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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 182]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 28 मई 2020- ज्येष्ठ 7 , शक 1942
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 मई 2020
क्र. एफ-ए-3-29-2019-1- पाँच-( 40 ) .- राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( क्रमांक 19 सन् 2017 ) की धारा 164 के साथ पठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम , 2019 ( जिसे इसके पश्चात् नियम कहा गया है ) , के नियम 9 के खंड (ग) और नियम 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- ए-3-29-2019-1- पांच ( 60 ) दिनांक 07 अगस्त, 2019 , द्वारा बनाया गया, 21 अप्रैल , 2020 को उस तारीख के रूप में जिसको नियम के उक्त उपबंध प्रवृत्त होंगे , नियत करती है.
2. यह अधिसूचना दिनांक 28 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त समझी जायेगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 28 मई 2020
क्र. एफ-ए- 3-29-2019-1- पाँच - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-29-2019-1- पाँच (40 ) , दिनांक 28 मई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा , उपसचिव.
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