मध्यप्र
शास
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 125]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2020- फाल्गुन 30, शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2020
क्र. एफ ए- 3-33-2017-1- पाँच (20 ) .-मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( क्रमांक 19 सन् 2017 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) और धारा 15 की उपधारा ( 5 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-33-2017-1- पांच ( 42 ) दिनांक 5 अगस्त 2017 , में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथाः-
उक्त अधिसूचना में, -
(क) अनुसूची II-6 % में क्रम सं. 242 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा.
(ख) अनुसूची IV-14 % में क्रम सं. 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम. सं. और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-
सारणी
14%" "228
कोई भी अध्याय
लॉट्री
2. यह अधिसूचना 01 मार्च, 2020 से लागू होगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी , उपसचिव.
249 250
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2020
भोपाल , दिनांक 20 मार्च 2020
क्र. एफ ए- 3-33-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस आशय के अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-33-2017-1- पांच ( 20 ) , दिनांक 20 मार्च 2020 , का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.
Bhopal , the 20th March 2020
No. F A-3-33-2017-1 -V- (20). In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 9 and sub- section (5) of Section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017) , the State Government, on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F A- 3-33-2017-1 -V(42) -2017 dated 29 June 2017 namely: -
In the said notification ,-
(a) in Schedule- II 6 % , S. No. 242 and the entries relating thereto shall be omitted ;
(b) in Schedule IV- 14 % , for S. No. 228 and the entries relating thereto , the following S. No. and the entries shall be substituted , namely :-
14%" .
"228 .
Lottery
Any chapter
2. This notification shall come into force on the 1st day of March , 2020.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ADITI KUMAR TRIPATHI , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.