Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

नोवल कोरोना को संपूर्ण मध्‍यप्रदेश राज्‍य के लिए संक्रामक रोग घोषि‍त......

Published 18 March 2020

Department
लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण
Type
Extraordinary
Gazette no.
113
Identifier
in.gazette.madhya.2020-03-18.113.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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ध्य

शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 113 ]

भोपाल , बुधवार, दिनांक 18 मार्च 2020 -फाल्गुन 28 , शक 1941

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2020

क्र. एफ 10-02-2020- सत्रह मेडि- 02.- मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट , 1949 की धारा 50 के अंतर्गत, राज्य सरकार, एतद्वारा , नोवल कोरोना ( COVID - 19) को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित करती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत नोवल कोरोना (COVID - 19) को संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित संक्रामक रोग (Notified Infectious Disease) घोषित करती है.

2. उपरोक्त अधिसूचना आगामी आदेश तक प्रभावी होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव चन्द्र दुबे , सचिव.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 18 March 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-03-18.113.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-03-18.113.Extraordinary.