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यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 107]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2020- फाल्गुन 23, शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 11 मार्च 2020
क्र. एफ बी-04-04-2020-2- पांच (27 ) .- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , यह निदेश देती है कि वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, जबलपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जारी की गई बीमा पॉलिसियों पर, उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क समेकित किया जा सकेगा तथा उसका भुगतान मध्यप्रदेश के किसी भी शासकीय कोषालय में निम्नलिखित शर्तों पर किया जा सकेगा:-
(1 ) ऐसी प्रत्येक बीमा पॉलिसी पर पृष्ठांकन द्वारा यह उपदर्शित किया जाएगा कि उस पर देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान उपर्युक्त रीति से कर दिया गया है । ऐसा पृष्ठांकन केवल इस आदेश के अधीन भुगतान की गई समेकित स्टाम्प शुल्क की रकम की सीमा तक किया जा सकेगा ।
(2) चार तिमाही के लिए समेकित रकम रूपए 1,25,00,000 / - (एक करोड़ पच्चीस लाख रूपए मात्र) के मध्यप्रदेश के किसी शासकीय कोषालय में भुगतान के चालान की एक प्रति आंचलिक उप- महानिरीक्षक पंजीयन, जबलपुर के कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी ।
(3) उस अवधि के, जिसके लिए शुल्क का समेकन किया गया है, समाप्त होने के तत्काल पश्चात्, बीमित राशि के पॉलिसी क्रमांक तथा चतुर्थ तिमाही के 213 214
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2020
अन्त में पॉलिसियों पर भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क की सही रकम से मिलकर बनने वाली विवरणी आंचलिक उप - महानिरीक्षक पंजीयन, जबलपुर के कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 11 मार्च 2020
क्र. एफ बी- 04-04-2020-2- पांच (27 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक- एफ बी- 04-04-2020-2- पांच ( 27 ) , दिनांक 11 मार्च 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदिति कुमार त्रिपाठी , उपसचिव.
Bhopal , the 11th March 2020
No. B - 04-04-2020-2 - V(27) . In exercise of the powers conferred by clause ( b) of sub - section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 ( II of 1899) , the State Government , hereby, directs that the Stamp duty chargeable under the said Act on insurance policies issued by Senior Divisional manager , Life Insurance Corporation of India, Jabalpur during the financial year 2019-2020 may be consolidated and paid into any Government Treasury of Madhya Pradesh on the following conditions , namely :-
(1) It shall be indicated by endorsement on each policy of insurance that the stamp duty payable thcrcon has been paid in the aforesaid manner . Such endorsement would be made only to the extent of consolidated stamp duty amount paid under this order.
(2) A copy of the Challan of payment of consolidation amount of Rs . 1,25,00,000 ( Rupees One Crore Twenty Five Lakh Only) , in any Government Treasury of Madhya Pradesh for Four Quarter shall be submitted in the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration , Jabalpur.
(3) Immediately after the end of the period for which consolidation of duty has been made , the statement consisting of the Policy numbers of sum insured and the exact amount of Stamp duty paid on the policies at the end of Fourth quarter shall be submitted to the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration , Jabalpur .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ADITI KUMAR TRIPATHI , Dy. Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.