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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 131 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2020 - फाल्गुन 30 , शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 20 मार्च 2020
क्र. एफ ए- 3-03-2018-1-पांच ( 15 ) .- राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( क्रमांक 19 सन् 2017 ) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-03-2018-1- पांच( 4 ) , दिनांक 23 जनवरी , 2018 , में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्ः-
उक्त अधिसूचना में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् :-
" परंतु यह और भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त हो जाएगी , जो मास/तिमाही जुलाई, 2017 से नवंबर, 2019 तक के लिए, देय तारीख तक प्ररुप जीएसटी आर -1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे देने में असफल रहे हैं, किन्तु उन्होंने 19 दिसंबर, 2019 से 10 जनवरी , 2020 तक की बीच की अवधि के उक्त ब्यौरे प्ररूप जीएसटी आर -1 में दे दिए हैं. " .
2. यह अधिसूचना 19 दिसंबर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 20 मार्च 2020
क्र. एफ ए- 3-03-2018-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस आशय के अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-03-2018-1- पांच ( 15 ) , दिनांक 20 मार्च 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2020
Bhopal, the 20th March 2020
No. F A- 3-03-2018-18 - V( 15). In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendment in this department notification No. F. A- 3-03-2018-1 -V- ( 4) , dated the 23rd January , 2018 , namely :-
In the said notification , after the second proviso , the following proviso shall be inserted , namely :-
"Provided also that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered persons who failed to furnish the details of outward supplies in FORM GSTR- 1 for the months / quarters from July, 2017 to November , 2019 by the due date but furnishes the said details in FORM GSTR - 1 between the period from 19th December , 2019 to 10th January, 2020. " .
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 19th day of December , 2019 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ADITI KUMAR TRIPATHI , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020 .