Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

नोवल कोरोना (COVID-19) संक्रामक रोग एवं 51 के अन्‍तर्गत.........

Published 23 March 2020

Department
लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण
Type
Extraordinary
Gazette no.
135
Identifier
in.gazette.madhya.2020-03-23.135.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 135]

भोपाल , सोमवार , दिनांक 23 मार्च 2020- चैत्र 3 , शक 1942

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2020

क्र. प्र.स. स्वास्थ्य- सत्रह मेडि.- 3-596.- भारत के विभिन्न भागों में नोवल कोरोना ( COVID - 19 ) के संक्रमण से स्वास्थ्य व जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश में संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना दिनांक 18 मार्च 2020 द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक हैल्थ एक्ट, 1949 की धारा 50 के अंतर्गत नोवल कोरोना ( COVID- 19 ) को संक्रामक रोग एवं 51 के अंतर्गत अधिसूचित संक्रामक रोग सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए घोषित किया गया है. इसके तारतम्य में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट , 1949 के Section 71 (2) में प्रावधानित समस्त अधिकार समस्त जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को प्रदत्त किये जाते हैं.

होंगे. मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949 की धारा 3 की उपधारा ( 9 ) के अंतर्गत समस्त जिला मजिस्ट्रेट एक्जीक्यूटिव अथोरिटी उपरोक्त अधिकार आगामी आदेश तक प्रभावी होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव चन्द्र दुबे , सचिव.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 23 March 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-03-23.135.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-03-23.135.Extraordinary.