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वध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 90 ]
भोपाल , सोमवार, दिनांक 2 मार्च 2020- फाल्गुन 12, शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल , ग्वालियर
देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के समूह एकल समूहों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2020-21
ग्वालियर, दिनांक 2 मार्च 2020
क्र. सात- ठेका- 2020-21-443.-ग्वालियरः- सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2020-21 के लिये , अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2020 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिये , राज्य की देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के समूह एकल समूहों के निष्पादन बाबत् मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) क्रमांक 77 , दिनांक 25 फरवरी 2020 की कण्डिका क्रमांक 6.1 के अंत में निम्नांकित अंश को जोड़ा जाये:-
यदि किसी जिले के 80 प्रतिशत निहित राजस्व की दुकानों का नवीनीकरण नहीं हो तो राजस्व सुरक्षा की दृष्टि से एवं स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये ऐसे जिलों में जिला समिति को यह अधिकार होगा कि वह जिले की समस्त मदिरा दुकानों को एक अथवा छोटे - छोटे एकल समूह बनाकर उनका निष्पादन करे. समूह बनाते समय यह भी ध्यान रखा जावे, समूह में यथासम्भव दोनों स्वरूप की मदिरा दुकानें हों तथा मदिरा दुकानों में भौगोलिक निरन्तरता रहे.
इसी प्रकार कण्डिका क्रमांक-62 BIO शॉप खोली जाना में " एवं कस्टम बाण्डेड वेयर हाउस से सीधे कर सकेंगीं. " के पश्चात् उल्लेखित " ऐसी मदिरा दुकानों का आरक्षित मूल्य प्रथम वर्ष के लिए 5 लाख रुपये रखा जायेगा. ऐसी मदिरा दुकान का निष्पादन ई - टेंडर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन ) द्वारा किया जायेगा. " के स्थान पर निम्न अंश पढ़ा जायेगा:-
BIO (Bottled in Origin) शॉप का पृथक निष्पादन न करते हुए, इन एकल समूहों के अन्तर्गत सम्मिलित किया जायेगा तथा आरक्षित मूल्य रूपये 5 लाख के स्थान पर, इनका आरक्षित मूल्य प्रति शॉप रुपये 1 करोड़ रखा जाये. साथ ही BIO ( Bottled in Origin ) शॉप को
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जिस समूह में रखा जायेगा, उस समूह में BIO (Bottled in Origin) शॉप के प्रस्तावित आरक्षित मूल्य रुपये 1 करोड़ ( रुपये एक करोड़) को जोड़कर ऐसे नये समूह का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जायेगा .
इसके अतिरिक्त ऐसी नवीन खोली जाने वाली BIO ( Bottled in Origin ) शॉप में सिर्फ BIO ( Bottled in Origin ) विदेशी मदिरा उत्पाद का विक्रय राज्य शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन अनुमत होगा. ऐसी BIO ( Bottled in Origin ) शॉप पर मदिरा का उपभोग अनुमत नहीं होगा . BIO (Bottled in Origin ) शॉप पर रखी जाने वाली एवं विक्रय की जाने वाली BIO ( Bottled in Origin ) विदेशी मदिरा का मध्यप्रदेश राज्य में पंजीयन अनिवार्य नहीं होगा तथा BIO (Bottled in Origin) शॉप से विक्रय की जाने वाली ऐसी BIO ( Bottled in Origin ) विदेशी मदिरा पर बॉटल फीस का समायोजन अनुमत नहीं होगा. मध्यप्रदेश राज्य से बाहर स्थित कस्टम बाण्ड से BIO (Bottled in Origin ) शॉप के लिये अनुज्ञप्तिधारी को BIO (Bottled in Origin ) मदिरा सीधे क्रय करना भी अनुमत होगा.
अतएव , राजस्व सुरक्षा की दृष्टि से भौगोलिक निरन्तरता के आधार पर ऐसी खोली जा रही BIO (Bottled in Origin) शॉप को उस जिले में गठित किये गये मदिरा दुकानों के एकल समूह में शामिल कर BIO (Bottled in Origin) शॉप का निष्पादन ई- टेंडर ( क्लोज बिड एवं ऑक्शन ) द्वारा किया जाये . ऐसी BIO (Bottled in Origin) शॉप को किस समूह में रखा जावे , इस संबंध में निर्णय जिला समिति द्वारा लिया जायेगा.
राजेश बहुगुणा , आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.