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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 116]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 मार्च 2020-फाल्गुन 29, शक 1941
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2020
क्र. बी- 15-10-2020- चौदह- 2.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24, सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , उद्योग तथा व्यापार विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6334- 1-13 सी- 20-53, दिनांक 25 जनवरी 1954 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति रतलाम के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान उस पर बनी समस्त संरचना , अहाता , खुला स्थान या परिक्षेत्र का विस्तार कर मंडी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात्ः-
स्थान
ग्राम रतलाम, तहसील रतलाम, जिला रतलाम के निम्नलिखित खसरा क्रमांकों का कुल रकबा 4.710 हेक्टर भूमि का क्षेत्र :-
रकबा ( हेक्टर में ) (3)
खसरा क्रमांक
(2)
क्रमांक (1)
0.040
1052/01
1.
0.500
1057
2.
0.400
1058
3.
0.140
1064/1
4.
0.050
1064/4
5.
0.050
1064/5
6.
1064/11
0.030
7.
1064/3
0.100
8.
0.740
1072/1
9.
0.200
1072/2
10.
0.500
1078/1
11.
1063/2
0.360
12.
0.200
1063/1
13.
0.300
1063/3
14.
231 232
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2020
(1)
1063/4 15.
1063/5/1 16.
1063/5/2 17.
1063/6 18.
1063/7 19.
1063/8 20.
1042 21.
(3)
0.200
0.110
0.090
0.200
0.175
0.175
0.150
योग ... 4.710
जिसकी सीमाएं
पूर्व में- मुख्य अनाज मंडी प्रांगण बाउण्ड्रीवॉल.
पश्चिम में- भूमिस्वामियों की निजी भूमि.
उत्तर में- मस्जिद की भूमि.
दक्षिण में- निजी भूमि में अस्थाई रास्ता.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2020
क्र. बी- 15-10-2020- चौदह- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना , दिनांक 19 मार्च 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 19th March 2020
No. B - 15-10-2020 - XIV- 2.-In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub- section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by extend the following places including all structures , enclosure , open places or locality in the Ratlam market area for which a market at Ratlam has been established vide Commerce and Industry Department's Notification No. 6334-1-13 C- 20-53, dated 25th January 1954 shall be market yard , namely :-
PLACE
An area of 4.710 Hectars land of below mentioned survey number at Ratlam village in Ratlam Tehsil of Ratlam District :-
Area ( In hectar) (3)
Survey No.
(2)
S. No. (1)
1052/01
1.
1057 2.
1058 3.
1064/1
1064/4
1064/5 12345678901
1064/11
7.
1064/3 8.
1072/1 9.
1072/2
1078/1
0.040
0.500
0.400
0.140
0.050
0.050
0.030
0.100
0.740
0.200
0.500 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2020
232( 1 )
(3)
(2)
(1)
1063/2
0.360 12.
0.200
1063/1
13.
0.300
1063/3
14.
0.200
1063/4
15.
0.110
1063/5/1
16.
0.090
1063/5/2
17.
0.200
1063/6
18.
0.175
1063/7
19.
1063/8
0.175 20.
1042
0.150 21.
Total 4.710
BOUNDED BY
On the East by-Boundary Wall of Main Grain Yard .
On the West by-Private Land of Landlord .
On the North by- Land of Mosque .
On the South by- Temporary way of Private land.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJIT KESARI , Principal Secy .
भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2020
क्र. बी - 15-10-2020-चौदह- 2.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24, सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड (ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक.19 मार्च 2020 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र रतलाम, तहसील रतलाम, जिला रतलाम के निम्नलिखित क्षेत्र रतलाम को मंडी प्रांगण घोषित करती है:-
क्षेत्र
( 1 ) नगर पंचायत रतलाम, तहसील रतलाम, जिला रतलाम की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र .
(2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्रः- ( 1 ) बंजली , ( 2 ) डोसीगांव, ( 3 ) बरबड़, ( 4 ) राजगढ़ , ( 5 ) विरियाखेडी, ( 6 ) भाटखेड़ी , ( 7 ) सुराखेड़ी, ( 8 ) हापुखेड़ी, (9 ) खेतलपुर, ( 10 ) सागोद, ( 11 ) भैरवगढ़ , ( 12 ) मथुरी, ( 13 ) हरथली, ( 14 ) दिलीपनगर, ( 15 ) करमदी, ( 16 ) सालाखेड़ी, ( 17 ) सनावदा, ( 18 ) गांगाखेड़ी, ( 19 ) नगरा , ( 20 ) डेलनपुर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2020
क्र. बी- 15-10-2020- चौदह- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 19 मार्च 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत केसरी , प्रमुख सचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2020
232 (2)
Bhopal , the 19th March 2020
No. B - 15-10-2020 - XIV- 2.-In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub - section ( 2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby declare that in it relation to the market yard declared vide under this Department Notification even number dated 19th March 2020 the following area in the Ratlam market area , of Ratlam tehsil of Ratlam district shall be the market yard nemely:-
AREA
(1) An area within the limit of Nagar Panchayat Ratlam in Tehsil Ratlam of District Ratlam District. (2) An area comprising of the following villages within the radius of five Kilometers from the market yard namely:-
(1) Banjali , (2) Dosigaon , (3 ) Barbad, (4) Rajgarh , (5 ) Viriyakhedi , ( 6) Bhatkhedi , (7 ) Surakhedi , (8) Hapukhedi , ( 9) Khetalpur, ( 10) Shagod, ( 11 ) Bharavgarh , ( 12) Mathuri , ( 13 ) Harthali , (14) Dilipnagar , ( 15) Karmadi , ( 16) Salakhedi , ( 17) Sanavada , ( 18 ) Gangakhedi , ( 19) Ngra , (20) Delanpur.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJIT KESARI , Principal Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.