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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 171 ]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 मई 2020- वैशाख 24 , शक 1942
जेल विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 मई 2020
एफ-14-09/2020/तीन/जेल बंदी ( मध्यप्रदेश संशोधन ) अधिनियम , 1985 की धारा 31-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं दिनांक 29 मार्च, 2020 को प्रकाशित अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए , राज्य सरकार , एतदद्वारा , मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम, नियम, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः-
:: संशोधन::
उक्त नियमों में, नियम 4 घ में, उप-नियम (2 ) के पश्चात , निम्नलिखित उप- नियम जोडा जाए, अर्थात:-
(3) प्राकृतिक आपदा और महामारी की दशा में आपात छुट्टी उपरोक्त उप-नियम (1 ) और (2 ) में किसी बात के होते हुए भी, महामारी के खतरे , प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों की दशा में या किसी अन्य परिस्थिति में, जो जेल के बंदियों की जनसंख्या को तत्काल कम करने का समर्थन करती है, उपयुक्त मामलों में बंदी को एक बार में अधिकतम 120 दिवस के लिए आपात छुट्टी की पात्रता होगी। ऐसे बंदी द्वारा जेल के बाहर व्यतीत की गई इस आपात छुट्टी की अवधि की गणना, बंदी के कुल दंडादेश की अवधि में सम्मिलित की जाएगी।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज खत्री, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020. 341