मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 22]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 29 मई 2020- ज्येष्ठ 8 , शक 1942
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 14 मई 2020
क्र. एफ 1 ( ए) , 186-1991- ब- 2- दो- राज्य शासन द्वारा श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18 मार्च 2020 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त करता है .
क्र. एफ 1 ( ए) 210-1995- ब-2-दो.- राज्य शासन द्वारा श्री ए. सांई मनोहर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( सतर्कता ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 16 मार्च से 30 अप्रैल 2020 तक छियालीस दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री ए. सांई मनोहर, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री ए. सांई मनोहर, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. सांई मनोहर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ 1 (ए) 254-1988- ब-2- दो.- राज्य शासन द्वारा श्री संजय राणा , भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, ( प्रशिक्षण ) , पु. मु. भोपाल को दिनांक 25 फरवरी से 07 मार्च 2020 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .
2445
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.
2446
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र,पत्र, दिनांक 29 मई 2020
(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय राणा , भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण ) , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री संजय राणा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय राणा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 15 मई 2020
क्र. एफ 1 ( ए) 20-2016- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, सहा. पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध जोनल कार्यालय, भोपाल के स्वयं के अस्वस्थता के कारण दिनांक 16 दिसम्बर 2019 से 17 फरवरी 2020 तक तिरसठ दिवस लघुकृत/ परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 126 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2020
फा. क्र. 2933- क-इक्कीस ब (दो ) -2020.- राज्य शासन, एतद्वारा इस विभाग के आदेश क्र. 2933- इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 23 मई 2019 एवं आदेश क्र. 2605- इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 6 जुलाई 2017 को निरस्त करते हुए माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं खण्डपीठ ग्वालियर इंदौर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के प्रकरणों में राज्य शासन की ओर से पैरवी हेतु महाधिवक्ता मध्यप्रदेश या उनके द्वारा नामित किसी विधि अधिकारी को आगामी आदेश तक अधिकृत करता है .
भोपाल , दिनांक 18 मई 2020
फा. क्र. 2182- इक्कीस ब(दो) -2020.- राज्य शासन, एतद्वारा, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का अधिनियम संख्यांक 2 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार की ओर से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिये श्री पुरूषेन्द्र कौरव , महाधिवक्ता मध्यप्रदेश को, उनके द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
भोपाल , दिनांक 19 मई 2020
फा. क्र. 1223-2020- इक्कीस-ब( एक) .- राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री पल्लवी सुनकर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 , मंदसौर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) , मंदसौर का त्याग- पत्र दिनांक 14 फरवरी 2020 के दोपहर पश्चात् से स्वीकृत करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 18 मई 2020
क्रमांक 1148/ 2020/इक्कीस - ब( एक) .-
रूपम वेदी, अतिरिक्त सचिव.
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 07 मार्च 2020
क्र. बी- 1514- तीन - 10-40/78 ( भाग- आठ ) .- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम , 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक सी- 4666- तीन-10-40/ 78-सात, दिनांक 18 नवम्बर 2016 जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 16 दिसम्बर 2016 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है. उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 23 सिविल जिला जबलपुर तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
अनु. क्र.
अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय सिविल जिले का नाम
स्थान
न्यायालयों की संख्या
(4) (2)
(1)
30 23
जबलपुर
जबलपुर
4
1
(3) सीहोरा पाटन
सारणी
सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय
स्थान
स्थान
न्यायालयों की संख्या न्यायालयों की संख्या
(7)
(5)
(6)
(8)
49 * 35
जबलपुर
जबलपुर
4 2
सीहोरा
पाटन
3 3
सीहोरा पाटन
1
मझौली
1
बरगी 2447
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2020
भाग 1 ]
No. B - 1514- III - 10-40/ 78 - VIII . In the Notification of the High Gourt of Madhya Pradesh no . C/4666/III - 10- 40/78 VII , dated 18 Navember , 2016 issued in exercise of the powers conferred by sub - Section 1 of Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act , 1958 (No. 19 of 1958 ) , which was published in the " Madhya Pradesh Gazette ' dated 16th December , 2016 following amendment is made. In the said notification , in the table , for the Serial number 23 CivilDistrict Jabalpur the following entries are substituted , namely:-
TABLE
S.No.
Name of CivilDistrict
Court of Civil Juges (Class- II) Court of Additional District Judges
Court of Civil Juges (Class- I)
Place
Place
Place
Number ofCourts
Number ofCourts
(4) (5)
(6)
(7)
Number ofCourts (8) (3)
(1)
(2)
35
49*
30
23
Jabalpur
Jabalpur
Jabalpur
Jabalpur
4
4
Sehora
2
Sehora
Sehora
3
Patan
3
Patan
1
Patan
1
Majholi
1
Bergi
बी. पी. शर्मा , रजिस्ट्रार ( डी. ई. ) .
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 मई 2020
क्र. एफ 16-31-2020- ए- ग्यारह.- बायलर्स एक्ट 1923 की धारा 34( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन , मेसर्स भारत ओमान रिफायनरी लि. बीना, जिला- सागर ( म. प्र. ) को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4810 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से दिनांक 10 अगस्त 2020 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:-
1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश , भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी .
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने ( रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
[ भाग 1 2448
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2020
5. भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 385.क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दीजावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन - पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/ इकाई का होगा .
आदेश दिया जाता है कि इसे मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जावे.
क्र. एफ 16-32-2020- ए- ग्यारह.- बायलर्स एक्ट 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, मेसर्स बी.एल.ए. पॉवर प्रा. लि. , ग्राम - निवारी, पोस्ट आफिस- खुरसीपार, तहसील - गाडरवारा, जिला- नरसिंहपुर, ( मः प्र. ) को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/ 4857 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से दिनांक 2 अगस्त 2020 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:-
1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश , भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 385. क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन - पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा .
आदेश दिया जाता है कि इसे मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जावे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया , अपर सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2020
भाग 1 ]
कार्यालय कलेक्टर जिला खरगोन एवं समुचित सरकार म.प्र . शासन, राजस्व विभाग
// प्रारंभिक अधिसूचना //
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा-11 (1 ) के अन्तर्गत
खरगोन,दिनांक 8 मार्च 2020 क्रमांक 159 /भू- अर्जन/ 2020
चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इनमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वावसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है । प्रस्तावित "नागलवाडी माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्र-4" की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्याय एवं अन्य उपबन्धो से छूट प्रदान की गयी है जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है । इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नही है ।
-: अनुसूची (1): -
जिला तहसील ग्राम / नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जितकी जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (ह. में)
3
4
1
2
5
6
1.118
खरगोन सेगांव
बढ़ा
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र 14 ठीकरी जिला बड़वानी
" नागलवाडी माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पम्प हाउस क्रमांक-4 के निर्माण हेतु "
-: अनुसूची (2): -
" नागलवाडी माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पम्पहाउस क्रमांक 04 के निर्माण हेतु " ग्राम बढ़ा " की प्रभावित निजी भूमि का विवरण
सर्वे नं.
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (ह.में)
2
1
1.118
299/7, 299/10 /ख एवं 299/10 क
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 ठीकरी जिला बड़वानी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल चन्द्र डाड, उपसचिव.