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मध्यप्रदे श शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 142]
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 24 मार्च 2020- चैत्र 4, शक 1942
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2020
क्र. एफ-4-3-2020 - उन्तीस- 1.- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ( 1955 का सं. 10 ) की धारा 3 और धारा 5 के साथ पठित एस.ओ. 681 ( ई ) , दिनांक 30 नवम्बर 1974 तथा भारत सरकार के उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ( उपभोक्ता मामले विभाग ) की अधिसूचना जो का. आ. 1197 ( अ ) , दिनांक 21 मार्च 2020 के अनुसरण में, प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश मास्क ( 2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) और हैण्ड सैनिटाइजर नियंत्रण आदेश, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्ः-
संशोधन
1. इस आदेश की कण्डिका-2 की उपकण्डिका " ख " के पश्चात् निम्नलिखित नवीन कण्डिका स्थापित करती है:-
" (ग) " कीमत " से अभिप्रेत है, ऐसी कीमत जो इन आवश्यक वस्तुओं के सबंध में भारत सरकार द्वारा समय - समय पर निर्धारित की जाए. "
2. इस आदेश की कण्डिका-3 के पश्चात् नवीन कण्डिका -3 ( अ ) निम्नानुसार स्थापित करती है:-
" 3 अ कोई भी व्यापारी इन आवश्यक वस्तुओं को ऐसी निर्धारित कीमत जो भारत सरकार द्वारा घोषित की जाए, से अधिक कीमत पर विक्रय नहीं करेगा. "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2020
क्र. एफ-4-3-2020- उन्तीस- 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-3-2020- उन्तीस-1 , दिनांक 24 मार्च 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल , उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2020
Bhopal , the 24th March 2020
No. F - 4-3-2020- XXIX - 1.- In exercise of the powers conferred under section 3 and 5 of Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) read with S. O. 681 (E) , dated 30th November 1974 (No. 10 of 1955) and in pursuance to notification of Central Government published under Ministry of Consumer Affairs (Department of Consumer Affairs ) S. Ο . 1197 ( Α ) , dated 21st March 2020 , the State Government , hereby, makes the followings amendments in the Madhya Pradesh Mask (2 ply and 3 ply surgical mask, N 95 mask) and Hand Sanitizer, Controal Order , 2020 , namely:-
AMENDMENT
1. After sub - clause 'B ' the clause 2 of this order, the following clause is inserted:-
" ( C) "Price " means such a price ask fixed by Government of India in respect of essential commodities at different time intervals .
2. After clause ' 3' of this order, a new clause 3 (A) is inserted as under :-
"3 A No trader sell the essential commodities at the price more than the price declared by Government of India in this regard . "
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , B. K. CHANDEL, Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.