरा की भराई हेतु इस्तेमाल की जायेगी । जिसकी विशिष्टताऐं (Specifications) आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाएगी ।
सफल निविदादाता 750 मिलीलीटर एवं 375 मिलीलीटर क्षमता वाली गोल / सपाट आकार की पैट (PET) बोतलों का उपयोग कर सकते हैं । 200 मिलीलीटर क्षमता वाली बोतलों हेतु विशिष्टताऐं (Specifications ) आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित की जाएगी । पैट बोतल गंधहीन (Odorless ) , स्वच्छ (Clean ) एवं रंगहीन (Colourless ) होनी चाहिये । यह शत प्रतिशत फूडग्रेड गुणवत्ता वाली होनी चाहिए ताकि मदिरा की गुणवत्ता में पतन (Deterioration) न हो । बोतल चमक (Flash ) , बुलबुलों (Bubbles ) व खरोंचों (Scratches ) से मुक्त पारदर्शी (Transparent) होनी चाहिए । 750 मिलीलीटर, 375 मिलीलीटर एवं 200 मिलीलीटर की पैट बोतलों पर इसकी क्षमता को दर्शाया हुआ होना चाहिए । बोतल अच्छी गुणवत्ता की एवं स्वचालित तकनीक से निर्मित मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2020
156(3) (Automatically Manufactured) होनी चाहिए । पुरानी एवं उपयोग की गई पैट (PET) बोतलों का बॉटलिंग में इस्तेमाल नहीं किया जायेगा । बोतल का विशिष्टताऐं (Specifications )आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाएगी ।
देशी मदिरा को केवल तीन तह की मजबूत लहरदार पेटियों ( 3 Ply.strong Corrugated Boxes) में प्रदाय करना होगा । एक लहरदार पेटी ( One Corrugated Box ) में 750 मिलीलीटर की 12 बोतलें, 375 मिलीलीटर की 24 बोतलें एवं 200 मिलीलीटर की 45 बोतलें पैक की जाएगी ।
(vi ) 750 मिलीलीटर, 375 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर की बोतलों में देशी मदिरा की आपूर्ति फुटकर ठेकेदारों की मांग के अनुसार की जाएगी ।
(vii) आसवक को देशी मदिरा के प्रदाय हेतु 200 मिलीलीटर की बोतल में मदिरा की बॉटलिंग की व्यवस्था बनाने हेतु अधिकतम तीन माह अर्थात 30 जून 2020 तक का समय दिया जायेगा। इस अवधि तक आसवक पूर्व की भांति 180 मिलीलीटर की बोतलों में देशी मदिरा का प्रदाय कर सकेगा ।
(viii) निविदादाता को ग्लास और पैट बोतलों की एक पेटी मसाला 25 यू.पी. ( Under Proof ) और एक पेटी प्लेन 50 यू.पी. (Under Proof) के लिए पृथक- पृथक कोटेशन देना होगा । उसे 750 मिलीलीटर, 375 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर की बोतलों वाली पेटी हेतु एक दर उल्लेखित करनी होगी। निविदा का मूल्याकंन निविदादाता द्वारा प्रस्तुत की गई ग्लास और पैट बोतल की प्रति पेटी मसाला और प्लेन मदिरा की औसत उल्लेखित दर के आधार पर किया जाएगा ।
(Ix) आबकारी विभाग द्वारा संचालित दुकानों पर विक्रय होने वाली देशी मदिरा की आपूर्ति भी सफल निविदादाता को उपर्युक्त शर्तों एवं निबंधनों पर ही करनी होगी । (x) आसवक को प्रत्येक प्रकार एवं आकार के लेबल्स पर आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार घोषित न्यूनतम एवं अधिकतम विक्रय मूल्य मुद्रित करने होंगे । (xi) सफल निविदादाता को प्रत्येक आकार की देशी मदिरा की बोतलों पर अपने व्यय पर आबकारी आयुक्त के दिशा निर्देशानुसार सुरक्षा होलोग्राम चस्पा करना होगा । इस हेतु उसे किसी तरह का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा ।
(xii) वर्ष के दौरान देशी मदिरा की बोतलों के ट्रेस एवं ट्रेक के लिये बारकोड़ / अन्य व्यवस्था यदि शासन द्वारा प्रभावशील की जाती है तो वह सफल निविदादाता/ आसवक को मान्य होगी, तथा इसके लिये उसे किसी तरह का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा ।
सफल निविदादाता को प्रत्येक बॉटलिंग संयंत्र और भाण्ड़गार में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध करने होंगे । उसे बॉटलिंग संयंत्र और भाण्डागार में सफाई और (xiii ) स्वच्छता की देखभाल के समुचित प्रबंध करने होंगे ।
(xiv) देशी मदिरा को भरने में उपयोग में लाई जा रही कॉच की बोतलों को भरने के पूर्व अनिवार्यतः दो बार धोया जाना चाहिये और किसी भी स्थिति में गंदी बोतल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिये ।
(xv) सफल निविदादाता फुटकर ठेकेदारों से पुरानी कॉच की बोतलें खरीदने के लिये बाध्य नहीं होगा ।
(xvi) सफल निविदादाता द्वारा बॉटलिंग संयंत्र और भाण्डागार में कार्य हेतु कामगारों की नियुक्ति पुलिस सत्यापन के बाद ही की जानी चाहिए एवं अपराधिक पृष्ठभूमि का कोई भी व्यक्ति कार्य पर नियुक्त नही किया जाएगा ।
(xvii) बॉटलिंग संयंत्र और भाण्डागार में काम करने वाले कामगारों को यूनीफार्म प्रदान की जानी चाहिये ताकि उनकी पहचान स्पष्ट हो सके ।
(xviii) सफल निविदादातां द्वारा बॉटलिंग संयंत्र और भाण्डागार में काम करने वाले कामगारों को परिचय पत्र भी जारी करने चाहिए । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2020
156(4)
(xix) प्रत्येक सफल निविदादाता को एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधक की नियुक्ति करनी होगी जो आसवक के साथ- साथ स्वयं भी देशी मदिरा की गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी होगा ।
(xx) देशी मदिरा के निर्माण के लिए उपयोग किये जाने वाले पानी की जॉच माह में एक बार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.) से करानी होगी एवं उसी साफ पानी से मदिरा का निर्माण होना चाहिए जिसका भली भांति परीक्षण किया गया हो तथा मानव सेवन के लिए उपयुक्त हो । इसके अलावा पानी को मृदुकृत (Softening ) करने के उपरांत ही उसे इस्तेमाल करना चाहिए ।
(xxi) आसवक द्वारा उपयोग में लाये जा रहे रंग (Colour ) एवं सुगंधकारक पदार्थ (Essence) की गुणवत्ता खाद्य श्रेणी ( Food grade quality ) की होनी चाहिये । सफल निविदादाता को इनके प्रत्येक लॉट (Lot) को बॉटलिंग संयत्र में लाते समय इन सामग्रियों के निर्माताओं द्वारा जारी किया गया उत्पादकता प्रमाणपत्र (Production certificate) प्रस्तुत करना होगा ।
(xxii) प्रत्येक न्यूनीकरण (Reduction ) से संबधित तीन सेम्पल एकत्रित करके एक माह के लिए संरक्षित किया जाएगा ताकि देशी मदिरा की गुणवत्ता के बारे में किसी भी शिकायत की जॉच के मामले में इनका परीक्षण किया जा सके ।
(xxiii ) प्रत्येक बॉटलिंग लाईन को बॉटलिंग करने के पूर्व और बॉटलिंग करने के पश्चात नियमित रुप से व आवश्यक रूप से साफ (Wash ) किया जाना चाहिये ।
(xxiv) प्रत्येक आकार की मसाला और प्लेन मदिरा के लेबल मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम 1995 के नियम 3-च के तहत अनिवार्यतः पंजीकृत होने चाहिए ।
(xxv) बोतलों पर लेबल इस तरह चिपकाये जाने चाहिए ताकि बोतलों की उठाई --धराई के दौरान उन पर चस्पा लेबल निकल न जायें ।
(xxvi ) देशी मदिरा के निर्माण के समय खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा भारतीय भानक ब्यूरो के सुसंगत मापदंडों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाना चाहिए ।
(xxvii ) देशी मदिरा के बॉटलिंग संयंत्र और भाण्डागारों में निर्धारित मानकों के अनुसार समुचित प्रकाश व्यवस्था होना चाहिए ।
(xxviii ) देशी मदिरा की उठाई- धराई करने वाले कामगारों को काम के दौरान हमेशा अपने हाथों में अच्छी गुणवत्ता के दस्ताने पहनने चाहिये ताकि मदिरा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।
(xxix) देशी मदिरा और परिशोधित स्प्रिट की माप के लिए , एक फ्लोमीटर, जिसकी न्यूनतम माप 01 लीटर से अधिक न हो, इसे निर्माण बॉटलिंग संयत्र के प्रत्येक वैट (VAT) में स्थापित किया जाना चाहिये ।
(XXX) निर्माण बॉटलिंग संयत्र में मदिरा और पानी के स्थानांतरण के लिए उपर्युक्त जी.आई. पाईप लाइन का इस्तेमाल होना चाहिए । मदिरा के स्थानांतरण के लिए रबर के पाइप के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है । मदिरा का मैन्युली (Manually) स्थानांतरण नहीं किया जाएगा ।
(xxxi ) देशी मदिरा के उत्पादन हेतु प्रयोग की जाने वाली परिशोधित स्प्रिट की शक्ति/ सांद्रता 66 डिग्री Over proof से कम नहीं होना चाहिये ।
(xxxii ) सफल निविदादाता मसाला एवं प्लेन देशी मदिरा की आपूर्ति सीलबंद बोतलों में विभिन्न जायकों यथा नीबू, संतरा , सौंफ आदि में भी कर सकता है ।
(xxxiii ) सफल निविदादाता प्रत्येक प्रकार की देशी मदिरा की बोतल के लेबल / पेटी पर संबधित आपूर्ति जिले (आपूर्ति क्षेत्र) का नाम छपवाएंगा ।
(xxxiv ) सफल निविदादाता को मसाला और प्लेन मदिरा के ग्लास/ पैट बोतल वाली प्रत्येक पेटी का कुल वजन घोषित करना होगा एवं यह अनिवार्य रुप से पेटी के गत्ते पर मुद्रित / चस्पा (Print/ Affix ) करना होगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2020
156(5) (xxxv) सफल निविदादाता को प्रत्येक बॉटलिंग संयंत्र, भाण्डागारों पर स्वयं के खर्चे पर प्रतिष्ठित कंपनी की एक इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन लगवानी / स्थापित करनी होगी जो कि नाप- तौल विभाग द्वारा अनुमोदित हो । इसकी क्षमता एक बार में दस ( 10 ) पेटी वजन करने योग्य होनी चाहिए ।
(xxxvi ) देशी मदिरा के भाण्डागारों पर वीसेट या अन्य वैकल्पिक माध्यमों से नेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराया जाना मदिरा प्रदाय संविदाकार का अनिवार्य दायित्व होगा ।
7. देशी मदिरा प्रदाय की वास्तविक मात्रा वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित आपूर्ति मात्रा से अधिक हो सकती है, निविदादाता के लिए यह बाध्यकारी है कि वह भाण्डागारों से प्लेन और मसाला देशी मदिरा की आवश्यकतानुसार पूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करें एवं तदनुसार निर्माण बॉटलिंग इकाई / इकाइयों की स्थापना करें । सफल निविदादाता देशी मदिरा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार नए बॉटलिंग संयत्र की स्थापना के लिए बाध्य होगा ।
01 अप्रैल 2019 से 31 दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान प्रत्येक जिले के भाण्डागारों से वास्तविक रुप से प्रदाय की गई मदिरा का विवरण निम्न तालिका अनुसार है:-
क्रमांक जिला (आपूर्ति क्षेत्र) का नाम 01 अप्रैल 2019 से 31 दिसम्बर 2019 के दौरान प्रदाय की गई देशी मदिरा की वास्तविक मात्रा (लाख प्रूफ लीटर में)
खरगोन
20.34
1
बड़वानी
7.36
2
उज्जैन
46.17
3
रतलाम
19.26
4
आगर
5.94
5
रीवा
19.46
6
उमरिया
3.39
7
सतना
20.25
8
सीधी
7.85
9
छतरपुर
17.22
10
अनुपपूर
1.95
11
टीकमगढ़
12.78
12
निवाडी
3.99
13
सिंगरोली
8.10
14
पन्ना
7.27
15
ग्वालियर
35.09
16
भिण्ड
16.94
17
17.70
मुरैना
18
5.50
श्योपुर
19
दतिया
8.29
20
शाजापुर
11.83
21
जबलपुर
54.19
22
दमोह
24.35
23
विदिशा
19.85
24 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2020
156(6)
रायसेन
25
देवास
26
सागर
27
होशंगाबाद
28
नरसिंहपुर
29
छिंदवाड़ा
30
सिवनी
31
इन्दौर
32
धार
33
डिण्डौरी
34
झाबुआ
35
अलीराजपुर
36
मण्डला
37
बालाघाट
38
खण्डवा
39
बैतूल
40
कटनी
41
भोपाल
42
सीहोर
43
शहडोल
44
राजगढ
45
शिवपुरी
46
गुना
47
अशोकनगर
48
बुरहानपुर
49
मंदसौर
50
नीमच
51
हरदा
52
कुल योग 18.83 19.60 39.43 18.28 16.00 21.73 12.28 71.50 18.99 0.85 3.75 1.78 4.31
22.87 15.06 10.78 25.55 39.90 18.81 3.90 15.13 17.43 5.64 6.46 6.78 19.16 11.68 6.44 868.01
नोट - भाण्डागारों की सूची संलग्नक में दी गई है ।
8
(1) सफल निविदादाता को अनुबंध अवधि के दौरान चुंगी (Levy ), कच्ची सामग्री (Raw material ) की कीमत, निर्यात, आयात शुल्क या किसी अन्य प्रकार के कराधान (Any other Taxation ) में परिवर्तन के फलस्वरुप दरों में संशोधन हेतु मांग करने का कोई अधिकार नहीं होगा । (ii ) यदि देशी मदिरा के बहुतायत आपूर्ति क्षेत्रों के सफल निविदादाता वर्ष 2020-21 की समान मदिरा प्रदाय दरों एवं शर्तों पर वर्ष 2021-22 पर प्रदाय के लिये सहमत हों तो वर्ष 2020-21 की निविदा को आगामी वर्ष अर्थात वर्ष 2021-22 के लिये बढ़ाया जा सकेगा। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2020
156(7) (iii ) आपूर्ति लायसेंस की शर्ते एवं इन आपूर्तियों पर लागू नियम समय - समय पर राज्य सरकार के विवेकाधीन संशोधित किये जा सकते हैं ।
9 . सफल निविदादाता को विभागीय / शासकीय भाण्डागार का किराया लोक निर्माण विभाग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी दरों पर भुगतान करना होगा। किसी तरह की चूक होने पर किराये की वसूली लायसेंसी से की जाएगी । यदि शासकीय भवन उपलब्ध नहीं है तो सफल निविदादाता को भाण्डागार भवन हेतु स्वयं व्यवस्था करनी होगी ।
10. आबकारी आयुक्त द्वारा निर्देशित किये जाने पर, सफल निविदादाता को निवृत्तमान लायसेंसी (Outgoing licensee ) से लागू दरों पर शेष देशी मदिरा को कय करना होगा ।
11. (i) सफल निविदादाता को प्रत्येक क्षेत्र (जिला) के लिये संलग्नक ।। में दर्शायी गई दरों के अनुसार सुरक्षा राशि जमा करनी होगी । यह राशि आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश के पक्ष में ग्वालियर में देय एवं दिनांक 30.06.2021 तक वैध (valid) किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक ( केनरा बैंक को छोडकर) के बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक / बैंक नगदी आदेश/ बैंक गारंटी/ सावधि बैंक जमा या साईबर ट्रेजरी के माध्यम से जमा करायी जा सकती है ।
(ii) सफल निविदादाता को आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पक्ष में संलग्नक ।। में दर्शायी गयी राशि के अनुरूप अतिरिक्त सुरक्षा राशि के रूप में राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक (कैंनरा बैंक को छोडकर) के 09 पोस्टडेटेड चैक जमा कराने होंगे । पोस्टेडेटेड चैक पर मई 2020 से जनवरी 2021 तक प्रत्यके माह की पहली तिथि अंकित होनी चाहिये ।
(iii ) ये सुरक्षा राशियां मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन निर्मित नियमों में वर्णित प्रावधानों के पूरा होने के एवज में रखी जाएगी ।
12. सफल निविदादाता को देशी मदिरा की आपूर्ति में देरी या असफलता की स्थिति में राज्य सरकार एवं फुटकर ठेकेदारों को हुई वित्तीय हानि के हर्जाने एवं मुआवजे के भुगतान हेतु एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा । ऐसे मामलों में, देशी मदिरा की आपूर्ति स्वयं के जोखिम एवं लागत पर वैकल्पिक स्त्रोत से सुनिश्चित करनी होगी । यदि किसी विशेष पखवाड़े में देशी मदिरा की आपूर्ति अपर्याप्त होने के कारण चालान लंबित होते हैं तो सफल निविदादाता को त्रुटिकर्ता (Defaulter) माना जाएगा । एक से अधिक बार लगातार त्रुटिकर्ता (Defaulter) होने पर इसे आपूर्ति की सतत् असफलता माना जाएगा। आपूर्ति की ऐसी लगातार असफलता या अन्य आकस्मिकता होने की स्थिति में सफल निविदादाता के आपूर्ति क्षेत्र को निकटवर्ती ऐसे देशी मदिरा आपूर्तिकर्ता (सी.एस. 1 लायसेंस धारक) के साथ संलग्न किया अथवा आवंटित्त किया जा सकता है, जिसकी दरें न्यूनतम हैं एवं निविदा की शर्त कमांक-3 के अनुसार . जिनकी क्षमता समाप्त नहीं हुई है । किसी असाधारण स्थिति एवं समय विशेष पर यदि आबकारी आयुक्त को यह लगता है, कि कच्ची सामग्री, कोयला आदि की कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी होने के कारण देशी मदिरा आपूर्ति की वर्तमान दरें अव्यवहारिक हो गई हैं एवं वर्तमान दर पर देशी मदिरा आपूर्ति करना, सफल निविदादाता के लिए संभव नहीं . है तो उस क्षेत्र के लिए त्रुटिकर्ता (Defaulter) आपूर्तिकर्ता के जोखिम और लागत पर नवीन निविदाएं आमंत्रित की जा सकती हैं । मूल्य में आए अंतर का वहन त्रुटिकर्ता (Defaulter) सफल निविदादाता को करना होगा । उक्त घाटा, मुआवजा एवं अंतर की वसूली इस निविदा शर्त 4 (ii ) में वर्णित अर्नेस्टमनी राशि एवं शर्त कमांक 11 में वर्णित सुरक्षा जमा में से की जाएगी । शेष रहने की स्थिति में बकाया राशि निविदादाता से भू- राजस्व की भांति वसूली योग्य होगी । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2020
156(8)
13. निविदा दो सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत की जानी चाहिए । पहला सीलबंद लिफाफा, जिसे भाग - एक कहा गया है, में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दस्तावेज/ प्रपत्र होने चाहिए तथा लिफाफे पर भाग एक / - -(जिले का नाम ) हेतु सीलबंद ग्लास / पैट बोतलों में देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु निविदा की पात्रता हेतु दस्तावेज / प्रपत्र लिखा जाना चाहिए । यदि कोई निविदादाता एक से अधिक क्षेत्रों (जिलों) के लिए आवेदन करता है तो उस शर्त 4 (iii) एवं 5 में वर्णित दस्तावेज एक बार ही प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा । संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र / दस्तावेज / प्रपत्र निम्नवत हैं-
(i) शर्त कमांक 4 (iii) के अनुसार विवरण
(ii ) शर्त कमांक 5 के अनुसार प्रमाण पत्र / दस्तावेज ।
दूसरे सीलबंद लिफाफे को जिसे " भाग - दो कहा गया है, को केवल निर्धारित प्रपत्र संलग्नक- ।।। में ही दिया जाएगा एवं लिफाफे के शीर्ष पर भाग -दो --(जिले का नाम) हेतु सीलबंद ग्लास / पैट बोतलों में देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु प्रस्तावित दर लिखा जाना चाहिए । इसमें शर्त कमांक 4 (ii) के अनुसार अर्नेस्टमनी राशि का बैंक ड्राफ्ट और वित्तीय प्रस्ताव होना चाहिए । एक लिफाफे में एक से अधिक प्रस्ताव और अर्नेस्टमनी राशि के ड्राफ्ट रखे जा सकते हैं ।
शब्द सीलबंद से तात्पर्य है कि लिफाफा भलीभांति इस तरह बंद और चिपका हुआ होना चाहिए कि लिफाफे के अंदर के कागज इसे खोले बिना पठनीय न हों ।
दोनों लिफाफे अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास दिनांक 07 मार्च 2020 को अपराह् 03:00 बजे तक पहुंच जाने चाहिए । निविदादाता भाग एक लिफाफे को आबकारी आयुक्त के पास प्रस्तुत करके समय पूर्व परीक्षण करवा सकता है । सीलबंद लिफाफों को उसी दिन शाम 04:00 बजे आबकारी आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा खोला जायेगा । भाग एक लिफाफे, जिसमें पात्रता सुनिश्चित करने हेतु वांछित दस्तावेज / प्रपत्र होते हैं, पहले खोला जायेगा । निविदादाता के आग्रह पर भाग-एक को निर्धारित समय के पूर्व परीक्षण करवाया जा सकता है । परीक्षण पर, यदि आबकारी आयुक्त संतुष्ट होते हैं कि निविदादाता इस नोटिस के अधीन निविदा प्रस्तुत करने हेतु पात्र है, तभी भाग - दो लिफाफे में प्रस्तुत दर प्रस्ताव को खोला जाएगा ।
14. निर्धारित निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से रुपए 5000 /- ( रूपये पांच हजार केवल) प्रति प्रपत्र साईबर ट्रेजरी चालान अथवा किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक (केंनरा बैंक को छोडकर) द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर के पक्ष में जारी बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक / बैंक केश आर्डर प्रदान करके भी प्राप्त किया जा सकता है । यदि निविदादाता चाहे तो निविदा प्रपत्र उसे डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है । दस्तावेजों को डाक कार्यालय , डाक विभाग , भारत सरकार के माध्यम से प्रति क्षेत्र हेतु रुपए 5100/-(रुपये पांच हजार एक सौ मात्र) का भुगतान साईबर ट्रेजरी चालान किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक (केनरा बैंक को छोडकर) द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक/ बैंक केश आर्डर प्राप्त होने के पश्चात् प्रेषित किया जाएगा। डाक से प्रेषित किये गये निविदा प्रपत्र के आवेदक तक पहुंचने या न पहुंचने का दायित्व विभाग का नहीं होगा ।
15. निविदादाता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ यह है कि उन्होंने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन निर्मित नियमों, विशेषकर मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम, 1995, निविदा की समस्त शर्तों एवं सुसंगत प्रावधानों को पढ़ एवं समझ लिया है । निविदादाता पर यह म.प्र.आबकारी अधिनियम, 1915 , नियम, निविदा की विस्तृत शर्ते, ग्लास और पैट बोतलों की विशिष्टताऐं एवं निविदा प्रपत्र की विषयवस्तु आदि कानूनी रुप से बाध्यकारी होंगी ।
16. ये शर्ते वर्ष 2020-21 के दौरान पुनः निविदा होने के मामले में भी लागू होंगी ।
17. निविदा प्रपत्र में मामूली त्रुटि को आबकारी आयुक्त की अनुमति से यथास्थान सुधारा जा सकता है । 156(9) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2020
18. राज्य शासन के पास किसी भी अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार है । 19. निविदा की शर्तों एवं निबन्धनों की व्याख्या में किसी तरह का विवाद होने पर आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा ।
20. इस निविदा से उपजे समस्त कानूनी विवाद मध्यप्रदेश के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे ।
21. सफल निविदादाता शासन द्वारा आरोपित कर, शुल्क एवं प्रभार, यदि हों, के भुगतान हेतु उत्तरदायी हैं ।
22. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधान, उनके अधीन निर्मित नियम, राज्य शासन एवं आबकारी आयुक्त के आदेश सफल निविदादाता पर बाध्यकारी होंगे ।
राजेश बहुगुणा , आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश.
संलग्नक- । भण्डारण भाण्डागारों की सूची
जिले का नाम क.
2
1
1.
ग्वालियर 2.
मुरैना 3.
श्योपुर 4.
भिण्ड 5.
दतिया 6.
गुना 7.
अशोकनगर 8.
शिवपुरी 9.
सागर 10.
दमोह 11.
छतरपुर 12.
टीकमगढ़ 13.
निवाडी 14
पन्ना 15.
उज्जैन भण्डारण भाण्डागार का स्थान
3
ग्वालियर, डबरा
मुरैना, सबलगढ़, अम्बाह
श्योपुर, विजयपुर
भिण्ड, लहार
दतिया
गुना
अशोकनगर
शिवपुरी, करेरा, पिछोर
सगर, खुरई, रेहली
दमोह, हटा
छतरपुर, नौगांव
टीकमगढ़, जतारा
निवाड़ी
पन्ना, अमानगंज
उज्जैन, बड़नगर, खाचरौद , महिदपुर , तराना
16.
मंदसौर 17
नीमच 18.
रतलाम मंदसौर,गरौठ
नीमच, रामपुरा
रतलाम, आलोट, जावरा 156 (10)
19.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2020
देवास, सोनकच्छ, कन्नौद
20 देवास
भााजापुर भााजापुर,शुजालपुर
21.
आगर
आगर,सुसनेर
22. इंदौर
इंदौर, महू
23
24.
खरगौन, बडवाह , खरगौन
बड़वानी बड़वानी, सेंधवा, खेतिया
25.
26. धार
धार, बड़नावर , सरदारपुर, धरमपुरी, कुक्षी
झाबुआ, पेटलावाद
27. झाबुआ
अलीराजपुर
28.
29. अलीराजपुर
खण्ड़वा
खण्ड़वा
बुरहानपुर
30 .
31. बुरहानपुर
भोपाल
भोपाल
बैतूल, मुलताई, भैंसदेही
32. बैतूल
होशंगाबाद, सुहागपुर
33.
34.
35 होशंगाबाद
हरदा
हरदा
नरसिंहगढ़ , सारंगपुर, ब्यावरा , जीरापुर राजगढ़
सीहोर
सीहोर, आष्टा, नसरुल्लागंज
विदिशा, बासौदा, सिरोंज
36.
37
38.
39. विदिशा
रायसेन रायसेन, औबेदुल्लागंज , गैरतगंज, बरेली
कजरवारा (जबलपुर), सीहोरा जबलपुर
कटनी
कटनी
बालाघाट
40.
41.
42. बालाघाट
छिंदवाड़ा, अमरबाड़ा, जामई, सौसर, परासिया छिंदवाड़ा
नरसिंहपुर, गाडरवारा
नरसिंहपुर
सिवनी, लखनादौन
43.
44. सिवनी
मंड़ला , नैनपुर
मंडला
डिण्डौरी
45.
46.
47. डिण्डौरी
रीवा
रीवा
सतना
सतना
शहडोल
48.
49. शहडोल
अनुपपुर
अनुपपुर
उमरिया
50.
51
52. उमरिया
सीधी
सीधी
वैढन
सिंगरौली मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2020
जिलावार (आपूर्ति क्षेत्रवार) सुरक्षा राशि
क.
जिले का नाम (आपूर्ति क्षेत्र)
खरगोन 1.
बड़वानी 2.
उज्जैन 3.
रतलाम 4.
आगर 5.
रीवा 6.
उमरिया 7.
सतना 8.
सीधी 9.
छतरपुर 10.
अनुपपूर 11.
टीकमगढ़ 12.
निवाडी 13.
सिंगरोली 14.
पन्ना 15.
ग्वालियर 16.
भिण्ड 17.
18.
मुरैना
श्योपुर 19.
दतिया 20.
शाजापुर 21.
जबलपुर 22.
दमोह 23.
विदिशा 24.
रायसेन 25.
देवास 26.
सागर 27.
होशंगाबाद 28 .
नरसिंहपुर 29.
छिंदवाड़ा 30 .
शिवनी 31.
इन्दौर 32.
धार 33.
डिण्डौरी 34.
झाबुआ 35.
अलीराजपुर 36.
भण्डला 37.
बालाघाट 38 .
156(11) संलग्नक- II
सुरक्षा राशि (रू. लाख में)
29
11
65
27
9
28
5
29
11
25
3
18
6
12
11
50
24
25
8
12
17.
76
35
28
27
28
56
26
23
31
18
101
27
2
6
3
7.
33 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2020
156(12)
खण्डवा 39.
40.
बैतूल 41.
कटनी 42.
भोपाल 43.
सीहोर
शहडोल 44.
राजगढ 45.
46.
शिवपुरी 47.
गुना
अशोकनगर 48.
49.
बुरहानपुर
मंदसौर 50.
नीमच 51 .
हरदा 52.
योग
22
16
36
56
27
6
22
25
8.
10
10
27
17
10
1244
राजेश बहुगुणा, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश.
संलग्नक- III
मध्यप्रदेश शासन
आबकारी विभाग
वर्ष 2020-21 के लिए सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा (स्पिरिट) के निर्माण एवं आपूर्ति के लिए निविदा प्रस्ताव
.(निविदादाता कम्पनी / फर्म का नाम) निवासी.. मैं/ हम ..(पूर्ण पता) एतद् द्वारा देशी मदिरा के प्रदाय क्षेत्र ( जिला/ जिलों का नाम) में स्थित देशी मदिरा भाण्डागारों पर देशी मदिरा का परिवहन एवं देशी मदिरा भाण्डागारों से मदिरा के फुटकर ठेकेदारों को सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु आमंत्रित निविदा के लिए अपनी निविदा निम्नांकित दरों पर प्रस्तुत करता हूँ/ करते हैं । मैनें / हमने निविदा सूचना की शर्तों को पढ़ लिया है तथा शर्तों के अनुसार कार्य करना मुझे / हमें स्वीकार है ।
विवरण
कमां क
1. मसाला देशी मदिरा (ग्लास) , 25 डिग्री यू.पी.
2. मसाला देशी मदिरा (पैट), 25 डिग्री यू.पी.
3. प्लेन देशी मदिरा (ग्लास) , 50 डिग्री यू.पी.
प्लेन देशी मदिरा (पैट) , 50 डिग्री यू.पी.
4.
(मसाला/ प्लेन देशी मदिरा का निर्माण बॉटलिंग यूनिट में करने के पश्चात् निविदा प्रपत्र में अंकित संग्रहण भाण्डागार से प्रदाय सीलबंद बोतलों में फुटकर ठेकेदारों को किया जावेगा ।)
प्रस्तावित दर * (रूपये प्रति पेटी) आधार दर (रूपये प्रति पेटी)
रू..
रू. 523 / -
रू.
रु. 489/-
रू..
रू. 449/-
रू
रू. 415 /- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2020
156(13) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
पूरा नाम....
पद...
पत्ता..
दूरभाष नंबर..
फैक्स नंबर..
ई-मेल
दिनांक.
नोटः- संलग्नक- III को पूर्णतः भरकर चिन्हित लिफाफा (भाग) -2 में सीलबंद प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
प्रदाय क्षेत्र जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की गई है, के नाम का स्पष्ट उल्लेख (जिला............ करना आवश्यक है ।
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ओर से जारी अधिकार पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
* प्रस्तावित दर से आशय उस एकल दर से है जो कि तीन प्लाय के कोरोगेटेड़ बॉक्स में संग्रहित क्रमशः 750 एम.एल. की 12, 375 एम.एल. की 24 तथा 200 एम.एल. की 45 बोतलें जो ग्लास एवं पैट में भरी हुई सीलबंद मसाला एवं प्लेन देशी मदिरा से है । प्रस्तावित दर रूपये के पूर्णांक में होना आवश्यक है ।
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.