वध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 114]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 18 मार्च 2020-फाल्गुन 28, शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 16 मार्च 2020
क्र. एफ-बी- 5-01-2020-2- पांच ( 28 ) .- मध्यप्रदेश सिनेमा ( विनियमन ) अधिनियम , 1952 ( क्रमांक 17 सन् 1952 ) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश सिनेमा ( वीडियो कैसेट रिकार्डर/ प्लेयर द्वारा फिल्म प्रदर्शन ) नियम, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्तनियमों में, -
1. अध्याय 1 के नियम 1 के उप - नियम ( 1 ) में , शब्द " ( वीडियो कैसेट रिकार्डर/प्लेयर द्वारा फिल्म प्रदर्शन ) " के स्थान पर , शब्द " (वीडियो कैसेट/रिकार्डर/प्लेयर/मिनिप्लेक्स/डिजिटल/सेटेलाईट या अन्य द्वारा फिल्म प्रदर्शन ) " स्थापित किए जाएं .
2. अध्याय 1 के नियम 2 के उप- नियम ( ग ) में, शब्द " ( वीडियो कैसेट रिकार्डर/ प्लेयर ) " के स्थान पर, शब्द " ( वीडियो कैसेट रिकार्डर/प्लेयर/ मिनिप्लेक्स/डिजिटल/सेटेलाईट या अन्य ) " स्थापित किए जाएं.
3. अध्याय 3 के नियम 12 में, शब्द " उसके जारी या नवीनीकरण किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए " के स्थान पर, शब्द " उसके जारी या नवीनीकरण किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए " स्थापित किए जाएं.
4. अध्याय 4 के नियम 15 में, शब्द " ( वीडियो कैसेट रिकार्डर/ प्लेयर ) " के स्थान पर, शब्द " ( वीडियो कैसेट रिकार्डर/ प्लेयर/मिनिप्लेक्स/डिजिटल/सेटेलाईट या अन्य) " स्थापित किए जाएं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2020
क्र. बी- 5-01-2020-2- पांच-( 28 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी- 5-01-2020-2- पांच, ( 28 ) , दिनांक 16 मार्च 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
227
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
228
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2020
Bhopal , the 16th March 2020
No. F -B - 5-01-2020-2 -V (28 ) . In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Madhya Pradesh Cinemas (Regulation) Act , 1952 (No. XVII of 1952) , the State Government , hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Cinema (Exhibition of Films by video cassette recorder/ player ) Rules , 1983 , namely :-
AMENDMENTS
In the said rules ,-.
1. In sub - rule ( 1 ) of rule 1 of Chapter 1 , for the words " (Exhibition of Films by Video Cassette Recorder/ Player ) " , the words " (Exhibition of Films by Video Cassette Recorder/ Player / Miniplex/Digital / Satellite or others ) " shall be substituted .
2. In sub - rule (c) of rule 2 of Chapter 1 , for the words " (Video Cassette Recorder/ Player) " , the words "(Video Cassette Recorder/ Player/ Miniplex/Digital/Satellite or others ) " shall be substituted.
3. In rule 12 of Chapter 3 , for the words " for a period of one year from the date of its issue or renewal " the words " for a period of five years from the date of its issue or renewal " shall be substituted .
4. In rule 15 of Chapter 4 , for the words " (Video Cassette Recorder/ Player ) " , the words " ( Video Cassette Recorder/ Player/ Miniples /Digital/Satellite or others ) " shall be substituted.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , S. D. RICHHARIA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.