ध्य प्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 9]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी 2020- फाल्गुन 9 , शक 1941
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
भाग 3.-
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2020
क्र. एफ 1 (ए) -252-1988- ब- 2- दो. राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20 नवम्बर 2019 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्री के. एन. तिवारी , भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक (चयन / भर्ती) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 11 से 14 फरवरी 2020 तक, कुल चार दिवस आकस्मिक अवकाश अवधि में गृह नगर जिला रीवा की अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. श्री के. एन. तिवारी स्वयं 2. श्रीमती अलका तिवारी पत्नी
831
(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. एन. तिवारी, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक (चयन/ भर्ती) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थकिया जाताहै.
(3) अवकाशकाल में श्री के. एन. तिवारी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. एन. तिवारी , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ-1 ( ए) 273-1986- ब-2 - दो. राज्यशासन द्वारा श्री महान भारत सागर, भापुसे , विशेष पुलिस महानिदेशक, यातायात/पीटीआरआई. पु. मु. भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 17 से 20 फरवरी 2020 व दिनांक 22 फरवरी 2020 तक, पांच दिवस नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
832
आकस्मिकअवकाश तथा दिनांक 21 फरवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित गृह जिले के स्थान पर भारत भ्रमण अन्तर्गत नागालैंड की अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
स्वयं 1. श्री महान भारत सागर
पत्नी 2. श्रीमती मंजुला सागर
पुत्री
3. सुश्री एश्वर्या सागर
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री महान भारत सागर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, यातायात/पीटीआरआई. पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री महान भारत सागर , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महान भारत सागर भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2020
फा. क्र. 576-2019 - इक्कीस - ब ( एक) .(प्रतीक्षा सूची क्रमांक 02 ) , राज्य शासन श्री अंकुर तिवारी पुत्र श्री कृष्णदास तिवारी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) केपद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला रीवा ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 27 जून 1996 है.
भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2020
फा. क्र. 674-1 - इक्कीस- ब1- इक्कीस ब(दो ) 2020.- राज्य शासन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का अधिनियम संख्यांक 2 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में इस विभाग के आदेश क्र. 6574, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 द्वारा नियुक्त किये गये समस्त विधि पदाधिकारियों को, आदेश दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए अपर लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
फा. क्र. 674 - इक्कीस- ब( दो ) 2020.- राज्य शासन दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 का अधिनियम संख्यांक 2 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से महाधिवक्ताकार्यालय , जबलपुर एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इन्दौर ग्वालियर तथा नई दिल्ली में इस विभाग के आदेश क्र. 6573 , दिनांक 19 दिसम्बर 2019 द्वारा आगामी आदेश तक निरन्तर किये गये समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं उप महाधिवक्ता को, उपरोक्त दिनांक से आगामी आदेश तक अपर लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2020
फा. क्र. 1107- इक्कीस- ब ( दो ) 2020.- राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989 ) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला कटनी के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री जियालाल चौधरी ( नामांकन क्र. एम. पी./ 1529-1990, दिनांक 7 नवम्बर 1990 ) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. श्री जियालाल चौधरी , अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्मतिथि दिनांक 15 मई 1965 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.
श्री जियालाल चौधरी , अधिवक्ता, कटनी को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिए देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी- इक्कीस- ब (दो) , दिनांक 26 सितम्बर 2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29- मुख्य शीर्ष- 2225- अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (01 ) अनुसूचित जातियों का कल्याण ( 800 ) -अन्य व्यय - 0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना ( सबस्कीम ) योजना (5171 ) -विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद - 003 - अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.
भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2020
फा. क्र. 1 (सी) 1102- एट्रोसिटीज- इक्कीस- ब ( दो ) 2020.- राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) 833
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
अधिनियम, 1989 ( क्र. 33 सन् 1989 ) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय , जिला टीकमगढ़ के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री बलराम अहिरवार , अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम. पी./248-1996, दिनांक 23 फरवरी 1996 ) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है . श्री बलराम अहिरवार, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्मतिथि दिनांक 22 दिसम्बर 1969 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.
श्री बलराम अहिरवार, अधिवक्ता, टीकमगढ़ को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिए देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 26 सितम्बर 2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29 - मुख्य शीर्ष- 2225 - अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण ( 01 ) अनुसूचित जातियों का कल्याण ( 800 ) - अन्य व्यय- 0703 - केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना (सबस्कीम) योजना ( 5171 ) -विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31- व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद- 003 - अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा . जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.
भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2020
पंजी क्र. 1143-2019- इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील- राघौगढ़ , जिला- गुना में विभागीय आदेश दिनांक 28 जुलाई 2008 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री बृजकिशोर सक्सेना का दिनांक 12 जून 2019 को तथा विभागीय आदेश दिनांक 26 फरवरी 2001 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री केवलचंद रावत का दिनांक 27 नवम्बर 2018 को निधन होने के कारण उक्त दोनों नोटरी अधिवक्ताओं का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. शुक्ल, अपर सचिव.
संस्कृति विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 12 फरवरी 2020
क्र. एफ - 11-01-2018 - तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 ( क्र. 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के तहत अधिसूचित स्मारकों को असंरक्षित करने के संबंध में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी 2018 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 34 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पांच स्मारकों को असंरक्षित घोषित किया गया था:-
1. बजरंगगढ़ का किला, बजरंगगढ़, जिला गुना 2. नरवर दुर्ग , नरवर, जिला- शिवपुरी (राजस्व क्षेत्र क्र. 1682 क्षेत्रफल 7.724 हे. ) 3. प्राचीन किला, सराय तालाब जिला- धार
4. किला श्योपुर ( नरसिंह महल ) , जिला-श्योपुर 5. हवेली नवलसिंह खांडेराव, कस्बा सबलगढ़ , जिला मुरैना.
(2 ) राज्य शासन एतद्वारा पूर्व अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी 2018 में असंरक्षित घोषित किये गये 10 स्मारकों में से उपरोक्त क्र. 01 से 05 तक वर्णित स्मारकों को असंरक्षित सूची से विलोपित करते हुए पूर्वानुसार धारा -3 के अन्तर्गत राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करता है.
भोपाल , दिनांक 18 फरवरी 2020
क्र. 329-2020-तीस. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 ( क्र. 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के तहत शांति स्मारक पुस्तकालय , नरसिंहपुर को संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 11-05-2015- तीस , दिनांक 24 अगस्त 2015 द्वारा राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था.
राज्य शासन की यह राय है कि उक्त अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक क्षेत्र को व्यापक जनहित को देखते हुए अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है तथा उक्त स्मारक को उच्च श्रेणी संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाना साथ ही इसके परिसर में भी व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए एक सुसज्जित ऑडोटोरियम एवं मुक्ताकाश मंच विकसित किया जाना प्रस्तावित है. अतः मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा घोषित करता है कि उक्त अधिसूचना दिनांक 24 अगस्त 2015 द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
834
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल इस भवन को हेरिटेज श्रेणी में रखा जाए तथा इस भवन के हेरिटेज स्वरूप को सुरक्षित रखने का दायित्व जिला प्रशासन, नरसिंहपुर एवं नगरपालिका, नरसिंहपुर को रहेगा.
भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2020 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.
पर्यटन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 17 फरवरी 2020
क्र. 1619-एफ-2-22-2009-तेरह.- विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003 ) की धारा 85 की उपधारा ( 1 ) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल का चयन करने के लिए निम्नानसुार चयन समिति का गठन करता है:-
(क) न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, अध्यक्ष
माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश .
(ख) मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन सदस्य
(ग) अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण सदस्य क्र. 278-2020-तैंतीस.- राज्य शासन, एतद्वारा , श्रीमती भावना वालिम्बे, अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड एवं उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. ई- 1-10-2019-5-एक, दिनांक 14 फरवरी 2020 के परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक 17 फरवरी 2020 को भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय/नागरिक पंजीयन, मध्यप्रदेश , भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जाता है.
मोहम्मद सुलेमान , अपर मुख्य सचिव.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पदमरेखा ढोले , अवर सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश
ई-5 , अरेरा कालोनी , पर्यावरण परिसर, भोपाल म. प्र.
भोपाल , दिनांक 10 फरवरी 2019
जबलपुर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 7344 - वि.यो. - जबलपुर - नग्रानि -2019.- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि जबलपुर विकास योजना 2021 में यथानिर्दिष्ट तिलवारा घाट से भिटौली को जोड़ने वाले प्रस्तावित मार्ग के एलाइनमेंट में उपांतरण का प्रारूप , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 13 दिसम्बर 2019 को निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट http://www.mptownplan.gov.in/LU-panel/Jabalpur/Amrut/ibp . pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं:-
1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर
2. कलेक्टर, जबलपुर जिला जबलपुर
3. आयुक्त नगर पालिक निगम, जबलपुर
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , जबलपुर म. प्र.
835
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण
जबलपुर विकास योजना 2021 अनुसार दर्शित मार्ग एवं प्रस्तावित उपांतरित मार्ग
PROPOSED BYPASS 60M WIDE ROAD ALIGNMENT & 30M WIDE ROAD RE ALLIGNMENT
(NARMADA SAMRIDHI CORRIDOR)
LEGEND
PROPOSEDE ADAD MASTER PLANROADI
EXUSTIMG 50MINDE ROAD
PROPOCEDIM MERCADRE ALIGNMENT
यदि कोई आपत्ति या सुझाव विकास योजना के मार्ग के एलाइनमेंट परिवर्तन के प्रारूप के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , जबलपुर में अथवा ई - मेल पर [email protected] पर इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है .
स्वतंत्र कुमार सिंह, संचालक.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
836
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग
प्लाट नं. 76 , अरेरा हिल्स, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2020 क्रमांक 301-001-2014
म०प्र० उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987 के नियम 3 (7) में वैष्ठित शक्तियों के अधीन मुख्य जिला फोरमों के अध्यक्षों को वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त अन्य जिला उपभोक्ता फोरमों के अध्यक्षों के रूप में नेयुक्त किये जाने संबंधी इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेश दिनांक 26/09/2019 में परिवर्तन करते हुए नेर्देशानुसार निम्न सारणी के कॉलम (2 ) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों के अध्यक्षों को उनके वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त उक्त सारणी के कॉलम (3 ) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है, यह यवस्था आगामी आदेश तक लागू रहेगी:-
संबद्ध जिला फोरम
क्र
मुख्य जिला फोरम
(1)
(2)
(3)
1. रतलाम
झाबुआ, मंदसौर, नीमच
उमरिया
2. कटनीं
उपरोक्त परिवर्तन के साथ तत्काल प्रभाव से मध्यप्रदेश के सभी जिला प्रोक्ता फोरम की स्थिति स प्रकार होगी:-
क्र
संबद्ध जिला फोरम
मुख्य जिला फोरम
सीहोर
भोपाल क्रमांक-1
1.
रायसेन
भोपाल क्रमांक-2
2.
देवास
इंदौर क्रमांक-1
3.
इंदौर क्रमांक-2
4.
मण्डला एवं डिण्डौरी
5 . जबलपुर क्रमांक-1
6. जबलपुर क्रमांक-2
नरसिंहपुर
ग्वालियर
7 .
भिण्ड एवं मुरैना
रीवा
8.
सीधी, शहडोल, अनूपपुर
उज्जैन
9 .
शाजापुर
दमोह एवं विदिशा
10. सागर
11 .. रतलाम
झाबुआ , मंदसौर , नीमच
उमरिया
12. कटनी
13 .
सिवनी एवं बालाघाट
छिंदवाड़ा
राजगढ़ एवं अशोक नगर
14 . गुना
बड़वानी एवं मण्डलेश्वर
15. धार
16. सतना
खण्डवा
17.
बुरहानपुर एवं हरदा
18.
श्योपुर एवं दतिया
शिवपुरी
पन्ना एवं टीकमगढ़
19. छतरपुर
होशंगाबाद
20.
बैतूल
राजीव म. आपटे , रजिस्ट्रार.
837
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
नस्ती क्रमांक 116/2018 एल.ए.
खण्डवा, दिनांक 13 दिसम्बर 2019 क्र. 19681 - भू-अर्जन -2019
चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1 ) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके व्दारा अनुसूची (1 ) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में उक्त धारा -12 व्दारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है । प्रस्तावित पहुच मार्ग की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है । अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छुट प्रदान की गयी है । जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा -11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नही है ।
-: अनुसूची (1 ) :-
जिला
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
ग्राम/ नगर
अर्जित की जाने
वाली भूमि का कुल
क्षेत्रफल (हे.मे)
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
3
4
1
5
6
खण्डवा
0.27 है.
जलकुआ
2 टप्पा- मूंदी तहसील पुनासा
कार्यपालन अभियंता(सिविल) साधारण संभाग- एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगालिया
श्री सिंगाजी थर्मल पावर की राखड बांध से भूमि प्रभावित होने के कारण भूमिस्वामी की मांग के राखड बांध के उपयोग में आने वाली निजी भूमि के अधिग्रहण के संबध में
-: अनुसूची (2) :-
श्रीं सिंगाजी थर्मल पावर राखड बांध प्रभावित भूमि निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत. ग्राम- जलकुआ की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)
1
2
330/1
0.27
0.27
योग:- 1
नोटः- 1. भूमि का नक्शा(प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी पुनासा एवं कार्यपालन अभियंता(सिविल) साधारण संभाग- एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगालिया के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तन्वी सुद्रियाल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
838
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्र. 43 -अ-82-19-20- भू- अर्जन-847
सागर, दिनांक 23 जनवरी 2020 चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को निवारीकला जलाशय योजनाः के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से लगभग 950 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
निवारीकला जलाशय
परियोजना का नाम
(1)
भूमि का विवरण
(2)
1. जिला
तहसील
ग्राम
4. पट.ह.नं.-
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
सागर
कैसली
मुहली
53
43.33 हे.
अनुसूची-1::
:: बांध ,नहर एवं वेस्ट वियर निर्माण कार्य में अर्जित होने वाली भूमि-
भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम खसरा नं०
रिमार्क
स्वमित्व का
अधिकार
सं० कं०
1
कुल रकवा (हेक्ट.में)
अर्जित रकवा (हेक्ट. में०)
0.35
327
0.35
भूमिस्वामी
राजेश्वरी ना.वा.बल्द अर्जुन बली मा सध्या जौजे अर्जुनसींग पता सा. निवारीकला भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
2 जीवनसिंह पिता वावूसिंहि पता सा. निवारीकला भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
3 संध्याबाई जोजे जीवनसींग पता सा. निबारी भूमि स्वामी
नहर सहित 0.11
328/1
2.00
328/2
0.01
भूमिस्वामी
4 सुरेशकुमार वल्द लालजी पता सा. अमोदा भूमि स्वामी
328/3
3.82
2.00
भूमिस्वामी
5 साधना जौजे रेवाराम पता सा. देवरी भूमि स्वामी
328/4
0.08 हे० नहर सहित 2.11
भूमिस्वामी
6 जीवनसिंह पिता वावृसिंहि पता सा. निवारीकला भूमि स्वामी
328/5 भाग 1 ]
7 धर्मेन्द्रसिह पिता जीवनसिह पता सा. निबारी भूमि स्वामी
8 धर्मेन्द्रसिह पिता जीवनसिह पता सा. निबारी भूमि स्वामी
9 साधना जौजे रेवाराम पता सा.देवरी भूमि स्वामी
10 सुनीता पति सुरेन्दरसिंह कौशिक पता सा. फरीदाबाद हरियाणा भूमि स्वामी
11 अर्जुनसीग पिता भगवतसीग पता सा.निबारी भूमि स्वामी
12 अभिषेक बल्द नन्हेभाई लीलावती उर्फ ज्योति वैवा नन्हेभाई पता सा. अमोदा भूमि स्वामी
13
भूमिस्वामी
बल्ले लालचंद प्रेमनारायण पिता दुलारे पता सा.देह भगवानदास रघुनंदन पिताशालकराम 14
839
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
0.80
भूमिस्वामी 328/6
328/7 1.19
भूमिस्वामी
2.00
भूमिस्वामी 328/8
0.35 0.35
भूमिस्वामी 306/1
0.34
0.34
भूमिस्वामी 306/2
307
5.12 5.12
भूमिस्वामी
1.13 1.13
305/1
0.80
भूमिस्वामी
धनसींग बल्द मूरतसींग गौड पता सा.सुना तह.देवरी भूमि स्वामी 15
305/2 0.80
0.33 0.33
भूमिस्वामी
मूरतसींग बल्द गुबंदी गौंड पता सा. सुना तह.देवरी भूमि स्वामी
16
305/3
0.68 0.68
भूमिस्वामी
विजयसिंह बल्द भोलानाथ पता सा. झिरिया सेमरा भूमि स्वामी
17
308/1
0.70 0.70
भूमिस्वामी
महेश कुमार जिनेन्द्रकुमार पिता अजीत कुमारशैलेन्द्र कुमार बल्द जिनेन्द्र कुमार पता सा. गंजबसौदा सा.सहजपुर
18
308/2
0.31 0.31
भूमिस्वामी
भगवानदास पिता रामसहाय भूमि स्वामी
19
303/1
0.31 0.31
भूमिस्वामी
भैयाराम पिता रामसहाय पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
20
303/2
0.31 0.31
303/3
भूमिस्वामी
कन्हैयालाल पिता रामसहाय पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
21
0.31 0.31
भूमिस्वामी
हरिसिंह पिता रामसहाय पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
22
303/4
301
0.37 0.14
भूमिस्वामी
हरिसीग बल्द रामसहाय पता सा. अमोदा भूमि स्वामी
23
0.09
1.51
3 मे से
भूमिस्वामी
राजेन्द्रसिंह ना. वा.वल्द रघुनाथसींग पता सा.अमोदा भूमि स्वामी
24 भगवानदास पिता रामसहाय भूमि
0.04
भूमिस्वामी
5/1 मे 0.29 840
स्वामी
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
से
0.80
भूमिस्वामी
25 भगवानदास पिता रामसहाय भूमि स्वामी
5/2
1.63
भूमिस्वामी
26 हरिसीग बल्द रामसहाय पता सा. अमोदा भूमि स्वामी
27
5/3
0.27
भूमिस्वामी
भैयाराम पिता रामसहाय पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
5/4
0.27
भूमिस्वामी
28 कन्हैयालाल पिता रामसहाय पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
29
5/5
0.27
भूमिस्वामी
हरिसिंह पिता रामसहाय पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
5/6
0.02
0.07
भूमिस्वामी
30 राजाभैया ना. वा . वल्दरघुनाथ सींगपता सा. अमोदा भूमि स्वामी
299 मे से
भूमिस्वामी
31 विजयसिंह बल्द भोलानाथ पता सा. झिरिया सेमरा भूमि स्वामी
6.43
309/1 मे से
भूमिस्वामी
32 महेश कुमार जिनेन्द्रकुमार पिता अजीत कुमारशैलेन्द्र कुमार बल्द जिनेन्द्र कुमार पता सा. गंजबसौदा सा. सहजपुर भूमि स्वामी महेश कुमार जिनेन्द्रकुमार पिता अजीत कुमारशैलेन्द्र कुमार बल्द जिनेन्द्र कुमार पता सा.गंजबसौदा सा.
2.80
6.42
309/2 मे से
भूमिस्वामी
33
सहजपुर गजेन्द्र पिता लक्षमीसिह पता सा. सिरमोर भूमि स्वामी
1.98
311 /1 मे से
311/2 3.35
भूमिस्वामी
34 विजयप्रताप बल्द सत्येन्द्रसिह पता सा. जबलपुर भूमि स्वामी
0.08
311/3 0.92
भूमिस्वामी
35 शिल्पी जोजे भूप्रेन्द्र पता सा. जबलपुर भूमि स्वामी
0.94
भूमिस्वामी
36
जैन पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी जिनेन्द्रकुमार पिता कमलचंद जाति 2.16
312 मे से.
भूमिस्वामी
37 धरमाबाई पति रामप्रसाद पता सा बिलहरी भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.40
314 /1 मे से
314/2 0.42
भूमिस्वामी
38 नत्थू बल्द साहबसींग पता सा.सुना तह. देवरी भूमि स्वामी
3.29
भूमिस्वामी
39 मोहन बल्द रामप्रसाद पता निवासी ग्राम
314/3 1.20
भूमिस्वामी
40 सिलारीबारी पति गनेश पता निवासी बिलहरी भूमि स्वामी
314/4 0.08
भूमिस्वामी
41 भगवानदास वल्द वारे पता सा पीपला भूमि स्वामी
314/5 0.87 भाग 1 ]
42 हरीसीग पिता भगोला पता सा पीपला भूमि स्वामी
43 मूरतसींग वल्द रघुवीरसींग पता सा. निबारी भूमि स्वामी
44 गोतम गोविन्द पिता राधेशयाम पता सा अमोदा भूमि स्वामी
45 अभिषेक बल्द नन्हेभाई लीलावती उर्फ ज्योति वैवा नन्हेभाई पता सा. अमोदा भूमि स्वामी
46 सीताराम पिता वालाप्रसाद पता निवासी अमोदा भूमि स्वामी
47 संदीप पिता लक्ष्मीनारायण कटारे पता सा. केसली भूमि स्वामी
48 संजय बल्द अशोक पता सा. तेंदूडाबर भूमि स्वामी
49
841
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
भूमिस्वामी 314/6 0.40
1.64 0.72
भूमिस्वामी 320 मे से
2.95 2.95
भूमिस्वामी 315 मे से
316 1.63 1.63
भूमिस्वामी
0.28 0.28
317/1
भूमिस्वामी
0.77
318/1
भूमिस्वामी
318/2 1.62
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
महेश दीनानाथ पिता लालचंद हरबिाई गोमती पुत्री लालचंद रूपरानी वेवा रामकिशन अरविन्द अमित पिता रामकिशन सुनीता आरती सीता अनीता पुत्री रामकिशन पता सा.अमोदा भूमि स्वामी
50
318/3 2.00
3.56
0.33
भूमिस्वामी
सा अमोदा भूमि स्वामी गोतम गोविन्द पिता राधेशयाम पता 51
318/4
0.50
भूमिस्वामी
सिलारीबारी पति गनेश पता निवासी बिलहरी भूमि स्वामी
52
319/1
319/2 0.15
भूमिस्वामी
राजेन्द्र बल्द वावूलाल पता सा.सुना तह. देवरी भूमि स्वामी
53
0.74
भूमिस्वामी
भगवानदास वल्द वारे पता सा पीपला भूमि स्वामी
54
319/3 0.35
321 0.34 0.01
भूमिस्वामी
रामकली छोटीबाई पुत्री हल्कू भूमि स्वामी भू-राजस्व
55
0.92
भूमिस्वामी
सुनीता पति सुरेन्दरसिंह कौशिक पता सा. फरीदाबाद हरियाणा भूमि स्वामी
56
326/1
भूमिस्वामी
भरतसीग पिता भगतसीग पता सा. निबारी भूमि स्वामी
57
326/2 2.41
8.91
2.06
326/3
भूमिस्वामी
राजेश्वरी ना.वा.बल्द अर्जुन बली मा सध्या जौजे अर्जुनसींग पता सा. निवारीकला भूमि स्वामी
58
0.20
326/4
भूमिस्वामी
सोमतीबाई पुत्री हल्कू पता सा. निवारी भूमि स्वामी 842
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
9 रोहित बल्द अशोक कुमार पता सा. तेदूखेडा भूमि स्वामी
60 रोहित बल्द अशोक कुमार पता सा. तेदूखेडा भूमि स्वामी
61 रोहित बल्द अशोक कुमार पता सा. तेदूखेडा भूमि स्वामी
62
भूमिस्वामी
कल्याण सिंह पिता स्वरूप सिंह पता निवासी ग्राम सैडारा भूमि स्वामी 63
भूमिस्वामी
कृष्णारानी पति कल्याण सिंह पता निवासी ग्राम सैडारा भूमि स्वामी 64 रोहित बल्द अशोक कुमार पता सा. तेदूखेडा भूमि स्वामी
65 करनसीग पिता प्रेमसीग पता सा. निबारी भूमि स्वामी
योगः-
कुल किता -65
1.39
भूमिस्वामी 326/5
0.08 हे0 नहर सहित
5.08
भूमिस्वामी 326/6
0.93
भूमिस्वामी 326/7
326/8 1.20
326/9 2.37
0.50
306/3
0.50
1.77
306/4
1.77
43.33
82.76
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा सागरं को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8)-2014- सात-शा , 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासनं और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से है। (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रीति मैथिल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
843
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
ढीमरखेड़ा, दिनांक 5 फरवरी 2020
क्र........./भू.अ./ 2019- म.प्र. शासन , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाइन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात् ढंक दीगई पाइप लाइन ) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थाई अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा-3 (4) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ढीमरखेड़ा जिला कटनी को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ।
इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण, किया जा सकता है । 844
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
2. अनुसूची
कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण (मरम्मत , प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण
भूमि का विवरण
तहसील
ग्राम जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
(हे. में)
0.100 हे.
कटनी ढीमरखेड़ा
सागवां प.ह.नं. 28 प्र.क्र . 84/ अ-82 /19-20
0.016 हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
पड़रिया प.ह.नं. 35 प्र.क्र. 85/अ-82 /19-20
0.690 हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
ढीमरखेड़ा, प.ह.नं. 36 प्र.क्र.86/अ-82 /19-20
0.225हे.
कटनी ढीमरखेड़ा बिहरिया प.ह.नं. 37 प्र.क्र.87/अ-82 /19-20
0.557 हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
सिमरिया प.ह.नं. 38 प्र.क्र. 88/अ-82 /19-20
0.043 हे.
कटनी ढीमरखेड़ा सिंघनतलाई प.ह.नं. 38 प्र.क्र. 89/अ-82 /19-20
0.509हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
पिंडरई प.ह.नं. 34 प्र.क्र.90/अ-82 /19-20
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जुन
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर 845
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
0.078 हे.
ढीमरखेड़ा
कटनी
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन plobile
झारापानी प.ह.नं. 57 प्र.क्र. 91 /1-82अ-82 /19-20
जबलपुर कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा,
0.118हे.
कटनी ढीमरखेड़ा
ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण हेतु अस्थाई अर्जन
कचनारी प.ह.नं. 58 प्र.क्र.92/अ-82 /19-20
कार्यपालन यंत्री न.वि. संभाग क्र. 4, सिहोरा, जबलपुर
2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) ढीमरखेड़ा जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
कलेक्टर , कटनी एवं पदेन उपसचिव, म.प्र. शासन के अधिसूचना क्र. 9965/ प्रवा. दिनांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा प्राधिकृत
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सपना त्रिपाठी, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील - सिलवानी जिला रायसेन, ( मध्यप्रदेश )
रायसेन, दिनांक 10 फरवरी 2020 क्र. 1841 - भू-अर्जन-2019
प्रकरण क्रमांक 001- अ-82-18-19.- भू-अर्जन / सिलवानी चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र कमॉक एफ 12-2 2014 सात 2 ए दिनॉक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि कय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) मे अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष मे कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विपय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा ।
तहसील - सिलवानी
ग्राम का नाम बेरूआ
स.क.
भूमिस्वामी का नाम
अर्जित रकबा हेक्टेयर में
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.
कुल रकबा हेक्टेयर में
ग्राम का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1.003
1
9.898
130/1.133
बेरूआ प्रदीप कुमार आ० कामता प्रसाद रघुवंशी निवासी बेरूआ
2.428
0.256
बेरूआ
115/2/1/2 , 131
2
केहरीसिंह आ० भगवान सिंह रघुवंशी निवासी चिरचिटा
लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग
0.210
3
112/1, 113
बेरूआ निम्न तीन कृपकों का सामिल खाता
0.785
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग रायसेन
रायसेन द्वारा चंदनपिपलिया -जैथारी -
0.044 0.312 0.356 0.356/3
तदैव
तदैव
तदैव
नारायण आ० हरप्रसाद रघुवंशी निवासी बेरूआ
=0.11866 0.356/3
तदैव
तदैव
तदैव सरूप सिंह आ० हरप्रसाद रघुवंशी निवासी बेरूआ
प्रतापगढ मार्ग निर्माण हेतु ।
तदैव
=0.11866 0.356/3
तदैव
तदैव
सीताराम आ० हरप्रसाद रघुवंशी निवासी बेरूआ
= 0.11866 0.016
बेरुआ
129/1
4
0.692
गोदावरी पत्नि कुंजीलाल रघुवंशी निवासी महगवों
14.013
योग
कुल 7 खसरा नं .
1.631
अनिल कुमार जैन, अनुविभागीय अधिकारी.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
846
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्र. 22- अ- 82-19-20- बगदरा -1715
बैतूल , दिनांक 10 फरवरी 2020 चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 संन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
जिला तहसील नगर/ ग्राम अर्जन का रकबा हे० में
5
3
4
1
2
0.240
बगदरा
भैसदेही
बैतूल (म०प्र०)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
मैसदेही से बगदरा मार्ग
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/ स) बैतूल
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
भूमिस्वामी कृषक का नाम
क्रमांक
1
2
1 मल्लू व ० मन्नू जाति कोरकू सा० देह भूमि स्वामी 2 मुन्ना व० चिन्ध्या जाति कोरकू सा० देह भूमि स्वामी
योग
खसरा नम्बर
भूमिका कुल रकबा हे० में
अर्जित भूमि का रकबा हे० में
3
4
5
1.017 0.140
65/1
0.100
1.018
65/2
0.240
2.035
1- चूंकि ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधि० (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समयं प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 847
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
क्रमांक 18-अ-19-20-1716
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
जिला
नगर / ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है०में)
6
5
4
2
3
0.578
जामझिरी
भैसदेही
पुर्णा जलाशय (पहुँच मार्ग)
1 बैतूल (म०प्र०)
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कं.-2 बैतूल जिला बैतूल (म ०प्र०)
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
अर्जित रकबा हे० में
कुल रकबा हे० में
खसरा नम्बर
भूमि स्वामी का नाम
8
4
5
2
1
0.034
0.907
116/2
1 शिवकली बेवा बदनलाल, राजू, लता, गुन्ता पिता बदनलाल, जाति मेहरा , सा. देह
0.030
1.423
116/3
2 रखीया बेवा दसरु, बिरजलाल , नन्दलाल, निर्मला पिता दसरू , जाति गोंड, सा. देह
0.090
2.000
116/5
3 राधा बेवा प्रेमलाल , सीताराम , शिवप्रसाद, रामकिशोर मुन्नीलाल पिता प्रेमलाल, जाति मेहरा , सा.देह
0.809
0.050
118/2
4 चंद्रशेखर पिता लखनलाल, जाति किराड , सा. देह
0.046
1.214
119/2
5 राजू पिता नामदेव , जाति कुन्बी, सा. देह
0.046
1.011
119/3
6 देवीदास पिता नामदेव, जाति कुन्बी , साद.देह
0,108
1.634
284/1
7 सुरका पिता जुग्गी , जाति गोंड, सा.देह
0.174
3.440
284/2
8 अशोक पिता गोरखि , जाति गोंड, सा. देह
0.578
12.438
08
कुल योग:-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार.
848
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल
" कचनार " ई -5 , पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास , भोपाल -462016
भोपाल , दिनांक 23 जनवरी 2020 क्रमांक-472- अमृत- वि.यो.-03- नग्रानि- 2019.-
सूचना
एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि डबरा निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट-
http://www.mptownplan.gov.in/plan_gwalior.html/Amrut.dabra.pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं 1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर
2. जिला कलेक्टर, ग्वालियर
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद , डबरा
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर, म.प्र.
यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप विकास योजना के संबंध में हों , उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , डबरा में इस सूचना के म. प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।
स्वतंत्र कुमार सिंह , संचालक.
849
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
No -472 - Amrut - D.P. - 03 - TCP - 2019.-
Bhopal , the 23rd January 2020
NOTICE
Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Dabra Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub - section [ 1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 ( No.23 of 1973 ) , a copy thereof is Directorate's website available for inspection on http://www.mptownplan.gov.in/plan_gwalior.html/Amrut.dabra.pdf and at following offices during office hours namely -
1- Commissioner , Gwalior Division , Gwalior
2- Collector , District- Gwalior
3- Chief Municipal officer , Nagar Palika Parishad , Dabra
4- Joint Director, Town and Country Planning , District office , Gwalior
If there be any objection or suggestion with respect to the said Draft Plan , the same may be submitted in writing to the Joint Director , Town and Country Planning , Gwalior or mail on Email - id obj -sugg- [email protected] , before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .
SWATANTRA KUMAR SINGH , Director.
850
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
डबरा
अमृत M AtalMission for Rejuvenation and Urban Transformation
विकास योजना-2031 (प्रारूप)
ToGwalic
ToGwalior
-ToPichors of
NH75 AARD
SIMARIYA TAAL)
KHEDI MATVA SULTAN NIBHERA
SAHARA
ETAYAL
DABAR
GOUDOU KAURD
ToDaulatp
To Chinor-
GEDOLKALA
THIGHRU
SIROHI
BAROTHA
ToBhitarwar
ToJhans
संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश 851
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
अध्याय-1
नियोजन दृष्टिकोण एवं कार्यप्रणाली भूमि, सम्पूर्ण पर्यावरण का एक घटक है एवं मानव बस्तियां बसाने हेतु भूमि की आवश्यकता होती है । जिस भूमि पर नगर की बसाहट है , उसका संलग्न भूमि पर हुआ प्रभाव, जो भूमि उपयोग परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, इस बात का प्रमाण है कि पर्यावरण के इस महत्वपूर्ण घटक , अर्थात भूमि का उपयोग मानव सभ्यता द्वारा नियोजित दृष्टिकोण से किया है अथवा नही । नगरीय क्षेत्र के अध्ययन एवं विशलेषण से स्पष्ट है कि, द्रुतगति से एवं नियोजन सिद्धांतों के विपरित नगरीय क्षेत्र का बेतरतीब फैलाव , जनसंख्या वृद्धि का दबाव इसका मुख्य कारण है । जिसके फलस्वरूप अधोसंरचना सुविधाओं में कमी आयी है । डबरा नगर मध्यम श्रेणी के प्रमुख नगर के रूप में तेजी से उभर रहा है । इसकी विकास योजना के पुनर्विलोकन की आवश्यकता है ।
अतः पर्यावरण की दृष्टि से नगर नियोजन, भूमि का उपयोग सुसंगत आधार पर किया जाना चाहिये । उपरोक्त संदर्भ में नगर की विकास योजना के पुनरीक्षण के समय आवश्कता अनुसार संशोधन , जनसंख्या वृद्धि तथा नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया जाता है ।
डबरा नगर कृषि प्रधान ग्रामीण क्षेत्रों से घिरा हुआ है , जिसमें मुख्यतः कृषि उपजों का व्यापार होता है इस प्रकार डबरा एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र है । यहां की मुख्य फसलों में गेहूँ, चना, गन्ना, सोयाबीन आदि हैं, जिसे आस-पास के क्षेत्रों से डबरा नगर की कृषि उपज मण्डी में विक्रय हेतु लाई जाती है । यहाँ से कृषि उपज , इन्दौर , ग्वालियर एवं अन्य नगरों को भेजी जाती हैं । यह नगर सेन्ट्रल रेल्वे लाईन पर स्थित होने से इस नगर का महत्व अधिक है । यह सड़क मार्ग से अन्य नगरों से जुड़ा हुआ है । विकास योजना में नगर के बढ़ते हुये क्षेत्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुये इसकी वृद्धि की दिशा तथा विकास हेतु क्षेत्र का निर्धारण प्रस्तावित है । 852
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 भारत सरकार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा "Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation " (AMRUT ) योजना की शुरूआत जून 2015 में राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देश के सभी शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें अर्थात जल- आपूर्ति , सीवरेज कनेक्शन, बिजली, शहरी परिवहन, हरित क्षेत्र इत्यादि मुहैया कराने एवं सुख- सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से अद्योसंरचना का सृजन करना है, जिससे विशेषतया गरीबों और वंचितों सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा । इस योजना की उपयोजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के चयनित 34 शहरों की विकास योजना में सुदूर संवेदन (रिमोट सेसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई. एस. तकनीकी) का उपयोग कर, विकास योजना तैयार करने हेतु मापदण्ड (Design & Standards ) दिये गये है ।
विकास योजनाऐं तैयार करने हेतु सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग ) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का महत्वपूर्ण योगदान है । इन पद्धतियों से भूमि उपयोग , सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार के आकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में, विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराये जा सकते हैं । इसके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों को प्रस्तावित करने में तथा विकास मापदण्डों को निर्धारित करने में आसानी होती है । 1.1 नियोजन हेतु प्रयास
नगर के सुनियोजित एवं समन्वित विकास के लिये प्रथम विकास योजना वर्ष 2008 में तैयार की जाकर 2010 से प्रभावशाली की गई थी, जिसमें वर्ष 2021 की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये नियोजन प्रस्ताव दिये गये थे । उक्त विकास योजना अवधि में हुये अधोसंरचना विकास एवं जनसंख्या वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में 2021 की विकास योजना के पुर्नविलोकन एवं उपांतरण की आवश्यकता है । अतः डबरा निवेश क्षेत्र की उपांतरित विकास योजना 2031 हेतु तैयार की गई है । विकास योजना (प्रारूप) -2031 तैयार करने हेतु, स्थानीय जन प्रतिनिधि एवं शासकीय विभागों के 853 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
माध्यम से प्राप्त आपत्ति / सुझाव प्राप्त कर, उक्त का गुणदोष के आधार पर विकास योजना में समावेश किया गया है ।
विकास योजना में निहित प्रस्तावों के अंतर्गत नगर का विस्तार, विकास योजना, क्रियान्वयन की पद्धति जो नागरिकों के सक्रिय सहभागिता पर आधारित है, एवं नियोजित विकास प्रक्रिया को समाहित किया गया है । विकास योजना में अन्य विभागों के स्वीकृत विकास के प्रस्तावों को भी समायोजित किया गया है । क्रियान्वयन की दृष्टि से, विशिष्टता के आधार पर यह प्रस्ताव है कि भूमि के बड़े भू- भाग को विस्तृत किया जावें ताकि नागरिकों को सार्वजनिक सेवा एवं सुविधाएँ उपलब्ध हो ।
1.2 नियोजन प्रस्ताव
नियोजन की अवधारणा में समयानुसार बदलाव आया है एवं विकास योजना तैयार करना, अब संतुलित विकास पर केन्द्रित है । डबरा विकास योजना तैयार करते समय अमृत योजना की रूपरेखा एवं मानकों के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक आकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कर प्रस्ताव किये गये है । डबरा विकास योजना 2031 में निम्न उद्देश्यों/ लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया हैः-
1. भूमि का समुचित एवं सक्षम उपयोग ,
2. कुशल यातायात प्रणाली का विकास , जिससे नागरिक एवं तीर्थयात्री अपनी यात्रा सुरक्षित एवं द्रुतगति से कर सकें,
3. नगरीय गतिविधियों से सामंजस्य पूर्ण , वाणिज्यिक उपयोग हेतु भूमि का प्रावधान,
4. मूलभूत सेवा सुविधाओं का विकास ,
5. प्राकृतिक भू- दृश्यीकरण एवं पर्यावरण संरक्षण ,
6. असंगत एवं अकार्यक्षम गतिविधियों का स्थानांतरण तथा रिक्त भूमि का विकास , 7. वाहन विराम स्थलों के प्रावधान,
8. आपदा प्रबंधन हेतु सुझाव !
854
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 1.3 अमृत मानकों के अनुसार विकास योजना तैयार करने में सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग : -
1.3.1 अमृत योजना
भारत सरकार द्वारा " Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation " (AMRUT) योजना की उपयोजना के अन्तर्गत देश के 500 चयनित शहरों की विकास योजना में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करना सुनिश्चित किया गया है । इन 500 शहरों में मध्य- प्रदेश के 34 शहरों का चयन किया गया है जिसमें एक डबरा शहर भी सम्मिलित है । इस योजना के मुख्य उद्देश्य है-
भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग मानवित्र एवं जियोरिफरेंस कर आधार मानचित्र तैयार करना ।
अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना ।
1.3.2 सुदूर संवेदन
इस तकनीक के अंतर्गत भारतीय सुदूर संवेदन केन्द्र से प्राप्त वर्ल्ड व्यू- II (World View) उच्च आवर्धन उपगृह चित्रों का उपयोग , थीमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है । उपग्रह चित्रों का उपयोग अमृत योजना के अन्तर्गत आधार मानचित्र 1 :4000 पैमाने पर तैयार करने हेतु किया गया । अमृत योजना में उपग्रह चित्रों के मानक, सारणी क्रमांक 1 - सा-1 में दर्शाये गये हैं ।
Table 1 - सा -1 Image Standards
Value
Remarks
Description
S. No
1
0.5 metres or Better
Spatial Resolution
2 Spectral Resolution
IR band is optional
PAN Sharpened (Bands : Panchromatic , Red , Green , Blue and Near Infrared) 855
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
3
Less than 1 /4th of pixel size
Band
Band to registration
4
10 bit or better
Radiometry
5
Nearest Neighbourhood
Image Resampling
6 a. Monoscopic/ Stere oscopic
Plain Areas : Monoscopic
Highly Hilly areas : Stereoscopic
of Need Stereoscopic to be reviewed case by case. If the city is terrain built on siope more than 15 degrees .
Less than 10 degree from nadir
b . Monoscopic data View angle
c. Stereoscopic
One of the stereo image view angle should be less than 10 degrees from nadir 7
Product type
Image data should be associated with corresponding Rational Polynomial Coefficients ( RPCs )
Format:
In specific cases , maximum upto 15 degrees view angle shall be allowed
Base to Height ( B /H) ratio : 0.6 < B /H< 0.8
Ortho- kit data with RPCs
1. image data: Geo- tiff
1.3.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली यह प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक जानकारियों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है, जिसका वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है । भौगोलिक सूचना प्रणाली, प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण के व्यवस्थापन, एवं क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने में उपयोगी है । अमृत योजना में विभिन्न स्पेशियल लेयर्स ( spatial layers ) को क्लास एवं सब -क्लास ( classes and sub classes ) में विभाजित किया गया है । इनका उपयोग विकास योजना तैयार करनें में किया गया है, जो कि सारणी क्रमांक 1 - सा -2 में दर्शाया गया है । 856
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
Table- 1- सा-2 GEO Spatial Data Content Standards
Spatial Layers SI . No
I
Base layers
1. Roads
2. Bridges
3. Water bodies
II Urban Land Use /Land cover III Building Footprints
IV Digital Elevation Model ( DEM ) Type : Digital Terrain Model (DTM)
V Cadastral Layer
VI Boundaries
1. Planning boundaries
2. Municipal Boundaries
3. Hazard Prone Areas 1.4 अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति
Classification based on Use & Attributes Source for Spatial data generation
Classes
Sub Classes
3
16 Very High Resolution satellite data
22
48 Very High Resolution satellite data
46
16
Very High Resolution satellite data
1
1 CARTO DEM - NRSC , ISRO
1
State Revenue Department
1
1 Town & Country Plannimg
1
1 Urban Local Bodies
1
Department of Seismology
डबरा नगर , ग्वालियर जिले के अंतर्गत एक प्रमुख तहसील मुख्यालय है । यह , म ० प्र ० राज्य के उत्तरी भाग में 25 ° 53' उत्तरी अक्षांश तथा 78°20′ पूर्वी देशांश के बीच झांसी-ग्वालियर सेन्ट्रल रेल्वे लाइन पर स्थित है । यह नगर ग्वालियर- झॉसी राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक -75 पर स्थित होकर नगरीय केन्द्रो जैसे ग्वालियर, झाँसी , शिवपुरी , आगरा, सागर आदि से जुडा हुआ है । यह नगर क्षेत्रीय स्तर का वाणिज्यिक एवं यातायात केन्द्र है तथा समुद्र सतह से 205 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ।
ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आरम्भ मे इस क्षेत्र पर पाटलीपुत्र के नंद वंश का राज था । पदमावती नामक ऐतिहासिक नगरी जिसे आज का " पदम पवाया" 857
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
ToDaulatpura
Waterbody
PlanningAreaBoundary
NationalHighway
RailwayLine
BuiltupArea
Road
R
Legend
NH 75. ToJhansi ToJhansi
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal ToPichore
NH 16
ToGwalior
ToBhitarwar
Km 3.54
ToGwalior
ToChinor
Dabra
00.511522.53
1.1RegionalLocationMap
BHIND
DATIA
Reservoir
GWALIOR
Tighra Reservoir
ReservoirDers
R
Madkhodal AtalSagar
SHIVPURI
Hars Reservoir
MORENA
Madhya Pradesh,
SHEOPUR
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal India
H
C 858
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
PlanningArea
Dabra
Km
DABRA
Legend
1.2PLANNINGAREA
Waterbody
MunicipalAreaBoundary
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
NationalHighway
Parking
BuiltupArea
RailwayStation
VillageBoundary
Road
BusStand
1.522.533.5
P
Source:DepartmentofTown&CountryPlanning
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
District-Gwalior
Scale 00.5
NOSS.2 NA
25-5130'N
2550255/30"N25°57'N
ToDaulatpura
GOUDOLKHURD
CHANDPUR
NIBHERA
NH 75
ToJhansi ToJhansi
GECOLKALA
KARRA
SUTANE NPUR
SAHARAI
KHEDINATVA
THIGHRU
ToPichore
JURG
MAGRORA
RAMGHAD
NH75
AARU
DABRA
ToGwalior
ToBhitarwar
BAROTHA
SIROHI
ETAYAL
SIMARIYA (TAAL)
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToGwalior
ToChinor
31.01.201034003.451.03.01.
...
...
859
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
कहते है वह ग्वालियर के दक्षिण - पश्चिम मे बसा हुआ है । किसी समय मे उस सम्राज्य की जिसमे वर्तमान ग्वालियर जिले का अधिकांश भाग सम्मिलित था , राजधानी थी । इस बात का प्रमाण मिलता है कि , ईसा पश्चात पहली शताब्दी के प्रारम्भ मे ग्वालियर क्षेत्र के आसपास नाग राज्य था । पवाया मे प्राप्त हुये एक पुरालेख से यह पता चलता है कि नाग राजबंश के प्रारंभिक राजा स्वाविन शिवनंदी के राजकमल के चतुर्थ वर्ष मे किसी लोक निकाय के कुछ सदस्यो ने यक्ष मणिभद्र की एक मूर्ति अर्पित की थी । ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पश्चात कुशाणो ने जो कि उस समय उत्तर मे प्रमुख राजनैतिक शक्ति के रूप में थे , इस क्षेत्र से नागा राजवंश को अपदस्थ कर दिया । कुशाणो ने एक विशाल सम्राज्य का निर्माण किया जो बहुत काल तक बना रहा ।
ग्वालियर रियासत के पिछोर परगने के अंतर्गत इंडियन पेनिनसुला रेल्वे का स्टेशन डबरा , 1901 में एक छोटे से गांव के रूप में विद्यमान था । 1942 में शुगर मिल की स्थापना एवं 1947 में भारत के विभाजन के समय सिन्ध के विस्थापितों की बसाहट के बाद डबरा की आबादी में तेजी से वृद्धि हुई ।
1.5 क्रियान्वयन परिदृश्य
डबरा विकास योजना 2011 में क्रियान्वन की प्रक्रिया के अंतर्गत, विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर नागरिकों की सक्रिय सहभागिता अर्जित करना था, किन्तु अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके । यह विकास योजना, मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं के प्रबन्धन के अभाव में प्रभावित हुई है ।
1. विकास प्राधिकरण का गठन नहीं होना । संस्थागत संरचना के लिए भूमि आपूर्ति एवं नगरीय भूमि प्रबंधन व प्रक्रिया का अभाव ।
2. नगरीय अधोसंरचना के विकास के लिए स्थानीय निकाय के पास संसाधनों की पर्याप्त रूप से एवं समय पर अनुपलब्धता । 860
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 3. निवेश के लिए संस्थाओं को प्रोत्साहन करने में अपेक्षित प्रणाली के विकास का अभाव ।
4. पर्यावरण सुधार के लिए प्रबंधन का अभाव ।
5. योजना क्रियान्वयन का सतत् पर्यवेक्षण न होना ।
6. विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के विपरीत विकास / निर्माण ।
1.6 विकास योजना (2011 ) के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (2003-2018):-
वर्ष 2018 के भूमि उपयोग सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि नगर में कुल 1080 हेक्टयर क्षेत्र का विकास हुआ है , जबकि विकास योजना 2021 में प्रस्तावित विकास हेतु 1120 हेक्टेयर भूमि निहित थी । डबरा नगर के वर्तमान भूमि उपयोग सर्वेक्षण 2008 के अनुसार वर्ष 2008 में कुल 579.40 हेक्टेयर विकसित क्षेत्र था । अर्थात् गत 10 वर्षों में 500.60 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है । अधिकांश विकास , प्रस्तावित क्षेत्र के बाहर हुआ है । उक्त प्रस्तावों में क्रियान्वयन संबंधी मूल्यांकन को निम्न सारणी में दर्शाया गया है ।
सारणी 1 - सा -3 भूमि उपयोग मूल्यांकन
क्र भूमि उपयोग
(2008-2018)
2018 तक कुल विकास
विकास योजना का क्रियान्वयन प्रतिशत
विकास के लिये उपलब्ध भूमि
विकास योजना
में प्रस्तावित
भूमि उपयोग
2021
विकास योजना 2021 में दर्शित अनुसार भूमि उपयोग (2008) क्षेत्र फल 1
2
3
301.90 1 आवासीय
30.00 2 वाणिज्यिक
92.90 3 औद्योगिक
5.60
4 आमोद- प्रमोद
31.80
5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक
102.60 6 यातायात एवं परिवहन
14.60
7 सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधायें
579.40 योग
क्षेत्र दर
क्षेत्र दर
9 5
6
4
7
8
21.25
96.06
3.37 518.75 3.84
540
110.33
0.56
90
0.73
99.27
(-)9.27
72.56
0.42 44.18
0.81 57.44
130.00
0.73 142.32
70.00 0.44 99.63
(-)29.63
0.40
25.04
68.70
80.00 0.50 54,96
13.16
1.23
166.84
92.68
180.00 1.13
22.35 0.19
0.05
30.00
7.65
25.50
115.46
7.40
7.00 1004.54
1120.00 861
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार डबरा निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 1.29 लाख है ।
वर्ष 2018 में डबरा की जनसंख्या 1.35 लाख प्रक्षेपित की गई है ।
भूमि उपयोग दर एक हेक्टेयर प्रति हजार जनसंख्या में दी गई है ।
उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि विकास योजना के लगभग 65.0 प्रतिशत प्रस्ताव क्रियान्वित किये जा चुके है । कुछ भूमि उपयोगों का क्रिन्यान्वयन कम हुआ है । वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार नगर की जनसंख्या 61277 है । विभिन्न उपयोग के अंतर्गत क्रियान्वयन स्थिति निम्नानुसार है :-
1.6.1 आवासीय
डबरा विकास योजना 2021 में 540 हेक्टेयर भूमि 3.37 की दर से विकसित करने का प्रस्ताव था । आवासीय उपयोग अंतर्गत समग्र रुप से 3.84 की दर से 2018 तक 518.75 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हो गया है । वर्तमान भूमि उपयोग सर्वेक्षण 2008 के अनुसार 3.30 की दर से 301.90 हेक्टयर विकसित क्षेत्र था । इससे स्पष्ट है कि वर्ष 2008 से 2018 तक की 10 वर्ष की अवधि में 216.85 हेक्टयर क्षेत्र विकसित हुआ है एवं वर्ष 2021 तक के लिए आवासीय उपयोग के अंतर्गत कोई भूमि विकास के लिए उपलब्ध नहीं है । डबरा नगर की जनसंख्या विकास योजना के अनुसार 2011 तक 1 . 20 लाख एवं 2021 तक 1.60 लाख अनुमानित थी ।
जनगणना 2011 के अनुसार डबरा निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 1.29 लाख पहुँच सकी है । दशक वृद्धि दर 18.0 प्रतिशत ही रही है , जो प्रदेश की दशक वृद्धि दर 20 . 35 से कम है । इसी वृद्धि दर के अनुसार वर्ष 2021 तक डबरा निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 2021 तक 1.40 लाख तक ही पहुंच सकेगी । विकास योजना 2021 में 1.6 लाख जनसंख्या के अनुसार विकास के लिए क्षेत्र प्रस्तावित किया गया था । सर्वेक्षण से यह भी विदित होता है कि आवासीय विकास, विकास योजना में प्रस्तावित क्षेत्र के बाहर अधिक हुआ है । डबरा निवेश क्षेत्र में शासकीय संस्थाओं तथा निजी कॉलोनाईजर्स द्वारा कॉलोनी निर्माण की कोई स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई है । इससे स्पष्ट है कि विकास कार्य विकसित अधोसंरचनाओं के समानांतर ही हुआ है । विकास योजना में प्रस्तावित नवीन अधोसंरचनायें विकसित नहीं हुई हैं । 862
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 1.6.2 वाणिज्यिक
विकास योजना 2021 में वाणिज्यिक विकास हेतु 90 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित थी । वर्ष 2018 तक कुल 99.27 हेक्टेयर वाणिज्यिक क्षेत्र ही विकसित हुआ है । वर्ष 2008 के भूमि उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार 30.00 हेक्टयर वाणिज्यिक क्षेत्र था । विगत 10 वर्षों में 69.27 हेक्टयर वाणिज्यिक क्षेत्र का विकास हुआ है । वाणिज्यिक विकास मुख्य सड़कों के समानान्तर विकसित अधोसंरचना क्षेत्र में ही हुआ है । प्रस्तावित विशिष्ट वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास 9.27 हेक्टे. क्षेत्रफल अधिक हुआ है । वाणिज्यिक कार्यकेन्द्रों के क्रियान्वयन की स्थिति निम्न सारणी में दर्शाई गई है ।
सारणी 1 - सा -4 डबराः- वाणिज्यिक कार्यकेन्द्रों का कियान्वयन
स्थान
विवरण
क०
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
विकास की वर्तमान स्थिति 2018
5
4
2
3
1
05
अविकसित 1
झांसी मार्ग
यातायात नगर
अविकसित
05
बायपास मार्ग
2 विशेषीकृत वाणिज्यिक
1.6.3 औद्योगिक
विकास योजना 2021 में औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत 130 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी । वर्ष 2008 के भूमि उपयोग सर्वेक्षण के समय औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत 92.90 हेक्टेयर भूमि विकसित थी । वर्ष 2008 से 2018 तक घरेलू औद्योगिक केन्द्र बंद हो जाने के कारणवश औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत 57.44 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है । विकास योजना का क्रियान्वयन इस उपयोग के अंतर्गत 44. 18 प्रतिशत रहा है ।
1.6.4 आमोद- प्रमोद
विकास योजना 2021 में अमोद - प्रमोद भूमि उपयोग के अंतर्गत 70 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी । वर्ष 2018 तक कुल 99.63 हेक्टयर भूमि का 863 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
आमोद - प्रमोद उपयोग के अंतर्गत विकास हुआ है । इसमें वर्ष 2008 तक विकसित 5.6 हेक्टेयर क्षेत्र भी सम्मिलित है । विकास योजना का क्रियान्वयन इस उपयोग के अंतर्गत 142.32 प्रतिशत है ।
1.6.5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
विकास योजना 2021 में सार्वजनिक एवं अद्धसार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत 80 हेक्टयर भूमि प्रस्तावित की गई थी । वर्ष 2018 तक कुल 54.96 हेक्टयर भूमि सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत विकसित हुई है । इसमें वर्ष 2008 तक विकसित 31.80 हेक्टेयर भूमि सम्मलित है । वर्ष 2021 तक की योजना अवधि के लिए इस उपयोग के अंतर्गत 25.04 हेक्टयर भूमि उपलब्ध है । विकास योजना का क्रियान्यवन इस उपयोग के अंतर्गत 68.70 प्रतिशत है ।
1.6.6 यातायात एवं परिवहन
विकास योजना 2021 में यातायात एवं परिवहन उपयोग के अंतर्गत 180 हेक्टयर भूमि विकास के लिए प्रस्तावित थी । वर्ष 2018 तक कुल 166.84 हेक्टेयर भूमि यातायात एवं परिवहन उपयोग के अंतर्गत विकसित हुई है । इसमें वर्ष 2008 तक विकसित 102.60 हेक्टेयर भूमि भी सम्मिलित है । इस उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र से अधिक विकास होने से वर्ष 2021 तक की योजना कालावधि तक के लिए यातायात एवं परिवहन उपयोग के अंतर्गत विकास के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है । विकास योजना का क्रियान्यवन इस उपयोग के अंतर्गत 92.68 प्रतिशत है ।
1.6.7 सार्वजनिक उपयोगितायें और सुविधायें
विकास योजना 2021 में सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाओं के अंतर्गत 30 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी । वर्ष 2021 तक की योजना अवधि के लिये उपयोग के अंतर्गत 22.35 हेक्टयर भूमि विकास के लिये उपलब्ध है । विकास योजना का क्रियान्वयन इस उपयोग के अंतर्गत 25.50 प्रतिशत है । 864
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 1.7 क्रियान्वयन संस्थाओं द्वारा संपादित विकास कार्य : -
1.7.1 डबरा नगर पालिका
डबरा नगर पालिका की विकास योजना क्रियान्वयन में प्रभावी भूमिका है, परिषद द्वारा योजना कालावधि में निम्नलिखित प्रमुख विकास / निर्माण कार्य किये गये है-
जल प्रदाय योजना का उन्नयन ।
श्मशान घाट के समीप पार्क का विकास ।
शॉपिंग कॉम्पलैक्स का निर्माण ।
सामुदायिक भवन का निर्माण ।
सड़कों का निर्माण ।
नालों का निर्माण ।
सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण ।
1.7.2 लोक निर्माण विभाग
लोक निर्माण विभाग की, विकास योजना क्रियान्वयन में प्रभावी भूमिका है , विभाग द्वारा योजना कालावधि में निम्नलिखित विकास / निर्माण कार्य किये गये है- सारणी 1 - सा-5 डबराः- मुख्य मार्गों का विकास
क०
संस्था
स्थिति मुख्य मार्ग / खण्ड मार्ग
लम्बाई
1
2
3
4
5
1 N.H. डबरा बायपास
9.5 K.m.
Ν.Η.Α.Ι
निर्माण पूर्ण
2
3.5 K.m.
झाँसी रोड से भितरवार मार्ग
P.W.D
निर्माण पूर्ण 3
P.W.D
3.5 K.m.
चीनोर रोड से ग्वालियर मार्ग
निर्माणाधीन
1.7.3 निजी संस्थाएं /विकासकर्ता
निजी कॉलोनाईजर एवं विकासकर्ताओं द्वारा आवासीय भू- खण्ड़ों का विकास, आवासीय भवन एवं वाणिज्यिक दुकानों का निर्माण कार्य किया गया है । 865
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
1.8 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग
1.8.1 असंगत भूमि उपयोग कार्य सम्पादन विशेषताओं के आधार पर कौन से भूमि उपयोग आसपास के क्षेत्रों के भूमि उपयोग से सामन्जस नहीं रखते हैं इसका अध्ययन करने पर यह देखा गया है कि नगर में कई ऐसे भूमि उपयोग है जो असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग की श्रेणी में आते है । ऐसे भू- उपयोगों / गतिविधियों को उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है । निम्न सारणी में असंगत भूमि उपयोग की सूची दी गई है ।
सारणी 1 - सा-6 क०
वर्तमान स्थल
डबरा : असंगत भूमि उपयोग
प्रस्तावित स्थल
भूमि उपयोग (गतिविधि)
1.
2.
3. 1.
भितरवार मार्ग दालमिल , तेलमिल
स्थानांतरण का
कारण रिक्त होने पर भूमि का प्रस्तावित उपयोग
4
5
6
पर्यावरण
आवासीय
प्रदूषण
निवेश ईकाई |
क्र. 1 में
प्रस्तावित
औद्योगिक क्षेत्र
2. फल बाजार बस स्टेण्ड मार्ग
यातायात में वाणिज्यक एवं आवासीय
रूकावट
निवेश ईकाई
क्र. 1 में
वर्तमान मण्डी
के पास
3.
भितरवार मार्ग फुटकर सब्जी बाजार
यातायात में
रूकावट
मार्ग विस्तार तथा वाणिज्यक एवं आवासीय
निवेश ईकाई
क्र. 1 में
वर्तमान मण्डी
के पास
4.
झांसी रोड तहसील कार्यालय परिसर
स्थान की कमी वाणिज्यक एवं आवासीय
निवेश क्षेत्र में
स्थित
शासकीय भूमि
स्टेशन रोड 5. घास बाजार |
निवेश क्षेत्र में
मार्ग विस्तार यातायात में 866
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
रूकावट
कृषि भूमि
उपयोग के
अंतगर्त
1.8.2 अकार्यक्षम भूमि उपयोग
नगर के कुछ भू- उपयोग अपने वर्तमान स्थल पर पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पा रहे है, ऐसे भूमि उपयोगों / गतिविधियों को अकार्यक्षम माना है । अतः आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन के आधार पर इनकों अधिक समय तक वर्तमान स्थल पर कार्यरत रखना उचित नहीं होगा ।
सारणी 1 - सा -7 डबरा
अकार्यक्षम भूमि उपयोग
प्रस्तावित स्थल
वर्तमान स्थिति
विवरण
कमांक
4.
3.
2.
1.
ग्वालियर मार्ग
1.
बस स्टेण्ड (प्राइवेट)
ग्राम चांदपुर, नगर पालिका वार्ड क्र. 28 की शासकीय भूमि पर
भितरवार मार्ग
2.
नगर पालिका भवन
ग्राम मगरौरा , नगर पालिका वार्ड क्र. 22 की शासकीय भूमि पर
ग्वालियर मार्ग
तहसील कार्यालय
3.
ग्राम डबरा , नगर पालिका वार्ड क्र. 05 की शासकीय भूमि पर 1.9 योजना अवधारणा
डबरा विकास योजना 2031 (प्रारूप) में पदक्रम नियोजन प्रणाली के अनुसार निवेश ईकाई, वृत्त खण्ड एवं उपवृत्त खण्ड केन्द्र को प्रावधानिक न करते हुये केवल नगर स्तर के थोक एवं विशेषीकृत वाणिज्यिक केन्द्र, प्रशासनिक एवं मनोरंजन केन्द्र आदि प्रस्तावित किये गये हैं । मार्ग संरचना प्रस्ताव में सुगम यातायात की दृष्टि से विशेष ध्यान दिया गया है । इस योजना में क्षेत्रीय / नगर स्तर के 60 मी. चौंडे मार्गों से लेकर वृत्तखण्ड / उपवृत्तखण्ड स्तर के 12 मीटर तक के मार्ग दर्शाये गये है । पारिक्षेत्रिक नियमन एवं स्वीकृत / स्वीकार्य उपयोगों को अधिक व्यापक बनाया गया है । 867 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
संभावित नगरीय विकास को दृष्टिगत रखते हुये महत्वपूर्ण मार्गों को वाणिज्यिक / वाणिज्यिक सह आवासीय मार्ग के रूप में चिन्हित किया गया है । मुख्य मार्गों पर संस्थागत परिसर जिनमें शैक्षणिक भवन, गैर- प्रदूषणकारी सेवा उपयोग (आई.टी. पार्क, स्टार होटल , आदि) एवं सार्वजनिक केन्द्रों को प्रस्तावित किया गया है ।
1.10 उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली
विकास योजना प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य, स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त उपलब्ध नगरीय क्षेत्र का विकास करना है । तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु, पर्यावरण के सभी घटकों जो आज विद्यमान हैं , अर्थात नैसर्गिक पर्यावरण एवं भविष्य में होने वाली बसाइट पर विचार करना आवश्यक है । भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है, जिससे बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके । अतः स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने, नगर एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक, भौगोलिक , ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिये । इसके साथ ही, यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव, भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर हो । एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्न लिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक है-
धरातल विशेषताएँ
भौतिक स्थिति, कंटूर , सामान्य अथवा अत्याधिक ढ़लान , भूगर्भ विशेषताएँ , मिट्टी की विशेषताएँ एवं गहराई, भूमिगत जल स्त्रोत , जलप्लवित क्षेत्र, सघन कृषि भूमि, वन क्षेत्र, जलीय जीवन, तापमान, हवा , बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग ।
भूमि उपयोग वितरण
नगरीय विस्तार, कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि, उत्तम भू- दृश्यीकरण , स्थल , नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय , वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध- सार्वजनिक , आमोद प्रमोद, यातायात, रिक्त क्षेत्र जो आगामी विकास हेतु उपलब्ध हैं, प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता । 868
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 जनसंख्या विशेषताएँ
संख्या , आयु, लिंग , आव्रजन वितरण, आगामी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व , मजदूर एवं गैर मजदूर और व्यवसायिक संरचना ।
आर्थिक गतिविधियाँ
कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियाँ , आर्थिक धरातल समस्याएँ एवं संभावनाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्रों का वितरण , व्यापार का आकार , स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति, संस्थाएँ एवं आगामी विकास हेतु संभावनाएँ ।
यातायात विशेषताएँ
वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमताऐं, माल वाहन, निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन, सायकल पथ, पादचारी पथ , जलाशय , रेलवे, वायु सेवा , केन्द्रीय सुविधायें एवं यातायात संरचना ।
आवास विशेषताएँ
उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति , सक्रिय आवश्यकता, झुग्गीवासियों की आवश्यकताएँ , एवं उसका निराकरण , भूमि तथा वित्तीय स्थिति ।
सार्वजनिक सेवाएँ
पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मलवाहन प्रणाली , विद्युत प्रदाय, संचार सेवायें । सार्वजनिक सुविधाएँ
शैक्षणिक संस्थाएँ , आमोद प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएँ , वाणिज्यिक क्षेत्र , पूजा स्थल अतः जो जानकारी एकत्रित की गयी है वह एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत , वर्ल्डव्यू- II ( World View) उपग्रह चित्रों के आधार पर अमृत योजनानुसार निम्नलिखित उद्देश्य पर निर्धारित हैं । जिसमें URDPFI गाईड लाईन के अन्तर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित है ।
1.10.1 उद्देश्य
भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करनाः 869 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
वर्ल्डव्यू- II (World View) उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी , जो श्रेणी- II को दर्शाती है, नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना , जिसमें आवासीय , वाणिज्यिक , औद्योगिक , सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक , आमोद प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हो ।
बसाहट के विस्तार का मानचित्र
विभिन्न स्थितियों पर , उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, नगर का विकास, क्रमशः विभिन्न समयावधि में हुआ है, का मानचित्र तैयार करना । संपूर्ण डबरा नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना ।
नैसर्गिक आपदाओं का, जैसे बाढ़ , भूमि कटाव , भूकम्प से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का मानचित्र तैयार करना ।
जल स्त्रोत , नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय, ढ़लान , मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना ।
नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना एवं जिस भूमि का संरक्षण करना है , उसका मानचित्र पर अंकन करना ।
प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना ।
जनगणना के ऑकड़ें :
अनुमानित जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु, जनगणना वर्ष 1961 , 1971 , 1981 , 1991, 2001 एवं 2011 के आंकड़ों का विकास योजना में उपयोग किया गया हैं । 1.10.2 कार्यप्रणाली
डबरा नगर की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करने हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली, चित्र क्रमांक-1 में दी गई है । अमृत योजना के अन्तर्गत एन.आर.एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त, स्थल मानचित्र जिसमें उपग्रह चित्र के साथ बिल्डिंग फुटप्रिंट अंकित थे, का स्थल पर सत्यापन कर, अमृत मानकों के अनुसार आकड़ें एकत्रित कर , सामाजिक , आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई.एस. आधारित विकास योजना हेतु 870
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 आधार मानचित्र तैयार किया गया । विकास योजना तैयार करने हेतु कार्यप्रणाली विवरण निम्नानुसार है—
World View II Satellite Data
Ancillarydata
GIS Layers
Population Projection
Acts& Rules Data Vetting and Correction
T&CP Act 1973
Demography & Socio Economic data
Thematic Mapping
MP Bhumi Vikas Niyam 2012
Infrastructure
Geomorphology
AMRUT Guideline
Urban Sprawl
Landuse
URDPFI Guidelines Soil
GAP Analysis
Slope
Land Allocation Road Buffer
DrainageBuffer
Comprehensive Urban land Suitability Map
Weightage Analysis
Suitability Index
Land Available for Planning
Proposed Landuse Allocation
Draft Development Plan
चित्र क्र 1: अंगीकृत कार्यप्रणाली
871
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
PlanningArea
Dabra
Km
8
7
DABRA
Legend
56
Source:MPCST&NRSC PlanningAreaBoundary
1.3SATELLITEIMAGES
34
2
Note:SatelliteImagesareDepictedin TrueColourComposite
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
1
Scale District-Gwalior
0
WORLDVIEW-II,2016
CARTOSAT,2011
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
LISS-III,201012
LISS-IV,2002003 872
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 1.10.3 जनसंख्या आंकलन पद्धति
सन् 2031 की भावी जनसंख्या के आंकलन करने हेतु, वर्ष 1961 से 2011 तक की जनगणना जानकारी एकत्र की गई , एवं विभिन्न सांख्यिकी पद्धति के आधार पर { (1 ) अंक गणितीय वृद्धि पद्धति ( II ) ज्यामितीय वृद्धि पद्धति ( III ) दरवृद्धि पद्धति ( IV ) घातांकीय पद्धति । प्रगणित की गई है ।
1.10.4 अमृत मानकों की व्याख्या
अमृत मानकों के अनसार , शहर के विभिन्न विभागों से आंकड़े एकत्रित किये गये, इन आंकड़ो में शहर की भौगोलिक जानकारी , जनसांख्यिकी आंकड़े, औद्योगिक पहलु, अधोसंरचना जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य , संचार, जल प्रदाय , जल - मल निकास , ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, परिवहन , पर्यावरण , पर्यटन एवं राजस्व से संबधित जानकारी इत्यादि सम्मिलित है ।
1.11 थिमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping )
विकास योजना तैयार करनें हेतु किए जाने वाले विश्लेषण में उपयोग किए जाने हेतु विभिन्न थिमेटिक मानचित्र तैयार किए गये है जिसकी कार्यप्रणाली आकृति में स्पष्ट की गई है ।
1.11.1 यातायात संरचना मानचित्र
अमृत योजना के मानकों के आधार पर उपग्रह चित्र आधारित वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किया गया, जिसमें निम्न मानकों को आधार मान वर्गीकृत किया गया है, जिसे सारणी क्रमांक 1 - सा -8 एवं 1 - सा-9 में दर्शाया गया है । 873
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
Table- 1- सा-8 Road : Geo-Spetial Data Content
SUB - CLASS
CODE
CLASS
S.No
01-09
Road
1
Major City Road
Other Public Road
01-11
01-12
Other Private Road
01-15
Village road
01-16
Footpath
Table- 1- सा-9: Bridges/Flyovers -Geo - Spatial Data Content
CODE
CLASS
SUB - CLASS
S.No
Culvert
3
03-01
Bridges
03-03
Bridge across river
भूमि उपयोग / भूमि आच्छादन मानचित्र
1.11.2
एन.आर.एस.सी. से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर, डबरा शहर का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया है । भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करते समय अमृत योजना में दिए गये वर्गीकरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया है । अमृत योजना के अंतर्गत नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली सारणी क्रमांक 1 - सा -10 में उल्लेखित हैः-
Table - 1- सा-10 : Building Footprint_Geo Spatial Data Content
SUB - CLASS
CLASS
S.No CODE
House
Residential
06-04
1
06-05
Group ofHouses
07-01
Retail
2
Commercial
General Business
07-03
07-04
Hotel / Lodge / Restaurant
07-13
Hostel 874
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
4
09-01
5
10-01
[भाग 1 Mixed
Residential & Commercial
Educational
School
Anganwari
10-05 College
Polytecnic
6
11-01 Health Services Govt. Hospital
11-02
11-04 7
12-01
12-02 8
13-01
15-02
15-05 Private Hospital
Clinic/Dispensary
Office
Central Govt . Property
Quarter
Office
State Govt . Property
Public& Semi- public Banks
Police Station
15-06
15-08 10
15-09
15-11 Cantonment/Battalion
Crematorium Burial Groun/Grave Yard Guesthouse/Resthouse
Dharmashala
15-12
15-15
15-16 Tourist Facility Centre
Museum
Public Library
15-25
15-28 Public/Community Toilet
OldAgeHome
15-30 11
16-01
16-05
16-09 12
17-01
18-01-01 13
18-01-02
18-03-01 Fire Station
Temple
Religious
Gurudwara
Aashram/Math/Bhojanshala
Recreational
Garden
Public Utilities
Water Treatment Plant
Water Pumping Station
Sewage Treatment Plant 875
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
Electric Sub- Station
18-04-02
21-01
Monuments
16
Heritage
21-02
Fort
21-03
Archaeological Site
17
24-01
Bus stand /Terminus
Transportation
25-04
Traffic related
18
Multi-Level Parking
Rural
19
26-02
House
26-03
GroupOfHouse
22
Others
Farm house
33-09
33-10
Dairyfarm
Gaushala
33-17
1.11.3 ढ़लान मानचित्र
भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर एवं Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology से प्राप्त Carto- DEM के आधार पर ढ़लान मानचित्र तैयार किया है । इसका विश्लेषण अध्याय-3 में किया गया है । ग्रिड पद्धति से निम्नलिखित समीकरण इसका आधार है । ढलान का प्रतिशत = ऊँचाई में अंतर / दूरी में अंतर X 100
1.11.4 मृदा मानचित्र
संपूर्ण जिले के मिट्टी के प्रकार का मानचित्र, भारत की मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग ( SLUSI) जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से जानकारी प्राप्त कर तैयार किया गया है । उक्त मानचित्र तैयार करने में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं मृदा प्रोफाईल के विश्लेषण के आधार पर जो कि मिटटी की उपयोगिता निर्धारित करती है का उपयोग किया है, मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर भूमि का कटाव मानचित्र, मिट्टी की बनावट का मानचित्र तथा मिट्टी की गहराई का मानचित्र तैयार किया गया है । 876
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 1.11.5 बाढ़ आपदा मानचित्र
उक्त जानकारी हेतु ढ़लान, जलाशय मानचित्र से प्राप्त आंकड़ों तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग , संभावित बाढ़ क्षेत्रों का निर्धारण कर मानचित्र तैयार किया गया है ।
1.11.6 जलाशय मानचित्र
वर्ल्डव्यू- II ( World View ) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं अमृत योजना की वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर डबरा शहर मे स्थित जलाशयों का मानचित्र तैयार किया गया है । अमृत योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली सारणी क्रमांक 1 - सा-11 में उल्लेखित है:-
Table- 1- सा -11 : Water Bodies- Geo Spatial Data Content
CODE
CLASS
S.No
SUB - CLASS
5
05-01
Water Bodies River
05-02
Stream
05-03
Canal
05-04
Drain
05-05
Ponds
05-08
Island( River/Lake)
Reservoir
05-09
1.11.7 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र मानचित्र
भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्टस् ( Fractures and Faults ) तथा मिट्टी की जानकारी , ढलान की जानकारी एवं जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया , एन.जी. आर.आई. के आंकड़ों के आधार पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया गया है । 877 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
1.11.8 भूमि मूल्य मानचित्र
मध्य - प्रदेश रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प विभाग से निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत कुल वार्ड के अन्तर्गत , भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित की गई एवं मूल्य के संदर्भ में वर्गीकृत जानकारी का मानचित्र तैयार किया है ।
1.11.9 ग्राम / वार्ड सीमा मानचित्र
राजस्व विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया है । भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर खसरा मानचित्रों को जियोरिफरेंस किया गया । ग्राम मानचित्रों को जियोरिफरेन्स करने के पश्चात निवेश क्षेत्र सीमा निर्धारित की गयी है । नगर पालिका से प्राप्त वार्ड मानचित्र के आधार पर नगर का वार्ड मानचित्र तैयार किया गया है । अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग की 1 : 30000 का तथा 1: 25000 मापमान पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया है । उक्त मानचित्र , विभिन्न जानकारी के एकीकृत वॉर्ड आधारित जानकारी से किया गया है । जनसंख्या के ऑकड़ें जो भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त किये , उनको ग्राम मानचित्रों से संबद्ध किया गया है । अमृत योजना के अंतर्गत सीमाओ की वर्गीकरण प्रणाली सारणी क्रमांक 1 - सा -12 में उल्लेखित हैः-
Table- 1- सा-12 : Administrative , Planning & Municipal Boundaries
Administrative Boundaries
CLASS
SUB - CLASS
S.No.
CODE
37-05
Village Boundary
37-06
1.
Forest Boundary
Administrative
Boundaries
37-07
Revenue Boundary
Planning Boundaries
CLASS
SUB - CLASS
S.No.
CODE
38-01
Planning Area Boundary
Planning
2.
38-04
Boundaries
ControlledArea Boundary
Municipal Boundaries
CLASS
SUB - CLASS
CODE
S.No.
37-05
Municipal Boundary
Municipal
37-06
3.
WardBoundary
Boundaries
37-07
Zone Boundary 878
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 थीमेटिक मानचित्र भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत , उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर ए -1 आर.एस. Classification का उपयोग कर डिजीटाईज किये हैं एवं डबरा निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किये गये हैं । क्षेत्र के सांख्यकीय आंकड़े , भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ही ज्ञात किये गये हैं । 1.12 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता
नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित करना है कि, कौन सी भूमि का विकास किया जाये एवं किस प्रकार किया जाये । इस कारण भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक , विशेषताएँ, नैसर्गिक अवरोध एवं सामाजिक एवं आर्थिक समानताएँ महत्वपूर्ण हैं । मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अंतर्गत, भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है । भूमि उपयुक्तता का निर्धारण भूमि की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक क्षमता पर निर्भर है । भूमि का मूल्य प्रमुखतः तीन आधार पर निर्भर होना चाहिए (1 ) भूमि का बाजार मूल्य जो पूर्ण विक्रय के आधार पर होता है (2) प्राकृतिक संरचना का गुणात्मक मूल्यांकन (3 ) संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य ।
भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता का संयुक्त मानचित्र , के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये जा सकते हैं । निवेश क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है एवं इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं । भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है , अपितु इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है । उक्त दोनों मापदण्ड़ों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करना है, एवं भूमि के विस्तृत वर्गीकरण , विभिन्न विकास हेतु करना संभव है । इसके अतिरिक्त भूमि उपयोग उपयुक्तता निर्धारण , वर्तमान स्थिति जैसे भूमि पर दबाव महत्वपूर्ण है । यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा , उस दशा में, उक्त भूमि जो उपयुक्तता के आधार पर, ग्राह्य नहीं है, का विकास होगा । यह स्पष्ट है कि मापदण्डों की श्रेणियाँ अधिक होंगी जो बाजार के संदर्भ से प्रभावित होती हैं । अतः उपरोक्त संदर्भ में, उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया 879 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
जो इस रिपोर्ट में उल्लेखित है , वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारण की दृष्टि से देखा गया है ।
अतः इस अध्ययन में, बहु प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण , स्थल की वास्तविकता , पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन इमेजरी ) किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि उपयुक्तता विश्लेषण संभव हुआ है । डबरा नगर के संदर्भ में Composite land Suitability Analysis अपनाई गई है । इस प्रक्रिया को अध्याय-3 में दर्शाया गया है । उदाहरण के रूप में, इस प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि विकास / भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है एवं किस भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में अथवा विकास हेतु प्रतिबंधित / संरक्षित रखी जाना है । भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित श्रेणी घटकों पर विचार किया गया है ।
1. वर्तमान भूमि उपयोग
2. मिट्टी का प्रकार
3. ढलान का प्रतिशत
4. बाढ़ आपदा
5. जलाशय
6. मार्ग संरचना
7. जियोमार्फोलॉजी
8. भूमि का मूल्य (वार्ड अनुसार)
उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा निर्धारित होती है । सीमा की अवधारणा , भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से हैं । अगर ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है कि , अधिक ढलान वाले क्षेत्र को विकसित करने हेतु व्यापक स्त्रोत (पैसा, जनशक्ति, सामग्री) आवश्यक होंगे । अतः उक्त भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी । उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है । 880
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दु को नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के विश्लेषण में शामिल किया है, तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है । इन घटकों से विश्लेषित जानकारी का, भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर , संकेतक प्राप्त किये हैं ।
1.13 भूमि उपयोग का आवंटन
नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात्, भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण, भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा प्रसारित यू. आर.डी.पी.एफ.आई. गाईड लाईन एवं राज्य के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया है ।
इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं इसमें अंगीकृत कार्यप्रणाली, विस्तार से प्रस्तुत है । पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की तुलना में, उपरोक्त प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है । इसके अंतर्गत , उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात् भूमि उपयोग मानचित्र , वस्तुस्थिति के अनुरूप तैयार करना संभव है । पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है । इसी कार्यप्रणाली के आधार पर, डबरा निवेश क्षेत्र का विश्लेषण किया गया है तथा प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारण , जो विभिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर है, विकास हेतु भूमि चयन के वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत है । 881
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
अध्याय-2
अध्ययन एवं विश्लेषण 2.1 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ
म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 के प्रावधानों के अंतर्गत घोषित ग्वालियर कृषि परिक्षेत्र में भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर , दतिया, श्योपुर एवं शिवपुरी जिले सम्मिलित है । इन छः जिलों के अन्तर्गत (1 ) भिण्ड जिले में भिण्ड एवं गोहद (2 ) मुरैना जिले में मुरैना, (3 ) ग्वालियर जिले में ग्वालियर एवं डबरा, (4) दतिया जिले में दतिया , (5) श्योपुर जिले में श्योपुर, (6) शिवपुरी जिले में शिवपुरी, विकास योजनाएं सम्मिलित है तथा अंगीकृत होकर प्रभावशील है ।
डबरा निवेश क्षेत्र ग्वालियर जिले का एक प्रमुख तहसील मुख्यालय नगर है । यह परिक्षेत्र सिंध नदी के किनारे पर स्थित है तथा मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है । यह परिक्षेत्र सड़क मार्ग द्वारा मध्य प्रदेश के अलावा उत्तरप्रदेश से जुड़ा है । क्षेत्रफल की दृष्टि से इस परिक्षेत्र का सबसे बडा जिला मुरैना एवं सबसे छोटा जिला दतिया है । डबरा नगर रोन्ट्रल रेलवे लाईन पर स्थित है तथा ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है । डबरा नगर से ग्वालियर की दूरी लगभग 50 किमी. है । भौगोलिक दृष्टि से यह स्थल 25 °53 ′ उत्तर अक्षांश एवं 78°20' पूर्वी देशान्तर रेखा पर समुद्र सतह से लगभग 205 मीटर ऊँचाई पर स्थित है । नगर के समीप अन्य बड़े शहर दतिया एवं ग्वालियर हैं ।
यह नगर , सड़क मार्ग से मध्यप्रदेश के ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, सागर , ओरछा एवं उत्तरप्रदेश के झांसी शहरों से सीधा जुड़ा हुआ है । शहर से जुड़े हुए अन्य नगरों की दूरी सारणी क्रमांक 2 - सा-1 में दर्शायी गयी है ।
सारणी 2- सा-1 : डबरा शहर से अन्य नगरों की दूरी
Distance
Nearest Town
45 km
GWALIOR
58 km
JHANSI ( U.P.)
28 km
DATIA
106 km
SHIVPURI
258 km
SAGAR
70 km
ORCHHA 882
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
2.2 निवेश क्षेत्र
[भाग 1
नगर के सुनियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 (1 ) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1336 / एफ-1 /37 / 33 /74 दिनांक 23.04.1974 द्वारा डबरा निवेश क्षेत्र का गठन किया गया था । निवेश क्षेत्र की सीमाओं को अधिनियम की धारा 13 (2 ) के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक 29 दिनांक 22.01.2001 के द्वारा पुनरीक्षित किया गया । पुनरीक्षित निवेश क्षेत्र में डबरा नगर के अतिरिक्त 15 ग्राम सम्मिलित किये गये है । वर्तमान में नगर पालिका क्षेत्र की सीमा निवेश क्षेत्र की सीमा तक बढ़ा दी गई है । पुर्नगठित निवेश क्षेत्र का क्षेत्रफल 10125.05 हेक्टेयर है । वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विवरण निम्नानुसार है ।
सारणी 2 - सा-2:- डबरा- निवेश क्षेत्र एवं जनसंख्या
ग्राम का नाम क्रमांक
2. 1.
जनसंख्या 2011 ग्राम का क्षेत्रफल (हे० में)
4
3.
(अ) ग्रामीण
सिमरिया ताल
1.
अरू
2.
इटायल
3.
सिरोही
4.
बरोठा
5.
कर्रा
6.
तिघरू
7 .
गेडोलकला
8.
9 . गेडोलखुर्द
10. सहराई
11. खेडी नटवा
12. सुल्तानपुर
मगरोरा
13.
निभेरा
14.
चांदपुर
15.
16. डबरा (ग्रामीण)
बुजुर्ग (ग्रामीण)
17.
1508.95
3950 482.55
1934
2277
801.99
1855
293.29
551.83
3112
507.29
1206
117.47
984
242.33
911
457
205.57
308.67
816
184.51
569
932
196.58
1431.64
2254
446.64
583
1233.43
3523
856.46
20629 145.03
13868 883
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
A
PlanningArea
Dabra
15.26
18.27
1212
11.12
5.49 5.42
7.68 12.51
7.29
2.06
7.01 5.58
11.91
5.32
12.38
17.34 23.66
4.13
42.43
9.24
8.45 11.43 356.58
AREA(ha)
Km
DABRA
Legend
SUBHASHWARD
KABIRWARD
WARDNAME
AZADWARD
TAGOREWARD
KIDWAIWARD
VIVEKANANDWARD
GANDHIWARD TILAKWARD
GURUDWARAWARD
SATKANWARRAMWARD
JAWAHARWARD
TATYATOPEWARD
2.533.5
THAKURBABAWARD
SARDARPATELWARD
BHAGATSINGHWARD
RAJIYGANDHIWARD
JAINMANDIRWARD
CHANDERSHEKHARWARD
LALBAHADURSHASHTRIWARD
LALALAJPATRAIWARD
MAHARANILAXMIBAIWARD
DR.AMBEDKARWARD
Gwalior
2
2.1WARDS (AsPerCensus,2011)
DR.RAJENDERPRASADWARD 82.48 INDIRAGANDHIWARD 12.99
Waterbody
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
NationalHighway
VillageBoundary
Road
WardBoundary
Landuse&UrbanSurveyDivision
1.5
Source:NagarPalikaParishad,Dabra WARDNO
1
RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
-
District-Gwalior
Scale 00.5
25106/30
ToDa Daulatpura
GOUDOLKHURD
CHANDPUR
NIBHERA
ToJhansi
NH75
ToJhansi
GEDOLKALA
KARRA
SULTANPUR
SAHARAI
THIGHPL
ToPichore
KHENATVA
BUJURC
MAGRORA
RAMGHAD
NH 75
AARU
DABRA
ToGwalior
ToBhitarwar
BAROTHA
SIROHI
ETAYAL
SIMARIYA(TAAL)
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToGwalior
ToChinor
NLOCKS.GE
N.CC.OR.
884
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
PlanningArea
Catra
1361.23
67.04
20.25
45.27
154.77
13.66 25.65
60.65 86.84
31.38 16.54 10125.05
15404G 20856 345.42
16.38 4145
48.92
29.57
21.00
27.03
20.10 1055.42
1995.75 4448
AREA(hal
Km
4
3.5
DABRA
Legend
TILAKWARD
TATVATOPEWABO
JAWAHARWARD
BALAJIDHANMAH
KABIRWARD TAGOREWARD
KIDWAIWARD
AZADWARD
SUBHASHWARD
VIVEKANANDWARD
WARDNAME
2.53
SARDARPATELWARD
SATKANWARRAWWARD
THAKURBABAWARD
BABJIAGMANWARD
MAITHIUSHARANSUPTWARD
DEENDAYALWARD GURUDWARAWARD
BHAGATSING-WARD SHEOHARWARD
JAINMANGFWARD
INDRASANDHIWARG
RAJIVGANDHIWARD
CHANDER LALALAJPATRAIWARD
MAHARANILAKOVIBAIWARD
LALBAHADURSHASHIWARD
DRAMBEDKARWARD
SHYMAPRASADMUKHERJEEWARD
2.2WARDS(30)
VANCHANDESHWARWARD
DR.RAJENDERPRASADWARD
MAHATMAYOTIBARAGPHULEWARD31.33
Waterbody
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
NationalHighway
Road
WardBoundary
Source:NagarPalikaParishad,Dabra WARDNO.
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale District-Gwalior
00.511.52
2550255
25-5130°N
ToDaulatpura
28
NH75
ToJhansi ToJhansi
B
To ichore
13
15
22
23
13
2
NH75
6
ToGwalior
ToBhitarwa
29
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToGwalior
ToChinor
NOCO 885
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
18. रामगढ़ (ग्रामीण)
योग
(ब) नगर पालिका डबरा (ग्राम डबरा, रामगढ़ एवं बुजुर्ग)
योग (अ + ब)
स्त्रोत :- भारत की जनगणना 2011
254.24
8423
9768.47
68283
356.58
61277
10125.05
129560
2.3 जनसांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण (Demographic & Socio Analysis)
2.3.1 जनसंख्या विश्लेषण
डबरा नगर , मध्यप्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले के तहसील मुख्यालय डबरा होने से परिक्षेत्र के संस्पर्शी पांच अन्य जिला मुख्यालयों के जनसंख्या का विवरण , इस परिक्षेत्र के नियोजन हेतु महत्वपूर्ण है । इसका विवरण सारणी क्रमांक 2- सा-3 में दर्शाया गया है । सारणी 2 - सा -3: राज्य में जनसंख्या विवरण एवं लिंग अनुपात (जिला)
क्र.
महिला
कुल जनसंख्या-2011
जिला एवं तहसील
1.
पुरुष
लिंग अनुपात
72626809
मध्य- प्रदेश
2. ग्वालियर जिला
2032036 3.
324569 डबरा तहसील
4.
786754 दतिया जिला
1725050 5. शिवपुरी जिला
6.
931 37612306 35014503
1090327 941709
864 174475
150094
860 420157
366597
873 919795
806255
877
1965970
मुरैना जिला
7.
1068417 897553
840
1703005
भिण्ड जिला
स्त्रोत :- भारत की जनगणना 2011
926843
776162
837 उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य में महिला एवं पुरूष लिंग - अनुपात 1000 से कम है । चंबल एवं ग्वालियर संभाग के अंतर्गत छः जिले में सबसे कम, भिण्ड एवं सबसे अधिक शिवपुरी जिले का लिंगानुपात है । इसकी जानकारी सारणी क्रमांक 2 - सा -3 में दर्शाई गई है ।
डबरा नगर की जनसंख्या , वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 104197 है जो वर्ष 2001 में 56672 थी । अमृत योजना के मानकों के अनुसार वार्ड वार कुल जनसंख्या, शिशु, अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति एवं साक्षरता की जानकारी निम्नानुसार सारणी क्रमांक 2-सा-4 एवं मानचित्र में दर्शायी गई है । 886
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 सारणीः 2 - सा -4 वार्ड वार कुल जनसंख्या
Population
Literates
ST
SC
Population
Ward No
Child (0-6)
Total M F
Total M F
Total M F Total M F Total M F
42
997 909 1142
372 166 206
19 23 1906
2339 1197
276 143 133
2
1
771
1 1913 1142 372 198 174 371 190 181
2 2780 1460 1320
2
5 1411 817 594
7
1850 946 904
301 160 141
1075
3 2216 1141
1
891 361
1
0 2192 1301 4
1680 1408
206 155 1419 769 650
3088
97
2
934 770 223
7
5 1704
130 93 200 103
5 2078 1104 974
0
0
71
58
0 1348 724 624 1605 833 772 153 82
122 64
6
7
2
890 1506 1411 372 186 186 278 145 133
5 2049 1159 2917
7
4
228
10
6 2143 1278 865 490 262
8 3357 1766 1591
636 330
306
0
0
160
335 307
0 1333 821 512
642
1215 1063 336 176
2278
9
5 1817 1083 734
3
381
8
1501 1296
204 177 1356 713 643
10 2797
7
103
18 11
797 477 320 483
53 50
193 160
353
11 1062 579
7
11
4 1511 886 625 302
146 1600 861 739
156
2464 1302 1162
12
1435
97 49 48
280 147 133 1201 657 544
857 578 1152 1023
13 2175
4
9
1027 788
109 89
5 1815
198
224 113
111
14 2227 1194 1033
154 144 2062 1242 820 375 200 175
298
403 215 188
1691 1439
15 3130
21
2149 1154 995 241 132 109 58 36 22
11 10 1694 945 749 16
6
976 810 225 127
114
61786
63
12
2147 1146 1001
51
17
98
0
0
1040 940
27 12
0 1980
1169 1095 220 114 106
15
2264
18
0
0
992 837 205 108 97 136 78 58
0 1829
19 2139 1122 1017
30 12
1009 818
93 132 74 58
18 1827
242 149
20 2411 1279 1132
5
2
87
3 1969 1082 887 1288 1150 264 148 116:
203 116
21 2438
6
760
11
1096 944 200 118 82 55 24 31
5 1690 930 2040
22
43 24 19 3874 2187 1687 660 343 317 348 191 157
23 5106 2683 2423
45
73
28 3043 1737 1306
209 116 93
537 293 244
2188 1882
24 4070
712 365
45128 25643 19485 61277 32446 28831 7317 3944 3373 12309 6510 5799
347
Total
स्त्रोत :- भारत की जनगणना 2011
2.4.- जनसंख्या लिंगानुपात
डबरा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 4 एवं 11 में लिंगानुपात 834-850 के मध्य है तथा वार्ड क्रमांक 1 में लिंगानुपात 950-960 के मध्य है । जिसकी जानकारी सारणी क्रमांक 2- सा-5 एवं मानचित्र क्रमांक 1.3 में दर्शित है । 887
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
सारणी 2 - सा -5 : वार्ड जनसंख्या लिंगानुपात
क्र.
वार्ड क्रमांक
कुल वार्डों की संख्या जनसंख्या लिंगानुपात (1000 पुरूष पर महिला)
950-960
1.
1
1 2.
900-950
8
2,3,6,7,8,18,19,23
3.
850-900
13
5,9,10,12,13,14,15,16,17,20,21,22,24
4.
834-850
2
4,11
योग
24 स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011
2.4.1- शिशु जनसंख्या
डबरा शहर का लिंग अनुपात 889 है , जबकि शिशु श्रेणी में यह अनुपात 855 है । डबरा में शिशु जनसंख्या प्रतिशत वार्ड क्रमांक- 2 , 3 , 7, 8 , 9 , 10, 12, 13 , 23 , 24 में 12--15 प्रतिशत प्राप्त हुई है एवं वार्ड नं. 6 , 11 , 14, 18 , 19, 22 में शिशु जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम प्राप्त हुई है । जिसकी जानकारी सारणी क्रमांक 2 - सा-6 एवं मानचित्र क्रमांक 2.4 एवं 2.5 में दर्शाया गया है ।
सारणी 2-सा-6: शिशु जनसंख्या
क्र.
वार्ड क्रमांक
कुल वार्डों की संख्या शिशु जनसंख्या (0-6 वर्ष) प्रतिशत
1.
10
12-15
2, 3 , 7, 8, 9, 10 , 12, 13 , 23 , 24
2.
10-12
08
1 , 4, 5, 15, 16 , 17, 20, 21
3.
<10
06
6, 11 , 14, 18 , 19 , 22
योग
24
स्त्रोतः- जनगणना विभाग -2011
2.5 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या
अनुसूचित जाति- जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या से अनुक्रम में 10-85 प्रतिशत है । उक्त जनसंख्या संपूर्ण नगर में वितरित है, किन्तु वार्ड क्रमांक-3 , में उक्त श्रेणी की जनसंख्या तुलनात्मक दृष्टि से अधिक है एवं वार्ड क्र 0 5 , 6, 7, 16, 17, 18, 19 , 20, 21 , 22, 23 , 24 की जनसंख्या प्रतिशत 10 से भी कम है । अनुसूचित जाति- जनजाति जनसंख्या सारणी क्रमांक 2 - सा -7 एवं मानचित्र क्रमांक 2.6 में दर्शाया गया है । 888
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 सारणी 2- सा -7. अनुसूचित जाति, जनजाति जनसंख्या
वार्ड क्रमांक
क्र.
कुल वाडों की संख्या अनुसूचित जाति / जनजाति जनसंख्या प्रतिशत
1
3
80-85
1.
2 50-80
12, 13
2.
3 3.
30-50
4, 10, 11
6 10-30
4.
1 , 2, 8 , 9 , 14, 15
5.
<10
12
5, 6, 7, 16, 17, 18, 19 , 20 , 21 , 22, 23, 24
24
योग
स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011
2.6 साक्षरता
डबरा नगर परिषद क्षेत्र में साक्षरता दर 83.63 प्रतिशत है । शहर के वार्ड क्रमांक 9 में साक्षरता दर तुलनात्मक दृष्टि से कम एवं सबसे अधिक वार्ड क्रमांक-1 , 5, 6, 17, 18 , 19, 21 , 22 में पायी गई है । साक्षरता जनसंख्या सारणी क्रमांक 2 - सा-8 एवं मानचित्र क्रमांक 2.7 में दर्शाया गया है ।
सारणी 2 - सा-8 साक्षरता प्रतिशत
वार्ड क्रमांक
साक्षरता प्रतिशत
क्र.
कुल वार्डों की संख्या
9
1.
80-90
1, 5, 6,14,17, 18, 19, 21 , 22
7
70-80
2.
4, 7, 11 , 16, 20, 23 , 24
7
60-70
3.
2, 3, 8, 10, 12, 13, 15
1
9
50-60
4.
24
योग
स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011
2.7 कार्यशील जनसंख्या
डबरा नगर की कुल जनसंख्या में श्रमिकों / कार्य सहभागिता की संख्या के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या में से कितने प्रतिशत व्यक्ति विभिन्न कार्यकलापों एवं व्यवसायों में संलग्न होकर जीविकोपार्जन कर रहे हैं, तथा सबसे अधिक कार्य सहभागिता का प्रतिशत वार्ड क्रमांक- 3 एवं 13 में पायी गई हैं एवं सबसे कम प्रतिशत वार्ड क्रमांक-24 में जानकारी प्राप्त हुई है । वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर की व्यावसायिक संरचना सारणी क्रमांक 2- सा-9 में दर्शाया गया है । कार्यशील जनसंख्या मानचित्र क्रमांक 2.8 में दर्शाया गया है । 889
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
A
PlanningArea
Dabra
Km
35
DABRA
Legend
2.53
Gwalior
2
900-950
High 950-960
850-900
834-850Low
PlanningAreaBoundary
MunicipalAreaBoundary
NationalHighway
RailwayLine
VillageBoundary
Source:CensusofIndia,2011
Road
2.3WARDWISESEXRATIO
1.5
1
SexRatio(Femalesper1000Male)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale DistrictGwalior
00.5
N
20/5130'N
NORS.SE
25/5000N
ToDaulatpura
GOUDOLKHURD
CHANDPUR
NH75
ToJhansi ToJhansi
GEDOLKALA
KARRA
SULTANPUR NIBHERA
είταικοκέτοικοίταικοκέτακαιπεεί
SAHARAI
KHEDINATVA
ToPichore
THIGHRU
BUJURG
MAGRORA
RAMGHAD
NH75
AARU
DABRA
ToGwalior
hitarwar ToBhit
BAROTHA
SIROHI
ETAYAL
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhya Pradesh,Bhopal SIMAI MARIYA(TAAL)
ToGwallor
ToChinor
misswasawareNutsaremorewireNitrewidermoredevivewitiveeforewaivewavewatermixe
WLOG.CO.CZ 890
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
PlanningArea
Km
4
DABRA
Legend
PlanningAreaBoundary
MunicipalAreaBoundary
RailwayLine
10-12
VillageBoundary
NationalHighway
12-15High
Source:CensusofIndia,2011
Road
<10Low
CHILDPOPULATION0-6(Percent)
2.4WARDWISECHILDPOPULATION(0-6)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale DistrictGwalior
00.511.522533.5
NASS/S
25-520
25/5130N
ToDaulatpura
GOUDOLKHURD
CHANDPUR
NIBHERA
NII75
ToJhansi ToJhansi
GEDOLKALA
KARRA
SULTANPUR
JANABORICALBOIONDREN300300ink
SAHARAI
KHEDINATVA
ToPichore
THIGHRU
BUJURG
MAGRORA
18192223
RAMGHAD
NH75
AARU
DABRA
ToGwalior
ToBhitarwar
BAROTHA
SIROHI
ETAYAL
aoicesoldenareas200malsedimeasethin2001.1aisa
SIMARIYA(TAAL)
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToGwalior
ashessocha
ToChinor
anescedure
NASSE 891
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
PlanningArea
Dabra
DABRA
Legend ↑
900-1000High
700-800
624-700 Low
800-900
MunicipalAreaBoundary
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
NationalHighway
VillageBoundary
Source:CensusofIndia.2011
Road
2.5WARDWISECHILDSEXRATIO
ChildSexRatio(Femalesper1000Male)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
-
Scale District-Gwalior
00.5 11.522.533.5 4 Km
200430
25530
20-20%28/52307
2015120
To latpura
GOUDOLKHURD
CHANDPUR
NIBHERA
NH75
ToJhansi ToJhansi
GEDOLKALA
KARRA
SULTANPUR
solizessalonseekerssatesection
SEHAARAIS
hore ToPichon
KHEDMATVA
THIGHRU
BUJURG
MAGRORA
RAMGHAD
10
NH75
AARU
DABRA
ToGwalior
ToBhitarw
BAROTHA
SIROHI
ETAYAL
SIMARIYA(TAAL)
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToGwalior
ToChinor
zeeascern2000somesesornomerolesalinactionsomesessi
NOGIR 892
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
A
PlanningArea
Dabra
DABRA
Legend
PlanningAreaBoundary
MunicipalAreaBoundary
RailwayLine
80-85High
10-30 NationalHighway
50-80
30-50
Source:CensusofIndia,2011
VillageBoundary
Road
1.522.533.54 Km
<10 Low
2.6WARDWISESC/STPOPULATION
SC/STPopulation(Percent)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale District-Gwalior
00.51
aulatpura ToDaula
GOUDOLKHURD
CHANDPUR
wativewriterwaivewaive
NIBHERA
NH 75
ToJhansi ToJhansi
KRRA
GEDOLKALA
SULTANPJR
SAHARAIAI
KHEDINATVA
THIGHRU
ToPichore
BUJURG
MAGRORA
RAMGHAD
NH75
AARU
DABRA
ToGwalior
ToBhitarwar
BAROTHA
SIROHI
ETAYAL
SIMARIYRIYA(TAAL)
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToGwalior
ToChinor
10:8761000 wiremovemorewineNiceMersTowarswaveheralvewalvewars N.0.0.
колеле незале населя 893
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
A
PlanningArea
Dabra
Km
DABRA
Legend
MunicipalAreaBoundary
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
NationalHighway
80-90High
70-80 50-60Low
VillageBoundary
60-70
Source:CensusofIndia.2011
Road
2.7WARDWISELITERACY
1.522.533.54
Literacy(Percent)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale DistrictGwalior
00.5
ToDaulatputpura
GOUDOLKHURD
CHANDPUR
NIBHERA
NH75
ToJhansi ToJhansi
GEDOLKALA
KARRA
SULTANPUR
SAHARAI
KHEDINAT ATTA
ToPichore
THIGHRU
BUJURG
81/
MAGRORA
RAMGHAD
NH 75
AARU
DABRA
ToGwalior
war TOB Bhitary
BAROTHA
SIROHI
ETAYAL
SIMARIYA(TAAL)
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToGwalior
schenandsealsoctersenazaloreEstenneedereselenzoekinassueswitherschieavelsalin
ToChinor
NOC 894
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
A
PlanningArea
Dabra
DABRA
Legend
2.533.5 4 Km
2
PlanningAreaBoundary
MunicipalAreaBoundary
RailwayLine
31-33
33-35High
NationalHighway
Source:CensusofIndia,2011 27-29
25-27Low
29-31
Road VillageBoundary
1.5
1
2.8WARDWISEWORKPARTICIPATION
WorkParticipationRate(Percent)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale DistrictGwalior
00.5
25/5130'N
2552-30′N
25-53-30
2015030
Daulatpura ToD
GOUDOLKHURD
CHANDPUR
NIBHERA
NH75
ToJhansi ToJhansi
GEDOLKALA
KAPRA
SULTANPUR
SAHARAI
KHEDIN DINATVA
THIGHRU
ToPichore
BUJURG
MAGRORA
RAMGHAD
NH75
AARU
DABRA
ToGwalior
ToBhitarwar
BAROTHA
SIROHI
ETAYAL
SIMARIYA(TAAL)
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToGwalior
ToChinor
seemselessassissesalessebenzodenseeinsadiesrechesathiersoccersalienzonezodia
NO.990 .
895
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
सारणी 2 - सा-9 डबरा
कार्यशील (सहभागिता) जनसंख्या 2011
क्र. कार्य सहभागिता प्रतिशत 1.
33-35
2 .
31-33
3.
29-31
4.
27-29
वार्ड क्रमांक
कुल वार्डों की संख्या
2
3, 13
6
2, 4, 6 , 10, 14, 15,
8
5, 9 , 11 , 12, 19,20, 21 , 22
7
1 , 7, 8, 16 , 17, 18, 23
5
25-27
योग स्त्रोतः- भारत की जनगणना-2011 2.8 जनसंख्या घनत्व
1
24
24
डबरा निवेश क्षेत्र में सकल जनसंख्या घनत्व मुख्यतः समतल, उपजाऊ भूमि क्षेत्र एवं नदी-नाले के कारण आवासीय घनत्व सामान्य है । नगर की वार्ड वार जनसंख्या घनत्व की जानकारी सारणी क्रमांक 2 - सा -10 एवं मानचित्र क्रमांक 2.9 में दर्शाया गया है ।
सारणी 2 - सा -10 वार्ड वार जनसंख्या घनत्व
वार्ड का नाम
वार्ड क्र.
वार्ड का कुल क्षेत्र हेक्टेयर में 1
2
3 1. महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड
18.27 सरदार पटेल वार्ड
2.
11.19 3. डॉ. अम्बेडकर वार्ड
5.44 4.
4.08 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
5.
5.35 सुभाषवार्ड
6. किदवई वार्ड
5.44 7. भगत सिंह वार्ड
15.25 8. चन्द्रशेखर वार्ड
12.13 9. लाल लाजपत राय वार्ड
7.16 10. कबीर वार्ड
7.69 11 . आजाद वार्ड
5.54 12. जवाहर वार्ड
12.52 13. गांधी वार्ड
7.22 14. तिलक वार्ड
7.01 15. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
82.85 16. इन्द्रा गांधी वार्ड
12.92 17.
12.42 गुरुद्वारा वार्ड
जैन मंदिर वार्ड
18.
11.86 जनसंख्या (2011)
जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति/ हेक्टेयर) 5
6
2339
128
2780
248.2
2216
410.3
3088
753.1
388.4
2078
1605
295
2917
191.3
3357
276.75
2278
318.15
2797
363.7
1062
191.7
2464
196.8
2175
301.2
2227
318.1
3130
37.77
2149
165
2147
173.1
2264
190 896
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
19.
9.40 ठाकुर बाबा वार्ड
तात्या तोपे वार्ड
20.
8.55 सतकन्वर राम वार्ड
21.
17.32 22. टैगोर वार्ड
11.51 विवेकानन्द वार्ड
23.50 23.
राजीव गांधी वार्ड
42.22 24.
स्त्रोतः- 1. भारत की जनगणना-2011
[भाग 1
227
2139
282
2411
141
2438
177
2040
217.2
5106
4070
96.4
2. नवीन 30 वार्डो का गठन 2016 में होने एवं जनगणना के आकडें 2011 के ही उपलब्ध होने से ही तदानुसार 24 वार्डो के आंकड़े विशलेषण हेतु लिए गए हैं । उपरोक्त सारणी में जनसंख्या घनत्व के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि पुराने शहर एवं बाहरी आबादी में, घनत्व के संदर्भ में काफी अंतर है । लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 4 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 753.1 व्यक्ति प्रति हेक्टर है एवं डॉ. अम्बेडकर वार्ड क्रमांक -3 द्वितीय क्रम पर होकर 410.3 जनसंख्या धनत्व है तथा सबसे कम डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्रमांक -15 में जनसंख्या का घनत्व 37.77 व्यक्ति प्रति हेक्टर है ।
क्र. जनसंख्या घनत्व (प्रति हेक्टर)
1.
700-756
2.
600-700
500-600
3.
4.
400-500
5.
300-400
6
200-300
7
100-200
B
<100
योग- स्त्रोतः- भारत की जनगणना -2011
सारणी 2 - सा -11 वार्ड वार जनसंख्या घनत्व (प्रतिशत में)
वार्ड क्रमांक
कुल वार्डों की संख्या
1
4
1
3
5
5, 9, 10, 13 , 14
6
2, 6, 8, 19 , 20, 23
9
1 , 7, 11 , 12, 16 , 17, 18, 21 , 22
2
15, 24
24 बाहरी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व 180 व्यक्ति प्रति हेक्टर की दर से भी कम है । इनमें से कई क्षेत्रों में नदी, नाला, नहर एवं अनुपयोगी भूमि सम्मिलित है । परिणामस्वरूप जनसंख्या घनत्व कम है । यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इन क्षेत्रों में प्रभावशील घनत्व, इस क्षेत्र के सकल घनत्व से अधिक होगा । 897
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
A
PlanningArea
Dabra
DABRA
Legend
2.533.5 4 Km
700-756High
300-400
600-700
400-500
500-600 200-300
100-200
PlanningAreaBoundary
MunicipalAreaBoundary
NationalHighway
RailwayLine
VillageBoundary
Source:CensusofIndia,2011
Road
1.52
Low <100
PopulationDensity(Person/Hectare)
1
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal 2.9WARDWISEPOPULATIONDISTRIBUTION
DistrictGwalior
Scale 00.5
26/6200°N
ura ToDaulatpur
GOUDOLKHURD
CHANDPUR
NH75
ToJhansi ToJhansi
GEDOLKALA
KARRA
SULTANPUR NIBHERA
SAHARA/
KEDINATVA
toPichore
THIGHRU
BUJUPS
MAGRORA
RAMGHAD
NH75
AARU
DABRA
ToGwalior
ToBhitarwar
BAROTHA
SIROHI
ETAYAL
SIMARIYA(TAAL)
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToGwalior
ToChinor 898
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 नगर में नई दिल्ली - मुम्बई रेल्वे लाईन एवं ग्वालियर - झांसी मार्ग के मध्य जनसंख्या घनत्व चार श्रेणियों में निम्न से अधिकतम है ।
अतः यह स्पष्ट है कि डबरा नगर भिन्न - भिन्न जनसंख्या घनत्व से युक्त होने के कारण इसके योजना ठोस एवं परिणामकारक हो, जिससे अत्यधिक घनत्व के क्षेत्रों का विकेन्द्रीकरण किया जा सके तथा आवश्यक सेवायें एवं अधोसंरचना उपलब्ध हो जिससे कम घनत्व के क्षेत्र आगामी विकास हेतु उपलब्ध हो सके ।
2.9 जनसंख्या परिवर्तन
भारत की जनगणना-2011 अनुसार मध्यप्रदेश की औसतन दशकीय जनसंख्या डबरा नगर की वर्ष 1971 में जनसंख्या 21430 थी, जिसकी वृद्धि दर 69.26 प्रतिशत रही । जनसंख्या में वृद्धि 1991 से 2001 के दशक में 21.13 प्रतिशत थी । वर्ष 2001 से 2011 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि 52.10 प्रतिशत रही । सारणी में 2 - सा-12 नगर की जनसंख्या एवं दशकीय वृद्धि दर्शाई गई है :-
सारणी 2 - सा -12: डबरा : दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर
वर्ष
जनसंख्या
योग
प्रतिशत दशकीय वृद्धि 1
2
3
3
निवेश क्षेत्र
नगर पालिका क्षेत्र निवेश क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र
2001
56672
101101
44429
2011
61277
68283
129560
28.14 प्रतिशत स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011 899
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
Population Growth
88000
86000
84000
82000
-Population Growth
80000
78000
76000
74000
2011
2001
चित्र : डबरा : दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर (2001-2011 )
2.10 अनुमानित जनसंख्या
डबरा नगर में दशकीय जनसंख्या वृद्धि के आधार पर वर्ष 2021 की भावी जनसंख्या 150000 का आंकलन लिया गया है तथा विकास योजना 2031 के प्रस्ताव औसतन जनसंख्या 200000 के आधार पर तैयार किए गये है । वर्ष 2021 एवं 2031 में जनसंख्या वृद्धि का आकलन विभिन्न गणितीय पद्धति से किया गया है जो सारणी क्रमांक 2- सा-13 में दर्शाया गया है ।
सारणी 2- सा-13.; जनसंख्या का आंकलन
2031
2021
क्र.
जनसंख्या अनुमानित पद्धति
जनसंख्या
जनसंख्या
186478
158019
1. अंकगणित वृद्धि पद्धति ( Arithmetic method )
212271
165837
2. ज्यामितिय वृद्धि पद्धति ( Geometric method )
186478 3.
158019
वृद्धिशील वृद्धि पद्धति ( Incremental method )
167088
147132
4. घातांक वृद्धि पद्धति (Exponential method ) 900
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
Population projection Methods
अंकगणित वृद्धि पद्धति
ज्यामितिय वृद्धि पद्धति
250000
200000
180000
200000
160000
140000
150000
120000
100000
वृद्धि
100000
80000
वृद्धि 60000
50000
40000
20000
0
0
2001 2011 2021 2031 वर्ष
2021 2031 वर्ष
2001 2011
वृद्धिशील वृद्धि पद्धति
घातांक वृद्धि पद्धति
180000
200000
160000
140000
150000
120000
100000
100000
80000
वृद्धि
वृद्धि
60000
50000
40000
20000
0
0
2011 2021 2031 वर्ष
2001
वर्ष
2011 2021 2031
2001
चित्र क्रमांकः 2.12.1 डबरा जनसंख्या आंकलन पद्धति मानचित्र
डबरा विकास योजना -2031 में सम्मिलित ग्रामों की कुल जनसंख्या का आंकलन सभी चारों गणितीय पद्धति अनुसार किया गया है । इसमें से ज्यामितिय वृद्धि पद्धति आंकलन अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या 212211 अनुमानित की गई है जबकि अंकगणितीय वृद्धि पद्धति से 186478 जनसंख्या अनुमानित की गई है ।
2.11 नगर पालिका क्षेत्र
डबरा नगर पालिका समिति की स्थापना 1907 में की गई थी, इस समय समिति का व्यय रियासत द्वारा वहन किया जाता था । सन् 1915-16 से नगरपालिका द्वारा कर उदग्रहित किए गए । वर्तमान नगरपालिका 30 वार्डों में विभाजित है । नगरपालिका का क्षेत्र 10125.05 हे0 है । 901
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
किसी नगर की आर्थिक क्षमता का अनुमान उस नगर में कार्यरत स्थानीय संस्था के आय- व्यय से किया जा सकता है । नगर पालिका डबरा की वर्ष 2012 में आय 3062.64 लाख रुपये तथा व्यय 1872.67 लाख रुपये थी जो वर्ष 2016 में बढ़कर आय 3720.42 लाख रुपये तथा व्यय 2306.05 लाख रुपये हो गया है । इससे स्पष्ट होता है कि नगर पालिका की आय एवं व्यय में बढोत्तरी से आर्थिक स्थिति में उन्नयन परिलक्षित होता है । प्रति व्यक्ति आय भी विगत पांच वर्षों में रूपये 3054 से बढकर रूपये 3710 हुई है । नगर पालिका डबरा को नगर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना आवश्यक है ।
2.12 नगर के मुख्य कार्यकलाप
मुख्य रूप से यह नगर ग्रामीण परिवेश होने से यहाँ औद्योगिक एवं विशेष व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित है । नगर वासीयों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु कार्यकलाप है इसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यवसाय यहाँ पर नहीं है ।
2.13 गंदी बस्तियां
निम्न आवासीय क्षेत्रों में अधिक सघनता, कच्चे टूटे- फूटे मकान, अस्वास्थ्यप्रद पर्यावरण तथा मूलभूत सेवा सुविधाओं का अभाव है । उन क्षेत्रों को गंदी बस्ती क्षेत्र कहा जाता है । नगर में बसी हुई अनाधिकृत बस्तियों में मानव निवास हेतु आवश्यक सुविधाओं का अभाव है । इन बस्तियों में उपयुक्त पर्यावरण का अभाव होने के साथ ही मकानों की दशा दयनीय है । इन बस्तियों में कच्चे निर्मित मकान झुग्गी-झोपडी की श्रेणी में आते है ।
डबरा नगर पालिका से प्राप्त जानकारी अनुसार, घोषित गंदी बस्ती क्षेत्रों की जनसंख्या निम्नानुसार है ।
सारणी 2- सा -14 डबरा गंदी बस्ती
जनसंख्या
घोषित क्षेत्र का नाम
कमांक वार्ड क्रमांक
1
1
395 पोखर के पास का क्षेत्र एवं टिट्घर से देवपाल तक
2.
2
461 रामगढ स्कूल के पास का क्षेत्र एवं नरिया किनारे का क्षेत्र
2797 3.
3
सम्पूर्ण वार्ड का क्षेत्र
379 4.
4
पोखर के पास का क्षेत्र एवं रामगढ रोड
379 5.
5
अस्पताल के पीछे वाला क्षेत्र 902
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
6.
6
7.
7
[भाग 1
671
मिश्रा स्कूल के सामने एवं बिजली घर कें पीछे का क्षेत्र
669
रेल्वे लाइन के किनारे वाला क्षेत्र
8.
8 वार्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र
9
9.
वार्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र
10
10.
वार्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र
11
मीट मार्केट वाला रोड 11.
12.
12 वार्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र
13
13.
चीनोर रोड तक 14.
14
15.
15
आदिवासी दफाई वाला क्षेत्र
20
16.
ढीमर मोहल्ला वाला क्षेत्र 17.
21
23
18.
2995
2661
2336
896
2252
817
802
श्रीकृष्ण पाण्डे से शारदा हीजडा तक, रमेश कोरी से जाट तक
412
979
805
ठाकुर बाबा के पास एवं रेल्वे लाईन के किनारे वाला क्षेत्र
934
महावीर कालोनी वाला क्षेत्र एवं लक्ष्मी कॉलोनी रोड़ तक
24
19.
योग स्त्रोतः- नगर पालिका परिषद, डबरा 2.14 आवास की आवश्यकता
788
शिक्षक कॉलोनी एवं छाडा के पास नंदू का डेरा वाला क्षेत्र
22428 वर्ष 2011 की जनसख्या के अनुसार डबरा नगर समूह के अंतर्गत 20858 परिवार 11085 आवासों में निवास करते है । इस आधार पर प्रति परिवार का आकार 5 व्यक्ति आता है । प्रत्येक परिवार को एक स्वतंत्र आवास की आवश्यकता के मान से 9773 आवासों की कमी के साथ परिवार का आकार बड़ा परिलक्षित होता है । इसका प्रमुख कारण संयुक्त परिवार एवं परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होना है ।
सारणी 2- सा -15 आवास की कमी कुल आवासीय इकाईयां
क्र.
विवरण
कुल संख्या
1
2
3
11085 1. वर्ष 2011 तक कमी
पुनर्स्थापना का प्रतिशत
आवास इकाईयों की कमी
4
5
9773 903
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
उपरोक्त आंकलन के अनुसार डबरा नगर में वर्ष 2011 तक लगभग कुल 9773 आवासों की कमी आंकलित की गई है । वर्ष 2031 की अनुमानित जनसंख्या के लिए आवासों की आवश्यकता एवं अतिरिक्त परिवारों की जानकारी सारणी 2- सा-16 में दी गई है । सारणी 2 - सा -16: अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता
आवासीय ईकाईयों कं.
विवरण
वर्ष 2011 वर्ष 2031
200000 1.
104292
जनसंख्या हजार में
2.
95708 अतिरिक्त जनसंख्या
5
5.1
औसत परिवार का आकार
3.
19141 4. अतिरिक्त परिवार
17227 5. वर्ष 2011 में 90 प्रतिशत परिवारों को आवास की कमी को शामिल करते हुए आवास आवश्यकता
27000
9773
6. वर्ष 2011 की आवासीय कमी को शामिल करते हुए आवास आवश्यकता
2700 7. निवास योग्य रहवास ईकाईयों का प्रतिशत की दर से पुर्नस्थापना
29700
9773
कुल आवास की आवश्यकता
स्त्रोत : - नगर तथा ग्राम निवेश
वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार परिवार का औसत आकार 5.1 है । अनुमानित है कि वर्ष 2031 में यह 5 व्यक्ति तक पहुँच जायेगा । अतः उक्त अध्ययन के आधार पर वर्तमान आवासों की कमी को सम्मिलित करते हुए अनुमानित जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2031 तक 29700 नवीन आवासों की आवश्यकता होगी ।
नगरीय विस्तार
2.15
डबरा निवेश क्षेत्र का नगरीय विस्तार क्रम, अलग -अलग तिथियों पर सुदूर संवेदन प्रणाली के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर किया गया है । मानचित्र में नगर का प्राकृतिक विकासक्रम एवं दिशा स्पष्ट है । प्राकृतिक विस्तार समय एवं क्षेत्रफल सारणी 2- सा-17 में स्पष्ट है । सारणी से यह स्पष्ट होता है कि नगर विकास / विस्तार का क्रम वर्ष 2015-2018 में , तुलनात्मक दृष्टि से वर्ष 2004-2015 की समयावधि में संपन्न विस्तार से अधिक एवं उच्च स्तर का था । 904
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 सारणी 2- सा-17: नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल
अ.क्र.
नगरीय विस्तार
क्षेत्रफल(हे.में.)
क्षेत्रफल % 1.
2006 तक
579.40
59.75 2.
2006-2018
40.25
390.27
969.67
100 कुल
नगरीय विस्तार के मानचित्र एवं सारणी के आधार पर निष्कर्ष निम्नानुसार है :
वर्ष 2006 के पूर्व नगरीय गतिविधियां प्रमुखतः नगर पालिका क्षेत्र में केन्द्रित थी । वर्ष 2006 से 2018 तक नगर का विस्तार प्रमुखतः राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75, भितरवार मार्ग, चीनोर मार्ग एवं पिछौर मार्ग के आस- पास के क्षेत्र में हुआ है ।
2.16 नगर विकास हेतु आवश्यक क्षेत्रफल
पूर्व में किये गये स्पष्टीकरण के आधार पर, डबरा निवेश क्षेत्र की, वर्ष 2031 में जनसंख्या 200000 के आसपास रहेगी । अतः वर्ष 2031 तक वृद्धिगत जनसंख्या लगभग 95708 होगी ।
सारणी 2 - सा-18: विकास योजना हेतु अतिरिक्त क्षेत्र आवश्यकता की गणना वर्ष 2031 तक प्रस्तावित जनसंख्या डबरा
200000 निवेश क्षेत्र
10125.05 हे.
1120 हे.
डबरा विकास योजना -2021 में प्रस्तावित नगरीय उपयोग
1005.67 हे.
डबरा नगर में वस्तुतः विकसित क्षेत्रफल वर्ष 2004-2018
114.33 हे.
अतिरिक्त अविकसित उपलब्ध क्षेत्रफल विकास योजना 2021
1600.00 हे.
कुल आवश्यक क्षेत्रफल 2031 ( 125 व्यक्ति प्रति हेक्टर)
विकसित क्षेत्र में आवासीय , वाणिज्यिक , मिश्रित , सार्वजनिक एवं अर्द्ध सावर्जनिक सुविधाएं एवं सेवाऐं, परिवहन एवं आमोद - प्रमोद निवेश क्षेत्र में शामिल हैं । रिक्त भूमि, जलाश्य, ग्रामीण निर्मित क्षेत्र एवं कृषि भूमि सम्मिलित नहीं है ।
यू.आर.डी.पी.एफ.आय. मानक जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में नगरों के लिये निर्धारित है । डबरा की प्राकृतिक संरचना के कारण कम ऊंचाई एवं मध्यम ऊंचाई के भवनों को प्रधानता दिये जाने के कारण , 125 व्यक्ति प्रति हेक्टर प्रस्तावित जनसंख्या घनत्व की अनुशंसा की जाती है । इस संदर्भ में वर्ष 2031 तक, डबरा निवेश क्षेत्र में विकास योजना प्रस्ताव निर्धारित करने हेतु क्षेत्रफल की गणना की गई है एवं इस गणना के अनुसार 1600.00 हे. भूमि, कुल 200000 जनसंख्या (वर्ष 2031 ) के लिये आवश्यक होगी । डबरा निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित उपयोग हेतु भूमि का चयन करने हेतु समन्वित भूमि उपयोग उपयुक्तता 905
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
विश्लेषण किया गया है , जिसका मुख्य आधार भौगोलिक विशेषताएं एवं पर्यावरणीय घटकों का संयुक्त रूप से " Multicriteria Index " के माध्यम से विश्लेषण है ।
2.17 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता
अध्याय एक में वर्णित कार्यप्रणाली आधार 7 प्राकृतिक घटकों का परस्यर महत्व के आधार पर तथा प्रत्येक घटक का महत्व एवं संयुक्त प्रभाव का मूल्यांकन किया है । इन प्राकृतिक एवं नैसर्गिक घटकों का विवरण, विश्लेषण के परिणाम के साथ प्रस्तुत है ।
2.17.1 वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र
डबरा शहर का भूमि उपयोग मानचित्र नगर में निर्मित इकाईयों एवं रिक्त भूमि के वर्तमान उपयोग पर आधारित है । सारणी 2 - सा -19 में उल्लेखित वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर डिजीटल विश्लेषण तकनीकी एवं स्थल सत्यापन करने के पश्चात निवेश क्षेत्र का भूमि उपयोग मानचित्र तैयार किया गया है ।
भूमि उपयोग के प्रकार एवं व्याप्त क्षेत्रफल सारणी 2 - सा-19 एवं गानचित्र क्रमांक 2 . 10 में उल्लेखित है । विभिन्न भूमि उपयोग प्रकार के संदर्भ में विस्तृत विवरण निम्नलिखित है-
सारणी 2- सा-19 वर्तमान भूमि उपयोग क्षेत्रफल
क्र. भूमि उपयोग (श्रेणी- III) क्षेत्रफल (हेक्टर में)
क्षेत्रफल (प्रतिशत)
भूमि उपयोग यू.आर.डी.पी.एफ. आई. मार्गदर्शिका अनुसार (प्रतिशत)
472.99
45-50
1 . आवासीय क्षेत्र
47.08
99.27
2-3
2.
9.88
वाणिज्यिक
45.76
4.56
3. मिश्रित
5.72
8-10
57.44
4. औद्योगिक
12-14
99.63
9.91
5. आमोद- प्रमोद (नगर उद्यान + हरित क्षेत्र)
6-8
54.96
6.
5.48
सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक
10-12
166.84
7. यातायात एवं परिवहन
16.61
7.65
8.
.76
सार्वजनिक सेवाएं सुविधाएं
1004.54
100.00
योग (अ)
92.70
9. रिक्त भूमि
8634.67
10. कृषि भूमि
91.52
11. पहाडी क्षेत्र
301,62
12. जलाशय
9120.50
योग (ब)
10125.05
कुल योग (अ)+(ब) 906
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
PUF2
SP10
PUFS
PUF4
58
A
PlanningArea
Dabra
Km
4
(पहाडीक्षेत्र)
सार्वजनिकसंस्थानऔर प्रशासनिकक्षेत्रशिक्षाप
वृक्षारोपण
सामान्यआवासीय
अनुसंधान/स्टाख्य/सामান্ত্রিক/ सास्कृतिकसरधनागतिविधियां
वाणिज्यिक
হলম্যান/করিবतान
सार्वजनिकएवंअर्धसार्वजनिक
उम्रन
आवासीय
औद्योगिक
सार्वजनिकसेवाएंएवं
वाहनदिरमस्थল
निवेशक्षेत्र
मार्ग
विद्युतउपकेन्द्र
रेल्वेस्टेशन
परिवहन
नगरपालिका
बसस्थानक
जलशोधनसंयंत्र
रेल्वेजाईन
पुत
ठोसअपशिष्टनिपटानसंयंत्र
जलाशय
आमोदप्रमद
सीमाएं
विशेषप्रयोजन
33.5
DABRA
Legend
2.5
2.10EXISTINGLANDUSE
TRANSPORTATION
AFFCRESTATION
ADNINISTRATIVEAREA
RECREATIONAL
CREMATORIUMGRAVEYARD
COMMERCIAL
WATERBODIES
AGRICULTURE
RESIDENTIAL
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
TRENCHINGGROUND
BOUNDARIES
INDUSTRIAL
GENERAL
GENERALRESIDENTIAL
MUNICIPAL
GENERALINDUSTRIES
ELECTRICSUBSTATION
PLANNINGAREA
RAILWAYLINE
PARKING
FACILITIES
RAILWAYSTATION
0.511.5
EDUCATIONANDRESEARCH HEALTHHECIALICULTURALSOCIALICULTUR INSTITUTIKINALACTIVITIES
RCADS
VILLAGE
MANDI
BRIDGE
OTHERFILLCCKAREA)
WATERTREATMENTPLANT
MIXEDLANDUSE
PARK
PLANT
SPECIALPURPOSE
SOLIDWASTEDISPOSAL
PUBLIC&SEMIPUBLIC PUBLICINSTITUTIONSAND
PUBLICUTILITIES&
BUSSTAND
Scale
Source:WorldView-II,2016SatelliteData&GrourdVerification
DistrictGwalior
0
256630°25'570'
255130
ToDaulatpura
Bhopal
GOUDOLKHURD
CHANDPUR
NH 75
ToJhansi ToJhansi
GEDOLKALA
KARRA
SULTANPURNIBHERA
NHARAL
KHEDINATVA
ToPichon
THIGHRL
BUJURG
MAGRORA
*RAMGHAD
NH75
AARU
DABRA
ToGwalior
ToBhitarwar
BAROTHA
SIROHI
ETAYAL
SIMARIYA(TAALI
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh, ToGwalior
ToChinor
1530
...
NOOS. NOCль.
907
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
A
PlanningArea
Dabr
Km
DABRA
Legend
0.5
Gwalior
Communication
Transportation
Recreational
Commercial
Residential
Educational
Industrial
Religious
Heritage
Railway
RailwayLine
Others
PublicUtilitiesFacilities
HealthServices
VillageBoundary
Central/StateGovt.Property
Mixed
Public&Semi-public
Rural
Road
2.11BUILDINGFOOTPRINT
Scurce:BuildingFootprintGeospatialData-AMRUT. SurveybyMPCST&T&CP
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale District-Gwalior
0
NOLEGSE
THIGHRU
KARRA
SAHARAI
20 782030E
RANGHAD
BUJURG
18/200
11
DABRA
SIROHI 908
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
PlanningArea
Dabra
Km
4
Legend
Waterbody
PlanningAreaBoundary
DABRA 2.12GEOMORPHOLOGY
RailwayLine
NationalHighway
Pediplain
BuiltupArea
Badland
ResidualHill
Road
LateralBar
PointBar
Ridge
Geomorphology
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Source:NationalGeomorphologicalMappingProjectNRSC,ISRO-2016 &LimitedFeildSurvey
District-Gwalior
Scale
00.511.522.533.5
25-503025510NSTOP20
Daulatpura
NH.75
ToJhansi ToJhansi ToPichete
NH 75
ToGwalior
ToB nitarwar
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToGwalior
ToChinor 909
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
PlanningArea
Dabra
3.54 Km
DABRA
Legend
2.13CONTOUR
Waterbody
PlanningAreaBoundary
Contour(200m-260m)
NationalHighway
RailwayLine
Road
Landuse&UrbanSurveyDivision
11.522.53
Source:SruveyofIndiaToposheetandCartoDEM
RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale District-Gwalior
00.5
200
NORKC
N.000.
aulatpura ToDaul
ToJhansi ToJhansi
8:
ToPichore
NH.75
220
ToGwalior
ToBhitarwar
220
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToGwalior
ToChinor
781500
Narse ROLLER netsse modha mata noclone malece 910
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
A
PlanningArea
Dabra
Km
4
DABRA
Legend
Gwe
Waterbody
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
NationalHighway
Source:CartoDEM,MAPIT
Road
Low:113
High:220High
1.522.533.5
1
Height(Meter)
2.14DIGITALELEVATIONMODEL(DEM)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale DistrictGwalior
00.5
25
NASIS
2020:3025500
N.0.09.
NOLOG
205220530
2515100°N
23-4030
ToDaulatpura
NH 75
Pradesh,Bhopal
ToJhansi ToJhansi ToPichore
NH75
ToGwalior
ToBhitarwar
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhya ToGwalior
ToChinor
solen ascetinewatersomeasternresizesoleanseebenmadenactionassue02zetheravelinazaisesomesabhis
NIVEmarewibermuxemoremooninorwidoweweremadewaivesabremovewaterwaivewaarewaken acedon
NIKE NALISISE 911
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
स्त्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस. सर्वेक्षण
निर्मित क्षेत्र
निर्मित क्षेत्र ( विकसित क्षेत्र) का प्राकृतिक विस्तार हेतु कुल निर्मित क्षेत्र 1004.54 हेक्टेयर भूमि है । निवेश क्षेत्र में निर्मित क्षेत्र को विभिन्न श्रेणिओं में वर्गीकृत किया है जैसे आवासीय , वाणिज्यिक , मिश्रित निर्मित क्षेत्र आमोद - प्रमोद, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक , यातायात ।
कृषिभूमि
नगरीय क्षेत्र के बाहर कृषि भूमि उपयोग प्रमुख है । कृषि उपयोग के अंतर्गत 8818.43 हेक्टेयर भूमि व्याप्त है । उक्त श्रेणी में फसल युक्त कृषि भूमि, रिक्त भूमि तथा वृक्षारोपण की भूमि भी सम्मिलित है । निवेश क्षेत्र में फसल युक्त ( कृषि) भूमि क्षेत्रफल 8634.67 हेक्टेयर उपलब्ध है जिसमें खरीफ मौसम में सोयाबीन एवं रबी मौसम में गेहूँ तथा दाल की फसलों का उत्पादन होता है ।
हरित क्षेत्र
डबरा निवेश क्षेत्र में हरित क्षेत्र के अंतर्गत 91.49 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है ।
जलाशय
जलाशय के अंतर्गत मुख्य रूप से सिंध नदी, तालाब , नाला एवं नहर के क्षेत्रफल को सम्मिलित किया गया है । इसका कुल क्षेत्रफल 301.62 हेक्टेयर भूमि है । निवेश क्षेत्र में जलाशय का प्रतिशत 2.97 है ।
2.17.2 भू- संरचना विज्ञान (जिओमॉर्कोलाजीकल) उपखण्ड
डबरा निवेश क्षेत्र को भू-आकृति की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है । निवेश क्षेत्र को पेडीप्लेन तथा शेष भाग विच्छेदित पहाडियां व संरचनात्क घाटी में विभाजित किया गया है, जिसकी जानकारी सारणी क्रमांक 2- सा-20 एवं मानचित्र क्रमांक 2.12 में दर्शाई गयी है ।
सारणी 2 - सा-20: जिओमॉर्कोलाजीकल उपखण्ड एवं क्षेत्रफल
क्र.
जिओमॉर्फालॉजीकल
क्षेत्रफल (हेक्टर में) क्षेत्रफल (प्रतिशत) 1.
969.44
9.57 अनुर्वर भूमि (Bad Land )
2
689.18
6.81 बसाहट (Builtup )
3.
1.03
0.01 पार्श्व पट्टी ( Lateral Bar )
4.
8195.58
पेडी मैदान (Pedi Plain )
80.94 5.
4.48
0.04 बिन्दु बार (Point Bar )
8.20
0.08 6. अवशिष्ट पहाड़ी ( Residual Hill)
7.
132.33
चोटी (Ridge)
1.31
124.82
1.23 8. जलाशय (Water Body)
10125.05
योग
100.00 स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण 912
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
2.17.3 मिट्टी की जानकारी
[भाग 1 डबरा निवेश क्षेत्र में मिट्टी की जानकारी एम.पी.आर.एस.ए.सी. भोपाल (स्त्रोत एन.बी. एस.एस. एवं एल.यू.पी. ) के आधार पर अध्ययन कर, प्रत्येक प्रकार की मिट्टी को विभाजित किया गया है । इससे मिट्टी की संरचना संबंधी मानचित्र तैयार किया गया है ।
सारणी 2- सा-21 मिट्टी की संरचना के विभिन्न प्रकार
क्र.
मिट्टी की संरचना 1. बसाहट (Built up)
2. ललित (Fine)
3. ललित लोमी (Fine Loamy) 4. दोमट कंकाल (Loamy Skeletal ) जलाशय (Water Body) 5.
कुल
स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण 2.17.4 ढ़लान
क्षेत्रफल (प्रतिशत) क्षेत्रफल (हे.में)
6.807
689.20
64.16
6496.31
27.28
2761.98
0.468
47.36
1.286
130.21
100
10125.05
निवेश क्षेत्र में , प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत ढलान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन , भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है । ऊंचाई के आधार पर निर्धारित ढलान की विशेषताएं दर्शाने वाला मानचित्र Contour एवं Carto- DEM के आधार पर तैयार किया है । जो मानचित्र क्रमांक-2.16 तथा सारणी 2- सा-22 पर दर्शीत है ।
सारणी 2- सा-22 ढलान के विभिन्न श्रेणी के अन्तर्गत क्षेत्रफल
क्र.
ढलान (प्रतिशत)
0-1
1.
1-3
2.
3-5
3.
5-10
4.
10-15
5.
कुल
स्त्रोतः भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण 2.17.5 भूकम्प (आपदा) परिक्षेत्र
क्षेत्रफल (प्रतिशत) क्षेत्रफल (हे.में)
10062.58
99.38
0.55
56.22
4.93
0.73
0.06
100.00
10125.05
क्षेत्र के सूक्ष्म अध्ययन से भूकम्प (आपदा) परिक्षेत्र का स्वटिय मानचित्र, जिसमें फाल्ट तथा छोटे मध्यम एवं वृहद फ्रेक्चर परिक्षेत्र के आधार पर, मिट्टी की स्थिति, भूगर्भीक फाल्टस का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है । उक्त आधार पर निवेश क्षेत्र 913
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
PlanningArea
abra
Km
4
3.5
3
DABRA
Legend
Gwalior
2.15SOILTEXTURE
LoamySkeletal
Waterbody
FineLoamy
PlanningAreaBoundary
NationalHighway
RailwayLine
BuiltupArea
Road
Fine
1.522.5
Source:SoilandLanduseSurveyofIndia
1
SoilTexture
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST.Bhopal
District-Gwalior
Scale 00.5
2515030
254
286130%25520%20%20
ToDaulatpura
NH 75
ToJhansi ToJhansi hore ToPichon
NH75
ToGwalior
ToBhitarwar
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToGwalior
ToChinor
NAM- 914
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
PlanningArea
Dabra
Km
4
DABRA
Legend
2.16SLOPE
Waterbody
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
NationalHighway
10-15High
BuiltupArea
5-10
Road
1-3
3-5
Source:CartoDEM,MAPIT
<1 Low
Slope(Percent)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale District-Gwalior
00.511.522.533.5
N
ToJhansi ToJhansi 20
ToPore
ToGwalior
ToBhitarwar
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToGwalior
subkesurewemerewilivewireswerwavewiderwixonwarwerewaivemixewire
ToChinor
move somemakessermalTallachiezalaBanalaslidesoch.2001.82202381
NLOCSD -68
NOP .
NOGAVAZ 915
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
MadhyaPradesh
1.25
Legend
Waterbodies
0.75
NationalHighways
DistrictBoundary
Forest
MADHYAPRADESH
ZONE-IILowDamageRiskZone (MSKVIORLess)
ZONE-IIIModerateDamageRisk Zone(MSKVII)
Rail
2.17EARTHQUAKEZONES
EARTHQUAKEZONES
Source:SeismotectonicAtlasofIndia,GSIGOI
0.25
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale India
201830"
NAK
Tikamgarh
Bhind Datia
Dabra
wali
Shivpurn Ashoknagar
Vidish
Seho
Rajgar
Ujjain
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
25-13008
NOC 916
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 का भूकम्प सम्भावना युक्त क्षेत्र का मानचित्र तैयार किया गया है । डबरा निवेश क्षेत्र भूकंप तीवृता की दृष्टि से ज़ोन II में वगीकृत किया गया है । यह क्षेत्र दक्षिण के पठार का स्थिर क्षेत्र है तथा जो कि हॉस्ट ब्लॉक कहलाता है । देश के मुख्य भूकम्पीय क्षेत्रों से पृथक करता है । अतः उच्च तीवृता के भूकम्प आने की सम्भावना इस क्षेत्र में कम है ।
स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण
2.17.6 जल स्त्रोत बफर
डबरा निवेश क्षेत्र में मुख्यतः सिंध नदी , नहर तथा नाला सम्मिलित किये गये है जिसका कुल क्षेत्रफल 311.63 हेक्टर है । सिंध नदी के दोनों ओर 30 मी 0 की दूरी तक निर्माण / विकास कार्य, पूर्व विकास योजना -2021 अनुसार प्रतिबंधित किया गया है, ताकि सिंध नदी का तटीय क्षेत्र, जैसे सुन्दर घाट, मंदिर परिसरों के मूल स्वरूप को यथावत बनाया रखा जा सके । भू- जल संभावना एवं जल स्त्रोत बफर की जानकारी सारणी 2 - सा -23 एवं मानचित्र क्रमांक-22 एवं 23 में दर्शायी गयी है ।
सारणी 2 - सा-23: जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल
क्र.
बफर (मी० में)
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
क्षेत्रफल (प्रतिशत)
15
1.
476.72
22.24
30
2.
460.40
21.48 3.
45
450.95
21.04 4.
60
443.26
20.68 5.
311.62
14.54
नदी
2142.95
100.00
कुल
स्त्रोतः - भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण
2.17.7 भूमि अवक्रमण ( Land Degradation ) : - डबरा निवेश क्षेत्र अंतगर्त, कुछ क्षेत्रों में अधिक भूमि कटाव होने के कारणवश नाली , बीहड़ एवं खड्ड के रूप में मृदा अपरदित भूमि एवं बंजर पथरीली भूमि के होने से भूमि का अवक्रमण पाया गया । जिसे मानचित्र क्रमांक 2.20 में दर्शाया गया है ।
2.17.8 मार्ग संरचना
मार्ग संरचना निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत भावी विकास के क्षेत्रों को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है । नगरीय भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण करने हेतु इन दोनों मार्गों को सम्मिलित किया गया है एवं बफर जोन मार्ग के दोनों ओर निर्धारित 917
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
किए गये है । ज़ोन के अन्तर्गत बफर मार्ग संरचना की जानकारी सारणी 2 - सा-24 एवं मानचित्र क्रमांक-2.21 में दर्शायी गयी है ।
सारणी 2- सा-24 मार्ग संरचना बफर क्षेत्रफल
क्र.
मार्ग बफर (मी० )
100
1.
2.
200
500
3.
4.
मार्ग
कुल
स्त्रोतः-भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण 2.17.9 रेलवे स्टेशन
क्षेत्रफल (हेक्टर में) क्षेत्रफल (प्रतिशत) 546.27
13.88
26.50
1042.80
53.11
2089,68
6.48
255.21
100.00
3933.96
निवेश क्षेत्र में निकटतम रेलवे स्टेशन डबरा रेलवे स्टेशन है जो नई दिल्ली- मुम्बई रेल्वे लाईन एवं ग्वालियर- झांसी रेल्वे लाईन पर स्थित है ।
2.17.10 भूमि मूल्य
डबरा निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत 30 वार्ड सम्मिलित हैं । जिला पंजीयक ग्वालियर से प्राप्त जानकारी सारणी क्रमांक 2 - सा -25 में दर्शाई गयी है । निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत रिहायशी क्षेत्र एवं व्यावसायिक क्षेत्र में भूमि के मूल्यों की श्रेणी सारणी 2 - सा -25 एवं मानचित्र क्रमांक 2.22 एवं निवेश क्षेत्र अंतर्गत आने वाली शासकीय भूमि को मानचित्र क्रमांक 2.23 में दर्शाया गया है ।
सारणी 2- सा-25: विभिन्न भूमिमूल्य श्रेणी अन्तर्गत क्षेत्र
ग्राम का नाम
क्र.
लक्ष्मीबाई वार्ड.
1
सरदार पटेल वार्ड 2
बाबू जगजीवनराम वार्ड 3
वनखण्डेश्वर वार्ड 4
5
लालबहादुर शास्त्री वार्ड
किदवई वार्ड 6
भगत सिंह वार्ड 7
भूमि मूल्य (रूपये प्रति वर्ग.मी. ) वार्ड
व्यावसायिक आवासीय
सर्वा.
सर्वा.
न्यून.
न्यून.
1800 9800
6500
1200
1
1800 9800 6500
1200
2
15300
3150
10200
2100
3
6000 2100 4000 3150
4
3150 6000 2100 4000
5
12000
1500
6
12000 2100 8000 3150
7 918
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
PlanningArea
Datra
Km
Legend
Gwalior
Lineaments
Waterbody
Moderate
ModeratetoPoor
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
NationalHighway
Road
Poor
VeryGoodtoGood
DABRA 2.18GROUNDWATERPROSPECTS
GroundwaterProspects
//BuiltupArea
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Source:ResourceSat-2,LISS-IV&ImegrationofLithology. GeomorphologyandHydrologyLayers.
Scale District-Gwalior
00.5 11.522.533.54
2016010
NA
NOR99
Daulatpura
NH25
ToJhansi ToJhansi Pichore 101
NH75
ToGwalior
war ToBhitarw
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToGwalior
wisewitnewhenmeremorewiwewiboxwavewaivewaiveoralivewavenewswareswisherentre
ToChinor
wibre screwaccouaskszosterassesomeantiseseeksandareassuezonersellaresisisongsnahiasetu.c
LOUSSE 919
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
A
PlanningArea
Dabra
Km
4
3.5
DABRA
Legend
Gwalior
22.53
Waterbody
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
NationalHighway
BuiltupArea
Roads
2.19WATERBODYBUFFER
09 45
15
30
15
Source:Worldview-IISatellitedata WaterbodyBuffer(DistanceinMeters)
1
Landuse&UrbanSurveyDivision RemateSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale District-Gwalior
00.5
255100
Daulatpura
sease2022
NH75
ToJhansi ToJhansi zaterscelerasalessecureanderesocs
ANH75
ToGwalior
ToBhitarwar
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToGwalior
eatinawetherzodiessellersalli
60m
ToChinor
wetle2018
781508
NOUS- SE 920
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
8000
1300
1950 12000 चन्द्रशेखर वार्ड
8
8
800
3100
2100 1250
लाला लाजपतराय वार्ड
9
9
2100 7400 3150 11100 आजाद वार्ड
10
10
2100
12000
8000 3150
जवाहर वार्ड
11
11
2100 8000
3150
बालाजी धाम वार्ड
12000 12
12
8000
12000
2100
3150
राजीव गांधी वार्ड
13
13
2100
3200 26100
17400
सुभाष वार्ड
14
14
2300 16000 3450 24000 महात्मा ज्योतिबाराव फुले वार्ड
15
15
10000
2100
डा० अम्बेडकर वार्ड
3150 15000
16
16
3000 17400 4500
26100 17
17
राष्ट्रकवि मैथलीशरण गुप्तवार्ड
2100 7400
11100 तिलक वार्ड
3150
18
18
11100 तात्या टोपे वार्ड
3000 7400 4500
19
19
5700 26100
3800 17400
डा० राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
20
20
2100
26100
17400 3150
इन्दिरा गांधी वार्ड
21
21
1100 17400 1650 26100 पण्डित दीनदयाल वार्ड
22
22
17400 6000 26100
4000
23
गुरुद्वारा वार्ड
23
41000
61500 जैन मंदिर वार्ड
4000
6000
24
24
2100 21000 3150 31500 25
25
ठाकुरबाबा वार्ड
3800 21000 5700 31500 संतकंवरराम वार्ड
26
26
4000 16000 6000 24000 विवेकानंद वार्ड
27
27
1100 8000
1650
12000
28
श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड
28
6000
9000
700
1050
कबीर वार्ड
29
29
4500
700 3000
1050
टैगोर वार्ड
30
30
स्त्रोतः- पंजीयक कार्यालय एवं नगर परिषद डबरा
2.18 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प
निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व भूमि सीमित होने के कारण नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प के घटकों के विश्लेषण का आधार सीमित होने के कारण दो विकल्प प्रस्तावित किये गये है । इन दोनों ही विकल्पों में प्रत्येक घटक का क्रम दूसरे घटक के परस्पर संबंधों पर निर्धारित किया गया है एवं नगरीयकरण के संबंध में निर्धारित उपयुक्तता विकल्प सारणी, क्रमांक 2- सा-26 , 2 - सा-27 एवं 2 - सा-28 एवं मानचित्र क्रमांक 2.24, 2.25 एवं 2.26 में दर्शित है । 921
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
सारणी 2- सा-26 Weighted Index For Composite Land Suitability [ Model - 1 ] S.NO.
THEME
1
LANDUSE
2
3
4
5
6
1
GEOMORPHOLOGY 2
3
4
5
6
7
1 GROUNDWATERPROSPECTS 2
3
4
5
6
1
SOIL TEXTURE 2
3
4
1
ROAD BUFFER 2
3
4
1
WATER BODIES BUFFER 2
3
4
5
1
SLOPE
2
3
4
5
1
LAND VALUE 2
3
4
CLASS
CLASS WEIGHT THEME WEIGHT
7 Agriculture
9 Vacant Land
1
Builtup
25
Wasteland
8
Forest
1
1 Waterbody
1
Badland
3
Lateral bar
9
Pediplain
20
4
Point bar
2
Ridges
5 Residual hill
1 Waterbody
5 10
Moderate To Poor
8
Moderate
2
Poor
9
Excellent
1 Reserve Zone
1 Waterbodies
8 05
Fineloamy
7
Fine
9 Loamy Skeletal
1 Waterbodies
1
Builtup
9 10
100 m
200 m
8
7
500 m
>500 m
3
15m
1 10
30 m
2
5
45 m
7
60 m
>60 m
9
0-1 %
9 10
1-3 %
8
3-5 %
7
5-10 %
6
10-15%
5
9 10
8
7
5 922
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
A
PlanningArea
Dobra
Km
4
3.5
Legend
2.53
2
Waterbody
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
SalineSodic-Slight
NationalHighway
Barrenrocky/Stonywaste
DABRA 2.20LANDDEGRADATION
BuiltupArea
Watererosion-Sheet-Moderate
Watererosion-Ravines-Shallow
Road
Watererosion-Gullies
Watererosion-Sheet-Severe
11.5
Source:NationalLandDegradationMappingProject NRSC,ISRO-2018 LandDegradation
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scal District-Gwaliorسم
00.5
N.0.29.0
NALDISE
Daulatpura
7825E
NH 75
ToJhansi ToJhansi socialareaseveenastere
socioezone
ToPichore
meisenastian
NH75
scenassodi
ToGwalior
ToBhitarwar
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToGwalior
cheselliteselliasce
ToChinor
sochesalinwords
N.DE.CO.CO 923
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
N A
PlanningArea
Dabra
3.54 Km
DABRA
Legend
Gwalior
2.21ROADBUFFER
Waterbody
PlanningAreaBoundary
NationalHighway
BuiltupArea
Roads
500 100
200
Source:Worldview-IISatellitedata RoadBuffer(DistanceinMeters)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale 0.511.522.53
DistrictGwalior
283430
25-5030
ToDaulatpura
whavewitnewaivewaive
NH 75
To Jhansi ToPichore
ToGwalior
ToBhitar tarwar
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
ToChinor
BORNweresaceaeseensizesocizenwateraccesszodenwellsandsocialschewhininallscenasBodies
Trivewiremoremovewavewirewhenwwwmyswavewavesaavewicein
NORS
NOESISC 924
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
PlanningArea
Cabra
Km
4
Low
High
DABRA
Legend
Gwalior
2.22LANDVALUES
Waterbody
MunicipalAreaBoundary
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
NationalHighway
VillageBoundary
Road
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal WardwiseLandValueRangeinINR (PerSqureMeter)
Source:DepartmentofRegistration&Stamp,Govt.ofM.P.(2019)
Scale District-Gwaliorم
C0.511.522.533.5
ToDaulatpura
GOUDOLKHURD
CHANDPUR
6
NH 75
28
ToJhansi ToJhansi
GEDOLKALA
KARRA
SULTANPUR NIBHERA
SAHARAI
10
KHEDININATVA
THIGHRU
ToPichore
27
13
26
BUJURG
22 MAGRORA
17
RAMGHAD
NH75
AARU
5DABRA
ToGwalior
ToBhitarwar
29 BAROTHA
SIROHI
30
ETAYAL
SIMARIYAITAALI
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToGwalior
ToChinor
INLOGIS
NAASAZ
200025-5302553/3025540"
NCS .
925
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
A
PlanningArea
Cabra
Km
4
DABRA
Legend
Gwalior
GovernmentLand
Waterbody MunicipalAreaBoundary
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
PrivateLand
NationalHighway
2.23GOVERNMENTLAND
VillageBoundary
Road
11.522.533.5
LandOwnership
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Source:CommissionerLandRecords(10thMay,2019)
District-Gwalior
Scale 00.5
To Daulatpura
655639
531
96922
GOUDOLKHURD
847855
152228243
CHANDPUR
801
246
2103694
BHE
4205
253
NH75
354
210
ToJhansi ToJhansi
HARRA
2372
293
2541
16
72
363GEDOLKALA 338.
2
32SULTANPUR
SAHARAI
1102
KHEDINATUA
1409443354
1440
oPichore To
THIGHRU916
335
BUJURG
751
60579
MAGRORA
142
195208
646
526
160
17761997 1936
1371
765
661
585522009541958 20RAMGHAHAD
113105
20
322
1848-834 2001
1281 1281255
30ARU
20
209
21
48
201
2082
2071
1660/1698
WIRE ToGwalior
226
1981
ToBhitarwar
32325
1257
1031159776
237
213416071620
289492
2421
2186
22
45594475
103210720CE204720
1857110027242
1575
SIROHI
2302348円
1677
782
1480
27 TAAL)1265
1855
1042
91515631
52545687
1741 3071237
628/2
137
4458.10230721872467
167174126
1494 17072088500
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 51651310291066
42
HES ETAYAL
1526/1593
1560
ToGwalior
55
36283 3720784765457
263249
303SIMARIYA
417446483520
27326620412
ToChinor
3.00.0
NAMAZ
20180307% 926
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 सारणी 2- सा-27 Weighted Index For Composite Land Suitability [ Model - 2 ] S.NO.
THEME
1
LANDUSE
2
3
4
5
6
1
GEOMORPHOLOGY 2
3
4
5
6
7
1 GROUNDWATERPROSPECTS 2
3
4
5
6
1
SOIL TEXTURE 2
3
4
1
ROAD BUFFER 2
3
4
WATER BODIES BUFFER 2
3
4
5
1
SLOPE
2
3
4
5
I
LAND VALUE
2
3
4
CLASS
THEME WEIGHT
CLASS WEIGHT
7
Agriculture
VacantLand
9
1
Builtup
20
Wasteland
8
Forest
1
1 Waterbody
1
Badland
3
Lateral bar
9
Pediplain
10
4
Pointbar
2
Ridges
5 Residual hill
1 Waterbody
10
5 Moderate To Poor
8
Moderate
2
Poor
9
Excellent
1 Reserve Zone
1 Waterbodies
05
8
Fineloamy
7
Fine
9 Loamy Skeletal
1 Waterbodies
1
Builtup
10
100 m
9
8
200 m
500 m
7
>500 m
3 10
15 m
1
2
30 m
45 m
5
7
60 m
9
>60 m
10
0-1 %
9
1-3 %
8
3-5 %
7
5-10 %
6
10-15%
1 10
9
8
7
5 927
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
सारणी 2-सा-28 Weighted Index For Composite Land Suitability [ Model -3 ]
THEME
S.NO.
1
LANDUSE 2
3
4
5
6
1
GEOMORPHOLOGY 2
23
3
4
5
6
7
GROUNDWATERPROSPECTS 12
2
3
4
5
6
1
SOIL TEXTURE 2
3
4
1
ROAD BUFFER 2
3
4
1
WATER BODIES BUFFER 2
3
4
5
1
SLOPE
2
3
4
5
1
LAND VALUE 2
3
4
CLASS
THEME WEIGHT
CLASS WEIGHT
7 Agriculture
Vacant Land
9
1
Builtup
14
Wasteland
8
Forest
1
1 Waterbody
1
Badland
12
3 Lateral bar
9
Pediplain
4
Pointbar
2
Ridges
5 Residual hill
1 Waterbody
5 Moderate To Poor
8
Moderate
2
Poor
9
Fixcellent
1 Reserve Zone
1 Waterbodies
12
8 Fineloamy
7
Fine
9 Loamy Skeletal
1 Waterbodies
1
Builtup
14
9
100 m
200 m
8
7
500 m
>500 m
3
15m
12
1
2
30 m
45 m
5
7
60 m
9
>60 m
0-1 %
12
9
1-3 %
8
3-5 %
7
5-10 %
6
10-15%
5 12
9
8
7
5 928
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
PlanningArea
Dabra
Km
4
3.5
DABRA
Legend
Gwalior
Source:DatabaseLayers ModeratelySuitable
Waterbody
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
BuiltupArea
NationalHighway
HighlySuitable
Road
LessSuitable
1.522.53
SUITABILITY
2.24UrbanLandSuitability(Model-1)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal (EqualWeightagetoAllLayers)
District-Gwalior
Scale 0.5 0
20STON
Daulatpura
ToJhansi ToJhansi ToPichore
ToGwalior-
ToBhitarwar
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToGwalior
ToChinor
Treiremoveawxevivemorerevewiwssourcewidermovewithwaivewisewhomwerstohermasseswire
NADSE 929
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
PlanningArea
Dabra
Km
4
DABRA
Legend
Source:DatabaseLayers ModeratelySuitable
Waterbody
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
NationalHighway
BulltupArea
HighlySuitable
Road
LessSuitable
1.522.533.5
2.25UrbanLandSuitability(Model-2)
1
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal SUITABILITY (Landuse,Geomorphologyand WaterbodyBuffergivenmoreWeightage)
DistrictGwalior
Scale 00.5
NOUSSE
256100
aulatpura
72
ToJhansi ToJhansi Pichore ToPi
To Gwalior
ToBhitarwar.
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToGwalior
ToChinor
мальчи
n 930
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
PlanningArea
Dabra
Km
4
DABRA
Legend
Source:DatabaseLayers ModeratelySuitable
Waterbody
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
NationalHighway
BuiltupArea
HighlySuitable
Road
LessSuitable
1.522.533.5
SUITABILITY
2.26UrbanLandSuitability(Model-3)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal (Landuse,Slope,TransportBufferand WaterbodyBuffergivenmoreWeightage)
Scale DistrictGwalior
00.5
To tpura
7822:3078230 78-23-30°C78'240'E
NH75
ToJhansi ToJhansi ToPichore
ToGwalior
ToBhitarwar
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToGwalior
ToChinor
NOLOS.
931
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
अध्याय-3
प्रस्तावित परिवहन तंत्र तथा नगरीय अधोसंरचना 3.1 यातायात संरचना
परिवहन संरचना शहर की मूल आवश्यकता का आधार होने से वाहन, जल, मल, अपशिष्ट, विद्युत, टेलीफोन आदि जन- सुविधाओं के संबंध का कार्य परिवहन संरचना के सापेक्ष ही होता है ।
नगरीय विकास / विस्तार के लिये प्रभावपूर्ण परिभ्रमण संरचना की आवश्यकता होती है, ताकि नगर आबादी को सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन की व्यवस्था प्राप्त हो सके, प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना नगर के भावी आकार एवं स्वरूप का निर्धारण करती है, कुशल यातायात प्रबंधन से यात्रा का समय, दूरी तथा वाहन चालन मूल्य आदि को कम किया जा सकता है , प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना निम्नलिखित अवधारणा पर आधारित है:-
( 1 ) क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण ।
(2) नगर के प्रस्तावित विकास एवं विस्तार हेतु उपयुक्त परिभ्रमण संरचना, (3) नगर के कार्य केन्द्रों का परस्पर संबंध स्थापित करना ,
(4) नगर की बसाहटों का आपस में सामन्जस्य स्थापित करना ,
(5) मिश्रित यातायात के अनुरूप संसंगठित मार्ग संरचना ,
यातायात प्रणाली की कार्य - कुशलता का आंकलन निम्न घटकों के आधार पर किया जाता है-
(2) नगरीय यातायात
(1 ) अंर्तनगरीय यातायात
3.2 अंर्तनगरीय यातायात :-
(अ) रेल मार्ग
डबरा नगर, रेल यातायात से ग्वालियर - इटावा रेल लाइन पर स्थित होने के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुडा हुआ है, जिससे इसकी क्षेत्रीय यातायात की आवश्यकता की पूर्ति वर्तमान में हो सकेगी , वर्तमान में डबरा रेल्वे स्टेशन को विकसित करने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है । 932
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 (ब) मार्ग :-
डबरा राष्ट्रीय राजमार्ग -75 पर स्थित होने से माल का आयात- निर्यात मार्ग यातायात द्वारा देश एवं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से होता है । इस प्रकार क्षेत्रीय मार्गो पर यातायात का काफी दबाव रहता है । क्षेत्रीय यातायात के दबाव को दृष्टिगत रखते हुये डायवर्सन मार्ग का निर्माण किया गया है । भावी यातायात की दृष्टि से क्षेत्रीय मार्गो का प्रस्ताव किया गया है ।
(स) सीधा यातायात
डबरा नगर से झाँसी , सागर, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, मुरैना की ओर जाने वाले मार्गो पर सीधा यातायात गुजरता है, अतः इन मार्गो पर बढते हुये यातायात के दबाव को देखते हुये इन मार्गो को पर्याप्त रूप से सक्षम बनाया जाना प्रस्तावित है ।
3.3 नगरीय यातायात :-
नगरीय यातायात की परिभ्रमण संरचना वर्तमान एवं प्रस्तावित दोनो ही प्रकार के प्रमुख कार्य केन्द्रों तथा यातायात अवसान केन्द्रो को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित की गई है, इसके द्वारा क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण हो सकेगा । प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना से नगर के प्रमुख कार्य केन्द्र जैसे- तहसील , कृषि उपज मण्डी, यातायात नगर , औद्योगिक क्षेत्र वाणिज्यिक केन्द्र से सीधा सम्पर्क हो सकेगा । प्रस्तावित यातायात संरचना हेतु अपनाई गई नियोजन नीति निम्न बिन्दुओं पर आधारित है
(अ) नगर के आबादी क्षेत्रों एवं मुख्य गतिविधि क्षेत्रों तक सुविधाजनक एवं सुरक्षित यातायात प्रणाली का विकास ।
(ब) मुख्य कार्य केन्द्रो जैसे- यातायात केन्द्र, वाणिज्यिक केन्द्र, शैक्षणिक आदि केन्द्रों में पदचारी मार्गो का विकास ।
(स) विभिन्न संरचना इकाईयों के मध्य प्रभावी परिवहन तंत्र का विकास ।
(द) समस्याग्रस्त क्षेत्रों के यातायात एवं प्रबंधन की तकनीकी पहल ।
(इ) नगर की भावी जनसंख्या हेतु दक्ष एवं सुदृढ परिवहन प्रणाली की व्यवस्था । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
933 भाग 1 ]
3.4 मार्गो का श्रेणी कम एवं मार्गो की प्रस्तावित चौडाई :-
(अ) क्षेत्रीय मार्गः-
3.4.1
डबरा नगर से राष्ट्रीय राजमार्ग 75 गुजरता है, जिसके फलस्वरूप नगर का विभिन्न नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क स्थापित होता है ।
3.4.2 नगरीय मार्गः-
(ब) बायपास मार्ग
एन.एच. 75 के बायपास के अतिरिक्त डबरा नगर के आंतरिक यातायात दबाव एवं दुर्घटनाओं को कम करने हेतु डायवर्सन मार्गों के विकास प्रसतावित किये गये हैं, जिसकी चौडाई 30/40 मीटर प्रस्तावित की गई है ।
(स) प्रमुख नगर मार्ग
नगर का प्रमुख यातायात नगर केन्द्र, प्रमुख कार्य केन्द्र, शिक्षा संस्थायें, स्वास्थ्य केन्द्र इन्ही मार्गो पर स्थित होने से इन मार्गो की यातायात क्षमता को दृष्टिगत रखते हुये चौडाई 30-40 मीटर प्रस्तावित की गई है ।
(द) वृत्त खण्ड मार्ग
यह मार्ग आवासीय खण्डों एवं भूमि उपयोग क्षेत्रों की सीमा पर प्रस्तावित किये गये है , ये विभिन्न आवासीय क्षेत्रों के मध्य परस्पर संबध स्थापित करेगे , इनकी चौडाई 24-30 मीटर प्रस्तावित की गई है ।
(इ) उपवृत्त खण्ड मार्ग
इन मार्गो द्वारा खण्ड में स्थित आबादी की यातायात विषयक आवश्यकतायें पूरी होती रहेगी , तथा इन मार्गो को वृत्त खण्ड स्तरीय मार्गो से जोडा जाएगा । इन मार्गो की चौडाई 18-24 मीटर प्रस्तावित की गई है ।
(फ) स्थानीय मार्ग
यह माग मुख्यतः आवासीय खण्डों में परिभ्रमण उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्तावित है, इन मार्गो के किनारे पुटपाथ , भूमिगत मल निकास एवं विद्युत प्रदाय हेतु लाईन का प्रावधान होता है । इनकी चौडाई 12 से 18 मीटर प्रस्तावित की गई है । 934
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
3.4.3 मार्गो की प्रस्तावित चौडाई
[भाग 1 यातायात के प्रकार व उनकी विशेषता के अनुरूप एवं भविष्य की आवश्यकता को देखते हुये मार्गो की चौडाई निर्धारित की गई है, सारणी 3 - सा -1 में नगर के विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रीय मार्गो की प्रस्तावित चौडाई एवं सारणी 3 - सा-2 में विद्यमान नगरीय मार्गो की प्रस्तावित चौड़ाई निर्धारित की गई है ।
सारणी 3 - सा-1 डबरा : क्षेत्रीय मार्गो की प्रस्तावित चौडाई
मार्गो का नाम 1
2.
क्षेत्रीय मार्ग
1. ग्वालियर-झाँसी मार्ग (NH - 75) 2. भितरवार मार्ग
3 चीनोर मार्ग
4. पिछौर मार्ग
5. चीनोर मार्ग से ग्वालियर मार्ग बायपास 6. भितरवार मार्ग से झाँसी मार्ग बायपास 7. ग्वालियर झाँसी बायपास मार्ग
प्रस्तावित चौडाई (मीटर में) विकास योजना 2021 में चौड़ाई (मीटर)
4
3.
60
60
45
45
40
36
30
30
40
40
40
40
80
80
सारणी 3- सा-2
डबरा : नगरीय मार्गो की प्रस्तावित चौडाई
क मार्गो का नाम
2.
1
स्टेशन से कमल टॉकीज मार्ग 1.
2. झांसी रोड से तहसील के अंदर का मार्ग
3 चुंगी से जेल मार्ग
4. नगर पालिका रोड
5. जय स्तम्भ चौक से स्टेडियम मार्ग 6. बस स्टैण्ड से स्टेडियम मार्ग 7. बस स्टैण्ड से पार्क मार्ग
8. बुजुर्ग मार्ग
सराफा मार्ग
9.
गल्ला मण्डी मार्ग
10 .
11. सराफा बाजार से स्टेशन मार्ग 12. अग्रसेन चौक से ठाकुर बाबा मार्ग वर्तमान चौंड़ाई
प्रस्तावित चौडाई (मीटर में) विकास योजना 2021 में चौंड़ाई (मीटर)
5 3.
4
18.0
18.0 15.0
18.0 18.0
15.0
18.0 12.0
18.0
18.0
18.0
15.0
15.0
18.0
18.0
15.0 12.0
15.0
15.0 12.0
15.0
12.0 12.0
9.0
12.0 12.0
10.80
12.0
12.0 8.40
7.50
9.0
9.0 12.0
15.0
15.0 935
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
13. जेल मार्ग
10.0
12.0
12.0 14.
10.10
12.0
12.0 रामगढ़ मार्ग
टीप - (1 ) वर्तमान मागों की उपलब्ध चौड़ाई उपखण्ड में प्रस्तावित से अधिक उपलब्ध होगी उसे कम न करते हुये भूमि का उपयोग वाहन विराम हेतु सुरक्षित रखा जावेगा ।
(2) प्रस्तावित चौंड़ाई का क्रियान्वयन भूमि के उपलब्ध होने, आवासों के पुर्ननिर्माण अथवा नवीनीकरण के समय किया जावेगा ।
3.5 यातायात अवसान केन्द्र (माल / यात्री) : -
नगर के मुख्य अवसान केन्द्र बस स्टैण्ड , रेल्वे स्टेशन, कृषि उपज मण्डी, अग्रेषण अधिकरण , गोदामों एवं उद्योगों के निकट के क्षेत्र है । जहां बस , ट्रक, मिनी बस , ट्रेक्टर-ट्राली एवं अन्य माल वाहक वाहन अवसान किये जाते हैं ।
(अ) रेल्वे गुड्स यार्ड
भविष्य की आवश्यकता के मान से वर्तमान में रेल्वे विभाग का गुड्स यार्ड हेतु स्थान पर्याप्त है ।
(ब) यातायात नगर
डबरा नगर के मध्य क्षेत्र में व्याप्त यातायात समस्याओं के निदान हेतु प्रस्तावित बायपास मार्ग एवं एन.एच -75 के जंक्शन पर यातायात नगर हेतु 72.78 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है । जिसमें थोक व्यवसाईयों लोहा मण्डी एवं भवन निर्माण सामग्री के व्यवसाय के लिये भूखण्डों का विकास तथा माल वाहनों की पार्किंग के लिये सुविधाओं का विकास किया जाएगा ।
3.5.1 आवसान केन्द्र (यात्री)
(अ ) रेल्वे स्टेशन
वर्तमान में डबरा रेल्वे स्टेशन नगर के पश्चिम में स्थित है जिसके लिये नगर के मध्य से व अन्य क्षेत्र से पहुंच मार्ग उपलब्ध है । रेल्वे स्टेशन पर यात्रियों हेतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है । 936
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 (ब) क्षेत्रीय बस स्टेण्ड एवं बस डिपो
डबरा नगर में वर्तमान में लगभग 300 बसों द्वारा 500 यात्री फेरे लिये जाते है । वर्तमान में डबरा का क्षेत्रीय राज्य परिवहन बस स्टेण्ड ग्वालियर- झाँसी मार्ग पर कार्यरत है तथा इससे लगा हुआ बस डिपों क्षेत्र है । प्राइवेट बस स्टेण्ड भी राज्य परिवहन बस स्टेण्ड से लगा हुआ है । नगर विस्तार तथा नये रेल्वे स्टेशन क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुये आधुनिक बस स्टेण्ड विकसित किया जाना प्रस्तावित है । इसके लिये यातायात नगर के समीप 22.78 हेक्टर भूमि विकास योजना में प्रस्तावित की गई है । नवीन बस स्टैण्ड अंतर्राज्यीय एवं क्षेत्रीय मार्गों की बसों द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा ।
3.6 पार्किग प्रस्ताव
वर्तमान में पार्किंग की समस्या नगर के मध्य क्षेत्र एवं अन्य कार्य केन्द्रो के रागीप बहुत अधिक है । आने वाले समय में यह समस्या ओर भी बढेगी , इसका एक मात्र हल यही होगा कि प्रभावी परिवहन व्यवस्था विकसित की जावे एवं यातायात के प्रबंधन हेतु कार्य योजना तैयार की जावे । साथ ही स्थायी निराकरण के लिये यह आवश्यक है कि पार्किग की विस्तृत योजना बनाई जाकर उसका क्रियान्वयन किया जावे । पार्किंग योजना तैयार होने तक निम्न व्यवस्था प्रस्तावित है ।
() मध्य क्षेत्र में पार्किंग स्थलों का विकास करते हुये पार्किग की फीस प्रतिघंटे की दर से निर्धारित की जावे ।
मध्यप्रदेश में फुटपाथ की चौडाई 1.5 मीटर रखी जाकर उसके अंदर ही ड्रेनेज निकाली जाये तथा सडक की शेष भूमि का पार्किंग के लिये उपयोग किया जावे । मध्य क्षेत्र की सडको के भाग पर स्ट्रीट पार्किंग की व्यवस्था ।
( ⅲ)
(iv) चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों के लिये पृथक - पृथक पर्किंग क्षेत्र का निर्धारण । (^) नगर के क्षेत्रीय मार्गों एवं कार्यकेन्द्रो के समीप पार्किंग के स्थान हेतु भूमि आरक्षित करना ।
(vi ) पार्किंग के लिये म.प्र. भूमि विकास अधिनियम 2012 के प्रावधानों को सुनिश्चित करना । 937
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
A
PlanningArea
Km
DABRA
Legend
walior
Waterbody
MunicipalAreaBoundary
PlanningAreaBoundary
RailwayStation
VillageRoad
RailwayLine(BroadGauge)
NationalHighway
Parking
Bridge
VillageBoundary
OtherDistrictRoad
OtherPrivateRoad
OtherPublicRoad
MajorCityRoad
MinorCityRoad
BusStand
Source:Worldview-IISatellitedata 3.1EXISTINGTRANSPORTNETWORK
P
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
District-Gwalior
Scale 00.5 11.522.53 3.5 4
ToDaulatpura
GOUDOLKHURD
CHANDPUR NH.75
YoJhansi ToJhansi
GEDOLKALA
SULTANPUR NIBHERA
KARRA
SAHARAI
KHEDINATVA
ToPic ichore
THIGHRU
BUJURG
RAMGHAD
MAGRORA
NH 75
AARU
DABRA
ToGwalior
ToBhitarwar
BAROTHA
ETAYAL
SIROHI
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToGwalior
SIM IMARIYA(TAAL)
ToChinor
NACS-ST NABASSE 938
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
A
PlanningArea
Dabra
यातायातनगर
निवेशक्षेत्र
परिवहन
वाहनविरामस्थल
नगरपालिका
रेल्वेस्टेशन
ग्राम
बसस्थानक
जलाशय
रेल्वेलाईन
मार्ग
पुल सीमाएं
Km
DABRA
Legend
P
EXISTINGPROPOSED
TRANSPORTATION
3.2PROPOSEDTRANSPORTNETWORK
WATERBODIES
Source:WWIISatelliteData&ArchiveMasterplan
BOUNDARIES
TRANSPORTNAGAR
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
PLANNINGAREA
MUNICIPAL
RAILWAYSTATION
RAILWAYLINE
PARKING
VILLAGE
BRIDGE
ROAD
BUSSTAND
DistrictGwalior
Scale
00.511.522.533.5 4
25/530N
ToDaulatpura
seiersocken
GOUDOLKHURD
seesome
NIBHERA)
CHANDPUR
NH.75
ToJhansi ToJhansi
GEDOLKALA
SULTANPUR
124 KARRA
SAHARAI
KHEDINATVA
241
ToPichore
THIGHRU
BUJURG
salesssocizesalesseen
RAMGHAD
MAGRORA
12
DABRA
NH 75
BOM
AARUI
antion2000am300work ToGwallor
ToBhitarwar
BAROTHA
SIROHI
ETAYAL
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToGwalior
SIMARIY RIYA(TAAL)
ToChinor
senazodiacastiaecheaise
NANS-SZ 939
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
(vii
) स्वीकृत मानचित्रों मे पार्किगके लिये प्रस्तावित क्षेत्र का स्थानीय प्रशासन द्वारा समय सीमा में कियान्वयन सुनिश्चित करना ।
3.7 यातायात प्रबंधन योजना
डबरा में पंजीकृत वाहनों की संख्या 50 हजार से अधिक है । विगत दशक में इनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है । अतः नगर के मध्य क्षेत्र में स्थित कार्यकेन्द्रो के बढते स्वरूप तथा विद्यमान मार्ग संरचना की सीमित क्षमता को दृष्टिगत रखते हुये यातायात प्रबंधन योजना तैयार की जाकर उसका क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है । यातायात प्रबंधन योजना के घटकों में मार्ग संगमों पर ट्रेफिक सिंग्नल , रोटरी , ज्यामितिय संरचना, मार्ग विभाजन, जन परिवहन वाहनों को यातायात में प्राथमिकता, पैदल यात्रियों के लिये फुटपाथ , चौराहों पुटपाथ पर रेलिंग व्यवस्था, सडकों पर यातायात के लिये चिन्ह अंकित करना , नागरिकों को यातायात की जानकारी , स्कूल एवं कॉलेजो मे यातायात प्रशिक्षण आदि को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है ।
3.7.1 चौराहों का विकास
नगर के व्यस्तम मार्ग संगमों पर यातायात सिंग्नल लगाये जाकर उन्हें सिन्कोनाइज किया जावे तथा इनके नियंत्रण हेतु केन्द्रीय यातायात नियंत्रण योजना तैयार की जाना प्रस्तावित है । भविष्य की आवश्यकताओं, यातायात दबाब तथा स्थल विशेष की वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये प्रमुख मार्ग संगमों पर फ्लाय ओवर, निर्मित किया जाना प्रस्तावित है ।
3.7.2 पुलों का निर्माण
नगर से गुजरने वाली नदी / नालो तथा रेल्वे लाइन के उपर विद्यमान पुलों का चौडीकरण एवं नवीन पुलों का निर्माण प्रस्तावित है ।
3.8 भौतिक अधोसंरचना
वर्ष 2031 तक डबरा निवेश क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 2 लाख तक पहुंचना अनुमानित है । नगर अधोसंरचना के घटकों का विकास जैसे जल प्रदाय , निकासी नालियां तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है, जिससे 940
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 नगरवासियों को स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराया जा सके । इसके अतिरिक्त नगर विकास योजना, वृहद् पर्यावरणीय प्रबंध योजना तथा नगरीय जल प्रदाय एवं पर्यावरणीय सुधार योजना के प्रस्ताव भी, यथा आवश्यक उचित सुधारों के साथ , इस विकास योजना में समाविष्ट किए गए है ।
3.8.1 जल आपूर्ति
डबरा नगर की वर्तमान जल आपूर्ति व्यवस्था संतोषजनक है । नगर पालिका द्वारा सिंध नदी से 8 एम.एल.डी. जल प्राप्त कर नगर की लगभग एक लाख जनसंख्या को 130 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से लगभग 8 एम.एल.डी. जल प्रदाय किया जाता है । यह निर्धारण 135 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मापदण्ड से थोड़ा कम है । वर्ष 2031 की प्रस्तावित लगभग 2.0 लाख जनसंख्या के लिये लगभग 27 से 30 एम.एल.डी. पानी की प्रतिदिन आवश्यकता होगी । जिसके लिए वर्तमान जलशोधन संयंत्र की क्षमता को 30 एम.एल.डी. प्रतिदिन के अनुसार बढ़ाया जाना आवश्यक है । इसके साथ ही नये आबादी क्षेत्र में पाईप लाईन का विस्तार एवं टंकियों का निर्माण किया जाना भी प्रस्तावित है ।
3.8.2 मांग का आकलन एवं जल प्रदाय स्त्रोत (Demand & Gap Analysis) केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यांत्रिकी संगठन की, जल प्रदाय एवं उपचार हेतु जारी निर्देशिका में, यह सुझाव दिया गया है कि उन बड़े शहरों में , जहां जल प्रदाय व्यवस्था अस्तित्व में हो या बनाई जाने वाली हो , वहां प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन 150 लीटर पानी प्रदाय किया जाना चाहिय । हांलाकि राष्ट्रीय बिल्डिंग संहिता जल प्रदाय की आधारभूत, आवश्यकता, निकासी एवं स्वच्छता प्रबंध संहिता (आई.एस.: 1172-1983 ) में न्यूनतम 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल प्रदाय, ऐसे सभी निवासों के लिय , जहां मल निकासी के लिये पूर्ण तेज बहाव (फ्लस ) व्यवस्था हो, किये जाने का अनुमोदन किया गया है ।
यह प्रस्तावित किया गया है कि 135 लीटर प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन जल प्रदाय , पाईप लाईन से किया जाए , तो इस दर से शहर की वर्तमान जनसंख्या वर्ष 2011 (1.04 लाख ) के आधार पर कुल 29.7 एम.एल.डी. जल की आवश्यकता रही थी तथा शहर के 941
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
भावी विकास अनुसार वर्ष 2031 की अनुमानित जनसंख्या 2.0 लाख के आधार पर कुल 27.0 एम.एल.डी. जल आपूर्ति की आवश्यकता होगी ।
वर्ष-2050 तक अनुमानित जनसंख्या अनुसार भविष्य की जल आपूर्ति मांग हेतु सिंध नदी में पर्याप्त जल उपलब्ध है । जिसका आकलन सारणी में दर्शाया गया है । सारणी 3 - सा-3: जनसंख्या अनुसार जल आपूर्ति की मांग का आंकलन एवं उपलब्धता Perticular Item's
For Current Population of 1.04 lakh ( Year 2011) at 135 LPCD .
For Projected Population of 2.0 Lakh (Year 2031) at 135 LPCD .
For Projected Population of 3.0 Lakh (Year 2050) at135 LPCD .
14MLD
27MLD
51MLD
50MLD
50MLD
Demand Availability
50MLD
चित्र क्रमांक 3.3.1 सम्पवेल मानचित्र डबरा
3.8.3 जल वितरण व्यवस्था
यह प्रस्तावित है कि वर्ष 2031 तक पर्याप्त प्रदाय दबाव सहित , नगर की 100 प्रतिशत जनसंख्या को पाईप द्वारा जल प्रदाय व्यवस्था में सम्मिलित किरा जावे । वर्तमान में नगर की 85 प्रतिशत जनसंख्या को ही, पाईप द्वारा जल प्रदाय उपलब्ध है । वर्तमान की आवरोधित जल प्रदाय व्यवस्था के स्थान पर , सुरक्षित एवं पीने योग्य गुणवत्तता वाले जल की निरंतर जल प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित कि जायेगी । शहर के मांधाता पहाडी क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा सामुदायिक जल प्रदाय की व्यवस्था की गई है । जल प्रदाय व्यवस्था का विश्लेषण अनुसार, जल शोधन संयंत्र से 200 मि.मी. की मुख्य पाईप लाईन को 150 मि.मी. , 100 मि.मी. , 75 मि.मी. व 1.5 इंच की जल वितरण लाईनों से संयोजन किया गया है । इन पाईप लाईनों पर कुल 21 वाल्वों के द्वारा शहर में जल प्रदाय व्यवस्था को वार्ड अनुसार नियंत्रित किया जाता है । 942
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 पेयजल के दुरूपयोग को रोकने तथा प्रदाय व्यवस्था में उच्चतर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिये , सेवा मीटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त , जब तक उन्हें जल के वास्तविक उपयोग पर आधारित न किया जावे , जल दरों की व्यवस्था का निर्माण, दक्षताओं हेतु आवश्यक है ।
3.8.4 नालियां तथा मल उपचार
घरेलू मल निकासी हेतु स्वास्थ्य रक्षा नालियां तथा वर्षा जल की निकासी हेतु वर्षा जल प्रवाह नालियां, इस प्रकार पृथक - पृथक नालियां उपलब्ध कराई जाएंगी । शहर में निकासी की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण बनाए गए है-
1. खुले में शौच से मुक्त शहर हेतु सभी मकानों/ भवनों में शौचालय
2. 100 प्रतिशत नगर को सम्मिलित करती हुई नाली व्यवस्था
3. नाली व्यवस्था से सम्पर्क बनाए रखने हेतु सुविधाएं एवं प्रोत्साहन
4. स्वतंत्र स्वशासी तथा सक्षम संगठन
5. नाली प्रणाली / रीति का निर्धारण तथा सेवाओं पर निगरानी
6. उपचारित गंदे पानी का पुनर्चक्रीकरण व पुनः उपयोग
7. वाणिज्यिक स्थानों, बागीचों तथा लोक स्थानों पर सुव्यवस्थित सःशुल्क शौचालय 8. आर्थिक रूप से वहन किए जाने योग्य नाली व्यवस्था
9. मेलों एवं धार्मिक पर्वो में आने वाले श्रद्धालुओं / पर्यटकों की सुविधा हेतु चलित शौचालय अथवा स्वच्छ आधुनिक (मोड्यूलर) / जैविक शौचालय की व्यवस्था 3.8.5 अपशिष्ट जल प्रवाह
अपशिष्ट जल प्रवाह की दर, जनसामान्य को प्रदाय की गई जल की दर तथा भू- जल रिसावों की दर पर निर्भर करती है । सामान्य व्यवहार के अनुसार , अनुमानतः जल उपभोग का 80 प्रतिशत अपशिष्ट जल प्रवाह में परिवर्तित होता है । अधिकांश क्षेत्र में पाईप लाईनों का, भूमि जल स्तर के ऊपर होना प्रस्तावित है और इसलिए भूमि जल रिसाव को अनदेखा कर दिया जाता है , किन्तु सबसे खराब परिस्थितियों में, भूमि जल रिसाव के लिए , विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार करते समय वैज्ञानिक तथा तकनीकि अध्ययन आवश्यक है ।
3.8.6 मांग का आकलन (Demand & Gap Analysis)
डबरा शहर की वर्ष 2011 की जनसंख्या 1.04 लाख के आधार पर 11,20,000 Lpd . (लीटर प्रतिदिन) अपशिष्ट जल के शोधन की आवश्यकता हेतु वर्तमान में शहर में स्थापित शोधन संयंत्र नहीं है । शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए वर्ष-2031 की 943
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
प्रस्तावित जनसंख्या 2.0 लाख अनुसार 21,60,600 Lpd . (लीटर प्रतिदिन) अपशिष्ट जल उपचार हेतु शोधन संयंत्र की आवश्यकता है । इसकी जानकारी सारणी 3 - सा-4 में दर्शायी गई है ।
सारणी-3- सा-4 मल शोधन संयंत्र मांग का आकलन
For Current Population of 10,063 (2011 ) 80 % of Water Supply
For Projected Population of 25,000 (2031) 80 % of Water Supply Demand
11,20,000 Ltr Per Day
21,60,000 Ltr Per Day
NIL
NIL
Availability
स्त्रोतः- नगर परिषद् डबरा एवं नगर तथा ग्राम निवेश
उपरोक्त सारणी का अवलोकन अनुसार , जल शोधन संयंत्र शीघ्र ही स्थापित करने की आवश्यकता है ।
3.8.7 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
डबरा शहर में , ठोस अपशिष्ट उत्पादन की वास्तविक मात्रा तथा लक्षण ज्ञात नही है किन्तु डबरा नगर परिषद से प्राप्त जानकारी अनुसार नगरीय क्षेत्र में प्रतिदिन लगभग 50 टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है । शहर में अधिकांश अपशिष्ट नागरिकों द्वारा कचरा पेटी में डालने की जगह खुले स्थान पर डाल दिया जाता है । जिसकी साफ- सफाई एवं कचरा इकत्रित करने में नगर परिषद कर्मचारियों को काफी समस्या उत्पन्न होती है ।
डबरा शहर से निकलने वाले कचरें को नगर पालिका परिषद की कचरा संग्रहण वाहन (Door To Door Collection) के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है तदु -उपरांत लगभग क्षेत्रफल 0.500 हेक्टर ट्रेचिंग ग्राउण्ड क्षेत्र में ठोस अपशिष्ठ का शोधन किया जाता है , जिसमें वर्तमान में , शहर एवं घरों से प्राप्त होने वाला गीला एवं सुखा कचरा (ठोस अपशिष्ट पदार्थ) , को जैविक एवं अकार्बनिक प्रक्रिया की जाती है तथा इसके साथ मंदिरों से इकट्ठा होने वाली पूजा की सामग्री में, फूल एवं पत्तियों से, ट्रेचिंग गाउण्ड में स्थापित नाडेब टांके से जैविक खाद के रूप में तैयार किया जाता है । 944
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
चित्र क्रमांक 3 ट्रेनचींग ग्राउण्ड मानचित्र डबरा
3.9 शासकीय कार्यालय
डबरा ग्वालियर जिले का महत्वपूर्ण तहसील कार्यालय होने से यहां एस.डी.एम. कार्यालय , नगर पालिका परिषद्, तहसील कार्यालय , सिंचाई विभाग का कार्यालय , खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं अन्य समस्त विभागों के कार्यालय शहर में स्थातिप हैं । 3.9.1 शैक्षणिक
डबरा शहर में 18 शास . प्राथमिक शाला , 12 शास . माध्यमिक शाला , 4 निजी माध्यमिक शाला , 1 शास. हाईस्कूल , 1 शास. हाई सेकण्डरी तथा 11 निजी हाई सेकण्डरी संचालित है । इसके अतिरिक्त नगर में 1 शासकीय आई.टी.आई. , 2 निजि आई. टी.आई. , 1 शासकीय महाविद्यालय एवं 1 निजि महाविद्यालय शिक्षण संस्था संचालित है तथा नगर की वर्ष -2031 की प्रस्तावित की जनसंख्या का राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2016 के मानक की गणना अनुसार अतिरिक्त शालाओं की आवश्यकता की जानकारी सारणी क्रमांक 3 - सा -5 में दर्शाया गया है । शहर से उच्च शिक्षा हेतु समीप स्थित बड़वाह , खंडवा , इन्दौर आदि नगरों में प्राप्त की जाती है । 945
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
PlanningArea
Dabra
DABRA
Legend
Waterbody
ProposedPumpingLine
PlanningAreaBoundary
MunicipalAreaBoundary
RailwayLine
VillageBoundary
NationalHighway
Road
Source:NagarPalikaPaishad,Dabra 3.3PROPOSEDWATERSUPPLYNETWORK
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
-
Scale DistrictGwalior
00.511.522.533.54 Km
NOC
ToDaulatpura
GOUDOLIKHURD
CHANDPUR
NIBHERA
NH76
ToJhansi ToJhansi
KARRA
SULTANPURPUR
GEDO DOLKALA
weseenmetermoebiansolenaccion
SAHARAI
KHEDINATVA
ToPichore
THIGHRU
BUJURG
MAGRORA
RAMGHAHAD
salenwelconzoessena
NM75
AARU
DABRA
ToGwalior
ToBhitarwar
BAROTHA
ashionaccuseaside
SIROHI
ETAYAL
SIMARIYA(TAXL
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToGwalior
ToChinor
soleschenaction2001
week 946
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 सारणी 3 - सा-5 शैक्षणिक शाला की जानकारी
वर्तमान शाला की स्थिति
क्र०
स्कूल
राष्ट्रीय भवन निर्माण
संहिता-2016 के
मानक
निजी
शासकीय
वर्ष-2031 की जनसंख्या अनुसार अतिरिक्त शाला की आवश्यकता
1. प्राथमिक शाला
5000 जनसंख्या पर 1
18
22
2. माध्यमिक शाला
18
04
7500 जनसंख्या पर 1
06
7500 जनसंख्या पर 1
02
24
3. हाई- सकूल ( 10th )
4.
02
11
13
हाई- सेकण्डरी (12) 7500 जनसंख्या पर 1
5 महाविघालय
01
03
1.25 लाख जनसंख्या पर 1
5
02
01
आई.टी.आई
10 लाख जनसंख्या पर 1
6 पॉलीटैक्निक
01
00
10 लाख जनसंख्या पर 1
स्त्रोत: - URDPFI की गाईड लाईन अनुसार
3.9.2 स्वास्थ्य
नगर में एक शासकीय उप - स्वास्थ्य केन्द्र, एक डिस्पेंसरी , एक मेटर्निटी हॉम केन्द्र कार्यरत है । डबरा नगर के समीप स्थित ग्वालियर नगर में जाकर विशेष चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त की जाती है । जिसकी जानकारी सारणी क्रमांक 3 - सा -6 में दर्शाया गया है ।
सारणी 3 - सा-6 : स्वास्थ्य सुविधा की जानकारी
वर्तमान शाला की स्थिति
क्र० स्वास्थ्य सुविधा
राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2016 के मानक
वर्ष-2031 की जनसंख्या अनुसार अतिरिक्त शाला की आवश्यकता
निजी
शासकीय
1. डिस्पेंसरी
01
01
15000 जनसंख्या पर 1
11
2.
01
मेटर्निटी हॉम
45000 जनसंख्या पर 1
03
3. उप-स्वास्थ्य केन्द्र
18
7500 जनसंख्या पर 1
09
स्त्रोतः- स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ।
3.9.3 विद्युत प्रदाय
शहर में कोई भी वर्तमान उद्योग संचालित नही है । वर्तमान में विद्युत वितरण प्रदाय व्यवस्था हेतु एक उपकेन्द्र 33 के.व्ही . स्टैण्ड, 33 के.व्ही. डबरा नगर क्षेत्र , 133 के.
947
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
व्ही. / 33 के.व्ही. भितरवार रोड क्षेत्र में स्थित है जिसके द्वारा शहर में 37533 MKWH विद्युत की खपत की पूर्ति की जा रही हैं । विद्युत वितरण व्यवस्था, मानचित्र क्रमांक 3.8 में दर्शाया गयी है ।
स्त्रोत:- मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड के अनुसार ।
3.9.4 अग्निशमन
डबरा शहर की वर्तमान जनंसख्या अनुसार बस स्थानक के पीछे वर्तमान में 0. 22 हैक्ट. भूमि पर अग्निशमन केन्द्र संचाचित है । जिसके द्वारा शहर में आगजनी की स्थिति को नियंत्रण किया जाता है । शहर की प्रस्तावित वर्ष--2031 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर नवीन अग्निशमन केन्द्र के क्षेत्रफल का विस्तार एवं अग्निशमन वाहनों की संख्या में वृद्धि करना प्रस्तावित होगा ।
स्त्रोत:- नगर पालिका परिषद् डबरा |
3.9.5 पुलिस कार्यालय
डबरा शहर में नगर पालिका कार्यालय के सामने मार्ग की दूसरी ओर पुलिस कार्यालय स्थापित है । शहर की प्रस्तावित वर्ष-2031 की अनुमानित जनसंख्या के आधार एक पुलिस चौकी शहर में पर्याप्त है ।
स्त्रोतः- पुलिस अधीक्षक कार्यालय , ग्वालियर ।
3.9.6 शमशान घाट
वर्तमान में ग्राम सिमरियाताल पर रेल्वे क्रासिंग के पास एक शमशान घाट, ग्राम रामगढ़ एवं डबरा के मध्य सीमा पर पुरानी मण्डी के समीप एक शमशान घाट एवं ग्राम डबरा में रेल्वे क्रासिंग के समीप एक शमशान घाट एवं एक कब्रिस्तान स्थित है ।
3.9.7 दूरसंचार
डबरा शहर क्षेत्र में दूर संचार के साधन में विभिन्न कम्पनियों के कुल (बी.एस.एन. एल. , आईडिया, ऐयरटेल , रिलायंस ) मोबाईल टॉवर स्थापित हैं । जो शहर में सुचारू रूप से संचार सेवाएं उपलब्ध कराते है । इसके अतिरिक्त शहर में भारतीय दूर संचार निगम कार्यालय एक उप -डाक घर सुभाषगंज नगर डबरा में स्थित है । दूरसंचार सुविधा संकेतम सेवा में जैसे -टेलीफोन, पोस्ट ऑफिस , डाकघर आदि की जानकारी परिशिष्ट- में दर्शाई गयी है । 948
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
PlanningArea
Dabra
Km
1.5
DABRA
Legend
Transformer
Waterbody
NationalHighway
RailwayLine
VillageBoundary
Source:MPMKVVCompanyLtd. 11KvLine
33KvLine
0.5
3.4POWERSUPPLYNETWORK
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale District-Gwalior
0
KARRA
SAHARAI
78219
THIGHRU
78210
BUJURG
78230
MAGRORA
το200
RAMGHAD
781930
28-190
DABRA
SIROHI
BAROTHA
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 7818:30E
SIMARIYA(TAAL)
78-1808
ETAYAL
78-180
N.DC.19.SC
...
NOCS.G 949
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
PlanningArea
Dabra
Km
0.3
DABRA
Legend
CommunityToilet
Waterbody
Source:GroundVerification RailwayLine
VillageBoundary
Road
3.5EXISTINGCOMMUNITYTOILET
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale District-Gwalior
0
BUJURG
B
RAMGHAD
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
DABRA 950
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
PlanningArea
Dabra
DABRA
Legend
Km
0.5
3.6EXISTINGATM
Waterbody
RailwayLine
NationalHighway
Source:GroundVerification
VillageBoundary
Road
ATM
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale District-Gwalior
0
THIGHRU
SAHARAI
KARRA RAMGHAD
DABRA
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal AARU
SIROHI SIMARINA (TAAL)
ETAYAL
N.0.39.0
N06.29.68 951
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
अध्याय-4
विकास योजना प्रस्ताव-2031 4.1 विकास योजना -2021 का पुनर्विलोकन
डबरा विकास योजना -2021 , वर्ष 2008 में प्रकाशित की गयी थी । उक्त विकास योजना की पुनरीक्षित योजना , दिनांक 30 अप्रैल 2010 से अंगीकृत होकर प्रभावशील है । विकास योजना -2021 अनुसार डबरा शहर की प्रस्तावित जनसंख्या 1.60 अनुमानित की गई थी । जिसमें एक हेक्टर प्रति 143 व्यक्ति के मान से 1.60 लाख की जनसंख्या हेतु भूमि उपयोग का निर्धारण किया गया था । वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार डबरा की जनसंख्या 129560 थी । अंकगणित वृद्धि पद्धति, ज्यामितिय वृद्धि पद्धति, वद्भिशील वृद्धि पद्धति, घातांक वृद्धि पद्धति तथा अनुपातिय वृद्धि पद्धति के आधार पर वर्ष 2021 एवं 2031 की जनसंख्या का व्यवहारिक आधार पर अनुमान लगाया गया है । अनुमानित जनसंख्या के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि डबरा विकास योजना-2031 को अनुमानित जनसंख्या 2.0 लाख के आधार पर तैयार किया जाये । अगले बारह वर्षों में लगभग 0.96 लाख जनसंख्या की वृद्धि होनी सम्भावित है । विकास योजना में 2.0 लाख जनसंख्या हेतु 10.0 हेक्टर प्रति हजार की दर से भूमि आरक्षण प्रस्तावित किया गया है । उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि, वर्ष 2008 से 2018 के मध्य डबरा में 628.0 हेक्टेयर क्षेत्र, विकसित हुआ है । सम्पूर्ण विकसित क्षेत्र के मान से नगरीय घनत्व 125 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर प्राप्त हुई है ।
डबरा विकास योजना-2021 में 1120 हेक्टेयर भूमि, नगरीय उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई थी जिसमें वर्ष 2018 तक कुल 1004.54 हेक्टेयर भूमि पर विकास कार्य हुआ है । वर्ष-2018 में विकास योजना के पुनर्विलोकन के किये जाने पर पूर्व की प्रस्तावित 115.46 हेक्टेयर अविकसित भूमि को सम्मिलित कर 1547.84 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि के साथ कुल 1663.30 हेक्टेयर भूमि नगरीय विकास के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है । इस प्रकार विकास योजना 2031 में कुल 2667.84 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई । मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा 23 (क) (1 ) के अन्तर्गत नगर का कोई भूमि उपयोग परिवर्तन / उपांतरण नही किया गया था । इस प्रकार 2021 की विकास योजना में क्रियान्वयन का प्रतिशत वर्ष 2018 के उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर 96.0 प्रतिशत रहा । नगरीय विस्तार मानचित्र क्रमांक -4.1 पर दर्शाया गया है । 952
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
4.2 प्रस्तावित भूमि उपयोग का भू आवंटन
[भाग 1 विकास योजना में नगर के संतुलित एवं नियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए 10 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति की भू- उपयोगिता दर से नवीन क्षेत्र में नगरीय विकास प्रस्तावित है । विकास योजना 2021 में भूमि उपयोग दर 7.0 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति प्रस्तावित की गई थी, जबकि वर्तमान में यह दर 7.45 हेक्टेयर प्रति एक हजार व्यक्ति प्राप्त हुई है जिससे नगरीय घनत्व में कमी एवं सेवा सुविधओं में बहुलता परिलक्षित होती है । विकास योजना 2031 में भूमि उपयोग की दर 13.31 हेक्टेयर प्रति एक हजार व्यक्ति प्रस्तावित की गई है । विकास योजना 2031 में मिश्रित उपयोग के अंतर्गत 1495.15 हेक्टेयर, वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत 115.51 हेक्टेयर, औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत 122.25 हेक्टेयर , सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत 54.08 हेक्टेयर, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधाऐं के अन्तर्गत 11.97 हेक्टेयर, आमोद - प्रमोद के अंतर्गत 533.82 हेक्टेयर तथा यातायात एवं परिवहन उपयोग के अंतर्गत 335.06 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है । इस प्रकार विकास योजना में कुल 2461.52 हेक्टेयर भूमि उपयोग के प्रस्ताव उपदर्शित किए गए है । नगरीय स्तर पर प्रस्तावित भूमि उपयोग वितरण सारणी क्रमांक 4- सा-1 एवं मानचित्र क्रमांक 4.2 में दर्शाया गया है ।
सारणीः 4- सा -1 डबरा प्रस्तावित भू- उपयोग 2031 ( हेक्टेयर में )
प्रस्तावित क्षेत्र 2021 क्र. भू
उपयोग
प्रति शत
क्षेत्र फल
उपयो ग दर
3
5 2
4 1
3.37
48.21 1
540.0
आवासीय + मिश्रित
2 वाणिज्यिक
90.00 8-04 0.56 3
0.81 औद्योगिक
130.00 11.61
0.44
70.0
6.25 आमोद प्रमोद
4
0.50 5
80.00 7.14 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
16.07 1.13
180.00
6
यातायात एवं परिवहन
सार्वजनिक
2.68 0.19
30.00
7 उपयोगितायें एवं सुविधायें
100
7.00
1120
योग
प्रस्तावित क्षेत्र 2031 विकसित क्षेत्र 2018
क्षेत्रफल प्रतिशत
प्रति शत
भू-उपय ोग दर क्षेत्र फल
भू-उप योग दर
11 8
9
10
6
7
56.05 7.47
1495.15
51.64 3.84
518.75
4.34
115.51
.57 99.27 9.88 0.73
61
122.25
0.42
4.58
57.44 5.72
2.66
19.98
9.91 0.73 533.82
99.63
.27 5.48 0.40
54.08
2.02
54.96
12.58
1.67
335.06
16.60 1.23
166.84
0.45
11.97
.06 0.05
7.65 0.76
100.00
2667.84
7.40
100 13.31
1004.54
नोट :- 1. भूमि उपयोग दर 10 हेक्टेयर प्रतिहजार जनसंख्या में दी गई है । 953
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
PlanningArea
Dabra
Km
4
DABRA
Legend
2.5
4.1URBANSPRAWL
Waterbody
2004-2012(34)
2011-2018(257)
MunicipalAreaBoundary
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
NationalHighway
VillageBoundary
Road
Landuse&UrbanSurveyDivision Upto2003(399)
1.52
1
UrbanSprawl(Areainha)
RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Source:SatelliteImageofIRSLISS-III,2004,WorldView-1,2011. WorldView-II,2018
Scale District-Gwalior
00.5
25430
255330
20500255030
ToDaulatpura
GOUDOLKHUR
CHANDPUR
8220822307823078233087824
Nil75
ToJhansi ToJhansi 3022082230°E76230°76°23308782408
GEDOLKALA
KARRA
SULTANPURNIBHERA
SAHARAI
KHEDINATVA
THIGHRU
ToPichore
BUJURG
7820/3078278210
MAGRORA
RAMGHAD
20icesasize2002andresaccina
NH 75
AARU
DABRA
ToGwalior
ToBhitarwar
BAROTHA
SIROHI
ETAYAL
SIMARIYA(TAAL)
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
163078-17-308781807978 ToGwalior
ToChinor
76-1520
7815/30E NOSS 954
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
A
PUF PUR
SP11
PlanningArea
सार्वजनिकसंस्थानऔर प्रशासनिकक्षेत्रो/शिक्षाऔर
यातायातनगर
नदियां
तालाब
स्टेडियम
वृक्षारोपण
इशान/कब्रिस्तान
निवेशक्षेत्र
वाणिज्यिक
सार्वजनिकएवंअर्थसार्वजनिक
जलाशय
वाहनविरागस्थल
ठोसअपशिष्टनिपटानसंयंत्रPUF
परिवहन रेल्वेस्टेशन
मिश्रितउपयोग
सार्वजनिकसेवाएंएवं सुविधाएं
औद्योगिक
रेल्वेलाईन
सीमाएं
पुल
बसस्थानक
आवासीय सामान्यआवासीय
कृषिभूमि
सामान्यउद्योग आमोदप्रमोद
विशेषप्रयोजन
33.5 Km
Legend
DABRA
EXISTINGPROPOSED
1.5 22.5
TRANSPORTATION
CREMATORIUMGRAVEYARD
AFFORESTATION
WATERBODIES
AGRICULTURE
RECREATIONAL
BOUNDARIES
TRENCHINGGROUND
MUNICIPAL
TRANSPORTNAGAR
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal 4.2DEVELOPMENTPLAN2031(DRAFT) ProposedLanduse
COMMERCIAL
PLANNINGAREA
EDUCATIONANDRESEARCH
ELECTRICSUBSTATION
RESIDENTIAL
PARKING
VILLAGE
NALLAHICANAL
INDUSTRIAL
RAILWAYLINE
PONOS
RAILWAYSTATION
BRIDGE
GENERAL
STADIUM
GENERALRESIDENTIAL
OTHER(HILLOCKAREA)
RIVER
GENERALINDUSTRIES
ROADS
HEALTH/SOCIAL/CULTURAL INSTITUTIONALACTIVITIES
WATERTREATMENTPLANT
SOLIDWASTEDISPOSAL
MANDI
PUBLICINSTITUTIONSAND ADMINISTRATIVEAREA
SPECIALPURPOSE
MIXEDLANDUSe
PARK
PUBLICUTILITIES& FACILITIES
PUBLIC&SEMIPUBLIC
BUSSTAND
Source:WorldView-II.2016SatelliteData&GroundVerification
Scale DistrictGwalior
00.5
25520N
ND
255704
NOISSE
782408 78240E
ToDaulatpura
Sind
78230 78230
GOUDOLKHURD
CHANDPUR
NH75
ToJhansi ToJhansi
76-220
GEDOLKALA
KARRA
SULTANPURNIBHERA
SAHARAIL
TVA. KHEDINATV
782108 78210%
THIGHRU
ToPichore
BUJURG
RH
MAGRORA
78-2006
AMGARH
NH 75
DABRA
AARU,
ToBhitarwar
ToGwalior:
BAROTHA
ETAYAL
بعظمة
SIROHI
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal SIMARIYA(TAAL)-
ToGwalior
ToChinor
NAISSE
NARS.SE 955
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भाग 1 ]
2. वर्ष 2031 के लिये निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 2.0 लाख प्रक्षेपित की गई है । 3. वर्ष 2018 में डबरा की जनसंख्या 1.35 लाख प्रक्षेपित की गई है ।
4.2.1 आवासीय
आवासीय क्षेत्र का विस्तार नगर के पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्र में अधिक रहेगा । उपांतरित डबरा विकास योजना 2031 में आवासीय उपयोग हेतु कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है । इसमें वर्तमान में विकसित 518.75 हेक्टेयर क्षेत्र ही सम्मलित है । विकसित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जलग्रहण क्षेत्र के समीप के क्षेत्र में आवासीय घनत्व में कमी करते हुये स्वीकृति दी जा सकेगी । ग्रामीण आबादी के विस्तार हेतु मानचित्र में क्षेत्र निर्धारित किया गया है । इस क्षेत्र में ग्रामीण आबादी के विस्तार हेतु आवासीय /सामाजिक / सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के विकारा मान्य होंगे । 4.2.2 मिश्रित
नगर के मध्य क्षेत्र एव मुख्य मार्ग / राजमार्ग के समीप मिश्रित भूमि उपयोग विकसित होता है । मिश्रित उपयोग के भवनों में सामान्यतः भूतल पर व्यवसायिक, स्कूल, क्लीनिक आदि प्रदूषणकारी गतिविधियां संचालित होती है एवं ऊपर के तल आवासीय उपयोग के अंतर्गत विकसित होते है । मिश्रित उपयोग के कारण कार्य स्थल पर जाने- आने में समय की बचत होती है, साथ ही यातायात संरचना पर भी दबाव में कमी आती है । इस कारण मिश्रित उपयोग के अंतर्गत विकास को बढावा दिया जाना तब तक उचित माना जाना चाहिये , जब तक कि आवासीय क्षेत्र के लिये कोई प्रदूषण पैदा नही होता है । इस कारण डबरा नगर के मध्य क्षेत्र एवं प्रमुख राजमार्गो के समीप मिश्रित भूमि उपयोग के प्रस्ताव दिये गये है । मिश्रित उपयोग के अंतर्गत स्वीकृति देते समय अप्रदूषणकारी गतिविधियों को उस क्षेत्र के प्रमुख भूमि उपयोग के 50 प्रतिशत तक ही प्रत्येक भवन में सीमित रखा जाना प्रस्तावित है । डबरा विकास योजना 2031- 2.0 लाख की अनुमानित जनसंख्या के लिये प्रस्तावित की गई है । अतः पारम्पारिक भूमि उपयोगों को प्रस्ताव में न रखते हुये मिश्रित भूमि उपयोग हेतु 1495.15 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जिसमें 956
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 वर्तमान आवासीय 518.75 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मलित है । मिश्रित उपयोग अंतर्गत 12.0 मी. या इससे अधिक चौंड़े मार्ग पर गैर आवासीय गतिविधियाँ जैसे वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक, अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियाँ मान्य की जा सकेंगीं । सारणी क्रमांक 4- सा-1 में प्रस्तावित मिश्रित भूमि उपयोग की गणना आवासीय भूमि उपयोग के संग की गई है ।
4.2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र
वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान में विकसित 99.27 हेक्टेयर सहित कुल 115.51 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 4.34 प्रतिशत है । वाणिज्यिक क्षेत्र का विस्तार नगर के मध्य क्षेत्र में यातायात का दबाव कम करने के उद्देश्य से नवीन विकसित आवासीय क्षेत्रों के समीप किया जाना प्रस्तावित है । विकास योजना में रेल्वे स्टेशन, कलेक्ट्रेट एवं बायपास मार्ग के समीप आवासीय क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुये वाणिज्यिक उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं । नगर के 24 मी. एवं अधिक चौंड़ाई के वर्तमान मार्गों को भी वाणिज्यिक मार्गों के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है ।
4.2.4 औद्योगिक
वर्तमान में नगर में एक औद्योगिक केन्द्र झांसी मार्ग पर स्थित है । तकनीकी जनशिक्त की कमी एवं पानी की उपलब्धता में कमी के कारण डबरा नगर में औद्योगिक केन्द्र आवश्यकतानुरूप विकसित नहीं हो सका है । तदापि सरकार की उदार आर्थिक एवं औद्योगिक नीति को दृष्टिगत रखते हुये नेशनल हाईवे क्रमांक 75 पर नगर की स्थिति तथा पूर्व- पश्चिमी यातायात कोरीडोर के 45 किमी से गुजरने के कारण भविष्य में औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है । आबादी क्षेत्र में कार्यरत औद्योगिक इकाईयों को भी पर्यावरण प्रदूषण के कारण आबादी क्षेत्र से स्थानांतरित किये जाने की आवश्यकता के कारण औद्योगिक उपयोग हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है । विकास योजना में औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत 122.25 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जिसमें वर्तमान में विकसित 57.44 हेक्टेयर क्षेत्र भी सम्मिलित है । यह कुल विकसित क्षेत्र का 4.
957
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भाग 1 ]
58 प्रतिशत है । औद्योगिक क्षेत्र के लिये प्रस्तावित भूमि के विकास से नगर में चल रहे लघु उद्योगों के स्थानांतरित होने से नगर के प्रदूषण में भी कमी होगी एवं नगर की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी ।
4.2.5 आमोद- प्रमोद
इस उपयोग के अंतर्गत कुल 533.82 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जिसमें वर्तमान में विकसित 99.63 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित है । यह कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 19.98 प्रतिशत है । इसके अंतर्गत उद्यान, खेल मैदान, मेला मैदान, स्टेडियम इत्यादि आमोद- प्रमोद गतिविधियां आती है । विकास योजना में नगर स्तर एवं निवेश इकाई स्तर की आमोद- प्रमोद गतिविधियों हेतु प्रस्ताव दिये गये हैं । उक्त के अलावा वृतखण्ड एवं उपवृत्तखण्ड सार के उद्यान , खेल मैदान, आदि भी प्रस्तावित है । तालाबों के किनारे एवं पर्यावरण संवदेनशील स्थलों पर वृक्षारोपण हेतु भी विकास योजना में क्षेत्र रखा गया है । 4.2.6 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत विकास योजना में 54.08 हेक्टयर भूमि प्रस्तावित की गई है । यह कुल विकसित क्षेत्र का 2.02 प्रतिशत है । शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य गतिविधियों का विस्तार ग्वालियर मार्ग एवं बायपास मार्ग पर केन्द्रित होने की संभावनाओं के कारण इन क्षेत्रों में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के प्रस्ताव दिये गये हैं ।
4.2.7 यातायात एवं परिवहन
उपांतरित विकास योजना में यातायात के अंतर्गत 335.06 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है , जिसमें वर्तमान में विकसित 166.84 हेक्टेयर क्षेत्र भी सम्मिलित है । यह भूमि कुल विकास के लिये प्रस्तावित भूमि का 12.58 प्रतिशत है । यातायात एवं परिवहन उपयोग के अंतर्गत नगरीय मार्गों के विस्तार के साथ बायपास मार्ग के निर्माण तथा स्थानीय मार्गों की यातायात संरचना पदानुक्रम में विकास के लिये प्रस्तावित की गई है । 4.2.8 सार्वजनिक उपयोगितायें और सुविधायें
विकास योजना में सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाओं के लिये 11.97 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है । यह कुल विकसित क्षेत्र का 0.45 प्रतिशत है । सार्वजनिक उपयोगिता के अंतर्गत बस स्थानक, जल प्रदाय, जल - मल शोधन संयंत्र, विद्युत उपकेन्द्र, मरघट, कब्रिस्तान एवं कचरा प्रबंधन क्षेत्र आदि सुविधायें सम्मलित है । नवीन मरघट एवं कब्रिस्तान का निर्धारण कृषि उपयोग के अंतर्गत स्थानीय निकाय एवं जिला प्रशासन द्वारा किया जाना प्रस्तावित है । 958
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4.3 आवास आवश्यकता
[भाग 1 नगरों में अधिकतम भू- उपयोग आवासीय होता है । यह उपयोग नगर की आकृति तथा स्वरूप निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है । आवासीय संरचना में नगर के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की झलक देखी जा सकती है ।
डबरा नगरीय क्षेत्र में जनगणना 2011 अनुसार 16114 आवास है , जबकि परिवारों की संख्या 19865 है । इस प्रकार वीमन में कुल 3751 आवासों की कमी है । इन्हें मिलाकर 2031 तक 22892 अतिरिक्त आवासीय इकाईयों की आवश्यकता होगी ।
नगर में आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ती हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ।
(अ) नगरीय अधोसरंचना तथा जन सुविधाओं के विकास हेतु भूमि का उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
(ब) निजी संस्थाओं तथा सामुदायिक समूहों द्वारा भूमि के विकास में आने वाली रूकावटों को दूर करना ।
(स) नियोजन एवं विकास अनुज्ञा की प्रक्रिया का सरलीकरण ।
(द) उपयुक्त आवासीय क्षेत्रों / कालोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही शीघ्र करना । 4.4 निवेश इकाईयाँ
डबरा विकास योजना 2011 में निवेश क्षेत्र को दो निवेश ईकाईयों में विभक्त किया गया था । वाणिज्यिक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के कार्यक्रेन्द्रों के संदर्भ में प्रत्येक इकाई का एकात्मकता पूर्वक कार्य सुनिश्चित किया गया था । विकास योजना 2031 में भी दोनों निवेश इकाईयों की सीमायें यथावत् रखी गयी है । निवेश इकाईयाँ मानचित्र 4.3 में दर्शाई गई है ।
सारणी 4 - सा -2 डबराः प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भू-आवंटन (निवेश ईकाई)
वाणिज्यिक औद्योगिक
क्र. आवासीय
सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक
4
2
3
1
5
72.27
21.52
82.57
1. 626.82
43.24 39.58 32.56 2. 868.33
54.08
115.51 122.25
योग 1495. 15
11. 97
यातायात योग कृषि/ जलाश ाय इत्यादि
आमोद प्रमोद
सेवा सुविध
कुल निवेश ईकाई क्षेत्रफल
9
10
11 7
8
6
3472.31 4782.20 334.56 164.97
7.18
1309, 89
5342.85 199.26 170.09
3985
4.79
1357. 95
7457.31 10125.05 335.06
533.82
2667. 84 959 भाग 1 ]
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PlanningArea
Dabra
DABRA
Legend
4.3PLANNINGUNIT
Waterbody MunicipalAreaBoundary
PlanningUnitBoundary(2)
PlanningAreaBoundary
PlanningUnitBoundary(1)
RailwayLine
NationalHighway
VillageBoundary
Road
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale DistrictGwalior
00.5 11.522.533.5 4 Km
N.A.49. N.DE.Ds.st N
25-5130'N
To D Daulatpura
7623370782408
GOUDOLKHURD
CHANDPUR
NH75
ToJhansi ToJhansi
GEDOLKALA
KARRA
SULTANPUR NIBHERA
SAHARAI
KHEDINATVA
THIGHRU
ToPichore
BUJURG
2
MAGRORA
RAMGHAD
NH 75
AARU
τιώσεσετεάεσεσεววว7027807824σε
DABRA
1
ToGwalior
ToBhitarwar
BAROTHA
SIROHI
ETAYAL
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal SIMARARIYA(TAAL)
ToGwalior
7817078173078-180€78183078191930007820307821VE782130122076223 223078230
ToChinor
2091.1 1710181530
7815/30°E 960
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
4.5 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग :
[भाग 1 नगर में विद्यमान असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यातायात, पर्यावरण , स्थान की कमी आसपास के भूमि उपयोगों में असंगतता की दृष्टि से इस श्रेणी में लिये गये हैं । इन भूमि उपयोगों को स्थानांतरित कर पुर्नस्थापना तथा रिक्त हुये स्थान को अधिक सक्षम रूप से प्रस्तावित किया गया है । जिसका विवरण संलग्न सारणी में दिया गया है । इन भूमि उपयोगों के पुर्नस्थापना हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 25 के अनुसार युक्तिसंगत अवधि उपलब्ध होगी । असंगत भूमि उपयोगों को तत्काल स्थानांतरित करना प्रस्तावित है, जबकि अकार्यक्षम भूमि का तत्काल स्थानांतरण आवश्यक नहीं है । अकार्यक्षम भूमि उपयोग उनके वर्तमान स्थल पर आवश्यक सुधार सहित कार्यरत रह सकेंगे , किन्तु इन्हें वर्तमान स्थल पर वृद्धि एवं विकास की अनज्ञा नहीं होगी । सारणीः 4 - सा -3 डबराः असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों की पुर्नस्थापना एवं रिक्त भूमि
का उपयोग
क्र०
भूमि उपयोग 1.
2.
(अ)
1.
दाल मिल , तेल मिल , पोहा
मिल
2.
फल बाजार 3.
फुटकर सब्जी बाजार 4.
हाट बाजार 5.
तहसील कार्यालय 6.
नगर पालिका कार्यालय
अकार्यक्षम भूमि उपयोग (ब)
1.
बस स्टैण्ड (प्रायवेट) प्रस्तावित स्थल रिक्त होने पर भूमि का प्रस्तावित उपयोग
4.
3.
असंगत भूमि उपयोग
औद्योगिक क्षेत्र वाणिज्यिक / आवासीय विशेषीकृत वाणिज्यिक मार्ग
चौड़ीकरण / पार्किंग विशेषीकृत वाणिज्यिक मार्ग चौड़ीकरण /पार्किंग
कृषि उपयोग परिक्षेत्र मार्ग चौड़ीकरण /पार्किंग
मिश्रित उपयोग
वाणिज्यिक
मिश्रित उपयोग
वाणिज्यिक
यातायात नगर बस स्टाप एवं पार्किंग 961
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भाग 1 ]
4.5.1 कार्यकेन्द्र
वाणिज्यिक , औद्योगिक तथा प्रशासनिक गतिविधियां, नगर की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को प्रतिबिंबित करती है । यह गतिविधियां यातायात के मुख्य उदित केन्द्र होने से इनका नियोजन इस प्रकार किया गया है कि जिससे आवासीय क्षेत्र से इनके मध्य न्यूनतम यात्रा समय द्वारा सुविधाजनक सुरक्षित एवं तीव्र गति द्वारा पहुंच सुनिश्चित हो सके ।
4.5.2 व्यापार एवं वाणिज्यिक
वाणिज्यिक गतिविधि केन्द्रों का वर्गीकरण नगर एवं निवेश इकाई स्तर पर किया गया है । इसके अतिरिक्त प्रमुख चयनित मार्गों को गतिविधि कोरीडोर के रूप में चिन्हित किया गया है । इनमें आवासीय उपयोग के साथ - साथ स्थल विशेष एवं भविष्य की आवश्यकता अनुसार अन्य व्यवसायिक गतिविधियों जैसे- शैक्षणिक , संस्थागत, वाणिज्यिक एवं सेवा उद्योग आदि स्वीकार्य होगी ।
4.5.3 नगर स्तरीय वाणिज्यिक केन्द्र
नगर स्तर की वाणिज्यिक गतिविधियां वर्तमान में मध्य क्षेत्र एवं उससे संलग्न क्षेत्र में केन्द्रित है । मध्य क्षेत्र में भीड़-भाड़ के कारण नगर स्तर की गतिविधियां नवीन नगरीय / उपनगरीय केन्द्रों एवं सामुदयिक केन्द्रों में प्रस्तावित की गई है ।
अग्रेषण अभिकरण तथा थोक वाणिज्यिक गतिविधियां भी मध्य क्षेत्र से यातायात नगर में प्रस्तावित की गई है ।
4.5.4 कार्यालय
कुछ तहसील स्तरीय एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय वर्तमान में सघन बहु आयामी विकसित क्षेत्र में कार्यरत है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में यातायात पार्किंग आदि समस्यायें पैदा होती है । अतः इन कार्यालयों को स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है । 962
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[भाग 1 4.5.5 अनौपचारिक सेक्टर
बेरोजगार एवं सीमित रूप से रोजगार से जुडे कर्मी जो रोजगार की तलाश में हैं, अथवा आर्थिक उन्नति के लिये अशान्वित है, अनौपचारिक वर्ग के अंतर्गत आते है । ये वर्ग शहर की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है तथा आवासीय क्षेत्र के लिये सेवा जनसंख्या के रूप में भी कार्य करते है ।
अनौपचारिक गतिविधियां मुख्य रूप से कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बाहर , यातायात केन्द्रों एवं बड़े आवासीय समूहों के आस - पास स्थापित हो जाती है । चूंकि आर्थिक गतिविधियों में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिये औपचारिक वर्ग के साथ - साथ अनौपचारिक गतिविधियों के लिये भी विकास योजना में प्रस्ताव रखे गये है ।
अनौपचारिक गतिविधि क्षेत्रों की योजना, व्यापार एवं विभिन्न प्रकार के उपयोग परिक्षेत्र के नियंत्रित विकास में समाहित एवं सम्मिलित कर निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावित है ।
(अ ) सामान्य वाणिज्यिक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने हेतु फुटकर दुकानों का प्रावधान करना जैसे नगर केन्द्र खण्ड स्तरीय दुकानें व सुविधा दुकान क्षेत्र ।
(ब) थोक व्यापार एवं यातायात नगर क्षेत्र में सेवा प्रदान करना ।
(स) संस्थागत क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद, औद्योगिक क्षेत्रों एवं अवसान केन्द्रों पर खाद्य सेवा प्रदान करने वाली सेवा दुकानें उपलब्ध कराना ।
(द) आवासीय क्षेत्रों के निकट सेवा दुकानें ।
(इ) निर्माण स्थलों के समीप अस्थाई रहवास की व्यवस्था करना ।
4.6 अनौपचारिक सेक्टर को नियोजित आवासीय विकास क्षेत्र में निम्नानुसार समाहित किया जाना प्रस्तावित है ।
(i ) परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय अनौपचारिक सेक्टर के लिये प्रस्तावित आवासीय विकास हेतु भूमि सुरक्षित रखना । 963
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भाग 1 ]
(ii) अभिन्यास स्वीकृति के समय अनौपचारिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रावधान भी समय - समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है ।
(iii ) अनौपचारिक सेक्टर इकाई का विकास , क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जावे ।
4.7 गंदी बस्ती एवं झुग्गी / झोपड़ी क्षेत्र
डबरा नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा अधिसूचित 19 गंदी बस्तियां है जिसे सारणी क्रमांक 2 - सा -14 में दर्शाया गया है । नगर पालिका डबरा द्वारा इन गंदी बस्ती क्षेत्रों में मूलभूत सामुदायिक सुविधाओं का विकास किया गया है । गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार हेतु यह आवश्यक है कि इनकी रोकथाम, विकास , निर्मूलन एवं पुनर्स्थापना हेतु एकीकृत कार्यक्रम चलाया जावे । इस हेतु निम्नानुसार प्रयास किया जाना प्रस्तावित है ।
(i) भवन निर्माण उपविधियों में संशोधन एवं परिक्षेत्रिक नियमों का निर्धारण एवं उनका पालन ।
(ii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित भूमि का निश्चित समय सीमा में उसी वर्ग के लिये विकास ।
(iii) गंदी बस्ती क्षेत्र में पर्यावरण सुधार हेतु सार्वजनिक सुविधाओं का विकास ।
(iv) जिन गंदी बस्ती क्षेत्रों को वर्तमान स्थान पर पर्यावरण सुधार कर रखा जाना संभव न हो उनको स्थानांतरित कर नवीन स्थल पर पुनर्स्थापना करना ।
4.7.1 अवैध कालोनियां
डबरा नगरीय क्षेत्र में 25 अवैध कालोनियां विकसित की गई है । इन कालोनियों में भी मूल -भूत सुविधाओं का अभाव है । अवैध कालोनियों का क्षेत्रफल लगभग 60 हेक्टर है। 964
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 4.7.2 खुला स्थल प्रणाली
विकास योजना ऐसे खुले स्थलों की प्रणाली को प्रस्तावित करती है जो , वर्तमान प्राकृतिक संरचनाओं के भू- दृश्यीकरण विकास के साथ - साथ आमोद - प्रमोद एवं पर्यावरणीय कार्य- कलापों को पूर्ण करने में विशिष्टता रखती है । योजना में शहर के प्रमुख खुले स्थलों को प्राकृतिक जल निकास गलियारों के साथ और वर्तमान भू- दृश्यीकरण उप आकृतियों के नये विकास के साथ समाहित करते हुये प्रस्तावित किया है ।
4.7.3 क्षेत्रीय पार्क
क्षेत्रीय पार्क के लिये सिंध नदी के पास भूमि प्रस्तावित है । इन पार्को में विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों का वृक्षारोपण भी अपेक्षित है ।
4.7.4 नगर उद्यान
शहर में वर्तमान में पाँच नगरीय उद्यान है । इसके अतिरिक्त एक नगर उद्यान के लिये 5 हेक्टेयर भूमि नगरीय स्तरीय पार्क के निर्माण के लिये प्रस्तावित की गई है । 4.7.5 स्टेडियम तथा खेल परिसर
वर्तमान में नगर में एक खेल स्टेडियम है । इसमें स्थानीय स्तर की खेल गतिविधियां आयोजित की जाती रही है । यह मैदान नगर की 2031 तक की खेलकूद आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त नहीं है । इस कारण एक स्टेडियम एवं खेल परिसर का विकास किया जाना प्रस्तावित है ।
4.8 पुनर्विकास क्षेत्र
शहर की विकास प्रक्रिया के कारण कुछ वर्तमान निर्मित क्षेत्र शहरी विकास की दृष्टि से केन्द्रीय स्थिति प्राप्त कर लेते है, जिससे इनका भू- मूल्य अधिक हो जाता है । ऐसे क्षेत्रों को पुर्नविकास क्षेत्र के रूप में चयनित किया जावेगा । ऐसे क्षेत्रों की विकास नीति निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा संचालित की जावेगी ।
(अ) उच्च मूल्य वाली अकार्यक्षम भू- उपयोग अंतर्गत भूमि / क्षेत्र जिस भूमि का अन्य सक्षम उपयोग हेतु मांग अधिक है, उन्हें पुर्नघनत्वीकरण / पुर्नविकास क्षेत्रों के रूप में चयनित किया जावे । 965
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
(ब) पुनर्विकास परियोजना को विशेष परियोजना के रूप में माना जावेगा । इन परियोजनाओं का रूपांकन, नगरीय रूपांकन के दृष्टिकोण के आधार पर करने के पश्चात निवेश प्रस्ताव तैयार किये जावेगे ।
(स) उपयोग एवं गतिविधियों का निर्धारण , निष्पादन स्तर एवं अनुकूलता स्तर जिन्हें आसपास के उपयोग द्वारा प्रभावित किया गया है, निर्धारित होगा । जिसकी परियोजना को परिक्षेत्र की योजना के रूप में तैयार किया जाना प्रस्तावित है । (द) स्वीकार्य विकास का घनत्व उपयोगिता एवं अधोसंरचना का यातायात दबाव की वहन क्षमता और इसका समीकरण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा निर्धारित होगा ।
यदि मध्य क्षेत्र में उन्नत पर्यावरण एवं यातायात सुधार की दृष्टि से पुर्नविकास योजना तैयार की जाती है तो उस स्थिती में फर्शी क्षेत्र अनुपात उस क्षेत्र हेतु निर्धारित फर्शी क्षेत्र अनुपात से 0.25 अधिक मान्य किया जा सकेगा ।
भू-स्वामी अपने भूखण्ड में से कुछ भूखण्डीय क्षेत्र सार्वजनिक उपयोग जैसे- सड़क, फुटपाथ , पार्किंग इत्यादि हेतु छोडता है तो उसे शेष भूखण्ड में सामान्य स्वीकार्य एफ.ए.आर. एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी जाकर स्थानीय संस्था को समर्पित किये गये भूखण्ड क्षेत्र की भूमि के दो गुना तक फर्शी क्षेत्र अनुपात में जोड़ा जा सकेगा । 4.9 ग्राम आबादी विस्तार
डबरा निवेश क्षेत्र में स्थित ग्रामों की आबादी, विकास योजना में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र में विकास योजना में दर्शित उपयोग अनुरुप ही किया जा सकेगा, किन्तु जो आबादी नगरीय क्षेत्र में शामिल नहीं हुई है, उनका विस्तार वर्तमान आबादी से संलग्न 100 मीटर की परिधि में सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा से ही किया जा सकेगा ।
4.10 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान
कमजोर आय वर्ग के लिए प्रत्येक आवासीय कालोनी में छोटे भूखण्डों का प्रावधान किया जाता है , यह वर्ग प्रायः रोजगार अस्थायी ठेला , गुमटी आदि की स्थापना के माध्यम से प्राप्त करता है । अतः कमजोर आय वर्ग के लिए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में उल्लेखित प्रावधान तथा शासन द्वारा समय - समय पर इन वर्गों के लिए दिए गए दिशा- निर्देशों के अनुसार किया गया प्रावधान स्वीकार होगा । यह संबंधित उपयोग परिक्षेत्रों के संदर्भ में निर्धारित किया जावेगा । 966
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
5 अध्याय
विकास नियमन 5.1 प्रवृत्तशीलता
इन नियमनों का उद्देश्य डबरा नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है । यह नियमन निम्न गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे :-
1. निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास ।
2. भूमि. के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उप विभाजन , संयुक्तिकरण , विलियन उपांतरण एवं भूमि का उपयोग सम्मिलित है ।
3. समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास ।
4. किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊंचाई सम्मिलित हो ।
5. ऐसे क्षेत्र में, जो निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर है, भूमि का विकास , भवनों का निर्माण / परिवर्तन एवं तोड़ना ।
5.2 क्षेत्राधिकार
1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 (1 ) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन , नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग अधिसूचना क्रमांक 2568 / 1-74 / तैतीस / 73 राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 19.10.1973 द्वारा गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है, वे म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 में निहित प्रावधानों एवं समय - समय पर शासन द्वारा नियमों में किये जाने वाले संशोधन के अनुरूप लागू होंगे ।
2. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत स्वीकार्य गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने हेतु सक्षम हैं । 967
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भाग 1 ]
3. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जायेगा । यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों के क्रियान्वयन के समय, यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में संशोधित करना पड़े, ऐसे संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा । यदि किसी विवाद / विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है, तो उस दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा, जो कि योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग माना जायेगा । वर्तमान भूमि उपयोग को अंगीकृत विकास योजना में दर्शाये अनुसार वास्तविक खसरा मानचित्र पर हस्तांतरित किया जावे ।
4. आस-पास विद्यमान / निर्मित एवं धारा -30 में स्वीकृत मार्गों का समन्वय कर म.प्र . नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 27, 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा । निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग , जो मौके पर विद्यमान है , परन्तु जिनके प्रस्ताव, विकास योजना में उप - दर्शित नहीं है अथवा उप- दर्शित है, परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है, ऐसे मार्गों की, उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जावेगी । 5. विकास योजना मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं । उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित हैं । इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाये गये हैं ।
6. पारिक्षेत्रिक योजना / विस्तृत अभिन्यास में दी गई प्रत्येक उपयोग परिसर की स्थिति एवं सीमायें स्थल पर विद्यमान मार्ग/ ड्रेन एवं अन्य भौतिक गतिविधि के सापेक्ष होगी ।
7. संचालक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित अभिन्यास की समयावधि, यदि विकास योजना प्रारूप प्रकाशन की तिथि पर वैध है, उस दशा में यह स्वीकृत अभिन्यास का व्यापक भूमि उपयोग ही मान्य किया जावेगा ।
8. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय , राज्य एवं नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है, भले ही वह विकास योजना में उल्लेखित न हो । 968
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 9. ऐसे क्षेत्र जहां जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो , उसके लिये आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगा ।
10. विकास अनुज्ञा के लिये प्रस्तुत मानचित्र में अगर कोई सुधार आवश्यक हो तो संबंधित अधिकारी द्वारा मानचित्र सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जायेगा ।
11. विभिन्न उपयोग परिसरों की पार्किंग की आवश्यकताएं उसी उपयोग परिसर के अन्दर ही आवश्यक रूप से करनी होगी ।
12. नगर में निर्मित होने वाले फ्लाय ओवर / स्कॉय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग , अन्य जनसुविधा की गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये दी जा सकेगी, परंतु ऐसी गतिविधियों हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
13. विकास योजना में नदी/ नालों के दोनों ओर दर्शाया गया हरित क्षेत्र सांकेतिक स्वरूप का है । नदी के दोनों किनारों पर उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम 30 मीटर तक एवं नालों की स्थिति में मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के निमय 50 (ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा, इस भूमि पर मार्ग एवं सार्वजनिक, सेवा एवं सुविधा का निर्माण कार्य स्वीकार्य होगा । 14. झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते है । यदि झुग्गी- झोपड़ी को किसी स्थान पर व्यवस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में जल स्त्रोतों के क्षेत्र आमोद-प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी का व्यवस्थापन ग्राह्य होगा ।
15. विकास योजना मानचित्र, जो पुस्तक के साथ संलग्न है , वह मशीन द्वारा छोटा /बड़ा किया गया मानचित्र है । इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई - चौड़ाई नापी जाये , न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाये । लंबाई-चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने तथा भू-उपयोग जानकारी की कार्यवाही हेतु सर्वे मानचित्र जो 1:4000 की माप पर तैयार किया गया है, उसके आधार पर किया जाये । विकास योजना में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोग , स्थल वास्तविक स्थिती के अनुसार ही खसरा मानचित्र पर अंकित किए जाये तथा इस संबंध में स्थल निरीक्षण / अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिये जा सकेंगे । उक्त बाबत् किसी प्रकार की विसंगति होने पर शासन का निर्णय अंतिम होगा । 969
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
16. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है । विकास के स्वरूप के अनुसार अलग - अलग विकास नियमन- परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है । किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जायेगी ।
17. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना / विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमायें स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/ गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जायेगा ।
18. विकास योजना में दर्शित समस्त वर्तमान उपयोग , स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख के अनुसार ही मान्य होंगे । उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग मान्य होगा ।
19. निवेश क्षेत्र स्थित कृषि प्रधान ग्रामों में स्थित शासकीय भूमि विकास योजना 2031 के प्रस्तावों के परिपेक्ष्य में म.प्र. भू- राजस्व संहिता 1959 के अनुसार नियंत्रित होगी ।
20. विकास योजना में विभिन्न भूमि उपयोगों के विकास हेतु नियमन दिये गये है । नियमों में यदि किसी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है अथवा किसी व्याख्या की आवश्यकता होती है तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।
21 . वर्तमान भूमि उपयोग अंतगर्त दर्शाये गये सार्वजनिक / अर्द्धसार्वजनिक, हरित क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, उपयोगिता , मार्ग का सत्यापन स्थिति के अनुसार मान्य होगा । तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर खसरे के आधार पर ही विस्तृत मानचित्र से भूमि उपयोग का निर्धारण किया जायेगा । 5.3 परिभाषायें-
उपयोग परिक्षेत्र:-
मुख्य भू- उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र । 970
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 उपयोग परिसर : -
उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो एवं जिसे कि अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो ।
अभिन्यास :-
अभिन्यास से तात्पर्य उप विभाजित योजना से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हों । भूमि उपयोग मानचित्र :- सभी उपयोग उपक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र भूमि उपयोग मानचित्र कहलायेगा ।
परिक्षेत्रिक योजना : -
निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार, सामाजिक अधोसंरचना , उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधित हों । नगरीय ग्राम :-
भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रागीण आबादी, नगरीय ग्राम कहलायेंगे ।
नगरीय विरासत : -
नगरीय विरासत से तात्पर्य ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो ।
मिश्रित उपयोग :-
मिश्रित उपयोग से तात्पर्य ऐसे उपयोग परिक्षेत्र से है जो कि अध्याय 5 के पैरा 5.8 में दर्शाया गया है । जिसमें एक से अधिक उपयोग परिक्षेत्र होंगे , उपयोग परिक्षेत्र / उपयोग गतिविधि दोनों उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकार्य होंगे ।
समूह गृह निर्माण :-
"समूह गृह निर्माण " से अभिप्रेत है कि एक से अधिक निवास ईकाई का बहुमंजिल या समूह गृह निर्माण जिनमें भूमि पर संयुक्त स्वामित्व होता है या भूमि विधिक अधिकार के अधीन धारण की जाती है । जैसा कि सहकारी समितियों या स्थानीय प्राधिकरण या गृह निर्माण मण्डल आदि लोक एजेंसियों आदि के मामले है और निर्माण कार्य एक एजेंसी /प्राधिकारी द्वारा किया जाता है । 971
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भाग 1 ]
ऊंचे भवनों का विकास : - म.प्र . भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के अनुसार होंगे ।
फर्शी क्षेत्र अनुपात : -
म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 2 (30) के अनुसार होंगे ।
भवन की ऊंचाई :-
म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 2 (9) के अनुसार होंगे ।
संवेदनशील क्षेत्र:-
परिस्थितिजन्य पर्यावरणीय , ईकोलाजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र कहलाएगा । इसके अंतगर्त नदी, तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे ।
नियंत्रित क्षेत्र :-
नाली विभाजक तालाबों के ग्राह्य क्षेत्र एवं परिदृश्य गुणवत्ता की संभावना के आधार पर निर्धारित किये गये क्षेत्र
एकल / संयुक्त परिवार हेतु
भूखण्डीय विकास :-
अपने सभी समानान्तर एवं ज्यामितीय बदलाव के साथ भूखंडीय विकास से तात्पर्य परिवार हेतु भूखंडीय विकास (अभिन्यास) का भूखंडों में उप -विभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार, संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो , ऐसे परिसर में गैरेज / गैरेजों हेतु अतिरिक्त संलग्न ब्लाक का प्रावधान हो । अन्य परिभाषायें म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 में वर्णित अनुरूप हैं । योजना कालावधि:-
विकास योजना कालावधि नगर विकास की एक सतत् प्रक्रिया है तथा इस प्रक्रिया में अनेक घटकों की महत्तवपूर्ण भूमिका होती है । इन सभी घटकों में कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है । कालावधि के आधार पर नगर की भावी जनसंख्या की आवश्यकताओं आदि को अनुमानित कर नगर का भावी स्वरूप निर्धारित किया जाता है । डबरा नगर के वर्तमान एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना की कालावधि वर्ष 2031 तक निर्धारित की गई है । अतः नगर की भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण उपरोक्त कालावधि हेतु किया जाने के साथ - साथ इसमें दीर्घकालीन आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा गया है ।
विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव केवल विकास योजना कालावधि तक सीमित नहीं रखे जा सकते हैं । चूंकि नगर विकास एक सतत् प्रक्रिया है एवं योजना कालावधि के बाद के नगरीय विकास के लिए आधारभूत संरचना के रूप में उपयोगी सिद्ध होंगे । अतः डबरा विकास योजना के प्रस्ताव योजना कालावधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी विकास योजना के पुर्नविलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा विकास योजना प्रस्तावों के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे । 972
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भूमि उपयोग परिक्षेत्र
5.4
[भाग 1 डबरा निवेश क्षेत्र को 10 उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है । प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित किये गये हैं । प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग , गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी । ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, का प्रतिबंध विकास योजना / परिक्षेत्रिक योजना के भू- उपयोग / प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा ।
निर्धारित मुख्य 10 भू- उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे यथा आवासीय , वाणिज्यिक, औद्योगिक , आमोद - प्रमोद, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, विशेष प्रयोजन, यातायात एवं परिवहन , सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवायें, जलाशय एवं कृषि ।
उपयोग परिक्षेत्र सारणी क्रमांक 5 - सा -1
नाम पद्धति
भू- उपयोग उप - परिक्षेत्र
क्र. भू-उपयोग परिक्षेत्र
3 2
1
1 आवासीय
आवासीय मिश्रित
2
उपनगर केन्द्र
वाणिज्यिक
मण्डी
3 औद्योगिक सामान्य उद्योग
4
उद्यान
आमोद-प्रमोद
वृक्षारोपण
स्टेडियम
5
सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों / शिक्षा और अनुसंधान / स्वास्थ्य / सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक
4
(आर 1)
(आर 2)
(सी 2)
(सी 6)
(आई 2)
(जी 1 )
(जी 2)
(जी 6)
(पी)
सामाजिक /सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियां
पहाडी क्षेत्र
6 विशेष प्रयोजन
7 परिवहन
बस स्टैण्ड या टर्मिनल / बस डिपों
सड़कें
रेल्वे स्टेशन
रेल्वे लाईन
ट्रांसपोर्ट नगर
8
जल शोधन संयंत्र
विद्युत सब स्टेशन
सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं ट्रेचिंग ग्राउण्ड
(एस पी 10)
(टी 1)
(टी 3)
(टी 4)
(टी 5)
(टी 7)
(पीयूएफ 1 )
(पीयूएफ 3)
(पीयूएफ 4)
ठोस अवशिष्ट निपटान संयंत्र / अपघटन संयंत्र
कब्रिस्थान / शमशान घाट 9
नदियां
जल निकाय
तालाब/जलाशय
नाला/ नहर
कृषि भूमि
10 कृषि
ग्राम आबादी विस्तार
(पीयूएफ 9)
(डब्ल्यू 1 )
(डब्ल्यू2)
(डब्ल्यू3)
(ए1)
(ए 2) 973
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
5.5 आवासीय
5.5.1 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन - नवीन आवासीय विकास हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के मापदण्डों के अनुसार नियंत्रित होंगे ।
टीप :
1. इस नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है । इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित है । ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनायें, जल प्रदाय , जल - मल निकास आदि नगर पालिका उपनियमों के अनुरूप होंगे ।
2. सामन्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1: 1.5 से 1 : 3 होना चाहिए । 3. भवन निर्माता /वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार , भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात , भू- तल आच्छादन, भवन की ऊंचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है । सारणी -5 सा-2 में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित है । सारणी में दर्शायें भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है तथा भवन अनुज्ञा हेतु यह पूर्णतः विकसित होना चाहिए ।
4. एक भूखण्ड में अधिकतम चार इकाईयों को समाहित करने हेतु प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में तैयार किये गये अभिन्यास की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब आवश्यक प्रावधान जैसे जल प्रदाय , जल - मल निकास तथा विराम सुविधा का प्रावधान किया हो तथा भवन निर्माण की अनुमति देने के पूर्व , उक्त सेवायें एवं सुविधायें, वास्तविक रूप से उपलब्ध होना चाहिये । ऐसे भूखण्डों का आकार 288 वर्गमीटर से कम नहीं होगा तथा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 85 के अनुरूप परिवारों को समाहित करने हेतु विशिष्ट रूप से रूपांकित किये जायेंगे ।
5. म.प्र. नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण , निबंधन एवं शर्तें) नियम 1998 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत ( कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 के प्रावधानों के अनुरूप अल्प आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु भूमि / भवन आरक्षित किये जावेंगे ।
6. म.प्र . भूमि विकास नियम 2012 के परिशिष्ट-ञ ( नियम 99 ) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये । 974
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
सारणी क्रमांक 5- सा-2 आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड
(मी. ) में
एम.ओ.एस.
भूखण्ड का आकार (मी. में)
विकास का प्रकार
अग्र पार्श्व आजू बाजू
दन क्षेत्र प्रतिशत में भू-आच्छा
अधिकतम उँचाई (मी. में )
क्षेत्र (वर्ग मीटर) न्यूनतम
एफ.ए. आर. अधिकत म
एक भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य आवासीय ईकाइयां
भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मी. में )
2
12
4
5
6
11
1
3
7
8 9 10
13 4.0X8.0
2 पंक्ति
0.0
6
9
1
20-32
60 1.25 3.00 0.0 0.0
9
4.0X12.0
2 2
1.25
0.0
6
33-48
पंक्ति
60
0.0
3.00 1.5
9
5.0X15.0
(0.00
2 3
पंक्ति
1.5
6
49-75
60 1.25 3.00
0.0
9
7.0X15.0
4
2 पंक्ति
1.5
0.0
7.5
0.0
76-105
50
1.25 3.00
9.0X15.0
3
7.5
1.25 3.00 1.5 2.5 0.0
12.5
5
106-135 अर्धपृथक्कृत 50
12.5
11.10X18.0
4
1.25 3.00 2.5
9.0
6
2.5 0.0
136-200 अर्धपृथक्कृत 50
12.5
12.0X18.0
4 7
3.5 2.5 3.0
1.25
0.0 9.0
201-216 अर्धपृथक्कृत 42
12.5
12.0X24.0
4
2.5 3.5 1.5
9.0
40 1.25 4.5
8
217-288 पृथक्कृत
12.0X24.0
12.5
12.0
2.5 3.0 3.0
5
1.25 6.0
9
289-360
35
पृथक्कृत
12.0
12.5
15.0X27.0
5 361-405
35
1.25
3.0 3.5 3.0
10
6.0
पृथक्कृत
12.00
12.5
18.0X30.0
7 11
3.0 4.0 3.0
406-540
33
1.25 6.0
पृथक्कृत
12.5
20X30.0
12.0
7 12
33
3.0 4.5 3.0
541-600
1.25 6.0
पृथकृत
12.0
12.5
25X30.0
7 13
4.5 4.5 4.5
601-750
30 1.25 6.0
पृथक्कृत
12.5
12.0
30X30.0
7
4.5 4.5
14
751-999
4.5
पृथक्कृत 30 1.25 6.0
नोटः-
1. मिश्रित उपयोग सहित सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भूखण्ड जिसमें न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल की अर्हता पूर्ण होती है, हेतु भी उपरोक्त मापदण्ड लागू होंगे । (आवासीय ईकाइ छोड़कर)
2. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहुईकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है । 975
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
3. ऐसे भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शायी श्रेणियों के मध्य के आकार के हो, को इसके पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस. आच्छादन, एफ.ए.आर. के अनुसार अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए ।
4. भवन की अधिकतम ऊंचाई 12.50 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये । ऐसी अवस्था में जब भूतल आच्छादित पार्किंग के लिए उपयोग में लाया गया हो तो भवन की अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर होगी ।
5. एकल / संयुक्त परिवार हेतु निर्धारित भूखण्ड पर 4 से अधिक आवासीय ईकाइयां स्वीकार्य नहीं होगी ।
6. घनत्वीय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में 4.8 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में 2.4 व्यक्ति का रहवास माना जावेगा ।
7. 288 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डों में स्वीकार्य निर्मित फर्शी क्षेत्र के प्रति 100 वर्गमीटर पर एक कार पार्किंग स्थल प्रावधित होना चाहिये ।
8. झुग्गियों की पुर्नस्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे ।
9. भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1: 3 अधिकतम सर्वथा उचित होगा । 10. अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष यदि 12 मीटर या उससे अधिक चौड़ा मार्ग उपलब्ध है तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् क्रियान्वित किये जाने वाले इस विकास में आवश्यक सेवाऐं एवं सुविधाऐं प्रावधानित हो तो ऐसे भूखण्डों पर बहु आवासीय ईकाईयां मान्य होगी अन्यथा केवल 4 आवासीय ईकाइयों की संख्या मान्य होगी ।
11. यदि आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊंचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊंचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, क्रमशः भवन ऊंचाई तथा एफ.ए.आर. से नहीं की जाएगी ।
5.6 बहुविधि बहुमंजिली इकाई निर्माण
बहुविधि बहुमंजिली इकाई , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे ।
5.7 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा
- फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधायें हेतु मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होंगे । 976
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 5.8 मिश्रित उपयोग
आवासीय क्षेत्र में गैर आवासीय गतिविधियां
5.8.1 मिश्रित उपयोग नियमन
मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है ।
मिश्रित उपयोग के संबंध में अध्ययन किया गया जिसमें यह परिलक्षित हुआ कि आवासीय परिसरों में बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सामाजिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है । बाजार के आर्थिक आवश्यक बल होने के कारण आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग और बढ़ रही है , अतः वास्तविकता को अनदेखा करना नियोजन की दृष्टि से उचित नहीं होगा । अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता एवं नागरिकों की सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे । इस हेतु आवासीय परिसरों में मिश्रित उपयोग स्वीकार्य करने हेतु स्पष्ट सिद्धांत एवं प्रक्रिया का निर्धारण आवश्यक है । इस प्रक्रिया से भविष्य में सुनियोजित तरीके से मिश्रित उपयोग का प्रावधान, न केवल नगर के नियोजित स्वरूप को उजागर करेगा, बल्कि इन नियमनों के क्रियान्वयन हेतु स्थानीय संस्था को इन क्षेत्रों की अधोसंरचना के विकास हेतु राशि भी उपलब्ध हो सकेगी ।
5.8.2 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत
1. मिश्रित उपयोग का आशय आवासीय परिसर में गैर आवासीय गतिविधि किये जाने से है ।
2. ऐसे कार्य कलापों की सामाजिक, आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाये रखना आवश्यक है ।
3. मिश्रित उपयोग से, अलग अलग मोहल्लों में निकटतम क्षेत्र में व्यावसायिक सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कमी आयेगी किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में भीड़ भाड़ बढ़ने, पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी पड़ना संभावित है । प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा ।
5.8.3 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्ते
1. केन्द्र शासन / राज्य शासन तथा इनके उपक्रमों, सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक संस्थाओं, संगठनों, बैंक इत्यादि द्वारा अपने सेवकों हेतु निर्मित आवासीय कालोनी में गैर आवासीय गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेगी । इसके अतिरिक्त विकास योजना में संवेदनशील क्षेत्र , सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचित विरासतीय भवन / क्षेत्र में मिश्रित उपयोग प्रतिबंधित रहेगा । 977
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भाग 1 ]
2. आवासीय क्षेत्र में विकास नियंत्रण के जो मापदण्ड (एफ. ए. आर. , ग्राउण्ड कवरेज इत्यादि) पूर्व से लागू हैं, वही मापदण्ड मिश्रित उपयोग के लिये भी लागू रहेंगे । 3. मिश्रित उपयोग के यह नियमन पूर्व से विकसित क्षेत्र एवं नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगें जिसके मापदण्ड एवं प्रक्रिया पृथक- पृथक इस अध्याय की आगामी कंडिकाओं में स्पष्ट किये गये है ।
4. 12.0 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्ग पर गैर आवासीय गतिविधियां जैसे : वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक, अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियां मान्य की जा सकेंगी । कम चौड़े मार्गो पर मिश्रित उपयोग में केवल आवासीय गतिविधियां मान्य होंगे ।
5.8.4 मिश्रित उपयोग के प्रकार
1. वाणिज्यिक गतिविधियाँ फुटकर दुकानों के रूप में ।
2. सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक गतिविधियाँ
3. व्यावसायिक परामर्श कार्यालय
5.8.5 वाणिज्यिक गतिविधियों, फुटकर दुकानों के अंतर्गत स्वीकार्य गतिविधियाँ:-
आवासीय परिसरों में निम्न गतिविधियाँ निधारित मानकों सहित निर्धारित सीमा तक स्वीकार्य होंगी :-
1. बेकरी सामग्री /कॉन्फेक्शनरी सामग्री
2. किराना / जनरल स्टोर्स
3. डेयरी उत्पाद
4. स्टेशनरी / बुक्स / उपहार / बुक बाईडिंग
5. साईबर कैफे / काल फोन बूथ
6. एल.पी.जी. बुकिंग आफिस / शोरूम एल. पी. जी. सिलेण्डर रहित
7. पान की दुकान
8. लाण्ड्री /ड्राय क्लीनिंग / कपड़ों पर प्रेस की दुकान
9. मिठाई की दुकान, चाय की दुकान बैठने की व्यवस्था रहित
10. केमिस्ट / दवाई की दुकान
11. चश्मे की दुकान
12. घरेलू इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रानिक सामग्री के मरम्मत की दुकान
13. फोटो स्टूडियो
14. केबल टी.वी. / डी. टी. एच. आपरेशन
15. इलेक्ट्रानिक व्यापार
16. साईकल मरम्मत की दुकान 978
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 17. राशन की दुकान एवं केरोसिन वितरण उपभोक्ता सहकारी समिति के माध्यम से संचालित
18. साग - सब्जी / फल/ फूल की दुकान 19. फोटो स्टेट / फेक्स / एस.टी.डी. पी.सी.ओ.
20. नाई की दुकान / हेयर कटिंग सलून / ब्यूटी पार्लर
21. दर्जी की दुकान / बुटीक
नोट:-
इसके अतिरिक्त समय - समय पर राज्य शासन के अनुमोदन से अन्य गतिविधियाँ भी स्वीकार्य होंगी ।
ध्वनि, वायु , पार्किंग अथवा जल प्रदूषण से संबंधित जो भी मापदण्ड/ नियम है उनकी पूर्ति होने पर ही ये गतिविधियाँ मान्य होगी ।
5.9 वाणिज्यिक
5.9.1 वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए रूपांकन गार्गदर्शिका
वाणिज्यिक क्षेत्रों के भूखण्डीय विकास मापदण्ड
क्र.
मार्ग की चौड़ाई (मीटर में)
क्षेत्र (वर्गमीट र में)
भूखण्ड का आकार (मीटर में)
3
4 1
2
54 12या अधिक
6.0X9.0
1.
54
2.
12से अधिक
6.0X9.0
12से अधिक
135
9.0X15.0
3.
12से अधिक
9.0X15.0
135
4.
216
12.0X18.0
5.
12से अधिक
216 12से अधिक 12.0X18.0
6.
18.0X30.0
540
7.
12से अधिक
12से अधिक 8. 30.0X33.0 990 से अधिक
सारणी क्रमांक 5- सा-3 सीमांत खुला क्षेत्र (मीटर में)
अग्र
आजू बाजू पृष्ठ
7
6
8 5
0.0 0.0
0.0
3.0
0.0
0.0 3.0 0.0
1.5
0.0 1.5
3.0
0.0 4.5
1.5
1.5
2.5 4.5
1.5
1.5
2.5 4.5
1.5
1.5
3.0
3.0
4.5 3.0
3.0
3.0
4.5 3.0 979
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
टीप:-
1. यह मापदण्ड सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों में लागू होंगे । सारिणी में दर्शायें गये क्षेत्रफल से कम होने की स्थिति में उसके पूर्व सरल क्रमांको के मानक लाभ होगें ।
2. 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल एवं 12.5 मीटर से ऊंचे 18 मीटर तक के भवनों के लिए न्यूनतम खुला क्षेत्र चारों ओर 6.0 मीटर से कम नहीं होंगे ।
3. 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल एवं 12.5 मीटर तक ऊँचाई वाले भूखण्डों के लिए न्यूनतम खुला क्षेत्र अग्र भाग में 6 मीटर एवं अन्य तीनों ओर 4.5 मीटर होगा ।
सारणी क्रमांक 5- सा-4 वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक
क्र.
वर्ग
कुल क्षेत्र का प्रतिशत
2
1
3
1.
अधिकतम 40 प्रतिशत
भूखण्डों का क्षेत्र
2. परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र अधिकतम 50 प्रतिशत
3.
न्यूनतम 10 प्रतिशत (8 : 2) खुले स्थानों को सम्मिलित कर सुविधाओं का क्षेत्र
4. मार्गों की चौड़ाई: -
12मीटर
बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग
की न्यूनतम चौड़ाई
दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े एवं मुड़ने
18 मीटर
के लिये न्यूनतम चौड़ाई
3 मीटर
दुकानों के सामने पादचारी की न्यूनतम चौड़ाई
5. दुकानों के आकार :-
मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के
आधार पर
10x30 मीटर (उपयुक्त) 10 से 200 मीटर के मध्य
6. विराम स्थल
1.00 कार स्पेस
प्रति 50 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्र के 980
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[भाग 1 5.10 औद्योगिक
5.10.1 औद्योगिक विकास के मानक
औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार होगें । 5.10.2 विशेषीकृत परियोजना क्षेत्र
ग्वालियर एग्रीकल्चर कम्पनी लिमिटेड, डबरा द्वारा म.प्र. औद्योगिक विकास निगम , और रोजगार विभाग को प्रस्तुत डबरा -ग्वालियर के निकट एवियेशन सिटी, एयर कार्गो हब , एग्रो प्रोडक्टस एवं रियल इस्टेट एवं अन्य क्षेत्र में निवेश के परियोजना प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद् के आदेश दिनांक 30.09.2008 के अनुसार सेद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया है ।
उपरोक्त परियोजना सड़क एवं आमोद - प्रमोद हेतु आरक्षित क्षेत्र को छोड़कर अन्य समस्त भू- उपयोगों में मान्य होगी । आमोद- प्रमोद के लिए प्रस्तावित क्षेत्र को परियोजना प्रक्षेत्र अंदर अन्य स्थान पर परियोजना की आवश्यकता के अनुरूप स्वीकार्य होगा । राज्य शासन द्वारा विशेषीकृत परियोजना / विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र हेतु योजना स्वीकृत होने के पश्चात् भारत शासन / राज्य शासन द्वारा अनुमोदित नियमन मान्य होंगे । इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में भारत शासन / राज्य शासन द्वारा आर्थिक प्रोत्साहन हेतु लागू की जाने वाली अन्य योजनाएं भी मान्य होंगी ।
आमोद-प्रमोद
5.11
5.11.1
क्षेत्रीय पार्क / वनस्पति उद्यान
5.11.1 (अ)
विकास हेतु मानक सारणी 5 - सा-5 इस भूमि उपयोग में निम्नलिखित गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी । क्षेत्रीय पार्क, आवासीय इकाई (चौकसी एवं निगरानी हेतु) , पिकनिक हट, शासन कार्यालय (रख रखाव) , ओपन-एयर-थियेटर, पुलिस पोस्ट, अग्निशमक केन्द्र , बाग , पौध नर्सरी एवं वन , ऐसी कृषि गतिविधियाँ रासायनिक खाद पर आधारित नहीं हो , स्टड फार्म । क्षेत्रीय पार्क / वनस्पति उद्यान में
0.5 हेक्टर
न्यूनतम भूखण्ड का क्षेत्रफल
2 प्रतिशत
स्वीकार्य भूतल कव्हरेज
1: 0.2
अधिकतम एफ. ए. आर.
अधिकतम भवन की ऊँचाई 4.5 मीटर ढलाव युक्त छत के सहित
पार्किंग
भूमि का 10 प्रतिशत
1-20 वर्गमीटर
चौकीदार हट
9 वर्गमीटर
पम्प हाउस 981
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भाग 1 ]
5.11.2
नगर उद्यान
5.11.2(अ)
नगर उद्यान केवल नगर उद्यान के रूप में विकसित न किया जाकर, बल्कि सघन वृक्षारोपण में विकसित किया जायेगा जिससे नगर के सौन्दर्गीकरण में वृद्धि होगी । नगर उद्यान में निम्नलिखित गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी ।
वृक्षारोपण , उद्यान, सुविधाजनक दुकानें, पार्किंग , पम्प हाउस और अन्य सुविधायें जैसे - चौकीदार हट, कार्यालय , फव्वारा , जन सुविधा प्रसाधन केन्द्र ।
5.11.2(ब)
नगर उद्यान के विकास हेतु निम्नानुसार मापदण्ड रहेगें ।
सारणी 5- सा-6
1.0 हेक्टर
न्यूनतम भूखण्ड का क्षेत्रफल
2 प्रतिशत
स्वीकार्य भूतल कव्हरेज
1: 0.02
अधिकतम एफ. ए. आर.
अधिकतम भवन की ऊँचाई 4.5 मीटर ढलाव युक्त छत के सहित
सुविधाजनक दुकानें
1- दुकान 0.5 प्रति हेक्टर पर 10 वर्गमीटर क्षेत्रफल अधिकतम
पार्किंग
भूमि का 10 प्रतिशत
1-20 वर्गमीटर
चौकीदार हट
9 वर्गमीटर
पम्प हाउस
1-12 वर्गमीटर अधिकतम
कार्यालय (मेंटनेंस स्टोर)
2 - प्रत्येक 10 वर्गमीटर
जन प्रसाधन केन्द्र( पब्लिक टायलेट)
5.12
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग
5.12.1
सामाजिक अधोसंरचना हेतु नियमन सामाजिक अधोसंरचना हेतु नियमन निम्नलिखित सारणी 5- सा -7 एवं 5- सा -8 में दिये गये हैं । 982
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
5- सा-7
सामाजिक अधोसंरचना हेतु नियमन
जनसंख्या
क्र
सेवा / सुविधायें 1
2
शैक्षणिक
प्रतिसुविधा हेतु अनुशंसित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
4
3
0.05
2500 से 3000
1 नर्सरी, पूर्व प्राथमिक शाला, झूलाघर
0.20
3000 से 4000
2
प्राथमिक शाला
3
उच्चतर माध्यमिक शाला
0.80
7,500 से 10,000
0.80 से 1.00 लाख
4
महाविद्यालय
5
इंजीनियरिंग महाविद्यालय 6
चिकित्सा महाविद्यालय 7
तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा 10 लाख
10 लाख
10 लाख
10 से 15 लाख
विश्वविद्यालय परिसर 8.
स्वास्थ्य
1
हास्पिटल 100 बिस्तर 2
हास्पिटल 30 से 100 बिस्तर 3
हास्पिटल 0 से 30 बिस्तर
नेच्रोपेथी सेन्टर
4
5
हेल्थ सेन्टर
6
नर्सिंग होम
पालीक्लीनिक
7
पेट क्लीनिक
8
9 ब्लड बैंक / पैथालॉजी सेन्टर इत्यादि 10
फिजियोथेरेपी सेन्टर सामाजिक एवं सांस्कृतिक
1
कला वीथिका एवं संग्रहालय 2
सभागृह
3
केन्द्रीय पुस्तकालय
क्लब
4
5 सामुदायिक गृह एवं पुस्तकालय 6
धार्मिक भवन
4 से 6 हेक्टर
1.00 लाख
3 से 5 हेक्टर
1.00 लाख
2से 4 हेक्टर
0.50 लाख
0.20 से 0.50 हेक्टर
1.00 लाख
0.20 से 0.50 हेक्टर
0.50 लाख
0.20 से 0.50 हेक्टर
0.50 लाख
0.10 से 0.20 हेक्टर
0.50 लाख
0.05 से 0.08 हेक्टर
0.25 लाख
0.05 से 0.08 हेक्टर
0.25 लाख
0.05 से 0.08 हेक्टर
0.25 लाख
0.50
महानगरीय
0.10
50,000
0.50
महानगरीय
0.10
50,000
0.08
10,000
0.04
5000
0.5
1 से 3 लाख
7
धार्मिक / अध्यात्मिक केन्द्र 983
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
क्र
जनसंख्या
सेवा/ सुविधायें 1
2
सुरक्षा
1
आरक्षी चौकी
प्रतिसुविधा हेतु अनुशंसित क्षेत्रफल (हेक्टर में) 3
4
0.16
40000से
50000
2
आरक्षी केन्द्र
3
जिला पुलिस कार्यालय 4
पुलिस लाईन
5
जिला जेल
6 नगर सेना परिक्षेत्रीय कार्यालय 0.75 लाख से 0.
1.15
90लाख
10 लाख
4.00
4.00
10 लाख
10 लाख
10.00
10से 20 लाख
7
अग्निशमन केन्द्र अन्य
1
दुग्ध वितरण केन्द्र 2
2.00
10 लाख
2.00
5000
0.002
3 से 5 लाख
दूरभाष केन्द्र
3
तार कार्यालय
0.80
5 से 10 लाख
4
मुख्य डाकघर
5
0.2
2.5 लाख
0.05
5 से 10 लाख
मुख्य डाकघर (प्रशासकीय) 6
0.25
4000 से 5000
तरल पेट्रोलियम गैस गोदाम 7 टैक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थल 8
0.05
15000
0.05
1.5 से 2.0 लाख
कब्रिस्तान / श्मशान घाट 9 विद्युत उपकेन्द्र 66 किलोवाट 10
2.0
1 लाख
1.0
7500 से 10000
विद्युत उपकेन्द्र 11 किलोवाट
0.20
उपरोक्त कॉलम (4 ) में वर्णित विभिन्न सुख सुविधाओं के लिये अपेक्षित न्यूनतम भूमि केवल निदर्शित है । भूखण्ड का आकार , प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा । सारणी तद्नुसार परिवर्तित हो जाएगी । 984
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
सारणी 5-सा-8 सामुदायिक सुविधाओं / सेवाओं हेतु नियमन
श्रेणी
क्र.
एफ.ए.आर.
अधिकतम निर्मित क्षेत्र
अन्य तीन ओर (मी. में)
न्यूनतम मार्ग चौंडाई (मी. में)
अग्र सीमान्त खुला क्षेत्र (मी. में)
1 शैक्षणिक भवन
3.0
0.75
12.0
6.0
40 प्रतिशत
1. नर्सरी/ पूर्व प्राथमिक शाला
7.5
1.00
12.0
3.5
33 प्रतिशत
2.प्राथमिक विद्यालय
12.0
18.0
5.0
1.00
30प्रतिशत
3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
15.0
6.0
24.0
1.00
25प्रतिशत
4.महाविद्यालय
2
स्वास्थ्य
06.00
15.00
24.00
1.25
30 प्रतिशत
हास्पिटल 100 बिस्तर
06.00
24.00
15.00
1.25
30 प्रतिशत
हास्पिटल 30 से 100 बिस्तर
12.00
04.50
18.00
30प्रतिशत 1.25
हास्पिटल 0 से 30 बिस्तर
18.00
12.00
04.50
1.25
30प्रतिशत
नेच्रोपेथी सेन्टर
18.00
12.00
04.50
30प्रतिशत 1.25
हेल्थ सेन्टर
12.00
18.00
1.25
04.50
30प्रतिशत
नर्सिंग होम
12.00
04.50
18.00
30प्रतिशत 1.25
पालीक्लीनिक
12.00
12.00
1.25
04.50 पेट क्लीनिक
30प्रतिशत
04.50
12.00
12.00
1.25
30 प्रतिशत
ब्लड बैंक / पैथालाजी सेन्टर इत्यादि
1.25
12.00
12.00
04.50
30 प्रतिशत
फिजियोथेरेपी सेन्टर
3 जनउपयोगिता एवं सेवायें
1.00
12.0
म.प्र. भूमि विकास
म.प्र. भूमि विकास
35प्रतिशत
पुलिस चौकी
12.0
1.00
पुलिस स्टेशन आवास गृह 25 प्रतिशत
सहित
अधिनियम 2012 के नियम 42
12.0
1.00
35 प्रतिशत
सामुदायिक भवन
अधिनियम 2012के नियम 42 के
12.0
उप अग्निशमन केन्द्र
1.00
35 प्रतिशत
के अनुसार मान्य होंगे ।
12.0
अग्निशमन केन्द्र
1.00
35 प्रतिशत
12.0
अनुसार मान्य होंगे । डाक एवं तार
1.00
35 प्रतिशत
विद्युत सब स्टेशन
1.00
12.0
30प्रतिशत
4 धार्मिक भवन
1.00
18.0
35 प्रतिशत
5 शासकीय / अर्द्ध-शासकीय कार्यालय
नोट - उपरोक्त सारणी में जो सुविधाएं सम्मिलित नहीं हैं उनके भू-आच्छादित क्षेत्र 30 प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.0 से अधिक नहीं होंगे । जो सीमांत खुले क्षेत्र उपरोक्त सारणी में उल्लेखित नहीं हैं, वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के प्रावधानों के अनुसार रहेंगे । 985
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
5.12.2 सार्वजनिक तथा अर्द्धसार्वजनिक स्वीकार्य निर्मित क्षेत्र तथा एफ.ए.आर. वर्तमान सघन क्षेत्र के लिये निम्न सारणी क्र0 5- सा-9 में दर्शाये गये हैं ।
सार्वजनिक तथा अर्ध सार्वजनिक
क्रमांक
विवरण 1
2
1
महाविद्यालय 2
उच्चतर माध्यमिक शाला 3
प्राथमिक शाला 4
नर्सरी स्कूल 5
अस्पताल 6
स्वास्थ्य केन्द्र 7
पुलिस थाना 8
अग्निशामक स्थल 9
सामुदायिक भवन 10
शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय
5.13
यातायात
5.13.1
यातायात नगर / मैकेनिक नगर 5.13.1 (अ)
सारणी 5-सा-9
एफ.ए.आर कवरेज (प्रतिशत में)
3
4 25
1:1.0
30
1:1.0
33
1:1.0
40
1:0.75
30
1:1.25
30
1:1.25
25
1:1.0
35
1:1.0
1:1.0
35
35
1:1.0
इस उपयोग के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों स्वीकार्य होंगी- ट्रक टर्मिनल , मोटर गैरेज ,वर्कशाप , स्पेयर पाटर्स एवं सुधार की दुकानें रात्रि विश्राम गृह बोर्डिंग / लाजिंग , बैंक , रेस्टोरेंट, बुकिंग आफिस , वेयर हाउस इत्यादि
5.13.1 (ब) यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर परिक्षेत्र हेतु नियमन
यातायात नगर के लिये न्यूनतम क्षेत्रफल 8 से 10 ट्रक हेतु 1 हेक्टर आवश्यक होगा ।
यातायात नगर के विकास हेतु न्यूनतम 5 हेक्टर क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी , साथ ही अन्य संबंधित गतिविधियों हेतु 1 हेक्टर की अतिरिक्त आवश्यकता होगी ।
यातायात नगर में ट्रकों की संख्या का अनुमान लगाने के लिये सर्वेक्षण की आवश्यकता होगी कि प्रतिदिन नगर में कितने ट्रक आते- जाते है एवं कितने ट्रक नगर में रूकते हैं । सर्वे के आधार पर नगर में रूकने वाले ट्रकों की संख्या हेतु अथवा नगर में आने जाने वाले ट्रकों के 30 प्रतिशत ट्रकों में से जो भी अधिक हो हेतु यातायात नगर विकसित किया जाये । 986
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 यातायात नगर के अभिन्यास निम्नानुसार होंगे ।
5.13.1 (स)
सारणी 5- सा-10 डबरा : यातायात / मैकेनिक नगर के अभिन्यास मानक
कार्य का प्रकार
कमाक
इकाईयों प्रति 100 ट्रक
अनुशंसित क्षेत्रफल की सीमा प्रति इकाई वर्गमीटर
(4)
(1)
(3)
(2)
29-450
30-40
1. माल बुकिंग कार्यालय एवं गोदाम
10-15
9-72
2.
स्पेयर पार्ट की दुकानें
7.5-135
15-25
3. मैकेनिक एवं इलेक्ट्रिक वर्कशाप
7.5-90
4.
12-20
टायर ट्यूब सुधार एवं ब्रिकी दुकानें
5-7
30-90
5.
ढाबा
9-14
6.
8-19
चाय नाश्ता दुकान
2-5
10.
10-14
पान सिगरेट दुकान
1
10-15
11 . नाई, सिलाई दुकानें आदि
टीप :- अत्याधिक व्यस्त समय में सकल क्षेत्र 1.1-1.5 हेक्टर के लगभग प्रति 1000 ट्रक की आवश्यकता होती है ।
5.13.2 बायपास मार्ग
लोक निर्माण विभाग द्वारा बायपास मार्ग का निर्माण किया गया है । इस बायपास मार्ग के दोनों ओर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा निर्धारित नियंत्रित क्षेत्र को छोड़ते हुए इसके पश्चात मार्ग के दोनों ओर 200-200 मीटर तक निम्नलिखित गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी । विकास कार्य को नियंत्रित क्षेत्र में एक अतिरिक्त सर्विस मार्ग का निर्माण कर पहुँच प्राप्त करना होगी ।
गतिविधियों शासकीय एवं अर्ध शासकीय उपकमों हेतु 200 मीटर का बंधन लागू नहीं होगा । 1. ईंधन भराव केन्द्र / सर्विस स्टेशन
2. मोटल
3. रिसोर्ट
4. बस स्टैण्ड/ पिकअप स्टेशन / टेक्सी स्टैण्ड
5. ढाबा/ रेस्टोरेन्ट 987
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
6. पुलिस स्टेशन / पुलिस चौकी
7. नाका/ धर्मकांटा/वेबिंग ब्रिज
8. भवन सामग्री स्थल
9. कोयला भण्डारण
10. दूर संचार केन्द्र / एस.टी.डी. पी.सी.ओ / साइबर कैफे
11. यात्रियों के लिये अधोसंरचना सुविधा / एम्यूजमेंट पार्क
12. शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय
13. भौतिक अधोसंरचना सुविधा जैसे- जल मल निकास , जल प्रदाय विद्युत व्यवस्था, मार्ग इत्यादि ।
14. बैंक / ए.टी.एम. / पोस्ट आफिस ,
15. ट्रक टर्मिनल / कंटेनर डिपो
16. पार्किंग
17. अग्निशमन केन्द्र
18. सूचना एवं प्रौद्योगिकी साफटवेयर इकाईयाँ
सारणी क्रमांक 5- सा -11 बायपास मार्ग स्वीकृत गतिविधियों हेतु मानक
1
1:0.75
अधिकतम एफ. ए. आर.
2
25 प्रतिशत
अधिकतम भूतल कव्हरेज
3 अधिकतम ऊँचाई
12.0 मीटर
4 सीमांत खुला क्षेत्र सम्मुख अन्य तीनों ओर
12मीटर 6.0 मीटर
5,14 सार्वजनिक सेवायें एवं सुविधायें
5.14.1 शमशान घाट/ कब्रिस्तान /सिमेट्री
(1) वर्तमान में स्थित शमशान घाट में विद्युत शवदाह गृह का प्रावधान किया जाना आवश्यक है ।
(2) प्रस्तावित नगरीय क्षेत्रण्ठों में नये शमशान घाट, विद्युत शवदाह गृह, कब्रिस्तान , सिमेट्री इत्यादि पार्किंग एवं लेण्डस्केपिंग के प्रावधानों के साथ प्रस्तावित किया जावे । इस हेतु भूमि, न्यूनतम 2 हेक्टर आवश्यक होगी । स्थल चयन हेतु जिलाध्यक्ष, इन्दौर का निर्णय अंतिम होगा ।
(3) नियोजन मापदण्ड
सार्वजनिक सेवाओं एवं सुविधाओं हेतु निम्न मापदण्ड अनुशंसित है-
30प्रतिशत
1. अधिकतम भू-अच्छादन क्षेत्र
1:0.20
2. फर्शी अनुपात क्षेत्र
3. अधिकतम ऊँचाई
म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के अनुसार
सामने 4.50 मीटर
4. सीमांत खुला क्षेत्र 988
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 5. अनुज्ञेय एफ.ए.आर. के 10 प्रतिशत क्षेत्र मेन्टेनेन्स कार्यलय एवं चौकीदार गृह हेतु मान्य रहेगा ।
6. पार्किंग
2 ई.सी.एस. प्रति 100 वर्गमीटर
वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन
5.15
परिक्षेत्रिक नियमन, स्थल ऊँचाई, भवन का आकार एवं संरचना अथवा अन्य उपयोग जिसमें भवन या भूमि का उपयोग किया जा सकता है । इन सभी के संदर्भ में परिक्षेत्र के अन्दर अथवा मध्य में होने वाले विकास के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं । निम्न नियमन एवं मापदण्ड सम्पूर्ण क्षेत्र पर लागू होंगे , साथ ही बाहरी ओर भी इन मार्गों के मध्य से 12.00 मीटर गहराई तक ये नियमन एवं मापदण्ड लागू होंगे ।
नगर के अधिक घनत्व वाले निर्मित क्षेत्र के लिए भू- खण्ड का नियमित आकार निर्धारित कर पाना संभव नहीं है । निर्मित क्षेत्र में वर्तमान आवास सबसे ज्यादा अनियमित आकार एवं माप के हैं, लेकिन आवश्यक घनत्व प्राप्ति तथा जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) तथा भूखण्ड आच्छादन प्रस्तावित किये गये हैं ।
भू- आच्छादन तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात (अधिकतम)
90 वर्गमीटर तक
भू- आच्छादन भूखण्ड का क्षेत्रफल
(1 )
60 प्रतिशत अधिकतम
निर्मित क्षेत्र
1:1.5
फर्शी क्षेत्रानुपात
(2) भू-- आच्छादन भूखण्ड का क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर से अधिक तथा 180 वर्गमीटर तक
55 प्रतिशत अधिकतम
निर्मित क्षेत्र
1:1,25
फर्शी क्षेत्रानुपात
180 वर्गमीटर से अधिक
भू- आच्छादन भूखण्ड का क्षेत्रफल
(3)
50 प्रतिशत अधिकतम
निर्मित क्षेत्र
फर्शी क्षेत्रानुपात
1: 1.25 (9.0 मीटर से अधिक चौड़े मार्गों पर 1:1.5)
5.16 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान
नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए निम्न सारणी में दिए गए मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं । 989
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
सारणी क्रमांक 5-सा-12 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान
क्रमांक
मानक
विवरण
1
2
3
1.
फुटपाथ व्यापार
वृत्त खण्ड केन्द्र
3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें उपवृत्त खण्ड केन्द्र
सुलभ शॉपिंग
2.
शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय 1 से 2 इकाई प्रति 100 कर्मकार
3. | थोक व्यापार एवं मालभाड़ा कॉम्पलेक्स 3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें 4.
चिकित्सालय
3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तर
5.
विद्यालय
प्राथमिक
3 से 4 इकाई
5 से 6 इकाई
माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक
6.
उद्यान
नगर उद्यान
8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार स्थानीय उद्यान
2 से 3 इकाई
7.
आवासीय
1 इकाई प्रति 500 जनसंख्या
8.
बस स्थानक
परियोजना तैयार करते समय किये गये सर्वेक्षण पर निर्भर होगा ।
टीपः- प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी ।
5.17 ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र के मानक
ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 53 (3 ) (चार ) के अनुरूप होंगे । 990
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 5.18 शॉपिंग मॉल
शापिंग मॉल हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे ।
उक्त गतिविधि विकास योजना में दर्शित केवल वाणिज्यिक , मिश्रित एवं आवासीय भू- उपयोग में मान्य होगी ।
5.19 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड
1. शैक्षणिक स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा । 2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकताएं म०प्र० भूमि विकास नियम-2012 के नियम 19 के परिशिष्ट- अ में दिए गए अनुसार होगी ।
3. विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रो में स्वीकार्य फर्शीक्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित धनत्व को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारण किया गया है । अतः धनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्यास स्तर पर न किया जावे ।
4. उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र . भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 की परिशिष्ट- छः में दिए अनुसार विहित प्रारूप में कोई आवेदन किया जा सकता है । प्राधिकारी , ऐसे आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनो के भीतर आवेदक को ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जैसी कि उसके लिए यथास्थिति विकास रेखांक अथवा किसी प्रस्तावित भू- उपयोग अथवा घनत्व पद्धति के अनुसार उपविभाजन अथवा अभिन्यास रेखांक तैयार करने के लिए आवश्यक हो ।
5,20 परिभ्रमण तंत्र में वाहनों का आवागमन
(अ) मार्गों/ गलियों की अनुशंसित चौड़ाई
आवासीय क्षेत्रों में कलडीसेक या लूप गलियों की चौड़ाई 7.50 से 9 मीटर अनुशंसित है । 991
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
सारणी क्रमांक 5- सा-13 निकास मार्गो की निम्नतम चौड़ाई
मार्ग वर्गीकरण
अभ्युक्ति
अनुशंसित मार्ग
चौड़ाई (मार्गाधिकार)
मीटर में
1
2
3
9 मीटर
अधिकतम लंबाई 500 मीटर
लूप मार्ग
7.5
कल्डी सेक
अधिकतम लंबाई 150 मीटर घूर्णन वृत्त की त्रिज्या 9 मीटर
7.5 मीटर
गली सामान्य आवासीय क्षेत्र में
अधिकतम लंबाई 100 मीटर
6.0 मीटर
निम्न वर्ग आवासीय क्षेत्र
अधिकतम लंबाई 100 मीटर
गंदी बस्तियों में पादचारी मार्ग 4.5 मीटर
अधिकतम लम्बाई 5 मीटर से 20 मीटर
2 से 5 मीटर
साइकल पथ
पादचारी मार्ग
1.5 से 4.5 मीटर
उपरोक्तानुसार निर्माणाधिकार के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के रैम्प, सीढ़ी अथवा गार्डन का निर्माण प्रतिबंधित रहेगा ।
(ब ) कार एवं बसों के सड़कों पर पार्किंग हेतु मानक
बस स्थानक का आकार
50मीटर
मार्ग संगम से निम्नतम दूरी
15 मीटर
प्रत्येक बस स्थानक स्थल की लंबाई
टेपर वांछनीय
1 : 8
1: 6
न्यूनतम
विश्राम स्थल की गहराई
4.5 मीटर
एक बस स्थानक
दोहरा बस स्थानक
7.0 मीटर
जन सुविधाओं के निकट बस वे के मापदण्ड (आई.आर.सी.) निम्नानुसार होंगे , इन्हे मार्ग संगम से दूर स्थापित किया जावेगा ।
03मीटर
चौड़ाई
30मीटर
लंबाई
15 मीटर
अंतिम टेपर 992
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 (स) सड़को के किनारे कार एवं वृक्षों की पार्किंग हेतु मानक :--
5.21 कार बसों के सड़क पर पार्किंग हेतु मानक
कोणीय विराम का क्रियान्वयन तभी किया जाना चाहिये , जबकि मार्ग की चौड़ाई कम से कम 20 मीटर हो तथा यातायात का आयतन बहुत अधिक न हो । कार विराम के लिए सामान्यतः 2.5 मीटर से 5 मीटर तथा ट्रको के लिए 3.75 मीटर से 7.5 का स्थल सामान्य आकार के रूप में रखा जा सकता है । सड़कों के किनारे वाहन विराम स्थल का आकार
सारणी क्रमांक 5 - सा-14
कर्ब से वास्तविक चौड़ाई मीटर में |
विराम का प्रकार
2 1
2.50 समानांतर
4.66 30डिग्री
5.31 45 डिग्री
5.58 60 डिग्री
5.00 90डिग्री
(द) परिसरों में वाहन विराम के मापदण्ड कर्ब लाईन से समानांतर नापी गयी कार के लिए लंबाई की आवश्यकता (मीटर में )
3
5.90
5,00
3.54
2.89
2.50
वाहन विराम संबंधी मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के प्रावधानों के अनुरूप होंगे ।
विभिन्न परिसरों में वाहन विराम स्थल के मापदण्ड निम्नानुसार नियंत्रित होंगेः-
5.21 (अ) होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल , रेस्ट / गेस्ट हाउस , लाजिंग / बोर्डिंग / धर्मशाला
भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल
अधिकतम एफ.ए.आर.
अधिकतम भूतल आच्छादन ( कव्हरेज) अधिकतम ऊँचाई
सीमांत खुला क्षेत्र
(अ) सम्मुख
(ब) अन्य तीन ओर
अन्य नियंत्रण
भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई पार्किंग
500 वर्गमीटर
1: 1.0
33 प्रतिशत
12.00 मीटर
6.0मीटर
4.50 मीटर
12.0 मीटर
म.प्र. भूमि विकास निमय 2012
प्रावधान अनुसार । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
993 भाग 1 ]
(ब) मेरिज गार्डन
4000 वर्गमीटर
भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल
1:0.1
अधिकतम एफ.ए.आर.
10 प्रतिशत
अधिकतम भूतल आच्छादन (कव्हरेज )
25.0 मीटर
भूखण्ड का न्यूनतम अग्रभाग
सीमांत खुला क्षेत्र
6.0मीटर
सम्मुख
अन्य तीन ओर
4.50 मीटर
अन्य नियंत्रण
12.0 मीटर
भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई
भूखण्ड के सम्मुख खुले क्षेत्र का 30 प्रतिशत भाग पार्किंग हेतु आरक्षित होगा, तत्पश्चात् 6.00 मीटर का सम्मुख खुला क्षेत्र रखना होगा । इन गतिविधियों से जनित होने वाले समस्त पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से परिसर के अंदर करनी होगी ।
(स) बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मण्डपम / कम्युनिटी हाल
बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मण्डपम / कम्युनिटी हाल आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि उपयोग में स्वीकार्य होंगे । विकास के नियमन निम्नानुसार होंगे :-
500 वर्गमीटर
भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल
1: 0.5
अधिकतम एफ.ए.आर.
15 प्रतिशत
अधिकतम भूतल आच्छादन ( कव्हरेज)
25.0 मीटर
न्यूनतम भूखण्ड का अग्रभाग
सीमांत खुला क्षेत्र -
6.0 मीटर
सम्मुख
4.50 मीटर
अन्य तीन ओर
अन्य नियंत्रण:-
भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर ।
(1 )
(2) भूखण्ड के सम्मुख खुले क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग सार्वजनिक पार्किंग हेतु आरक्षित रहेगा ।
(3) इस गतिविधि से जनित होने वाली पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था परिसर के अंदर ही सुनिश्चित की जायेगी ।
टीप - शासकीय भूमि अथवा मार्ग पर एवं परिसर के बाहर पार्किंग गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी । 994
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 (द) छविगृहों के लिए मापदण्ड
म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3) के प्रावधान लागू होंगे , जो आवासीय वाणिज्यक, औद्योगिक तथा मिश्रित उपयोग में मान्य होंगे ।
(इ) मल्टीप्लेक्स
मल्टीप्लेक्स हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 95 के प्रावधान लागू होंगे । जो आवासीय , वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं मिश्रित भूमि उपयोग में मान्य होंगे एवं फर्शी क्षेत्रानुपात उस भू- उपयोग के अनुरूप होगा जिसमें उक्त गतिविधि मान्य की गई हो ।
5.22 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन
संवेदनशील क्षेत्रों से तात्पर्य है कि परिस्थितिजन्य पर्यावरणीय, ईकोलाजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र कहलाएगा । इसके अंतगर्त नदी, तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे ।
संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियां निम्नानुसार प्रावधानित है :-
1. नदी, नाले, शाखा नहर एवं अन्य जल स्त्रोतों के किनारे छोड़ा जाने वाला कम- से- कम क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियमों के अनुसार होगा ।
2. मुख्य नहर के मध्य से 30 मीटर दोनों ओर का क्षेत्र खुला रखा जावेगा ।
3. प्रदूषित जल / मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जावेगा ।
4. तालाब के किनारे क्षेत्रों में अपने भवनों को व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक , ग्रिडल मल लाईन, जब उसका निर्माण हो जाए , जोड़ना होगा ।
5. पेट्रोलियम आधारित उर्वरकों का उपयोग कर जल स्त्रोतों के जल संग्रहण क्षेत्र में कृषि कार्य को प्रतिबंधित किया जायेगा , जिससे कि तालाबों में जलीय घास - फूस एवं अन्य ऐसी गतिविधियां जो कटाव करती है , को रोका जा सके । संबंधित विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक उपाय किये जाना चाहिए ।
6. नियंत्रित क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से पर्यटकों के परोक्ष आमोद- प्रमोद, प्रोत्साहन, दर्शनीय स्थलों के विस्तार एवं अन्य कार्य स्वीकार्य होंगे । नियंत्रित क्षेत्र से बाहर के खुले क्षेत्रों में निम्नलिखित श्रेणियों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य निर्माण प्रतिबंधित होंगे । 7. नियंत्रण क्षेत्र में आने वाले वर्तमान निर्मित भवनों के आच्छादित क्षेत्र में या एफ.ए.आर. में पूर्व की स्वीकृति के अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी ।
8. नदियों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के सुधार एवं संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे ।
9. संवेदनशील क्षेत्रों निम्न श्रेणी के रख - रखाव के विस्तार संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे । 5.22.1 ऐतिहासिक महत्व
1. नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन
2. प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी अधिपत्य में हो, तो भी
3. समय- समय पर उत्खनित / खोजे गए विरासतीय भवन । 995
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
5.23 उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति, स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग / उपयोग गतिविधियां
सरणी क्रमांक 5 - सा-15 स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
Transportation
Commercial Recreational
Industrial Agricultural
Residential
Sr. no
Public; Public
Publicutilities& facilities
A2 T7 P
C6 12 G1 A1
PUF1 PUF3 PUF4
R1 C2
12
14
15
16
13
9 10
2
4
6 5
7
1
NP NP NP
NP
C
NP
NP
NP NP
NP
1
P
Apartment housing
C NP NP NP
NP NP NP NP
P NP NP NP
2
Residential Plot/Plotted Housing
NP
C
NP
NP
NP
NP NP
P NP NP NP NP
3
Group Housing/Row Housing/Cluster Housing
NP
NP
NP NP C
NP
NP
C
NP
P NP NP
4 Reidential Dweling units
NP
NP NP
NP
NP
NP
NP NP
P
5 Children Home
NP NP P
NP
NP NP
NP NP P NP
NP
P NP NP
p
6 Old age Home
NP
NP NP
NP NP NP
NP
NP NP
P
P NP
7 Beauty Parlours
NP NP NP
NP NP
NP NP
NP
P
P
C
P
8 Gymnasium
NP NP NP
NP
P
P
P
P
P P
P
P
9 Open/Play ground
NP NP
NP
NP NP
NP
NP
P
NP P
C
P
10 Hotels
NP
NP
NP NP
NP NP
NP
NP
P NP C
NP
11 Whole sale market
NP
NP NP
NP NP
NP
NP
C
NP
NP P NP
12 C & F Agencies
NP NP NP NP
C
NP NP NP
NP
NP P NP
13 F.M.C.G. Go downs
NP NP
NP NP
NP
NP
P
NP NP
NP
NP P
14
Pharmaceutical Market , Chemical Market
NP NP NP NP NP NP NP
NP
NP P NP NP
15
PaperStationary/ Book market
NP
NP NP
NP NP NP NP
NP
NP NP NP NP
16
Automobile and Spare partmarket
NP NP
NP NP
C NP NP
NP
P
NP NP NP
17 Fire works Market
NP NP
NP NP
NP
NP NP NP
NP
C
P NP
18
Gold, Silver Market/ Crockery market.
NP NP NP NP NP NP NP
NP
P P NP NP
Retail Shops
19
NP NP
NP
NP NP
NP
NP
NP
NP
C P
P
20 Repair /Service Shop
NP NP NP
NP
P
P NP
NP
C P NP NP
21 Weekly Market/Hat bazar
NP
C
NP NP
NP NP NP
C C
C P NP
22 Restaurant/ Café taria
NP
NP NP
NP NP
P
P NP NP NP
NP p
23
Conference Hall / Convention Centre/Community Centre
NP NP NP
NP
NP NP NP
NP NP NP
P
C
NP NP
NP
NP
NP NP NP
NP NP
NP
C P
25
24 Shopping Malls SuperMarket / Departmental Stores 996
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
Industrial
Recreational
Residential
Agricultural
Commercial
Transportation
Sr. по
Public; Public
Publicutilities& facilities
P
R1 C2 C6 12 G1 A1 A2 T7
PUF1 PUF3 PUF4
4
13
15 16 1
2
9 10 11 12
14
6 5 7
NP
NP NP
NP NP
NP
NP P NP NP NP NP
26 Call Centres
P
NP
NP
NP
C
P NP P
NP
P NP P
27 BanK /ATM
NP
C
NP
NP
NP
P
NP NP NP
NP
P NP
28 Cinema
NP NP
P P
P NP NP
C NP
NP
NP NP
29 MultiPlex
P
P
P
NP NP NP
P NP P
P
P
C
30
Fuel Filling Station / Fuel Filling cum Service Station / Battery Swapping Station
NP
P
P
P P
P
NP NP
NP
NP
31
C P
Auto Service Station
NP
NP P
NP NP
C
P NP
NP
NP
NP 32
P
Vocational Trg . Institute/ Management Institute
P
NP
NP NP NP
NP
C P NP NP NP
NP 33 Coaching Institute
C
P
NP
NP
P P
NP NP
C NP
NP
NP
34
Baarat Ghar / Mangalik Bhawan / Marriage Garden
NP
NP NP
NP
NP
NP NP
NP
P
NP NP NP
35
Ware housing/ Storage other than Agricultral Products
NP
NP NP NP NP NP
C NP
NP NP NP P
36
Depot for inflammable substance
NP
P
P
NP NP
NP NP
NP NP NP P
NP
37
Cold storage/ Agriculture based product storage
P NP P
P
NP NP
NP NP NP
NP NP NP
38
Milk Chilling Plant/Dairy Plant
NP P
P NP NP NP NP NP
P
NP NP NP
39 Junk Yard
NP NP
P NP C C NP NP NP
NP NP NP
40 Petroleum Product Depot
NP
NP C
C NP NP
NP NP
NP NP NP P
41 Gas Godown
C
NP NP
NP
NP
C
NP NP
42
NP NP NP P
Coal Yard/fuel Yard/ Steel Yard
NP
P
P
P NP NP
NP NP
NP NP NP
NP
Building Material/ (Brick, 43 sand, and Gitti market ) Yard
NP P
P NP NP NP NP NP
NP NP NP P
44 Timber Market
NP
P NP P
P NP NP
NP NP
NP NP NP
45 E-Chaupal
NP NP NP
P NP C C
NP NP
NP NP NP
46 Agro Based industry
C NP NP NP NP NP NP NP NP
NP NP NP
47
Obnoxious /Hazardous Industry
P
NP
P
P
NP NP
P NP
NP NP NP NP
48 1. T Industry
NP
NP NP
NP
NP
C
NP NP NP
NP NP NP
49
Stone Crusher/ Mining & Quary
P
NP NP NP
NP NP NP 50
P P NP NP NP
Hostels/Working Women hostel 997
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
Sr.
Recreational
Commercial
Industrial
Residential
Transportatio n
Agricultural
Public; Public
Publicutilities &facilities
P
C2 C6 12 GI A1 A2 T7
PUFI PUF3 PUF4 R1
13 14 15 16 2
4 6 5 7 9 10 11 12
1
Juvenile Correction
P
NP
P
NP
P
NP NP NP
NP NP
NP NP 51
Home
P
NP
NP
P
P
NP NP NP
NP
NP
P
NP
Rest house
: 52
P
NP NP
NP
P NP C NP NP NP NP
P
Lodging houses
53
NP NP
P
NP
NP
NP
NP
P
P NP P NP
54 Guest house
NP
NP
P
NP
NP
P NP
NP
NP C
P
55 Night Shelter
P
NP
C
NP
NP
NP
NP
NP
P
NP
P
NP
56 Dharmashala
NP
NP
P
P NP NP NP
P
NP
P
P P
57
Electric Charging Station
NP
NP
NP
P
NP
NP NP
NP NP
NP NP
58 University Law
NP
NP
NP
NP NP NP P
C P NP NP NP
College/management collage/ other professional college/ 59 sport/ Training Insititute/ Hotel management Insititute /Physical Training Centre
NP
NP
NP
NP
C NP
P NP P
P P NP
PrePrimary School/ 60 Nursery School Primary Schoool
NP
P
NP
NP
NP
P NP
P
P
C NP NP
61
Secondary School / Senior Sec . School
NP
NP
C
P NP P
NP
NP
P
P NP
NP
Hospital 100 +
62
NP
NP
NP
NP P
C NP NP P
C
P NP
63 Hospital 30-100
NP
P
NP
C
P NP
NP
C
P NP
NP NP
64 Hospital 0-30
P
NP
NP
C
C NP
NP
NP
C
NP
P
C
65 Naturapathy Centre
P
NP
NP
NP NP
P
NP NP
C
NP NP
66 Health Centre
P
NP
NP NP P NP
NP
NP C
NP C
P
67
Nursing Home / Maternity Home
NP NP P
NP
NP
NP
NP
NP
C P NP C
68
Poly Clinic / Clinic / Dispensary
NP
P NP P
NP
NP
P
C NP
NP NP
P
69 Pet Clinic
NE
NP
NP
NP NP P
NP NP
C P NP P
70
Blood/ Plasma bank/ Semen bank/ Pathology Centres/Clinical Laboratory
NP
NP
NP
NP
P
NP NP NP
C P NP NP
71 Physiotherapy Centres 998
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
Commercial
Industrial
Recreational
Residential
Transportatio n
Agricultural
Sr. no
Public; Public
Publicutilities &facilities
P PUF1 PUF3 PUF4 R1 C2 C6 12 G1 Al A2 T7
14
15 16 2
7
4 6 5
9 10 11 12 13
1
P
C
C NP
P
P
P
C
72
C
NP P
P
Govt . And Semi Govt . Offices
NP
NP
P
NP NP
P
NP P NP
73
C
NP
NP
Professional Offices/ Chambers
NP
P
P
P
NP
NP NP
NP
NP
NP NP NP
74 Jail
PP
P
P
P
P
P
P
P P P NP P
P
75 Police Station/ Chowki
NP
NP
NP
NP P NP
P
P
P NP NP
P
76 Post Offices
NP P
NP
NP
C
NP NP
NP NP
P NP P
77 Radio/ TV Station
NP
P
NP
NP
NP
P
NP
NP
P
P NP
C
78 Museum/ Art Gallery
NP
P
NP
NP
NP NP NP NP
NP P
P
P
79 Community Centre
NP
P
NP
NP
NP
NP
P
P NP P
NP NP
80 Library
NP
NP
P
NP
NP
P NP P
C
NP NP
P
81 Science Centres
NP
NP
NP
C
P
NP NP NP
P P
NP
P
82 Exhibition Centre
P
P
P
P
P
P
P
P
P P P NP
83
Bus Stop/ Pick up Station
NP
P
P
NP
P
P
P P
P P NP P
84 Parking Lots
NP
NP
NP
NP
NP
P NP
NP
NP
NP NP NP
85 Cargo/ container yard
P
NP
NP
NP
NP P
P NP P
C NP
NP
86 Swimming pool
NP
C NP
NP
NP P
P NP NP
NP NP
P
87 Club/ Resort
NP P NP NP
P
NP
NP P NP NP
NP
NP
88 Golf Course
NP
P
NP
NP P
C NP NP NP
89
P NP NP
Water Park / Amusement Park
P
NP
P
NP NP
NP
NP
NP P
NP NP NP
90 700
NP NP
P
NP
NP
NP
NP C C
NP NP NP
91 Horse Riding school
NP
NP
NP C NP NP NP P
NP
NP NP NP
Velodrome/ Stadium
92
NP
NP
NP
C
NP
NP NP
NP NP
NP NP NP
93 Motels
NP
NP NP
NP
C
NP NP
NP NP NP NP
P
94 Apiary
P
NP
NP
NP
NP
NP
P P NP
95 Floriculture
NP NP NP
P
NP P
P
P
P NP
NP
NP
P NP P
96 Nursery
NP
NP
P
P
NP
NP
P
P NP
P
P
P
97 Telephone Exchanges
P
P
NP
NP
P
P
P P
P NP
P NP
98 Wire less Stations
NP
P
P
P
P P NP
P
P
P
P
P
99 Fire Station
P
P
P
P
P
P
P 100
P P NP P P
Telecom Tower & Station 999
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
Industrial
Commercial Recreational
Residential
Transportatio u
Agricultural
Sr. no
Public; Public
Publicutilities &facilities
P
RI
PUF1 PUF3 PUF4
C2 C6 12 G1 A1 A2 T7
2
14
15 4 6 5 7 9 10 11 12 13
16 1
NP P
P
P
NP
P 101
P P
P
C
NP NP
Waste water Treatment Plant
NP
P
P
C
P P P NP P
NP
P
P
102 Sewage Treatment Plant
P P P NP P
P
P
NP
P
NP
103
P P
Water storage Tanks & Pumping Station
P
P
P P NP
C
P NP NP P
NP
P 104
Sewage Pumping station
P
P
P P NP
C
P
NP
NP
P
P
NP
105 Water Treatment Plant
NP
P
C
NP
NP
P NP NP NP
NP
NP NP
106 Slaughter house Cremation / burial
P
NP P
NP NP
P
P
P NP NP NP NP
107 ground / Cemetery/ Electri Crematorium
P
P
P
P
P P
P NP P
P
P
NP
Electric Sub - Station
108
P NP
P
P
P
P
P
NP
NP
NP NP
NP
NP
P
P
P NP
NP
NP
NP
NP NP NP NP
110
109 Nou polluting Industry Agricultural Tourist Facilities
NP
P
P
P
P NP C
P
NP
NP
NP
NP 111 Ke Religious Premises / Building.
P
NP
NP P
C
P
NP
C
NP NP NP
NP
112 Social welfare Centre
P
P
NP
NP P
P
NP NP NP
113
NP NP NP
Music/Dance /Drama Trainning Centre
P NP NP
NP
NP NP
NP
NP
NP NP NP
P
114 Club House
NP
NP
NP P
P
P NP
NP
NP
NP NP
NP
115 Flour Mill
P
P
P
NP P
NP
NP
NP
NP NP NP P
116 Convenient shopping
P
P NP P NP NP NP
P
NP
NP
NP
P
117 Local shopping Centre
P
NP
NP
NP
P P NP NP NP
NP
NP
118 Creche, day care centre Open air theatre
P P
P
P
P
NP
NP P
P
P
NP
NP
119 Cultural & information Centre
C
P
P P
C NP
NP NP
NP
NP NP NP
120
Orphanage , yoga centre , meditation , Spiritual Centre
NP
P
P
NP
NP
P P P P NP
NP NP
121 SEZ SEDZ
NP
P
NP NP
NP
NP NP
NP P
P
NP NP
122 Dairy product market
NP NP
NP
NP NP P NP P NP NP NP
NP
123 Printing press 1000
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 Residential
Industrial
Commercial Recreational
Agricultural
Transportation
Sr. no
Public; Public
Publicutilities &facilities
P
R1
12
C2C6
GI AI A2 T7
PUFI PUF3 PUF4
4
7
9 10 11 12 13 14 15 16 1
2
6 5
NP NP NP NP NP NP
NP P NP P
NP NP 124
Private sector business establishment attached to ind. Unit
NP
NP
NP
NP
NP
NP NP
NP P
NP NP
Flatted factories
125
NP NP NP NP
P NP P NP NP
NP NP Motor garage & workshop NP
126
127 Storage/Godown
NP
NP
NP
NP
P
NP
NP
NP
P
P
a) Noniflammable NP P
NP
P
NP
NP NP NP
NP P
P
b) inflammable NP NP NP
NP
NP
NP NP
NP P
NP
P
P NP
NP NP
128
Fuel storage Extensive , specific extractive industry
P
NP
NP
P P
NP
P
NI NP
P
NP
NP
Cargo booking office
129
P
NP NP NP
NP
NP NP NP
P P
NP
P
130
Workingwomen Hostel /lodging & boarding
NP NP
NP NP NP
P
NP
P
P P
NP NP
131 Hospital
P
P
NP
P NP
NP
NP NP NP NP NP NP
132 Veterinary Hospital
NP
P
P
NP
NP
NP NP NP
NP
P NP NP
133 Geriatric Centre
P
P
NP
NP NP
P
NP NP NP NP NP
NP
134 Academic college
NP NP
NP
P
NP
NP
P
NP
NP
NP NP NP
135
Medical /Engineering college
NP
NP NP
NP
P
NP
NP
P
NP
NP NP NP
136 Polytechnic
P
NP
NP NP
NP NP NP
P NP NP NP
C
137 Higher secondary school
NP
P
P
NP NP
NP
NP
NP
P
NP P NP
Computer training centre
138
NP
NP
P
NP NP NP P
NP NP
P
P NP
139
Nursing & Paramedical Institute
NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
140 Vetenery institute
P
NP NP
P
NP
P
NP
NP
P NP NP NP
141
School for Specially abled Person
NP P NP P NP NP NP
P P
142
NP NP NP
Integrated residential school
P
P
P
NP
NP NP NP
P
NP NP NP NP
143 Social & cultural institute
NP
NP NP
P NP NP NP NP
P
NP
144
NP NP
Industrial training Institute
NP
NP
NP
P NP P NP NP NP
P
P
NP
145 Sport training Institute 1001
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
Residential
Commercial
Industrial
Transportation
Recreational
Agricultural
Sr. no
Public; Public
Publicutilities &facilities
R1 C2 C6
P
12 GI A1 A2 T7
PUF1 PUF3 PUF4
4
1
2
6 5 7
15
12 13
9 10 11
14
16 146
NP P
P
P
NP NP
P NP
NP
P
NP NP Research and development centre
147
P
P
NP
NP
NP NP NP
NP NP P
NP NP Music dance and drama centre
NP
148
P
NP
NP INP
NP
NP NP P
NP
NP NP Motordriving training centre
P
P
P P NP
NP NP
NP NP NP
NP NP
Voluntary Health service
149
P
150
P
P
P
P
NP
P
P
P
NP
NP
P Telecommunication centre
NP
P NP
NP 151
P P
P P
P
P
P
NP
Observatroy & weather office
NP
NP NP NP NP NP
NP
C NP
C
NP NP 152 Shooting range
P
NP NP NT NP NP
NP
P
P
NP NP NP 153 Forensic science lab
P
P
NP P
P
NP P
P NP
NP NP
P 154 Fire station
NP
NP NP NP NP NP NP P NP
NP NP
NP
155 Social welfare centre
NP
NP NP
NP
NP
P
P NP NP
NP
NP
NP 156 Brick Kiln , refectories
NP
NP
NP
NP NP NP NP NP NP 157
NP NP NP
Agriculture operation ( not based on use of chemical fertilizers )
NP
NP
NP NP NP NP
P NP
NP NP
NP NP
158 Stud farm
159
NP P
P
NP NP
NP
NP NP NP NP
NP
NP Poultry/dairy/ piggery farm
NP
P
P
NP
NP NP NPNP
NP
NP NP NP 160 Forest house
P
P NP
NP NP NP 161 Recreational Club
P P NP NP
NP P
P NP
NP NP NP NP P
NP NP NP NP NP 162 Indoor/Out door stadium
P
163 Regional park/ city level
P
NP NP NP NP
NP NP NP NP
NP NP park
P
P
NP
NP
NP NP
NP NP NP NP
P
P
164 Orchard/nursery
NP
165
P
NP NP NP NP
NP NP NP NP NP NP Zoological garden/park playground, stadium &
NP NPNP NP P
P NP NP NP NP NP NP 166 Sports complex
T- 1 Bus Stand : -
कुल भूमि का 30 प्रतिशत क्षेत्रफल बसस्टेण्ड से संबंधित वाणिज्यिक एवं प्राशासनिक उपयोग के लिये मान्य होगा । शेष 70 प्रतिशत भूमि केवल बस पार्किंग हेतु उपयोग में लानी होगी । 1002
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 Mixed : -
मिश्रित भूमि उपयोग में आवासीय, वाणिज्यक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भूमि उपयोग के अंतगर्त स्वीकार्य समस्त गतिविधियां मान्य होंगी । जिसके लिये पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर होगी, कम चौड़े मार्ग पर केवल आवासीय गतिविधि मान्य होगी ।
स्त्रोत :- नगर तथा ग्राम निवेश सर्वेक्षण एवं यू.आर.डी.पी.एफ.आई. की गाईड - लाईन अनुसार नोट :-
स्वीकार्य गतिविधि
1. P-
2. C- ये गतिविधियां इस अध्याय में दिए गए नियमनों के अध्याधीन स्वीकार्य हो सकेंगी तथा गुण- दोष के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के द्वारा स्वीकार्य की जा सकेंगी ।
3. NP- अस्वीकार्य गतिविधि
4. उपरोक्त सारणी में जो गतिविधियां सम्मिलित नहीं है, उन गतिविधियों के लिए स्वीकार्यता एवं नियमन उनके समकक्ष गतिविधियों के अनुरूप होंगे ।
5. आमोद- प्रमोद भूमि उपयोग के अंतर्गत जिन गतिविधियों को C से दर्शाया गया है, इन गतिविधियों के मापदण्ड आमोद -प्रमोद के पैरा में दिए मापदण्ड ही लागू होंगे ।
व्याख्या-
1. *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्य - प्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।
2. **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है मध्य - प्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।
3. *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्य -प्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के निमय 17 (क) में वर्णित अनुसार ।
टीप : - उपरोक्त व्याख्या 1 एवं 2 के भू- खण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.00 मीटर होगी । 1003
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
5.24 उपयोग परिसर में स्वीकृत उपयोग / उपयोग गतिविधियां :
आवासीय भूखण्ड
आवास , मिश्रित भू- उपयोग पैराग्राफ में दिये गये विवरण अनुसार गतिविधियां ।
आवासीय भू- खण्ड एवं समूह आवास
आवासीय फ्लेट, कन्फेक्शनरी की फुटकर दुकान , किराना एवं सामान्य व्यापार, पुस्तकें एवं स्टेशनरी, दवाई दुकान, नाई, धोबी-लाण्ड्री , टेलर , सब्जी, दुकान (भूतल पर प्रत्येक हेतु 15 वर्गमीटर क्षेत्रफल के साथ) ।
झूलाघर एवं डे - केयर सेन्टर
भूतल पर 50 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल के साथ एवं निगरानी आवास (20 वर्ग मीटर) । आवासीय फ्लेट
आवास एवं व्यावसायिक गतिविधि (आवासीय भूखण्ड अनुसार ) ।
आवास सह कार्य भूखण्ड
आवास , भू-तल को फुटकर दुकानों के कार्यक्षेत्र के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है, गृह उद्योग एवं व्यक्तिगत दुकान ।
छात्रावास, अतिथिगृह, बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह
छात्रावास , अतिथिगृह , बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह, निगरानी कर्मियों के आवास (20 वर्गमीटर) , व्यक्तिगत सेवा दुकान एवं नाई धोबी, शीतल पेय एवं स्नेक्स (खाद्य ) स्टॉल (15 वर्गमीटर) । धर्मशाला
धर्मशाला , धोबी, नाई की व्यक्तिगत सेवा दुकान, शीतल पेय एवं स्नेक्स (खाद्य) बार (15 वर्गमीटर तक) ।
बारात घर
बारात घर, शीतल पेय एवं स्नेक्स बार (15 वर्गमीटर तक) ।
रात्रि आश्रय
रात्रि आश्रय ।
मोटल
क्षेत्रीय मार्गो पर वाहन सुधार सेवाएँ, फिलिंग स्टेशन तथा खान - पान एवं विश्राम सुविधा सहित ।
फुटकर मरम्मत एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान 1004
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 फुटकर दुकान, मरम्मत दुकान , व्यक्तिगत सेवा दुकान ।
वेन्डिंग बूथ वितरण बूथ ( वेन्डिंग बूथ ) ।
सुविधाजनक दुकानें फुटकर मरम्मत एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान, उपाहार गृह , क्लीनिक ।
स्थानीय दुकानें
फुटकर, दुरूस्ती एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान, वाणिज्यिक कार्यालय , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 37 (1 ) परिशिष्ट- च में उल्लेखित उद्योग, उपचार प्रयोगशाला, क्लीनिक एवं पॉली क्लीनिक, उपाहार गृह, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल , डाकघर एवं बैंक विस्तार काउण्टर , नर्सिंग होम्स एवं अतिथिगृह ।
साप्ताहिक बाजार साप्ताहिक बाजार , अनौपचारिक फुटकर व्यवसाय , शीतल पेय, स्नेक्स स्टॉल ( सभी संरचनायें गांतयमान या अस्थायी स्वरूप होगी एवं सप्ताह में केवल एक दिवस) ।
थोक व्यापार थोक दुकान , गोदाम एवं भण्डारण , वाणिज्यिक कार्यालय ( कुल तलीय क्षेत्र के 25 प्रतिशत तक प्रतिबंधित) ।
भण्डारण , गोदाम एवं भण्डारगृह
भण्डारण, गोदाम, एवं भण्डारगृह, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , थोक आऊट- लेट प्रशासकीय एवं विक्रय कार्यालय ।
शीतगृह
शीतगृह, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , प्रशासकीय कार्यालय ।
गैस गोदाम
गैस गोदाम , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , देख - रेख कार्यालय ।
तेल डिपो
तेल एवं गैस डिपो , आवासीय इकाई (निगरानी एवं रख - रखाव कर्मचारियों हेतु) , प्रशासकीय कार्यालय ।
कबाड़खाना कबाड़खाना , निगरानी आवास, विक्रय कार्यालय ।
वाणिज्यिक कार्यालय
वाणिज्यिक कार्यालय, फुटकर एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान, उपाहार गृह, बैंक, डाक एवं तार घर । 1005
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
बैंक
बैंक, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , वाणिज्यिक कार्यालय, अल्पाहार गृह. ।
मोटर गैरेज एवं कर्मशाला
मोटर गैरेज एवं कर्मशाला, फुटकर दुकान (कलपुर्जे) शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।
छबिगृह
छबिगृह, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , प्रशासकीय कार्यालय , शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल , फुटकर दुकान एवं वाणिज्यिक कार्यालय (कुल तलीय क्षेत्र के 20 प्रतिशत तक) । पेट्रोल पम्प
पेट्रोल पम्प / डीजल / वाहन हेतु इंधन, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, ऑटो मोबाईल मरम्मत दुकान ।
रेस्टोरेंट / उपाहार गृह
ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यावसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले , बंद या दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो ।
होटल
होटल, फुटकर एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान एवं वाणिज्यिक कार्यालय (कुल तलीय क्षेत्र के 5 प्रतिशत तक प्रतिबंधित) ।
सेवाकेन्द्र
फुटकर, दुरूस्ती एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान, सेवा केन्द्रों में मान्य उद्योग जैसा कि पृथक से दिया गया है, गैस गोदाम, वाणिज्यिक कार्यालय ।
हल्के औद्योगिक भूखण्ड
हल्के उद्योग इकाई भूमि विकास निगम 2012 के नियम-37 (1 परिशिष्ट- च) की सूची अनुसार, प्रशासकीय कार्यालय , विक्रय केन्द्र, निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु तलीय क्षेत्र के 5 प्रतिशत या 50 वर्गमीटर से जो भी कम हो , तक के आवासीय फ्लेट (निगरानी हेतु) ।
पार्क
पार्क, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल (एक हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल के पार्क हेतु) ।
खेल मैदान
खेल मैदान ।
आउटडोर स्टेडियम , इनडोर स्टेडियम एवं शूटिंग रेंज
स्टेडियम , स्थानीय शासन कार्यालय (रख- रखाव) , निगरानी आवास (20 वर्ग मीटर) , आवासीय फ्लेट (रख - रखाव कर्मचारियों हेतु) , फुटकर दुकान, उपाहार गृह । 1006
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 आंतरिक खेल हाल आंतरिक खेल हाल, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।
तरण पुष्कर तरण पुष्कर , निगरानी / रख - रखाव कर्मचारी आवास, उपाहार गृह ।
आमोद-प्रमोद क्लब आमोद - प्रमोद क्लब, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , आवासीय इकाई (रख - रखाव कर्मचारियों हेतु, तरण पुष्कर , आंतरिक एवं बाह्य खेल सुविधायें ।
ऐतिहासिक स्मारक
ऐतिहासिक स्मारक एवं उसकी सीमा के अन्तर्गत का क्षेत्र ।
वनस्पति उद्यान , पक्षी अभ्यारण एवं जीव उद्यान
वनस्पति एवं जीवन उद्यान , पक्षी अभ्यारण, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , आवासीय इकाई (रख - रखाव कर्मचारियों हेतु) , फुटकर, उपाहार गृह ।
पिकनिक हट / केम्पिंग साइट
ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद-प्रमोद के उद्देश्य से अल्पाधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो ।
उड्डयन क्लब उड्डयन क्लब एवं आमोद - प्रमोद में सम्मिलित गतिविधियाँ ।
पार्किंग / वाहन विराम
सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यावसायिक या गैर व्यावसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो ।
टैक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक
ऐसा परिसर जिसका उपयोग अन्तर्वर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों , जो कि व्यावसायिक आधार पर चलती हो, द्वारा विराम हेतु किया जाता है । वाहन विराम स्थल व्यावसायिक या गैर व्यावसायिक हो ।
माल एवं बुकिंग कार्यालय
माल एवं बुकिंग कार्यालय , निगरानी आवास (20 वर्ग मीटर तक) ।
रेल माल गोदाम
रेल माल गोदाम, देख - रेख कार्यालय , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) । 1007
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
रेल बुकिंग कार्यालय एवं सड़क परिवहन बुकिंग कार्यालय रेल तथा सड़क परिवहन बुकिंग कार्यालय भण्डारण ।
बस टर्मिनल
बस डिपो , कार्यालय , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) हल्के पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, प्रशासकीय कार्यालय ।
बस डिपो
बस डिपो, कार्मशाला , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , हल्के पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, प्रशासकीय कार्यालय ।
सार्वजनिक सुविधा परिसर
ओव्हर हेड टैंक, भू- गर्भीय टैंक, आक्सीडेशन पॉण्ड्स, सेप्टिक टेंक , मल पम्पिंग स्टेशन , सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय , विद्युत् उपकेन्द्र, ढ़लाव एवं कचरादानी, धोबीघाट ।
केन्द्रीय शासन कार्यालय , स्थानीय शासन कार्यालय एवं सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय केन्द्रीय शासन कार्यालय , स्थानीय शासन कार्यालय एवं सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , औषधि की फुटकर दुकानें, पुस्तकें एवं स्टेशनरी , कन्ज्यूमर स्टोर, (भूतल पर 15 वर्गमीटर तक प्रत्येक दुकान हेतु) , अल्पाहार गृह बैंक विस्तार काउण्टर , डाकघर विस्तार काउण्टर ।
न्यायालय
न्यायालय , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), अल्पाहार गृह , स्टेशनरी एवं औषधि की फुटकर दुकानें (प्रत्येक 15 वर्गमीटर तक) , ग्रंथालय , प्रशासकीय कार्यालय , बैंक डाक व तार घर, पुलिस चौकी, अधिवक्ताओं के चेम्बर ।
चिकित्सालय
चिकित्सालय , आवासीय इकाई ( कर्मचारियों एवं सेवा व्यक्तियों हेतु) , संस्थागत होस्टल , चिकित्सा महाविद्यालय , फुटकर दुकान, कन्फेक्शनरी , किराना एवं सामान्य व्यवसाय , पुस्तकें एवं स्टेशनरी , औषधि, नाई , धोबी, सब्जी ।
स्वास्थ्य केन्द्र एवं नर्सिंग होम
स्वास्थ्य केन्द्र , नर्सिंग होम , निगरानी आवास (प्रत्येक 20 वर्गमीटर तक) , औषधि दुकान (प्रत्येक 15 वर्गमीटर तक) ।
फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला ।
औषधालय (डिस्पेंसरी)
औषधालय /डिस्पेंसरी , शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल । 1008
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 उपचार प्रयोगशाला
उपचार प्रयोगशला, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।
स्वयंसेवी स्वास्थ्य सेवा स्वयंसेवी स्वास्थ्य सेवा निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , प्रशासकीय कार्यालय, औषधालय, अल्पाहार गृह ।
पूर्व प्राथमिक एवं किंडर गार्डन विद्यालय पूर्व प्राथमिक एवं किंडर गार्डन विद्यालय , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) ।
प्राथमिक विद्यालय
प्राथमिक विद्यालय, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , पुस्तकें एवं स्टेशनरी दुकान (15 वर्गमीटर तक) , शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।
उच्चतर माध्यमिक , वरिष्ठ उच्चतर माध्यमिक एवं एकीकृत विद्यालय उच्चतर माध्यमिक, वरिष्ठ उच्चतर माध्यमिक एवं एकीकृत विद्यालय , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , पुस्तकें एवं रटेशनरी, औषधि दुकान (15 वर्गमीटर तक) , शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, अल्पाहार गृह , बैंक विस्तार काउण्टर, सभागृह, आंतरिक खेल हाल , तरण पुष्कर, डाकघर काउण्टर सुविधा ।
एकीकृत आवासीय विद्यालय एवं महाविद्यालय (व्यवसायिक महाविद्यालय समेत) विद्यालय एवं महाविद्यालय, आवासीय फ्लेट (रख - रखाव कर्मचारियों हेतु) , संस्थागत होस्टल, 15 वर्गमीटर प्रत्येक तक की फुटकर दुकानें, कन्फेक्शनरी , किराना एवं सामान्य व्यवसाय, पुस्तक एवं स्टेशनरी , औषधि , नाई, धोबी, सब्जी, अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर, सभागृह, आंतरिक खेल हाल , तरण पुष्कर, खेल मैदान, काउण्टर सुविधा ) ।
व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान
व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) (होस्टल) , केवल शासकीय केन्द्रों के प्रकरणों में, पुस्तकें एवं स्टेशनरी दुकानें (15 वर्गमीटर तक) , अल्पाहार गृह, ग्रंथालय । सामाजिक कल्याण केन्द्र
समाजिक कल्याण केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , अल्पाहार गृह , प्रदर्शनी- सह-विक्रय काउण्टर ।
अनुसंधान एवं विकास केन्द्र
अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , आवासीय फ्लेट (रख- रखाव कर्मचारियों के लिये ) , होस्टल, अल्पाहार गृह , बैंक विस्तार काउण्टर, ग्रंथालय , काउण्टर सुविधा ।
ग्रंथालय
ग्रंथालय, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), अल्पाहार गृह, प्रदर्शनी एवं कला वीथिका, सभा गृह । 1009
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय इकाई (रख - रखाव कर्मचारियों हेतु) , पुस्तकें एवं स्टेशनरी तथा औषधि दुकान (प्रत्येक 15 वर्गमीटर तक) , अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर, सभागृह , डाकघर, काउण्टर सुविधा ।
खेल प्रशिक्षण केन्द्र खेल प्रशिक्षण केन्द्र , आवासीय फ्लेट (रख - रखाव कर्मचारियों हेतु) फुटकर दुकानें (कन्फेक्शनरी , किराना एवं सामान्य व्यवसाय ) , छात्रावास, बैंक, डाकघर, अल्पाहार गृह, इनडोर एवं आउटडोर स्टेडियम, तरण पुष्कर , खेल मैदान ।
मोटर चालन प्रशिक्षण केन्द्र
मोटर चालन प्रशिक्षण केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।
बाल यातायात उद्यान बाल यातायात उद्यान, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक ) , शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, संग्रहालय , सभागृह ।
संग्रहालय , प्रदर्शनी केन्द्र एवं कला वीथिक, सभागृह एवं खुला रंग मंच संग्रहालय, प्रदर्शनी केन्द्र एवं कला वीथिका, सभागृह एवं खुला रंग मंच , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , अल्पाहार गृह ।
सामुदायिक हाल
सामुदायिक हाल , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।
मेला मैदान
मेला मैदान, आवासीय इकाई (रख - रखाव कर्मचारियों हेतु) , प्रदर्शनी केन्द्र (अस्थाई स्वरूप में) , उपाहारगृह, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, पुलिस पोस्ट, अग्निशमन केन्द्र , बैंक विस्तार काउण्टर सुविधा, डाकघर काउण्टर सुविधा ।
सांस्कृतिक एवं प्रसार केन्द्र सांस्कृतिक एवं प्रसार केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , छात्रावास, अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर सुविधा, सभागृह (500 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता तक) , ग्रन्थालय, प्रदर्शनी एवं कला वीथिका ।
सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान
सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल , उपाहार गृह, अल्पाहार गृह , बैंक विस्तार काउण्टर सुविधा, सभागृह , ग्रन्थालय , नृत्य , संगीत एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, संग्रहालय , प्रदर्शनी केन्द्र तथा कला वीथिका । 1010
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 सुधारगृह एवं अनाथालय सुधारगृह एवं अनाथालय , आवासीय फ्लेट (रख - रखाव कर्मचारियों हेतु) , छात्रावास , व्यक्तिगत सेवा दुकान ( 15 वर्गमीटर तक ।
धार्मिक परिसर / भवन
1. मंदिर, 2. मस्जिद, 3 चर्च, 4. गुरुद्वारा , 5. यहूदियों का देवालय, 6. आश्रम , 7. स्नानघाट, 8 गौशाला, 9 दरगाह, 10. धर्मार्थ औषधालय एवं ग्रंथालय ।
एकाग्रता/ योग केन्द्र, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र योग / एकाग्रता केन्द्र, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , छात्रावास, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।
पुलिस थाना ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय कार्यालय एवं सुविधायुक्त परिसर एवं कर्मवारी आवास के साथ हो ।
पुलिस चौकी पुलिस चौकी , आवश्यक कर्मचारी आवास ।
जेल जेल एवं आवश्यक आवास (कर्मचारियों के लिये) ।
अग्निशमन केन्द्र अग्निशमन केन्द्र, आवासीय इकाई (रख - रखाव कर्मचारियों हेतु) , छात्रावास (कर्मचारियों हेतु) , सेवा कार्यशाला ।
डाकघर, डाक व तार कार्यालय एवं सामान्य डाकघर डाकघर, डाक व तार कार्यालय एवं सामान्य डाक घर, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), अल्पाहार गृह ।
दूरभाष केन्द्र दूरभाष केन्द्र , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), छात्रावास, अल्पाहार गृह, ग्रंथालय ।
दूरसंचार टावर दूरसंचार टावर, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) ।
दूरसंचार केन्द्र दूरसंचार केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , अल्पाहार गृह ।
दूरसंचार केन्द्र तथा वैधशाला एवं जलवायु कार्यालय दूरसंचार एवं उपग्रह केन्द्र तथा वैधशाला एवं जलवायु कार्यालय, आवासीय फ्लेट (रख - रखाव कर्मचारियों हेतु) अल्पाहार गृह, अनुसंधान प्रयोगशाला । 1011
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्र आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , अल्पाहार गृह, छात्रावास , पुस्तकालय ।
कब्रिस्तान, शवदाह गृह, सिमेट्री एवं विद्युत् दाहगृह
कब्रिस्तान , शवदाह गृह, सिमेट्री एवं विद्युत् दाहगृह, लकड़ी, फूल एवं संबंधित सामग्री की फुटकर दुकानें, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) ।
नर्सरी / पौधशाला पौधशाला, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , सभी संरचनायें अस्थाई स्वरूप की होंगी । डेयरी फार्म डेयरी फार्म , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) सभी संरचनायें अस्थायी स्वरूप की होगी । मुर्गी पालन फार्म मुर्गी पालन फार्म, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) . सभी संरचनायें अस्थायी स्वरूप की होगी!
5.25 विकास / निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया
विकास योजना प्रस्तावों के अंतर्गत आवेदनकर्ता को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन- पत्र के साथ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के प्रावधानुसार निम्न दस्तावेज / जानकारी संलग्नित की जाना आवश्यक है :-
1. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 14 , परिशिष्ट क -(1 ) में निर्धारित प्रपत्र पर अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें नियमानुसार समस्त जानकारी का समावेश होना चाहिए ।
2. स्वामित्व संबंधी प्रमाणः खसरा पांचशाला, खसरा खतौनी, पंजीयननामा , प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण ।
3. मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम-1998 तथा मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनी का विकास) नियम-2014 के अन्तर्गत जानकारी ।
4. भूमि का विवरण (स्थान के साथ सड़क / सड़को के नाम जिस पर या जिसके सामने संपदा स्थित हो एवं भू- सीमायें)
5. मूल खसरा मानचित्र जिसमें प्रश्नाधीन भूमि के क्रमांक अंकित हों, साथ ही प्रश्नाधीन भूमि की बाहरी सीमा से 200 मीटर के अंतर्गत निहित पास के खसरा क्रमांक दर्शाये हों, प्रश्नाधीन भूमि खसरा मानचित्र पर लाल रंग से चिन्हित की जायें ।
6. विकसित क्षेत्र के प्रकरण में भूखण्ड क्रमांक तथा स्वीकृत अभिन्यास के विस्तृत विवरण सहित । 1012
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[भाग 1 7. 1:5000/1000/2000 के स्केल पर सर्वे प्लान जिसमें प्रश्नाधीन भूमि की सीमा , प्राकृतिक स्वरूप जैसे नाले , गड्ढे , पहाड़ियां, वृक्ष, यदि भूमि समतल न हो तो कंटूर प्लान, प्रश्नाधीन भूमि में से या 200 मीटर तक की समीपस्थ भूमि से जा रही उच्च दाब विद्युत लाईन, राईट ऑफ वे को दर्शाते हुए वर्तमान मार्ग ।
8. सामान्य प्रतिवेदन के साथ प्रश्नाधीन भूमि चिन्हित हों, साथ ही मुख्य पहुंच मार्ग , भूमि के आसपास वर्तमान भू-उपयोग एवं महत्वपूर्ण भवन ।
9. प्रस्तावों के यथोचित परीक्षण हेतु प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित सभी विकासीय प्रस्ताव दर्शाता प्लान /मानचित्र ।
10. विकास प्रस्ताव के प्रकार जैसे-आवासीय , वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि पर एक प्रतिवेदन ।
11. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप विकास / निवेश अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा । अनुज्ञा आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष में जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिए ।
12. अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक प्रमाण/ जानकारी या अधिनियम के अंतर्गत शासन द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप प्रमाण / जानकारी एवं प्रश्नाधीन भूमि के विकास प्रस्ताव आवेदन के साथ संलग्नित होना चाहिए ।
13. अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत सामान्य मानचित्रों के अतिरिक्त अपने प्राधिकृत वास्तुविद / यंत्री/नियोजक द्वारा हस्ताक्षरित याथोचित भू- दृश्यीकरण प्लान, जहां आवश्यक हो, वहां का परिवहन प्लान जिसमें वाहन एवं नगरीय रूपांकन योजना दर्शायी गई हो, को आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होंगे ।
टीपः-
1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत योजना प्रस्ताव के परीक्षण करते समय राज्य शासन द्वारा समय - समय पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रसारित निर्देशों एवं मार्गदर्शन का कड़ाई से पालन किया जायेगा ।
2. भूमि विकास / निवेश अनुज्ञा संबंधी मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना चाहिए ।
5.26 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया (प्रस्तावित भू-उपयोग):
विकास योजना प्राप्ति हेतु निम्न की आवश्यकता होगी :
1. म० प्र ० भूमि विकास नियम-2012 के परिशिष्ट- छ के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन- पत्र ।
2. प्रश्नाधीन भूमि का मूल खसरा मानचित्र जिसमें इस भूमि तथा 200 मीटर तक के समीपस्थ खसरा क्रमांक दर्शित हों ।
3. अद्यतन खसरा पांचशाला एवं खसरा खतौनी । 1013
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भाग 1 ]
अध्याय-6
विकास योजना क्रियान्वन विकास योजना के क्रियान्वन एवं प्रभावशील करने हेतु यथा संभव प्रयास पूर्ण रूप से नहीं किये जाते हैं, तो नियोजन प्रस्ताव व्यर्थ हो जायेंगे । यह अपेक्षित है कि इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण, पुननिर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि विकास करके योगदान करना होगा । इसलिए यह आवश्यक होगा कि ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन, तकनीकी सलाह देकर किया जावे जिससे कि विकास एवं निर्माण, विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना के उपबंधों के अनुरूप हो सके । विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा, जब मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी विकास कार्य चाहे वह शासकीय , अर्द्धशासकीय, स्थानीय संस्थायें या निजी अथवा व्यक्तिगत हो, उसकी अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त कर किया जावें । भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं अधिनियम 1973 में निहित है ।
विकास योजना का क्रियान्वन मुख्यतः नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा , जब तक विकास प्राधिकारी का गठन नहीं होता तब तक क्रियान्वन का दायित्व नगर पालिका, डबरा द्वारा वहन किया जावेगा । इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश गृह निर्माण अधोसंरचना विकास मंडल , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , लोक निर्माण विभाग , उद्योग विभाग , नगर पालिका परिषद् आदि द्वारा भी अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाता है । उससे विकास योजना के क्रियान्वन में मदद मिलेगी । इसलिए यह अपेक्षित होगा कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु शासकीय अर्द्धशासकीय निकाय , विकास योजना के क्रियान्वन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें तथा उसके अनुरूप बजट में भी प्रावधान किया जावे ।
6.1 विकास योजना का क्रियान्वयन :-
विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2031 तक की कालावधि के लिए है । वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वन करने में 128303 लाख रूपये का व्यय अनुमानित है । इसमें विभिन्न भूमि उपयोग हेतु 25 लाख प्रति हेक्टर भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं भूमि के विकास पर व्यय , जिसमें नये मार्गों पर पुलों का निर्माण आदि शामिल है । इस पर विकास संबंधी व्यय भूमि व्यय का आठ गुना अनुमानित है । विकास व्यय का जहां तक प्रश्न है वह भूमि उपयोग के प्रकार अनुसार अलग - अलग माना गया है ।
विकास योजना से दर्शित प्रथम चरण के घटक प्राथमिकता के आधार पर विकसित किये जायेंगे जिसमें होने वाले व्यय हेतु शासन एवं अनुदान / जिला प्रशासन के बजट से विकलनीय होगा । 1014
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[भाग 1 सारणी कमांक 6- सा -1 डबरा योजना क्रियान्वन की लागत
क्र.
भू-अर्ज अर्जित भूमि के 60 प्रतिशत का विकास व्यय
भूमि उपयोग विवरण
क्षेत्र(हेक्टर में)
वर्त
क्षेत्र हे. में
कुल लागत (रू लाख में 6+9)
मान
प्रस्ता वित
(लागत रू . लाख मे)
न लागत (रु.25 लाख प्रति हे. की दर से)
विका सदर प्रति हे. (रू. लाख मे)
शेष भूमि जो अर्जि त करना है
6
7
9
10 2
5
8
1
3
4
82998.25
58587
518.7 976.4
585.87 100
1495.1
24411.25
1.
5
5
5
आवासीय + मिश्रित
100
974
1380
9.74
115.51 99.27 16.24 406
2. वाणिज्यिक
50
54.08 54.96
3. सार्वजनिक अर्द्ध- सार्वजनिक
5508.25
100
57.44 64.81 1620.25 38.88
3888
122.25
4. औद्योगिक
2.59
50
237.5
7.65 4.32 108
129.50
11.97
5. सार्वजनिक, उपयोगितायें एवं सुविधाएं
260.51 50
10854.75
23880.25
99.53
13025.50
533.82
б. आमोद- प्रमोद
9 434.1
100.93 100
14298.5
10093
4205.5
335.06 166.8 4
168.2 2
7. यातायात एवं परिवहन
128303
86697
41605.75 998.52
2667.8
योग
4
23 1664.
1004 . 54
6.2 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम
पर्यावरण प्रबंधन एवं सरंक्षण से तात्पर्य उन पर्यावरण संबंधी समस्याओं से हैं, जो जल स्त्रोतों के संरक्षण , इनकी जल गुणवत्ता , उत्कृष्ट भू- स्वरूप तथा जलग्रहण क्षेत्रों से संबंधित कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित है ।
अन्य पर्यावरणीय समस्याएं जैसे नगरीय अवशिष्ट के उपचार , निराकरण इसके पुनर्चक्रीकरण एवं नगर विस्तार के परिपेक्ष्य में जनसंख्या से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है । 1015
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भाग 1 ]
6.2.1 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व : -
उपरोक्त संवेदनशील बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय है : -
1. जल स्त्रोतों में जल - मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम ।
2. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण ।
3. सभी जल स्त्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियत्रंण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था ।
6.3 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना :
नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा :-
संस्था का गठन ।
विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन ।
भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग ।
नगरवासियों दर्शनार्थियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिपेक्ष्य में भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तिसंगत प्रावधान ।
6.3.1 नगर अधोसरंचना और सेवा कार्यक्रम के प्रमुख तत्व:-
1. नियंत्रित विकास ।
2. अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन ।
3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना ।
4. विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण ।
5. समयबद्ध विकास अनुज्ञा प्रक्रिया हेतु तंत्र उपलब्ध कराना । 1016
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[भाग 1 6.4 भूमि विकास नीति
विकास कार्यक्रमों में भू- स्वामी / विकासकर्ता / सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जावेगा । यहां समन्वयक संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी । सार्वजनिक संस्थाएं , प्रमुख सेवाएं तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी ।
6.4.1 अधोसंरचना भूमि के बैंक का गठन
एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाले सार्वजनिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजना में सम्मिलित भूमि में से आनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है । नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासनके सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है ।
6.4.2 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना
एकीकृत विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वार्षिक योजना / वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा । जिसमें पांच वर्षीय नगर विकास कार्यक्रम सामने आ सकेगा । मूलतः यह कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिये जाने वाले क्षेत्रों के लिये विकास कार्यक्रम होगा ।
यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण लक्ष्य , भूमि विकास प्रस्ताव, धार्मिक नगरी स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शाएगा । यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किये जाने नगर मार्ग तंत्र तथा मुख्य सेवा सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा । इस निवेश योजना का एकीकृत आलोच्य क्षेत्रों में नगरीय अधोसंरचना के विकास के लिये समुचित धनराशि समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा । योजना के क्रियान्वन में सार्वजनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका सुविधादायक के रूप में होनी चाहिए । इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है । नगर विकास में निवेश के अन्तर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्त्रोतों से एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजना में करने का प्रयास किया जायेगा । 1017
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भाग 1 ]
6.4.3 विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण
नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम उपयोग के साथ- साथ आधुनिक भूमि उपयोग प्रबंधन नीतियों को अंगीकृत करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि विकास नियमनों को पुर्नभाषित किया जाये । भारतीय जीवन शैली के अनुरूप उपयुक्त की प्राप्ति हेतु विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्देश्य से अध्याय 5 में विकास नियमन वर्णित किये गये है ।
6.4.4 योजना एवं कार्यक्रम
(अ) योजना प्रस्तावों के क्रियान्वन हेतु भूमि- स्वामियों, विकासकर्ताओं , सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है ।
(ब) योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वन करने के लिए नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी । उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास क्रियान्वन किया जायेगा:-
1. भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना ।
2. मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारण करना जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी कार्यरूप दे सके ।
3. भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं , सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वन संबंधी भूमि विकास कार्यक्रम की नीतियां तैयार करना ।
4. परिसीमन अधोसंरचना के प्रावधानों के साथ- साथ लगभग 5 से 10 हेक्टर आकार के अर्द्ध विकसित भू- खण्डों को सार्वजनिक संस्थानों के माध्यम से प्राप्त करने हेतु भूमि विकास कार्यक्रम को मूर्तरूप देना ।
5. योजना के दोनों चरणों के आवश्यक जल एवं ऊर्जा वितरण केन्द्रों में वृद्धि तथा विकास ।
6. भूमि विकास कार्यक्रम , नगरीय विकास परियोजनाएं साथ ही लक्षित समूह आवासों के विकास के क्रियान्वन हेतु एक विशेष नियोजन एवं विकास अनुज्ञा प्रणाली तैयार करना चाहिए । 1018
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6.4.5 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्त्व
[भाग 1 एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धांत निम्नानुसार है: -
यह सुनिश्चित करना कि उपलब्धता में कमी तथा उपयुक्त अधोसंरचना में कमी के कारण विकास अवरूद्ध न हो । उपलब्ध नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना ।
नगरीय विकास के लिये सघन क्षेत्र के सुविधाजनक पहुंच मार्ग उपलब्ध कराना । भू- स्वामियों, सामाजिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना ।
6.5 प्रथम चरण कार्यक्रम
विकास योजना के प्रथम चरण में चयनित घटकों के क्रियान्वयन द्वारा विभिन्न उपयोग के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहित कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है । जिसे मानचित्र क्रमांक 39 में दर्शाया गया है । प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग रूपये 15277.05 लाख होगी ।
सारणी कमांक 6- सा -2 :- डबरा : प्रथम चरण क्रियान्वयन लागत
क्र. भूमि उपयोग विवरण
प्रस्ता वित क्षेत्र (हेक्टर में)
भू-अर्जन | लागत (रू. 25 लाख प्रति हे. की दर से)
6
2
3
1
2540.00
101.60
मिश्रित 1. आवासीय +
3.27
81,75 2. वाणिज्यिक
564,25
22.57
3. औद्योगिक
22.97
574.25 4. अमोद-प्रमोद
5. सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक
11.06
276.50 6. यातायात एवं परिवहन मार्ग अ) ट्रांस्पोर्ट नगर
102.30
2557.50 ब) मार्ग
7.55
188.75 स) बस स्टेंड
6783.00
271.32
योग
अर्जित भूमि के 60 प्रतिशत का विकास व्यय
कुल लागत (रू लाख में 6+9) क्षेत्र हे. में
(लागत रू. लाख में)
विकास दर प्रति हे. (रू. लाख में)
7
9
10 7416.80
4876.80
60.96
8 80
156.80
156.80
80
1.96
677.00
1241.25 50
13.54
1263.25
689.00
13.78
50
6.63
198.90
1841.40
475.40 4398.90 61.38
4.53
30 30 30
135.90
324.65
8575.80 15277.05 162.78 1019 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
A
PlanningArea
Dabra
Km
स्टेडियम
बालायांतनगर
सामान्यअवतीय
वाणिज्यिक
औद्योगिक सनान्यउद्योग
जलाशय ग्राम
निवेशक्षेत्र
परिवहन
मार्ग रेल्वेलाईन
बतस्थानक
आमोदप्रमोद
सीमाएं
DABRA
Legend
EXISTINGPROPOSED आवासीय
ralior
6.1FIRSTPHASE
TRANSPORTATION
RECREATIONAL
WATERBODIES
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
TRANSFORTNAGAR
COMMERCIAL
RESIDENTIAL
BOUNDARIES
INDUSTRIAL
MUNICIPAL
PLANNINGAREA
GENERALINDUSTRIES
GENERAL
GENERALRESIDENTIAL
STADIUM
ROADS
VILLAGE
RAILWAYLINE BUSSTAND
Scale DistrictGwalior
00,5 1 1.522.533.54
N
25540N 25830%
"ToDaulatpura
GOUDOLKHURD
CHANDPUR
NIBHERA
NH 75
ToJhansi ToJhansi
GEDOLKAL KÁRRA
SULTANPUR
SAHARAI
KHEDINATVA.
ToPichore
THIGHRU
BUJURG
MGHAD
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NH 75
ARU
DABRA
ToGwalior
い
ToBhitarwar
P
BAROTHA
SIROHI
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DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal ToGwalior
SIMARIYA(TAAL
ToChinor
NA
NARSA
NUCONC 1020
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 6.6 योजना पर्यवेक्षण तंत्र
6.6.1 योजना पर्यवेक्षण तंत्र निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित है : -
1. पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना ।
2. आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण ।
3. वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश का निर्माण ।
4. आलोच्य क्षेत्रों के सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों के विकास में भूमि का निर्धारण ।
5. समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना ।
6. वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण ।
7. सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करते हुए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम को परियोजना तथा उप - परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना ।
6.6.2 योजना पर्यवेक्षण के लक्ष्य की पूर्ति निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित हैः-
1. स्थानीय स्तर पर नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति का गठन ।
2. नगर विकास प्राधिकरण अथवा नगर पंचायत द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना ।
3. नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन ।
4. समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।
5. वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासनद्वारा जारी निर्देशें का क्रियान्वयन करना । विकास योजना की सफलता, विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रमों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संसाधनों की गतिशीलता पर निर्भर करता है । यह योजना क्रियान्वयन एवं पुर्नविलोकन के साथ- साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करता है । 1021
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
6.7 योजना की व्याख्या
6.7.1 वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण
विकास प्राधिकरण द्वारा नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा । जिनमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे । समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल के विचारार्थ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी । तथा संचालक द्वारा उक्त प्रतिवेदन अनुमोदित कर राज्य शासनको प्रस्तुत किया जावेगा
6.7.2 योजना की व्याख्या
यह विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है । विकास योजना के प्रस्ताव स्थूल स्वरूप के है अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैः-
1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना में उल्लेखित विषय वस्तु के साथ- साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है ।
2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग योजना सारणी एवं विकास नियमन के अध्याय 5 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार होगा । नेवरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्रों विकास प्रस्तावों में समाहित है । अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है ।
3. ऐसे भूमि उपयोग / गतिविधियां जो प्रमुख भू- उपयोग वर्ग (मेजर लेण्ड यूज जोन) मे परिभाषित नहीं है वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में माने जावेंगे किन्तु जो स्वीकार्य भूमि उपयोग / स्वीकृत भूमि उपयोग की सूची में शामिल है वे भू- उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आवेंगे ।
4. विकास योजना प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक बदलाव अपरिहार्य होता है । स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकी आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्माण आवश्यक होगा । इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा लिया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जायेगा ।
6.8 हस्तांतरणीय विकास अधिकार ( T.D.R. )
राज्य शासन द्वारा अधिसूचना अनुसार हस्तांतरणीय विकास संबंधी प्रावधान मान्य होंगे । 1022
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1
अनुसूची
1
परिसरों की परिभाषायें :
1 आवासीय भू- खण्ड भू- खण्डीय आवास
एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज / गैरेजेस , सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो ।
2 आवासीय भू- खण्ड समूह आवास
न्यूनतम 5000 वर्गमीटर का परिसर , जिसमें मूलभूत सेवा सुविधायें जैसे वाहन विराम स्थल, उद्यान, सुविधाजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधायें आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हों । 3 आवासीय फ्लेट
एक परिसर के लिए आवासीय इकाई जो कि समूह आवास का भाग या स्वतंत्र हो ।
4 आवासीय- सह-कार्य भू- खण्ड
एक परिवार में एक परिवार के लिए उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो, ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय परियोजनाओं में मान्य होंगे ।
5 आवासीय परिसर- विशेष क्षेत्र
विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या सहित विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान ।
छात्रावास (होस्टल) 6
दीर्घावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर ।
7 अतिथिगृह बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह
अतिथिगृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय , अर्द्धशासकीय , सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी
मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर ।
बोर्डिंग हाउस वह परिसर जिसमें कमरों को छात्रावासों की अपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हों ।
धर्मशाला एवं इसके समकक्ष 8
वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थाई रहवासी जगह उपलब्ध हो । 9 बारात घर
सार्वजनिक संस्था द्वारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों के उपयोग हेतु स्थान ।
10 रैन बसेरा (नाइट शेल्टर)
ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ उप्लब्ध कराया जाता हो , जो कि स्थानीय शासन या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हों । 1023
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
11 फुटकर दुकानें
आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विक्रय परिसर ।
12 मरम्मत दुकान
गृह सामग्री , इलेक्ट्रानिक सामान, आटोमोबाईल, सायकल आदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर ।
व्यक्तिगत सेवा दुकान 13
फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी, नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हों ।
14 बेडिंग बूथ
यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो ।
15 सुविधाजनक दुकान केन्द्र
लगभग 5000 जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 50 दुकानों का समूह ।
16 स्थानीय दुकान केन्द्र
लगभग 15 हजार जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में 75 दुकानों का समूह ।
17 साप्ताहिक बाजार / अनौपचारिक समूह इकाई
बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र । यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो ।
थोक व्यापार 18
ऐसा परिसर जहां से वस्तुयें एवं सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हों । 19 स्टोरेज गोदाम एवं भण्डारण
ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता है ।
20 कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)
आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी बंद जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो ।
21 गैस गोदाम
ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों का भंडारण किया जाता हो । 1024
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 22 तेल डिपो
संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर ।
23 कबाड़खाना
अतिशेष वस्तुयें एवं सामग्री के क्रय-विक्रय के साथ बंद, अर्द्धबंद एवं खुला भण्डारण परिसर ।
24 वाणिज्यिक कार्यालय
लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर ।
25 बैंक
ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों ।
26 मोटर गैरेज एवं कार्यशाला
वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर ।
27 छविगृह
दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो , ऐसा परिसर ।
पेट्रोल पंप 28
ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हो, साथ ही वाहन सर्विसिंग की व्यवस्था हो ।
29 रेस्टॉरेंट / अल्पहार गृह
ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले, बंद या दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो ।
30 होटल
ऐसा परिसर , जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्क रहवास की व्यवस्था हो ।
31 मोटल
ऐसा परिसर, जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो । 32 फ्लेटेड समूह उद्योग
ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक लघु उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो, यह इकाईयां बहुमंजिला भवन में हो सकती हैं । 1025
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
33 सेवा केन्द्र
ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत , विद्युतीय उपकरण मरम्मत, भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हों , ताकि पड़ोसी आवासीय क्षेत्रों को आवश्यक सेवा प्रदाय हो सके । 34 औद्योगिक भूखण्ड – हल्के उद्योग
अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग इकाईयों का परिसर ।
35 औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग
ऐसी औद्योगिक इकाईयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रानिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन इकाईयों का समूह सम्मिलित हो ।
36 उद्यान (पार्क)
आमोद- प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भू- दृश्यीकरण , वाहन विराम , सार्वजनिक शौचालय, फैंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हों, इसमें लॉन , खुले एवं हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित होंगे ।
क्रीड़ांगन 37
बाह्य खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर , इसमें भूदृश्यीकरण, वाहन विराम सुविधा, सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हों ।
38 बाह्य खेल स्टेडियम
बाह्य खेलों के लिए ऐसा स्टेडियम जिसमें पेवेलियन के साथ दर्शक दीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों ।
39 आंतरिक खेल स्टेडियम
अहानिकारक खेलों के लिए ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र, दर्शक दीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों ।
40 आंतरिक खेल हॉल
ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलों तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हों ।
शूटिंग रेंज 41
ऐसा परिसर जिसमें निशानेबाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हों ।
42 तरण पुष्कर
ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार, मानक एवं उद्देश्य के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो ।
43 आमोद-प्रमोद क्लब
संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो । 1026
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 44 ऐतिहासिक स्मारक
ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हों ।
45 प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय
संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान, पार्क या मत्स्यालय के रूप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध हों ।
46 पक्षी अभ्यारण्य
पक्षियों के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तृत उद्यान के रूप में संबंधित सर्वसुविधायुक्त परिसर ।
47 वनस्पति उद्यान
अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिए उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर ।
48 पिकनिक हट / केम्पिंग साइट
ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद- प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो ।
49 फ्लाईंग क्लब
ऐसा परिसर जहां ग्लाईडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो, साथ ही इसमें मनोरंजन एवं आंतरिक खेल गतिविधियां शामिल हों ।
50 माल एवं टिकट घर
ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयरलाईन द्वारा टिकिट घर एवं माल के भण्डारण के लिए किया जाता हो ।
51 रेल माल गोदाम
ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेल्वे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया जाता हो ।
52 रेल टिकट घर
ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु रेलवे टिकिट घर के रूप में किया जाता हो ।
53 सड़क परिवहन टिकट घर
ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रूप में किया जाता हो जिसमें गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हो ।
54 वाहन विराम
सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो ।
55 टेक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक
ऐसा परिसर जिसका उपयोग अंतवर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों, जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हों, द्वारा विराम हेतु किया जाता है । वाहन विराम स्थल व्यवसायिक अथवा गैर 1027
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
व्यवसायिक हो ।
56 बस अवसान केन्द्र
ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय के विराम हेतु किया जाता हो । इसमें यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती हैं ।
57 बस स्थानक
ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रख- रखाव , मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो, इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी ।
58 सार्वजनिक उपयोगिता परिसर
1. पानी की टंकी - ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है ।
2. भूमिगत टंकी - ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एव संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है ।
3. आक्सीकरण पौंड ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो ।
4. सेप्टिक टेंक ऐसा परिसर जिसमें जल - मल निकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु भूमिगत टैंक स्थित हो ।
5. जल- मल पंपिग स्टेशन ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल - मल को ऊंचाई पर भेजने हेतु पंपिंग स्टेशन हेतु किया जाता हो ।
6. सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय – ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय स्थित हो , इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी । 7. विद्युत उपकेन्द्र - ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण स्थित हो ।
8. घूरा एवं कचराघर ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण एवं आगे गड्डों को भरने हेतु लदान किया जाता हो ।
9. धोबीघाट ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़े धोने, सुखाने इत्यादि के लिए किया जाता हो ।
59. केन्द्र शासन के कार्यालय
ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।
60 स्थानीय शासन के कार्यालय
ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया जाता हो । 1028
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 061 सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय
ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।
062 न्यायालय
ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।
063 शासकीय भूमि (अनिर्धारित उपयोग)
शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो ।
064 चिकित्सालय
ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषीकृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो ।
065 स्वास्थ्य केन्द्र
ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों (30 बिस्तर तक ) की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो । स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर - व्यवसायिक आधार पर किया जाता है । इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है ।
066 उपचार केन्द्र
ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा हो । जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है । 067 औषधालय
ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाईयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो ।
068 क्लीनिक / चिकित्सा केन्द्र
ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा वाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो । पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा।
069 उपचार प्रयोगशाला
ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण की सुविधा हो ।
070 स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा
ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो । यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है ।
071 झूलाघर एवं दिवस देख - रेख केन्द्र
ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देखरेख की सुविधा हो । यह केन्द्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है
072 पूर्व माध्यमिक एवं किंडरगार्डन स्कूल
ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एवं प्रशिक्षण की सेवायें उपलब्ध हों । 1029
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
073 माध्यमिक शाला
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 5 तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हो ।
074 प्राथमिक शाला
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों के पढ़ने खेलने की सुविधा हो । इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा 8 तक की माध्यमिक शालायें सम्मिलित हैं ।
075 उच्चतर माध्यमिक शाला
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 10 से 12 तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की व्यवस्था हो ।
076 एकीकृत शाला
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 12 तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो
077 एकीकृत आवासीय शाला
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 12 तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो तथा छात्रों के लिए बोर्डिंग सुविधा हो । इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते हैं ।
078 महाविद्यालय
ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो । इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल हैं ।
व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र 079
ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय व व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो । ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये । इसमें प्रशिक्षण-सह- कार्य केन्द्र शामिल हैं । 080 सामाजिक कल्याण केन्द्र
ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो । यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है ।
081 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र
पैसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो ।
082 पुस्तकालय
ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढ़ने एवं संदर्भ के लिए वृहद् संख्या में पुस्तकों का संकलन हो ।
083 तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र
ऐसा परिसर जिसमें तकनीकी प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो । इसमें तकनीकी शाला, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल है ।
084 वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण
ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण , पत्राचार, रिकार्ड रखने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा हो । 1030
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 085 संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र
ऐसा परिसर जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो । 086 खेल प्रशिक्षण केन्द्र
ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा हो । इसमें शारीरिक शिक्षा केन्द्र भी शामिल है ।
087 वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र
ऐसा परिसर जिसमें आटो/ वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।
088 बाल यातायात उद्यान
ऐसा परिसर जिसमें बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा- सह- उद्यान की सुविधा हो । 089 संग्रहालय
ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो ।
090 कला दीर्घा एवं प्रदर्शनी स्थल
ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग , छाया चित्रों, मूर्तियों, भित्ती क्षेत्र , मिट्टी से बनी कलाकृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो
091 सभागृह (ऑडीटोरियम)
ऐसा परिसर जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो ।
092 खुला रंगमंच
ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिए दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो ।
093 सामुदायिक भवन
ऐसा परिसर जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक- सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधा हो ।
094 मेला मैदान
ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिए प्रदर्शनी, प्रदर्शन एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हों ।
095 सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र
ऐसा परिसर जिसमें संस्था , राज्य तथा देश के लिए सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हों । 096 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था
ऐसा परिसर जिसमें गैर- वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक , स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधायें हों । 1031
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
097 सुधार गृह
ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो ।
098 अनाथालय
ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो । यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है ।
099 धार्मिक
ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो । यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है ।
100 योग, ध्यान , आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र
ऐसा परिसर जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हों ।
101 पुलिस चौकी
पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थाई स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर । पुलिस स्टेशन
102
ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो ।
103 जिला पुलिस कार्यालय
अर्द्ध सैनिक बलों के कार्यालय हेतु सुविधायुक्त परिसर ।
104 नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक
आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्यकलापों वाला परिसर । 105 न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला
ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा प्राप्त हो ।
जेल 106
ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत कारावास / बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो अग्निशमन पोस्ट
107
ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था हो । अग्नि प्रवृत्त गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है ।
अग्निशमन केन्द्र
108
एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर ।
डाकघर
109
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक सुविधायुक्त परिसर । 1032
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
[भाग 1 110 डाक एवं तार घर
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर ।
111 मुख्य डाकघर
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर ।
112 टेलीफोन एक्सचेंज
परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो ।
113 रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन
सनाचार एवं अन्य कार्यक्रमों का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार, प्रसार, रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर , जिसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिए टावर्स जैसे सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती हैं ।
114 ट्रांसमिशन टावर एवं वायरलेस स्टेशन
ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिए टावर निर्माण हेतु किया जाता हो ।
115 उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र
ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध हो ।
116 वैधशाला एवं मौसम कार्यालय
ऐसा परिसर जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सुविधा उपलब्ध हो ।
117 कब्रिस्तान
मृतकों के अंतिम संस्कार हेतु आवश्यक सुविधायुक्त परिसर
118 विश्रामघाट
दाह विधि से मृतकों के अंतिम संस्कार का आवश्यक सुविधायुक्त परिसर ।
119 सिमिट्री
ईसाई समुदाय के मृतकों के अंतिम संस्कार का आवश्यक सुविधायुक्त परिसर ।
120 विद्युत दाहगृह
ऐसा परिसर जहां विद्युत फरनेस में मृतक का दाह किया जाता हो ।
121 बाग (ओरचर्ड)
सघन फल वृक्षों का परिसर, जिसमें फल वृक्षों के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता है ।
122 पौध नर्सरी
पौध के उगाने एवं विक्रय का सुविधायुक्त परिसर । 1033
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
वन
123
सघन प्राकृतिक वन युक्त परिसर
डेरी फार्म
124
ऐसा परिसर जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो । जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं ।
125 कुक्कुटफार्म
कुक्कुट उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं ।
126 सुअर पालन
सुअर प्रजनन एवं उत्पादन उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें सुअरों के लिए अस्थार्थी स्वरूप के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं ।
127 फार्म हाउस
एक फार्म पर बनी आवासीय इकाई।
ग्रामीण केन्द्र
128
एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सुविधायुक्त परिसर ।
URDPFI
129
Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation 130 GIS
Geographic Information System
TDR
131
Transit Development Rights
132 DEM
Digital Elevation Model [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
1034
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 31 जनवरी 2020
पत्र क्र. 43 - भू- अर्जन-2020 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(1)
(2)
अकौरी नं. 1
सिरमौर
रीवा
1932मी . x 12मी. = 2.318 हे
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री,लो.नि.वि. (भ/स ) संभाग क्रमांक -1 रीवा ( म. प्र. )
रजहा अकौरी मौहरिया मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 4.00 कि.मी. का भू-अर्जन.
भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. ( भ/स ) संभाग क्रमांक 1 रीवा ( म. प्र. ) के कार्यालय में देखा जा सकता है.
रीवा, दिनांक 30 जनवरी 2020
पत्र क्र. 44- भू-अर्जन- 2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
सिरमौर
रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
2068 मी. x 12 मी.
= 2.482 हे
मौहरिया 485, 486
कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्रमांक -1 रीवा (म. प्र. )
रजहा अकौरी मौहरिया मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 4.00 कि.मी. का भू-अर्जन.
भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. ( भ/स ) संभाग क्रमांक -1 रीवा (म. प्र. ) के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसन्त कुर्रे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1035
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर , दिनांक 3 फरवरी 2020
प्र. क्र. 05- अ- 82-18-19- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रकिर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संवव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/ माईनर नहर/ सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम ग्राम सर्वे नं. रकबा
धारा ( 12 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(हे. में. )
(6)
(4)
(2)
(1)
0.210
579
चीनौर
(3) उर्वा
ग्वालियर
(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 02 डबरा जिला ग्वालियर. निर्माण हेतु ग्राम उर्वा तहसील चीनौर जिला ग्वालियर की भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग चौधरी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है.- हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
ग्वालियर, दिनांक 30 जनवरी 2020
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग चौधरी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 10 फरवरी 2020 प्र. क्र. 32- अ-82-18-19.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है . कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- ग्वालियर
(ख) तहसील- भितरवार
(ग ) ग्राम -जतर्थी
(घ) क्षेत्रफल-0.040 हेक्टेयर.
क्र. 1178- भू- अर्जन-2020. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
सर्वे नं.
रकबा ( हे. में )
अनुसूची
(2)
(1)
(1 ) भूमि का वर्णन-
0.040
251/1
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
योग .. 0.040
(ख) तहसील- चांद [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
1036
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- चांद, प.ह.नं.-30/27, ब. नं. -80, रा. नि. मं.- चांद.
कुल रकबा 01.136 (घ) अर्जित किये जाने वाला
प्रस्तावित क्षेत्रफल-
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित खसरा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.010
173/3 , 174/3
0.012
176/1 , 176/3 , 178/1
0.053
205/4/1
206/21, 206/22 ,
0.056
222/11-12 , 223/15-
16-17
0.092
206/20, 222/ 1 ख ,
223/10ख , 223/11 ख
0.008
206/1 क, 207/1 क
0.086
222/22, 223/1
0.079
226
0.075
205/2ख
0.020
228/2, 558/3
0.045
556/1
0.094
556/2
0.093
485/3
0.048
529/1
0.060
187/1, 188/1
0.020
181/4
0.040
85/2, 86/2
0.040
87, 88/1
0.028
488/5
0.028
488/3
0.028
488/14, 452/3
(2)
(1)
0.016
228/3 , 558/3
0.065
205/1
206/8
0.040
01.136 हेक्टयर एवं
योग ..
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर एवं 16 एल माईनर तथा सब माईनर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: / /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक 1 चौरई, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, दांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन सचिव.
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 12 फरवरी 2020
क्र. C- 563-दो-2-46-2015.- श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिवनी को दिनांक 17 से 20 फरवरी 2020 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 फरवरी 2020 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 फरवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-567-दो- 2-31-2018.- श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , देवास को दिनांक 16 दिसम्बर 2019 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो . सैय्यदुल अबरार अंसारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 569- दो- 2-62-2014 .- श्री एल. डी. बौरासी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 14 से 18 फरवरी 2020 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एल. डी. बौरासी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल. डी. बौरासी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
1037
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
क्र. D-1373-दो-2-80-2017.-श्री जी. पी . अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 28 से 30 जनवरी 2020 तक तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी . अग्रवाल , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. पी. अग्रवाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 1375-दो-2-18-2015.- श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को दिनांक 29 से 31 जनवरी 2020 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 1377-दो- 2-86-2018 .- श्री प्रेम कुमार सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2015 से दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03-इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.