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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 85]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी 2020- फाल्गुन 9, शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल , ग्वालियर वर्ष 2020-21 के लिये भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसों के निष्पादन की व्यवस्था
ग्वालियर , दिनांक 28 फरवरी , 2020 क्रमांक सात- ठेका/ भांग/ 2020-21 / 9 ग्वालियर दिनांक 28 फरवरी , 2020 राज्य शासन के आदेशानुसार सर्वसाधारण की जानकारी एवं भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसियों की विशेष जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2020-21 के लिये अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2020 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए निम्नांकित परिशिष्ट - क के कॉलम 2 में उल्लेखित मध्यप्रदेश राज्य के 42 जिलों में वर्ष 2019-20 में संचालित भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसों का निष्पादन प्रथमतः नवीनीकरण के माध्यम से वर्तमान लायसेंसियों से दिनांक 09 मार्च , 2020 , दिन सोमवार तक आवेदन पत्र प्राप्त किये जाकर , पात्र आवेदकों के हित में संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निम्न शर्तों एवं प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा ।
नवीनीकरण के अभाव में संबंधित जिले की समस्त भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निवर्तन/ निष्पादन परिशिष्ट- क के कॉलम 3 में दर्शाए गये स्थलों पर दिनांक 17 मार्च , 2020 दिन मंगलवार को दिन 11.00 बजे से टेण्डर आमंत्रित कर किया जायेगा । टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों की सूची (जानकारी) संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक रूप से दिनांक 11 मार्च , 2020 दिन बुधवार को घोषित की जायेगी । उपरोक्त जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर के कार्यालय के साथ - साथ, जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कराई जायेगी। संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन समाचार के रूप में भी कराया जाएगा ।
169 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
170
नवीनीकरण के अभाव में जिन जिलों में भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन टेण्डर द्वारा किया जायेगा, ऐसी भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन में जो व्यक्ति भाग लेना चाहें , वे परिशिष्ट " क " के कॉलम 3 में दर्शाए गये अनुसार , संबंधित निष्पादन केन्द्रों (स्थल) पर नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर नियमानुसार आहूत किये जाने पर टेण्डर दे सकते हैं ।
टेण्डर की कार्यवाही द्वारा वर्ष 2020-21 के लिये निष्पादित की जाने वाली भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / दुकानों के समूह , उनके आरक्षित मूल्य, देय अर्नेस्टमनी तथा वर्ष 2018-19 में तथा वर्ष 2019-20 के प्रथम नौ माह में दुकानवार भांग की खपत आदि की जानकारी (सेल पेपर) , सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से अवकाश के दिनों सहित, किसी भी दिन कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है । निष्पादन की शर्तें एवं निर्बन्धन निष्पादन के समय, निष्पादन स्थल पर भी पढ़कर सुनाये जायेंगे । यदि किसी कारणवश, उपरोक्त दिनांक 17 मार्च , 2020 दिन मंगलवार को टेण्डर की कार्यवाही पूरी नहीं हुई तो, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अन्य घोषित किसी भी दिन व समय पर टेण्डर की कार्यवाही की जा सकेगी ।
वर्ष 2020-21 के लिये भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की मुख्य शर्तें / निर्बन्धन निम्नानुसार होंगे : -
1. नवीन भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का खोला जाना वर्ष 2020-21 के लिए राज्य में कोई भी नवीन भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान नहीं खोली जा रही है ।
2. वर्तमान भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों को बन्द किया जाना वर्ष 2019-20 में संचालित किसी भी भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान को वर्ष 2020 21 के लिए बन्द नहीं किया जा रहा है ।
3. आरक्षित मूल्य का निर्धारण
3.1 वर्ष 2020-21 के लिए प्रत्येक भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का आरक्षित मूल्य, उसके वर्ष 2019-20 के परिगणित वार्षिक मूल्य में 10 प्रतिशत वृद्धि कर निर्धारित किया जाएगा ।
3.2 वर्ष 2019-20 में जिन भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन एक से अधिक बार हुआ है , उनकी वर्ष 2019-20 की वार्षिक लायसेंस फीस की परिगणना आनुपातिक रूप से प्रत्येक निष्पादन अवधि के लिये की जायेगी। इस प्रकार प्राप्त वार्षिक लायसेंस फीस के आधार पर सम्पूर्ण वर्ष 2019-20 के लिये जो सर्वाधिक मूल्य आयेगा, उसे ही वर्ष 2019-20 की वार्षिक लायसेंस फीस मान्य कर, उसमें 10 प्रतिशत वृद्धि कर वर्ष 2020-21 के लिए आरक्षित मूल्य की गणना की जायेगी ।
4. अर्नेस्टमनी की राशि
वर्ष 2020-21 के लिए संबंधित भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के निर्धारित आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि अर्नेस्टमनी की राशि होगी । जो संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में साईबर ट्रेजरी में ऑन लाईन जमा राशि की रसीद के रूप में होगी ।
5. 1/6 अग्रिम धन की राशि
प्रत्येक भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस की वर्ष 2020-21 की वार्षिक लायसेंस फीस अथवा सफल टेण्डरदाता के उच्चतम टेण्डर ऑफर की राशि के 1/6 भाग की राशि, उसकी 1/6 अग्रिम धन की राशि होगी ।
6. प्रतिभूति राशि
वर्ष 2020-21 के लिए नवीनीकरण अथवा टेण्डर द्वारा निष्पादित प्रत्येक भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान की वर्ष 2020-21 की वार्षिक लायसेंस फीस की 1/12 भाग राशि, उसकी प्रतिभूति की राशि होगी ।
7. नवीनीकरण आवेदन पत्र का मूल्य
वर्ष 2020-21 के लिए नवीनीकरण द्वारा निष्पादित की जाने वाली भांग अथवा भांगघोटा अथवा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की प्रत्येक दुकान के लिए नवीनीकरण आवेदन पत्र का मूल्य रूपये 500 /- की दर से प्रभारित किया जायेगा ।
8. भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का नवीनीकरण द्वारा निष्पादन:-
8.1 वर्ष 2020-21 के लिये भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के वर्तमान वर्ष 2019-20 के ऐसे लायसेंसी, जिन्होंने वर्ष 2019-20 में दिनांक 31 जनवरी 2020 तक की अवधि में देय लायसेंस फीस का भुगतान नियमित रूप से किया है और दुकानों के संचालन में मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
170(1) कोई गम्भीर अनियमितता नहीं की है, को वर्ष 2020-21 के लिए अपनी दुकान के लायसेंस के नवीनीकरण की पात्रता होगी । वर्ष 2019-20 के लायसेंसियों द्वारा संचालित भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की सभी दुकानों को वर्ष 2019-20 की वार्षिक लायसेंस फीस में 10 प्रतिशत वृद्धि पर वर्ष 2020-21 के लिये संचालित करने का आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसे आवेदनों को निम्न कंडिका 8.2 में अंकित प्रतिबंध के अन्तर्गत निराकृत किया जाकर लायसेंस / अनुबंधों का वर्ष 2020-21 के लिये सशर्त नवीनीकरण किया जा सकेगा । नवीनीकरण के अभाव में जिले की समस्त भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन टेण्डर आमंत्रित कर किया जायेगा । 8.2 राजस्व. हित में उन्हीं जिलों में वर्ष 2020-21 के लिये नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा, जिन जिलों में वर्ष 2019-20 में संचालित समस्त भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लिये नवीनीकरण आवेदन प्राप्त हुये हों । इससे कम दुकानों के लिए नवीनीकरण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, उस जिले में वर्तमान लायसेंसधारियों के लायसेंस का नवीनीकरण न करते हुए, जिले की समस्त भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन टेण्डर आमंत्रित कर किया जाएगा ।
9. भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के नवीनीकरण द्वारा निष्पादन की शर्तें
भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के नवीनीकरण द्वारा निष्पादन हेतु प्रभावशील शर्तें एवं व्यवस्था निम्नानुसार रहेंगी:-
9.1 वर्ष 2019-20 के ऐसे लायसेंसी, जिनके विरूद्ध माह फरवरी , 2020 द्वितीय पक्ष अंत तक वर्ष 2019-20 की देय कोई लायसेंस फीस बकाया नहीं है, उन्हें अपनी भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंस का वर्ष 2020-21 के लिए नवीनीकरण का आवेदन वांछित सहपत्रों सहित दिनांक 09 मार्च , 2020 दिन सोमवार को दोपहर 03.00 बजे तक संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा । निर्धारित प्रारूप का आवेदन पत्र उपरोक्त कण्डिका क्रमांक 7 में उल्लेखित नियत राशि के संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में साईबर ट्रेजरी में ऑनलाईन राशि जमा किये जाने पर दिनांक 09 मार्च , 2020 दिन सोमवार को दोपहर 02.00 बजे तक कार्यालयीन समय में संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्रदाय किया जायेगा । भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के समूह के लिए आवेदन पत्र, समूह में सम्मिलित भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों की संख्या के अनुपात में समेकित मूल्य के अग्रिम भुगतान पर जो संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में साईबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा राशि की रसीद के रूप में होगा, पर प्रदाय किये जायेंगे ।
9.2 जिले की समस्त भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लिये नवीनीकरण आवेदन प्राप्त होने पर ही, प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण , संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा दिनांक 09 मार्च, 2020 दिन सोमवार को किया जाकर, पात्र आवेदकों को सम्बन्धित भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के वर्ष 2020-21 के लिए परिगणित आरक्षित मूल्य (वार्षिक लायसेंस फीस ) पर नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाएगी। अन्यथा वर्ष 2020-21 के लिये जिले की समस्त भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की कार्यवाही टेण्डर के माध्यम से की जायेगी । ऐसी स्थिति में वर्ष 2019-20 के लायसेंसियों द्वारा जमा अर्नेस्टमनी की राशि एवं आवेदन पत्र की राशि उसे नियमानुसार वापिस की जायेंगी ।
9.3 नवीनीकरण हेतु इच्छुक लायसेंसी अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित जानकारी / अभिलेख भी प्रस्तुत करेंगे:-
(क) निर्धारित प्रारूप में नवीनीकरण का आवेदन पत्र ।
(ख) संबंधित भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान की कण्डिका क्रमांक -चार में उल्लेखित देय अर्नेस्टमनी की राशि संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में साईबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा रसीद के रूप में ।
(ग) नवीनीकरण हेतु इच्छुक वर्तमान लायसेंसी/ आवेदक इस आशय का नोटराइज्ड शपथपत्र भी कण्डिका-15- क में उल्लेखित प्रारूप में संलग्न प्रस्तुत करेगा कि:-
(1) आवेदक वर्ष 2019-20 की देय लायसेंस फीस यथा समय जमा करेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
170(2)
(2) यदि आवेदक कण्डिका क्रमांक -20 में उल्लेखित अग्रिम धन 1/6 भाग की अवशेष राशि दिनांक 16 मार्च 2020 तक जमा नहीं करता है, तो उसके द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए पूर्व में जमा 1/12 भाग की प्रतिभूति राशि/ बैंक गारंटी तथा वर्ष 2020-21 के लिए जमा अर्नेस्टमनी की राशि एवं अन्य कोई जमा राशि राजसात कर ली जाए तथा उसकी भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान का वर्ष 2020-21 के लिए सार्वजनिक रूप से टेण्डर द्वारा निष्पादन कर दिया जाए । इस निष्पादन के फलस्वरूप यदि शासन को आरक्षित मूल्य से कम राशि का ऑफर प्राप्त होता है, तो अन्तर की खिसारा राशि आवेदक द्वारा देय होगी तथा यह राशि उससे भू- राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी । इसमें उसे कोई आपत्ति नहीं होगी ।
(3) यदि जिले में भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के नवीनीकरण के लिये पृथक-पृथक आवेदन- पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात यह परिलक्षित होता है कि उस जिले की समस्त भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों पर वर्ष 2020-21 के लिये नवीनीकरण आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं, तब उस जिले में समस्त भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन नवीनीकरण द्वारा किये जाने के स्थान पर, उस जिले की समस्त भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन टेण्डर आमंत्रित कर किये जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं होगी ।
10. भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का टेण्डर द्वारा निष्पादन वर्ष 2020-21 के लिये जिन जिलों में समस्त भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन नवीनीकरण द्वारा सम्पन्न नहीं होगा, केवल उस जिले की समस्त भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन टेण्डर आमंत्रित किये जाकर किया जाएगा । 11. भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के टेण्डर द्वारा निष्पादन की शर्ते
भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन टेण्डर द्वारा किये जाने की स्थिति में प्रभावशील शर्तें एवं व्यवस्था निम्नानुसार रहेंगी:-
12. टेण्डर देने हेतु निष्पादन स्थल में प्रवेश एवं प्रवेश के लिए शुल्क:-
निष्पादन स्थल में टेण्डर देने के लिए वे ही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे , जो निष्पादन में भाग लेने के पात्र होंगे तथा जिन टेण्डरदाताओं द्वारा निम्नलिखित शर्त क्रमांक 13 , 14, 15, 16 एवं 17 का पालन कर लिया गया हो । निष्पादन स्थल पर टेण्डर देने के प्रयोजन से प्रवेश करने वाले ऐसे व्यक्ति को रूपये 500/-(पांच सौ रूपये) प्रवेश शुल्क, जो संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में साईबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा राशि की रसीद के रूप में होगा, भुगतान करने पर प्रवेश पत्र प्रदाय किये जायेंगे । एक उसके स्वयं के उपयोग के लिए तथा एक उसके सहयोगी के लिए । टेण्डर देने वाले व्यक्ति को दिये जाने वाले क्रमांकित लाल प्रवेश पत्र पर निष्पादन का वर्ष, टेण्डरदाता का नाम तथा जमा प्रवेश शुल्क का विवरण अंकित होगा । सहयोगी को दिये जाने वाले क्रमांकित सफेद प्रवेश- पत्र पर , निष्पादन का वर्ष एवं सहयोगी का नाम अंकित होगा । प्रवेश पत्र पर जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामांकित एवं अधिकृत किये गये अधीनस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील अंकित होगी । प्रवेशित व्यक्ति, प्रवेश- पत्र को अपने सीने में बांई ओर लगायेगा तथा निष्पादन स्थल में उपस्थित रहने तक उसे भली- भांति लगाए रखेगा ।
. व्यक्ति जो टेण्डर में भाग लेने से वर्जित होंगे:-
13 निष्पादन में ऐसे व्यक्ति ही टेण्डर दे सकेंगे , जो भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का लायसेंस प्राप्त करने की योग्यता रखते हों । निम्नांकित व्यक्ति निष्पादन में टेण्डर प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य रहेंगे:- 13.1 कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का हो ।
13.2 कोई भी व्यक्ति जो स्वतः अथवा जमानतदार की हैसियत से शासन की आबकारी राजस्व की राशि, पॉपीस्ट्रा राजस्व की राशि तथा / अथवा मनोरंजन शुल्क की किसी प्रकार की राशि का बकायादार हो ।
13.3 भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का वर्ष 2019-20 की अवधि का लायसेंसी, जिसके द्वारा उसके लायसेंस की वर्ष 2019-20 की देय सम्पूर्ण लायसेंस फीस न चुकायी गयी हो ।
13.4 कोई भी व्यक्ति, जो पहले भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का लायसेंसी रहा हो और लायसेंसी की हैसियत से उसका आचरण, कलेक्टर (निष्पादन करने वाले अधिकारी) के मत में संतोषजनक न रहा हो । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
170(3) 13.5 कोई भी व्यक्ति , जिसका नाम विभाग की काली सूची में हो ।
13.6 कोई भी व्यक्ति, जो किसी छूत की बीमारी से संक्रमित हो ।
13.7 कोई भी व्यक्ति, जिसके बारे में कलेक्टर (निष्पादनकर्ता अधिकारी) को यह विश्वास हो कि वह बुरे आचरण वाला है ।
13.8 कोई भी व्यक्ति , जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम , 1915 ( 1915 का क्रमांक 2 ) या राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या इंडियन मर्केन्डाइज मार्कर्स अधिनियम 1889 ( 1889 का क्रमांक 4) या इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का क्रमांक 45) में पुनः स्थापित की गई धाराओं 478 से 489 के अधीन या औषधीय प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादन शुल्क) अधिनियम , 1955 अथवा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज अधिनियम, 1985 तथा/ अथवा इन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के गंभीर उल्लंघन करने का दोषी रहा हो और ऐसे अपराधों के लिये किसी दांडिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो ।
टिप्पणी:- (1 ) बकाया की राशि की पूर्ण अदायगी का प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करने पर, कण्डिका13.2 एवं 13.3 में उल्लेखित शर्त , कलेक्टर ( निष्पादनकर्ता अधिकारी) द्वारा शिथिल की जा सकेगी ।
(2) काली सूची में से नाम विलोपित किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कंडिका 13.5 की शर्त कलेक्टर ( निष्पादनकर्ता अधिकारी) द्वारा शिथिल की जा सकेगी । 14. सहमति करार- पत्र प्रस्तुत किया जानाः- प्रत्येक भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस/ दुकानों के रामूह के अध्यसेंसों के टेण्डरदाता को निम्नलिखित प्रारूप में सहमति करार पत्र पर इस आशय की सहमति के हस्ताक्षर करना होंगे कि वह टेण्डर की प्रक्रिया में टेण्डर की शर्तों और निर्बन्धनों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है । तद्नुसार वह अपने उस राष्ट्रीयकृत/ अनुसूचित / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा का नाम एवं स्थान व उसमें वर्तमान में संधारित अपने बचत / चालू बैंक खाते के क्रमांक के साथ- साथ स्वयं का पता तथा स्थायी आयकर लेखा क्रमांक ( PAN) की जानकारी अंकित कर किसी केन्द्रीय / राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी , राष्ट्रीयकृत/ अनुसूचित / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये , विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किये गये फोटो सहित, प्रमाण स्वरूप सहमति करार में हस्ताक्षर कर संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा । भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की देने के पूर्व , टेण्डर प्रस्तुत करने की शर्तों दुकानों के लायसेंसो के निष्पादन में टेण्डर को मान्यमान्य करने का सहमति-करार
केन्द्रीय / राज्य सरकार के राजपत्रित
अधिकारी, राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वार। अधिकृत किये गये विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित फोटो एवं प्रमाणित हस्ताक्षर
मैं
.. (टेण्डरदाता का नाम) पिता / पति श्री.........
...निवासी,
धन्धे का स्थान
..(वर्ष) शपथ पूर्वक घोषित करता/ करती हूं, कि
1. मेरेराष्ट्रीयकृत /अनुसूचित/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बचत / चालू खाते का क्रमांक
..व बैंक का नाम तथा पता ..है ।
2. मेरेस्वयं का/ फर्म/ कम्पनी अथवा उसके कोई भागीदार/ भागीदारों /डायरेक्टर /डायरेक्टरों का स्थाई आयकर लेखा क्रमांक (PAN) ..है ।
3. मैंने भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसों के वर्ष 2020-21 के लिए निष्पादन की शर्तें पढ़ , सुन तथा जान ली हैं तथा अन्यथा समझ ली हैं और मैं निष्पादन की शर्तें प्रतिग्रहीत करता / करती हूं ।
4. मैंने अर्नेस्टमनी जमा का पूर्ण विवरण संलग्न कर दिया है ।
5. मैं अपने टेण्डर में अंकित ऑफर से विचलित होने की दशा में अपने द्वारा निक्षेप किये गये अर्नेस्टमनी, अग्रिम धन/ प्रतिभूति की राशि के समर्पहरण के लिए करार करता / करती हूं तथा स्वयं को आबद्ध मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
170(4)
करता/ करती हूं कि पुनः निष्पादन की कार्यवाही किए जाने की स्थिति में, शासन को खिसार के रूप में हुई हानि की प्रतिपूर्ति की राषि, मुझसे भू- राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी ।
हस्ताक्षर..
दिनांक.
टीप:-
(1 ) प्रत्येक भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंस/ लायसेंसों के समूह के टेण्डरदाता (व्यक्ति/फर्म/ कम्पनी) द्वारा अपना बचत/ चालू बैंक खाता क्रमांक एवं स्थायी आयकरदाता लेखा क्रमांक (PAN) , सहमति करार- पत्र में अंकित कर उपरोक्त सहमति करार- पत्र भरकर, हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा ।
(2) टेण्डरदाता यदि पंजीकृत फर्म/ कम्पनी है तो उसके कार्यकारी भागीदार / मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत डायरेक्टर को उपरोक्तानुसार सहमति करार- पत्र की पूर्ति कर, हस्ताक्षर करना होंगे ।
श्री/ श्रीमती.. ......को उपरोक्त भांग , भांग घोटा तथा भांग मिठाई लायसेंस/ लायसेंसों के समूहों के उल्लेखित निष्पादन में उनके द्वारा प्रस्तुत एवं हस्ताक्षरित उक्त सहमति करार के आधार पर, सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है अनुमति दी गई है ।
हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता अधिकारी
दिनांक
जिला
15. नोटराइज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना:
15-क नवीनीकरण द्वारा निष्पादन के लिये
भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के लायसेंस के वर्ष 2020-21 के लिये नवीनीकरण हेतु प्रत्येक आवेदक (व्यक्ति / फर्म/ कम्पनी) द्वारा निम्नांकित प्रारूप में नोटराइज्ड शपथं पत्र प्रस्तुत करना होगा।
शपथ-पत्र
..(पिता/ पति का नाम)............
मैं स्वयं (नाम........ ..निवासी (पता)..
शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता करती हूं कि:-
(1) गेसर्रा ..(यहां पर संबंधित कंपनी का पूरा विवरण दर्ज किया जाये) , कम्पनी के संचालक मंडल (Board of Directors) द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प (Resolution ) द्वारा मुझे पदनाम
(यहां संबंधित अधिकृत किये गये व्यक्ति की कंपनी में नियुक्ति की हैसियत का उल्लेख किया जाये) अधिकार पत्र गृहीता / अधिकृत हस्ताक्षरी नामांकित किया गया है ।
(2) मैं स्वयं अथवा फर्म / कंपनी की दशा में सभी भागीदार / संचालक भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंसों के वर्ष 2020-21 के लिये नवीनीकरण द्वारा निष्पादन की कार्यवाही में आवेदन देने/ लायसेंस धारण करने हेतु अपात्र नहीं हूं/हैं ।
(3) मेरेद्वारा सहमति करार- पत्र , वांछित सहपत्रों सहित प्रस्तुत कर दिया गया है । उसमें दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण है ।
(4) मेरेद्वारा अपनी भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंसों की वर्ष 2020-21 के लिये देय 1/12 भाग प्रतिभूति की राशि राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में बंधक बैंक की सावधि जमा रसीद अथवा बैंक गारण्टी के रूप में दिनांक 16 मार्च, 2020 दिन सोमवार तक प्रस्तुत कर दी जायेगी ।
(5) मेरे द्वारा नवीनीकरण द्वारा निष्पादन प्रक्रिया अन्तर्गत जिल......... .........की भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के लायसेंस की वर्ष 2020-21 के लिये निर्धारित अर्नेस्टमनी की राशि कुल रूपये निम्न विवरण अनुसार जमा करा दी गई है:-
(6) ( 1) साईबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा राशि की रसीद / चालान क्रमांक एवं दिनांक रूपये. है ।
(7) यह कि मैं भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह का लायसेंस मेरे (फर्म / कम्पनी की दशा में सभी भागीदार/ संचालक) नाम से स्वीकृत होने की दशा में, अग्रिम धन (1/6 भाग) की राशि एवं वर्ष 2020-21 की देय लायसेंस फीस यथासमय जमा करने के लिये आबद्ध रहूंगा / रहूंगी ।
(8) यह कि भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के लायसेंस मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
170(5) के नवीनीकरण द्वारा निष्पादन के लिए मेरे द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत सहमति करार में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं विवरण, सत्य एवं पूर्ण है । उक्त उल्लेखित किसी तथ्य / विवरण /बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर अथवा भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के निष्पादन संबंधी किसी शर्त का पालन न करने पर अथवा दिनांक 16 मार्च , 2020 दिन सोमवार तक 1/6 अग्रिम धन की अवशेष राशि जमा न कराने पर कलेक्टर को लायसेंस निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराई गयी अर्नेस्टमनी की राशि, 1/6 अग्रिम धन व वर्ष 2019-20 के लिये पूर्व में जमा 1/12 भाग की प्रतिभूति की राशि को जब्त/ राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी ।
(9) यदि जिले में भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के नवीनीकरण के लिये पृथक-पृथक आवेदन- पत्र प्राप्त कर लेने के पष्चात यह परिलक्षित होता है कि उस जिले की समस्त भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों पर वर्ष 2020-21 के लिये नवीनीकरण आवेदन पत्र प्राप्त नही हुये है, तब उस जिले में समस्त भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन नवीनीकरण द्वारा किये जाने के स्थान पर , उस जिले की समस्त भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन टेण्डर आमंत्रित कर किये जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं होगी ।
हस्ताक्षर...
स्थान..... दिनांक / /2020
सत्यापन लेख
मैं, (नाम ).. ..(पिता/ पति का नाम) शपथ पूर्वक कथन करता / करती हूं कि श्री... इस शपथ-पत्र के चरण (1 ) से चरण (9) तक में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है । इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।
हस्ताक्षर..........
स्थान....
दिनांक / /2020
15-ख टेण्डर द्वारा निष्पादन के लिए
भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस के प्रत्येक टेण्डरदाता (व्यक्ति/ फर्म/ कम्पनी) द्वारा निम्नांकित प्रारूप में नोटराइज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
शपथ-पत्र
(पिता/ पति का नाम............
मैं स्वयं (नाम)..
..निवासी (पता).
शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता/ करती हूं कि:-
....(यहां पर संबंधित कंपनी का पूरा विवरण दर्ज (1 ) मुझे मेसर्स
किया जाये) , कम्पनी के संचालक मंडल (Board of Directors ) द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प (Resolution) द्वारा मुझे पदनाम ...यहां संबंधित अधिकृत किये गये व्यक्ति की कंपनी में नियुक्ति की हैसियत का उल्लेख किया जाये ) अधिकार पत्र गृहीता / अधिकृत हरताक्षरी नामांकित किया गया है । (2) मैं स्वयं अथवा फर्म/ कम्पनी की दशा में सभी भागीदार/ संचालक भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस के वर्ष 2020-21 के लिये निष्पादन में टेण्डर देने हेतु अपात्र नहीं हूं/ हैं ।
(3) मेरेद्वारा सहमति करार पत्र वांछित सहपत्रों सहित प्रस्तुत कर दिया गया है । उसमें दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण है ।
मेरेद्वारा भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ समूह के लायसेंसों (4) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
170(6)
के वर्ष 2020-21 के लिये निष्पादन की शर्तें पढ़, सुन तथा जान ली हैं तथा अन्यथा समझ ली हैं और मैं निष्पादन की शर्तें प्रतिग्रहीत करता/ करती हूं ।
(5) मेरेद्वारा जिला की भांग, भांगघोटा एवं भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के निष्पादन हेतु निर्धारित अर्नेस्टमनी की राशि कुल रूपये ..निम्न विवरण अनुसार जमा करा दी गई है:-
(1 ) साईबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा राशि की रसीद / चालान क्रमांक एवं दिनांक रूपये... हैं
(6) यह कि मैं भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह का निष्पादन मेरे (फर्म/ कम्पनी की दशा में सभी भागीदार/ संचालक ) नाम से स्वीकृत होने की दशा में अग्रिम धन (1/6 भाग) तथा प्रतिभूति (1/12 भाग ) की राशि, विनिर्दिष्ट समय में जमा करने के लिये आबद्ध रहूंगा / रहूंगी ।
(7) यह कि मैं टेण्डर में अंकित ऑफर से विचलित होने की दशा में अपने द्वारा जमा कराई गई अर्नेस्टमनी, अग्रिम धन एवं प्रतिभूति की राशि के समर्पहरण के लिये करार करता / करती हूं तथा स्वयं को आबद्ध करता/ करती हूं कि पुनः निष्पादन की कार्यवाही किये जाने की स्थिति में, शासन को खिसारे के रूप में हुई हानि की प्रतिपूर्ति की रकम , मुझसे भू- राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी ।
(8) यह कि भांग , भांगघोटा तथा गांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस के निष्पादन में टेण्डर देने के लिए मेरे द्वारा निष्पादनकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत सहमति करार- पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं विवरण सत्य एवं पूर्ण हैं । उक्त उल्लेखित किसी तथ्य/ विवरण/ बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर , निष्पादनकर्ता अधिकारी कलेक्टर को, टेण्डर ऑफर तथा लायसेंस निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराई गई अर्नेस्टमनी/ अग्रिम धन/ प्रतिभूति की राशि को जब्त/ राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी ।
हस्ताक्षर,
स्थान... दिनांक / /2020
सत्यापन लेख
मैं , (नाम)
श्री (पिता/ पति का नाम) शपथ पूर्वक कथन करता/ करती हूं कि इस शपथ- पत्र के चरण (1 ) से चरण (8 ) तक में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है । इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।
हस्ताक्षर.
स्थान .... दिनांक / /2020
16. टेण्डरदाता की पहचान एवं उसके निवास के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में :-
भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन हेतु इच्छुकं प्रत्येक टेण्डरदाता को उसकी व्यक्तिगत पहचान एवं उनके निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में, निम्न दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा आयकर अधिकारी अथवा नोटरी अथवा केन्द्रीय / राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित की गयी प्रति. " मेरे द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है" अंकित कर अपने दिनांकित हस्ताक्षर के साथ संलग्न प्रस्तुत करना होगी:-
16.1 व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे :-
पासपोर्ट 1
2 स्थायी आयकर लेखा संख्या (PAN) कार्ड ।
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र (EPIC CARD ) । 3
4 वैध ड्रायविंग लायसेंस ।
5 फोटोयुक्त वर्तमान बैंक बचत/ चालू लेखा की अद्यतन पासबुक ।
6 आधार कार्ड ।
16.2 निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे : - मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
170(7) 1 अधिकतम तीन माह पुराना टेलीफोन / मोबाइल फोन बिल ।
2 अधिकतम तीन माह पुराना बिजली भुगतान का बिल ।
3 अधिकतम तीन माह पुरानी एल.पी.जी. रि- फिलिंग की रसीद ।
4 अधिकतम तीन माह पुराना पानी का बिल ।
5 किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी फोटो युक्त क्रेडिट कार्ड ।
6 स्त्रोत पर आयकर कटौती का अद्यतन जारी फार्म 16 में प्रमाण-पत्र ।
7 फोटोयुक्त बैंक बचत/ चालू लेखा की अद्यतन पासबुक ।
8 आधार कार्ड ।
17. किसी पंजीकृत फर्म या कम्पनी की ओर से टेण्डर देने के पूर्व टेण्डरदाता को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे:-
(1) संबंधित फर्म/ कम्पनी का पंजीयन प्रमाण-पत्र/ निगमन प्रमाण- पत्र अथवा उसकी विधिवत् अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ।
(ii) फर्म की पार्टनरशिप डीड / कम्पनी के मेमोरेण्डम एवं आर्टीकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि ।
(iii) फर्म की दशा में रजिस्ट्रार, फर्म एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल (एब्सट्रैक्ट) तथा कम्पनी की दशा में संचालक मण्डल की रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा प्रमाणित सूची ।
(iv) संबंधित फर्म / कम्पनी के संचालक मण्डल (Board of Directors ) द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प (Resolution ) द्वारा अधिकार पत्र गृहीता/ अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा टेण्डर में भाग लेने के आशय के संकल्प (resolution ) के साथ टेण्डरदाता के पक्ष में निष्पादित /जारी अधिकार पत्र की मूलं अथवा अभिप्रमाणित प्रति ।
18. अर्नेस्टमनी जमा करना:-
18.1 टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली भांग, भांगघोटा व भांग मिठाई दुकानों के प्रत्येक टेण्डरदाता को टेण्डर देने के पूर्व संबंधित भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस के लिए वर्ष 2020-21 के लिए घोषित आरक्षित मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर, अर्नेस्टमनी सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में साईबर ट्रेजरी में जमा ऑनलाईन राशि की रसीद के रूप में टेण्डर ऑफर के साथ लिफाफे में रखकर जमा करनी होगी ।
18.2 सफल टेण्डरदाता द्वारा अर्नेस्टमनी की जमा की गयी राशि, निम्नलिखित शर्त क्रमांक 20 में उल्लेखित अनुसार अग्रिम धन / प्रतिभूति की राशि के विरूद्ध वांछित सीमा तक समायोजित की जावेगी तथा अवशेष राशि ( यदि कोई हो) वापिस की जावेगी।
18.3 टेण्डर की कार्यवाही में असफल टेण्डरदाता द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी की राशि उसे नियमानुसार वापिस की जायेगी ।
19 टेण्डर की प्रक्रिया:-
वर्ष 2020-21 के लिये जिन जिलों में भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की समस्त दुकानों का निष्पादन नवीनीकरण द्वारा संपन्न हो जायेगा , उन्हे छोड़कर शेष जिलों में भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की समस्त दुकानों/ समूहों का निष्पादन टेण्डर द्वारा किये जाने के लिये संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यथा शीघ्र स्थानीय समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन समाचार के रूप में भी कराया जाएगा ।
भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों / समूहों का वर्ष 2020-21 के लिये निष्पादन टेण्डर द्वारा किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है : - 19.1 वर्ष 2020-21 के लिये उपरोक्तानुसार टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली संबंधित जिले की समस्त भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों की सूची, उनका स्थान, उनका आरक्षित मूल्य, जमा की जाने वाली अर्नेस्टमनी की राशि, सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2018-19 में व वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम 09 माह में भांग की खपत आदि की जानकारी (सेलपेपर) संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से किसी भी दिवस (अवकाश के दिनों सहित) कार्यालयीन समय में 11 मार्च , 2020 दिन बुधवार से प्राप्त की जा सकती है । ऐसी जानकारी (सेलपेपर) इच्छुक टेण्डरदाता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी । टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के संबंध में उपरोक्त जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर के कार्यालय के साथ- साथ, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कराई जायेगी । उपरोक्तानुसार वर्ष 2020-21 के लिए भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की 19.2 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
170(8)
दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस दिनांक 17 मार्च , 2020 दिन मंगलवार को निम्नांकित परिशिष्ट " क" के कॉलम 3 में उल्लेखित स्थलों पर घोषित आरक्षित मूल्य पर टेण्डर द्वारा निष्पादित/ निवर्तित किये जायेंगे । निष्पादन केन्द्रों (स्थलों) पर निष्पादन की कार्यवाही, निष्पादन की शर्तों के वाचन के साथ निर्धारित समय पर प्रारंभ की जायेगी ।
19.3 निष्पादन की शर्तों के वाचन के पश्चात वर्ष 2020-21 के लिये भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन पृथक-पृथक टेण्डर आमंत्रित कर किया जायेगा । पृथक- पृथक निष्पादन न होने पर राजस्व हित में इन भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का समूह में निष्पादन का प्रयास किया जायेगा । राजस्व हित में इस प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार संबंधित जिला कलेक्टर को होगा । समूह इस प्रकार बनाये जायेंगे , जिससे अधिकाधिक राजस्व प्राप्त हो सके ।
19.4 उपरोक्तानुसार टेण्डर ऑफर प्राप्त करने के पश्चात, जब यह सुनिश्चित हो जाये कि प्राप्त उच्चतम टेण्डर ऑफर से अधिक राशि का ऑफर प्राप्त होने की संभावना नहीं है और प्राप्त ऑफर घोषित आरक्षित मूल्य से अधिक राशि का है, तो निष्पादनकर्ता अधिकारी , जिला कलेक्टर उचित समझने पर उसे स्वीकार कर निष्पादन अंतिम कर सकेंगे ।
19.5 यदि उपरोक्त कंडिका 19.4 अनुसार प्राप्त टेण्डर ऑफर , घोषित आरक्षित मूल्य से कम राशि की है, तब प्राप्त ऑफर को उसी स्टेट्स पर स्थगित कर , उपस्थित इच्छुक टेण्डरदाताओं से निष्पादन स्थल में घोषणा द्वारा निश्चित किये गये समय पर, सीलबंद टेण्डर प्राप्त किये जायेंगे । 19.6 वर्ष 2020-21 हेतु भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / दुकानों के समूहों के टेण्डर द्वारा निष्पादन/ निवर्तन के लिये क्रमांकित टेण्डर प्रपत्र जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे । इच्छुक टेण्डरदाताओं को टेण्डर प्रपत्र का विक्रय उपरोक्त कण्डिका-7 में उल्लेखित नियत राशि के संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में साईबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा राशि की रसीद प्रस्तुत करने पर किया जायेगा । संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय द्वारा निर्गत एवं क्रमांकित टेण्डर प्रपत्र ही रवीकार किये जायेंगे ।
19.7 कलेक्टर द्वारा निश्चित किये गये समय तक प्राप्त, सभी टेण्डरों को खोलकर टेण्डरदाता / टेण्डरदाताओं के टेण्डर देने हेतु पात्र पाये जाने पर, टेण्डर में प्राप्त ऑफर का दुकानवार Descending Order में पत्रक तैयार किया जायेगा ।
19.8 निष्पादनकर्ता अधिकारी, कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि टेण्डर की कार्यवाही में प्राप्त उच्चतम टेण्डर ऑफर, सम्बन्धित भांग , भांगघोटा तथा भांग गिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस के निर्धारित आरक्षित मूल्य के बराबर या उससे अधिक राशिका होगा, वे उसे स्वीकार कर निष्पादन अन्तिम कर सकेंगे ।
19.9 टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर प्रपत्र में सम्बन्धित भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / दुकानों के समूह का नाम , जिसका वह टेण्डर ऑफर देना चाहता है , अंकित कर अपना ऑफर, शब्दों तथा अंकों में अंकित करेगा । साथ ही कण्डिका-4 अनुसार साईबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा की गयी अर्नेस्टमनी की राशि की रसीद संलग्न कर कण्डिका-14 में उल्लेखित प्रारूप में सहमति करार, स्वयं की पहचान सुनिश्चित करने एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु वांछित दस्तावेज, आयकर स्थायी लेखा संख्या (PAN) कार्ड की प्रमाणित एवं टेण्डरदाता द्वारा स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं वर्तमान में धारित बैंक बचत / चालू खाते की पासबुक के प्रथम पेज जिसमें बैंक की शाखा, खाता धारक का नाम एवं खाता क्रमांक की जानकारी अंकित हो, की प्रमाणित छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर , कुण्डिका- 15 - ख में उल्लेखित प्रारूप में मूल नोटराइज्ड शपथपत्र एवं आवश्यक अन्य अभिलेखों को लिफाफे में बंद कर रखना अनिवार्य होगा । इस लिफाफे पर टेण्डरदाता का नाम व उस भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह का नाम, जिसके लिये टेण्डर दिया जा रहा है, अवश्य लिखा जायेगा ।
19.10 टेण्डरदाता भागीदार फर्म होने की दशा में फर्म के पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ- साथ पार्टनरशिप -डीड एवं रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल (एब्स्ट्रैक्ट) अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा । यदि टेण्डरदाता कंपनी की ओर से टेण्डर देना चाहता है, तो टेण्डर देने के पूर्व उसे संबंधित कंपनी का निगमन प्रमाण पत्र अथवा उसकी विधिवत अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी के संचालक मण्डल की सूची तथा संबंधित फर्म / कम्पनी के संचालक मण्डल (Board of Directors ) द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प (Resolution) द्वारा अधिकार पंत्र गृहीता/ अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा टेण्डर में भाग लेने के आशय के संकल्प मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
170(9) (resolution) के साथ टेण्डरदाता के पक्ष में निष्पादित/ जारी अधिकार पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । केवल आयकर स्थायी लेखा क्रमांक ( PAN) तथा वर्तमान में धारित बैंक खाते का क्रमांक शपथ पत्र पर उल्लेख करना पर्याप्त नहीं होगा ।
19.11 टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर प्रपत्र एक लिफाफे में इस तरह चिपकाकर बंद किया जायेगा कि उसे फाड़े बिना, लिफाफों को खोला न जा सके । टेण्डरदाता द्वारा कलेक्टर द्वारा घोषित समयावधि में विहित प्रक्रिया अनुसार टेण्डर प्रस्तुत किया जायेगा ।
19.12 नियत समय पर कलेक्टर द्वारा प्रत्येक भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लिए प्राप्त टेण्डर को खोलकर टेण्डरदाता के टेण्डर में भाग लेने की पात्रता की जांच की जाएगी । टेण्डरदाता द्वारा संबंधित भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह हेतु देय अर्नेस्टमनी की राशि की पुष्टि/ संतुष्टि होने एवं जांच में समस्त अभिलेख पूर्ण होने एवं समाधानकारक पाए जाने के उपरांत ही प्राप्त ऑफरों की घोषणा निष्पादन स्थल पर की जावेगी । सभी टेण्डरदाता इस कार्यवाही के दौरान उपस्थित रह सकते हैं । परंतु टेण्डरदाता की अनुपस्थिति निष्पादन की कार्यवाही में बाधक नहीं होगी।
19.13 उच्चतम प्राप्त टेण्डर ऑफर की राशि के अंकों तथा शब्दों में भिन्नता पाये जाने पर शब्दों में अंकित राशि को अधिमान्यता दी जायेगी ।
19,14 टेण्डर प्रपत्र के अभिलेखों में अर्नेस्टमनी की राशि के विधिवत जमा पाये जाने पर, अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटि अथवा सामान्य त्रुटियों के आधार पर प्राप्त ऑफर (फाईनेन्शियल बिड) को अमान्य नहीं किया जावेगा । इस प्रकार की त्रुटियों का सुधार कलेक्टर, मौके पर ही करवा सकेंगे । लिपिकीय त्रुटि अथवा सागान्य प्रकार की त्रुटि के संबंध में शंका समाधान के लिए , संबंधित कलेक्टर , आबकारी आयुक्त से निर्देश प्राप्त कर सकेंगे । इस संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा दिया गया निर्देश अंतिम माना जावेगा ।
19.15 टेण्डर के माध्यम से किसी भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लिए, निर्धारित आरक्षित मूल्य या उससे अधिक उच्चतम राशि का एक से अधिक समान ऑफर प्राप्त होता हैं , तो ऐसी स्थिति में उच्चतम ऑफरदाताओं के मध्य सफल टेण्डरदाता का चयन लॉटरी द्वारा किया जायेगा ।
19.16 उच्चतम टेण्डरदाता यदि टेण्डर की पुष्टि तक, टेण्डर में अंकित ऑफर पर स्थिर नहीं रहेगा अथवा टेण्डर वापिरा लेगा या अन्य किसी प्रकार से शर्तों का उल्लंघन करेगा, तो उस भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह को टेण्डर द्वारा पुनः निष्पादित करने पर, जो खिसारा आएगा अर्थात् शासन को जो हानि होगी , वह उच्चतम् टेण्डरदाता से भू- राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी । इसके अतिरिक्त किसी भी समय टेण्डर की शर्तों के उल्लंघन पर टेण्डरदाता द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी / प्रतिभूति की राशि, उसको सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् राजसात की जा सकेगी । टेण्डरंदाता द्वारा साईबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा की गई अन्य कोई राशि भी खिसारे की वसूली के पेटे समायोजित की जायेगी ।
19.17 टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी टेण्डरदाता अथवा अन्य व्यक्ति का कोई भी मौखिक अथवा लिखित प्रस्ताव सशर्त अथवा बिना शर्त पुनःनिष्पादन के प्रावधानों को छोड़कर , न तो अभिलेखों में लिया जावेगा और न ही उस पर कोई विचार किया जावेगा ।
19.18 आरक्षित मूल्य से कम राशि की प्राप्त टेण्डर ऑफर की स्वीकृति के संबंध में आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश से निर्देश प्राप्त करना अनिवार्य होगा । आबकारी आयुक्त से निर्देश प्राप्त नहीं हो सकने की स्थिति में, निष्पादन की यह कार्यवाही उसी स्टेटस पर आगामी दिवस / दिवसों के लिये स्थगित रहेगी । इसके साथ ही टेण्डर द्वारा निष्पादन से बचे हुये भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई के फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस की टेण्डर हेतु, आगामी तिथि की घोषणा, कलेक्टर द्वारा निष्पादन स्थल पर ही की जायेगी ।
नोट-निष्पादनकर्ता अधिकारी से तात्पर्य सम्बन्धित जिले के कलेक्टर से है ।
20 1/6 भाग अग्रिम धन एवं 1/12 भाग प्रतिभूति जमा करना :-
20.1 भांग , भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस के वर्ष 2020--21 के प्रत्येक सफल टेण्डरदाता को अपने उच्चतम टेण्डर ऑफर का 1/6 भाग अग्रिम धन तत्काल जमा करना होगा । जमा की जाने वाली इस राशि के विरूद्ध टेण्डरदाता के द्वारा टेण्डर ऑफर देने के पूर्व, जमा की गई अर्नेस्टमनी की राशि अथवा जितनी राशि आवश्यक है, उस सीमा तक समायोजित की जा सकेगी । शेष अग्रिम धन की राशि सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में निष्पादन के पश्चात् मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020
170(10)
तुरन्त जमा करना होगी ।
20.2 भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / दुकानों के समूह के लायसेंस के वर्ष 2020-21 के सफल टेण्डरदाता के अनुरोध पर, कलेक्टर सफल टेण्डरदाता को अग्रिम धन का शेष भाग , जो अर्नेस्टमनी के समायोजन उपरान्त देय होगा को जमा करने के लिए तीन दिवस का समय दे सकेंगे । तीन दिन की गणना करने में निष्पादन की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश / बैंक अवकाश / बैंक हड़ताल के दिन छोड़ दिये जायेंगे ।
20.3 भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस हेतु सफल टेण्डरदाता को अपने टेण्डर ऑफर की 1/12 भाग की प्रतिभूति राषि सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में, किसी भी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा द्वारा जारी बैंक गारंटी अथवा सावधि जमा अथवा साईबर ट्रेजरी में ऑनलाईन राशि जमा की रसीद के रूप में निष्पादन के 3 दिन के भीतर जमा करनी होगी । तीन दिन की गणना करने में निष्पादन की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे ।
20.4 वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तुत की जाने वाली, वांछित राशि की बैंक गारण्टी, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप में एवं यह बैंक गारंटी भारतीय स्टाम्प अधिनियम में प्रावधानित अनुसार 0.25 Percent of the amount , subject to a maximum of twenty five thousand rupees मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कराकर प्रस्तुत किये जाने पर ही, उसे ही स्वीकार किया जायेगा । पृथक से संलग्न किया गया समतुल्य मूल्य का स्टाम्प पेपर मान्य नहीं होगा ।
20.5 अगर कोई सफल टेण्डरदाता मध्यप्रदेश राज्य के बाहर की बैंक गारंटी प्रस्तुत करता है , तो उसे मध्यप्रदेश के संबंधित जिले अथवा उस जिले के संभागीय मुख्यालय पर स्थित, उसी बैंक की. शाखा द्वारा ऐसी बैंक गांरटी की सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराकर प्रस्तुत करना होगी । 20.6
सफल टेण्डरदाता द्वारा निष्पादन की शर्तों का पालन न करने, 1/6 अग्रिम धन राशि या 1/12 भाग प्रतिभूति राशि जमा करने में विलम्ब के कारण , यदि उसे लायसेंस विलम्ब से प्राप्त होता है तो, उसे इस अवधि की लायसेंस फीस में किसी तरह की छूट की पात्रता नहीं होगी । 1/6 अग्रिम धन एवं 1/12 प्रतिभूति की राशि जमा न करने की दशा में, सफल टेण्डरदाता द्वारा जमा अर्नेस्टमनी अथवा जमा की गयी अन्य कोई भी राशि राजसात की जा सकेगी और उसके उत्तरदायित्व पर लायसेंस / लायसेंसों का पुनःनिष्पादन किया जायेगा । इरा पुनःनिष्पादन के फलस्वरूप शासन को खिसारे के रूप में हुई समस्त हानि की वसूली, संबंधित टेण्डरदाता से भू-राजस्व की बकाया की भांति की जायेगी ।
20.7 वर्ष 2020-21 के लिए भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर विक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लिए अग्रिम धन (1/6 भाग ) की जमा राशि माह फरवरी एवं माह मार्च, 2021 की देय लायसेंस फीस के विरूद्ध समायोजित की जावेगी। ,
20.8 प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गयी 1/12 भाग की बैंक गारंटी की वैधता अवधि दिनांक 30.06.2021 तक की होगी । कोई भी बैंक गारंटी इससे अल्प अथवा आंशिक वैधता अवधि की स्वीकार्य नहीं होगी ।
20.9 भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के लायसेंस के लिए , प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली 1/12 भाग की प्रतिभूति राशि/ बैंक गारंटी को लायसेंस की शर्तों के उल्लंघन आदि के विरुद्ध, जमानत के रूप में रखा जावेगा । दिनांक 30 जून 2021 तक अथवा इसके पूर्व 1/12 भाग की प्रतिभूति राशि / बैंक गारंटी कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त, यदि शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में कोई शास्ति/ संधान राशि अधिरोपित की गयी हो तो, ऐसी राशि अथवा अन्य बकाया राशि की वसूली / समायोजन के उपरान्त वापिस की जा सकेगी ।
20.10 अर्नेस्टमनी / अग्रिम धन / प्रतिभूति के रूप में किसी भी प्रकार की जमा राषि के वैध होने का उत्तरदायित्व टेण्डरदाता का होगा । यदि कोई सफल टेण्डरदाता जमा की गई अग्रिम धन/ प्रतिभूति की राशि के स्वरूप में कोई परिवर्तन चाहता है अर्थात् बैंक गारन्टी के स्थान पर साईबर ट्रेजरी में ऑनलाईन राशि जमा करना चाहता है अथवा साईबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा राशि के स्थान पर बैंक गारण्टी अथवा सावधि जमाा को प्रतिस्थापित करना चाहता है, तो सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी ऐसा करने के लिए सक्षम होंगे । परन्तु ऐसा प्रतिस्थापन अनुमत करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जावेगा कि प्रत्येक समय सफल टेण्डरदाता की निर्धारित प्रतिभूति की राशि, विभाग के पास निरन्तर जमा रहे ।
20.11 टेण्डरदाता द्वारा जमा की जाने वाली कोई भी राशि बैंक ड्राफ्ट , बैंकर्स चैक अथवा सामान्य चैक द्वारा नहीं ली जावेगी । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
170(11) 21. खिसारे की वसूली/ अग्रिम धन / प्रतिभूति की राशि को राजसात करना: -
भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के लायसेंस का उच्चतम टेण्डरदाता, यदि टेण्डर ऑफर की पुष्टि तक अपने टेण्डर ऑफर पर स्थिर नहीं रहेगा अथवा टेण्डर ऑफर वापिस लेगा या किसी प्रकार से शर्तों का उल्लंघन करेगा तो, ऐसे लायसेंस/ लायसेंसों को पुनः निष्पादन करने पर जो खिसारा आयेगा अर्थात् शासन को जो हानि होगी, वह सम्बन्धित उच्चतम टेण्डरदाता से भू- राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी । उपरोक्त हेतु एवं इसके अतिरिक्त किसी भी समय , निष्पादन की शर्तों के उल्लंघन पर, उसके द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी अथवा यदि अर्नेस्टमनी का समायोजन शर्त क्रमांक 20 के अनुरूप , जमा किए जाने वाले अग्रिम धन (1/6 भाग ) तथा प्रतिभूति (1/12 भाग) की राशि तथा जमा की गई लायसेंस फीस आदि के विरूद्ध किया गया है, तो इस प्रकार समायोजित अर्नेस्टमनी तथा जमा अग्रिम धन (1/6 भाग) की राशि, प्रतिभूति की 1/12 भाग की राशि तथा जमा की गई लायसेंस फीस आदि को भी सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, कलेक्टर द्वारा राजसात किया जा सकेगा । टेण्डरदाता द्वारा बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में जमा की गई अथवा अन्य कोई राशि भी खिसारे की वसूली के पेटे समायोजित की जायेगी । इस संबंध में कलेक्टर का निर्णय अन्तिम होगा ।
22. पुर्ननिष्पादन:-
22.1 पुर्ननिष्पादन के लिये वह व्यक्ति ही आवेदन- पत्र प्रस्तुत कर सकता है जो नवीनीकरण द्वारा निष्पादित भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह को छोड़कर, भांग , भांगधोटा तथा भाग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस के वर्ष 2020-21 के निष्पादन के समय, उस लायसेंस / लायसेंसों के समूह, जिसका वह पुर्ननिष्पादन चाहता है, के निष्पादन में उपस्थित रहा हो तथा जो निष्पादन में भाग लेने के लिये अपात्र न रहा हो और कलेक्टर द्वारा जिस लायसेंस / लायसेंसों के समूह का टेण्डर ऑफर अन्तिम किया गया हो, ऐसे लायसेंस / लायसेंसों के समूह के लिये उसके द्वारा टेण्डर ऑफर दिया गया हो ।
1 22.2 निष्पादन किये गये भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस के पुर्ननिष्पादन के लिये आवेदन- पत्र निष्पादन तिथि के तीन दिन के अन्दर संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किये जायेगे । तीन दिन की गणना करने में निष्पादन की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे । आवेदक को पुर्ननिष्पादन के आवेदन के साथ भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस , जिसका वह पुर्ननिष्पादन चाहता है, में प्राप्त उच्चतम टेण्डर ऑफर के 1/3 भाग के बराबर राशि (आवेदक द्वारा जमा अर्नेस्टमनी की राशि को कम करके बाकी राशि) संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में साईबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा रसीद के रूप में जमा करनी होगी ।
22.3 पुर्ननिष्पादन के आवेदन- पत्र पर तभी विचार किया जायेगा जबकि, आवेदक निष्पादन की प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम टेण्डर ऑफर से, कम से कम 10 प्रतिशत अधिक की टेण्डर ऑफर देना चाहता हो। पुर्ननिष्पादन की तिथि की विज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा जारी की जायेगी । यदि कलेक्टर निष्पादन स्थल में पुर्ननिष्पादन की घोषणा करते हैं, तो कम से कम 05 दिन बाद की तिथि घोषित करेंगे । 22.4. पुर्ननिष्पादन होने की दशा में यदि आवेदनकर्ता पुर्ननिष्पादन में सम्मिलित होकर टेण्डर ऑफर नहीं देता है, तो उसके द्वारा जमा की गयी 1/3 भाग की राशि राजसात हो जायेगी । उसे आवेदन- पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा कि वह इस शर्त को स्वीकार करता है कि, पुर्ननिष्पादन होने की दशा में वह प्रस्तावित टेण्डर ऑफर से कम का टेण्डर ऑफर नहीं देगा और ऐसा टेण्डर ऑफर देने में असफल रहेगा , तो उसके द्वारा जमा की गई 1/3 भाग की राषि या जमा अन्य कोई भी राशि जप्त/ राजसात हो जायेगी । उसे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी । 22.5 किसी भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक़ी की दुकान/ दुकानों के लायसेंस के पुर्ननिष्पादन के प्रस्ताव का आवेदन - पत्र, केवल एक ही बार मान्य किया जायेगा।
22.6 किसी भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस का पुर्ननिष्पादन होने पर भी, उसके प्रथम निष्पादन के समय, जिस टेण्डरदाता द्वारा उच्चतम टेण्डर दिया गया हो, वह 15 दिन तक अपने उस टेण्डर ऑफर पर कायम रहने के लिये बाध्य होगा।
22.7 पुर्ननिष्पादन की इस कार्यवाही में प्रत्येक पात्र व्यक्ति/ फर्म / कम्पनी भाग ले सकेंगे ।
23 वर्ष 2020-21 की अवधि में निष्पादन की शर्तों का प्रभावशील रहना:-
भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / दुकानों के समूह के निष्पादन की ये सभी शर्तें, वर्ष 2020-21 के लिए तथा वर्ष 2020-21 के दौरान होने वाले पुर्ननिष्पादन की कार्यवाही के मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
170( 12)
संबंध में प्रभावशील रहेंगी ।
24. वार्षिक लायसेंस फीस जमा करना:-
24.1 भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के लायसेंस के प्रत्येक सफल टेण्डरदांता को 31 मार्च 2020 या उसके पूर्व माह अप्रैल 2020 की लायसेंस फीस की देय किश्त, अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा । उक्त किश्त जमा होने पर ही उसे लायसेंस जारी किया जावेगा ।
24.2 भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / दुकानों. के समूह के लायसेंसी को, प्रत्येक भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान की पृथक- पृथक देय वार्षिक लायसेंस फीस की मासिक अंशिका, साईबर ट्रेजरी में प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस को अथवा उसके पूर्व अग्रिम ऑनलाईन जमा करना होगी । यदि वार्षिक लायसेंस फीस 12 से पूर्ण विभाजित न हो, तो भागफल की अवशेष राशि माह अप्रैल 2020 की लायसेंस फीस में समायोजित कीजायेगी ।
24.3 यदि किसी भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंसी द्वारा देय मासिक लायसेंस फीस , माह के सातवें कार्य दिवस तक जमा नहीं की जाती है, तो कलेक्टर द्वारा उस भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / दुकानों के समूह को भांग का प्रदाय निषेधित किया जा सकेगा अथवा फुटकर विक्रय दर पर भांग की आपूर्ति के आदेश दिये जा सकेंगे । संबंधित माह की देय लायसेंस फीस , उसी माह के अन्तिम कार्य दिवस तक अवशेष रहने की दशा में ऐसे भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / दुकानों के समूह का लायसेंस निरस्त कर, पुर्ननिष्पादन करने की कार्यवाही संबंधित लायसेंसी के उत्तरदायित्व पर की जायेगी । इस पुर्ननिष्पादन के फलस्वरूप शासन को खिसारे के रूप में हुई समस्त हानि की वसूली, संबंधित लायसेंसी से भू- राजस्व की बकाया की भांति की जायेगी ।
24.4 समूह में सम्मिलित किसी भांग अथवा भांगघोटा अथवा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान की देय मासिक लायसेंस फीस अवषेष रहने की स्थिति में, उक्त समूह की समस्त भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों की लायसेंस फीस अवशेष मानी जायेगी । नोट:- सफल टेण्डरदाता का आशय ऐसे टेण्डरदाता से है, जिसके उच्चतम टेण्डर ऑफर को टेण्डर के समय अंतिम किया गया हो ।
25. लायसेंस/लायसेंसों का हस्तान्तरण :---
वर्ष 2020-21 में भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिकी की दुकान / दुकानों के समूह के लायसेंस/ लायसेंसों की अवधि के दौरान , यदि किसी लायसेंस / लायसेंसों का हस्तांतरण स्वीकृत किया जाना आवश्यक पाया जायेगा तो, लायसेंस / लायसेंसों की शेष अवधि की लायसेंस फीस आदि का भुगतान करने के लिए एवं लायसेंस की शर्तों का पालन करने के लिए मूल लायसेंसी (अंतरणकर्ता) तथा वह व्यक्ति, जिसके नाम लायसेंस का हस्तांतरण किया जायेगा (अंतरणग्रहिता) दोनों ही बाध्य रहेंगे । 26. टेण्डर की कार्यवाही में न दिये गये ऑफर को स्वीकार न करना:-
वर्ष 2020-21 के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की ऑफर, जिसने भांग, भांगघोटा एवं भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के टेण्डर के समय अथवा पुर्ननिष्पादन यदि हुआ हो, तो पुर्ननिष्पादन के समय ऑफर न दिया गया हो, विचार योग्य नहीं होगा ।
27 . वर्ष 2020-21 के लिए निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण करना:- वर्ष 2020-21 के लिए निष्पादित किये गये भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस के टेण्डर ऑफर , अन्तिम होने के पष्चात् यदि संबंधित टेण्डरदाता द्वारा शर्तों का पालन न किये जाने के कारण अथवा कलेक्टर/ आबकारी आयुक्त के आदेशानुसार किसी भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस का निष्पादन फिर से किया जाना आदेशित किया गया हो और उसके लिए, यदि निष्पादन के दौरान ही पुर्ननिष्पादन की तिथि की घोषणा न कर दी गई हो, तो पुर्ननिष्पादन की सूचना पुर्ननिष्पादन के दिन से कंम से कम 5 दिन पूर्व जारी की जायेंगी तथा उसके लिए शर्त क्रमांक 28 का पालन किया जायेगा । पुर्ननिष्पादन की तिथि संबंधित कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जायेगी । इसी प्रकार यदि भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के लायसेंस के किसी समूह का किसी भी कारण से नियत तिथि को निष्पादन सम्पन्न/ अन्तिम नहीं होता है, तो उसके निष्पादन हेतु कलेक्टर आगामी तिथि नियत करेंगे । जिसकी घोषणा निष्पादन स्थल में ही की जा सकती है ।
28 वर्ष 2020-21 की अवधि में पुर्ननिष्पादन करना:-
वर्ष 2020-21 के लिए अथवा वर्ष के मध्य में भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस का पुर्ननिष्पादन करने की स्थिति उत्पन्न होने पर, लायसेंसी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात्, कलेक्टर द्वारा कभी भी पुर्ननिष्पादन किया जा सकेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
170( 13) पुर्ननिष्पादन हेतु सूचना पत्र पुर्ननिष्पादन के प्रस्तावित दिनांक से कम से कम पांच दिन पूर्व जारी किया जायेगा ।
29 प्रतिरूप करार प्रस्तुत किया जाना :-
वर्ष 2020-21 के लिए निष्पादित किये गये भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानं / दुकानों के समूह के लायसेंस के उच्चतम टेण्डरदाता को समस्त वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति के साथ, निर्धारित प्रारूप में प्रतिरूप करार भी निष्पादित करना होगा । प्रतिरूप करार निष्पादन के उपरान्त ही उसे संबंधित दुकान का लायसेंस जारी किया जायेगा ।
30
भांग की ड्यूटी दरें:-
वर्ष 2020-21 में भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की निष्पादित की गयी दुकानों तथा उपरोक्त से भिन्न उपयोग हेतु अर्थात् भांग मिलाकर बनायी जाने वाली औषधियों के लिए भांग की ड्यूटी दर निम्नानुसार रहेंगी:-
क्र.
विवरण
ड्यूटी दर 1. भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की निष्पादित की गई दुकानों के लिए भाण्डागार से प्रदाय लेने पर
रूपये 100/- (एक सौ) प्रतिकिलो ग्राम 2. उपरोक्त से भिन्न उपयोग हेतु अर्थात् भांग मिलाकर बनाई जाने वाली औषधियों के लिए भाण्डागार से प्रदाय लेने पर
रूपये 200/- (दो सौ) प्रति किलो ग्राम 31 गांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई दुकानों से विक्रय की व्यवस्था:-
31.1 भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के लायसेंसी को देय ड्यूटी के अग्रिम भुगतान के विरूद्ध, भाण्डागार से प्रदाय की गयी भांग की सीलबन्द थैलियों से ही भांग का विक्रय करना होगा । एक थैली की भांग समाप्त होने पर ही दूसरी थैली की सील | खोली जावेगी ।
31.2 भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के लायसेंसी को सामान्य लायसेंस शर्त 13 एवं एच.डी. -7 लायसेंस की शर्त 3 (डी) के अनुपालन में 100, 50, 20, 10 , 5 , 2 एवं 1 ग्राम के बांट तथा तराजू दुकान में रखना होगा । भांग की बिक्री हेतु उन्हें ही उपयोग करना होगा । यह बांट एवं तराजू नाप-तौल विभाग से विद्यमान वर्ष के लिए प्रमाणित होना चाहिए ।
31.3 भांग के फुटकर विक्रय के लायसेंसी को भांग का विक्रय सीधे क्रेता को विधिवत् तौलकर करना होगा । पुड़िया अथवा पैकिट में पूर्व से ही पैक कर रखी हुई भांग का विक्रय नहीं किया जायेगा । 31.4 भांग के फुटकर विक्रय की दुकानों के लायसेंसियों को पिसी भांग की गोली बेचने की जो सुविधा वर्तमान वर्ष 2019-20 में प्रचलित है , वह सुविधा वर्ष 2020-21 के लिए भी यथावत् रहेगी । इस हेतु भांग ठेकेदारों को प्रपत्र एच.डी-8 में लायसेंस प्राप्त करना होगा । जिसकी लायसेंस फीस रूपया 3 /- दैनिक होगी । लायसेंसी को इस हेतु आवेदन- पत्र जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा । जिससे उन्हें प्रपत्र एच.डी-8 में लायसेंस देने पर विचार किया जा सके । लायसेंसी को रूपया 3 / - प्रतिदिन की दर से देय समेकित लायसेंस फीस, अग्रिम जमा करानी होगी । जो संबंधित दुकान की वार्षिक लायसेंस फीस में समायोजन योग्य नहीं होगी ।
32. उपरिलिखित शर्त क्रमांक 27 एवं शर्त क्रमांक 28 के अधीन पुर्ननिष्पादन की तिथि की घोषणा, यदि निष्पादन के दिन निष्पादन स्थल पर ही , उस दिन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व नहीं की जाती है , तो ऐसे पुर्ननिष्पादन की सूचना जिसकी अवधि कम से कम पांच दिन की होगी , समाचार- पत्र में प्रकाशित की जायेगी और सूचना- पत्र का प्रदर्शन, संबंधित जिला कलेक्टर तथा सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी किया जाएगा ।
33. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश किसी भी भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंस /लायसेंसों के समूह के टेण्डर ऑफर के अन्तिम किये जाने के उपरान्त भी निष्पादन संबंधी शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर अथवा/ तथा राजस्व के हित में , विहित शर्तों के अध्यधीन, उन्हें पुर्ननिष्पादन करने के आदेष, निष्पादन अन्तिम होने के 07 दिवस की अवधि में अथवा जैसा उचित समझें, दे सकेंगे । इसके लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा । 07 दिन की गणना करने में निष्पादन की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे ।
34. अन्य कर: - वर्ष 2020-21 में यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत मादक पदार्थो पर कोई कर लगाया जावेगा, तो लायसेंसी इस बाबत् लायसेंस फीस में किसी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
170(14)
छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा । इस संबंध में उसकी कोई आपत्तिं मान्य नहीं होगी । 35. भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस के निष्पादन के संबंध में अन्य सभी प्रावधान एवं व्यवस्थाएं जिनका उल्लेख इस विज्ञप्ति में नहीं किया गया है, वे व्यवस्थाऐं वर्ष 2019-20 में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप ही रहेंगी ।
36. जिले की भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन द्वारा निष्पादन से संबंधित शर्तों के संबंध में तैयार किये गये विक्रय ज्ञापन की प्रति, रुपये 500/- ( रूपये पांच सौ) पृथक से संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान साईबर ट्रेजरी में ऑनलाईन राशि जमा करने पर, संबंधित जिला आबकारी कार्यालय से उपलब्ध हो सकेगी । 37. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के आदेश पत्र पृष्ठां. क्रमांक 7 -ठेका/2016-17 / 202 दिनांक 03.06.2016 की कण्डिका (3) अनुसार, भविष्य में आबकारी विभाग से संबंधित राजस्व संबंधी किसी भी विभागीय लेन- देन के संव्यवहार के लिये कैनरा बैंक की किसी भी शाखा द्वारा जारी किया गया कोई भी बैंक इंस्टूमेन्ट यथा बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक/ बैंक कैश आर्डर/ सावधि जमा अथवा बैंक गारण्टी आदि को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
38. भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस/ लायसेंसों का निष्पादन, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (1915 का क्रमांक 2 ) जैसा कि अब तक संशोधित हो चुका है और होगा एवं उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों और प्रतिबन्धों के अन्तर्गत एवं समय - समय पर संशोधित किए गए नियमों और राज्य शासन, आबकारी आयुक्त, कलेक्टर, सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेशों/अनुदेशों के अध्यधीन रहेगा ।
राजेश बहुगुणा, आबकारी आयुक्त.
परिशिष्ट- " क"
वर्ष 2020-21 के लिये मध्यप्रदेश में भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसों के निष्पादन की कार्यवाही
हेतु नियत केन्द्र (स्थल )
जिले का नाम क्रम
2
1
1 इंदौर
2 झाबुआ
खरगौन
3
निष्पादन स्थल
3
कलेक्टोरेट, इन्दौर
कलेक्टोरेट, झाबुआ
स्वामी विवेकानंद सभागृह, कलेक्टोरेट, खरगौन
4 बड़वानी
धार
5
खण्डवा
6
7 भोपाल
कलेक्टोरेट, बड़वानी
कलेक्टोरेट, धार
आबकारी भवन परिसर, खण्डवा
सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय , भोपाल
8 राजगढ़
9 विदिशा
10 होशंगाबाद
11 हरदा
12 बैतूल
13 जबलपुर
14 सिवनी
15 छिंदवाड़ा
16 कटनी
17 मण्डला
18
नवीन कलेक्टोरेट , राजगढ़ (ब्यावरा)
कलेक्टोरेट, विदिशा
कलेक्टोरेट, होशंगाबाद
कलेक्टोरेट, हरदा
जिला आबकारी कार्यालय, बैतूल
कलेक्टोरेट, जबलपुर
कलेक्टोरेट, सिवनी
कलेक्टोरेट, छिंदवाड़ा
कलेक्टोरेट, कटनी
कलेक्टोरेट, मण्डला
न्यू कलेक्टोरेट, नरसिंह भवन, नरसिंहपुर
नरसिंहपुर
19 ग्वालियर
20 मुरैना
21 भिण्ड
22
कलेक्टोरेट , ग्वालियर
कलेक्टोरेट, मुरैना
कलेक्टोरेट, भिण्ड
जिला आबकारी कार्यालय , चम्बल कालोनी, श्योपुर
श्योपुर
23 गुना
कलेक्टोरेट, गुना मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020
170(15) 24 अशोकनगर
कलेक्टोरेट, अशोकनगर
25 शिवपुरी
न्यू कलेक्टोरेट, शिवपुरी रोड, शिवपुरी
26 दतिया
संयुक्त कलेक्टोरेट भवन, दतिया
27 सागर
कलेक्टोरेट, सागर
28 दमोह
कलेक्टोरेट, दमोह
29 पन्ना
कलेक्टोरेट, पन्ना
30 टीकमगढ़
संयुक्त कार्यालय भवन, जिला आबकारी कार्यालय , टीकमगढ़
31 छतरपुर
कलेक्टोरेट, छतरपुर
32 रीवा
सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय , रीवा
33 सतना
कलेक्टोरेट, सतना
34 शहडोल
संयुक्त जिला कार्यालय, शहडोल
35 उमरिया
कलेक्टोरेट, उमरिया
36 उज्जैन
कलेक्टोरेट, उज्जैन
37 शाजापुर
कलेक्टोरेट, शाजापुर
38 आगर (मालवा) कलेक्टोरेट , आगर (मालवा)
39 मंदसौर
जिला आबकारी कार्यालय , मंदसौर
40 नीमच
कलेक्टोरेट, नीमच
41 रतलाम
कलेक्टोरेट सभागृह, रतलाम
42 देवास
कलेक्टोरेट सभाकक्ष , देवास
राजेश बहुगुणा , आबकारी आयुक्त.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.