इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 120 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2020- फाल्गुन 30 , शक 1941
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 20 मार्च 2020
क्र. डी- 7-02-2012-चौदह- 2.- मध्यप्रदेश ट्रैक्टर द्वारा खेती ( प्रभारों की वसूली ) अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 9 सन् 1973 ) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश ट्रैक्टर द्वारा खेती ( प्रभारों की वसूली ) नियम, 1981 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में नियम के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
ट्रैक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी प्रभारों का मापमान- ट्रैक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी का मापमान निम्नानुसार होगा:-
" 7"
(
क ) समस्त कृषि कार्य, जो विभिन्न अश्वशक्ति के व्हील टाईप. ट्रैक्टरों द्वारा किया जाना हो ( इनमें परिवहन सम्मिलित नहीं है ): -
रु. 510/- प्रतिघंटे 1
40 अश्वशक्ति तक के व्हील टाईप ट्रैक्टर
रु. 625/- प्रतिघंटे 2
41 अश्वशक्ति या उससे अधिक अश्वशक्ति के ट्रैक्टर
परिवहन कार्यः -
(ख )
रु. 14/- प्रति किलोमीटर 1
40 अश्वशक्ति तक के व्हील टाईप ट्रैक्टर
रु. 18/- प्रति किलोमीटर 2
41 अश्वशक्ति या उससे अधिक अश्वशक्ति के ट्रैक्टर
2. यह संशोधन 1 अप्रैल 2020 से प्रवृत्त होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
अजीत केसरी , प्रमुख सचिव.
239 240
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2020
भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2020
क्र. डी-7-02-2012- चौदह-2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 20 मार्च 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत केसरी, प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 20th March 2020
No. D -7-02-2012 -XIV- 2 . In exercise of the power conferred by Section 7 of the Madhya Pradesh Tractor Dwara Kheti (Prabharo ki Vasuli) Adhiniyam , 1972 (No. 9 of 1973) , the State Government hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Tractor Dwara Kheti ( Prabharo ki Vasuli ) Adhiniyam , 1981 , namely:-
AMENDMENT
In the said rules , for rule 7 , the following rule shall be substituted , namely:-
"7 " Scale of Tractor cultivation charges , The scale of tractor cultivation charges shall be as follows :-
(a) All the agricultural works which are to be performed using tractor of different horsepower. (It does not include transporation)
Rs. 510/- per hour
1. Tractors up to 40 horsepower
Rs . 625/ - per hour
2. Tractors of 41 horsepower or above
(b) Transportation Works
Rs . 14/ - per hour
1. Wheel Type Tractors up to 40 horsepower
Rs . 18 /- per hour
2. Wheel Type Tractors of 41 horsepower or above
2. This amendment shall come in to force with effect from 1st April 2020.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
AJIT KESARI , Principal Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.