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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 21, Part Part 1, 22 May 2020

Published 22 May 2020

Type
Ordinary
Gazette no.
21
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2020-05-22.21.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

प्रध्यप्रदेश

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 मई 2020- ज्येष्ठ 1 , शक 1942

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 20 अप्रैल 2020

क्र. एफ 1 (ए) 152-1993- ब-2-दो. राज्य शासन , श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक ( निजी सुरक्षा एजेन्सी ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 20 अप्रैल से 8 मई 2020 तक, उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 अप्रैल व 10 मई 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2) श्री मनीष शंकर शर्मा , भापुसे , के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य अति. पुलिस महानिदेशक, ( राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

2433

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( निजी सुरक्षा एजेन्सी ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष शंकर शर्मा , भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.

2434

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2020

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2020

क्र . एफ -1 ( ए) 190-1991 - ब - 2- दो .- राज्य शासन, श्री एस. एम, अफजल , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश, भोपाल को स्वयं के अस्वस्थता के कारण दिनांक 11 से 17 फरवरी 2020 तक, सात दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश के साथ मुम्बई ( महाराष्ट्र) जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से चौदह दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री एस. एम. अफजल , भापुसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस . एम. अफजल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल , दिनांक 12 मार्च 2020

क्र. एफ 1 ( ए) 111-1986 - ब - 2 - दो. - राज्य शासन , एतद्वारा श्री संजय चौधरी, भापुसे, महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 15 अप्रैल से 2 मई 2020 तक, अठारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14 अप्रैल व 03 मई 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है .

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय चौधरी , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री संजय चौधरी , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय चौधरी , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 152-1995- ब- 2- दो.- राज्य शासन , द्वारा श्री आशुतोष रॉय, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद जोन को दिनांक 17 फरवरी से 2 मार्च 2020 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-16 फरवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री आशुतोष रॉय , भापुसे , के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष रॉय , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद.जोन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री आशुतोष रॉय, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री आशुतोष रॉय , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशुतोष रॉय , भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2020

क्र. एफ 1-23-2019- ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे , महानिदेशक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 13 अप्रैल 2020 के ऐच्छिक अवकाश एवं 10-12 व 14 अप्रैल 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में वियतनाम की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ-1 ( ए) 151-1995- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक ( योजना ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 23 से 28 मार्च 2020 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 व 29 मार्च 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

भाग 1 ]

2435

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मई 2020

(2) श्री अनन्त कुमार सिंह , भापुसे , के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य पुलिस महानिरीक्षक ( योजना ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( योजना ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

( 5 ) अवकाशकाल में श्री अनन्त कुमार सिंह , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनन्त कुमार सिंह , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2020

क्र. एफ-1 ( ए) 186-1991- ब- 2-दो. राज्य शासन , श्री अजय कुमार शर्मा , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 15 अप्रैल से 2 मई 2020 तक, अठारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14 अप्रैल 2020 व 3 मई 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है .

( 2 ) श्री अजय कुमार शर्मा , भापुसे , के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य अति. पुलिस महानिदेशक ( अ.अ.वि. ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार शर्मा , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री अजय कुमार शर्मा , भापुसे , से अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 6 मई 2020

क्र. एफ 1-19-2020- ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा श्री रोहित काशवानी , भापुसे, अनुविभागीय अधिकारी , पाटन जिला जबलपुर को दिनांक 3 से 23 फरवरी 2020 तक, इक्कीस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में परिवार सहित सेशेल्स ( अफ्रीका ) की निजी विदेश यात्रा ( Ex India Leave ) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रोहित काशवानी, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अनुविभागीय अधिकारी , पाटन जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल श्री रोहित काशवानी, भापुसें को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रोहित काशवानी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ 1-22-2020- ब- 2-दो . राज्य शासन , एतद्वारा श्री पुनीत गहलोद, भापुसे, नगर पुलिस अधीक्षक, जिला- इन्दौर को दिनांक 10 से 29 फरवरी 2020 तक, कुल बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08-09 फरवरी 2020 व 01 मार्च 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में इण्डोनेशिया की निजी विदेश यात्रा ( Ex India Leave ) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पुनीत गहलोद, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से नगर पुलिस अधीक्षक, जिला- इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्री पुनीत गहलोद, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुनीत गहलोद, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास , अवर सचिव.

2436

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2020

गृह (सामान्य ) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 13 मार्च 2020

क्र. एफ 31-3-2014-दो-ए ( 3 ) संशोधित. -विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 31-3-2009 - दो - ए( 3 ) , दिनांक 20 फरवरी 2019 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के व्यवस्थापन एवं पुनर्वास हेतु गठित समामेलित विशेष निधि की राज्य प्रबंध समिति में मनोनीत अशासकीय सदस्य सरल क्रमांक 2 पर अंकित कर्नल राकेश पाठक ( से.नि. ) हाऊस नं. 317 , सेक्टर बी, रक्षा विहार कॉलोनी , भोपाल-462031 को संशोधित रूप से कर्नल राकेश पाठक ( से.नि. ) डी.एच. - 10, सेक्टर डी, डी.डी. नगर, ग्वालियर (म. प्र. ) पढ़ा जावें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष भार्गव, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 12 मई 2020

फा. क्र. 2020- इक्कीस- ब-( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को एतद्वारा उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से , आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है:-

नवीन पदस्थापना क्र. न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(2)

(3) द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर.

(1) 1 श्री प्रणेश कुमार प्राण, विशेष न्यायाधीश , एस.सी. एस.टी. ( पी.ए. ) एक्ट, इन्दौर.

उक्त अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल , दिनांक 15 मार्च 2020

फा. क्र. 1762- घ- इक्कीस- ब-( दो ) - राज्य शासन , एतद्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर में श्री सुशील चंद्र चतुर्वेदी , अधिवक्ता को उप महाधिवक्ता के पद पर आगामी आदेश तक के लिये नियुक्त करता है.

फा. क्र. 1762 - ग- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग के आदेश क्रमांक दिनांक 31 जनवरी 2019 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इन्दौर/ग्वालियर में एक वर्ष के लिये नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत शासकीय अधिवक्ताओं एवं उप शासकीय अधिवक्ताओं जिन्हें इस विभाग के किसी आदेश द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया गया है, के कार्यकाल में 01 वर्ष अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, तक की अभिवृद्धि करता है.

फा. क्र. 1762- क- इक्कीस- ब(दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर तथा अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर में नियुक्त निम्नलिखित शासकीय/उप शासकीय अधिवक्ताओं को:-

महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में नियुक्तशासकीय अधिवक्ता

क्र.

अधिवक्ता का नाम (2)

(1)

श्री परितोष गुप्ता, शासकीय अधिवक्ता 1.

श्री राजेश कुमार तिवारी , शासकीय अधिवक्ता 2.

श्री अखिल सिंह, शासकीय अधिवक्ता 3.

श्री सत्य प्रकाश मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता 4.

5. श्री नवीन शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता

6. श्रीमती देविका सिंह ठाकुर , शासकीय अधिवक्ता 7. श्री ब्रिन्दावन तिवारी , शासकीय अधिवक्ता 8. श्री अंकित अग्रवाल, शासकीय अधिवक्ता 9. श्री आर. बी. एस. चौहान, शासकीय अधिवक्ता अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर में नियुक्त शासकीय/उप शासकीय अधिवक्ता क्र.

(1)

अधिवक्ता का नाम (2)

श्री सौरभ श्रीवास्तव , शासकीय अधिवक्ता 1.

श्री अनिल ओझा , शासकीय अधिवक्ता 2.

श्री योगेश कुमार गुप्ता, शासकीय अधिवक्ता 3.

श्री राहुल विजयवर्गीय , शासकीय अधिवक्ता 4.

श्री पवन शर्मा, शासकीय अधिवक्ता 5.

6. श्री अरविन्द शर्मा , शासकीय अधिवक्ता 7. श्री परेश जोशी , शासकीय अधिवक्ता

8. श्री विकाश यादव , शासकीय अधिवक्ता 9. श्री निलेश पटेल, शासकीय अधिवक्ता

10. श्री अंकित खरे, शासकीय अधिवक्ता

11. श्री अम्बर पारे, शासकीय अधिवक्ता

12. श्री शिशिर पुरोहित, उप शासकीय अधिवक्ता 13 . श्री निलेश जगताप, उप शासकीय अधिवक्ता 2437

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मई 2020

भाग 1 ]

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर में नियुक्त शासकीय/उप शासकीय अधिवक्ता

अधिवक्ता का नाम

क्र.

(2)

(1)

1. श्री एम. एम. त्रिपाठी, शासकीय अधिवक्ता 2. श्री पुरुषोत्तम पांडेय , शासकीय अधिवक्ता 3. श्री भवर सिंह भदौरिया, शासकीय अधिवक्ता 4. श्री सुशांत तिवारी , शासकीय अधिवक्ता 5. श्री क्षीतिज शर्मा, शासकीय अधिवक्ता

6. श्री राजकुमार मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता 7. श्री रविन्द्र शर्मा, शासकीय अधिवक्ता

8. श्री मनोज द्विवेदी, शासकीय अधिवक्ता 9. श्रीमती गायत्री सुरवे, शासकीय अधिवक्ता 10. श्री रविशंकर गुप्ता , उप शासकीय अधिवक्ता 11. श्री रविशंकर बंसल, उप शासकीय अधिवक्ता तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करता है.

फा. क्र. 1762- इक्कीस- ब( दो)-2018 .- राज्य शासन , एतद्वारा , समसंख्यक आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2018 द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर में नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री अंकुर मोदी को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करते हुए उनके स्थान पर श्री राजीव शर्मा , अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता , ग्वालियर तथा श्री अंशुमान श्रीवास्तव, अधिवक्ता को उप महाधिवक्ता, इन्दौर के पद पर आगामी आदेश तक के लिये नियुक्त करता है.

फा. क्र. 1762- ख- इक्कीस - ब(दो) . राज्य शासन, एतद्वारा महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर तथा अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर में नियुक्त निम्नलिखित अधिवक्ताओं को:-

महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में

क्र.

अधिवक्ता का नाम

(2)

(1)

श्री रविन्द्र सिंह परिहार, शासकीय अधिवक्ता 1.

श्री नवीन ठाकुर, शासकीय अधिवक्ता 2.

3. श्री वीर बहादुर , शासकीय अधिवक्ता

4. शालिनी चौधरी , उप शासकीय अधिवक्ता अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इन्दौर में

अधिवक्ता का नाम

क्र.

(1)

(2)

1. श्री जी. पी. सिंह, शासकीय अधिवक्ता 2. श्री जैरी लोपेस, शासकीय अधिवक्ता

3. श्री तोसीफ़ वारसी, शासकीय अधिवक्ता 4. श्री अभिषेक मालवीय , शासकीय अधिवक्ता 5. श्री जगदीश खनूजा , शासकीय अधिवक्ता 6. श्रीमती अंजली जामखेड़कर, शासकीय अधिवक्ता 7. श्री रवि अरोरा, शासकीय अधिवक्ता

8. श्री विनय विजयवर्गीय , शासकीय अधिवक्ता 9. श्री सोनल गुप्ता, शासकीय अधिवक्ता

10. श्री संजय गुहा, शासकीय अधिवक्ता

11. श्री नूर अहमद शेख , शासकीय अधिवक्ता 12. श्री पौरुष रांका, उप शासकीय अधिवक्ता 13. श्री सौरभ मिश्रा , उप शासकीय अधिवक्ता अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर में क्र.

अधिवक्ता का नाम

(1)

(2)

1. श्री इस्माईल खान पठान , शासकीय अधिवक्ता 2. श्री विनोद शर्मा, शासकीय अधिवक्ता

3 . श्री गिरीश श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता 4. श्री ज्ञानसिंह यादव, शासकीय अधिवक्ता 5. श्री राहुल सिंह कुशवाह, शासकीय अधिवक्ता 6. कुमारी मृदुला जुत्शी, शासकीय अधिवक्ता 7. श्री राम कुमार द्विवेदी , उप शासकीय अधिवक्ता 8. श्री विमल त्रिपाठी, उप शासकीय अधिवक्ता एक वर्ष के लिये अथवा आगामी आदेश तक के लिये, जो भी पहले हो , उपरोक्तानुसार शासकीय अधिवक्ता/उप शासकीय अधिवक्ताओं के पद पर नियुक्त करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01-वेतन- 001- अधिकारियों का वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल , दिनांक 17 मार्च 2020

फा. क्र. 1762 - ख - 1- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर , अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर तथा अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर में निम्नलिखित अधिवक्ताओं को: -

महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में

अधिवक्ता का नाम

क्र.

(2) (1)

श्री शरद पुंज, शासकीय अधिवक्ता 1.

2. श्री प्रभात सिंह सेंगर, शासकीय अधिवक्ता 3. श्री विरेन्द्र कुमार उपाध्याय , शासकीय अधिवक्ता [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2020

2438

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर में

अधिवक्ता का नाम

क्र.

(2)

(1)

1. श्री वरूण अमर, शासकीय अधिवक्ता

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर में

अधिवक्ता का नाम

क्र.

(2)

(1)

1. श्री रामसिंह अहिरवार, शासकीय अधिवक्ता 2. श्री कुनाल सूर्यवंशी, शासकीय अधिवक्ता 3. श्री दिलीप सिंह तोमर, शासकीय अधिवक्ता 4. श्री संजय सिंह सेंगर , शासकीय अधिवक्ता एक वर्ष के लिये अथवा आगामी आदेश तक के लिये, जो भी पहले हो , उपरोक्तानुसार शासकीय अधिवक्ता/ उप शासकीय अधिवक्ताओं के पद पर नियुक्त करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01-वेतन- 001- अधिकारियों का वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2020

फा. क्र. 2887-223 - इक्कीस ब( दो) स्था-2020 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , श्री पुरूषेन्द्र कौरव, वरिष्ठ अधिवक्ता को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश के पद पर नियुक्त करते हैं.

F. No.2887-223 - XXI - B ( II) estt.2020- In exercise of the powers conferred by clause ( I) of article 165 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to appoint Shri Purushaindra Kaurav, Senior Advocate to be Advoate General of Madhya Pradesh with effect from the date he assumes charge of his office .

फा. क्र. 2887-223 - इक्कीस - ब (दो)स्था-2020.- श्री शशांक शेखर, वरिष्ठ अधिवक्ता को आदेश दिनांक 22 सितम्बर 2019 द्वारा मध्यप्रदेश के महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया था. उन्होंने उक्त पद से अपना त्यागपत्र दिनांक 20 मार्च 2020 को प्रस्तुत कर दिया है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा त्यागपत्र आज दिनांक 26 मार्च 2020 को त्यागपत्र दिनांक 20 मार्च 2020 से स्वीकार किया है .

F. No.2887-223 - XXI - B ( II ) estt . -2020. Shri Shashank Shekhar, Senior Advocate was appointed as Advocate Genereal for Madhya Pradesh by order 22nd September 2019. He has submitted his resignation on dated 20th March 2020 from the office of the Advocate General . The Governor of Madhya Pradesh is hereby pleased to accept the said regisnation on dated 26th March 2020 with effect from 20th March 2020 .

भोपाल, दिनांक 12 मई 2020

फा. क्र. 2020 - इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को एतद्वारा उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है:-

नवीन पदस्थापना क्र. न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(3)

(2)

(1)

द्वितीय अतिरिक्त प्रधान

न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर.

1 श्री प्रणेश कुमार प्राण , विशेष न्यायाधीश , एस.सी. / एस.टी. ( पी.ए. ) एक्ट, इन्दौर.

उक्त अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2020

फा. क्र. 2162 - इक्कीस ब (दो) . राज्य शासन , एतद्वारा , प्रतिनियुक्ति पर सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह के पद पर नियुक्त उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री माखनलाल झोड़ की सेवायें प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

2439

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2020

भाग 1 ]

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2020

क्र. एफ - 11-02-2020- तीस. राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने , परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने , तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

2. अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आक्र्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो , राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :-

अनुसूची

राज्य

जिला तहसील स्थानीय क्षेत्र का नाम

स्मारक का नाम

(4) (1)

(2)

नीलकंठी कला

(3) चांद

मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा

(5) गोदड़देव मंदिर

स्वामित्व धार्मिक पूजा के अधीन क्षेत्रफल (हेक्टर में)

है अथवा नहीं राजस्व का क्षेत्र जो संरक्षण के अधीन है.

(7)

(6) 16

0.004

(8) शासन

(9) हॉ क्र. एफ - 11-03-2020-तीस.- राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने , परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने , तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

2. अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो , राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :-

अनुसूची

राज्य जिला तहसील स्थानीय क्षेत्र का स्मारक का

नाम

नाम

(1)

(2) राजगढ़

मध्यप्रदेश

(3) राजगढ़

(4) राजगढ़

(5) बड़ा महल

स्वामित्व धार्मिक पूजा क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)

के अधीन है अथवा नहीं राजस्व का क्षेत्र जो संरक्षण के अधीन है.

(6) 512

(9) नहीं (7) लगभग 1728

(8) नजूल

शासकीय

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवर सचिव.

2440

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2020

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर

574, साउथ सिविल लाइन्स, पचपेड़ी

जबलपुर, दिनांक 17 मार्च 2020

क्र. फा. नं. 07- RTI- राविसेप्रा - 4174-2020.- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 ( 1 ) के प्रावधानुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 22 - स्था.-1593-12 , जबलपुर, दिनांक 21 मार्च 2012 द्वारा नामांकित राज्य लोक सूचना अधिकारी श्री राजेश कुमार सक्सेना, विधिक सहायता अधिकारी के स्थानांतरण होने के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्री जीशान खान , विधिक सहायता अधिकारी , मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर को राज्य लोक सूचना अधिकारी नामांकित किया जाता है. श्री जीशान खान की अनुपस्थिति में राज्य लोक सूचना अधिकारी के पदीय कर्त्तव्यों का निर्वहन राज्य प्राधिकरण में पदस्थ विधिक सहायता अधिकारी श्री जितेन्द्र मोहन धुर्वे करेंगे.

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,

गिरिबाला सिंह, सदस्य- सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 12 मार्च 2020

प्र. क्र. 3 - अ - 82-2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग

(4) 0.09

(3) निरावल

(1) दतिया

(2) दतिया

(5) कार्यपालन यंत्री , दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया ( म. प्र. ) .

(6) दतिया जिले के अंतर्गत खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

रोहित सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2441

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2020

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र. 12- अ-82-19-20- कोलगांव-4685

बैतूल, दिनांक 15/16 मई 2020 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

नगर /ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन का

रकबा हे० में

4

3

2

18.029

कोलगांव

बैतूल

1 बैतूल (म०प्र०)

6

चौंकी-कोलगांव जलाशय हेतु भूमि का अर्जन

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

भूमिस्वामी कृषक का नाम

क्रमांक

1

2

प्रमोद व ० मोहनलाल जाति तेली सा ० देह

1

नितिन व ० मोहनलाल जाति तेली सा ० देह

2

3 लीलाबाई जौजे उद्वावराव जाति मराठा सा० देह

4 सोना बेवा टंटी, राजू व० टंटी जाति किराड सा० देह

5 मुन्नू व० कुंवरलाल जाति अ ० जा० सा ० देह

6 धनराज व० कुवंरलाल जाति अ० जा० सा० देह

7 अमरलाल व ० भोदू, रामकली , सोमती, शिवकली, श्यामकली,पुत्रीभोंदू, चन्द्रभागा बेवा भूरा, सुखनंदन, संतोष, सावन्या व ० भूरा , सोमती, सुगन्ती , पुत्री भूरा , सतोका जौजे भभीचंद , रामरतन, मंगल, सुखदेव व ० सुखराम मैनाबाई बेवा तिलक, रविशंकर, शिवशंकर व० तिलक , तारा अंजीरा पुत्री तिलक, शिवरती बेवा बंशी, कमलेश, संजू मनोज, दिलीप पप्पू व ० बंशी जातिकिराड सा० देह

8

राजेन्द्र व ० मनीराम जाति किराड सा० देह

खसरा नम्बर

अर्जित भूमि का रकबा हे० में

भूमि का कुल रकबा हे० में

5

3

4

1.914

1.914

211/18

0.959

1.728

211/4

0.999

0.999

211/3

0.230

0.685

211/7

0.631

1.619

211/16

0.696

1.718

211/17

3.024

4.618

342/1

0.444

1.828

342/2 2442

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2020

2.039 9 दिनेश, गणेश , व ० प्रेमलाल , जाति तेली सा० देह

3.448

343/1

2.762 10

3.035

343/2

जनकलाल व ० पूनाजी जाति तेली सा० देह

1.376 11

6.475

344

1.057

1.720

346

जमुना बेवा दमड़या, सोमा, गोमा, रामा पिता दमड़या, सरस्वती, सुग्रीव पिता दमड़या, कोरकू सा० देह जाति

0.029

0.109

347

1.869

2.582

श्रावन व० वात्या अ० जा० सा० देह

12

349

योग

18.029

32.478

(2) चूंकि चौकी- कोलगांव जलाशय , हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । क्र. 13- अ-82-19-20-मौजा बडोरी-3375

बैतूल, दिनांक 17 मार्च 2020 चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

नगर / ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी वर्णन

अर्जित

रकबा

लगभग

क्षेत्रफल(है०

में)

2

3

4

5

6

बडोरी

0-260

बैतूल

सरण्डई गोरोखार लघु जलाशय

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन कमांक-2 बैतूल संभाग 2443

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2020

भाग 1 ]

अनुसूची-2

( प्रभावित धारको की सूची )

कुल रकबा हे० में कुल अर्जित रकबा हे .

खसरा नं.

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

5

4

3

2

1

0.022

1.442

71/3

1

प्रतापसिंह पिता जीवनसिंह जाति गोंड निवासी बडोरी

0.113

1.442

71/4

2

पुरसिंह पिता जीवनसिह निवासी बैतूल

0.125

2.440

68/1

3

रेखादेवी पुत्री किशोरी, शशिकला पुत्री किशोरी , छत्रपाल पिता किशोरी जानकीप्रसाद पुत्री किशोरी, रामराव पुत्र किशोरी निवासी बडोरी

0.260

योग

1- चूंकि सरण्डई – गोराखार, जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन के लिए ,हितबद्ध व्यक्ति की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा हैं । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

9. 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श राकेश सिंह, कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 22 May 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-05-22.21.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-05-22.21.Ordinary.