इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 89]
भोपाल , शनिवार, दिनांक 29 फरवरी 2020-फाल्गुन 10, शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 2020
क्र. एफ ए- 3-40-2018-1- पांच- ( 12 ) .- मध्यप्रदेश वेट अधिनियम , 2002 ( क्रमांक 20 , सन् 2002 ) की धारा 20 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचनाएं क्रमांक एफ ए-3-40-2018-1- पांच ( 64 ) , दिनांक 27 सितम्बर 2019 एवं क्रमांक एफ ए-3-46-2019-1- पांच ( 91 ) , दिनांक 29 नवम्बर 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचनाओं में अंक एवं शब्द " 29 फरवरी , 2020 " के स्थान पर अंक एवं शब्द " 30 जून, 2020 " प्रतिस्थापित किए जाएं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 29 फरवरी 2020
क्र. एफ ए- 3-40-2018-1- पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए- 3-40-2018-1- पांच- ( 12 ) , दिनांक 29 फरवरी 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रत्नाकर झा, उपसचिव.
Bhopal , the 29th February 2020
No. F A-3-40-2018-1 -V- ( 12) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 (No. 20 of 2002) , the State Government , hereby makes the following amendment in this department's notifications No. F. A- 3-40-2018-1 - V-( 64) , dated 27th September , 2019 and No. F A-3-46-2019-1- V- (91) , dated 29th November 2019 , namely :-
AMENDMENT
In the said notifications , for the word and figure "29th February , 2020 " , the word and figure "30th June , 2020'shall be substituted.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, RATNAKAR JHA , Dy . Secy .
177
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.