Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश अधिवक्‍ता सहायता (प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्‍याशित परिस्‍थतियों) योजना 2020

Published 04 May 2020

Department
विधि और विधायी कार्य
Type
Extraordinary
Gazette no.
161
Identifier
in.gazette.madhya.2020-05-04.161.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्य

ध्य प्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 161 ]

भोपाल , सोमवार , दिनांक 4 मई 2020-वैशाख 14 , शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 4 मई 2020

फा. कमांक 7175-2081 -क / 21 / ब(दो) 2020 अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम , 1982 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद द्वारा न्यासी समिति द्वारा मध्यप्रदेश अधिवक्ता परिषद् के परामर्श से तैयार की गई मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता (प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थितियां) योजना, 2020 को दिनांक 4-5-2020 को प्रकाशित करती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

321 322

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2020

मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता (प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थतियाँ)

योजना, 2020

अधिसूचना

वर्तमान समय में कोविड-19 (कोरोना) वायरस के तेजी से फैलने से सम्पूर्ण विश्व में मानव समाज को उन अप्रत्याशित गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जन सामान्य का जीवन गंभीर खतरे में है और इससे अधिवक्तागण भी अछूते नहीं है । ऐसा महसूस किया गया कि ऐसी विषम परिस्थितियों में उनको अपनी दैनिक जीवन को चलाने के लिए आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए । अतः उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा 15 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतद्वारा न्यासी परिषद् एतद द्वारा , मध्यप्रदेश अधिवक्ता परिषद् के परामर्श से बनाई गई योजना को प्रकाशित करती है , अर्थात्ः

योजना

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ,-

" (1 ) इस योजना का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता (प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थतियों) योजना, 2020 है । (2) इसका विस्तार मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद् द्वारा नामांकित अधिवक्ताओं को लागू होगा ।

(3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित करे ।

2. परिभाषाएं, - इस योजना में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो- 322( 1)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2020

(क) " बार कौंसिल" से अभिप्रेत है अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन गठित बार कौंसिल ऑफ मध्यप्रदेश;

(ख) "प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थितियों" से अभिप्रेत है केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा घोषित संकटापन्न परिस्थितियाँ;

(ग) " अधिनियम " से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 9 सन् 1982) ;

(घ) "फंड" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत गठित फंड ।

3. पात्र अधिवक्ताओं को उक्त आर्थिक सहायता फण्ड से की जावेगी , जिसके लिए अधिकतम सीमा दो करोड़ रूपये तक हो राकेगी जिसे अधिवक्ता परिषद की अनुशंसा पर न्यासी समिति उक्त सीमा को बढ़ाने पर विचार कर सकेगी । यह राशि अधिवक्ता कल्याण स्कीम ए 1989 के अधीन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उच्च न्यायालय परिसर, जबलपुर में एफ. डी. आर. के माध्यम से विनियोजित की गई राशि 24,77,78,858 /- से विकलनीय होगी । 4. योजना के तहत राशि प्रदान किये जाने की प्रक्रिया-

(1) योजना में वे ही अधिवक्ता सहायता के पात्र होंगे जिनका नाम राज्य अधिवक्ता परिषद की वर्तमान निर्वाचन सूची में दर्शित हो रहा हो , और वे आवेदन पत्र की अन्य शर्तों को पूरा करते हों । (2) पात्र अधिवक्ता को किसी परिस्थिति विशेष में वह राशि देय होगी जिसे अधिवक्ता परिषद् की सलाह पर न्यासी समिति समय- समय पर निर्धारित करेगी । इस संबंध में न्यासी समिति का विनिश्चय अन्तिम होगाः

परन्तु किसी पात्र अधिवक्ता को किसी परिस्थिति विशेष में अधिकतम राशि रूपये 5000 / - ( रूपये पांच हजार) मात्र देय होगी ।

(3) योजना का लाभ लेने के लिए अधिवक्ता को निर्धारित प्रारूप में संबंधित अधिवक्ता संघ को आवेदन प्रस्तुत करना होगा । प्राप्त आवेदन पर अधिवक्ता संघ इस योजना के साथ संलग्न 3 अनुसार कर सकेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2020

322(2)

(4) इस योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष , सचिव एवं कोषाध्यक्ष की संयुक्त अनुशंसा पर ही परिषद द्वारा विचार के लिए भेजे जाएंगे ।

(5) जिन अधिवक्ता संघों में व्यवसायरत् अधिवक्ताओं की संख्या 25 से कम है , वे उन स्थानों से सम्बद्ध रहेंगे , जहाँ वर्तमान चुनाव में उन्होंने मतदान किया हैं । किसी व्यावहारिक कठिनाई में राज्य अधिवक्ता परिषद पृथक से निर्देश भी दे सकती है ।

(6) किसी भी अधिवक्ता संघ की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निर्धारित संख्या में प्राप्त आवेदकों की अनुशंसा करने के पूर्व समस्त आवेदनों पर गहन विचारण एवं आवश्यक समाधान करे :

परन्तु किसी एक अधिवक्ता परिवार के मात्र एक ही अधिवक्ता को सहायता की अनुशंसा की जानी चाहिए भले ही आवेदक अधिवक्ता के परिवार में एक से अधिक व्यक्ति अधिवक्ता व्यवसाय में रत हों ।

(7) किसी भी अधिवक्ता को इस फंड से दोबारा सहायता प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा और किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने पर संबंधित अधिवक्ता को व्यवसायिक कदाचरण का दोषी माना जावेगा ।

नोट- इस योजना में जहाँ मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद का उल्लेख किया गया है, उसमें वर्तमान में बार कौंसिल का कार्य प्रभार देख रही विशेष समिति मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद भी शामिल है एवं उसके द्वारा दिए गए निर्णय मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा दिए गए निर्णय के रूप में वैधानिक रूप से मान्य होंगे । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2020

322 (3)

संलग्न-1

प्रोफार्मा आवेदन पत्र

(प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थितियों में मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा नामांकित अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता के लिए ) प्रति,

माननीय अध्यक्ष विशेष समिति राज्य अधिवक्ता परिषद / माननीय अध्यक्ष , मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद उच्च न्यायालय परिसर, जबलपुर (म.प्र)

विषयः प्राकृतिक आपदा एवं विषम परिस्थितियों में आर्थिक सहायक प्रदान किए जाने हेतु आवेदन पत्र ।

10. अधिवक्ता का व्यवसाय स्थल

11. अधिवक्ता का नामांकन कमांक एवं वर्ष

12. अधिवक्ता का पूरा नाम

नोट- सनद / पहचान पत्र की छांयाप्रति संलग्न करें ।

13. अधिवक्ता का निवास का पता / मोबाईल -

अधिवक्ता का बैंक खाता नंबर

बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड

नोट-खाता पासबुक के प्रथम और अंतिम पृष्ट की छायाप्रति संलग्न करें । 14. बैंक का नाम एवं पता फोननंबर

15. क्या अधिवक्ता आयकर दाता है?

नोट- जानकारी लिखें एवं पैन कार्ड संलग्न करें ।

16. आवेदक के परिवार की जानकारी एवं उनका व्यवसाय मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2020

322(4)

17. क्या आवेदक एवं उसके परिवार के अन्य अधिवक्ता सदस्य ने योजना के अंतर्गत कोई आर्थिक सहायता पूर्व में प्राप्त की है? विवरण :

18. मैं इस आवेदन पत्र के साथ मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद से यह अनुरोध करता हूँ, कि कोविड-19 (कोरोना) वायरस के फैलने के कारण लॉकडाउन होने से मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, अतः मुझे पारिवारिक भरण - पोषण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का अनुरोध है ।

सत्यापन

मैं

उपरोक्त वर्णित अधिवक्ता

आज दिनांक

को स्थान ...में एतद् सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में वर्णित जानकारी क. 1 से 10 तक मेरे स्वयं के ज्ञान से सत्य व सही है ।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक:

अधिवक्ता का नाम :

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2020

322( 5)

संलग्न-2 जिला / तहसील अधिवक्ता संघ

जिला

जिला / तहसील अधिवक्ता संघ की अनुशंसा समिति द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र का अवलोकन करते हुए गहन जॉच उपरांत इसे अनुशंसित कर मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की ओर आवश्यक विचार एवं निर्णय हेतु अग्रेषित किया जाता है ।

स्थान:

दिनांकः

हस्ताक्षर अध्यक्ष

अध्यक्ष का नाम

मोबाईल:

कार्यालय सील :

हस्ताक्षर अनुशंसा समिति सदस्य-

3. प्रथम सदस्य के हस्ताक्षर

नाम एवं मोबाईल नंबर

4. द्वितीय सदस्य के हस्ताक्षर

नाम एवं मोबाईल नंबर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2020

322 (6)

संलग्न-3 नोट- पात्र अधिवक्ताओं की गणना-

(1) ऐसे अधिवक्ता संघ जहां अधिवक्ताओं की संख्या संलग्न सारणी के अनुसार 100 अथवा उससे कम है वहां पात्रता उक्त संख्या के 10 प्रतिशत होगी ।

(2) ऐसे अधिवक्ता संघ जहाँ अधिवक्ताओं की संख्या 100 से अधिक है वहाँ पात्रता 10+ 100 से अधिक का 5 प्रतिशत होगी ।

(3) गणना करने में यदि संख्या अंशों में आती है अंश को बढ़ाकर पूर्ण किया जायेगा ।

उदाहरण- गणना करने पर संख्या 6.4 अथवा 7.9 आती है तो ऐसी दशा में गणना के लिए 6.4 को 7 एवं 7.9 को 8 किया जावेगा । किन्तु यदि संख्या पूर्णांक में हो तो उसमें कोई भी जोड- घटाना नहीं होगा ।

(4) ऐसे अधिवक्ता संघ जिनमें अधिवक्ताओं की संख्या 100 तक है एवं ऐसे अधिवक्ता संघ जिनमें अधिवक्ताओं की संख्या 100 से अधिक किन्तु 1000 या उससे कम है तथा ऐसे अधिवक्ता संघ जिनमें अधिवक्ताओं की संख्या 1000 से अधिक है वे कमशः एक, दो एवं तीन अतिरिक्त अधिवक्ताओं (उपरोक्त कंडिका (1 ) व (2 ) को छोडकर) का नाम जिसके संबंध में वह यह उचित समझते हैं कि वह पात्र तो है किन्तु उपरोक्त अनुसार सूची में सम्मिलित नहीं है तो उनका नाम राज्य अधिवक्ता परिषद् को अनुशंसित कर सकेगें ।

(6) इस योजना में अधिवक्ताओं की पात्रता के संबंध में संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा ।

(7) उक्त योजना के क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निराकरण राज्य अधिवक्ता परिषद् द्वारा किया जावेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गोपाल श्रीवास्तव , सचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2020

322(7) Page 1

A- 1 अधिवक्ता संघ जिनमें 25 से अधिक एवं अधिकतम 100 तक अधिवक्ता सदस्य

District

Sr

1 CHHATARPUR

2 AGARMALWA

Total Advocate City

25

BADAMALEHRA

SUSNER

3 ALIRAJPUR

4BALAGHAT

37

44

JOBAT

26

KATANGI

5 BETUL

6BETUL

7 CHHINDWARA

36

AMLA

49

BHAINSDEНІ

50

CHOURAI

8 CHHINDWARA

9

DAMOH

40

PANDHURNA

39

PATHARIA

10

DHAR

11DINDORI

46

DHARAMPURI

31

SHAHPURA

12 GUNA

13 GUNA

14

GWALIOR

15 HOSHANGABAD

16 INDORE

43

ARON

48

CHANCHODA

34

BHITARWAR

BABAI

30

SAWER

17

45

PETLAWAD

JHABUA

18 JHABUA

40

THANDLA

19 KATNI

38

BARHI

33

BADWAHA

20 KHARGONE( W . NIWAR ) 21 KHARGONE ( W . NIWAR )

44

BHIKANGAON

43

KASRAWAD

22 KHARGONE ( W . NIWAR ) 23 KHARGONE ( W . NIWAR)

40

29

MAHESHWAR

49

SANAWAD

24 KHARGONE ( W . NIWAR) 25 MANDLA

38

NAINPUR

26

MANDLA

27 MANDSAUR

30

NIWAS

48

BHANPURA

28 MANDSAUR

29

MORENA

30

39

NARAYANGARH

26

PORSA

32

GOTEGAON

NARSINGHPUR

31PANNA

36

AJAYGARH

32

PANNA

30

GUNOUR

33 RAISEN

42

UDAIPURA

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2020

322 ( 8)

34RAJGARH

36

ZIRAPUR

35 REWA

36SAGAR

RAIPURKARCHULIYAN

35

GARHAKOTA

37 SAGAR

43

SHAHGARH

38SATNA

35

RAMNAGAR

39 SATNA

37

UNCHEHARA

40SEHORE

31

BUDHNI

41

SHAHDOL 42

SHAJAPUR 47 34

SOHAGPUR - SHAHDOL

KALAPIPAL

43SHEOPUR

33 28

VIJAYPUR

44

SHIVPURI

KHANIYADHANA

45SHIVPURI

27

POHARI

46VIDISHA

31

LATERI

47 ALIRAJPUR 37

ALIRAJPUR

48 ANOOPPUR

RAJENDRAGRAM

49 ASHOK - NAGAR 52 96

CHANDERI

50

BADWANI 52

SENDHWA

51 BALAGHAT 58

BAIHAR

52BHIND

73

MEHGAON

53 CHHATARPUR 89

BIJAWAR

54 CHHATARPUR 77

RAJNAGAR

55 CHHINDWARA 52

AMARWADA

56

CHHINDWARA 90

SAUSAR

57 DATIA

92

BHANDER

58DATIA

82

SEONDHA

59DEWAS

BAGLI 60DEWAS

94 89

KANNOD

61DEWAS

78

KHATEGAON

62DEWAS

69 99

SONKATCH

63DHAR

56

BADNAWAR

64DHAR

83

KUKSHI

65

DHAR

63

SARDARPUR

66GUNA

64

RAGHOGARH

67HARDA

TIMARNI

68INDORE

53 65

DEPALPUR

69 JABALPUR

PATAN 94 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2020

KATNI

70

322(9)

52 VIJAYRAGHAVGARH

54 HARSUD

KHANDWA ( EAST NIWAR ) 71

58 MANDLESHWAR

72MANDLESHWAR

69 GAROTH

MANDSAUR

73

63 SITAMAU

MANDSAUR

74

MORENA

75

95 JOURA

90 JAWAD

NEEMUCH

76

PANNA

77

78 PAWAI

98 BEGUMGANJ

RAISEN

78

69 GOHARGANJ

RAISEN

79

98 RAJGARH

RAJGARH

80

97 BIAORA

RAJGARH

81

51 KHILCHIPUR

82RAJGARH

RATLAM

83

65 ALOTE

51 HANUMANA

84 REWA

71 MANGAWAN

REWA

85

67 BANDA

SAGAR

86

SAGAR

87

SEHORE

88

79 REHLI

83 NASRULLAGANJ

73 KOLARAS

89 SHIVPURI

83 PICHHORE

SHIVPURI

90

100 MAJHAULI

SIDHI

91

92SIDHI

51 RAMPUR NAIKIN

90 JATARA

TIKAMGARH

93

UJJAIN

94

68 KHACHROUD

91 MAHIDPUR

UJJAIN

95

86 TARANA

UJJAIN

96

67 MANPUR

UMARIA

97

UMARIA

98

65 PALI

53 KURWAI

VIDISHA

99

73 SIRONJ

100 VIDISHA

5722 Total मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2020

322 ( 10)

-છછઃ સ્વઃ છગનમેં 100 એ છે . પૂછે District

Sr.

City

ハ ત્ય 500 AAP MAMAM R છRM

Total Advocates

1.1.3

AGARMALWA

1 AGAR - MALWA

327

ANOOPPUR

2 ANOOPPUR

KOTMA

3 ANOOPPUR

4 ASHOK - NAGAR

305

230

ASHOK - NAGAR

1.15

MUNGAOLI

5 ASHOK - NAGAR

118

BADWANI

6 BADWANI

364

BALAGHAT

7 BALAGHAT

171.

WARASEONI

S BALAGHAT

9 BETUL

MULTAI

10

BHIND

BHIND

11 BHIND

GOHAD

12BHIND

LAHAR

13 BHOPAL

185

452

136

214

106

BERASIA

BURHANPUR

344

BURHANPUR

14

CHHATARPUR

LAUNDI

15

153

135

NAWGAON

16 CHHATARPUR

117

JUNNARDEO

17 CHHINDWARA

170

PARASIA

18 CHHINDWARA

HATTA

19

DAMOH

DATIA

20 DATIA

DHAR

21

DHAR

121

335

381

MANAWAR

22DHAR

104

126

DINDORI

23

DINDORI

GUNA

24 GUNA

DABRA

25 GWALIOR

26HARDA

HARDA

27 HOSHANGABAD

ITARSI

28 HOSHANGABAD

439

242

348

437

HOSHANGABAD

324

186

PIPARIYA

29 HOSHANGABAD

30 HOSHANGABAD

113

SEONIMALWA

31 HOSHANGABAD

MHOW

32INDORE

SIHORA

JABALPUR

33

105

SOHAGPUR ( HOSHAN

263

205 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2020

322( 11) 149

JHABUA

JHABUA

34

KHANDWA KHANDWA ( EAST NIWAR ) 35

KHARGONE KHARGONE (W . NIWAR ) 36

405

234

325

MANDLA

MANDLA

37

MANDSAUR MANDSAUR

38

483

131

AMBAH

39MORENA

SABALGARH MORENA

40

NARSINGHPUR

NARSINGHPUR

41

GADARWARA

42NARSINGHPUR

NEEMUCH NEEMUCH

43

104

297

165

250

128

MANASA

NEEMUCH

44

PANNA

45

333

PANNA

RAISEN 46RAISEN

RAISEN

BARELI 47

NARSINGHGARH

48RAJGARH

SARANGPUR 49 RAJGARH

JAORA 50RATLAM

SIRMOUR 51 REWA

TEONTHER 52REWA

BINA 53 SAGAR

DEORI 54SAGAR

203

111

123

104

168

182

281

179

105

155

KHURAI

55 SAGAR

AMARPATAN

56

SATNA

242

226

MAIHAR

57 SATNA

159

NAGOD

58SATNA

RAMPURBAGHELAN

59 SATNA

144

263

SEHORE

60SEHORE

61 SEHORE

ASHTA 62SEONI

SEONI

LAKHNADONE

63

SEONI

BEOHARI 64SHAHDOL

BURHAR SHAHDOL

65

JAISINGHNAGAR

66SHAHDOL

SHAJAPUR 67 SHAJAPUR

SHUJALPUR SHAJAPUR

68

SHEOPURKALAN

69SHEOPUR

145

471

139

168

259

105

267

222

202 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2020

322( 12)

378

SHIVPURI

70SHIVPURI

114

KARERA

71SHIVPURI

127

CHURHAT

72SIDHI

183

DEOSAR

73SINGRAULI

TIKAMGARH

74TIKAMGARH

NIWARI

75 TIKAMGARH

BADNAGAR

76UJJAIN

NAGDA

77 UJJAIN

78UMARIA

394

115

118

125

314

UMARIA

437

VIDISHA

79VIDISHA

80VIDISHA

Total

246

GANJBASODA

17682

A-3 अधिवक्ता संघ जिनमें 500 से अधिक एवं अधिकतम 1000 तक अधिवक्ता सदस्य

Sr. District City

1BETUL

BETUL

2CHHATARPUR CHHATARPUR 3 CHHINDWARA CHHINDWARA 4DAMOH

DAMOH 5DEWAS

DEWAS 6KATNI

KATNI

7 MORENA

MORENA 8RATLAM

RATLAM 9 REWA

MAUGANJ 10

SHAHDOL

SHAHDOL 11

SIDHI

SIDHI

12SINGRAULI WAIDHAN

Total

Total Advocats

519

720

766

534

522

720

649

636

517

601

874

546

7604 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2020

322( 13) अधिवक्ता संघ जिनमें 1000 से अधिक अधिवक्ता सदस्य

Total Advocates District

Sr

City

4020

BHOPAL

1BHOPAL

3694

GWALIOR

2GWALIOR

4897

INDORE

3INDORE

5710

JABALPUR

4JABALPUR

2658

5REWA

REWA

1396

6SAGAR

SAGAR

1469

7 SATNA

SATNA

1615

8 UJJAIN

UJJAIN

25459

Total

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 04 May 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-05-04.161.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-05-04.161.Extraordinary.