मध्यप्रदे श शास
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 185 ]
भोपाल , सोमवार, दिनांक 1 जून 2020- ज्येष्ठ 11 , शक 1942
गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 1 जून 2020
क्र. एफ-2(अ ) 29-2019- बी- 4- दो. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा , मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान ( राजपत्रित ) सेवा भरती नियम , 1987 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियमों में:-
(1) अनुसूची-दो में अनुक्रमांक (6 ) तथा उससे संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सेवा का नाम
विभाग का नाम
अभियुक्तियां कुल कर्तव्य पद
भरेजाने वाले कर्तव्य पदों
की संख्या का प्रतिशत
अन्य सेवाओं
सीधी पदोन्नति
भरती
से व्यक्तियों के
द्वारा
स्थानांतरण
नियम 6
द्वारा
नियम
द्वारा नियम
(ख)
6(ग)
6 (क)
(7)
(3)
(4)
(6)
(5)
(2)
(1)
100
" 6"
01
प्रशासनिक अधिकारी
" यदि पदोन्नति हेतु कोई पात्र अधीक्षक उपलब्ध नहीं है तो 15 वर्ष की सेवा का अनुभव रखने वाले मंत्रालय के अनुभाग अधिकारियों या विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधीक्षकों में से या सात वर्ष का अनुभव रखने वाले राज्य लेखा सेवा के अधिकारियों में से पात्र अभ्यर्थियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा " .
369 370
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2020
F - 2(A) 29-2018 - B - 4 - Two . In exercise to the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India , by Governor of Madhya Pradesh Makes the following amendment in the Madhya Pradesh Medico Legal Institute (Gazetted) Service Recruitment Rule , 1987 , namely :-
AMENDMENT
In the said rules :-
(1) In Schedule - II for serial number ( 6) and existing entries relating thereto shall be substituted, namely:-
Remarks name of Service
Percentage of number of duty
post to be filled in
Total duty post
Name of the Department
Direct Recruiting rule 6(a)
By promotion rule 6(b )
By transfer of personnel from other Services rule 6( c)
(5)
(6)
(7) (2)
(3)
(4)
(1)
" 6"
01
100%
Administrative officer
If there is no eligible Superintendent available for promotion, then by transfer or deputation of eligible candidates from Section Officers of the Mantralaya or Superintendents of Office of the Head of Departments having experience of 15 Years of service or from officers of State Accounts service having experience of seven years ."
उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.