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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 132]
भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 20 मार्च 2020-फाल्गुन 30, शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2020
क्र. एफ ए- 3-47-2017-1- पांच( 16 ) .- मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( क्रमांक 19 सन् 2017 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-47-2017-1- पांच ( 59 ) , दिनांक 7 दिसम्बर, 2017 , में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथाः-
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -
(2)
(3)
(1)
(4)
" 15
ऐसा कोई बॉडी कारपोरेट जो कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित हो. " को लाने ले जाने के लिए
किसी बॉडी कारपोरेट से भिन्न कोई व्यक्ति जो कि किसी बॉडी कारपोरेट को सेवा की आपूर्ति करता हो और सेवा के प्राप्तकर्ता से 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर वसूल करने वाली इनवायस जारी न करता हो .
तैयार किया गया हो और
जहां ईंधन का खर्च भी
सेवा के प्राप्तकर्ता से लिए
किसी बॉडी कारपोरेट को ऐसे किसी मोटर वाहन को किराए पर देकर दी जाने वाली सेवा जिसे यात्रियों जाने वाले प्रतिफल में शामिल हो.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदिति कुमार त्रिपाठी , उपसचिव.
263 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2020
264
भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2020
क्र. एफ ए- 3-47-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-47-2017-1-पांच ( 16 ) , दिनांक 20 मार्च 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.
Bhopal , the 20th March 2020
No. F A- 3-47-2017-1 - V ( 16) . In exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of Section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department notification No. F A- 3-47-2017- 1-V(59) , dated 30th June , 2019 , namely:-
In the said notification , in the Table, for serial number 15 and the entries relating thereto , the following shall be substituted , namely:-
(4)
(3)
(2)
(1)
"15
Any body corporate located in the taxable territory. " .
Any person , other than a body corporate who supplies the service to a body corporate and does not issue an invoice charging State tax at the rate of 6 per cent . to the service recipient .
Services provided by way of renting of any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient , provided to a body corporate .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ADITI KUMAR TRIPATHI , Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.