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मध्य
ध्य प्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 161 ]
भोपाल , सोमवार , दिनांक 4 मई 2020-वैशाख 14 , शक 1942
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 4 मई 2020
फा. कमांक 7175-2081 -क / 21 / ब(दो) 2020 अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम , 1982 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद द्वारा न्यासी समिति द्वारा मध्यप्रदेश अधिवक्ता परिषद् के परामर्श से तैयार की गई मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता (प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थितियां) योजना, 2020 को दिनांक 4-5-2020 को प्रकाशित करती है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.
321 322
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2020
मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता (प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थतियाँ)
योजना, 2020
अधिसूचना
वर्तमान समय में कोविड-19 (कोरोना) वायरस के तेजी से फैलने से सम्पूर्ण विश्व में मानव समाज को उन अप्रत्याशित गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जन सामान्य का जीवन गंभीर खतरे में है और इससे अधिवक्तागण भी अछूते नहीं है । ऐसा महसूस किया गया कि ऐसी विषम परिस्थितियों में उनको अपनी दैनिक जीवन को चलाने के लिए आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए । अतः उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा 15 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतद्वारा न्यासी परिषद् एतद द्वारा , मध्यप्रदेश अधिवक्ता परिषद् के परामर्श से बनाई गई योजना को प्रकाशित करती है , अर्थात्ः
योजना
1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ,-
" (1 ) इस योजना का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता (प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थतियों) योजना, 2020 है । (2) इसका विस्तार मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद् द्वारा नामांकित अधिवक्ताओं को लागू होगा ।
(3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित करे ।
2. परिभाषाएं, - इस योजना में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो- 322( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2020
(क) " बार कौंसिल" से अभिप्रेत है अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन गठित बार कौंसिल ऑफ मध्यप्रदेश;
(ख) "प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थितियों" से अभिप्रेत है केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा घोषित संकटापन्न परिस्थितियाँ;
(ग) " अधिनियम " से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 9 सन् 1982) ;
(घ) "फंड" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत गठित फंड ।
3. पात्र अधिवक्ताओं को उक्त आर्थिक सहायता फण्ड से की जावेगी , जिसके लिए अधिकतम सीमा दो करोड़ रूपये तक हो राकेगी जिसे अधिवक्ता परिषद की अनुशंसा पर न्यासी समिति उक्त सीमा को बढ़ाने पर विचार कर सकेगी । यह राशि अधिवक्ता कल्याण स्कीम ए 1989 के अधीन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उच्च न्यायालय परिसर, जबलपुर में एफ. डी. आर. के माध्यम से विनियोजित की गई राशि 24,77,78,858 /- से विकलनीय होगी । 4. योजना के तहत राशि प्रदान किये जाने की प्रक्रिया-
(1) योजना में वे ही अधिवक्ता सहायता के पात्र होंगे जिनका नाम राज्य अधिवक्ता परिषद की वर्तमान निर्वाचन सूची में दर्शित हो रहा हो , और वे आवेदन पत्र की अन्य शर्तों को पूरा करते हों । (2) पात्र अधिवक्ता को किसी परिस्थिति विशेष में वह राशि देय होगी जिसे अधिवक्ता परिषद् की सलाह पर न्यासी समिति समय- समय पर निर्धारित करेगी । इस संबंध में न्यासी समिति का विनिश्चय अन्तिम होगाः
परन्तु किसी पात्र अधिवक्ता को किसी परिस्थिति विशेष में अधिकतम राशि रूपये 5000 / - ( रूपये पांच हजार) मात्र देय होगी ।
(3) योजना का लाभ लेने के लिए अधिवक्ता को निर्धारित प्रारूप में संबंधित अधिवक्ता संघ को आवेदन प्रस्तुत करना होगा । प्राप्त आवेदन पर अधिवक्ता संघ इस योजना के साथ संलग्न 3 अनुसार कर सकेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2020
322(2)
(4) इस योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष , सचिव एवं कोषाध्यक्ष की संयुक्त अनुशंसा पर ही परिषद द्वारा विचार के लिए भेजे जाएंगे ।
(5) जिन अधिवक्ता संघों में व्यवसायरत् अधिवक्ताओं की संख्या 25 से कम है , वे उन स्थानों से सम्बद्ध रहेंगे , जहाँ वर्तमान चुनाव में उन्होंने मतदान किया हैं । किसी व्यावहारिक कठिनाई में राज्य अधिवक्ता परिषद पृथक से निर्देश भी दे सकती है ।
(6) किसी भी अधिवक्ता संघ की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निर्धारित संख्या में प्राप्त आवेदकों की अनुशंसा करने के पूर्व समस्त आवेदनों पर गहन विचारण एवं आवश्यक समाधान करे :
परन्तु किसी एक अधिवक्ता परिवार के मात्र एक ही अधिवक्ता को सहायता की अनुशंसा की जानी चाहिए भले ही आवेदक अधिवक्ता के परिवार में एक से अधिक व्यक्ति अधिवक्ता व्यवसाय में रत हों ।
(7) किसी भी अधिवक्ता को इस फंड से दोबारा सहायता प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा और किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने पर संबंधित अधिवक्ता को व्यवसायिक कदाचरण का दोषी माना जावेगा ।
नोट- इस योजना में जहाँ मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद का उल्लेख किया गया है, उसमें वर्तमान में बार कौंसिल का कार्य प्रभार देख रही विशेष समिति मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद भी शामिल है एवं उसके द्वारा दिए गए निर्णय मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा दिए गए निर्णय के रूप में वैधानिक रूप से मान्य होंगे । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2020
322 (3)
संलग्न-1
प्रोफार्मा आवेदन पत्र
(प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थितियों में मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा नामांकित अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता के लिए ) प्रति,
माननीय अध्यक्ष विशेष समिति राज्य अधिवक्ता परिषद / माननीय अध्यक्ष , मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद उच्च न्यायालय परिसर, जबलपुर (म.प्र)
विषयः प्राकृतिक आपदा एवं विषम परिस्थितियों में आर्थिक सहायक प्रदान किए जाने हेतु आवेदन पत्र ।
10. अधिवक्ता का व्यवसाय स्थल
11. अधिवक्ता का नामांकन कमांक एवं वर्ष
12. अधिवक्ता का पूरा नाम
नोट- सनद / पहचान पत्र की छांयाप्रति संलग्न करें ।
13. अधिवक्ता का निवास का पता / मोबाईल -
अधिवक्ता का बैंक खाता नंबर
बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड
नोट-खाता पासबुक के प्रथम और अंतिम पृष्ट की छायाप्रति संलग्न करें । 14. बैंक का नाम एवं पता फोननंबर
15. क्या अधिवक्ता आयकर दाता है?
नोट- जानकारी लिखें एवं पैन कार्ड संलग्न करें ।
16. आवेदक के परिवार की जानकारी एवं उनका व्यवसाय मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2020
322(4)
17. क्या आवेदक एवं उसके परिवार के अन्य अधिवक्ता सदस्य ने योजना के अंतर्गत कोई आर्थिक सहायता पूर्व में प्राप्त की है? विवरण :
18. मैं इस आवेदन पत्र के साथ मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद से यह अनुरोध करता हूँ, कि कोविड-19 (कोरोना) वायरस के फैलने के कारण लॉकडाउन होने से मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, अतः मुझे पारिवारिक भरण - पोषण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का अनुरोध है ।
सत्यापन
मैं
उपरोक्त वर्णित अधिवक्ता
आज दिनांक
को स्थान ...में एतद् सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में वर्णित जानकारी क. 1 से 10 तक मेरे स्वयं के ज्ञान से सत्य व सही है ।
स्थान
हस्ताक्षर
दिनांक:
अधिवक्ता का नाम :
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2020
322( 5)
संलग्न-2 जिला / तहसील अधिवक्ता संघ
जिला
जिला / तहसील अधिवक्ता संघ की अनुशंसा समिति द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र का अवलोकन करते हुए गहन जॉच उपरांत इसे अनुशंसित कर मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की ओर आवश्यक विचार एवं निर्णय हेतु अग्रेषित किया जाता है ।
स्थान:
दिनांकः
हस्ताक्षर अध्यक्ष
अध्यक्ष का नाम
मोबाईल:
कार्यालय सील :
हस्ताक्षर अनुशंसा समिति सदस्य-
3. प्रथम सदस्य के हस्ताक्षर
नाम एवं मोबाईल नंबर
4. द्वितीय सदस्य के हस्ताक्षर
नाम एवं मोबाईल नंबर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2020
322 (6)
संलग्न-3 नोट- पात्र अधिवक्ताओं की गणना-
(1) ऐसे अधिवक्ता संघ जहां अधिवक्ताओं की संख्या संलग्न सारणी के अनुसार 100 अथवा उससे कम है वहां पात्रता उक्त संख्या के 10 प्रतिशत होगी ।
(2) ऐसे अधिवक्ता संघ जहाँ अधिवक्ताओं की संख्या 100 से अधिक है वहाँ पात्रता 10+ 100 से अधिक का 5 प्रतिशत होगी ।
(3) गणना करने में यदि संख्या अंशों में आती है अंश को बढ़ाकर पूर्ण किया जायेगा ।
उदाहरण- गणना करने पर संख्या 6.4 अथवा 7.9 आती है तो ऐसी दशा में गणना के लिए 6.4 को 7 एवं 7.9 को 8 किया जावेगा । किन्तु यदि संख्या पूर्णांक में हो तो उसमें कोई भी जोड- घटाना नहीं होगा ।
(4) ऐसे अधिवक्ता संघ जिनमें अधिवक्ताओं की संख्या 100 तक है एवं ऐसे अधिवक्ता संघ जिनमें अधिवक्ताओं की संख्या 100 से अधिक किन्तु 1000 या उससे कम है तथा ऐसे अधिवक्ता संघ जिनमें अधिवक्ताओं की संख्या 1000 से अधिक है वे कमशः एक, दो एवं तीन अतिरिक्त अधिवक्ताओं (उपरोक्त कंडिका (1 ) व (2 ) को छोडकर) का नाम जिसके संबंध में वह यह उचित समझते हैं कि वह पात्र तो है किन्तु उपरोक्त अनुसार सूची में सम्मिलित नहीं है तो उनका नाम राज्य अधिवक्ता परिषद् को अनुशंसित कर सकेगें ।
(6) इस योजना में अधिवक्ताओं की पात्रता के संबंध में संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा ।
(7) उक्त योजना के क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निराकरण राज्य अधिवक्ता परिषद् द्वारा किया जावेगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव , सचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2020
322(7) Page 1
A- 1 अधिवक्ता संघ जिनमें 25 से अधिक एवं अधिकतम 100 तक अधिवक्ता सदस्य
District
Sr
1 CHHATARPUR
2 AGARMALWA
Total Advocate City
25
BADAMALEHRA
SUSNER
3 ALIRAJPUR
4BALAGHAT
37
44
JOBAT
26
KATANGI
5 BETUL
6BETUL
7 CHHINDWARA
36
AMLA
49
BHAINSDEНІ
50
CHOURAI
8 CHHINDWARA
9
DAMOH
40
PANDHURNA
39
PATHARIA
10
DHAR
11DINDORI
46
DHARAMPURI
31
SHAHPURA
12 GUNA
13 GUNA
14
GWALIOR
15 HOSHANGABAD
16 INDORE
43
ARON
48
CHANCHODA
34
BHITARWAR
BABAI
30
SAWER
17
45
PETLAWAD
JHABUA
18 JHABUA
40
THANDLA
19 KATNI
38
BARHI
33
BADWAHA
20 KHARGONE( W . NIWAR ) 21 KHARGONE ( W . NIWAR )
44
BHIKANGAON
43
KASRAWAD
22 KHARGONE ( W . NIWAR ) 23 KHARGONE ( W . NIWAR)
40
29
MAHESHWAR
49
SANAWAD
24 KHARGONE ( W . NIWAR) 25 MANDLA
38
NAINPUR
26
MANDLA
27 MANDSAUR
30
NIWAS
48
BHANPURA
28 MANDSAUR
29
MORENA
30
39
NARAYANGARH
26
PORSA
32
GOTEGAON
NARSINGHPUR
31PANNA
36
AJAYGARH
32
PANNA
30
GUNOUR
33 RAISEN
42
UDAIPURA
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2020
322 ( 8)
34RAJGARH
36
ZIRAPUR
35 REWA
36SAGAR
RAIPURKARCHULIYAN
35
GARHAKOTA
37 SAGAR
43
SHAHGARH
38SATNA
35
RAMNAGAR
39 SATNA
37
UNCHEHARA
40SEHORE
31
BUDHNI
41
SHAHDOL 42
SHAJAPUR 47 34
SOHAGPUR - SHAHDOL
KALAPIPAL
43SHEOPUR
33 28
VIJAYPUR
44
SHIVPURI
KHANIYADHANA
45SHIVPURI
27
POHARI
46VIDISHA
31
LATERI
47 ALIRAJPUR 37
ALIRAJPUR
48 ANOOPPUR
RAJENDRAGRAM
49 ASHOK - NAGAR 52 96
CHANDERI
50
BADWANI 52
SENDHWA
51 BALAGHAT 58
BAIHAR
52BHIND
73
MEHGAON
53 CHHATARPUR 89
BIJAWAR
54 CHHATARPUR 77
RAJNAGAR
55 CHHINDWARA 52
AMARWADA
56
CHHINDWARA 90
SAUSAR
57 DATIA
92
BHANDER
58DATIA
82
SEONDHA
59DEWAS
BAGLI 60DEWAS
94 89
KANNOD
61DEWAS
78
KHATEGAON
62DEWAS
69 99
SONKATCH
63DHAR
56
BADNAWAR
64DHAR
83
KUKSHI
65
DHAR
63
SARDARPUR
66GUNA
64
RAGHOGARH
67HARDA
TIMARNI
68INDORE
53 65
DEPALPUR
69 JABALPUR
PATAN 94 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2020
KATNI
70
322(9)
52 VIJAYRAGHAVGARH
54 HARSUD
KHANDWA ( EAST NIWAR ) 71
58 MANDLESHWAR
72MANDLESHWAR
69 GAROTH
MANDSAUR
73
63 SITAMAU
MANDSAUR
74
MORENA
75
95 JOURA
90 JAWAD
NEEMUCH
76
PANNA
77
78 PAWAI
98 BEGUMGANJ
RAISEN
78
69 GOHARGANJ
RAISEN
79
98 RAJGARH
RAJGARH
80
97 BIAORA
RAJGARH
81
51 KHILCHIPUR
82RAJGARH
RATLAM
83
65 ALOTE
51 HANUMANA
84 REWA
71 MANGAWAN
REWA
85
67 BANDA
SAGAR
86
SAGAR
87
SEHORE
88
79 REHLI
83 NASRULLAGANJ
73 KOLARAS
89 SHIVPURI
83 PICHHORE
SHIVPURI
90
100 MAJHAULI
SIDHI
91
92SIDHI
51 RAMPUR NAIKIN
90 JATARA
TIKAMGARH
93
UJJAIN
94
68 KHACHROUD
91 MAHIDPUR
UJJAIN
95
86 TARANA
UJJAIN
96
67 MANPUR
UMARIA
97
UMARIA
98
65 PALI
53 KURWAI
VIDISHA
99
73 SIRONJ
100 VIDISHA
5722 Total मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2020
322 ( 10)
-છછઃ સ્વઃ છગનમેં 100 એ છે . પૂછે District
Sr.
City
ハ ત્ય 500 AAP MAMAM R છRM
Total Advocates
1.1.3
AGARMALWA
1 AGAR - MALWA
327
ANOOPPUR
2 ANOOPPUR
KOTMA
3 ANOOPPUR
4 ASHOK - NAGAR
305
230
ASHOK - NAGAR
1.15
MUNGAOLI
5 ASHOK - NAGAR
118
BADWANI
6 BADWANI
364
BALAGHAT
7 BALAGHAT
171.
WARASEONI
S BALAGHAT
9 BETUL
MULTAI
10
BHIND
BHIND
11 BHIND
GOHAD
12BHIND
LAHAR
13 BHOPAL
185
452
136
214
106
BERASIA
BURHANPUR
344
BURHANPUR
14
CHHATARPUR
LAUNDI
15
153
135
NAWGAON
16 CHHATARPUR
117
JUNNARDEO
17 CHHINDWARA
170
PARASIA
18 CHHINDWARA
HATTA
19
DAMOH
DATIA
20 DATIA
DHAR
21
DHAR
121
335
381
MANAWAR
22DHAR
104
126
DINDORI
23
DINDORI
GUNA
24 GUNA
DABRA
25 GWALIOR
26HARDA
HARDA
27 HOSHANGABAD
ITARSI
28 HOSHANGABAD
439
242
348
437
HOSHANGABAD
324
186
PIPARIYA
29 HOSHANGABAD
30 HOSHANGABAD
113
SEONIMALWA
31 HOSHANGABAD
MHOW
32INDORE
SIHORA
JABALPUR
33
105
SOHAGPUR ( HOSHAN
263
205 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2020
322( 11) 149
JHABUA
JHABUA
34
KHANDWA KHANDWA ( EAST NIWAR ) 35
KHARGONE KHARGONE (W . NIWAR ) 36
405
234
325
MANDLA
MANDLA
37
MANDSAUR MANDSAUR
38
483
131
AMBAH
39MORENA
SABALGARH MORENA
40
NARSINGHPUR
NARSINGHPUR
41
GADARWARA
42NARSINGHPUR
NEEMUCH NEEMUCH
43
104
297
165
250
128
MANASA
NEEMUCH
44
PANNA
45
333
PANNA
RAISEN 46RAISEN
RAISEN
BARELI 47
NARSINGHGARH
48RAJGARH
SARANGPUR 49 RAJGARH
JAORA 50RATLAM
SIRMOUR 51 REWA
TEONTHER 52REWA
BINA 53 SAGAR
DEORI 54SAGAR
203
111
123
104
168
182
281
179
105
155
KHURAI
55 SAGAR
AMARPATAN
56
SATNA
242
226
MAIHAR
57 SATNA
159
NAGOD
58SATNA
RAMPURBAGHELAN
59 SATNA
144
263
SEHORE
60SEHORE
61 SEHORE
ASHTA 62SEONI
SEONI
LAKHNADONE
63
SEONI
BEOHARI 64SHAHDOL
BURHAR SHAHDOL
65
JAISINGHNAGAR
66SHAHDOL
SHAJAPUR 67 SHAJAPUR
SHUJALPUR SHAJAPUR
68
SHEOPURKALAN
69SHEOPUR
145
471
139
168
259
105
267
222
202 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2020
322( 12)
378
SHIVPURI
70SHIVPURI
114
KARERA
71SHIVPURI
127
CHURHAT
72SIDHI
183
DEOSAR
73SINGRAULI
TIKAMGARH
74TIKAMGARH
NIWARI
75 TIKAMGARH
BADNAGAR
76UJJAIN
NAGDA
77 UJJAIN
78UMARIA
394
115
118
125
314
UMARIA
437
VIDISHA
79VIDISHA
80VIDISHA
Total
246
GANJBASODA
17682
A-3 अधिवक्ता संघ जिनमें 500 से अधिक एवं अधिकतम 1000 तक अधिवक्ता सदस्य
Sr. District City
1BETUL
BETUL
2CHHATARPUR CHHATARPUR 3 CHHINDWARA CHHINDWARA 4DAMOH
DAMOH 5DEWAS
DEWAS 6KATNI
KATNI
7 MORENA
MORENA 8RATLAM
RATLAM 9 REWA
MAUGANJ 10
SHAHDOL
SHAHDOL 11
SIDHI
SIDHI
12SINGRAULI WAIDHAN
Total
Total Advocats
519
720
766
534
522
720
649
636
517
601
874
546
7604 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2020
322( 13) अधिवक्ता संघ जिनमें 1000 से अधिक अधिवक्ता सदस्य
Total Advocates District
Sr
City
4020
BHOPAL
1BHOPAL
3694
GWALIOR
2GWALIOR
4897
INDORE
3INDORE
5710
JABALPUR
4JABALPUR
2658
5REWA
REWA
1396
6SAGAR
SAGAR
1469
7 SATNA
SATNA
1615
8 UJJAIN
UJJAIN
25459
Total
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.