Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 23, Part Part 1, 05 June 2020

Published 05 June 2020

Type
Ordinary
Gazette no.
23
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2020-06-05.23.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्यप्रदेश शास

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 जून 2020- ज्येष्ठ 15 , शक 1942

क्रमांक 23]

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 15 मई 2020

क्र. एफ 1 ( ए) 145-1990- ब-2- दो .- राज्य शासन , श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 26 मई से 12 जून 2020 तक, अठारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 24-25 मई 2020 व 13-14 जून 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2451

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अरविन्द कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरविन्द कुमार , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020 .

2452

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जून 2020

भोपाल, दिनांक 22 मई 2020

क्र. एफ 1 (ए) 59-2012- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री अशोक गोयल, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 26 मई से 19 जून 2020 तक, पच्चीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 24-25 मई 2020 व 20-21 जून 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर शासन श्री अशोक गोयल , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी , अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2020

क्र. एफ-1 (ए) 119-2011- ब- 2-दो. राज्य शासन, श्री आर. के. अरूसिया, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध , जबलपुर को स्वयं के अस्वस्थता के कारण दिनांक 29 जनवरी से 3 फरवरी 2020 तक, 06 दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से बारह दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री आर. के. अरूसिया, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. अरूसिया , भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 15 मई 2020

फा. क्र. 1297-2020-इक्कीस- ब( एक) .- राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :-

क्र.

नवीन पदस्थापना न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(2)

(3) (1)

1 श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , धार के पद पर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, अलीराजपुर एवं बड़वानी के अतिरिक्त प्रभार सहित, श्रीमती उषा गेदाम के स्थान पर.

उक्त अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल , दिनांक 22 मई 2020

फा. क्र. 2218- इक्कीस- ब ( दो ) 2020.- राज्य शासन , एतद्वारा इस विभाग के आदेश क्रमांक 3- इक्कीस ब( दो), 2020 , दिनांक 20 मार्च 2020 को जिसके द्वारा उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी, VIII ADJ , Sagar को रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया था, तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.

फा. क्र. 1299-2020- इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन , नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, भोपाल में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री रवि चौकसे, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , प्रथम श्रेणी , सीहोर की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग , मंत्रालय, भोपाल को सौंपता है .

भाग 1 ]

2453

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जून 2020

भोपाल , दिनांक 26 मई 2020

फा. क्र. 1379-2020-इक्कीस- ब( एक) .- राज्य शासन , उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अनिल कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , हरदा की सेवाएं, नेशलन ग्रीन ट्रिब्यूनल, बेंच भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति किये जाने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , नई दिल्ली को सौंपता है .

भोपाल, दिनांक 28 मई 2020

शासन, उच्च फा. क्र. 1388-2020- इक्कीस ब( एक) -रा न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम , 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है : -

क्र.

नवीन पदस्थापना न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(2)

(3) (1)

1 श्रीमती शशिकला चंद्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम की हैसियत से श्री अनिल कुमार भाटिया के स्थान पर श्रीमती चंद्रा, वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय , झाबुआ का समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी संभालेंगी एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में एक सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय, झाबुआ में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगी.

2 श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (जुनियर ) , विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण) अधिनियम, इन्दौर.

प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर की हैसियत से श्रीमती सुरभि मिश्रा के स्थान पर.

(2)

(3) (1)

3 श्री सुरेश कुमार चौबे (सीनियर ) , पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , डिण्डौरी की हैसियत से रिक्त स्थान पर. श्री चौबे, वर्तमान पदस्थापना के साथ -साथ कुटुम्ब न्यायालय , उमरिया का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में दो सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय, उमरिया में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे .

4 श्री राजेश गुप्ता, जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, इन्दौर वृत्त, इन्दौर.

प्रथम न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन की हैसियत से श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल के स्थान पर.

5 श्री कपिल कुमार मेहता, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़.

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , छतरपुर की हैसियत से श्री राकेश कुमार ( गुप्ता ) के स्थान पर.. श्री मेहता, वर्तमान पदस्थापना के साथ- साथ कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना का समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में एक सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.

6 श्री सतीश चंद्र राय , षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर.

द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय जबलपुर की हैसियत से श्री अमिताभ मिश्र के स्थान पर.

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , छिन्दवाड़ा की हैसियत से श्रीमती आशा गोधा के स्थान पर.

7 श्री चन्द्रदेव , शर्मा , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश भोपाल.

2454

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जून 2020

(3) (1)

(2)

8 श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा , षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , दतिया लिंक ग्वालियर की हैसियत से श्री कृष्णकांत शर्मा के स्थान पर.

9 श्री काशीनाथ सिंह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, हरदा की हैसियत से श्री अनिल कुमार अग्रवाल के स्थान पर.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 1389-2020- इक्कीस - ब( एक) .- राज्य शासन, मध्यप्रदेश औद्योगिक न्यायालय , इन्दौर में रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री मसूद अहमद खॉन, रजिस्ट्रार, औद्योगिक न्यायालय , इन्दौर की प्रतिनियुक्ति अवधि में राज्य शासन, एतद्वारा, दिनांक 20 फरवरी 2021 तक एक वर्ष की वृद्धि करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2020

क्र. एफ 02-05-2020- ई - चार.- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश कोषालय संहिता, 2020 को अधिसूचित करता है.

यह दिनांक 01 जुलाई 2020 से प्रभावशील होगी .

मनोज कुमार जैन , उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय, कुलाध्यक्ष, सांची बौद्ध - भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय, सांची, जिला रायसेन ( म. प्र. )

राजभवन, भोपाल, दिनांक 26 मई 2020 क्र. एफ- 1-4-18 - रा.स. यू.ए. 1-599.- आदेश क्रमांक एफ- 1-6-18- रा.स. - यू.ए.1-705 , दिनांक 9 अप्रैल 2019 के द्वारा श्री पंकज राग, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग , मंत्रालय , भोपाल को सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय , सांची के कुलपति के पद का प्रभार सौंपा गया था , जिनका कि स्थानांतरण अन्यत्र हो गया है.

(2 ) अतः, राज्य शासन के परामर्श अनुसार प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , संस्कृति विभाग , मंत्रालय , भोपाल को आगामी आदेश तक के लिए उनके वर्तमान दायित्वों के साथ - साथ सांची बौद्ध - भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय, सांची के कुलपति के पद का प्रभार सौंपा जाता है .

लाल जी टंडन, कुलाध्यक्ष.

कार्यालय, कुलाध्यक्ष, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय , ग्वालियर ( म. प्र. ) राजभवन, भोपाल , दिनांक 26 मई 2020 क्र. एफ- 1-6-18 - रा.स. यू.ए. 1-597.- राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय , ग्वालियर में राज्य शासन द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर 2018 से प्रभावशील किए गए राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 57 के प्रावधान की कालावधि में आदेश क्र. एफ- 1-6-18- रा.स.- यू.ए.1-707, दिनांक 9 अप्रैल 2019 के द्वारा श्री पंकज राग , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय , भोपाल को उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का प्रभार सौंपा गया था , जिनका कि स्थानांतरण अन्यत्र हो गया है.

2. अतः , राज्य शासन के परामर्श अनुसार प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग मंत्रालय , भोपाल को आगामी आदेश तक के लिए उनके वर्तमान दायित्वों के साथ- साथ राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर के कुलपति के पद का प्रभार सौंपा जाता है.

लाल जी टंडन, कुलाध्यक्ष.

2455 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जून 2020

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, ग्वालियर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 19 मार्च 2020

प्र. क्र. 01 - अ-82-18-19- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- ग्वालियर

(ख) तहसील-भितरवार

(ग) ग्राम- बगवाई

(घ) क्षेत्रफल-1.191 हेक्टेयर.

पी.डब्ल्यू.डी राजमार्ग के तहत ग्राम बागवई की सूची ग्राम बागंवई तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश

पटवारी हल्का नं. 8

विवरण क्र.

सर्वे नं.

कुल रकबा

वर्तमान में मार्ग निर्माण में अर्जित रकबा ( हे.में. )

(2)

(3)

पूर्वमें अर्जित

रकबा (हे.में. )

(4)

(5)

(6) (1)

0.125

11

0.596

1

0.157

2

1.004

12

0.376

0.105

3

17

0.073

4

247

0.449

0.063

269

0.063

0.042

5

248

0.115

0.021

6

0.115

249

0.031

250

0.690

7

0.052

8

269

0.125

0.010

9

265

0.084

0.073

266

0.575

10

0.021

11

268

0.481

270

0.481

0.178

12

0.010

0.042

13

271

0.031

14

0.209

272

0.188

15

328

0.888

0.011

16

330

0.063

योग 1.191

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक -1 ग्वालियर के अन्तर्गत मकोडा-छीमक- बागवई - करियावटी सांखनी - धूमेश्वर - बडगोर मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

2456

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जून 2020

प्र. क्र. 02 - अ- 82-18-19- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- भितरवार

(ग) ग्राम- छिरैटा

(घ) क्षेत्रफल-0.205 हे.

अनुसूची

पी.डब्ल्यू.डी राजमार्ग के तहत ग्राम छिरेंटा की सूची ग्राम छिरेंटा तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश

पटवारी हल्का नं. 5

क्र.

सर्वे नं.

कुल रकबा (1)

(2)

(3)

(6)

वर्तमान में मार्ग निर्माण में विवरण अर्जित रकबा (हे. में. ) (5)

पूर्व में अर्जित

रकबा (हे.में. )

(4)

1

0.012, 0.002 548, 549

2

0.334 544, 547

3

542

0.219 4

0.188 341/2

5

540/1,308

0.178, 105

0.188 6

540/2

7

0.094 531 मिन 2

0.209 8

531 मिन 1

0.199 9

297 मिन 1

10

298

0.303

0.136 11

299

304

12

0.115

0.006 13 309 मिन, 305 मिन

14

31029 , 340/1 340/4 0.010, 0.084 15

340/3 , 310/1

0.084, 0.52 16

0.167 312

0.063 17

313मिन 1

0.136 18

324मिन 1

19

0.136 324मिन 2

0.146 20

323

322

0.013 21

321/2

0.037 22

0.012, 0.002

0.005

0.002

0.002

0.015 . 0.003

0.004

0.006

0.005

0.004

0.006

0.003

0.003

0.004

0.003, 0.045

0.045, 0.503

0.005

0.003

0.005

0.005

0.006

0.002

0.037 योग 0.205

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक -1 ग्वालियर के अन्तर्गत मकोडा- छीमक बागवई - करियावटी सांखनी धूमेश्वर - बडगोर मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

2457 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जून 2020

प्र. क्र. 03 - अ -82-18-19- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- डबरा

(ग) ग्राम- देबरा

(घ) क्षेत्रफल-0.162 हे .

अनुसूची

फार्म एक (3 )

ग्राम देवरा, तहसील डबरा , जिला ग्वालियर , पटवारी हल्का नं. 73 मकोड़ा छीमक बागबई, करियावटी सांखनी मार्ग एवं बडगौर पुल निर्माण हेतु भू-अर्जन के तहत आने वाली भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

क्र.

सर्वे क्र.

(1)

(2) 1.

446

463 2

444 3

465 4

5

464

466 6

7

435 मिन-1

472 8

9

422मिन-1 10

407 11

471 मिन-1 12

408मिन-1

212 13

14

214 15

283

275 16

261 17

251

18

252 19

अर्जित किये गये जाने वाला

कुल रकबा

रकबा (हे.में . )

(4)

(3)

0.05

0.22

0.03

0.74

0.18

0.06

0.08

0.42

0.08

0.41

0.08

0.56

0.18

1.79

0.18

0.33

0.05

0.24

0.36

0.10

0.02

0.27

0.10

0.18

0.020

0.020

0.170

0.100

0.080

0.360

0.220

0.120

0.260

0.960

0.010

0.740

0.020

0.060

योग .. 0.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-1 ग्वालियर के अन्तर्गत मकोडा-छीमक - बागवई - करियावटी सांखनी- धूमेश्वर - बडगोर मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

2458

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जून 2020

प्र. क्र. 04- अ-82-18-19- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- ग्वालियर

(ख ) तहसील - डबरा

(ग ) ग्राम- करियावटी

(घ) क्षेत्रफल-0.562 हे .

अनुसूची

फार्म एक ( 3 )

ग्राम करियावटी तहसील डबरा जिला ग्वालियर पटवारी हल्का नं.

मकोडा-छीमक -बागवई - करियावटी-सांखनी मार्ग एवं वडगोर पुल निर्माण हेतु भू-अर्जन के तहत आने वाली भूमि मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

क्र.

सर्वे क्र.

(1)

(2)

672मिन 1

2

673 मिन 3

675 मिन

795

4

5

799 मिन 2 6

799 मिन

799 मिन 2 7

808

8

806

9

799मिन अर्जित किये गये जाने वाला

कुल रकबा

रकबा (हे.में. )

(3)

(4)

0.188

0.762

0.031

0.774

0.21

0.010 शा. रास्ता

0.899

0.105

0.209

0.062

0.209

0.042

0.209

0.042

0.063

0.030

0.063

0.010

0.042

0.209

योग 0.562

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-1 ग्वालियर के अन्तर्गत मकोडा-छीमक- बागवई-करियावटी सांखनी- धूमेश्वर- बडगोर मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कौशलेन्द्र विक्रम, सिंह , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

2459 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जून 2020

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 29 मई 2020

प्रकरण क्रमांक 05 / अ-82 / 2016-17 राज्य शासन को इस बात समाधान हो जाने के उपरांत पाया गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है इस आशय की धारा-19 अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 07.06.2019 को कराया गया था । प्रस्तावक विभाग द्वारा भू-अर्जन की राशि जमा नही किये जाने के कारण आगे की कार्यवाही लंबित है । इन परिस्थितियो में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नही किया जा सकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियो को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है ।

अनुसूची-(1)

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

क्षेत्रफल

जिला तहसील

नगर/ग्राम

5

4

3

1

2

29.102

सुन्दरपुरा

ब्यावरा

राजगढ़

0.220

सुन्दरपुरा तालाब सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमि का अर्जन

बागरीपुरा

29.322

कुलयोगः-

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1 2460

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जून 2020

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 22 मई 2020

प्रकरण कमांक 1-19/अ 82 / 17-18, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत गया है कि है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । इस आशय की धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग -1 में दिनांक 14.6.2019 एवं 21.6.2019 को कराया गया था । प्राधिकृत विभाग द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक मुआवजा राशि उपलब्ध कराये जाने में असमर्थता व्यक्त करते हुए अवार्ड पारित किये जाने की विहित समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि किये जाने का अनुरोध किया गया है । अतः भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है-

-अनुसूची-

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

5

4

3

1

2

30.395

सीहोर

बमूलिया दोराहा

श्यामपुर

29.683

सीहोर

पार्वती परियोजना अंतर्गत डूब में प्रभवित भूमि हेतु भू अर्जन

आछारोही

श्यामपुर

31.294

हिंगोनी

सीहोर श्यामपुर

11.305

घाटपलासी

सीहोर श्यामपुर

4.699

सीहोर

छतरपुरा

श्यामपुर

2.915

भेरुपुरा

सीहोर श्यामपुर

13.846

बिशनखेड़ा

सीहोर श्यामपुर

0.006

चरनाल

सीहोर श्यामपुर

17.552

सीहोर

दुरगांव

श्यामपुर

159.361

सीहोर

महुआखेड़ा

श्यामपुर

56.132

पड्याला

सीहोर श्यामपुर

9.795

बरी

सीहोर श्यामपुर

229.211

मानपुरा

सीहोर श्यामपुर

73.664

मरहेटी

श्यामपुर

सीहोर

105.918

चांदबड़

सीहोर श्यामपुर

14.719

सीहोर श्यामपुर मगरदीखुर्द

74.966

रावतखेड़ा

सीहोर श्यामपुर

0.330

मगरदीकला

सीहोर श्यामपुर

37.768

सीहोर श्यामपुर

अरनिया सुलतानपुरा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2461 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जून 2020

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 1 जून 2020 क्रमांक 940- भू-अर्जन-2020

[अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (कं 30 सन् 2013) ] जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता हैं कि लोक प्रयोजनार्थ आई.एस.पी. कालीसिंध लिंक माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना प्रथम चरण के पम्प हाउस नम्बर 03 से प्रभावित निजी भूमि ग्राम बोरखाल्या तहसील बागली में कुल 3.004 हे. भूमि अपेक्षित हैं, अर्थात, इसलिए घोषणा की जाती हैं कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड हैं, जो 3.004 हे. हैं जो ग्राम बोरखाल्या तहसील बागली में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं:-

सीमाएं

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

भूमि का प्रकार

सर्वेक्षण संख्या

स्वामित्व का प्रकार

क्रं. सं.

उदपूप

अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.में)

0.214 श्री रेवाराम पिता राधा कोरकू

निजी भूमि सिंचित

1 59/4

श्री मंशाराम पिता शोभाराम भीलाला

0.315

निजी भूमि सिंचित

2 60/1

0.558 श्री सखाराम पिता शोभाराम भीलाला

सिंचित

निजी भूमि

3 60/2

0.276

4 76

पड़त

निजी भूमि

श्री रामु पिता गणपत गौड़

0.196

5 77

सिंचित

निजी भूमि

श्री हरि, बद्री, जगदीश, भगवान सिंह, रामचंद्र पिता देवीसिंह कोरकू

0.639

6 78

श्री जलाल पिता हिमतसिंह कोरकू

सिंचित

निजी भूमि

0.806

देवीसिंह

सिंचित

निजी भूमि

7 79/2

श्रीमती बालाबाई बेवा कोरकू

संरचना

वृक्ष

प्रकार

कुर्सी एरिया किस्म

-

निरंक

संख्या निरंक

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है । भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या 07 है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैः-

ग्राम बोरखाल्या तहसील बागली जिला देवास क्षेत्र 3.004 (हेक्टेयर में) ।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं ।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बागली के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता हैं ।

श्रीकान्त पाण्डेय , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

2462

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जून 2020

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 13 मार्च 2020

क्र. C- 1175- दो- 12-2-23- भाग-16.- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक सी- 156-एक- 7-3-2019 - भाग-1 जबलपुर, दिनांक 13 जनवरी 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना ( म. प्र. ) में " रंगपंचमी " के उपलक्ष्य में शनिवार, दिनांक 14 मार्च 2020 को अवकाश घोषित करते हुए उसके एवज में तृतीय शनिवार, दिनांक 21 मार्च 2020 ( अवकाश दिवस ) को कार्यदिवस घोषित किया जाता है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल .

जबलपुर, दिनांक 16 मार्च 2020

क्र. D- 1786-दो- 2-5-2020.- श्री अनिल कुमार देशमुख , चीफ लाईब्रेरियन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 27 से 29 फरवरी 2020 तक, तीन दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 1 से 4 मार्च 2020 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार देशमुख , चीफ लाईब्रेरियन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार देशमुख, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो चीफ लाईब्रेरियन के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार जबलपुर, दिनांक 16 मार्च 2020

क्र. D - 1784-दो-2-68-15 .- श्रीमती आशा गोधा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 05 June 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-06-05.23.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-06-05.23.Ordinary.