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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 151 ]
भोपाल, रविवार , दिनांक 29 मार्च 2020-चैत्र 9, शक 1942
जेल विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 29 मार्च 2020
एफ- 14-09-2020- तीन जेल. बंदी अधिनियम, 1900 ( 1900 का सं. 3 ) यथासंशोधित मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, के अनुसरण में बंदी ( मध्यप्रदेश संशोधन ) अधिनियम, 1985 की धारा 31 - ड़ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियमों में, नियम 4 - घ में, उपनियम (2 ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम जोडा जाए, अर्थात् :-
(3) प्राकृतिक आपदा और महामारी की दशा में आपात छूट्टी- उपरोक्त उपनियम ( 1 ) और ( 2 ) में किसी बात के होते हुए भी, महामारी के खतरे, प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों की दशा में या किसी अन्य परिस्थिति में , जो जेल के बंदियों की जनसंख्या को तत्काल कम करने का समर्थन करती है , उपयुक्त मामलों में बंदी को एक बार में अधिकतम 60 दिवस की अवधि के लिए आपात छुट्टी की पात्रता होगी. ऐसे बंदी द्वारा जेल के बाहर व्यतीत की गई इस आपात छुट्टी की अवधि की गणना, बंदी के कुल दंडादेश की अवधि में सम्मिलित की जाएगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव चन्द्र दुबे , सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.