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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 143]
भोपाल , मंगलवार , दिनांक 24 मार्च 2020-चैत्र 4, शक 1942
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2020
क्र. 4137- एफ- 16-5-2020- बाईस पं.- 2 .- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 , सन् 1994 ) की धारा 93 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने एवं नवीन पंचायतों के गठन के मध्य की अवधि के लिए पंचायतों के दैनिक कार्यकलापों के सुचारू संचालन की दृष्टि से धारा 87 ( 3 ) ( ख ) के अनुसार गठित होने वाली समिति एवं उसके प्रधान को नियुक्त करने के लिए राज्य शासन , एतद्वारा , नीचे दी अनुसूची अनुसार विहित प्राधिकारी नियुक्त करता है:-
अनुसूची
क्र. (1)
विहित प्राधिकारी (2)
धारा (3)
1.
कलेक्टर
ग्राम पंचायत के लिए
87(3 ) (ख)
2.
कलेक्टर
जनपद पंचायत के लिए
3. जिला पंचायत के लिए
संभाग आयुक्त
जिला पंचायतों में दो - दो अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन के लिए राज्य शासन विहित प्राधिकारी को नाम भेजेगा, मनोनयन के अभाव में भी प्रशासकीय समिति अपना कार्य संचालन करती रहेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. चौधरी, उपसचिव,
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.