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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 194]
भोपाल , सोमवार, दिनांक 15 जून 2020 - ज्येष्ठ 25, शक 1942
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 जून 2020 क्रमांकः एफ 9-1 / 2020 / नियम /चार , भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा , म.प्र . सिविल सेवा ( असाधारण पेंशन ) नियम , 1963 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियमों में , अनुसूची 3 की टिप्पणी 2 का लोप किया जाए ।
No.F 9-1 /2020/Rule/IV . In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services ( Extraordinary Pension ) Rules , 1963 , namely : -
AMENDMENT
In the said rules , note (2) of schedule 3 shall be omitted.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय चौबे , उपसचिव.
387 388
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2020
भोपाल, दिनांक 11 जून 2020
क्रमांकः एफ 9-10/ 2019 /नियम/ चार , भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा , मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन ) नियम , 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं , अर्थात्: -
संशोधन
उक्त नियमों में , नियम 15 -ए में , खण्ड (ब ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाए , अर्थात्: -
" (स) तदर्थ सेवाओं में दो या अधिक व्यवधान की दशा में केवल नियमित नियुक्ति के तत्काल पूर्व की तदर्थ अवधि ही पेंशन के लिए अर्हकारी समझी जाएगी 1
और यह भी कि तदर्थ सेवा से नियमित पद पर नियुक्ति होने पर तदर्थ पद से कार्यमुक्ति एवं नियमित पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि को सेवा में व्यवधान के रूप में नहीं माना जाएगा । " । No.F 9-10 /2019/Rule/IV . In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services ( Pension ) Rules , 1976 , namely : -
AMENDMENT
In the said rules , in rule 15-A, after clause (b ) , the following clause shall be inserted , namely : -
"(c) In case of two or more interruptions in the ad - hoc services , only ad - hoc period immediately preceding the regular appointment shall be deemed to be qualified for Pension .
Further , on the appointment to a regular post from the ad - hoc service , the period between the relinquishment of the ad - hoc post and joining of the regular post shall not be treated as interruption in the service . " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय चौबे , उपसचिव.
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.