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वध्य प्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 195]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 17 जून 2020- ज्येष्ठ 27, शक 1942
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 15 जून 2020
क्र. एफ- 10-06-2020- सत्रह - मेडी- 02.- मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949 की धारा 50 के अंतर्गत , राज्य सरकार, एतद्वारा , मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, जिका, चिकनगुनिया एवं जेपनिज एनसेफलाइटिस को संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिये संक्रामक रोग घोषित करती हैं तथा उक्त अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिये अधिसूचित संक्रामक रोग ( Notified Infectious Disease ) घोषित करती हैं .
2. उपरोक्त अधिसूचना आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फैज अहमद किदवाई, प्रमुख सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020 .