ध्य प्रदेश
शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 24]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जून 2020- ज्येष्ठ 22 , शक 1942
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2020
फा. क्र. 223- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग द्वारा नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत् शासकीय अधिवक्तागण श्री राजेश्वर राव , जबलपुर, श्री अमोल श्रीवास्तव, इन्दौर एवं श्री आदित्य सिंह घुरिया , ग्वालियर को छोड़कर तथा जिन विधि पदाधिकारियों को उनके त्यागपत्र के अनुक्रम में, इस विभाग के आदेश दिनांक 28 मार्च 2020 द्वारा कार्यमुक्त किया जा चुका है, को भी छोड़कर महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर/ग्वालियर में राज्य शासन द्वारा नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत् शासकीय अधिवक्ता जबलपुर श्री जैरी लोपेज एवं शासकीय अधिवक्ता, इन्दौर श्री सोम मिश्रा को उनके त्यागपत्र स्वीकार कर
2463
तथा शेष समस्त विधि अधिकारियों की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उन्हें कार्यमुक्त करता है.
फा. क्र. 1525-इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , माननीय सर्वोच्च न्यायालय , नई दिल्ली में राज्य के प्रतिनिधित्व हेतु नियुक्त विधि अधिकारियों में से अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार को उनके द्वारा प्रेषित त्यागपत्र स्वीकार करते हुए एवं निम्नलिखित विधि अधिकारियों:-
अतिरिक्त महाधिवक्तागण, नई दिल्ली 1. श्रीमती मधुरिमा मृदुल
2. सुश्री प्रगति नीखरा
3. श्री सुनील फर्नान्डीस
4. श्री अवजीत सिंह
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020 .
[ भाग 1 2464
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
3. श्री जोयदीप रॉय , अधिवक्ता
उप महाधिवक्तागण, नई दिल्ली
4. श्री सौरभ मिश्रा, अधिवक्ता
1. श्री विनीत मल्होत्रा
5. श्री धीरेन्द्र परमार, अधिवक्ता
2. सुश्री सुमन रानी
3. श्री संजीव महाजन
उप महाधिवक्ता, नई दिल्ली 4. श्री कुबेर बौद्ध
1. श्री व्ही. व्ही. एम. बी. एन. एस. पट्ट्टाभीराम, अधिवक्ता उप महाधिवक्तागण, जबलपुर संबद्ध नई दिल्ली
2. श्री मुकुल सिंह , अधिवक्ता
3. श्रीमती अंकिता चौधरी, अधिवक्ता 1. श्री वरुण कुमार चौपड़ा
2. श्री वैभव श्रीवास्तव
4. श्री वीर विक्रांत सिंह, अधिवक्ता
3. श्रीमती प्राची मिश्रा
की नियुक्तिको तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उपरोक्त सभी विधि अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करता है .
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01-वेतन- 001- अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
भोपाल, दिनांक 28 मई 2020 फा. क्र. 1525 -अ- इक्कीस - ब ( दो) .- राज्य शासन, एतद्वारा , अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय नई दिल्ली में निम्नानुसार विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक के लिये राज्य शासन द्वारा समय- समय पर निर्धारित निश्चित पारिश्रमिक मात्र पर की जाती है : -
फा. क्र. 2263 - इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्र . 2034- इक्कीस ब ( दो ) , दिनांक 20 मार्च 2020 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.
अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली
1. श्री पी. व्ही. योगेशवरन , अधिवक्ता
2. सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, अधिवक्ता
फा. क्र. 2263 - इक्कीस - ब( दो) .- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर के आदेश क्र. 453- गोपनीय- 2020- II- 2-9-97, दिनांक 18 मई 2020 द्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यरत् निम्नानुसार न्यायिक अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक पदस्थ किये जाने संबंधी आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है:-
कहां से
कहां को
क्र.
(3)
(4)
पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
नाम (2)
(1)
सीधी
सीधी
श्री अजय कांत पाण्डेय ,
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी की हैसियत से रिक्त स्थान पर.
1. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सीधी.
2
झाबुआ
झाबुआ
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , झाबुआ की हैसियत से रिक्त स्थान पर.
श्री राजेश कुमार देवलिया, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ.
होशंगाबाद
होशंगाबाद
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , होशंगाबाद की हैसियत से श्री दगडू सिंह चौहान के स्थान पर.
3 श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद.
2465 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2020
(3)
(4)
(5)
(2)
(1)
4
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , छिन्दवाड़ा की हैसियत से श्री विजय सिंह कावछा के स्थान पर.
श्री अरविंद कुमार गोयल, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा.
डिण्डौरी
5
डिण्डौरी
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , डिण्डौरी की हैसियत से कु. प्रतिभा साठवणे के स्थान पर.
श्री प्रवीण पटेल, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी .
उमरिया
उमरिया
6
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उमरिया की हैसियत से श्री असरफ अली के स्थान पर.
श्री राजेश कुमार तिवारी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया.
मण्डला
मण्डला
7 श्री प्रकाश कसेर, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला.
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला की हैसियत से श्री राजदीप सिंह ठाकुर के स्थान पर.
8
राजगढ़
राजगढ़
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , राजगढ़ की हैसियत से श्री धर्मपाल सिंह सिवाच के स्थान पर.
श्री शेख सलीम, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़.
भोपाल
भोपाल
9
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , भोपाल की हैसियत से श्री आशुतोष मिश्रा के स्थान पर.
श्री संदीप शर्मा, बाईसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल .
10
श्योपुर
श्योपुर
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर की हैसियत से श्री अजय सिंह के स्थान पर.
श्री रमेश कुमार मुरारीलाल भगवती, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर.
भोपाल, दिनांक 30 मई 2020
की सेवाएं अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, ग्वालियर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग के यू.ओ. क्रमांक 88-2020- आठ, दिनांक 2 जून 2020 द्वारा दी गई सहमति के अनुक्रम में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करनेके दिनांकसे, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग को सौंपता है.
भोपाल, दिनांक 3 जून 2020 फा. क्र. 1412- इक्कीस - ब( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी , श्री हरीश चन्द्र पटेल , 13वें व्यवहार न्यायाधीश प्रथम श्रेणी , ग्वालियर की सेवायें श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर श्रम विभाग को सौंपता है.
भोपाल, दिनांक 2 जून 2020
फा. क्र. 1431-2020- इक्कीस ब ( एक ) .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर की अनुशंसा पर प्रतिनियुक्ति पर उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय , जबलपुर
फा. क्र. 2345 - ए-इक्कीस- ब ( दो ) 2020.- राज्य शासन, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में राज्य शासन के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरणों में, शासन के पक्ष समर्थन हेतु अधिवक्ता श्री दिवेश कुमार जैन, अधिवक्ता को स्थायी अधिवक्ता नियुक्त करता है. श्री दिवेश कुमार जैन, अधिवक्ता को रुपये 57,500/- ( सत्तावन हजार पांच सौ रुपये ) केवल मासिक पारिश्रमिक, वास्तविक अन्य व्यय एवं यात्रा व्यय नियमानुसार देय होंगे.
2466
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी गई सहमति क्रमांक 2316-प्रस (का) -साप्रवि, दिनांक 23 मई 2020 के परिपालन में, श्री दिवेश कुमार जैन , अधिवक्ता द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर उनके पारिश्रमिक एवं अन्य वास्तविक व्ययों का भुगतान सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जायेगा.
फा. क्र. 2345 - इक्कीस ब ( दो ) 2020. - राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग के आदेश दिनांक 8 मार्च 2019 द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण , जबलपुर में स्थायी अधिवक्ता के रूप में श्री आकाश चौधरी की गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.
संशोधन
भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2020
फा. क्र. 1525 -अ- इक्कीस - ब ( दो) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक, आदेश दिनांक 9 अप्रैल 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए " श्री धीरेन्द्र परमार " के स्थान पर " श्री धीरेन्द्र सिंह परमार" करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव , सचिव.
संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2020
क्र. एफ- 11-04-2020- तीस. - राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने , क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने , विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.
2. अतएव मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम 1964 की धारा 3 एवं 16 के अन्तर्गत उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.
3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :-
अनुसूची
राज्य
जिला तहसील
स्मारक का नाम
स्थानीय क्षेत्र का नाम
(3) महेश्वर
(1) मध्यप्रदेश
(2) खरगोन
(5) प्राचीन बावड़ी
(4) स्टेट बैंक के पीछे खेड़ापति हनुमान मंदिर केपास.
खरगोन महेश्वर
मध्यप्रदेश
प्राचीन बावड़ी
पंचमार्ग माली मोहल्ला महेश्वर
क्षेत्रफल स्वामित्व धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं राजस्व का क्षेत्र जो संरक्षण के अधीन है
(9) नहीं (6) 322/1
(7) 31×78 वर्गफीट.
(8) मध्यप्रदेश शासन.
324/2
नहीं
20×96 वर्गफीट.
मध्यप्रदेश शासन.
भाग 1 ]
2467
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2020
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
खरगोन
मध्यप्रदेश
महेश्वर
प्राचीन बावड़ी
बड़ढक्कन मंदिर महेश्वर.
खरगोन
मध्यप्रदेश
महेश्वर भेंटलेश्वर महेश्वर.
प्राचीन बावड़ी
मध्यप्रदेश
खरगोन महेश्वर
प्राचीन बावड़ी
मेंतवाड़ा रोड पाटीदार धर्मशाला के पास महेश्वर.
(9) (6)
(7)
(8)
229/2
नहीं 15×48 वर्गफीट.
मध्यप्रदेश शासन.
113
नहीं 12×48 वर्गफीट.
मध्यप्रदेश शासन .
नहीं 132/1
22×48 वर्गफीट.
मध्यप्रदेश शासन.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पदमरेखा ढोले , अवर सचिव.
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 30 मई 2020
क्र. एफ- 5-7- सत्ताईस दो-2000 .- राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 5-7- सत्ताईस- दो - 2000-474, भोपाल , दिनांक 30 मार्च, 2000 जिसे मध्यप्रदेश राज्य की आर एण्ड आर नीति के उपबंधों के अधीन जारी किया गया था , में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्ः-
उक्त अधिसूचना में : -
1. खण्ड 2 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
संशोधन
" 2. प्राधिकरण में एक अध्यक्ष तथा सदस्यों की ऐसी संख्या , जैसी कि आवश्यक समझी जाए, शामिल होगी, जिन्हें मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा. " 2. खण्ड 3 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" 3. दोनों में से कोई पक्षकार, संविदा नियुक्ति की अवधि के दौरान, एक महीने की अग्रिम में सूचना देकर या उसके बदले में एक महीने के वेतन का भुगतान कर संविदा समाप्त कर सकेगा. "
3. खण्ड 4 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" 4. प्राधिकरण का अध्यक्ष एवं सदस्य , सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे. "
4. खण्ड 5 में, शब्द " प्रथम अध्यक्ष के परामर्श से " के स्थान पर , शब्द " मध्यप्रदेश सरकार द्वारा " स्थापित किए जाएं.
5. खण्ड 8 में, शब्द " प्रथम अध्यक्ष के परामर्श से " के स्थान पर, शब्द " मध्यप्रदेश सरकार द्वारा " स्थापित किए जाएं.
2468
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
No. F-5-7 - XXVII - 2-2000 .- The State Government hereby makes the following amendments , in this Department's Notification No. F-5-7 -XXVII -2-2000-474 , Bhopal dated 30th March 2000, which was issued under the provisions ofR & R Policy of State of Madhya Pradesh , namely:-
AMENDMENTS
In the said Notification : -
1. For clause 2 , the following clause shall be substituted, namely:-
"2. The Authority shall consist of a Chairman and such number of Members as deemed necessary , who shall be appointed by the Government of Madhya Pradesh"
2. For clause 3, the following clause shall be substituted, narnely:-
"3. Either of the parties may terminate the contract during the period of contract appointment by giving one month's notice in advance or paying one month's salary in lieu thereof. "
3. For clause 4 , the following clause shall be substituted , namely:-
"4. The Chairman and Members of the Authority shall be retired Judge of the Supreme Court or the High Court"
4. In clause 5, for the words " in consultation with the first Chairman " , the words " by the Government of Madhya Pradesh " shall be substituted .
5. In clause 8 , for the words " in consultation with the Chairman " , the words " by the Government of Madhya Pradesh" shall be substituted" .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा ढोरे, उपसचिव.
भाग 1 ]
2469
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, पत्र क्रमांक 02-अ- 82-2019-20- पीपला-4942
बैतूल, दिनांक 27 मई 2020 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक-1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा -12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
तहसील
जिला
अर्जन का रकबा हे.में
नगर / ग्राम
4
3
2
1.
पीपला 12.897 बैतूल
बैतूल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक 2 बैतूलं
अनुसूची-2
(प्रभावित धारको की सूची)
कगांक
भूभिस्वामी कृषक का नाम
2
1
1 पोलस्या व. झोरै जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
2 गजरू व. सुखराम जाति कोरकू सा .देह भूमिस्वामी
3 शोभाराम, शिवराम व. गायना झिपरू चरों पिता गायना जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी 4 काडमा व. सुखराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी
5 सीताराम व. झोरै जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
6 गिरधरराव व. आनंदराव जाति कुत्री सा.देह भूमिस्वामी
7 रामरात्र पुत्री गन्नू, सुला बे. किशनराव, दीपक पुत्र सीताराम, दिलीप पुत्र सीताराम संदीप पुत्र सीताराम, अंकित पत्र सीताराम, अमीत पुत्र सीताराम, विमला पुत्री सीताराम आशा पुत्री सीताराम उषा पुत्री सीताराम दीपिका पुत्री सीताराम निशा पुत्री सीताराम जगदीश पुत्र किशनराव, अनिता पुत्री सीताराम यशवंत पुत्र किशनराव , बंसत पुत्र किशनराव, जगन पुत्र किशनराव , संजय पुत्र किशनराव राजेश पुत्र किशनराव सावित्री बे. सीताराम, कमलती बे. सीताराम जाति मेहरा सादेह भूमिस्वामी
अर्जित भूमि का रकबा हे.मे
भूमि का कुल रक़बा हे.में.
खसरा नंबर
5
4
3
0.759
0.759
221/1
1.519 221/2 1.519
1.518
1.518
221/3
1.519
1.519
221/4
0.759
0.759
221/5
1.619
1.619
222
3.586
3.586
223/1 [ भाग 1 2470
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
1.012
1.012
223/2
8 रूचु पुत्री गाजरू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.364
0.364
223/3
0.141
0.141
223/4
0.101
223/5 0.101
12,897
12.897
योगः-
1. चूंकि हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है । धारा -11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 2471 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
पत्र क्रमांक 04-अ- 82-2019-20-मैढ़ा ( खापा ) -4945
चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में , वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा -12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैः-
अनुसूची-1
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन का रकबा हे.में
नगर / ग्राम
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
4
2
1
57.088
बैतूल भैसदेही
मेंढा मध्यम् उद्वहन सिंचाई परियोजना 3 मेंढा (खापा)
5 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल
अनुसूची-2
(प्रभावित धारको की सूची)
कमांक
भूमिस्वामी कृषक का नाम
अर्जित भूमि का रकबा हे.मे.
भूमि का कुल रकबा हे.में.
खसरा नंबर
5
4
3
2
1
0.170
63
0.170
1
1.497
1.497
चुन्नी पुत्र काडमा जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
78, 79 84/2,
1.898
1.898
2
80 , 84/3
0.877
40/1
0.877
बिसराम पुत्र सददू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.818
0.818
3
81 84/4
1.275
1.275
83
भवीचन्द मुग्या उर्फ फूलचंद व मयाराम कल्लो सरस्वती नान्ही पिता मयाराम जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी
0.769
0.769
82/2
4 हिरू बे रघुनाथ जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी 2472
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
0.384
0.384
5
82/1 क
0.075
0.075
61/2
मिश्रीलाल व. कुंजीलाल जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी
0.050
0.050
58/1 क
3.618
3.618
37
0.384
0.384
6
82/1 ख
0.051
0.051
58/1 ख
नत्थू व. कुंजीलाल जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी
0.385
0.385
82/1 ग
7
0.051
0.051
58/1 ग
दौलत व. कुंजीलाल जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी
0.385
0.385
8
82/1 घ
0.051
0.051
58/1 घ
पंडित व. कुंजीलाल जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी
0.153
0.153
72/2
9
0.089
0.089
64
0.109
0.109
65
सीताराम, भैयालाल , पुत्र भुता पताली झागराव, मानकू पिता भूता जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.190
0.190
43
0.533
0.533
41/2
2.000
2.000
72/1
10 सीताराम पुत्र भूता जाति कोरकू सा .देह भूमिस्वामी
0.441
0.441
74
11 मंगल पुत्र काडमा जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.380
0.380
76/2
12
76/5
सुखलाल उर्फ नासू, सुकलू पुत्र शिवलाल जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.238
0.238
40/3/4
13
29/12/4
सुकलू पुत्र शिवलाल बुधिया , सोनाय पुत्री शिवलाल जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.020
0.020
14
60/1 76/9 76/10
भिलू व. खोगू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.138
0.138
66
0.831
0.831
40/2
2.000
2.000
35/3/2
15
36/2/2
बिसन, लल्लू किसन पुत्र मंगल जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.016
0.016
60/2
16
0.134
0.134
53
0.028
0.028
52/1
मंगरांय , बिसराम व. सददू भूरी पिन्नी बान्दरू पुत्री सददू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी 2473 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
71:
0.093
0.093
17
2.000
2.000
नात्थूराम व. भीका जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
36/3 35/3/3
1.822
1.822
35/3/4 36/4/
1.648
1.648
35/3/1 36/1
0.089
0.089
70
18 मनको पुत्री भूता जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
69
0.138
0.138 19 तिमाजी रामाजी व. बालाराम जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.178
0.178
67
20 भूता रामसू व. तुकाराम मुगनी पुत्री तुकाराम जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.224
0.224
21
61/1 62
सुरेश व . भवीचंद शिवकली प्रर्मिला व. भवीचंद कल्लो, सरस्वती नान्ही पिता मयाराम दिलीप व. मुन्ना रखमी, देवकी पिन्की गुन्नी पिता गुन्ना विमला बे. मुन्ना जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी
39/2/2
1.133
1.133
22 हिरू , मीरा बे . रघुनाथ , कैलाश माधो, सहादेव, वासुदेव गजानंद, सुनील व. रघुनाथ लक्ष्मी संगीता पिता रघुनाथ जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी
0.050
0.050
23
58/2/1
मीरा बे रघुनाथ , सुनील गंजानद पिता रघुनाथ जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी
0.116
0.116
58/2/2
24 कैलाश , माधो, सहदेव , वासुदेव पिता रघुनाथ संगीता, लक्ष्मी पुत्री रघुनाथ, हिरू बे. रघुनाथ जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी
0.069
0.069
57
25 श्री साधू, बाबू व. भोंदू, मगराय पुत्री भोदू सीताराम सुखराम, दयाराम व. कल्लू, रूचु रूपाय मिढिया कुंची पुत्री कवल सुखनंदन व. बलीराम चरखाय पुत्री बकीराम चखमाय बे. वेधन्तीराम बति व. रामू काडमी बे. रामू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.065
56
0.065
26
1.075
1.075
पतोली बेवा साधु , शंकर, मंकर, पिता साधु सोमी पिता साधु जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
29/4, 29/13 34/2 [ भाग 1 2474
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
0.018
0.018
55/1
27
0.364
0.364
50/5
झांगरू पुत्र सखाराम जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.400
0.400
29/11/1,
48/1, 49/2
0.018
0.018
55/3
28
0.100
0.100
50/1
झांगरया व. सखाराम जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.364
0.364
50/6
0.500
0.500
48/2
29/11
49/2
0.021
0.021
55/4
29
0.507
0.507
50/4
टुगरया व. सखाराम जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.700
0.700
29/11
48/3
49/2
0.018
0.018
30
0.100
0.100
50/2
रामलाल व. सखाराम जाति कोरकू सा . देह भूमिस्वामी
0.364
0.364
50/7
0.500
0.500
29/11/2,
48/2, 49/2
0.093
0.093
54
31
1.477
1.477
44
सुखलाल बुकला व. मंगल्या, बुकली पुत्री मंगल्या जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.029
0.029
52/2
32
0.237
0.237
29/12/1
सुखलाल पुत्र शिवलाल सोनाय , बुधिया पुत्री शिवलाल जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
40/3
0.053
0.053
51
33 बलराम पुत्र काल्या सुखराम व. भालू जायको पुत्री भालू धामो बे. भालू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.814
0.814
50/8
34
0.330
0.330
सीताराम व. सखाराम , मिराय बे. सखाराम जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
29/11/6 48,49
0.018
0.018
55/2
35
0.507
0.507
50/3
सोमजी व. सखाराम जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.343
0.343
45/1
0.343
0.343
45/2
0.343
0.343
45/3
0.600
0.600
29/11/5 48 49/2 2475
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
भाग 1 ]
0.343
45/4
0.343
36 सुखराम व. भालू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
41/1
2.000
2.000 37 भैयालाल पुत्र भूता जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
39/1
2.492
2.492 38
0.360
84/6
0.360
सुखचंद पुत्र काशीराम जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी
0.432
0.432
39
39/2/1
रोहित पुत्र देवराव जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी , सा .केरपानी
0.864
0.864 40
39/2/3
देवराव पुत्र भागूलाल जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी
1.836
1.836
38/1
41
84/5
0.022
0.022 भूता, रामसू व. तुकाराम मुगनी पिता तुकाराम जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
1.836
38/2
1.836
42
0.023
0.023
84/8
भूता, पुत्र तुकाराम जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
1.836
38/3
1.836
43
0.023
84/9
0.023
रामसू पुत्र तुकाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी
34/1
0.809
0.809 44 भूदान यज्ञ मंडल भोपाल
0.475
0.475
45
40/3/2 29/12/2
भाकलू पुत्र भुलु जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी
0.475
0.475
46
29/12/3 40/3/3
डोमा व. शिवराम पिंटू पिता शिवराम, मंटू पिता शिवराम काल्या बे. शिवराम जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.306
84/7
0.306
47 भीकाव. लाला जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
1.092
1.092
34/4
48 सुखनंदन व. बलीराम, चरखाय पिता बलीराम जसमाय बे. बलीराम जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
1.092
34/3
1.092 49 बिरजू झगराय बे . मंगल, बिहारी , सूरज, गोविन्दा पुत्र मंगल, शांता, मांता, कांता पुत्री मंगल जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.575
0.575
32
50
0.258
0.258
29/3, 30 84/1/ख 84/1/ग 84/1/घ
साधु, बातू व. भोदू मंगराय पुत्री भोदू सीताराम, सुखराम, दयाराम व. कल्लू, रूचु, रूपाय मिठिया, कुंची, पुत्री कल्लू, सुखनंदन, व. बलीराम, चरखाय पुत्री बलीराम, चखमाय बे. बलीराम बति व. रामू काडमी बे. रामू| जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी [ भाग 1 2476
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
1.020
1.020
51
34/5/2 35/2/2 35/4/2
दयाराम / कल्लू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी
0.680
0.680
52 सुखराम / कल्लू जाति कोरकू सा .देह भूमिस्वामी
34/5/3 35/2/3 35/4/3
0.340
0.340
53
34/5/1 35/2/1 35/4/1
सीताराम, दयाराम , सुखराम व. कल्लू, कज्जू, रूपाय मिराय कुची पुत्री कल्लू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
57.088
57.088
योगः-
1. चूंकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, उक्त भूमि के अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विस्तापन होना है, जिस बाबत पाथक से कार्यवाही आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तावित की जावेगी । धारा -11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 2477
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
भाग 1 ]
क्रमांक 5-अ-82-2019-20- खापा-4947
चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6 ) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013. (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा -12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची-1
जिला तहसील
अर्जन का रकबा हे.में
नगर / ग्राम
4
2
3
1
48.512
खापा
बैतूल भैसदेही
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
मेंढा मध्यम् उद्वहन सिंचाई परियोजना
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल
अनुसूची-2
(प्रभावित धारको की सूची)
कमांक
भूमिस्वामी कृषक का नाम
2
1
1 सूरज ढिमरू लिम्बा व. जोन्दू जिकोय, फोन्दे पिता जोन्दू जाति कोरकू सा .देह भूमिस्वामी 2 ए खुडडा व. फाटू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
2बी
खुड्डा व ० फाटू रूचु बेवा फाटू जाति कोरकू स. देह भूमि स्वामी
खसरा नंबर
अर्जित भूमि का रकबा हे.मे.
भूमिका कुल रकबा हे.में.
4
5 3
0.061
0.061
87/2
0.045
0.045
16/3
0.142
0.142
16/5,45
0.479
0.479
46, 47/2
0.405
0.405
87/3
1.600
1.600
87/4
0.061
0.061
43/2
0.061
0.061
72
0.688
0.688
16/2 16/4
0.100
0.200
40/3
0.034
0.034
62/4
0.008
0.008
63/4
63/5 [ भाग 1 2478
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
-2-
0.463
0.463
87/5
3 शांता जौ रामप्रसाद, जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.038
0.038
62/2
63/3
0.075
0.459
36/1
4
0.785
0.785
29/8, 32/1
मगराय बे . गेन्दा, अनिता उंची शकुन्तला ना.बा. पुत्री गेन्दा संरक्षक मगराय जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.075
0.075
73/1
0.785
0.785
31/3
5
32/2
0.809
0.809 कैजा व. हिराजी बुकली बे. हिराजी जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
35/2
0.075
0.075
73/2
1.214
1.214
35/3
1.627
1.627
35/1
6 गजेसिंग व. गेन्दा जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
1.284
1.284
34/1
7 सूरजू व. जोधू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
1.180
1.180
34/2
8 सददू व . सरजू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
1.619
1.619
34/3
9 ढिमरा व . जोधू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
1.619
34/4
1.619
10 लिम्बा व. जोधू जाति कोरकू सा .देह भूमिस्वामी
1.441
1.441
86/1
11
0.049
0.049
74/1
कुन्ना व. फुन्दाजी जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.008
0.008
60/6
1.180
1.180
86/2/क
12 नन्दू व. परस्या जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
1.180
1.180
86/2/ख
13 नन्दा व. परस्या जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
1.180
1.180
86/2/ग
14 चन्दू व. परस्या जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.410
0.410
86/2/घ
15
0.081
0.081
74/2
सुगाय जौ रामजी जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी
0.200
0.200
84/1/1
16 भाकू पुत्र रामू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.104
0.104
84/1/5
0.200
0.200
84/1/2
17 काल्या पुत्र रामू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.104
0.104
84/1/6
0.200
0.200
84/1/3
18 भीलू पुत्र रामू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.103
0.103
84/1/7 2479 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
0.200
84/1/4
0.200
19
84/1/8
0.103
0.103
शिवराम पुत्र रामू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.016
0.016
71
20 काल्या पुत्री रामू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.686
0.686
84/2/क
21
84/2/च
0.480
0.480
75/3
0.050
0.050 भूते बे टोरे किसन कमलेश व. टोरे मगराय जिनाय पिता टोरे जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.685
84/2/ख
0.685
22 झोर्रे व. चुन्नी जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
84/2/ड
0.480
0.480
75/1
0.150
0.150
0.685
0.685
84/2/ग
23
84/2/घ
0.250
0.250 अनिल , गोकुल , राजेश पुत्र साधु सुनीता सवंति कैलो पुत्री साधु जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी
75/2
0.050
0.050
1.552
0.852
39/1
24
54/1
0.081
0.081
पिखोला पिता भैया जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
39/2
1.552
0.592 25
0.081
.54/2
0.081
सुगरती पिता भैया जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
1.925
1.843 26
29/6,40/2
गोरेलाल व. भंगी जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
0.038
0.038
62/1, 63/2
0.278
47/1
0.278
27 नापा रामू व. सेवाराम जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.299
76
0.299
28 खोडे व. झिंगरिया, रनकू बे . शंकर मंगरया, बुद्ध व. शंकर मिरको मुरके फूल्ले पुत्री शंकर जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.045
0.045
77
29 रतिराम व. जिर्रा जाति कोरकू सा . देह भूमिस्वामी
0.061
0.061
78
30 बिरजलाल व . पतिराम फूलचंद , लालचंद व. चिरौजी जाति लोहार सा . देह भूमिस्वामी
0.053
79
0.053 31 गंगाजी व. माठू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी
80/1
0.051
0.051
32
0.053
0.053
81
फुसे पुत्री मंगल मंगो बे. मंगल केजू, तेजू पुत्र मंगल जाति गायकी सा. देह भूमिस्वामी
80/2
0.050
0.050 33 ढीमरा व. बोका जाति गायकी सा. देह भूमिस्वामी
0.830
0.830
8/4
0.170
53
0.170 34
60/5
मल्लू व. बाबूराव , रधिया बे. बाबूराव जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी 2480
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
0.959
0.959
7/3
35 सुनाय बे. मोग्या, सोमसा, बिलसू, रामसू पिता मोग्या शांता पुत्री मोग्या जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.154
0.154
56/1
36
57/2
60/7
मोग्या, सुखलाल , शेखलाल व. दौरा भगाय पुत्री दौरा, गोलमा, सालो, सकू पुत्री कालू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.109
0.109
55, 56/2
37 मोग्या व. दोरा जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.154
0.154
38
57/1 60/8
रूपाय पिता दामजी जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.113
0.113
39
58, 59/2, 60/2, 60/3
गोलमा व. कालू सकू शालो मिला पिता कालू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
2.877
2.877
7/2
0.145
0.145
40
59/161/2, 62/1 63/2
भागू बे. दयालाल सुंदरी सुन्दा बुधिया पुत्री दयालाल सुनिल ना.बा.व. काडमू सरिता अनिता, ना. बापुत्री काडमू वली मा. मैन। बे. काडमू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.035
62/3
0.035
41 ओमकार , खेमराज व. सुखलाल जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.065
0.065
63/1
42 प्रर्मिला जौ चाचू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
64/2
0.081
0.081
64/1
43 जगोती बाई जौ. रामलाल जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
65/2 65/3
0.101
0.101
65/1
44 भद्धो व. मंगल जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.214
0.214
66
0.206
0.206
83
1.894
1.894
5
45
0.953
1.600
4/1/ग
भुतय , भूतनी, चिडडा व. बाज्या, भूना , जगोती भग्गू पिता बाज्या जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.959
0.959
7/1
46 सुखलाल व. दौरा जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी
0.959
0.959
7/4
47 शेखलाल व. दौरा जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.829
0.829
8/3
48 रिंगू, मुनीलाल व. ओझा, रामरती पुत्री ओझा जाति गायकी सा.देह भूमिस्वामी 2481 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
1.112
4/1/ख
6.415
49 मल्लू पुत्र बाबूराव जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
6/2/1
0.773
0.773 50 नजरसा व. भैया जाति गायकी सा. देह भूमिस्वामी
8/1/1 9/6/1 60/9/1 60/10/1
0.640
6/2/5
0.640
6/2/8
0.680
0.680
0.937
0.937
51 रंजू व. भैया जाति गायकी सा. देह भूमिस्वामी
6/2/2 8/1 9/6 60/9 60/10
0.575
0.575
6/2/7 8/1 9/6 60/9 60/10
0.773
0.773
52 शांति पिता मल्लू जाति गायकी सा. देह भूमिस्वामी
6/2/3 8/1 9/6/क 60/9 60/10
0.655
0.655
53 भैया व. नवलू जाति गायकी सा. देह भूमिस्वामी
6/2/4 8/1 9/6 60/9 60/10
0.576
6/2/6
0.576 54 मल्लू पिता भैया जाति गायकी सा. देह भूमिस्वामी
48.512
56.688
योगः-
1. चूंकि हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, उक्त भूमि के अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन होना जिस बाबत पृथक से कार्यवाही आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तावित की जावेगी । धारा -11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 2482
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
पत्र क्रमांक 3 - अ-82-2019-20 - बगदरी -4951
चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6 ) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा-12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
जिला तहसील
अर्जन का रकबा हे.में
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम नगर /
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6 1
4
5
3 बगदरी 16.209
2 बैतूल
बैतूल
मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना
कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग क्रमांक 2, बैतूल
अनुसूची-2
(प्रभावित धारको की सूची)
कमांक
भूमिरवामी कृषक का नाग
खसरा नंबर
अर्जित भूमि का रकबा हे.मे.
भूगि का कुल रकबा हे.में.
5
2
3
4
1
1
0.136
2/1
0.136
0.093
3/1
0.093
साहबलाल व. भैयालाल मंगली जग्गा जगोती पारबती सागरती व. भैयालाल जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.975
8
0.975
0.866
0.866
11
0.623
29/1 0.623
0.364
0.364
13
0.137 2
2/2
0.137
3/2
0.093 सुगाय बे. शंकरलाल कचरया अमरचंद व. शंकरलाल जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी.
0.093
0.624
29/2 0.624
3
2/3
0.045
0.045
मानकू बे. ठुन्नू जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी
0.030
3/3
0.03
0.207
0.207
29/3
0.202
0.202
4
4
5
0.571
0.571
सुन्दा बे. सुमरत मुन्नालाल व . सुमरत सरबती बिसमा कल्लो पुत्री सुमरत नान्हू श्यामलाल व. अजोब जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
2.047
28
2.047
0.053
0.053
6
5
0.041
0.041
14
झिंगोबाई बे . लक्ष्मण वामनराव , दिनेश व . लक्ष्मण भागरती सरस्वती यशोदा प्रर्मिला पिता लक्ष्मण जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी 2483 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
6
1.619
7
1.619
शिवजी व. फगन जाति गौड सा. देह भूमिस्वामी
0.882
7
0.882
10
0.328
0.328
12
बिसराम फत्तू व . भैया जग्गो पिता भैया जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
0.356
16
0.356
2.08 8
32
2.080
साहबू व . विलचू जाति गौड सा. देह भूमिस्वामी
9
0.367
0.367
34/1
दसरी पिता कोकसा जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.033
0.033
36/2
0.561
0.561
37/3
0.383 10
0.383
34/2
रामरती पिता कोकसा जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
37/2 0.578
0.578
0.367 11
0.367
34/3
दसिया पिता कोकसा जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.032
0.032
36/1
0.561
37/1 0.561
0.955
0.955 12
39
नत्थू व. हजारी जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
16.209
16.209
योगः-
1. चूंकि हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है । धारा-11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 2484
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2020
पत्र क्रमांक 4-अ-82-2019-20-बोरीकास-4949 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा -12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची-1
जिला तहसील
अर्जन का रकबा हे.में
नगर / ग्राम
3
4
2
1
84.642 बैतूल बैतूल बोरीकास
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल
अनुसूची-2
(प्रभावित धारको की सूची)
कमांक
भूमिस्वामी कृषक का नाम
2
1
1 ढीमरा धुडू व. भादू बैना, भागा पुत्री भादू जाति गौड सा. देह भूमिस्वामी
2 किशोरी व . नन्जू संजू व. कुवरलाल शिवकली निला रूपा ममता सविता पुत्री कुवरलाल गंगा बे. कुवरलाल जाति गौड सा. देह भूमिस्वामी
3 देवो बे. गोरेलाल जाति गौड सा. देह भूमिस्वामी 4 गोधू व. तेजी इमरत दिलीप सुनील व. किसन जाति गौड सा. देह भूमिस्वामी
5 भोलाराम व. दल्लू जाति गौड सा. देह भूमिस्वामी 6 रामसा व. मंहगू संतरी पुत्री मंहगू कमला बे. मंहगू जाति गौड सा. देह भूमिस्वामी
अर्जित भूमि का रकबा हे.मे.
खसरा नंबर
3
5
भूमि का कुल रकबा हे.में. 4
1.124 2
1.124
2.298 2.298
13
0.518 3
0.518
14
1.214
1.214 2.132
2.132 4
0.144 0.144
8/1
1.781
1.781
9
1.234
1.234
10 2485
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
भाग 1 ]
2.000
2.000
8/2
7 गोढू व तेजी जाति गौड सा. देह भूमिस्वामी
0.206
0.206
8 पांड्या व. पोलजी जाति गौड सा. देह भूमिस्वामी
0.537
0.537
11/6
0.607
0.607
20/3
0.206
0.206
11/3
9
0.537
0.537
11/8
साहबू साहबलाल मोग्या पांडा मोहन व. पोलजी जाति गौड सा. देह भूमिस्वामी
0.607
0.607
20/2
0.206
0.206
11/4
10 मोहन व. पोलजी जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.537
0.537
11/9
0.607
0.607
20/4
0.206
0.206
11/5
11 मोग्या व. पोलजी जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.537
0.537
11/10
0.607
0.607
20/5
0.866
0.866
12/1/1
12 बिसराम पुत्र रंजिसा जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
0.866
0.866
12/1/2
13 मंदराज पुत्र रंजिसा जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
0.206
0.206
11/2
14 साहबलाल व. पोलजी जाति गोड सा .देह भूमिस्वामी
0.537
0.537
11/7
0.607
0.607
20/1
1.732
1.732
12/2
15
दीवानजी गंगाराम व. शेखजी जाति गोंड सा.देह भूमिस्वामी
1.413
1.413
15/1
16 संजू व. कुवरलाल गंगा बे. कुवरलाल शिवकली रूपा ममता सविता पिता कुवरलाल जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
0.707
0.707
15/2
17 इमरत, सुनिल दिलीप व. केशर जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
1.731
1.731
16/1
18 मनीराम व. मलजी जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
0.865
0.865
16/2
19 ढीमरे व. रंगलाल जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
0.874
0.874
16/3
20 किशोर पुत्र मोटू जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
0.507
0.507
18/1
21 प्यारेलाल व. सुबन जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
0.507
0.507
18/2
22 पेकू व . सुबन जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
0.507
0.507
18/3
23 झलकू व. सुबन जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी 2486
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2020
1.521
1.521
24
19
करनू व. मिलाप जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
0.852
0.852
25
23/1
सोनी बे. मंसु जाति गोड सा .देह भूमिस्वामी
0.359
60/1 0.359
0.657
257/1 0.657
0.852
23/2
26
0.852
कावा व. मन्सु जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.360
60/2 0.360
0.657
0.657
257/2
0.851
0.851
23/3
27 छत्तू व. मन्सु जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.359
60/3 0.359
0.657
257/3 0.657
0.851
0.851
23/4
28 कलेश्या जौ श्यामराव जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.359
60/4 0.359
0.658
0.658
257/4
0.851
23/5
0.851 29 शांता जौ रामलाल जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.360
0.360
60/5
0.658
0.658
257/5
1.249
1.249
30/1
30 सुरजु व. मिलापसिंग जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
1.248
1.248
30/2
31
0.552
58/2 0.624
वाल्या देवसू व. चन्दू पांचो बे. पांडू सुन्दर सरवन व. दसन रधिया बे. दसन नहालो पिता पाचू जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
1.004
32/1
32
1.004
शंकर व. सुरजू जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.048
0.048
31/1
0.049
31/2 0.049
33 मुन्ना व. सुरजू जाति गोड सा . देह भूमिस्वामी
1.003
1.003
32/2
4.144
4.144
34
34 किसन सेवाराम व. मौजी मिठिया, मिटलो जुगनी जुगना जुग्गा व. मौजी मथरी बे. मौजी रिंगा रामराव व. वक्कू जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
7.042
7.042
36
35 मदन व. गुलाब लता पुत्री गुलाब जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी
2.164
2.164
38
2.835
2.835
37/1
36 कारो पिता नन्हेसिंग जाति गोड़ सा. देह भूमिस्वामी
1.418
1.418
37/2
37 भादा व. तेजी जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी 2487 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2020
0.510
0.510
38
39/1.
मांटूलाल नन्दा चन्दू राजकुमार मोती व. पूरन परसराम बलराम व. टेटू जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.431
0.431
261/3
0.511
0.511
39/2
39
0.431 मोग्या व. गेन्दसिंग छतरू बिरजू पिन्टू पिता रंजू सरस्वती पिता रंजू जाति गोड सा .देह भूमिस्वामी
0.431
261/2
0.511
0.511
39/3
40 कान्हू मानू व. दौलत जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.437
0.437
261/1
1.092
1.092
40
41 हस्सो पिता जौहरी जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.024
0.024
259/1
42 फूलचंद व. शोभाराम जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.601
0.601
260/3
0.025
0.025
43
259/2
1.201 सुमरत उमरलाल मिटवू व. दशरथ पाठे पिता दशरथ जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
1.201
260/2
0.601
0.601
260/1
44 कुवरलाल व. शोभाराम जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.511
0.511
39/4
45 हस्सो पिता जौहरी प्रेमलाल सुमन उमन व. गोरे जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
0.431
0.431
261/4
2.164
2.164
150/1
46 मोग्या व. लालसिंग जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
1.082
1.082
47
150/2
बिरजू उर्फ नत्थू व. मानसिंग जाति गोड सा .देह भूमिस्वामी
1.082
1.082
151/1
48 रामसू व. सोनू जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी
1.082
1.082
151/2
49 झामसिंग व. सोनू जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी
2.178
2.178
280/2
50 श्यामराव व. कन्हई जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी
1.520
1.845
268
0.330
0.663
281/1
51 मंगली बे. मंगलू चिक्कू बाकू मनकू मलकू व. मल्लू जाति ठाठिया सा.देह भूमिस्वामी
0.330
0.664
281/2
52 जंगली व. चीनी मोगे ओझे पुत्री चीनी जाति ठाठिया सा. देह भूमिस्वामी
0.120
0.551
279/1
53 गुलाबराव व. धुडल्या जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी
0.240
1.100
279/2
54 पतीराम व. कारू जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी
0.120
0.550
279/3
55 पिरथीलाल पुत्र धुडल्या जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी [ भाग 1 2488
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
1.170
1.420
56
282
मंशाराम , श्यामराव, शंकरव. कन्हई कमलाबाई जौ नत्थ्या सा. बघोली इमला जौ बिसराम सा. खंडारा जगन्ती जौ सुखचन्द बजी बे. सुखनंदन शांतिलाल अमृतलाल भैयालाल ओमप्रकाश अंकुश व. सुखनंदन जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी
0.180
1.987
284
57 करनू करन व. मिलाप फुल्लो बाली पुत्री मिलाप जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी
0.105
276/1 0.354
58 सदू व. फकीरा जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी
0.055 59
0.176
सूरतलाल उर्फ सूरज व. मलजी जाति गौंड सा. देह 276/2 भूमिस्वामी
0.110
0.353
60
276/3
रमन, गेन्दू भोन्दू व. बुद्ध जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी
0.055
0.177
61
276/4
मनीराम व. मलजी जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी
0.160
2.529
62
285
रूखमा, पतोली, रूकिया, सुदिया , सम्मा, पुत्री दूरी गोविन्द, दीनू, पुत्र कान्हू समिया, समली पुत्री कान्हू बस्तीलाल पुत्र गुडा, गुल्लो, शैली रगिया पुत्री गुंडा, सकरू व. गुंडा जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी
0.182
1.959
63
286
मोग्या पुत्र गेन्दसिंग छतरू पुत्र रंजू, बिरजू पुत्र रंजू पिन्टू पुत्र रंजू सरस्वती, रंजू सायबू पुत्र नन्हू नंदा पुत्र नन्हू वाचे पुत्री नन्हू मुन्ना पुत्र कुंजी कज्जे बे. कुंजी जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी
0.076
287/1 0.245
64 गजेन्द्र पुत्र सुडे जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी
0.140
0.736
65
287/2
अमरसा पुत्र ओझा, सुकिया पुत्री ओझा सरवन पुत्र भोजू मंगल पुत्र समलू, दिनेश पुत्र समलू, सकडी पुत्री समलू झनिया बे. समलू निर्मला पुत्री समलू मोती बे. मंदराज, रामकिशोर पुत्र मदराज रामेश्वर पुत्र मंदराज संतोष पुत्र मंदराज, मालती पुत्री मंदराज कान्ती पुत्री मंदराज, सुनीता पुत्री मंदराज जाति गौंड सा .देह भूमिस्वामी
0.140
0.736
66
287/3
गिरवन, सुखनंदन, पुत्र लक्ष्मण अमर पुत्र सुन्दरलाल रतन, पुत्र छतन, रामरती पुत्री छतन जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी
0.140
0.735
67
287/4
वाकू पुत्र मुरत अलसु पुत्र मुरत जाति गौंड सा .देह भूमिस्वामी 2489 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2020
0.076
287/5 0.245
68 दसरू पुत्र सूडे जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी
0.076
0.245
287/6
69 जबरसिंग जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी
0.120
0.890
288
70 पारधी, भीमा , मुलाजी पुत्री गंजन विमला पुत्री गंजन जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी
0.179
0.299
71
269/2
कम्मो बेवा जंगल , कसिया, दसिया, मुनिया पुत्री जंगल जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी
0.180
0.300
72
269/1
साहबलाल जगोती, कस्तूरी, रददू पुत्री साधुराम जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी
0.220 73
1.457
अमरसा पुत्र ओझा सुकिया पुत्री ओझा जाति गौंड सा. 273/1 देह भूमिस्वामी
0.220
1.457
74
273/2
समोती बेवा मदराज, संतोष, रामकिशन, रामेश्वर, पुत्र मदराज , अनिल, दीनू व समलू निर्मला पुत्री समलू, सकड़ी, झलिया बे. समलू सरवन, शंभु पुत्र भोजू जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी
0.105
275 0.934
75 झनकी, मंगो, सकरी, पिता रूपजी उदेसिंग , माडू पुत्र रूपसा मनको रूपसा पिन्टू गोपाल, श्यामजी पुत्र रतन सागो पुत्री रतन मंकर पुत्र भैजू, रक्खु पुत्री भैजू लता पुत्री गुलाब, मदन पुत्र गुलाब जाति गौंड सा. देह भूमिस्वामी
84.642
100.972
योगः-
1. चूंकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमं आंशिक व्यक्ति का विस्थापन हो रहा है । धारा -11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा । 4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [ भाग 1 2490
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
क्रमांक 16- अ-82-2019-20- धनोरी -5034
बैतूल, दिनांक 29/30 मई 2020 चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला तहसील नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल(है ०में)
4
5
धनोरी 3
3.305
2 आठनेर
घोघरी मध्यम् परियोजना
1 बैतूल (म०प्र०)
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र
भूमि स्वामी का नाम
खसरा नम्बर
कुल रकबा हे०
अर्जित रकबा हे०
2
3
1
4
5
27/1 0.846 0.846 1 ग्यानदेव पुत्र वासुदेव , जाति कुंबी, सा. देह.भू-स्वामी
27/2 0.364 0.364 2 बलदेव पुत्र वासुदेव , जाति कुंबी, सा. देह भू-स्वामी
27/3 0.465 0.465 3 रामचन्द्र पुत्र वासुदेव जाति कुंबी, सा. देह भू- स्वामी
25/1
4 रघुनाथ पुत्र चिन्धु, जाति कुंबी, सा. देह भू- स्वामी
22/1
0.384 0.089
0.384 0.089
25/2 0.381 0.381 5 सया, सुमन , यशोदा, देवकू पुत्री गेन्दू जाति कुंबी, सा. देह भू-स्वामी
22/2 0.089 0.089
63/1 0.026 0.026 6 गया बे. पंढरी, गुलाबराव, साहेबराव, पाडूंरग , सुमन, पंढरी , सुनिता, मुन्नी, निर्मला पिता पंढरी, चिन्धी पुत्री किसना , जाति कुंबी, सा. देह भू-सवामी
63/2 0.305 0.305 7 दिवाकर, कमलाकर, सुधाकर, यशोदा , सकुन ,कौशी, मीना, पिता गणपति जाति कुंबी, सा.देह. भू-स्वामी
63/3 0.356 0.356 8 व्यंकटी उर्फ व्यकंटराव पुत्री दाजीबा, जाति कुंबी, सा. देह.
भू-स्वामी
योगः-
3.305
3.305
(2) चूंकि घोघरी मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 2491 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
क्रमांक 28-अ-82-2019-20-बिनाखी-5037
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की कालम (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
3
4
5
0.312
बिनाखी
वलनी जलाशय 1 बैतूल (म.प्र. )
2 मुलताई
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
कुल रकबा
खसरा नं.
कुल अर्जित रकबा 1
2
3
4
5
12/2 4.503
0.312 1 ओझा व. बाबू, इमली पिता बाबू जाति गोंड, पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
1
0.312
4.503
कुल योग :-
1. चूंकि वलनी जलाशय योजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा -19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) , मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 2492
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
क्रमांक 8 - अ- 82-2019-20 -गुढ़ी -5039
चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची-1
जिला तहसील नगर/ ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग
क्षेत्रफल(है ०मे)
3
4
7.400
गुढ़ी
2 बैतूल
1 बैतूल (म०प्र०)
5
घोघरी मध्यम् परियोजना
अनुसूची- 2
(प्रभावित धारको की सूची )
क्र
भूमि स्वामी का नाम 1
2
1 जगन व. गंजू, जाति गोंड, सा. देह, भू- स्वामी 2 खमिया पुत्री गोमा, जाति गोंड, सा. देह भू- स्वामी 3 देवलाल पिता चंदू पता बैतूल सा. देह भू-स्वामी 4 गुलाब, नजर व. फगन, समति , फुल्लो पुत्री फगन जाति गोंड, सा.देह भू- स्वामी
सुनीता पुत्री जग्गू, जाति गोंड, सा.देह भू-स्वामी 5
6 श्रीराम, सीताराम व. मुकिन्दराव, लक्ष्मी, जयवंती कला, सकुन, सुशीला, जाति गाडरी , पता सा. देह.धनोरी , भू-स्वामी मुकिन्दराव, नान्ही बे. कल्लु, गित्तूमहेन्द्र व. कल्लू, ललता, संगीता, मनीषा, पुनम, सावला, मनीष पिता कल्लु, जाति गाडरी, सा. देह.भू-स्वामी 7 शेखनसीर पिता शेख खादिम, शेख रफीक पिता शेख खादिम , बिलकिस पिता शेख खादिम, खुर्शीद पिता शेख खादिम , शेख नसीर पिता शेख विराम, शेखजफर पिता शेख खादिम, शेख वहाब पिता शेख विराम अनबीशेखकदीर पिता शेखविराम जाति मुसलमान, पता बैतूल , सा.देह भू-स्वामी खसरा नम्बर
कुल रकबा हे ०
अर्जित रकबा हे०
3
4
5
4.251 0.324 55/1
58/1
0.157 1.618
1.611
58/2
0.158 59/1 1.343 0.178 59/2 1.611 0.178 72/2 3.128 0.218
0.049
184 2.647 2493
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
भाग 1 ]
3.901
9.862
191
8 मु. चैती, बाजी, सुमन ,कमला, इमला पुत्री बाजी झब्बा व. सिरपत, जाति तेली, पता सा.धनोरा भू-स्वामी
1.465
13.011
192
9
0.125
0.125
193
0.186
0.186
194
किशोरी पिता तेजी, प्रहलाद पिता तेजी, फुल्लो पुत्री तेजी, चुन्नी पिता गणपत, चैती बे. बाजीलाल जाति तेली पता बैतूल सा. देह भू-स्वामी
2.257 0.113
265/1
10 कानूलाल ,आनंदराव व. मानसिंग , खब्बू, फुला, रामकला पिता मानसिंग, मैनी बे.मानसिंग , जाति गोंड, सा.देह. भू-स्वामी
0.307
2.962
270
11 मदन,अमरू व. असीला, जिवली बे. टिब्बू, मंगल, जुग्गू,जगदीश व.टिब्बू, जाति गोंड, सा.देह. भू-स्वामी
0.041
3.339
271
12
7.400
47.951
गंगा बे. मंगल, गुल्लू पिता मंगल , वत्सला बेवा गुलबू, फूलाजी पिता ढीमरा , ज्योति पुत्री गुलबू रूमासिंग पिता ढीमरा , सोनाजी पिता ढीमरा, मुनिया, चुनिया पुत्री ढीमरा, नन्हू पिता जावू, मूली, नान्ही, हसलो पुत्री जाटू सुमित्रा बेवा मनोहरी , दिलीप, राजकुमार, पिता मनोहरी, रामवती, मंधा, पुत्री मनोहरी, माटू पिता रंगू, जाति गोंड पता सा. देह. भू-स्वामी योगः-
(2) चूंकि घोघरी मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [ भाग 1 2494
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2020
क्रमांक 5 - अ-82-2019-20- वलनी-5041
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की कालम (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
जिला
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
नगर/ग्राम अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
5
3 वलनी
4 2.745
वलनी जलाशय 1 बैतूल (म.प्र. )
2 मुलताई
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
क्र.
भूमिस्वामीका नाम
कुल रकबा
खसरा नं.
कुल अर्जित रकबा 1
2
4
3
5
233/2 1.646
0.120 1 बिसराम व. मलकाराम जाति गोंड सा.देह
233/3 2.000
0.145 2 धनराज पिता मलकाराम जाति गोंड सा. देह
233/4 3.000
0.095 3 कोमा पिता मलकाराम, जाति गोंड सा. देह
2.427
0.265
251/2
4 | साहेबराव वल्द संतोषराव, पता सा. देह भूमि स्वामी भू-राजस्व
5.107
0.036
201/1
5 हरि वल्द तेजीलाल , चंदा पिता तेजीलाल जाति तेली नि. ग्राम भूस्वामी
200 0.057
0.020 6 हरि वल्द तेजीलाल , चिन्धी पिता तेजीलाल सा. देह नि. ग्राम भू-स्वामी
237 22.561 0.825 7 नीलू पिता पंजाबराव , संजय वल्द वामनराव, इन्दु वल्द नरसिंगराव, रेशमी पिता वामनराव, यंशवराव वल्द वामनराव केशोराव वल्द नरसिंगराव , ज्योति वल्द वामनराव, आनंदराव वल्द नरसिंगराव , नयना पिता पंजाबराव , हरिश वल्द पंजाबराव, उज्वला पिता वामनराव अजय पिता पंजाबराव संगीता पिता पंजाबराव , दीपा पिता वामनराव , अरूण पिता पंजाबराव शीला पिता पंजाबराव कविता पिता पंजाबराव जाति मराठा भू-स्वामी 2495 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
2.382
0.223
59/1
8 कमला बेवा पंजाबराव , भावना पिता पंजाबराव, रविन्द्र वल्द पंजाबराव, ललित वल्द पंजाबराव कुंबी सा.देह
59/2 2.381
0.223 9 कृष्णराव वल्द गेंदू, जाति कुंबी भूस्वामी
2.574
0.230 10
57/1
कृष्णराव वल्द गेंदू, उर्मिला पिता गेंदू आशा पिता
79
0.041
0.109
गेंदू, कमला बेवा पंजाबराव, रविन्द्र, ललित वल्द पंजाबराव जाति कुंबी भूस्वामी
2.400 0.235 11
57/2
पढरी वल्द फुन्दू सकु, सुशीला, निर्मला पिता फुन्दू कुन्बी सा.देह भूस्वामी
2.663
0.016 12 जुगना बेवा ओझीलाल, ब्रजलाल , राजेश, 36/2 सूरजलाल, हरजीलाल वल्द ओझीलाल , कला पिता ओझीलाल जाति गोंड भू- स्वामी
1,939 0.030
238/1
13 नत्थू नथन वल्द पुगन्सा जाति गोंड नि. ग्राम भू-स्वामी
14 51.990 2.745 कुल योग :-
1. चूंकि वलनी जलाशय योजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा -19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा .) , मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 2496
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
क्रमांक 15 - अ-82-2019-20-पाण्डोल-5043
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की कालम (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा -19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ ग्राम अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
2
5
1
4
0.674
उमरी-पाण्डोल स्टोरेज जलाशय बैतूल (म.प्र. ) आठनेर
3 पाण्डोल
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
कुल रकबा
खसरा नं.
कुल अर्जित रकबा
2
3
4
1
5
42/2
0.389
1.454
1 मुन्नीबाई जौजे फुल्लु, जाति तेली, पता सा . देह
42/3
0.285
0.405
2 संतोष वल्द वसु, जाति तेली, पता सा. देह
0.674
2 1.859
* कुल योग:-
1. चूंकि उमरी- पाण्डोल स्टोरेज जलाशय योजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा-19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा .) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 2497 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
क्रमांक 29-अ-82-2019-20 - रगड़गांव -5045
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की कालम (5 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
3
5
1
4 0.178
वलनी जलाशय
रगड़गांव
2 मुलताई
बैतूल (म.प्र. )
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
कुल रकबा
खसरा नं.
कुल अर्जित रकबा
2
4
3
5 1
128/1 5.157
0.089
125 0.700
0.089 1 बनुबाई बेवा सिंगा , चिरोंजी , सुभाष व . सिंगा, मंजू पिता सिंगा , रेखा पिता सिंगा, जाति गोंड, भू-स्वामी
2
5.857 0.178 कुल योग :-
1. चूंकि वलनी जलाशय योजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा -19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा. ), मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 2498
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2020
क्रमांक 17- अ- 82-2019-20-टिपनापुर-5047 चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची-1
जिला तहसील नगर/ ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग
क्षेत्रफल(है ०में)
4
13.161
2 आठनेर
3 टिपनापुर
1 बैतूल (म०प्र०)
5
घोघरी मध्यम् परियोजना
अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची )
क्र
भूमि स्वामी का नाम
2 1
1 नत्थूसित्तू व. गणपति, जाति कुंबी, सा .जावरा भू-स्वामी
2 नारायण,चुन्नीलाल, शंकर व. नन्हू, चंपाबाई बे. नन्हू, दुरपताबाई पिता नन्हू, जातिं मेहरा , पता सा. देह भू- स्वामी 3 मंहगीलाल व. इमरत जाति मेहरा , पता सा. देह भू-सवामी
कमलू जौ. किशोरी जाति मेहरा, पता सा. पांढुर्णा भू-स्वामी
4
रामदास व. मुन्नालाल जाति, मेहरा , सा. देह भू- स्वामी
5
6 मनोहर, कमलेश व. मुन्नालाल जाति मेहरा सा. देह भू-स्वामी
7 गोमा व. सुकलाल , जाति कोरकु, सा. देह भू-स्वामी
8 श्रवण व. किशन,अर्चना जौ. जगदीश , जाति मेहरा , सा. देह भू-स्वामी
9 काशी जौ. साहेबलाल , जाति मेहरा सा. देह भू-स्वामी
10 रामजू, मिश्री, झींगर, साहेबलाल , नोखे व. अन्नु, रंजना, साहेबा, रामदुलारी, रामप्यारी पिता अन्नु, जाति मेहरा , सा. देह भू- स्वामी
11 रामजु, मिश्री, झींगर, साहेबलाल , नोखे व. अन्नु, रंजना, साहेबा, रामप्यारी पिता अन्नु, दिनेश व. बिरजू, चिन्धी सरू पिता बिरज्जु जाति मेहरा , सा. देह भू-स्वामी मिश्री व. अन्नु, जाति मेहरा , सा . देह भू-स्वमी 12
योगः-
कुल रकबा हे०
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा हे०
4
3
5
1.558 0.650
165 164/2
1.558 1.000
0.277 0.277
131
132 2.023 1.295
1.000 1.000
129/3
127
0.971
0.971
126 0.972 0.972
0.202
133 0.672
2.003
2.003
124
1.112
123 1.112
122 1.020 1.020
121
1.049
1.049
2.023 1.052
140
13.161
15.680
(2 ) चूंकि घोघरी मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 2499 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
क्रमांक 14- अ- 82-2019-20-खोदरी -5049
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की कालम (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
1
2
5
आठनेर
3 खोदरी
बैतूल (म.प्र. )
4 0.445
खोदरी स्टोरेज जलाशय
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
कुल रकबा
खसरा नं.
कुल अर्जित रकबा 1
2
3
4
5
198
1 करमचंद वल्द बोब्या, जाति लोहार, सा. देह
0.445 0.445
1 0.445 0.445 कुल योग :-
1. चूंकि खोदरी स्टोरेज जलाशय योजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा -19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 2500
[ भांग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
क्रमांक 17- अ-82-2019-20- जामठी सवासन-5051
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की कालम (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
जिला
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
नगर/ग्राम
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
1
2
3
4
5
जामठी सवासन
3.869
वलनी जलाशय बैतूल (म.प्र.) मुलताई
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
कुल रकबा
खसरा नं.
कुल अर्जित रकबा 1
2
3
4
5
499 2.869 2.869
487/1
1.000
1.000
1 शान्ता बेवा नारायण , पांडुरंग , दुर्गादास , अनिल वल्द नारायण , गीता, सुमन पिता नारायण, कुन्बी, सा. गुजरमाल
2
3.869
3.869 कुल योग :-
1. चूंकि वलनी जलाशय योजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा -19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) , मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 2501 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
क्रमांक 07 - अ- 82-2019-20- ढोढ़रामोहाड़ -5053
चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
तहसील नगर /ग्राम
जिला
लगभग
क्षेत्रफल(है०में)
4
5
3
2
14.114
घोघरी मध्यम् परियोजना
बैतूल ढोढरामोहाड़
1 1 बैतूल (म०प्र०)
अनुसूची 2
(प्रभावित धारको की सूची )
भूमि स्वामी का नाम
क्र
कुल रकबा हे०
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा हे०में
4
2
3
5
1
2.096
61 2.096
1 मयाराम पिता रंजू, प्रेमलाल पिता
रन्जूसंजू, जयराम, सुशीला, सुनील, रूशीला पिता जयराम , समीरा ना.बा. जयराम, र्फघुनी संरक्षक भाई संजू, मीरा बे. सेवाराम, संदीप, सावित्री पिता सेवाराम, सा.देह, भू-स्वामी
59
1.975 1.975
2 गंगा बे. गेन्दया, रामराव, विटठलराव पिता गेन्दया, जाति कुंबी, सा.देह भू-स्वामी
56/1 24.680 3.680
3 पान्डू पिता तेजी, भूरो, भागा, अमरूी पिता गोन्डू, सुखराम, सुकु पिता डोमू, तुकाराम पिता बुधसिंग, जाति गोंड , सा.देह भू- स्वामी
0.202 0.202
180
4 बिरू,नारू ,सुरजू, बिरजू, मिल्लो, सोमती, कमला पिता नन्हू, दमला बे. नन्नहू, बिहारी, गुडडो पिता नजरसिंग , लक्खू, लक्ष्मण, रामकली , सुमरती, कम्मों पिता गोरख
88
0.397 0.397
5 रामकली जौ. किसनलाल जाति गोंड, सा. देह भू-सवामी
174 5.767 5.767
6 नरेश पिता सुखदयाल, कुंती बे. सुखदयाल, अशोक, विनोद, सरोज, पुष्पा पिता सुखदयाल, परसराम, रामनाथ, कन्हैयालाल पिता रामदीन
योगः-
14.114
35.117
(2) चूंकि घोघरी मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के
न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार .
2502
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी मुलताई जिला बैतूल ( राजस्व ) मध्यप्रदेश
प्ररूप-ख
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
प्र. क्र. 8 - अ-82-19-20-मौजा सहनगांव-2957
मुलताई, दिनांक 31 अक्टूबर 2019 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भूमिगत पाइप लाइन बिछाने हेतु ग्राम बिसनूर तहसील मुलताई जिला बैतूल में स्थित बी. पी. टी. से गेंविटी मेन हेतु 600 एम. एम. व्यास के पाईप तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स करण डेव्हलपमेंट सर्विसेस प्रा. लि. ग्वालियर द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जाए.
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन, बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) मुलताई जिला बैतूल मध्यप्रदेश को लिखित आक्षेप भेज सकेगा.
खसरा क्रमांक
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में)
(3)
(5)
(2)
(4)
(1)
0.002
192
सहनगांव, प.ह.नं.
मुलताई
बैतूल
0.005
196
0.023
199
203
0.006
198/1
0.001
204
0.006
209/4
0.011
0.009
211/1
0.027
234
220
0.002
224/1
0.003
224/2
0.004
222
0.008
372
0.012
योग
0.119 2503 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2020
प्र. क्र. 11 - अ-82-19-20- मौजा-खापा सिरकुंड-2959
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भूमिगत पाइप लाइन बिछाने हेतु ग्राम बिसनूर तहसील मुलताई जिला बैतूल में स्थित बी. पी . टी. से गेंविटी मेन हेतु 600 एम. एम. व्यास के पाईप तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स करण डेव्हलपमेंट सर्विसेस प्रा. लि. ग्वालियर द्वारा भूमिगत पाइप लाइन बिछाई जाए.
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन, बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) मुलताई जिला बैतूल मध्यप्रदेश को लिखित आक्षेप भेज सकेगा.
खसरा क्रमांक
जिला
तहसील
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में ) (5)
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (3)
(2)
(1)
(4)
188/1
0.019
खापा सिरकुंड प.ह.नं. 100
मुलताई
बैतूल
179/2
0.015
188/2
0.016
0.037
179/3
0.022
179/4
189/1
0.015
0.011
191/1
0.010
193/1
0.012
193/2
195/2
0.013
195/3
0.009
195/4
0.009
196
0.015
0.001
108
0.001
201/1
201/2
0.001
202
0.001
0.002
147
0.003
113
0.017
112/3
0.008
112/4
योग . 0.244 [ भाग 1 2504
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
प्र. क्र. 10- अ-82-19-20-मौजा-बिसनूर-2958
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भूमिगत पाइप लाइन बिछाने हेतु ग्राम बिसनूर तहसील मुलताई जिला बैतूल में स्थित बी. पी. टी. से गेंविटी मेन हेतु 600 एम . एम. व्यास के पाईप तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स करण डेव्हलपमेंट सर्विसेस प्रा. लि. ग्वालियर द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जाए.
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन , बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) मुलताई जिला बैतूल मध्यप्रदेश को लिखित आक्षेप भेज सकेगा .
खसरा क्रमांक
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (3)
(4)
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में ) (5)
(2)
(1)
0.010
784/1
बिसनूर, प.ह.नं. 119
मुलताई
बैतूल
780
0.009
781
0.003
0.008
782/1
0.010
782/2
0.014
768
767
0.009
0.006
758
0.001
764
0.012
761/1
760/1
0.006
0.010
761/2
0.009
750/2
0.010
751/1
750/3
0.021
750/4
0.023
0.010
751/2
0.009
676/2
योग . 0.208 2505 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
प्र. क्र. 12- अ-82-19-20- मौजा-पचधार-2960
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भूमिगत पाइप लाइन बिछाने हेतु ग्राम पंचधार तहसील मुलताई जिला बैतूल में स्थित ईटेक वेल से राइजिंग मेन एवं गोविंटी मेन हेतु 600 एम. एम. व्यास के पाईप तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स करण डेव्हलपमेंट सर्विसेस प्रा. लि. ग्वालियर द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जाए.
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन, बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) मुलताई जिला बैतूल मध्यप्रदेश को लिखित आक्षेप भेज सकेगा .
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने जिला
तहसील
वाली भूमि ( हेक्टर में)
(4)
(5)
(2)
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (3)
(1)
0.007
294/1
पचदार, प.ह.नं. 118
मुलताई
बैतूल
0.008
294/5
0.018
294/9
294/10
0.011
0.023
295/6
0.055
285
284
0.010
282
0.035
302/1
0.007
0.007
327/1/1
0.012
305/1/1
327/1/2
0.006
326
0.003
0.063
327/3
0.024
331/6
331/5
0.019
0.023
331/4
154/1
0.070
153/2
0.032
0.050
151 2506
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
(1)
(2)
(4)
(5)
(3)
159/1
0.008
0.010
159/3
159/2
0.016
0.021
159/8
160/1
0.016
160/2
0.012
0.046
158/1
0.030
166/1
166/5
0.084
150
0.012
148
0.018
136/4
0.004
136/6
0.002
0.004
70/4
0.008
70/6
0.017
70/3
74/3
0.003
74/1
0.007
73/3
0.009
71/1
0.009
73/2
0.009
73/1
0.009
68
0.014
0.007
62/2
62/1
0.008
62/9
0.012
0.015
62/5
62/3
0.009
योग .. 0.902
प्र. क्र. 9 - अ-82-18-19-मौजा- सिरड़ी-2956
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भूमिगत पाइप लाइन बिछाने हेतु ग्राम बिसनूर तहसील मुलताई जिला बैतूल में स्थित बी. पी. टी. से गेंविटी मेन हेतु 600 एम. एम . व्यास के पाईप तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स करण डेव्हलपमेंट सर्विसेस प्रा. लि. ग्वालियर द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जाए.
2507 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2020
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन , बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) मुलताई जिला बैतूल मध्यप्रदेश को लिखित आक्षेप भेज सकेगा.
खसरा क्रमांक
जिला
तहसील
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में )
(4)
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (3)
(2)
(1)
(5)
98
0.009
मुलताई सिरड़ी, प.ह.नं.
बैतूल
0.046
97
96
0.009
0.011
95/1
94/1
0.017
0.011
94/3
20
0.011
21/1
0.019
0.006
21/2
22
0.003
0.009
62
73
0.006
0.005
72
0.003
64
54/3
0.011
54/4
0.017
57/2
0.014
54/2
0.010
56/1
0.005
56/2
0.005
0.005
56/3
योग 0.235
सी. एल. चनाप , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.
[ भाग 1 2508
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 5 जून 2020
क्रमांक 178- भू-अर्जन-2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 24 की उपधारा b एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल के परिपत्र क्र. एफ 12-5/2014/सात/ शा. 2ए भोपाल , दिनांक 29 जनवरी 2014 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत एवं अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला
धारा 12 धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(6) (3)
(5)
(1)
(2)
0.400
रीवा
करही
रीवा जिले के अन्तर्गत गुप्ता हुजूर
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 1 रीवा ( म. प्र. ) . पेट्रोल पम्प से मण्डी पहुंच मार्ग व्हाया चिन्मय् आश्रम की प्रशासकीय स्वीकृत के परिपालन में.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत कुर्रे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2509
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 जून 2020
कमांक एफ. 15-8 / 2019 / सात / शाखा-7. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 108 की उप- धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्रामों एवं उनके नीचे वर्णित नवीन राजस्व ग्रामों ( मजरा ) के लिए उसके कॉलम (3) में वर्णित अधिकारी द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायें:-
अनुसूची
तहसीलः जीरन
जिलाः नीमच
कमांक पटवारी हल्का क्रमांक सहित गाँवों के नाम
अधिकार-अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम
(2)
(1)
01.
(3) अधीक्षक, भू- अभिलेख , जिला- नीमच (नियमित) 01. मूल ग्राम- घसूण्डी जागीर 02. नवीन ग्राम- बरकटी प०ह०नं0 10
02.
01. मूल ग्राम- घसूण्डी जागीर 02. नवीन ग्राम- भीलों का खेडा प०ह०नं० 10
03.
01. मूल ग्राम- कुचड़ौद 02. नवीन ग्राम- नयाखेड़ा प०ह०नं0 23
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 4 जून 2020
क्र. एफ- 15-8-2019- सात - शा. 7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-8-2019 - सात- शा. 7, दिनांक 4 जून 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान , उपसचिव.
2510
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
Bhopal , the 4th June 2020
No. F. 15-08/2019/VII /Sec.7- In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code 1959 , (No. 20 of 1959) , the State Government , hereby , directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column ( 3 ) thereof: -
Tahsil : Jeeran
Name of village(s ) with P.C.No. Serial No. (1)
(2)
01.
01. Original Village- Ghasundi Jageer 02. New Village- Barkati P.C.No. 10
02.
01. Original Village- Ghasundi Jageer 02. New Village- Bhilo Ka Kheda P.C.No. 10
03 .
01. Original Village- Kuchrod 02. New Village- Naya Kheda P.C.No. 23
Schedule
District : Neemuch
Designation of the officer authorised to prepare record of rights
(3)
Superintendent of Land Records , (regular) District - Neemuch
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश
क्रमांक 6555 - भू-अर्जन -2020
शुद्धि पत्र
राजगढ़, दिनांक 9 जून 2020
प्रकरण कमांक 17/ अ-82/ 2018-19 पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब से प्रभावित ग्राम सांका जागीर की भूमि हेतु भू-अर्जन के सार्वजनिक प्रयोजन के दृष्टिगत भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र . राजपत्र भाग -1 में दिनांक 27-09-2019 को कराया गया था । उक्त अधिसूचित अधिसूचना भूमि का स्थल सत्यापन किये जाने पर सर्वे नं. एवं क्षेत्रफल में विसंगतियां पाई गई , जिनका नियमानुसार दुरस्तीकरण कराया गया। उक्त दुरस्तीकरण के पश्चात पूर्वोक्त प्रकाशित अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है ।
पूर्वोक्त अधिसूचना धारा-19 में अंकित (संशोधन/विलोपन योग्य) धारा 19 की अधि
स.क. सूचना का स. कं.
सर्वे नम्बर
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति, ग्राम
क्षेत्रफल (है.)
0.654
1
208/2 15
भंवरया पिता नाथू जाति भोई नि. ग्राम भूस्वामी.
2 61
0.333
104/1
मेहरबानसिंह पिता लक्ष्मण जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू स्वामी 3 73
65/2/1 0.652
सरदार बाई, रेखा बाई पुत्री कैलाश जाति राव नि.ग्रा. भू स्वामी
4
1.213
146
सीताराम पिता जगन्नाथ जाति गाडरी नि. ग्रा. भू 196/4 स्वामी
शेष अधिसूचना पूर्वानुसार यथावत रहेगी ।
वर्तमान संशोधित/ अद्यतीकृत
सर्वे नम्बर
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति, ग्राम
क्षेत्रफल (है.)
धारा 115 के तहत रिकार्ड दुरुस्त होने पर सर्वे नं. 208/2 विलोपित किया गया है । इस कारण सर्वे नम्बर 208/2 धारा 19 से हटाया जाता है ।
0.233
104/1
मेहरबानसिंह पिता लक्ष्मण जाति गुर्जर नि. ग्रा. भू स्वामी
0.652
65/2/1
सरदार बाई, रेखा बाई पुत्री कैलाश जाति नाथ नि.ग्रा. भू स्वामी
धारा 115 के तहत रिकार्ड दुरुस्त होने पर सर्वे नं. 196/4 विलोपित किया गया है । इस कारण सर्वे नम्बर 196/4 धारा 19 से हटाया जाता है ।
नीरज कुमार सिंह , कलेक्टर.
2511
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
भाग 1 ]
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव
राजस्व विभाग मध्यप्रदेश
रीवा, दिनांक 11 जून 2020 पत्र क्र. 235 - प्रका./भू- अर्जन/2020-21
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 )से (5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के तहत कराई गई थी, कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 22.03.2020 से 22.03.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आषय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का भूमि का बर्णन
वर्णन
जिला
ग्राम
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
रकवा हे.
खसरा नम्बर
7
4
5
6
3
2
1
कार्यपालन यंत्री,
रीवा
188
0.150
सेमरिया खरहरी
190
0.125
193
0.069
पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2 सतना जिला सतना (म०प्र०)
0.069
192
पुरवा मुख्य नहर के टेल माइनर की लैन बधरी सब माइनर नहर निर्माण हेतु ।
200
0.021
199
0.089
203
0.140
207
0.081
0.081
206
226
0.127
227
0.098
228
0.095
1.145 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है । पत्र क्र. 237- प्रका./भू- अर्जन/2020-21
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 )से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के तहत कराई गई थी, कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 22.03.2020 से 22.03.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित ब्यक्तियों को इसके द्वारा इस आषय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं । 2512
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
लगभग क्षेत्रफल भूमि का बर्णन
तहसील
जिला
ग्राम..
रकवा हे.
खसरा नम्बर
2
4
5
3
1
161
सेमरिया
0.138 रीवा
बड़ागांव
162
0.142
167
0.190
168
0.170
686
0.162
711
0.058
710
0.020
709
0.092
713
0.324
708
0.162
707
0.012
687
0.022
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
7
6
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग कगांक 2 सतना जिला सतना (म०प्र०)
पुरवा मुख्य नहर के टेल माइनर की बेला सब माइनर नहर निर्माण हेतु ।
1.492 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है । पत्र क्र. 239 - प्रका./भू-अर्जन/2020-21
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी , कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 22.03.2020 से 22.03.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आषय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का बर्णन
रकवा हे.
खसरा नम्बर
जिला तहसील ग्राम
3
4
5 2
1
3107
0.120 सतना बिरसिंहपुर मेंहुती
0.140
3013
3000
0.010
0.045
2100
0.045
2099
0.096
3010
0.080
2995
0.080
2993
2137
0.040
0.016
2136
0.020
2135
0.016
2808
2763
0.024
3011
0.110
2102
0.050
2718
0.016
0.062
2762
2761
0.084
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
7
पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2 सतना जिला सतना (म०प्र०) 6 कार्यपालन यंत्री,
बाणसागर परियोजना अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की कुबरी माइनर नहर के निर्माण हेतु । 2513
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
भाग 1 ]
0.410
2749
0.080
3012
3118
0.028
0.016
2108/3/ख
2108/ 2/ख 0.034
0.020
3096/3
1.642हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है । पत्र क्र. 241 - प्रका./भू- अर्जन/2020-21
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के तहत कराई गई थी, कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 22.03.2020 से 22.03.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित ब्यक्तियों को इसके द्वारा इस आषय की सूचना दी जाती है ।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
खसरा नम्बर रकवा है.
तहसील ग्राम
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भूमि का बर्णन जिला
5
6
7
4
3
1
2
अबेर
कोटर
सतना
0.020
253/1/1/2
0.030
253/2/2
0.032
2478/2
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2 सतना जिला सतना (म०प्र०)
0.043
252/3/2
बाणसागर परियोजना की पुरवा मुख्य नहर एवं उसकी शाखा नहर के निर्माण हेतु ।
0.012
252/4/2
0.078
252/1/2
0.023
252/2
0.023
252/6
0.023
252/8
0.011
252/4/1
0.012
252/35/1
0.097
1489
0.052
3419/2
1960
0.012
1961
0.012
0.020
574/1
0.093
574/2
0.121
574/3
0.073
574/4
2841
0.008
0.032
2119
0.045
1625/1 /ख
0.040
335/3
-0.012
2873/1/2
0.924 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है । 2514
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
पत्र क्र. 243 - प्रका./भू-अर्जन/2020-21
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 )से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के तहत कराई गई थी, कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 22.03.2020 से 22.03.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित ब्यक्तियों को इसके द्वारा इस आषय की सूचना दी जाती है ।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।
अनुसूची
भूमि का बर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
रकवा हे.
तहसील ग्राम
जिला
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल खसरा नम्बर
7
5
6
2
3
4
0.160
38
1 रीवा सेमरिया बेला
0.069
39
0.101
40/1
पुरवा मुख्य नहर के टेल माइनर की बेला सब माइनर नहर निर्माण हेतु ।
पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2 सतना जिला सतना (म० प्र०) कार्यपालन यंत्री,
0.071
40/2
0.010
41
0.101
45/1
0.069
45/2
0.029
44
0.137
57
52
0.014
0.251
55
0.267
64/4ख
141
0.045
0.065
264
0.101
134/1
0.081
134/2
0.138
136
0.138
199
0.253
200
0.010
201
215
0.117
0.060
218
217
0.085
0.129
225
0.016
226
0.154
232
0.065
231
0.008
234
0.045
230 2515 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
287
0.150
288
0.057
289
0.053
0.101
312
0.016
313
0.130
315
3.296 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है । पत्र क्र. 245- प्रका ./भू-अर्जन/2020-21
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 )से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 22.03.2020 से 22.03.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित ब्यक्तियों को इसके द्वारा इस आषय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का बर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
रकवा हे.
जिला तहसील ग्राम
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
6
7
4
3
5
2
1
805
0.100
रीवा
तिघरा
सेमरिया
806
0.162
809
0.044
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग कमांक 2 सतना जिला सतना (म०प्र०)
810
0.048
पुरवा मुख्य नहर के टेल माइनर की लैन बधरी सब माइनर नहर निर्माण हेतु ।
0.080
811
873
0.080
823
0.084
847
0.048
846
0.096
845
0.010
849
0.070
850
0.070
851
0.140
391
0.010
0.012
392
395
0.086
0.044
382
300
0.070
378
0,052
377
0.056
362
0.120
0.096
264
364
0.096
299
0.036
0.076
260
261
0,088
0,132
282
0.084
239
0.010
240
2.10 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है । 2516
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2020
पत्र क्र. 247- प्रका./भू-अर्जन/2020-21
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 22.03.2020 से 22.03.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित ब्यक्तियों को इसके द्वारा इस आषय की सूचना दी जाती है ।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का बर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला
रकवा है.
तहसील ग्राम
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नग्बर
6
1
2
3
4
5
7 लैन बधरी
121
0.123
रीवा सेमरिया
0.016
122
0.069
116
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2 सतना जिला सतना (म०प्र०)
114
0.065
पुरवा मुख्य नहर के टेल माइनर की लैन बधरी सब माइनर नहर निर्माण हेतु।
0.055
112
123
0.010
111
0.086
109
0.136
108
0.007
106
0.008
97
0.068
98
0.010
0.067
464
95
0.065
91
0.190
0.024
43
65
0.089
66
0.080
67
0.057
0.069
68
0.040
69
0.073
573
572
0.089
0.065
570
569
0.060
386
0.003
566
0.053
563
0.085
0.020
549
557
0.043
484
0.178
485
0.020
478
'0.059
471
0.121
472
0.012
0.049
470
467
0.034
463
0.067
2.365 हेक्टेयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2517
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 17 मार्च 2020
क्र. D - 1965-दो- 3-75-2009.- श्री बी. एस. भदौरिया, जिला एवं सत्र न्यायालय , छिन्दवाड़ा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र. C- 1235.- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी- 5500- एक-7-3-2019 भाग-1 , जबलपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2019 में आंशिक संशोधन करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ ग्वालियर एवं रजिस्ट्री में शनिवार कार्यदिवस दिनांक 28 मार्च 2020 का अवकाश घोषित करते हुए उसके एवज में शनिवार अकार्यदिवस दिनांक 5 सितम्बर 2020 कार्य दिवस घोषित किया जाता है .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल.
क्र. D- 1967-दो- 2-18-2016 .- श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 29 जनवरी 2020 का, दिनांक 1 फरवरी 2020 का, दिनांक 5 फरवरी 2020 का, दिनांक 8 फरवरी 2020 का, दिनांक 12 फरवरी 2020 का, दिनांक 22 फरवरी 2020 का तथा दिनांक 26 फरवरी 2020 का कुल सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
जबलपुर, दिनांक 19 मार्च 2020
अवकाश से लौटने पर श्री जी . एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 18 मई 2020 क्र. A- 791-दो- 3-420-80- भाग बारह.- श्री राजीव कृष्ण जोशी , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2015 को अवकाश लेखे में पूर्व में शेष बचे 152 (एक सौ बावन दिवस ) दिवस के अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-1077 , दिनांक 15 फरवरी 2017 द्वारा प्रदान की गई थी. श्री जोशी के अवकाश लेखा में संशोधन उपरांत मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत 43 ( तेंतालीस दिवस ) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति और प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 20 मार्च 2020
क्र. A- 1007-दो-2-67-2018.- श्री बी. एस. दीक्षित, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , डिण्डौरी को दिनांक 26 से 28 मार्च 2020 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 मार्च 2020 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 मार्च 2020 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
क्र. D- 1963- दो-2-49-2013.- श्री के. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , दतिया को दिनांक 26 फरवरी से 7 मार्च 2020 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. दीक्षित, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री के. के. शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. दीक्षित, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
क्र. A- 1009-दो- 2-24-2014 .- श्री अरूण कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
2518
1. दिनांक 3 मार्च 2020 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है .
2. दिनांक 3 से 4 मार्च 2020 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 1011-दो- 2-24-2014.- श्री अरूण कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को दिनांक 16 से 18 मार्च 2020 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 1013-दो- 2-47-2019.- श्री अवधेश कुमार सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 4 से 7 मार्च 2020 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 से 11 मार्च 2020 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 1015-दो- 2-50-2017 .-श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायालय, कुटुंब न्यायालय , सिंगरौली को दिनांक 24 फरवरी से 6 मार्च 2020 तक, बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 19 मई 2020
क्र. D- 2011-दो- 3-420-80- भाग-बारह.- श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195- इक्कीस- ब ( एक) -2018, दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346 -इक्कीस ब ( एक) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-6-1-2018- नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री नागपुरे को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश 160
अर्द्धवेतन अवकाश 140
योग : 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान 160 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii)
सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता अर्द्धवेतनिक अवकाश= के एवज में नगद भुगतान. 30 X 140 क्र. D - 2013-दो-3-420-80- भाग- बारह. श्री प्रदीप कुमार व्यास , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब ( एक ) -2018, दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस ब ( एक ) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3( ए) 19-03 -इक्कीस- ब ( एक) , भाग 1 ]
2519
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-6-1-2018- नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री व्यास को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 218 82
योग : 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 218 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता अर्द्धवेतनिक अवकाश= के एवज में नगद भुगतान. 30 -X 82 क्र. D-2015- दो-3-420-80- भाग- बारह. श्री ब्रम्ह शंकर दीक्षित, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , कुटुंब न्यायालय , डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195 - इक्कीस - ब( एक) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस-ब (एक) -2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-6-1-2018- नियम- चार , दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री दीक्षित को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 217 83
योग : 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 217 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता अर्द्धवेतनिक अवकाश= के एवज में नगद भुगतान. 30 X 83 क्र. D- 2017-दो- 2-45-2019. श्री बी. के . द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को दिनांक 18 से 23 मई 2020 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 मई 2020 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 एवं 25 मई 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. द्विवेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 20 मई 2020
क्र. C-1318-दो-2-74-2017.- श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बैतूल को 18 से 23 मई 2020 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 मई 2020 के तथा अवकाश के पश्चात्में दिनांक 24 एवं 25 मई 2020 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 1322- दो - 2-13-2015.- श्री अखिलेश जोशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 18 से 21 मार्च 2020 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 मार्च 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
2520
अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 1329- दो-2-28-2019.- श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मुरैना को दिनांक 12 से 15 मई 2020 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र शर्मा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सतीश चन्द्र शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2020
जबलपुर, दिनांक 21 मई 2020
क्र. A-1052-दो-2-23-2017.- श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 29 अप्रैल से 3 मई 2020 तक, पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 1055-दो- 2-41-2014.- श्री एस . के. पी. कुलकर्णी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 3 मार्च 2020 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. पी. कुलकर्णी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. पी. कुलकर्णी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.