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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की सेवाएं...

Published 04 May 2020

Department
लोक सेवा प्रबंधन
Type
Extraordinary
Gazette no.
162
Identifier
in.gazette.madhya.2020-05-04.162.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 162]

भोपाल , सोमवार, दिनांक 4 मई 2020-वैशाख 14, शक 1942

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मई 2020

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के क्र. एफ- 287-2020-लोसेप्र- पी.एस.जी.- 02.- प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 ( क्रमांक 24 सन 2010 ) की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना को संशोधित करते हुए मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार एतदद्वारा श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा , पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा , प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम , प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात:-

323 324

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2020

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की सेवाएँ-

सेवाएँ

सेवा क्र.

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

सेवा प्रदान करने की निश्चित समय- सीमा

प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम

दवितीय अपील प्राधिका री का पदनाम

प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय- सीमा

4

6

7

5

3

2

1

कलेक्टर

01 कार्य दिवस

2.6

30कार्य दिवंस

प्राधिकृत श्रम अधिकारी

संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम -1958 की धारा-1 की उपधारा (4 ) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में स्थापित संस्थाओं का पंजीयन समय- सीमा में किया जाना ।

श्रम 01 कार्य दिवस

2.8

30कार्य दिवस

प्राधिकृत अधिकारी

उप श्रमायुक्त

अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त संविदा श्रम (वि. एवं स. ) अधिनियम 1970 की धारा 12 के अंतर्गत 20 श्रमिक एवं अधिक ठेका श्रमिक नियोजित करने वाले ठेकेदार को अनुज्ञप्ति का निर्धारित समय - सीमा में प्रदाय किया जाना है । (कारखानों को छोड़कर ) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2020

14 कारखानों में स्व-प्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत कारखानों से प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण के संबंध में निर्देश ।

324 ( 1) 01 कार्य दिवस

30कार्य दिवस

श्रम आयुक्त

संचालक ओद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

उप संचालक/

सहायक

संचालक,

ओ‌द्योगिक

स्वास्थ्य एवं

सुरक्षा

2.15

01 कार्य दिवस

30कार्य दिवस

प्राधिकृत श्रम

अधिकारी

अन्तर्राज्जीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1979 के अंतर्गत जारी पंजीयन एवं लायसेंस प्रदाय करने विषयक |

2.16

उप श्रमायुक्त

अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त 01 कार्य दिवस

30कार्य दिवस

प्राधिकृत श्रम

अधिकारी

मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के अंतर्गत पंजीयन एवं लायसेंस का प्रदाय करने विषयक ।

2.17

उप श्रमायुक्त

अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त 01 कार्य दिवस

30कार्य दिवस

प्राधिकृत श्रम

अधिकारी

भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंजीयन प्रदाय करने विषयक | 2.18

उप श्रमायुक्त

अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त 01 कार्य दिवस

30कार्य दिवस

प्राधिकृत श्रम

अधिकारी

मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत दूकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाएँ जिजके पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन होना हो, जैसे कि नियोजित श्रमिकों की संख्यामें कोई भी परिवर्तन |

2.19

उप श्रमायुक्त

अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त 01 कार्य दिवस

30कार्य दिवस

प्राधिकृत श्रम

अधिकारी

मध्यप्रदेश दुकान अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान एवं स्थापना एवं वाणिज्यिक स्थापनायें का पंजीयन की वैधता समाप्त होने वाली हो तथा पूर्व में जारी हुआ पंजीयन प्रमाण पत्र में दर्ज हुई जानकारी में संशोधन भी होना हो ।

(जैसे कि नियोजित श्रमिकों की संख्या में कोई भी परिवर्तन)

2.20 कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6,7 सपठित नियम 3-ए के अंतर्गत कारखानों के साईट प्लान एवं विस्तृत नक्शों की अनुज्ञा जारी किया जाना ।

उप श्रमायुक्त

अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त 01 कार्य दिवस

30कार्य दिवस

श्रम आयुक्त म.प्र.

प्रमुख सचिव/ सचिव श्रम विभाग म.प्र .

मुख्य कारखाना

निरीक्षक, म.प्र.

इंदौर

(संचालक

ओद्योगिक

स्वास्थ्य एवं

सुरक्षा)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2020

324 (2)

01 कार्य दिवस

श्रम

2.9

30कार्य दिवस

प्राधिकृत अधिकारी

उप श्रमायुक्त

अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त संविदा श्रम ( विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 की धारा 12 सहपठित मध्यप्रदेश नियम 1973 के नियम 29 के अंतर्गत 20 श्रमिक एवं अधिक ठेका श्रमिक नियोजित करने वाले प्रत्येक ठेकेदार को जारी अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति पर उसका नवीनीकरण निर्धारित समय- सीमा में समय- सीमा में प्रदाय किया जाना है । (कारखानों को छोड़कर )

श्रम 01 कार्य दिवस

2.10

30कार्य दिवस

प्राधिकृत अधिकारी

उप श्रमायुक्त

अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त संविदा श्रम(विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 की धारा 12 के अंतर्गत 20 श्रमिक एवं अधिक ठेका श्रमिक नियोजित करने वाले प्रत्येक ठेकेदार को जारी अनुज्ञप्ति में मध्यप्रदेश नियम 1973 के नियम 28 में संशोधन चाहे जाने पर निर्धारित समय -सीमा में संशोधन अनुज्ञप्ति प्रदाय किया जाना है । (कारखानों को छोड़कर)

01 कार्य दिवस

2.11

30कार्य दिवस

श्रम आयुक्त म.प्र.

कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों को नवीन अनुज्ञप्ति का निर्धारित समय- सीमा में प्रदाय किया जाना है ।

प्रमुख सचिव/ सचिव श्रम विभाग म.प्र .

मुख्य कारखाना निरीक्षक, म.प्र . इंदौर (संचालक ओ‌द्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा)

01 कार्य दिवस

2.12

30कार्य दिवस

श्रम आयुक्त म.प्र.

कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6,7 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत कारखानों का अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण/संशोधन निर्धारित समय- सीमा में प्रदाय किया जाना है ।

प्रमुख सचिव/ सचिव श्रम विभाग म.प्र .

मुख्य कारखाना

निरीक्षक, म.प्र.

इंदौर

(संचालक

ओ‌द्योगिक

स्वास्थ्यएवं

सुरक्षा)

01 कार्य दिवस

2.13

30कार्य दिवस

प्राधिकृत श्रम

अधिकारी

उप श्रमायुक्त

अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त दुकानों, वाणिज्यिक स्थापनाओं/ मोटर परिवहन आदि स्थापनाओं के लिए स्व- प्रमाणिकरण योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण कर निर्धारित समय- सीमा में स्वीकृति प्रदाय किया जाना है । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2020

21 कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6,7 सपठित नियम 6 के अंतर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों की नवीन अनुज्ञप्ति प्रदाय ।

324 (3) 01 कार्य दिवस

30कार्य दिवस

श्रम आयुक्त म.प्र.

प्रमुख सचिव/ सचिव श्रम विभाग म.प्र .

मुख्य कारखाना

निरीक्षक, म.प्र.

इंदौर

(संचालक

ओद्योगिक

स्वास्थ्य एवं

सुरक्षा)

2.22

01 कार्य दिवस

प्राधिकृत श्रम

अधिकारी

बीड़ी एवं सिगार कामगार ( नियोजन एवं शर्ते अधिनियम) 1966 औ‌द्योगिक परिसर को अनुज्ञप्ति का प्रदाय | 2.23

30कार्य दिवस

उप श्रमायुक्त

अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त 01 कार्य दिवस

30कार्य दिवस

प्राधिकृत श्रम

अधिकारी

बीड़ी एवं सिगार कामगार ( नियोजन एवं शर्ते अधिनियम) 1966 औ‌द्योगिक परिसर को अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण !

2.32

उप श्रमायुक्त

अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त 01 कार्य दिवस

30कार्य दिवस

प्राधिकृत श्रम

अधिकारी

संविदा श्रम ( विनियम एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन प्रदाय करने विषयक | (कारखानों को छोड़कर )

उप श्रमायुक्त

अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयक्त मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रिपुदमन सिंह भदौरिया, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 04 May 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-05-04.162.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-05-04.162.Extraordinary.