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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 20, Part Part 1, 15 May 2020

Published 15 May 2020

Type
Ordinary
Gazette no.
20
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2020-05-15.20.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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वध्यप्रदेश शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मई 2020-वैशाख 25 , शक 1942

विषय -सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन ,

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2020

फा. क्र. 2033 - इक्कीस- ब( दो ) - 2020. - राज्य शासन , एतदद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी , VIII ADJ , Sagar को रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण , भोपाल के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है .

फा. क्र. 2034- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतदद्वारा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर के अधीन.- 1. श्री राजीव के. पाल, ADJ I , जावरा, जिला रतलाम को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा में श्री डी. पी. एस. गौर के स्थान पर.

2. श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी , ASJ , स्पेशल कोर्ट नं. 7 , विद्युत अधिनियम के अंतर्गत, इन्दौर को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , राजगढ़ में श्री धरमपाल सिंह शिवाच के स्थान पर.

3. श्री राम बिलास गुप्ता, I ADJ , सागर को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट को श्री आनंद प्रिया राहुल के स्थान पर.

4. श्री पवन कुमार बंदिल , IV ADJ , भिण्ड को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर में- श्री अजय सिंह के स्थान पर.

2417

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020 .

[ भाग 1 2418

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2020

5. श्री संजय पाल सिंह बुंदेला, ADJ , बरेली , जिला रायसेन को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , अशोकनगर में- श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर ( जूनियर ) के स्थान पर.

6. श्री कमलेश कुमार इटावडिया , I ADJ , बैतूल को सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , बुरहानपुर में- श्री नरेन्द्र पटेल के स्थान पर.

7. श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , विदिशा को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल में- श्री आशुतोष मिश्रा के स्थान पर.

श्री अजय कांत पाण्डेय, III ADJ to I ADJ , सीधी को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी में- ( रिक्त ) .

8.

9. श्री राजेश कुमार देवलिया , I ADJ , झाबुआ को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , झाबुआ में श्री किसना अतुलकर के स्थान पर.

10. श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन , II ADJ, होशंगाबाद को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , होशंगाबाद में- श्री दगडू सिंह चौहान के स्थान पर.

11. श्री अरविन्द कुमार गोयल, III ADJ , छिन्दवाड़ा को सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, छिन्दवाड़ा में - श्री विजय सिंह कावचा,

12. श्री प्रवीण पटेल , II ADJ , डिन्डोरी को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डिन्डोरी में- कु. प्रतिभा सतावणे के स्थान पर.

13. श्री राजेश कुमार तिवारी , II ADJ, उमरिया को सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , उमरिया में- श्री अशराफ अली के स्थान पर.

14. श्री प्रकाश केसर, II ADJ , मण्डला को सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , मण्डला में- श्री राजदीप सिंह ठाकुर के स्थान पर .

उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 4 मार्च 2020

प्र. क्र. 11 - अ-82 - वर्ष 2019-20.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

जिला

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3) बरतला

(1) पन्ना

(2) शाहनगर

निजी भूमि रकबा

1.14 हैं . एवं शासकीय

(5) कार्यपालन यंत्री, जल- संसाधन संभाग , पवई.

(6) उमेही नाला तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि रकबा 0.00 है.

कुल रकबा 1.14 है.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2419

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मई 2020

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 8 मार्च 2020

क्र. 58 - भू-अर्जन-2020.-कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 ठीकरी , जिला बड़वानी के द्वारा उनके पत्र क्रमांक 1977- कार्य- भू.अ. ना.उ.सि.यो.- 2019, दिनांक 12-12-2019 से " तहसील सेगांव की नागलवाडी माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक -4 के निर्माण हेतु " अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) के अध्याय -2 ( अ ) की धारा- 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना लोकहित संबंधी होने के कारण मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ- 16-15- ( 1 ) -2014- सात- शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर , जिला- खरगोन एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश , क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित योजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2( अ ) की धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान करता हूँ:-

प.ह.नं.

क्रं. तहसील ग्राम का नाम

(1)

1

(4) 01 (2) सेगांव

(3) बढ़ा

नोट:-

1 . उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

2.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्रस्तावित अर्जनीय भूमि का रकबा (हे. में. )

(6)

(5) 1.118

" नागलवाडी माईक्रो उद्वहन

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-4 के निर्माण हेतु.".

उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरे ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 मार्च 2020

क्र. 1979- भू-अर्जन-2020.- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा -19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- मोहखेड़

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम-पौनारी, प.ह.नं.-44/46, ब. नं. -353 , रा. नि. मं.- इकलबिहरी.

(घ) अर्जित किये जाने वाला

प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 0.090 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित खसरा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

106/1

0.081

106/2

0.009

कुल रकबा.. 0.090 हेक्टेयर एवं

प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर आने वाली

संपत्तियां.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2020

2420

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- नवीन जेल कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अधीक्षक, जिला जेल छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 12 मार्च 2020 क्र. 2055 - भू- अर्जन-2020.-चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चांद

(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम- बतरी , प.ह.नं. - 34, ब. नं. - 187, रा . नि. मं.-चांद.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -

कुल रकबा 02.917 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.038

52/2

0.058

52/1

0.025

50/1, 56/1 ,

0.038

58/1, 59/1

0.015

52/3

0.051

53/1

70/4

0.076

0.010

70/3

(1)

(2)

0.010

71/2

0.021

72/3

72/2

0.035

0.030

73/4, 74/2

0.081

75/5, 76/5

0.050

107/7, 116/7

0.090

107/1 , 116/1

0.050

107/6, 116/6

0.024

0.041

0.090

0.086

108/4 , 109/66 , 115/7 110/2, 111/2 , 112/2 , 113/2, 114/ 2,115/4 108/1 , 109/1 , 115/1 109/2 , 110/1 , 111/1 , 112/1 , 113/1 , 114/1 , 115/2

0.072

108/2, 109/3 , 115/3

0.050

132/5

0.059

132/1, 132/2

0.030

144/2/1 , 259/2/1

0.030

144/2/2 , 259/2/2

0.027

258/4, 262/4

0.034

258/5 , 262/5

0.398

148/1 , 148/3

0.091

147/7, 149/2

0.054

131/1 , 145/1

0.060

128/2

0.057

128/1

0.060

14/12, 169/2

0.052

192/2 , 193/2 , 194/2 , 195/2, 196/1 , 197/2 , 198/1 , 199/3

0.020

0.240

0.197

0.132

72/1 192/1 , 194/1 , 195/1 , 197/1 , 220 201/2, 216/2 211/2 , 212/1-3 , 213 , 214, 215

0.320

217

0.015

41/1/1 , 14/2/1 , 14/6/1 , 14/7/1 , 16/1/1

कुल रकबा.. 02.917 हेक्टेयर एवं

प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

2421

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2020

भाग 1 ]

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक नहर से निकलने वाली माईनर एवं सब माईनर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र . शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकताहै.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 चौरई , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, नहर उप संभाग क्रमांक -1 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 मार्च 2020

क्र. 2101 - भू- अर्जन-2020. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा-19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चांद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम हरनाखेडी, प.ह.नं. - 36, ब. नं. - 306, रा. नि. मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 0.968 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

210/1

0.080

210/2

0.072

0.067

209/1, 210/3

234/3

0.035

0.045

234/1

0.096

245/2

0.144

249/1 , 249/2

270/1

0.109

276/1

0.036

0.036

274/1 , 275/1

274/2

0.073

0.075

212/6, 213/4

221/3

0.100

क्षेत्रफल पर आने वाली

कुल रकबा.. 0.968 हेक्टयर एवं प्रस्तावित संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , दांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक-1 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

[ भाग 1 2422

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2020

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 14 मई 2020

कमांक एफ. 15-01 / 2020 / सात / शाखा-7. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 108 की उप- धारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा, निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्रामों एवं उनके वर्णित नवीन राजस्व ग्रामों (मजरा) के लिए उसके कॉलम (3 ) में वर्णित अधिकारी द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायें:-

अनुसूची

जिला-सिबनी

अनुक्रमांक

ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का कमांक

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम

(3)

(2)

(1)

तहसील-घंसौर

1.

1. मूल ग्राम- साल्हेपानी प.ह.नं.-16

अधीक्षक भू-अभिलेख (नियमित) जिला- सिवनी

2. नवीन ग्राम- घुटियाटोला

तहसील- छपारा

2.

1. मूलग्राम केकड़ा प.ह.नं. -10

अधीक्षक भू-अभिलेख (नियमित) जिला- सिवनी

2. नवीन ग्राम-धुंधीटोला

तहसील-धनौरा

3.

अधीक्षक भू- अभिलेख (नियमित)

1. मूलग्राम - कुड़ारी प.ह.नं. -45

जिला- सिवनी

2. नवीन ग्राम- मझगवां

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 मई 2020

क्र. एफ- 15-01-2020- सात- शा.7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-01-2020 - सात- शा. -7, दिनांक 14 मई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान , उपसचिव.

Bhopal , the 14th May 2020

No. F. 15-01/2020 /VII/ Sec.7- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code 1959 , (No. 20 of 1959 ) , the State Government , hereby, directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3 ) thereof: - 2423

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2020

भाग 1 ]

SCHEDULE

District- Seoni

S.No. Name of the Village( s ) with P.C.No.

(2)

(1)

Designation of the Officer Authorised to prepare record of rights (3)

TAHSIL -GHANSOUR

1. 1 . Original Village- Salhepani 2. New Villages- Ghutiyatola P.C.No. 16

Superintendent of Land Records ( regular) District- Seoni

TAHSIL - CHHAPARA

2.

1. Original Village- Kekda

2. New Villages- Dhundhitola P.C.No. 10

Superintendent of Land Records (regular) District- Seoni

TAHSIL - DHANORA

3. 1. Original Village- Kudari

2. New Villages- Majhgava

P.C.No. 45

Superintendent of Land Records ( regular ) District- Seoni

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , MUJEEBUR REHMAN KHAN , Dy . Secy.

भोपाल, दिनांक 14 मई 2020

कमांक एफ. 15-5/ 2019 / सात / शाखा-7. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 108 (2 ) में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्रामों एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा ) के लिए उसके कॉलम (3 ) में वर्णित अधिकारी द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये:-

अनुसूची

तहसील- हर्रई

अनुक्रमांक

ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का कमांक

(2)

(1)

1.

5. मूल ग्राम- चौरासी प.ह.नं. - 13 6. नवीन ग्राम- चौरासीढ़ाना

जिला - छिन्दवाड़ा

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम

(3)

अधीक्षक भू- अभिलेख (नियमित)

जिला- छिन्दवाड़ा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 मई 2020

क्र. एफ- 15-05-2019- सात- शा.7 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-05-2019- सात- शा .-7, दिनांक 14 मई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

2424

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2020

Bhopal , the 14th May 2020

No. F. 15-5 /2019 /VII / Sec.7- In exercise of the powers vested under Section 108 (2 ) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3 ) thereof : -

Schedule

Tahsil : Harrai

Name of village (s ) with P.C.No. Serial No.

(1)

(2)

01.

1. Original Village - Chourashi 2. New Village - Chourashidhana P.C.No. 13

District : Chhindwara Designation of the officer authorised to prepare record of rights

(3)

Superintendent of Land Records , (regular ) District - Chhindwara

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , MUJEEBUR REHMAN KHAN , Dy . Secy.

भोपाल, दिनांक 14 मई 2020

क्रमांक एफ. 15-6/2019 / सात / शाखा-7. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 108 (2) में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्रामों एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा ) के लिए उसके कॉलम (3) में वर्णित अधिकारी द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये:-

अनुसूची

तहसील- चांचौड़ा

अनुक्रमांक

ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का क्रमांक (1)

(2)

1.

1. मूल ग्राम - पीपलहेड़ा डांग प.ह.नं.-04 2. नवीन ग्राम-टांडी

तहसील- राघोगढ़

2.

1. मूल ग्राम- सारसहेला प.ह.नं.- 32 2. नवीन ग्राम-आरामपुरा

ज़िला - गुना

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम

(3)

अधीक्षक भू- अभिलेख (नियमित ) जिला- गुना

अधीक्षक भू- अभिलेख (नियमित)

जिला- गुना

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 मई 2020

क्र. एफ- 15-06-2019- सात- शा . 7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-06-2019- सात- शा.-7, दिनांक 14 मई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान , उपसचिव.

2425

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2020

भाग 1 ]

Bhopal , the 14th May 2020

No. F. 15-6/2019 /VII/ Sec.7- In exercise of the powers vested under Section 108 (2 ) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2 ) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3 ) thereof: -

Schedule

Tahsil : Chachoda

Name of village (s ) with P.C.No. Serial No.

(2)

(1)

01 .

1. Original Village - Pipalheda Dang 2. New Village - Tandi P.C.No. 04

Tahsil : Raghogadh

02.

1. Original Village - Sarshela 2. New Village - Aarampura P.C. No. 32

District: Guna

Designation of the officer authorised to prepare record of rights

(3)

Superintendent of Land Records , ( regular ) District - Guna

Superintendent of Land Records , ( regular ) District Guna

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 14 मई 2020

कमांक एफ. 15-4/ 2019 / सात / शाखा -7. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 108 (2) में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्रामों एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा ) के लिए उसके कॉलम (3 ) में वर्णित अधिकारी द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये:-

अनुसूची

तहसील- हर्रई

अनुक्रमांक

ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का क्रमांक

(2)

(1)

1.

7. मूल ग्राम- छाताकलां प.ह.नं. -60 8. नवीन ग्राम-चंदेनीटोला

जिला - छिन्दवाड़ा

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम

(3)

अधीक्षक भू- अभिलेख (नियमित)

जिला- छिन्दवाड़ा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

2426

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2020

भोपाल, दिनांक 14 मई 2020

क्र. एफ- 15-04-2019-सात- शा.7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-04-2019-सात शा.-7, दिनांक 14 मई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुजीबुर्रहमान खान , उपसचिव.

Bhopal , the 14th May 2020

No. F. 155 /2019/VII/ Sec.7- In exercise of the powers vested under Section 108 (2 ) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2 ) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3 ) thereof : -

Schedule

Tahsil : Harrai

Name of village ( s ) with P.C.No. Serial No.

(2)

(1)

01 .

1. Original Village - Chourashi 2. New Village - Chourashidhana P.C.No. 13

District : Chhindwara

Designation of the officer authorised to prepare record of rights

(3)

Superintendent of Land Records , ( regular) District - Chhindwara

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , MUJEEBUR REHMAN KHAN , Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 14 मई 2020

कमांक एफ. 15-02 / 2020 / सात / शाखा-7. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 108 (2) में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्रामों एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा ) के लिए उसके कॉलम (3) में वर्णित अधिकारी द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये:-

अनुसूची

तहसील- चांद

अनुक्रमांक

ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का कमांक

(2)

(1)

1.

3. मूल ग्राम - मोरखा प.ह.नं. -6 4. नवीन ग्राम- कुरचाढ़ाना

जिला - छिन्दवाड़ा

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम

(3)

अधीक्षक भू-अभिलेख (नियमित)

जिला- छिन्दवाड़ा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

2427

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2020

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 14 मई 2020

क्र. एफ- 15-02-2020- सात- शा. 7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-02-2020- सात- शा.-7, दिनांक 14 मई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Bhopal , the 14th May 2020

No. F. 15-2/2020/VII/ Sec.7- In exercise of the powers vested under Section 108( 2) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3 ) thereof : -

Schedule

District : Chhindwara Tahsil : Chand

Name of village ( s ) with P.C.No.

Serial No.

Designation of the officer authorised to prepare record of rights (3)

(2)

(1)

01.

Superintendent of Land Records , ( regular) District Chhindwara

1. Original Village - Morkha 2. New Village - Kurchadhana P.C.No. 6

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , MUJEEBUR REHMAN KHAN , Dy. Secy .

कार्यालय, कलेक्टर जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

प्र. क्र.- 01- अ-82-2020-21-3689

श्योपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2020 (भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ) सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (चम्बल सुक्ष्म सिचाई परियोजना निर्माण हेतु ) के लिये ग्राम लूण्ड तहसील बडौदा जिला श्योपुर में कुल रकवा 1.186 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है । 2428

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2020

[ भाग 1 अतः जिला -श्योपुर तहसील बडौदा के ग्राम लूण्ड प.ह.न 14 रा.नि. वृत 02 में उक्त परियोजना के लिये 1.186 हेक्टेयर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है

क. सर्वे नं.

हितवद्ध व्यक्ति का नाम व पता राजस्व अभिलेखानुसार स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

अर्जन का क्षेत्रफल

1

2

3

4

5

6

58

भूमिस्वामी

0.089

कृषि भूमि

रामकुमार पुत्र पन्नालाल जाति चमार पता ग्राम भूमि स्वामी रमाबाई, बजरंगी, कोशल्या पुत्रियां पन्नालाल जाति चमार पता ग्राम 2.488 समान भाग भूमि स्वामी रविशंकर पुत्र रामनिवास जाति मीणा पता निवासी ग्राम 0.418 भाग भूमि स्वामी रामस्वरूप पुत्र पन्नूलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम 0.204 भाग भूमि स्वामी मु. बनासी बाई बेवा रामहेत, पिंकी, नीलम ना.बा. पुत्रियां रामहेत अमरजीत ना.बा. रामकिशन ना.बा. पुत्रगण रामहेत जाटव 0.622 है. समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 32.35

10

0.021

भूमिस्वामी कृषि भूमि

i

सेनेराम, घनश्याम पुत्रगण बीरवल जाति मीणा निवासी ग्राम 2/5 समान भाग केकईबाई पुत्री बीरवल जाति मीणा निवासी ग्राम 1/5 भाग बरमाबाई बेवा चिरंजीव सुरेन्द्र हेमन्त ना.बा. चिरंजीव मुडी ना. बा. सुनेना ना.बा. पुत्रियां चिरंजीव सर. जाति मीणा 1/5 समान भाग मिथलेश बेवा सुग्रीव मोहन ना.बा. गिरजा ना.बा. पुत्रियां सुग्रीव सर. मां जाति मीणा निवासी ग्राम 1/5 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व बिल मुक्ता 117.05

64

0.170

भूमिस्वामी कृषि भूमि

राधेश्याम पुत्र चतरूलाल जाति मीणा पता ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 51.93

4/3

0.019

भूमिस्वामी कृषि भूमि

प्रेमबाई बेवा रामस्वरूप श्यामसुन्दर त्रिलोक चन्द्र विनोद पुत्रगण रामस्वरूप मिथलेश, राजेश, रेखा पुत्रियां रामस्वरूप ब.नं. 4/1 भू. रा.शा. 4/1

47/1

0.105

भूमिस्वामी कृषि भूमि

रामचरण पुत्र सीताराम जाति मीणा पता ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व बिलमुक्ता 27.00

56

0.176

भूमिस्वामी कृषि भूमि

पप्पू पुत्र चतरूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 50.14

3/2

0.117

कृषि

भूमिस्वामी

भूमि

रामदयाल पुत्र मायाराम जाति मीणा निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 22.50

38/3

0.054

भूमिस्वामी कृषि भूमि

मु. प्रेमबाई बेवा धनजीत जाति मीणा निवासी ग्राम समान भाग पुरूषोत्तम महावीर गिर्राज पुत्रगण धनजीत जाति मीणा निवासी ग्राम समान भाग हंसय राजेन्तरा अनीता सुनीता पुत्रियां धनजीत समान भाग जाति मीणा निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 76.95 42/1

भूमिस्वामी

0.002 पप्पु उर्फ धरमराज पुत्र प्रभूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व शा. नं. 41/1

कृषि भूमि

46

0.078

कृषि भूमि

भूदान भूमिस्वामी

गोबरीलाल, किसना पुत्रगण सोराम जाति बैरवा पता ग्राम भूदान भूमि स्वामी किसनी पुत्री सोराम जाति बैरवा पता ग्राम समान भाग भूदान भूमि स्वामी भू- राजस्व 18.12

21

0.251

भूमिस्वामी

बाबुलाल पुत्र मंगला जाति मीणा पता निवासी ग्राम

कृषि भूमि

47/2

0.104

भूमिस्वामी

ब्रजमोहन पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्वबि.मु. 26.99

कृषि भूमि

कुलकिता-12

1.186 हेक्टेयर

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों 2429 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2020

के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) श्योपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।

विशेष- धारा 40 (2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

प्र. क्र.-02-अ-82-2020-21-3691

श्योपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2020 (भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (चम्बल सुक्ष्म सिचाई परियोजना निर्माण हेतु ) के लिये ग्राम हिरनीखेडा तहसील बडौदा जिला श्योपुर में कुल रकवा 0.167 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला -श्योपुर तहसील बडौदा के ग्राम हिरनीखेडा प.ह.न 08 रा.नि. वृत 02 में उक्त परियोजना के लिये 0.167 हेक्टेयर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है 2430

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2020

[ भाग 1 क. सर्वे नं.

हितवद्ध व्यक्ति का नाम व पता राजस्व अभिलेखानुसार

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

अर्जन का क्षेत्रफल

1

2

3

4

5

6

1

93

0.136

निजी

भूमिस्वामी

हेमराज पुत्र किशनलाल जाति मीणा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

2 94/1 भूमिस्वामी निजी 0.031 देवीराम पुत्र हरजी जाति मीणा पता निवासी ग्राम समानभाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 11.00 जगदीश पुत्र हरजी प्रेम कमली बद्रीबाई पुत्रीयां हरजी मु. डढा बेवा हरजी जाति मीणा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.80

कुल किता-02

0.167 हेक्टेयर

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) श्योपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारी वृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , कय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगभ सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।

विशेष- धारा 40 (2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2431

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2020

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 15 मई 2020

क्रमांक एफ 13-01/2020/सात/5

म०प्र ० भू-अभिलेख नियमावली के भाग-1 अध्याय 12 (पटवारियों/नगर सर्वेक्षकों के विविध कर्तव्यों के संबंध में हिदायतें) निम्नानुसार अध्याय 12 प्रतिस्थापित किया जाता है ।

1 फसलों के पूर्वानुमान संबधी प्रयोजनों के संबध में जानकारी इकट्ठी करना और प्रस्तुत करना-पटवारी उन क्षेत्रों के बारे में जाँच पडताल करेंगे जिनमें, खरीफ/ रबी/ज़ायदकी फसले बोई गयी हों तथा जिनके संबध में पूर्वानुमान तो प्रस्तुत कर दिये गये हों किन्तु उस समय विशेष गिरदावरी की जाना हो। उन विभिन्न प्रकार की फसलों के क्षेत्रफल तथा उनकी उपज का अनुमान लगाने में, जिनके पूर्वानुमान प्रस्तुत किये जा चुके हो, राजस्व निरीक्षक का आंशिक रुप से मार्गदर्शन पटवारियों व्दारा दी गयी जानकारी से होता है अतएव पटवारी को गिरदावरी करते समय अपने प्रभार की ग्राम फसलों की दशा सुनिश्चित कर लेनी चाहिये तथा वह जव भी आवश्यकता हो यथा संभव राजस्व निरीक्षक को अधिक से अधिक सही जानकारी देगा । गिरदावरी का कार्य मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त मोबाईल एप या शासन द्वारा समय समय पर निर्देशित अन्य माध्यम से नियम समय सीमा में संपन्न किया जावेगा।

2 पटवारी स्थानीय जानकारी रखेगा -पटवारियों को यह महसूस करना चाहिये कि अपने हल्कों की परिस्थियों से पूर्ण रुप से परिचित होना तथा निरीक्षण अधिकारियों व्दारा एसे मामलों में जैसे उदाहरणार्थ कुल सर्वे नं कुल क्षेत्रफल , खेती अंतर्गत क्षेत्र, प्रत्येक वर्ग के धारणाधिकारियों व्दारा धारित क्षेत्र , सीमा , आबादीक्षेत्रफल, शासकीय भूमि का क्षेत्रफल, शासकीय पट्टेदारों को आवंटित भूमि का क्षेत्रफलऔर उसका स्वरुप , शासकीय राजस्व की नगद लगान की रकम तथा अबवाव उनकी किस्तो के ब्योरे , व्यपवर्तित भूमियों के विवरण , प्रभार क्षेत्र के सिंचित /असिंचित भूमियों के विवरण , आबादी का नक्शा, निस्तार पत्रक, बाजिल -उल-अर्ज एवं अन्य शासकीय भूमियों के विवरण सहित, उनसे पूछे जाने वाले तात्कालिक प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ होना भी उनके कर्त्तव्यो का एक अंग है । 3 पटवारी को उसके हल्के से बाहर बुलाने संबधी सभी आदेश/ सूचना तहसीलदार को भेजे जाने चाहिये जो कि वह निरीक्षक को भी उसी समय सूचित करेगा। यदि पटवारियो को उनके हल्को से उनके निरीक्षक की जानकारी के विना बुलाया जाये तो निरीक्षको के कार्य की समुचित व्यवस्था करना स्पष्ट रुप से असम्भव हो जावेगा। न्यायालय से आब्हान पत्र प्राप्त होने पर अथवा पटवारी की उपस्थिति के लिये किसी कार्यपालन आदेश के संबध में भी इसी प्रणाली का अनुसरण किया जाना चाहिये। 4 पटवारी कार्य- भार में रहने वाले अभिलेख एवं सामग्री: पटवारियों द्वारा अपने प्रभार केग्रामों से संबंधित निम्नानुसार अभिलेख ई- बस्ते( कंप्यूटर या लैपटॉप) में इलेक्ट्रॉनिक रूप मेंरखे जावेंगे: इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की सूची-

a ( चालू ) मिसिल बंदोस्त .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2020

2432

b(चालू) ग्राम नक्शा.

c(चालू)विद्यमान खसरा :

d . जमाबंदी-बी (1 )

e. संशोधत पंजी (RCMS में)

f. अतिक्रमण पंजी ( RCMS में)

४. प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक GPS Points एवं सीमा चिन्हों की सूची भौतिक रूप से निम्नलिखित सामग्री होगी

a. परकार, कंघी, स्केल एवं गुनिया ।

b . चालू नक्शा

जब कभी पटवारी हल्के का कार्यभार अन्य पटवारी को अंतरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में संधारित अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक रूप से एवं भौतिक रूप से रखी गई सामग्री भौतिक रूप से प्रभार में दी जावेगी।

5

पूर्वेक्षण लाइसेन्स के संबंध में कलेक्टर द्वारा आदेशित किये जाने पर पटवारी भूमि पर क्षेत्र की सीमाओं से आवेदक को अवगत करायेगा।

6 पूर्वेक्षण लाइसेन्स व खनिकर्म पट्टों के संबंध में यदि पटवारी निरीक्षण/ गिरदावरी के समय यह पाता है कि लाइसेन्स/पट्टों की स्वीकृत सीमा से अधिक भूमि पर कब्जा किया गया है तो वह म.प्र भू- राजस्व संहिता विभिन्न अधिनियमो प्रावधान के अन्तर्गत अवैध कब्जों की सूचना देने हेतु तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर को प्रतिवेदन देगा।

7 परिशिष्ट में दिये गये अद्वरण , अर्थात् मध्य प्रदेश भू- संहिता 1959की धारा 240और 241 के अधीन कतिपय वृक्षों की कटाई की मनाही अथवा लकडी की चोरी के सम्बन्ध में तहसीलदार को प्रतिवेदन टीप पटवारियो द्वारा प्रस्तुत करना चाहिये। :

8

जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश का अनुपालन।

9 यदि किसी गांव में हत्या, डकैती लूट अथवा भारी सेंध सम्बन्धी कोई उपराध हो गया हो तो, उस गांव का पटवारी , यदि जांच पडताल करने वाले अधिकारी द्वारा उससे ऐसा करने के लिये कहा जाए , तो उस दृश्य का ( मौके का) नक्शाबनाएगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

दिनेश कुमार मौर्य, उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 15 May 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-05-15.20.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-05-15.20.Ordinary.